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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 48, Part Part 1, 27 November 2020

Published 27 November 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
48
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-11-27.48.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020-अग्रहायण 6, शक 1942

क्रमांक 48]

विषय-सूची

भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,

भाग

(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

भाग 4.- (

क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश , (2 ) विभागों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) (1 ) प्रारूप नियम , (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

के साथ अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु उत्तर पूर्व राज्य तवांग (अरूणाचल प्रदेश) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री अजय कुमार शर्मा, स्वयं पत्नी 2. श्रीमती मोनिका शर्मा,

क्र. एफ 1 (ए) 186-1991- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 21 दिसम्बर 2020 से 02 जनवरी 2021 तक, कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-20 दिसम्बर 2020 व 03 जनवरी 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे का चालू कार्य श्री जे.पी. पस्तोर, मुख्य परियोजना यंत्री, मप्रपुआ एवं अविनि, प्रबंध संचालक द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

4323

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

4324

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2020

फा. क्रमांक 4403-21 - ब (दो)-2020. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री श्यामकांत कुलकर्णी सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर तथा श्री प्रेम कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से न्यायिक सदस्य के पद पर 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक की वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, नियुक्तकरता है.

F.No. 4403 - XXI -B (II )-2020.- In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 ( No 29 of 1983 ) the State Government hereby, appoints Shri Shyamkant Kulkarni Retd . District and Session judge , Shri Sushil Kumar Sharma District and Session Judge Indore, and Shri Prem Kumar Sinha Retd. District and Ses- sion Judge as Judicial Member of the M.P. Arbitration Tribunal, Bhopal from assuming the charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years , whichever is earlier .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

क्र. एफ-22-14-2000- ई - चार. राज्य शासन, एतद्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ( SIDBI ) , मुंबई के पत्र क्रमांक सिडबीः आइएफवीः सं 7546/ MPFC- बीओडी, दिनांक 20 अक्टूबर 2020 के संदर्भ में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07 दिसम्बर 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम , 1951 की धारा 10 (ए) सहपठित धारा 15( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री अनुराग जैन, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के स्थान पर श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष पद हेतु तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार जैन , उपसचिव.

पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2020

क्र. एफ 7-1-2019-32-3.- राज्य शासन द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 4 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की अर्हताएं और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2019 की धारा 7 के तहत अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग को अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुशरे, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्र. एफ 3-3-2020-अठारह 6.- विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल 2018 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी परियोजना काउण्टर मैग्नेट क्षेत्र की परिवर्तित सीमा में म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2 ) के अंतर्गत ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा को सम्मिलित किया गया है, जिसके कारण निवेश क्षेत्र में, अधिनियम , 1973 की धारा 38 के तहत गठित ग्वालियर विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण काउण्टर मैग्नेट ग्वालियर दो संस्थाएं कार्यरत है . इस वैधानिक त्रुटि को दूर करने के लिए राज्य शासन , एतद्वारा अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल 2018 को निरस्त करती है , ताकि दोनो संस्थाएं यथावत कार्यरत रह सकें. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण काउण्टर मैग्नेट ग्वालियर की सीमा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 4325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

.भाग 1 ]

नवम्बर 2012 के अनुरुप रहेगी.

कमांक एफ-3-28/ 2018 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (कमाके 23 सन् 1973) की धारा-23 सहपठित धारा -18 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, राज्य सरकार द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 703/ वि० यो० /496-2018 , भोपाल दिनांक 08.02.2018 द्वारा प्रकाशित ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित ...किये गये अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973की धारा-19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश 3. आयुक्त, नगर पालिक निगम , ग्वालियर मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , ग्वालियर मध्यप्रदेश

क.

