मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020-अग्रहायण 6, शक 1942
क्रमांक 48]
विषय-सूची
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,
भाग
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,
भाग 4.- (
क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश , (2 ) विभागों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम , (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020
के साथ अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु उत्तर पूर्व राज्य तवांग (अरूणाचल प्रदेश) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री अजय कुमार शर्मा, स्वयं पत्नी 2. श्रीमती मोनिका शर्मा,
क्र. एफ 1 (ए) 186-1991- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 21 दिसम्बर 2020 से 02 जनवरी 2021 तक, कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-20 दिसम्बर 2020 व 03 जनवरी 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे का चालू कार्य श्री जे.पी. पस्तोर, मुख्य परियोजना यंत्री, मप्रपुआ एवं अविनि, प्रबंध संचालक द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
4323
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
4324
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2020
फा. क्रमांक 4403-21 - ब (दो)-2020. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री श्यामकांत कुलकर्णी सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर तथा श्री प्रेम कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से न्यायिक सदस्य के पद पर 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक की वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, नियुक्तकरता है.
F.No. 4403 - XXI -B (II )-2020.- In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 ( No 29 of 1983 ) the State Government hereby, appoints Shri Shyamkant Kulkarni Retd . District and Session judge , Shri Sushil Kumar Sharma District and Session Judge Indore, and Shri Prem Kumar Sinha Retd. District and Ses- sion Judge as Judicial Member of the M.P. Arbitration Tribunal, Bhopal from assuming the charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years , whichever is earlier .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020
क्र. एफ-22-14-2000- ई - चार. राज्य शासन, एतद्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ( SIDBI ) , मुंबई के पत्र क्रमांक सिडबीः आइएफवीः सं 7546/ MPFC- बीओडी, दिनांक 20 अक्टूबर 2020 के संदर्भ में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07 दिसम्बर 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम , 1951 की धारा 10 (ए) सहपठित धारा 15( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री अनुराग जैन, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के स्थान पर श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष पद हेतु तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से मनोनीत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार जैन , उपसचिव.
पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2020
क्र. एफ 7-1-2019-32-3.- राज्य शासन द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 4 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की अर्हताएं और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2019 की धारा 7 के तहत अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग को अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुशरे, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2020
क्र. एफ 3-3-2020-अठारह 6.- विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल 2018 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी परियोजना काउण्टर मैग्नेट क्षेत्र की परिवर्तित सीमा में म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2 ) के अंतर्गत ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा को सम्मिलित किया गया है, जिसके कारण निवेश क्षेत्र में, अधिनियम , 1973 की धारा 38 के तहत गठित ग्वालियर विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण काउण्टर मैग्नेट ग्वालियर दो संस्थाएं कार्यरत है . इस वैधानिक त्रुटि को दूर करने के लिए राज्य शासन , एतद्वारा अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल 2018 को निरस्त करती है , ताकि दोनो संस्थाएं यथावत कार्यरत रह सकें. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण काउण्टर मैग्नेट ग्वालियर की सीमा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 4325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
.भाग 1 ]
नवम्बर 2012 के अनुरुप रहेगी.
कमांक एफ-3-28/ 2018 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (कमाके 23 सन् 1973) की धारा-23 सहपठित धारा -18 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, राज्य सरकार द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 703/ वि० यो० /496-2018 , भोपाल दिनांक 08.02.2018 द्वारा प्रकाशित ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित ...किये गये अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973की धारा-19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश 3. आयुक्त, नगर पालिक निगम , ग्वालियर मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , ग्वालियर मध्यप्रदेश
क.
अध्याय अनुसूची
विकास योजना की
सारणी/ कंडिका
कमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर कानाम)
4
2
3
1
5 1 ग्वालियर विकास योजना 2021
सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल कमांक
कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं
7
6
5
(च):- कंडिका 5.14.1 डी०आर० डी०ई० सिटीसेंटर, तानसेन रोड की सीमा से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण DRDE की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा ।
कंडिका 5.14.1 (च):- डी०आर०डी०ओ० सिटीसेंटर, तानसेन मार्ग की सीमा से 200 मीटर तक केवल 6 मीटर की ऊंचाई तक का निर्माण अनुमत होगा ।
कंडिका 5.14.1 (छ) :- थल सेना एवं वायु सेना की सीमा से 100 मीटर तक केवल 6 मीटर की ऊंचाई का निर्माण अनुमत होगा ।
कंडिका 5.14.1 (छ) :- थल सेना एवं वायु सेना की सीमा से 100/900 मीटर तक कोई भी निर्माण थल सेना एवं वायुसेना की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नही होगा ।
सारिणी टीप:- 5- सा-1 की
सारिणी 5- सा -1 की टीप:-
विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एयरफोर्स से 4 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत भी आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग प्रदर्शित किये गये है । इस क्षेत्र में किये जाने
विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स से 4 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत, आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं औद्योगिक भू- उपयोग प्रस्तावित [ भाग 1 4326
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
एवं किया गया है । इस क्षेत्र में किये जाने वाले आवासीय वाणिज्यिक विकास में 6 मीटर , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक हेतु किए जाने वाले विकास की अधिकतम ऊंचाई 7.2 मीटर होगी ।
वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास में 6 मीटर से अधिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं औद्योगिक विकास में 7.2 मीटर से अधिक ऊंचाई एयरफोर्स/ रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगी ।
5
5-सा-14
हेल्थ सेंटर NP के स्थान पर P मान्य होगा । सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
2 ग्वालियर विकास योजना 2021
पी-1 कॉलम 4 सरल कं. 15
सरल कं. 86
Local self, Semi Govt./Govt. Office (गतिविधि) NP के स्थान पर P मान्य होगा ।
:
गैर प्रदूषणकारी उद्योग *
सरल कं. 123
व्याख्या
i * गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
टीप:- सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