अध्याय अनुसूची

विकास योजना की

सारणी/ कंडिका

कमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

विकास योजना (नगर कानाम)

4

2

3

1

5 1 ग्वालियर विकास योजना 2021

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल कमांक

कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं

7

6

5

(च):- कंडिका 5.14.1 डी०आर० डी०ई० सिटीसेंटर, तानसेन रोड की सीमा से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण DRDE की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा ।

कंडिका 5.14.1 (च):- डी०आर०डी०ओ० सिटीसेंटर, तानसेन मार्ग की सीमा से 200 मीटर तक केवल 6 मीटर की ऊंचाई तक का निर्माण अनुमत होगा ।

कंडिका 5.14.1 (छ) :- थल सेना एवं वायु सेना की सीमा से 100 मीटर तक केवल 6 मीटर की ऊंचाई का निर्माण अनुमत होगा ।

कंडिका 5.14.1 (छ) :- थल सेना एवं वायु सेना की सीमा से 100/900 मीटर तक कोई भी निर्माण थल सेना एवं वायुसेना की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नही होगा ।

सारिणी टीप:- 5- सा-1 की

सारिणी 5- सा -1 की टीप:-

विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एयरफोर्स से 4 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत भी आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग प्रदर्शित किये गये है । इस क्षेत्र में किये जाने

विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स से 4 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत, आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं औद्योगिक भू- उपयोग प्रस्तावित [ भाग 1 4326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

एवं किया गया है । इस क्षेत्र में किये जाने वाले आवासीय वाणिज्यिक विकास में 6 मीटर , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक हेतु किए जाने वाले विकास की अधिकतम ऊंचाई 7.2 मीटर होगी ।

वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास में 6 मीटर से अधिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं औद्योगिक विकास में 7.2 मीटर से अधिक ऊंचाई एयरफोर्स/ रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगी ।

5

5-सा-14

हेल्थ सेंटर NP के स्थान पर P मान्य होगा । सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

2 ग्वालियर विकास योजना 2021

पी-1 कॉलम 4 सरल कं. 15

सरल कं. 86

Local self, Semi Govt./Govt. Office (गतिविधि) NP के स्थान पर P मान्य होगा ।

:

गैर प्रदूषणकारी उद्योग *

सरल कं. 123

व्याख्या

i * गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

टीप:- सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डॉ. शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

4327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2020

कमांक 15--39/ 2005/10-2:: राज्य शासन द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (कमांक 53 सन् 1972 ) की धारा 18(1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिसूचना कमांक 15-16-75- दस-2 दिनांक 21 मई 1981 (मध्यप्रदेश राजपत्र पत्र दिनांक 12 जून 1981 में प्रकाशित) द्वारा 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घाटीगांव "हुकना" पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य घोषित किया गया था । राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-14-146-91- दस-2 दिनांक 21 जनवरी , 1994 द्वारा 1.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य से पृथक किया गया है ।।

राज्य शासन एतद्वारा समस्त सक्षम अनुमतियों के उपरांत अधिसूचना दिनांक 21 मई, 1981 में आंशिक संशोधन करते हुये संलग्न परिशिष्ट -1 में दर्शित 111.73 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र को अभयारण्य से पृथक करता है , जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से अभयारण्य नहीं रहेगा । फलस्वरूप संलग्न परिशिष्ट-2 में दर्शाये गये विवरण अनुसार क्षेत्र घाटीगांव " हुकना" पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य का रकबा शेष रहेगा, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है

घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य का संशोधित क्षेत्रफल का विवरण

अभयारण्य का नाम

घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य

जिला

ग्वालियर

तहसील

ग्वालियर, घाटीगांव

वनमंडल

ग्वालियर सामान्य

वन परिक्षेत्र

गेंमरेंज तिघरा / घाटीगांव

क्षेत्रफल

आरक्षित वन 306.14 वर्ग किलोमीटर

संरक्षित वन 19.84 वर्ग किलोमीटर

राजस्व क्षेत्र 72.94 वर्ग किलोमीटर

योग

398.92 वर्ग किलोमीटर

अभयारण्य की संशोधित सीमाओं का विवरण

उत्तरः- आसन नदी से वनखण्ड पिपरझील की उत्तरी सीमा, वनखण्ड कुलैथ की उत्तरी सीमा एवं कक्ष कं. 359, 360 की कृत्रिम सीमा तिघरा जलाशय तक तथा तिघरा - ग्वालियर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग होते हुये वनखण्ड रायपुर के कक्ष कमांक 337 की उत्तरी , कक्ष कं. 335, 336 की पश्चिमी सीमा, कक्ष कं. 334 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्रमांक 328 , 329, 331 की उत्तरी सीमा, कक्ष कं0 326, 327 की उत्तरी सीमा । पूर्व:- वनखण्ड रायपुर के कक्ष कं. 326, 327, 330 की पूर्वी सीमा, ए० बी० रोड से वनखण्ड रायपुर की दक्षिणी सीमा, एम.जी.बी. पवा पावटा की पूर्वी सीमा से होते हुये आगरा - बॉम्बे रोड होते हुए कक्ष क्रमांक411 तक ।

दक्षिणः-आगरा-बॉम्बे रोड से कक्ष कं0 411 , 412 की पश्चिमी सीमा , 413 , 414, 415 , 421 की दक्षिणी सीमा तथा कक्ष कं0 416 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष कं0 417 , 418 की दक्षिणी सीमा होते हुये, कक्ष कं० 418 की दक्षिणी , पश्चिमी सीमा होते हुये कक्ष कं0 431 , 432, 433 की दक्षिणी सीमा होते हुये डांडाखिडक बसौटा मार्ग तक ।

पश्चिमः-कक्ष कं. 433 की दक्षिणी सीमा से बसौटा मार्ग होते हुये आसन नदी जिला मुरैना की सीमा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच.एस. मोहन्ता, सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

4328

परिशिष्ट-1

घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य से पृथक किये गये राजस्व भूमि का विवरण

कंमाक

राजस्व ग्राम का नाम 1 गिरवाई

2 चक गिरवाई

3 कोटा लश्कर

बरा

4

5 नयागांव

6 पनिहार

7 रायपुर (झाला, कांसेर , आमई आमा) 8 बरई

9 मालीपुरा

10 सुजवाया

11 तिघरा

12 बिठौली

13 महाराजपुरा

14 ओड़पुरा

15 सौजना

16 घाटीगांव

17 धुंआ

18 जखौदी

खितैरा

19

20 बसईकला

21 समेड़ी (झारा)

22 कालाखेत

23 रामपुरा

योग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1275.515

17.20

34.24

136.525

126.307

350.315

2370.88

2321.83

164.05

303.54

327.68

38.995

78.251

5.421

2.532

601.15

1073.04

153.55

525.09

475.106

600.55

84.6

106.63

11173 हेक्टेयर या

111.73 वर्ग कि.मी.

4329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

परिशिष्ट-2

घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य के अन्तर्गत शेष रकबा (हेक्टेयर में)

वनखण्ड

कं.

अधिसूचित क्षेत्र 1

3

2

1

56.656

बरई पनिहार

2

85.388

आमईआमा

3

1841.972

राई

4

4337.828

घाटीगांव पार्ट

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

5

5447.084

कुलैथ पार्ट

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

क्षेत्रफल

कक्ष कमांक

आरक्षित/संरक्षित

5

4

6

56.656

संरक्षित

P-401

85.388

संरक्षित

P-345

436.337

P-427

संरक्षित

314.375

संरक्षित

P-426

संरक्षित

322.873

P-425

477.342

संरक्षित

P-428

291.045

संरक्षित

P-429

1984.016 योग संरक्षित वन

175.064

आरक्षित

404

173.284

403

आरक्षित

61.605

आरक्षित

402

407

175.758

आरक्षित

160.395

408

आरक्षित

409

147.537

आरक्षित

182.066

405

आरक्षित

406

234.013

आरक्षित

410

213.518

आरक्षित

136.338

आरक्षित

411

271.530

412

आरक्षित

123.631

आरक्षित

413

222.995

आरक्षित

414

279.559

आरक्षित

415

263.139

आरक्षित

421

190.095

आरक्षित

422

151.641

423

आरक्षित

160.757

424

आरक्षित

420

आरक्षित

245.677

116.720

416

आरक्षित

195.287

417

आरक्षित

418

214.091

आरक्षित

419

243.128

आरक्षित

216.221

आरक्षित

359 का भाग

आरक्षित

360 का भाग 222.599

आरक्षित

361

242.556

362

136.188

आरक्षित

363

258.613

आरक्षित

364

आरक्षित

309.112

365

आरक्षित

188.587

366

219.645

आरक्षित

367

248.863

आरक्षित

151.280

368

आरक्षित [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

4330

क्षेत्रफल

कक्ष कमांक

आरक्षित/संरक्षित

वनखण्ड

अधिसूचित क्षेत्र

कं.