4327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2020
कमांक 15--39/ 2005/10-2:: राज्य शासन द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (कमांक 53 सन् 1972 ) की धारा 18(1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिसूचना कमांक 15-16-75- दस-2 दिनांक 21 मई 1981 (मध्यप्रदेश राजपत्र पत्र दिनांक 12 जून 1981 में प्रकाशित) द्वारा 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घाटीगांव "हुकना" पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य घोषित किया गया था । राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-14-146-91- दस-2 दिनांक 21 जनवरी , 1994 द्वारा 1.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य से पृथक किया गया है ।।
राज्य शासन एतद्वारा समस्त सक्षम अनुमतियों के उपरांत अधिसूचना दिनांक 21 मई, 1981 में आंशिक संशोधन करते हुये संलग्न परिशिष्ट -1 में दर्शित 111.73 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र को अभयारण्य से पृथक करता है , जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से अभयारण्य नहीं रहेगा । फलस्वरूप संलग्न परिशिष्ट-2 में दर्शाये गये विवरण अनुसार क्षेत्र घाटीगांव " हुकना" पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य का रकबा शेष रहेगा, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है
घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य का संशोधित क्षेत्रफल का विवरण
अभयारण्य का नाम
घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य
जिला
ग्वालियर
तहसील
ग्वालियर, घाटीगांव
वनमंडल
ग्वालियर सामान्य
वन परिक्षेत्र
गेंमरेंज तिघरा / घाटीगांव
क्षेत्रफल
आरक्षित वन 306.14 वर्ग किलोमीटर
संरक्षित वन 19.84 वर्ग किलोमीटर
राजस्व क्षेत्र 72.94 वर्ग किलोमीटर
योग
398.92 वर्ग किलोमीटर
अभयारण्य की संशोधित सीमाओं का विवरण
उत्तरः- आसन नदी से वनखण्ड पिपरझील की उत्तरी सीमा, वनखण्ड कुलैथ की उत्तरी सीमा एवं कक्ष कं. 359, 360 की कृत्रिम सीमा तिघरा जलाशय तक तथा तिघरा - ग्वालियर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग होते हुये वनखण्ड रायपुर के कक्ष कमांक 337 की उत्तरी , कक्ष कं. 335, 336 की पश्चिमी सीमा, कक्ष कं. 334 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्रमांक 328 , 329, 331 की उत्तरी सीमा, कक्ष कं0 326, 327 की उत्तरी सीमा । पूर्व:- वनखण्ड रायपुर के कक्ष कं. 326, 327, 330 की पूर्वी सीमा, ए० बी० रोड से वनखण्ड रायपुर की दक्षिणी सीमा, एम.जी.बी. पवा पावटा की पूर्वी सीमा से होते हुये आगरा - बॉम्बे रोड होते हुए कक्ष क्रमांक411 तक ।
दक्षिणः-आगरा-बॉम्बे रोड से कक्ष कं0 411 , 412 की पश्चिमी सीमा , 413 , 414, 415 , 421 की दक्षिणी सीमा तथा कक्ष कं0 416 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष कं0 417 , 418 की दक्षिणी सीमा होते हुये, कक्ष कं० 418 की दक्षिणी , पश्चिमी सीमा होते हुये कक्ष कं0 431 , 432, 433 की दक्षिणी सीमा होते हुये डांडाखिडक बसौटा मार्ग तक ।
पश्चिमः-कक्ष कं. 433 की दक्षिणी सीमा से बसौटा मार्ग होते हुये आसन नदी जिला मुरैना की सीमा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस. मोहन्ता, सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
4328
परिशिष्ट-1
घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य से पृथक किये गये राजस्व भूमि का विवरण
कंमाक
राजस्व ग्राम का नाम 1 गिरवाई
2 चक गिरवाई
3 कोटा लश्कर
बरा
4
5 नयागांव
6 पनिहार
7 रायपुर (झाला, कांसेर , आमई आमा) 8 बरई
9 मालीपुरा
10 सुजवाया
11 तिघरा
12 बिठौली
13 महाराजपुरा
14 ओड़पुरा
15 सौजना
16 घाटीगांव
17 धुंआ
18 जखौदी
खितैरा
19
20 बसईकला
21 समेड़ी (झारा)
22 कालाखेत
23 रामपुरा
योग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1275.515
17.20
34.24
136.525
126.307
350.315
2370.88
2321.83
164.05
303.54
327.68
38.995
78.251
5.421
2.532
601.15
1073.04
153.55
525.09
475.106
600.55
84.6
106.63
11173 हेक्टेयर या
111.73 वर्ग कि.मी.
4329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
परिशिष्ट-2
घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य के अन्तर्गत शेष रकबा (हेक्टेयर में)
वनखण्ड
कं.
अधिसूचित क्षेत्र 1
3
2
1
56.656
बरई पनिहार
2
85.388
आमईआमा
3
1841.972
राई
4
4337.828
घाटीगांव पार्ट
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
5
5447.084
कुलैथ पार्ट
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
क्षेत्रफल
कक्ष कमांक
आरक्षित/संरक्षित
5
4
6
56.656
संरक्षित
P-401
85.388
संरक्षित
P-345
436.337
P-427
संरक्षित
314.375
संरक्षित
P-426
संरक्षित
322.873
P-425
477.342
संरक्षित
P-428
291.045
संरक्षित
P-429
1984.016 योग संरक्षित वन
175.064
आरक्षित
404
173.284
403
आरक्षित
61.605
आरक्षित
402
407
175.758
आरक्षित
160.395
408
आरक्षित
409
147.537
आरक्षित
182.066
405
आरक्षित
406
234.013
आरक्षित
410
213.518
आरक्षित
136.338
आरक्षित
411
271.530
412
आरक्षित
123.631
आरक्षित
413
222.995
आरक्षित
414
279.559
आरक्षित
415
263.139
आरक्षित
421
190.095
आरक्षित
422
151.641
423
आरक्षित
160.757
424
आरक्षित
420
आरक्षित
245.677
116.720
416
आरक्षित
195.287
417
आरक्षित
418
214.091
आरक्षित
419
243.128
आरक्षित
216.221
आरक्षित
359 का भाग
आरक्षित
360 का भाग 222.599
आरक्षित
361
242.556
362
136.188
आरक्षित
363
258.613
आरक्षित
364
आरक्षित
309.112
365
आरक्षित
188.587
366
219.645
आरक्षित
367
248.863
आरक्षित
151.280
368
आरक्षित [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
4330
क्षेत्रफल
कक्ष कमांक
आरक्षित/संरक्षित
वनखण्ड
अधिसूचित क्षेत्र
कं.
6
5
4
3
2
1
178.083
369
आरक्षित
281.493
370
आरक्षित
252.424
371
आरक्षित
-"-
358.852
372
आरक्षित
189.401
373
आरक्षित
-"-
261.781
374
आरक्षित
105.673
375
आरक्षित
-"-
134.075
376
आरक्षित
225.803
377
आरक्षित
180.890
378
आरक्षित
174.521
379
आरक्षित
134.347
380
आरक्षित
-"-
183.274
381
आरक्षित
-"-
187.771
382
आरक्षित
-"-
201.958
383
आरक्षित
-"-
203.075
384
आरक्षित
-"-
210.169
326
आरक्षित
3494.681
रायपुर पार्ट
249.921
327
आरक्षित
6
- " -
288.376
328
आरक्षित
-"-
184.482
329
आरक्षित
-"-
247.506
330
आरक्षित
177.600
331
आरक्षित
-"-
269.663
332
आरक्षित
174.823
333
आरक्षित
-"-
128.497
334का भाग
आरक्षित
177.999
335 का भाग
आरक्षित
161.059
336
आरक्षित
183.205
337
आरक्षित
270.750
338
आरक्षित
226.377
339
आरक्षित
163.836
340
आरक्षित
194.624
341
आरक्षित
139.900
342
आरक्षित
45.896
343का भाग
आरक्षित
228.760
399
आरक्षित
3655.522
डूडापुरा
214.212
400
आरक्षित
256.288
395
आरक्षित
199.965
396
आरक्षित
263.775
397
आरक्षित
159.972
398
आरक्षित
-"-
248.895
385
आरक्षित
-"-
231.717
386
आरक्षित
279.591
387
आरक्षित
240.472
388
आरक्षित 4331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
क्षेत्रफल
कक्ष कमांक
आरक्षित/संरक्षित
वनखण्ड
कं.
अधिसूचित क्षेत्र
6
5
4
1
3
2
177.026
389
आरक्षित
-"-
390
202.742
आरक्षित
-"-
391
301.685
आरक्षित
218.830
-"-
392
आरक्षित
393
169.511
आरक्षित
262.081
394
आरक्षित
430
196.132
आरक्षित
8
पिपरझील पार्ट
6904.562
आरक्षित
431
238.992
आरक्षित
432
183.304
-"-
433
210.167
आरक्षित
आरक्षित
434
154.475
435
आरक्षित
184.954
436
153.151
आरक्षित
437
189.189
आरक्षित
438
227.010
आरक्षित
439
आरक्षित
211.375
164.802
आरक्षित
440
441
244.697
आरक्षित
224.443
आरक्षित
442
182.580
443
आरक्षित
444
285.173
आरक्षित
445
218.136
आरक्षित
259.578
446
आरक्षित
447
203.255
आरक्षित
213.669
448
आरक्षित
186.564
449
आरक्षित
172.226
450
आरक्षित
451
आरक्षित
193.608
- " -
-"-
452
आरक्षित
270.142
183.818
आरक्षित
453
-"-
167.217
आरक्षित
454
200.056
455
आरक्षित
207.541
आरक्षित
456
290.274
आरक्षित
457
458
177.509
आरक्षित
459का भाग 39.251
आरक्षित
" _
16.995
आरक्षित
460का भाग
463का भाग 119.533
आरक्षित
114.008
464का भाग
आरक्षित
198.486
आरक्षित
465
आरक्षित
213.944
466 4332
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
क्षेत्रफल
कक्ष कमांक
वनखण्ड
आरक्षित/संरक्षित
कं.
अधिसूचित क्षेत्र
6
5
4
3
1
2
128.504 -"-
आरक्षित
467 का भाग
--
38.020
468 का भाग
आरक्षित
41.786
475 का भाग
आरक्षित
2427.873
2427.873
आरक्षित
9
आर.एफ. एम.जीबी. रायपुर
4137.834
आरक्षित
4137.834
10 आर.एफ. एम.जीबी. पवापावटा
208.737
208.737
आरक्षित
11
6774.444
आर.एफ. एम.जीबी. बरई पनिहार योग एम.जी.बी.
30614.121
योग आरक्षित वन
7294.000
राजस्व क्षेत्र
महायोग
39892.137 हेक्टेयर या 398.92 वर्ग कि.मी.
भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2020
क्र. एफ 15-39-2005- दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-39-2005-10-2, दिनांक 16 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस. मोहन्ता, सचिव.
4333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
Bhopal dated 16th November 2020
No. 15-39/2005/10-2:: In exercise of the powers conferred by section 18 ( 1 ) of the Wild Life (Protection) Act , 1972 ( No. 53 of 1972) , the State Government vide Notification no. 15-16-75 -X- 2 dated 21 may 1981 , ( Madhya Pradesh gazette dated 12 June 1981 ) had decleared 512 sq . km aera as Ghatigaon " Hukna Bird " ( Great Indian Bustared) Sanctuary . State Government had excluded 1.35 sq . km area from this Sanctuary vide Notification no . F- 14-146-91 - X- 2 dated 21 January 1994 .
After getting all the competent permissions , State Government through partial modification in the Notification dated 21 May 1981 hereby , exculdes 111.73 sq. km revenue area from sanctuary which shall cease to be sanctuary with effect from the date of publication of this notification in the gazette , as mentioned in annexure - I . As a result the remaining area of Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary will be as per annexure - II ofthis Notification , the details are as follows : -
Details of the modified area of Ghatigaon Hukna Bird santury
Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary
Nameof Sanctuary
District
Gwalior
Tehsil
Gwalior , Ghatigaon
Forest Division
Gwalior ( Territorial )
ForestRange
GameRange Tighra /Ghatigaon
Area
Reserved forest 306.14 sq.km.
Protected forest - 19.84 sq . km .
Revenue area - 72.94 sq. km .
Total
398.92 sq.km.
Modified Boundaries of the Sanctuary
North- From Asan river to North boundary of forest block Piperjheel , North boundary of forest block Kulaith and artificial boundary of compatment no . 359 , 360 upto Tighra waterbody and North boundary of compt . no . 337 of forest block Raipur , Western boundary of compatment no . 335 , 336 , Eastern bounadary of compatment no . 334, North boundary of compatment no . 328, 329 , 330 , 326, 327 runing upto Tighra- Gwalior PWD road .
East -Eastern boundary of compatment no . 326 , 327 , 330 of forest block Raipur . From Agra- Bombay road to south boundary of forest block Raipur, Eastern boundary of MGB Pawa- Pawta towards A.B. road- upto compatment no . 411 .
South-From Agra - Bombay road to Western boundary of compatment no . 411 , 412 , Southern boundary of compatment no . 413 , 414, 415, 421 and South boundary of compatment no . 416 , southern boundary of compt . no . 417, 418 and Southern and Western boundary of compatment no . 418 and Southern boundary of compatment no . 431 , 432, 433 upto Dandakhirak - Basota road. West -From Southern boundary of compatment no . 433 to basota road upto Asan river of Morena district boundary.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
H.S. Mohanta , Secy.
4334
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
[ भाग 1
annexure- l
Detail of the area of Revenue land excluded from the Ghatigaon Hukna Bird Sanctu No. Name of the revenue village 1
Girwai
2
Chak Girwai
3
Kota lashkar
4
Bara
5 Nayagaon
6 Panihar
7
Raipur( Jhala , kanser , Amai Aama)
8 Barai
9 Malipura
10 Sujvaya
11
Tighra
Bitholi
12
13 Maharajpura
14 Odpura
15 Sojna
16 Ghatigaon
17 Dhua
18 Jakhodi
19 Khitaira
20
Basai kala
21 Sameri (Jharara)
22
Kalakhet
23 Rampura
Total
area (in hectare)
1275.515
17.20
34.24
136.525
126.307
350.315
2370.88
2321.83
164.05
303.54
327.68
38.995
78.251
5.421
2.532
601.15
1073.04
153.55
525.09
475.106
600.55
84.6
106.63
11173 ha .
111.73
sq.km.
annexure-II
Remaining area under Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary ( in hectare ) No.
Forest block
Notified area
2
1
3 1
56.656
Barai panihar
2
amai ama
85.388 3
Rai
1841.972
Total PF
1984.016 Reseved/Protected
Area
compt . no.
4
5
6
Protected
P-401
56.656 Protected
P-345
85.388 Protected
P-427
436.337 Protected
P-426
314.375 Protected
322.873
P-425
Protected
P-428
477.342 Protected
P-429
291.045 4335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
4
4337.828
Reserved Ghatigaon Part
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved 5
Kulaith Part
5447.084
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved 404
175.064
403
173.284
402
61.605
175.758
407.
160.395
408
409
147.537
182.066
405
234.013
406
410
213.518
411
136.338
412
271.530
413
123.631
414
222.995
415
279.559
421
263.139
190.095
422
423
151.641
160.757
424
420
245.677
416
116.720
417
195.287
418
214.091
419
243.128
216.221
Partof359
Partof360 222.599
361
242.556
362
136.188
363
258.613
364
309.112
365
188.587
366
219.645
367
248.863
368
151.280 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
4336
[ भाग 1
Area
Reseved/Protected
Notified area
compt. no .
Forest block
No.
6
5:
4
2
( 1
178.083
369
Reserved
370
281.493
Reserved
252.424
371
Reserved
358.852
372
Reserved
189.401
373
Reserved
261.781
374
Reserved
105.673
Reserved
375
134.075
376
Reserved
225.803
377
Reserved
180.890
378
Reserved
174.521
Reserved
379.
134.347
380
Reserved
183.274
381
Reserved
187.771
382
Reserved
383
201.958
Reserved
203.075
384
Reserved
210.169
326
Reserved
3494.681
Raipur part
6
249.921
327
Reserved
288.376
328
Reserved
329
184.482
Reserved
247.506
330
Reserved
177.600
331
Reserved
332
269.663
Reserved
174.823
333
Reserved
128.497
Partof334
Reserved
177.999
Reserved
Partof335
161.059
336
Reserved
183.205
337
Reserved
270.750
Reserved
338
226.377
339
Reserved
163.836
340
Reserved
194.624
341
Reserved
139.900
342
Reserved
45.896
Partof343
Reserved
228.760
399
Reserved
3655.522
7
Dundapura
214.212
400
Reserved
256.288
395
Reserved
396
199.965
Reserved
263.775
Reserved
397
159.972
Reserved
398
385
248.895
Reserved
231.717
386
Reserved
279.591
387
Reserved 4337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
Forest block
Notified area
Reseved/Protected
Area No.
compt . no .