6

5

4

3

2

1

178.083

369

आरक्षित

281.493

370

आरक्षित

252.424

371

आरक्षित

-"-

358.852

372

आरक्षित

189.401

373

आरक्षित

-"-

261.781

374

आरक्षित

105.673

375

आरक्षित

-"-

134.075

376

आरक्षित

225.803

377

आरक्षित

180.890

378

आरक्षित

174.521

379

आरक्षित

134.347

380

आरक्षित

-"-

183.274

381

आरक्षित

-"-

187.771

382

आरक्षित

-"-

201.958

383

आरक्षित

-"-

203.075

384

आरक्षित

-"-

210.169

326

आरक्षित

3494.681

रायपुर पार्ट

249.921

327

आरक्षित

6

- " -

288.376

328

आरक्षित

-"-

184.482

329

आरक्षित

-"-

247.506

330

आरक्षित

177.600

331

आरक्षित

-"-

269.663

332

आरक्षित

174.823

333

आरक्षित

-"-

128.497

334का भाग

आरक्षित

177.999

335 का भाग

आरक्षित

161.059

336

आरक्षित

183.205

337

आरक्षित

270.750

338

आरक्षित

226.377

339

आरक्षित

163.836

340

आरक्षित

194.624

341

आरक्षित

139.900

342

आरक्षित

45.896

343का भाग

आरक्षित

228.760

399

आरक्षित

3655.522

डूडापुरा

214.212

400

आरक्षित

256.288

395

आरक्षित

199.965

396

आरक्षित

263.775

397

आरक्षित

159.972

398

आरक्षित

-"-

248.895

385

आरक्षित

-"-

231.717

386

आरक्षित

279.591

387

आरक्षित

240.472

388

आरक्षित 4331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

क्षेत्रफल

कक्ष कमांक

आरक्षित/संरक्षित

वनखण्ड

कं.

अधिसूचित क्षेत्र

6

5

4

1

3

2

177.026

389

आरक्षित

-"-

390

202.742

आरक्षित

-"-

391

301.685

आरक्षित

218.830

-"-

392

आरक्षित

393

169.511

आरक्षित

262.081

394

आरक्षित

430

196.132

आरक्षित

8

पिपरझील पार्ट

6904.562

आरक्षित

431

238.992

आरक्षित

432

183.304

-"-

433

210.167

आरक्षित

आरक्षित

434

154.475

435

आरक्षित

184.954

436

153.151

आरक्षित

437

189.189

आरक्षित

438

227.010

आरक्षित

439

आरक्षित

211.375

164.802

आरक्षित

440

441

244.697

आरक्षित

224.443

आरक्षित

442

182.580

443

आरक्षित

444

285.173

आरक्षित

445

218.136

आरक्षित

259.578

446

आरक्षित

447

203.255

आरक्षित

213.669

448

आरक्षित

186.564

449

आरक्षित

172.226

450

आरक्षित

451

आरक्षित

193.608

- " -

-"-

452

आरक्षित

270.142

183.818

आरक्षित

453

-"-

167.217

आरक्षित

454

200.056

455

आरक्षित

207.541

आरक्षित

456

290.274

आरक्षित

457

458

177.509

आरक्षित

459का भाग 39.251

आरक्षित

" _

16.995

आरक्षित

460का भाग

463का भाग 119.533

आरक्षित

114.008

464का भाग

आरक्षित

198.486

आरक्षित

465

आरक्षित

213.944

466 4332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

क्षेत्रफल

कक्ष कमांक

वनखण्ड

आरक्षित/संरक्षित

कं.

अधिसूचित क्षेत्र

6

5

4

3

1

2

128.504 -"-

आरक्षित

467 का भाग

--

38.020

468 का भाग

आरक्षित

41.786

475 का भाग

आरक्षित

2427.873

2427.873

आरक्षित

9

आर.एफ. एम.जीबी. रायपुर

4137.834

आरक्षित

4137.834

10 आर.एफ. एम.जीबी. पवापावटा

208.737

208.737

आरक्षित

11

6774.444

आर.एफ. एम.जीबी. बरई पनिहार योग एम.जी.बी.