4
6
5
1
2
3
Reserved
388
240.472
Reserved
389
177.026
202.742
390
Reserved
Reserved
391
301.685
Reserved
392
218.830
Reserved
393
169.511
Reserved
394
262.081
Reserved
8
6904.562
430
196.132 Piperjheel part
Reserved
431
238.992
Reserved
432
183.304
433
Reserved
210.167
Reserved
154.475
434
Reserved
435
184.954
436
Reserved
153.151
437
Reserved
189.189
Reserved
438
227.010
Reserved
439
211.375
440
Reserved
164.802
441
244.697
Reserved
Reserved
442
224.443
182.580
Reserved
443
Reserved
444
285.173
Reserved
445
218.136
259.578
Reserved
446
447
Reserved
203.255
Reserved
448
213.669
186.564
449
Reserved
Reserved
450
172.226
193.608
Reserved
451
270.142
Reserved
452
453
183.818
Reserved
Reserved
454
167.217
Reserved
200.056
455
207.541
Reserved
456
457
290.274
Reserved
177.509
458
Reserved
Reserved
Partof459
39.251
Reserved
16.995
Partof460
119.533
Reserved
Partof463
114.008
Reserved
Partof464
Cliserellenovo Deskton \ Add secretary 2018Wild life Ghatinann sanctuary / Draft notification of exclusion of 4338
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
[भाग 1
Area
Reseved/Protected
Notified area
compt. no.
No.
Forest block
6
5
4
3
2
1
198.486
465
Reserved
213.944
466
Reserved
128.504
Partof467
Reserved
38.020
Reserved
Partof468
41.786
Reserved
Partof475
2427.873
Reserved
2427.873
9
MGB RF Raipur
4137.834
Reserved
4137.834
10 MGB RF Pawa pawta
208.737
Reserved
208.737
11
MGB RF Barai panihar
6774.444
TotalMGB
30614.121
Total RF
7294.000
Revenue area
Grand Total
39892.137 ha . or 398.92 sq.km
भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2020
क्रमांक / एफ 15-11 / 2018 /10-2:: मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम , 2015 के नियम 3 (1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकारं एतदद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:---
अनुसूची
क्र. वनमण्डल परिक्षेत्र स्थल
कक्ष क्रमांक
सीमायें
क्षेत्रफल (हेक्टयर)
411.83
कोतमा पाठबाबा आरक्षित वन-423
पूर्व- ग्राम चपानी
1. अनुपपूर
पश्चिम- ग्राम भोडाकछार
उत्तर- ग्राम भेडरीतलैया
दक्षिण- ग्राम लेदरा
2. देवास
10.00
सतवास
आरक्षित वन-360
पूर्व- इंदिरा सागर डूब क्षेत्र एवं नर्मदा नदी पश्चिम- पुनरास्थापित ग्राम किटी उत्तर- जमोली नाला
किटी रेस्ट हाऊस
दक्षिण - इंदिरा सागर डूबक्षेत्र
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस. मोहन्ता , सचिव.
4339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2020
क्र. एफ 15-11-2018- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-11-2018-10-2, दिनांक 16 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव.
Bhopal dated 16th November 2020
No./F 15-11 /2018/ 10-2 :: In exercise of the powers conferred by the rule 3 ( 1 ) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette
Schedule
Site
Boundaries
Compartment no .
S. No.
Forest Division
Forest Range
Area (inHact)
1.
Kotma
Pathbaba Reserve Forest -423 411.83
Anoopur
East-Village Chapani
West-Village Bhodakchar
North- Village Bhedaritalaiya
South- Village Ledra
2. Dewas
Satvas
10.00
Reserve Forest-360
KitiRest house
East- Submerge area Indirasagar and Narmada River
West-Rehabilited village Kiti
North- Jamoli Nala
South-Submerge area Indirasagar
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
H.S. Mohanta , Secy.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020
4340
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग
रायसेन, दिनांक 8 सितम्बर 2020
क्र. -6155- एस.डब्ल्यू. -2020.- मध्यप्रदेश शासन, ग्रह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (क)-09-08-बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है .
पुलिस अधीक्षक, रायसेन के प्रस्ताव पत्र क्रमांक/ पु.अ. /रायसेन/ ओएम /194/2020 , दिनांक 05 सितम्बर 2020 के द्वारा ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा, थाना नूरगंज से 35 कि.मी. दूर तथा थाना मंडीदीप से लगभग 28-29 कि.मी. है. जिसके कारण कोई घटना / दुर्घटना घटित होने पर वहां पुलिस बल पहुंचाने में समय लग जाता है. बल को उक्त स्थानों तक समय पर सहायता पहुंचने हेतु ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा को थाना नूरगंज से थाना मंडीदीप में शामिल किये जाने के प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित कर, अधिसूचना जारी किये जाने का निवेदन किया है.
अतएव , पुलिस अधीक्षक, रायसेन के प्रस्तावानुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्र.2. ) की धारा 2 के खण्ड (एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से
(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और
(दो) जिला रायसेन के पुलिस थाना नूरगंज, तहसील गौहरगंज के अन्तर्गत है को सारणी के कॉलम (3 ) में निर्दिष्ट ग्रामों को पुलिस थाना मण्डीदीप , तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में सम्मिलित करती है:-
सारणी
क्र.
उन ग्रामों के नाम जो थाना मण्डीदीप में सम्मिलित किया गया
उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से ग्राम अपवर्जित किया गया
(3)
(2).
(1)
01
ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा
पुलिस थाना नूरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल
" कचनार , ई -5 , पर्यावरण परिसर , अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल -462016
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2020
क्र. -4948-अमृत- वि.यो.07 - नग्रानि- 2020.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1 ) के तहत डबरा विकास योजना, 2031 (प्रारुप) पर आपत्ति/ सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किए जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 28 फरवरी 2020 की अधिसूचना प्रकाशित की गई है.
कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के अन्तर्गत आमजन के लिये विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाये थे, जिसके कारण आमजन को प्रारुप योजना पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत करने में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 1643-815-2020- अठारह -5 , भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2020 के परिपालन में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किए जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 28 फरवरी 2020 की निरंतरता में लेख है कि प्रारुप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Amrut/dabra.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर
2. जिला कलेक्टर, ग्वालियर
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद, डबरा
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश
यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर या ई-मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.
No.4948 /Amrut.D.P/07/TCP/2020 . Through the notification dated 28th Febrary 2020 published in the Madhya Pradesh Gazette , objections or suggestions on the draft Dabra Development Plan, 2031 has been invited within 30 days under Section - 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
Normal activities of the general public were restricted in the period of lockdowns by the Government of India due to Covid - 19 pandemic . therefore , in view of the possible difficulties to the general public in submitting objections or suggestions under those circumstances and in pursuance of order No 1643-815-2020-XXIII - 5 , Bhopal dated 12th November 2020 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh, it is hereby informed that the duration for submission of objections or suggestions on the said draft shall be 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .
In continuation of the said notices , dated 28th Febrary 2020 , it is stated thst a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate- http://mptownplan.gov.in/lu-panel Gwalior/ Amrut/ dabra.pdf and atfollowing offices during office hours namely: -
Commissioner, Gwalior Division , Gwalior 1.
Collector, District Gwalior 2.
3. ChiefMunicipal Officer, Nagar Palika Parishad, Dabra .
4. JointDirector, Town and Country Planning , District Office Gwalior, M.P.
It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning , District Office Gwalior or on email ID- [email protected], before expiry of the stipulated period for due consideration .
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
मध्यप्रदेश राजपंत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
4342
[ भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
आलोट, दिनांक 4 नवम्बर 2020 अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय निति 2014 .
क्र.- 2577- भू- अर्जन- 2020- प्र . क्र. 03-अ-82-2020-21.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आक्या ताजली स्टाप डेम योजनान्तर्गत ग्राम आक्या ताजली, तहसील आलोट के निर्माण हेतु खाताधारक के निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- 2- ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.
अतः निम्नलिखित ग्राम की भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहमति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ती पर विचार नही किया जायेगा:-
ग्राम आक्या ताजली , पटवारी हल्का नम्बर 18
खसरा
ग्राम का
क्र कृषक का नाम व
नाम
पिता का नाम
क्रमांक
(4).
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर में असिंचित (6) कुल (7)
परिसम्पत्तियों काविवरण (8) (3)
सिंचित (5)
(1) (2)
0.100
0.100
आक्या
206/1
ताजली
1 मंगू पिता नाथू भूमि स्वामी
गोपालचन्द्र डांड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल
"कचनार " , ई -5 , पर्यावरण परिसर , अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल क्र.-4974-विदिशा वि.यो. 496- नग्रानि-2020
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2020 विदिशा विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना । एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि विदिशा विकास योजना में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -
1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर , जिला विदिशा
3. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, म.प्र.
4. मुख्यं नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, विदिशा 4343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
अनुसूची
क्रं विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान
11 अध्याय-3
3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण
"इन मार्गो के दोनों ओर 75-75 मीटर भूमि छोड़कर 200 मीटर गहराई तक निम्न गतिविधियां प्रस्तावित की जा सकती हैं"
2 4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमनी 4.7.1 ले- आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन
निम्नानुसार होंगे-
विदिशा: ले-आउट में खुले क्षेत्र,ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन क्रमांक
न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत)
ले-आउट का न्यूनतम क्षेत्र (हेक्टेयर में)
एमेनिटी के लिये न्यूनतम क्षेत्र यथा शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं (प्रतिशत)
स्थानीय सुविधाजन क दुकानें (प्रतिशत)
1
2
3
4
5
8.0
2.0 4.0 हेक्टेयर 10 या अधिक
2 3 हेक्टेयर 12
6.5
1.5 से 3.99
3
2.0 हेक्टेयर 13
6.0
1.0 से 2.99
टीपः- आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 में समय- समय पर किये गये
संशोधन मान्य होंगे ।
3 4.20 बायपास मार्ग
"इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र को छोड़ते हुए इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200-200 मीटर तक निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी " -
उपांतरण पश्चात् प्रावधान
अध्याय-3
3.10 बायपास मार्गों पर नियंत्रण- इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200-200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी । बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो ) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा ।
4-सा-3
विलोपित
अधिकतम आवासीय भूखण्डीय क्षेत्र (प्रतिशत)
6
50
50
50
4.20 बायपास मार्ग
इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200-200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी । बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा । 4344
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
[ भाग 1 2 सारणी 4 सा 18 के सरल क्रमांक 4 कॉलम 4 में कलाकेन्द्र के पश्चात् निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है: - सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
3 सारणी 4 सा 18 के सरल क्रमांक 7 कॉलम 4 में गौशाला के पश्चात् निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है:- सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।
व्याख्या-
1 *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
2 ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग । 3 *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार । टीप:- उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्वसम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
अजीत कुमार, आयुक्त- सह संचालक.
4345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2020
सूचना
क्रमांक- एफ-3-74/2020/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23- " क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-941 / टीसी / 659 / उपां / नग्रानि / 2017 दिनांक 05/10/2020 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीधी विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-
अनुसूची
क्र.
ग्राम
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक (हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 ग्राम
686
आवासीय, वाणिज्यिक
687
कोतरकलां,
0.619हेक्टेयर
0.882हेक्टेयर
(पुर्नघनत्वीकरण योजना ) तहसील
0.409 हेक्टेयर
सार्वजनिक
689/2
गोपदबनास
व्यावसायिक, एवं अर्ध सार्वजनिक
योग :- 1.910 हेक्टेयर
उपरोक्त उपांतरण सीधी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा । 4346
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भोपाल , दिनांक 25 नवम्बर 2020
कं.एफ- 3-52/ 2020/18-5 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना कमांक 545 / वि.यो./शुजालपुर/ नग्रानि/ 2020 , भोपाल दिनांक 27/01/2020 द्वारा प्रकाशित शुजालपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शुजालपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-
1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन
कलेक्टर, शाजापुर जिला शाजापुर 2.
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय देवास मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश
6
उपांतरणों का विवरण
अध्याय-6
शुजालपुर: उपयोग परिक्षेत्रों/ उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण सारणी 6 - सा-8 की कंडिका 59 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
6-सा-8
एफ.ए. आर.
न्यूनतम एम.ओ. एस. (मीटर में)
उपयोग/ गतिविधि
अनु. कं.
ऊंचाई (मीटर में)
सामने स्थित मार्ग को
अन्य नियंत्रण / न्यूतम फण्टेज (मीटर में
भू- तल कव्हरेज (प्रतिशत में ) अधिकतम
) न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर मे)
न्यूनतम चौडाई (मीटर में)
6
न्यूनतम वाहन पार्किंगः एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र
पीछे
सामने
साईडस्
12
11
7
9
10
6
8
3
5
2
4
1
12.50
1:1.25
A=100 6.00
59
(1)फण्टेज = भूखण्डीय विकास
कोई नही
30-60 एकल
लेआउट अनुसार
लेआउट अनुसार
लेआउट अनुसार
ले-आउट विकास योजना में किया गया उपांतर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तितं होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
4347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश , शासन , राजस्व विभाग ,
जिला देवास , मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 17 नवम्बर 2020 क्र.-1755-भू-अर्जन-20
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में आई.एस. पी.-पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.-02 के पहुंच मार्ग निर्माण के अन्तर्गत ग्राम मालागांव तहसील सतवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि आई.एस.पी. -पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.-02 के पहुंच मार्ग निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है-
अनुसूची-1
ग्राम- मालागांव तहसील- सतवास
क.
विवरण
अर्जित की जाने भूमि का
कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित
योग
असिंचित
2.34
1.