30614.121

योग आरक्षित वन

7294.000

राजस्व क्षेत्र

महायोग

39892.137 हेक्टेयर या 398.92 वर्ग कि.मी.

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्र. एफ 15-39-2005- दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-39-2005-10-2, दिनांक 16 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच.एस. मोहन्ता, सचिव.

4333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

Bhopal dated 16th November 2020

No. 15-39/2005/10-2:: In exercise of the powers conferred by section 18 ( 1 ) of the Wild Life (Protection) Act , 1972 ( No. 53 of 1972) , the State Government vide Notification no. 15-16-75 -X- 2 dated 21 may 1981 , ( Madhya Pradesh gazette dated 12 June 1981 ) had decleared 512 sq . km aera as Ghatigaon " Hukna Bird " ( Great Indian Bustared) Sanctuary . State Government had excluded 1.35 sq . km area from this Sanctuary vide Notification no . F- 14-146-91 - X- 2 dated 21 January 1994 .

After getting all the competent permissions , State Government through partial modification in the Notification dated 21 May 1981 hereby , exculdes 111.73 sq. km revenue area from sanctuary which shall cease to be sanctuary with effect from the date of publication of this notification in the gazette , as mentioned in annexure - I . As a result the remaining area of Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary will be as per annexure - II ofthis Notification , the details are as follows : -

Details of the modified area of Ghatigaon Hukna Bird santury

Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary

Nameof Sanctuary

District

Gwalior

Tehsil

Gwalior , Ghatigaon

Forest Division

Gwalior ( Territorial )

ForestRange

GameRange Tighra /Ghatigaon

Area

Reserved forest 306.14 sq.km.

Protected forest - 19.84 sq . km .

Revenue area - 72.94 sq. km .

Total

398.92 sq.km.

Modified Boundaries of the Sanctuary

North- From Asan river to North boundary of forest block Piperjheel , North boundary of forest block Kulaith and artificial boundary of compatment no . 359 , 360 upto Tighra waterbody and North boundary of compt . no . 337 of forest block Raipur , Western boundary of compatment no . 335 , 336 , Eastern bounadary of compatment no . 334, North boundary of compatment no . 328, 329 , 330 , 326, 327 runing upto Tighra- Gwalior PWD road .

East -Eastern boundary of compatment no . 326 , 327 , 330 of forest block Raipur . From Agra- Bombay road to south boundary of forest block Raipur, Eastern boundary of MGB Pawa- Pawta towards A.B. road- upto compatment no . 411 .

South-From Agra - Bombay road to Western boundary of compatment no . 411 , 412 , Southern boundary of compatment no . 413 , 414, 415, 421 and South boundary of compatment no . 416 , southern boundary of compt . no . 417, 418 and Southern and Western boundary of compatment no . 418 and Southern boundary of compatment no . 431 , 432, 433 upto Dandakhirak - Basota road. West -From Southern boundary of compatment no . 433 to basota road upto Asan river of Morena district boundary.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

H.S. Mohanta , Secy.

4334

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

[ भाग 1

annexure- l

Detail of the area of Revenue land excluded from the Ghatigaon Hukna Bird Sanctu No. Name of the revenue village 1

Girwai

2

Chak Girwai

3

Kota lashkar

4

Bara

5 Nayagaon

6 Panihar

7

Raipur( Jhala , kanser , Amai Aama)

8 Barai

9 Malipura

10 Sujvaya

11

Tighra

Bitholi

12

13 Maharajpura

14 Odpura

15 Sojna

16 Ghatigaon

17 Dhua

18 Jakhodi

19 Khitaira

20

Basai kala

21 Sameri (Jharara)

22

Kalakhet

23 Rampura

Total

area (in hectare)

1275.515

17.20

34.24

136.525

126.307

350.315

2370.88

2321.83

164.05

303.54

327.68

38.995

78.251

5.421

2.532

601.15

1073.04

153.55

525.09

475.106

600.55

84.6

106.63

11173 ha .

111.73

sq.km.

annexure-II

Remaining area under Ghatigaon Hukna Bird Sanctuary ( in hectare ) No.

Forest block

Notified area

2

1

3 1

56.656

Barai panihar

2

amai ama

85.388 3

Rai

1841.972

Total PF

1984.016 Reseved/Protected

Area

compt . no.