0
2.34 आई.एस.पी. -पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं. -02 के पहुंच मार्ग निर्माण
अनुसूचि-2
आई.एस.पी. -पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.-02 के पहुंच मार्ग निर्माण के अन्तर्गत ग्राम मालागांव की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- मालागांव तहसील -सतवास
क्र. कृशक का नाम व पिता / पति का नाम खसरा भूमि का कुल रकबा
क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
कुल
सिंचित
सिंचित
असिंचित
असिंचित 1
2
4
3
कुल 6
5
7
9
8
0.350
77/1
0.160
0.160
0.350
1 काशम खां, रहीश खां, शहीद खां पिता रसूल खां
2.000
78
2.000 0.040
0.040 2 मीर खां, रसूल खां ,
0.050
79/1
0.050 0.050
0.050 3 आयसा बाई वि. इसब खां, सेफू खां , इमरत खां, रासत खां, अब्दुल खां सरीफन बाई, हलीमन, बस्कर बाई पिता इसब खां
86
0.870
0.870 0.020
0.020 4. हबीब खां पिता बोंदर खां, समीद खां आशीक, शाहरूख , शमीनबी शकीना बी हजारा बी पि. हबीब खां
5 गजराज पिता दलपत बंजारा
113
1.210
1.210 0.050
0.050
193
2.020
2.020
6. रूपेंद्रराज जितेंद्रराज पिता रमेशचंद्र परधान
2.020
2.020
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
4348
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
[ भाग 1
प्लिंथएरिया
8
प्रकार
संरचनाओआदिकाब्यौरा
संख्या
कृषककानामपिता/पतिकानाम
प्रारुप-V (नियम10देखें)
7 वावूलालवृजनदनगोरीशंकरपुत्रविक्रमजीतपानावेवाविक्रमजीत
रामसिंहपुत्रदयारामजातिपाल10/64
वीरवतीपत्निकेदारराखीपुत्रीवीरसिंहजातिलोधी1/48 रामसेवककिशनलालकल्याणपुत्रधर्माजातिपाल1/48
शिवपुरी,दिनांक23नवम्बर2020
सियापत्निवाघराजसुरेशकुमारपुत्रवाधराजरामकलीपत्नि गुलावरमकूपत्निशालिगरामगुडडीपुत्रीवादूलालरामदास भगवानसिंहलज्यारामपुत्रजगनाधनियापुत्रीजगनाकेहीपुत्र अजुददीभग्गूसुन्दरपुत्रनन्दा1/2सरजूपुत्रीगोरे1/2जाति लोधी
जातिलोधी1/2वावूलालपुत्रविक्रमजीत
मानकुवरपुत्रीविक्रमजीतजातिलोधी1/2संजीवराजीवमहेन्द्र/
पुत्रकाशीरामहसमुखीपुत्रीकाशीरामरामकलीवेवाकाशीराम
हरीनिवासदेवेन्द्रपुत्रश्रीपतजातिलोधी5/16हरीनिवासदेवेन्द्र नावा.पुत्रश्रीपतजातिलोधी1/48कलियावेवाधीरजसिंह रामसेवककिसनलालकल्याणपुत्रधर्माशांतिपुत्रीधर्मासेवरानी वेवाधर्माजातिलोधी5/16यंशवंतपुत्रहरनामहरिरामनावा. पुत्रहरनामसरपिताहरनामपुत्रगोविन्दासजातिपाल10/64
6
0.04
0.49
0.01
0.09
0.06
अर्जनका क्षेत्रफल हेक्टेयरमें
5
0.29
0.10
0.84
0.30
0.71
कुलक्षेत्र(हे. )
4
सिंचित
असिंचित
सिंचित
असिंचित
असिंचित
प्रकार भूमिका
3
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
काप्रकार स्वामित्व
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
कार्यालय,कलेक्टरजिलाशिवपुरी,मध्यप्रदेशएवंपदेनउपसचिव,मध्यप्रदेश,शासन,राजस्वविभाग
2
360
365
367
359
358
सर्वेक्षणसंख्या
1
अपेक्षितहै,अर्थात,। जहांसरकारकोऐसाप्रतीतहोताहैकिलोकप्रयोजनार्थजरायग्राम.पिछोरतालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक(यथालागू)शिवपुरीजिलामेंकुल.6.27हेक्टेयरभूमि
क्रमांक
3 इसलिएघोषणाकीजातीहैकिउपर्युक्तपरियोजनाकेलिएअर्जनकेअधीनएकभू-खंडहै,जो6.27हेक्टेयरहैजोग्रामजरायतालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक(यथा लागू)पिछोरजिलाशिवपुरीमेंहै.जिसकाविस्तृतब्यौरानिम्नलिखितहै:
सं.211 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020
4349 भाग 1 ]
कच्चा
एककुआ
रामजीलालपुत्ररघुनाथजातिलोधी
रायसिंहपुत्रजलमाअसर्फीपत्निजलमाजातिलोधी
रामसिंहजगराममलखानसिंहपुत्रशिवलाल7/9कमलाबाईपुत्री शिवलाल2/9जातिलोधी
किशोराहरनामपुत्ररमलीजातिलोधी
कुशमापत्निचंदनसिंह2/3रामसेवक1/15किशनलाल1/15 कल्यानपुत्रधर्माशान्तीपुत्रीधर्मा1/15मु.सेवरानीवेवाधर्मा
जगदीशकोकसिंहपुत्रनन्हा3/4नत्थाप्रागीलालपुत्रगोकलिया 1/4जातिचमार
खुमानपुत्रविन्दीजातिलोधी
1/15जातिलोधीकोरी)
रामदासपुत्रदलीपा108/233अन्दपुत्ररामदास125/233 जातिलोधी
रामसेवकपुत्रलक्ष्मण3/4अजवसिंहवीरसिंहपुत्ररामसेवक1/4 जातिलोधी
सरोजपत्निरामगोपालजातिलोधी107/240हरदासपुत्रभरतु 11/240जगदीशकोकसिंहपुत्रनन्दाधनकूवेयानन्दानथ्था प्रागीलालपुत्रगोकलिया1/2जातिजाटव
किशनलालरायसिंहरामकिशनपुत्रराजारामजातिलोधी3/4 बृजेशदिनेशपुत्रश्रीपतजातिसाहू1/4
समरथपुत्रभजनलाल3/8रामकलीपत्निराजाराम5/8जाति लोधी गौमापुत्रीप्यारेलाल1/6सुनीलराजूनावा.पुत्रजगदीश5/12 पुष्पेन्द्रगुरुदेशकरननावा.पुत्रकोकसिंहसरपिताखुद5/12-
देवलालपुत्रप्यारेलाल1/3नन्दरामपुत्रप्यारेलाल1/3रामदास पुत्रप्यारेलाल1/3
हेमराजपुत्ररामचरनजातिलोधीजातिलोधी1/3सुखनंदन जिहानसिंहरामगोपालपुत्रभगवानदासजातिलोधी1/3बाघराज पुत्ररघुनाथजातिलोधी1/3
0.27
0.09
0.06
0.09
0.04
0.60
0.29 0.08
0.01
0.07
0.06
0.24 0.005
0.50
0.045
0.28
0.11
0.07
1.44
0.71
1.50 0.61
0.38
0.58
0.42
0.02
0.85 0.05
0.31 2.83 0.46 0.46
0.18
0.47
0.46
1.03
असिंयित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
सिंचित
असिंचित असिंचित
सिंचित सिंचित
सिंचित
असिंचित
असिंचित
सिंचित
असिंचित
असिंथित्त
असिंचित
असिंचित
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्यामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वागी
46
312
74
352 353
75 71
317
41
319
45/1
59
45/2
313
76
61/2"
44/2 44/1
14/
15
8
7
16
4
11
5
6
12 13
17
9 10 4350
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
पक्का
खसरानागाना
एककुआ
परमेश्वरदासअम्रतलालसूरतसिंहपुत्रभजनलालजातिलोधी1/3
सदाकुमारीपत्निभरतलालजातिलोधी
रामप्रसादपुत्रहल्केजातिपाल
भागीरथपुत्रभजनलालजातिपालरामप्रसादपुत्रहल्केसदाकुमारी
भागीरथपुत्रभजनलालजातिपाल
समरथपुत्रभजनलाल
पत्निभरतलालजातिलोधी
भुकेशपुत्रखेतसिंह75/105हरकुवरपत्निसमरथ30/105 जातिपाल
बाबूलालपुत्रबृजनन्दनगोरीशंकरपुत्रबिक्रमजीतमु.छीतापाना तेवाविक्रमजीतमानकुवरपुत्रीविक्रमजीतनिरनेपुत्रनंदलाल संजीवराजीवमहेन्द्रपुत्रकाशीरामहसमुखीपुत्रीकाशीराम रामकलीवेवाकाशीरामहरभजनलालपुत्रलाडलेरामसेवकपुत्र लक्ष्मणनुनियावेवालक्ष्मनजातिलोधी1/2रमेशचन्द्रपुत्र विश्वनाथकनकने1/2
0.02
0.02
0.06/
0.15
0.13 0.12 0.05
0.10
0.08 1.05
0.12
0.02
0.59 0.07
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
77
123
125/4
125/6
127/3
125/5
125/3
23 24
22
25 21
20
19
23
[ भाग 1
कच्चा
एककुआ
वीरसिंहपुत्रचन्नीजातिलोधीहि.1/8सुखन्नदनदानसिंहपुत्र वृजलालजातिलोधीहि.7/8/
परमोपत्निबृिजलालजातिलोधी
अमरसिंहपुत्ररघुवरजातिलोधी1/3माधवसिंहपुत्ररघुवरजाति लोधी1/3प्रीतिवेवापूरनसिंहजातिलोधी1/3~
निरभेपितानन्दलालजातिलोधी1/3सुखनन्दनबाघराज रामचरनरामगोपालजिहानसिंहपुत्रभगवानदासहेमराजपुत्र रामचरनजातिलोधी1/30वाघराजपुत्ररघुनाथजातिलोधी 1/30रजियारम्पीपुत्रीरघुनाथ,जातिलोधी1/15रजियारम्पी पितारघुनाथजातिलोधी1/6रामसेवकपितालक्ष्मननुनियावेवा लक्ष्मनजातिलोधी1/6
दानसिंहसुखन्नदनपुत्रबृजलालजातिलोधी1/4सुरेन्द्रदेवेन्द्र राजेशसिंहपुत्रविजयसिंहपुष्पाऊषामन्जूअन्जूपुत्रीविजयसिंह कमलादेवाविजयसिंहजातिलोधी1/2राजेन्द्रधर्मेन्द्रशैलेन्द्र पितारामसिंहमिथलेशकमलेशपुत्रीरामसिंहरामदुलारीदेवा रामसिंह1/4
s 0.32
0.54
0.02
0.01
0.17
0.90
0.63
0.73 0.91
0.46
सिंथित
सिंचित
सिंचित
असिंचित
असिंचित
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वाभी भूमिस्वामी
122
78
93
92
94 26
28
27
20
30 4351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
अक्षयकुमारसिंह,कलेक्टरएवंपदेनउपसचिव.
शिवदयालपुत्ररोशनलालशान्तिपत्निशिवदयालजातिवराहर
बीरसिंहपुत्रचन्नीजातिलोधी1/3रमेशचन्द्रपुत्रविश्वनाथ कनकने1/3भुअनपत्निसन्तोसजातिलोधी1/3
कुन्जलालसुन्दरलालपुत्रसुकलालदसियापत्निकुन्जलालशीला पत्निसुन्दरलालजातिचमार
इन्दुपत्निप्रभूदयालजातिब्राहम्ण
0.08
0.42
6.27
0.10
0.20
0.26
0.70
0.80 0.98
0.93
0.96
सिंचित
सिंचित
कुलरकवा
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी सिंचित
भूमिस्वामीअसिंचित
भूमिस्वामी
भूमिस्वामीअसिंचित
9 2
96 7/4 7/5
कुलकिता40
34
33
31 32
उक्तभूमिकेयाउक्तभूमिकेकिसीभीभागमेंपड़ेकोयला,लौहापत्थर,स्लेटयाअन्यखनिजोंकीखानेहै,खानऔरऔरखनिजकेऐसेभागों,मेंजिन्हेंउसप्रयोजन जिसकेलिएभूमिअर्जितकीजारहीहै,कीपरियोजनाकेनिर्माणचरणकेदौरानखोदेजानेयाहटायेयाउपयोगकिएजानेकीअपेक्षाहै,कोछोड़करआवश्यकनहींहै।
जिलाभूमिअर्जनअधिकारीएवंअनुविभागीयअधिकारी(राजस्व),पिछोरकेकार्यालयमेंकिसीभीकार्यदिवसकोभूमियोजनाकानिरीक्षणकियाजासकताहै।
यहघोषणाहितबद्धव्यक्तियोंकेआक्षेपोंकोसुननेऔरभूमिअर्जन,पुनर्वासनएवंपुनर्व्यवस्थापनमेंउचितप्रतिकरएवंपारदर्शिताअधिकारअधिनियम,2013(2013का30) कीधारा15मेंयथाउपबंधितसम्यकजांचकरनेकेपश्चातकीगयीहै।भूमिअर्जनकेकारणपुनर्व्यवस्थापनकेलिएसंभावितकुटुम्बकीसंख्यानिशून्यहै। 4352
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 9428 - भू-अर्जन
कटनी , दिनांक 24 जुलाई 2020 रा.प्र.क्र. - 0004 - अ- 82-2019-20 -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम घंघरौटा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) घंघरौटा
(4) 11.37 (1) (2) कटनी विजयराघवगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर जलाशय के डूब
क्षेत्र में आने के कारण.
(5) कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं. 3 देवलोंद जिला शहडोल .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी के भू- अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
क्र. 9427- भू-अर्जन
रा.प्र.क्र. - 0005 - अ- 82-2019-20- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम पोड़ी की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 5.43
(3) पोंड़ी
(1) (2) कटनी विजयराघवगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(5) कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं. 3 देवलोंद जिला शहडोल .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी के भू- अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
4353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
क्र. 9246- भू-अर्जन
रा.प्र.क्र. - 0006- अ-82-2019-20- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम जारारोड़ा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(4) 3.65 (2) विजयराघवगढ़ जारारोड़ा
कटनी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं . 3 देवलोंद जिला शहडोल.
बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी के भू- अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि भूषण सिंह , कलेक्टर एवं उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 23 अक्टूबर 2020
क्र. 08- अ -82-17-18- जामपानी-12576. भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम जामपानी तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 28 अगस्त 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है , जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है: -
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(2)
(3)
जामपानी
शाहपुर
बैतूल
(
अनुसूची
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (हे. में)
(4)
(5)
0.167
इटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
4354
क्र. 07- अ-82-17-18- चापड़ामाल- 12577.- भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम चापड़ामाल तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड -19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(2)
(3) (1)
शाहपुर
बैतूल
चापड़ामाल
अनुसूची
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (हे. में)
(5)
(4)
0.670
इटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.
क्र. 8 - अ- 82-19-20-12579. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , की अनुसूची के कालम ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है. में.)
(4)
(3)
(2)
(1)
13.095 शाहपुर
हरदू
बैतूल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
(5)
(6)
मोखा लघु जलाशय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल, जिला बैतूल ( म. प्र. )
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
भूमि स्वामी का नाम
(2)
क्र. (1)
1 छोटेलाल , रामदीन, लखनलाल व. जगना जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू- स्वामी.
2 मुनिया पिता पन्ना जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी
भू-स्वामी.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा हे .
कुल रकबा हे .
(4)
(5) (3)
44
0.688
0.130
0.503 92/2
0.503
0.075 51
1.255
2.446
योग
0.708 0.325
0.446
1.198
45/2 74/2
1.198 1.523
1.644
योग .
4355. भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
(2)
(3)
(5) (1)
(4)
3
67
0.214
0.150 बाबूलाल, बनवारी वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
4
72/1
0.334
0.320
73/1
0.364
0.334 लक्ष्मण, मनोहर वल्द टन्टू, केरा , संतरा , सुनिता पिता टन्टू जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
योग
0.728
0.654 5
72/2
0.365
0.250
73/2
0.334
0.334 भग्गो बेवा गोपाल, बाबूलाल , बनवारी , अनार, संतोष वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
योग
0.584
0.699
6 ममता वल्द गिरधारी जाति कतिया पता सा.