4

5

6

Protected

P-401

56.656 Protected

P-345

85.388 Protected

P-427

436.337 Protected

P-426

314.375 Protected

322.873

P-425

Protected

P-428

477.342 Protected

P-429

291.045 4335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

4

4337.828

Reserved Ghatigaon Part

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved 5

Kulaith Part

5447.084

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved 404

175.064

403

173.284

402

61.605

175.758

407.

160.395

408

409

147.537

182.066

405

234.013

406

410

213.518

411

136.338

412

271.530

413

123.631

414

222.995

415

279.559

421

263.139

190.095

422

423

151.641

160.757

424

420

245.677

416

116.720

417

195.287

418

214.091

419

243.128

216.221

Partof359

Partof360 222.599

361

242.556

362

136.188

363

258.613

364

309.112

365

188.587

366

219.645

367

248.863

368

151.280 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

4336

[ भाग 1

Area

Reseved/Protected

Notified area

compt. no .

Forest block

No.

6

5:

4

2

( 1

178.083

369

Reserved

370

281.493

Reserved

252.424

371

Reserved

358.852

372

Reserved

189.401

373

Reserved

261.781

374

Reserved

105.673

Reserved

375

134.075

376

Reserved

225.803

377

Reserved

180.890

378

Reserved

174.521

Reserved

379.

134.347

380

Reserved

183.274

381

Reserved

187.771

382

Reserved

383

201.958

Reserved

203.075

384

Reserved

210.169

326

Reserved

3494.681

Raipur part

6

249.921

327

Reserved

288.376

328

Reserved

329

184.482

Reserved

247.506

330

Reserved

177.600

331

Reserved

332

269.663

Reserved

174.823

333

Reserved

128.497

Partof334

Reserved

177.999

Reserved

Partof335

161.059

336

Reserved

183.205

337

Reserved

270.750

Reserved

338

226.377

339

Reserved

163.836

340

Reserved

194.624

341

Reserved

139.900

342

Reserved

45.896

Partof343

Reserved

228.760

399

Reserved

3655.522

7

Dundapura

214.212

400

Reserved

256.288

395

Reserved

396

199.965

Reserved

263.775

Reserved

397

159.972

Reserved

398

385

248.895

Reserved

231.717

386

Reserved

279.591

387

Reserved 4337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

Forest block

Notified area

Reseved/Protected

Area No.

compt . no .

4

6

5

1

2

3

Reserved

388

240.472

Reserved

389

177.026

202.742

390

Reserved

Reserved

391

301.685

Reserved

392

218.830

Reserved

393

169.511

Reserved

394

262.081

Reserved

8

6904.562

430

196.132 Piperjheel part

Reserved

431

238.992

Reserved

432

183.304

433

Reserved

210.167

Reserved

154.475

434

Reserved

435

184.954

436

Reserved

153.151

437

Reserved

189.189

Reserved

438

227.010

Reserved

439

211.375

440

Reserved

164.802

441

244.697

Reserved

Reserved

442

224.443

182.580

Reserved

443

Reserved

444

285.173

Reserved

445

218.136

259.578

Reserved

446

447

Reserved

203.255

Reserved

448

213.669

186.564

449

Reserved

Reserved

450

172.226

193.608

Reserved

451

270.142

Reserved

452

453

183.818

Reserved

Reserved

454

167.217

Reserved

200.056

455

207.541

Reserved

456

457

290.274

Reserved

177.509

458

Reserved

Reserved

Partof459

39.251

Reserved

16.995

Partof460

119.533

Reserved

Partof463

114.008

Reserved

Partof464

Cliserellenovo Deskton \ Add secretary 2018Wild life Ghatinann sanctuary / Draft notification of exclusion of 4338

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

[भाग 1

Area

Reseved/Protected

Notified area

compt. no.

No.