74/1
1.178
1.178
मालीसिलपटी भू-स्वामी.
7
0.440
0.440
75/1
बीरबल व . जोहरीलाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
8
0.168
0.000
31/1
भग्गी व. जुगलाल, बजेश व साबूलाल , गुलाबाई
0.372
76/1
0.372
102
0.260
0.226 सरस्वती पिता साबूलाल, मुकेश नान्हू व. धीरज जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
0.267
0.165
107
113/1
0.488
0.244
योग
1.555
1.007
77/1
9
0.063
0.063 ब्रजलाल व. मौजी कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी .
105
0.316
0.290
112/1
0.448
0.118
0.471
योग
0.827
10
77/2
0.185
0.185
33
0.384
0.384 भजना ब्रजलाल व. मौजी जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
0..569
0.569
योग ..
92/1
0.120 11
0.298
99/1
0.209
0.209 कलावती जौजे शोभाराम जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू- स्वामी.
योग
0.329
0.569
12
95/2
0.381
0.381 जंगलसिंह वल्द बुकलू जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
13
98/2
0.755
0.755
106
0.328
0.328 शोभाराम वल्द जियालाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
योग ..
1.083
1.083 14
0.152
98/3
0.152
111/2
0.476
0.180 लालसिंग व जियालाल जाति कतिया पता सा. देह भू-स्वामी.
32/1
0.138
0.138
योग ..
0.766
0.470 15
100/1
1.243
0.968 नान्ही बे. परसू राधे, सीताराम, घनश्याम व. परसू, सुक्कन , बुधराम व. कात्या, कलावती पुत्री परसू चंद्रकला कैलाश आनिक व. सुक्कन लता सुनिता अनिता अंजू पिता सुक्कन जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.
4356
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020
[भाग 1 (2)
(3)
(4)
(1)
(5) 16
101/1
महेश व. जोहरीलाल जाति कतिया
0.301
0.230 17
101/3
0.300
0.300 पिन्टू उर्फ दिनेश व. जोहरीलाल जाति कतिया
18
114
0.057
0.057 भंगी व. बूकलू भागराम डालूरा रामपाल व. सहजा भागवती रामबाई समोती पिता सहजा जाति कतिया
19 नन्हा व. जियालाल जाति कतिया
116/1
0.699
0.294 20
8/2
0.122
0.122 जुंगी वल्द बूकलू जाति कतिया
34/2
0.731
0.731
योग
0.853
0.853 21
34/3
0.796
0.796 प्रहलाद वर्मानंद व. गेंदलाल महेश पिता गेंदलाल राजेश वल्द बलीराम जाति मेहरा.
22
0.050
46
4.853
रामू वल्द रामदयाल मीना, रेखा पिता रामदयाल जाति कतिया
22.139
13.095
महायोग ..
(1 ) चूंकि मोखा लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है . धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार - पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है .
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 05- अ-82-17-18- कुण्डी- 12580.- भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम कुण्डी तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(4)
(2)
(3)
(5)
0.758
शाहपुर
बैतूल
कुण्डी
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है .
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.
(3) 4357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. 04- अ- 82-17-18- चिखल्दाखुर्द - 12581.- भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम चिखल्दाखुर्द तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.406
ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.
शाहपुर
चिखल्दाखुर्द
बैतूल
(
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया .
क्र. 10- अ- 82-17-18- खकराकोयलारी-12582 .- भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम खकराकोयलारी तहसील घोड़ाडोंगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
(हे. में)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.153
खकराकोयलारी
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु .
बैतूल
घोड़ाडोगरी
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भीअपलोड किया गया.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 21 अक्टूबर 2020
क्र. 6259- जि.भू.अ.-- 2020- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 4358
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन , अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) अर्जित की जाने वाली
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. -सिवनी भाग -2 .
ग्राम-डोरली छतरपुर प.ह.नं. -110.
0.10 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां .
उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा.
छिंदवाड़ा- नैनपुर- मंड़ला फोर्ट के मध्य छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मध्य रेल्वे, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.
सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2020
क्र. 6391- जि.भू.अ.- 2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, अधिनियम , 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(4)
(6) (1)
(5)
सिवनी तहसील- बरघाट रा.नि.मं. - बरघाट
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , सिवनी.
कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
ग्राम- मण्डी ब.नं. -510 प.ह.नं. -53
1.48 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का. नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
4359 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे .
क्र. 6392 - जि.भू.अ. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) अर्जित की जाने वाली
(6) (3)
(4)
(5)
(1) (2)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी.
सिवनी तहसील- बरघाट रा.नि.मं. - बरघाट
कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
एवं उस पर स्थित संपत्तियां. 2.25 हेक्टेयर
ग्राम-जावरकोठी ब.नं. -207 प.ह.नं. - 53/23 .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
क्र. 6393- जि.भू.अ. - 2020- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(3)
(5)
(6) (1)
(4)
(2)
सिवनी तहसील- बरघाट रा.नि.मं. - बरघाट
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , सिवनी.
कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
ग्राम-मानेगांवकला 0.14 हेक्टेयर ब.नं. -479 एवं उस पर प.ह.नं. -66. स्थित संपत्तियां.
4360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
[भाग 1 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2020
क्र. A- 2430-दो - 2-35-2019.- श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में 18 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.
जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2020
क्र. D- 4220-दो- 2-22-2017.- सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 20 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शोभा पोरवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2020
क्र. C - 2702-दो-2-20-2016 .- श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2020
क्र. D-4419-दो -2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 सितम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2020
क्र. D -4561-दो-2-62-2013.- श्री ओंकार नाथ, मेंबर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 अक्टूबर 2020 के एक दिन के आकस्मिक/ सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-- 03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D- 4563-दो- 2-47-2018.- श्री संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 21 से 28 मार्च 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार सरैया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार सरैया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-4587-दो- 3-30-2013 .- श्री किशोर पिठवे, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
4362
अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
25 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिठवे, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिठवे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D -4634-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 17 नवम्बर 2020 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2020
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , डायरेक्टर , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-2471-दो- 3-420-80- भाग- बारह .-डॉ. शिवकुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा . 195- इक्कीस - ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1- 2018-नियम -चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 225
अर्द्धवेतन अवकाश 075 योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
क्र. D -4636-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री कुशलपाल सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को मध्यप्रदेश शासन्न , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक ) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ6-1- 2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 116
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
अर्द्धवेतन अवकाश 174 योग : 290 दिवसं (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद 30 X75
भुगतान.
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 116 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2020
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 174 क्र. D-4632-दो-2-18-2020.- श्री योगेश कुमार गुप्ता , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 23 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
4363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. D-4653-दो-2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 से 16 नवम्बर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.
Jabalpur, the 31st October 2020
No. C- 2777.- In exercise of powers conferred by Section 5 ( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 , Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh is hereby pleased to designate Shri P. P. Gade, Deputy Registrar (M. ) , Bench Gwalior as State Public Information Officer for the High Court ofMadhya Pradesh , Bench Gwalior .
RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .
Jabalpur, the 19th October 2020
No. 1448 - CJ - II - 805.-WHEREAS , Serious nature of acts of misconduct warrant suspension of Shri Radhe Shyam Madhiya , from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub- rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services ( Classification , Control & Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court hereby places Shri Radhe Shyam Madhiya , IV Additional District Judge, Katni , under suspension with immediate effect with the headquarters at Katni . The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest .
By order of the High Court , PRAMOD KUMAR AGRAWAL , Principal Registrar (Vigilance) .