Forest block

6

5

4

3

2

1

198.486

465

Reserved

213.944

466

Reserved

128.504

Partof467

Reserved

38.020

Reserved

Partof468

41.786

Reserved

Partof475

2427.873

Reserved

2427.873

9

MGB RF Raipur

4137.834

Reserved

4137.834

10 MGB RF Pawa pawta

208.737

Reserved

208.737

11

MGB RF Barai panihar

6774.444

TotalMGB

30614.121

Total RF

7294.000

Revenue area

Grand Total

39892.137 ha . or 398.92 sq.km

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्रमांक / एफ 15-11 / 2018 /10-2:: मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम , 2015 के नियम 3 (1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकारं एतदद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:---

अनुसूची

क्र. वनमण्डल परिक्षेत्र स्थल

कक्ष क्रमांक

सीमायें

क्षेत्रफल (हेक्टयर)

411.83

कोतमा पाठबाबा आरक्षित वन-423

पूर्व- ग्राम चपानी

1. अनुपपूर

पश्चिम- ग्राम भोडाकछार

उत्तर- ग्राम भेडरीतलैया

दक्षिण- ग्राम लेदरा

2. देवास

10.00

सतवास

आरक्षित वन-360

पूर्व- इंदिरा सागर डूब क्षेत्र एवं नर्मदा नदी पश्चिम- पुनरास्थापित ग्राम किटी उत्तर- जमोली नाला

किटी रेस्ट हाऊस

दक्षिण - इंदिरा सागर डूबक्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच.एस. मोहन्ता , सचिव.

4339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्र. एफ 15-11-2018- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-11-2018-10-2, दिनांक 16 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच.एस.मोहन्ता, सचिव.

Bhopal dated 16th November 2020

No./F 15-11 /2018/ 10-2 :: In exercise of the powers conferred by the rule 3 ( 1 ) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette

Schedule

Site

Boundaries

Compartment no .

S. No.

Forest Division

Forest Range

Area (inHact)

1.

Kotma

Pathbaba Reserve Forest -423 411.83

Anoopur

East-Village Chapani

West-Village Bhodakchar

North- Village Bhedaritalaiya

South- Village Ledra

2. Dewas

Satvas

10.00

Reserve Forest-360

KitiRest house

East- Submerge area Indirasagar and Narmada River

West-Rehabilited village Kiti

North- Jamoli Nala

South-Submerge area Indirasagar

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

H.S. Mohanta , Secy.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020

4340

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग

रायसेन, दिनांक 8 सितम्बर 2020

क्र. -6155- एस.डब्ल्यू. -2020.- मध्यप्रदेश शासन, ग्रह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (क)-09-08-बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है .

पुलिस अधीक्षक, रायसेन के प्रस्ताव पत्र क्रमांक/ पु.अ. /रायसेन/ ओएम /194/2020 , दिनांक 05 सितम्बर 2020 के द्वारा ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा, थाना नूरगंज से 35 कि.मी. दूर तथा थाना मंडीदीप से लगभग 28-29 कि.मी. है. जिसके कारण कोई घटना / दुर्घटना घटित होने पर वहां पुलिस बल पहुंचाने में समय लग जाता है. बल को उक्त स्थानों तक समय पर सहायता पहुंचने हेतु ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा को थाना नूरगंज से थाना मंडीदीप में शामिल किये जाने के प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित कर, अधिसूचना जारी किये जाने का निवेदन किया है.

अतएव , पुलिस अधीक्षक, रायसेन के प्रस्तावानुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्र.2. ) की धारा 2 के खण्ड (एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से

(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और

(दो) जिला रायसेन के पुलिस थाना नूरगंज, तहसील गौहरगंज के अन्तर्गत है को सारणी के कॉलम (3 ) में निर्दिष्ट ग्रामों को पुलिस थाना मण्डीदीप , तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में सम्मिलित करती है:-

सारणी

क्र.

उन ग्रामों के नाम जो थाना मण्डीदीप में सम्मिलित किया गया

उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से ग्राम अपवर्जित किया गया

(3)

(2).

(1)

01

ग्राम झिरी एवं ग्राम बहेड़ा

पुलिस थाना नूरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

" कचनार , ई -5 , पर्यावरण परिसर , अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल -462016

भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2020

क्र. -4948-अमृत- वि.यो.07 - नग्रानि- 2020.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1 ) के तहत डबरा विकास योजना, 2031 (प्रारुप) पर आपत्ति/ सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किए जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 28 फरवरी 2020 की अधिसूचना प्रकाशित की गई है.

कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के अन्तर्गत आमजन के लिये विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाये थे, जिसके कारण आमजन को प्रारुप योजना पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत करने में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 1643-815-2020- अठारह -5 , भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2020 के परिपालन में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किए जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 28 फरवरी 2020 की निरंतरता में लेख है कि प्रारुप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Amrut/dabra.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर

2. जिला कलेक्टर, ग्वालियर

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद, डबरा

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर या ई-मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

No.4948 /Amrut.D.P/07/TCP/2020 . Through the notification dated 28th Febrary 2020 published in the Madhya Pradesh Gazette , objections or suggestions on the draft Dabra Development Plan, 2031 has been invited within 30 days under Section - 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .

Normal activities of the general public were restricted in the period of lockdowns by the Government of India due to Covid - 19 pandemic . therefore , in view of the possible difficulties to the general public in submitting objections or suggestions under those circumstances and in pursuance of order No 1643-815-2020-XXIII - 5 , Bhopal dated 12th November 2020 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh, it is hereby informed that the duration for submission of objections or suggestions on the said draft shall be 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

In continuation of the said notices , dated 28th Febrary 2020 , it is stated thst a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate- http://mptownplan.gov.in/lu-panel Gwalior/ Amrut/ dabra.pdf and atfollowing offices during office hours namely: -

Commissioner, Gwalior Division , Gwalior 1.

Collector, District Gwalior 2.

3. ChiefMunicipal Officer, Nagar Palika Parishad, Dabra .

4. JointDirector, Town and Country Planning , District Office Gwalior, M.P.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning , District Office Gwalior or on email ID- [email protected], before expiry of the stipulated period for due consideration .

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

मध्यप्रदेश राजपंत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

4342

[ भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

आलोट, दिनांक 4 नवम्बर 2020 अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय निति 2014 .

क्र.- 2577- भू- अर्जन- 2020- प्र . क्र. 03-अ-82-2020-21.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आक्या ताजली स्टाप डेम योजनान्तर्गत ग्राम आक्या ताजली, तहसील आलोट के निर्माण हेतु खाताधारक के निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- 2- ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित ग्राम की भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहमति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ती पर विचार नही किया जायेगा:-

ग्राम आक्या ताजली , पटवारी हल्का नम्बर 18

खसरा

ग्राम का

क्र कृषक का नाम व

नाम

पिता का नाम

क्रमांक

(4).

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर में असिंचित (6) कुल (7)

परिसम्पत्तियों काविवरण (8) (3)

सिंचित (5)

(1) (2)

0.100

0.100

आक्या

206/1

ताजली

1 मंगू पिता नाथू भूमि स्वामी

गोपालचन्द्र डांड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

"कचनार " , ई -5 , पर्यावरण परिसर , अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल क्र.-4974-विदिशा वि.यो. 496- नग्रानि-2020

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2020 विदिशा विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना । एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि विदिशा विकास योजना में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल

2. कलेक्टर , जिला विदिशा

3. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, म.प्र.

4. मुख्यं नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, विदिशा 4343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

अनुसूची

क्रं विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान

11 अध्याय-3

3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण

"इन मार्गो के दोनों ओर 75-75 मीटर भूमि छोड़कर 200 मीटर गहराई तक निम्न गतिविधियां प्रस्तावित की जा सकती हैं"

2 4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमनी 4.7.1 ले- आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन

निम्नानुसार होंगे-

विदिशा: ले-आउट में खुले क्षेत्र,ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन क्रमांक

न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत)

ले-आउट का न्यूनतम क्षेत्र (हेक्टेयर में)

एमेनिटी के लिये न्यूनतम क्षेत्र यथा शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं (प्रतिशत)

स्थानीय सुविधाजन क दुकानें (प्रतिशत)

1

2

3

4

5

8.0

2.0 4.0 हेक्टेयर 10 या अधिक

2 3 हेक्टेयर 12

6.5

1.5 से 3.99

3

2.0 हेक्टेयर 13

6.0

1.0 से 2.99

टीपः- आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 में समय- समय पर किये गये

संशोधन मान्य होंगे ।

3 4.20 बायपास मार्ग

"इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र को छोड़ते हुए इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200-200 मीटर तक निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी " -

उपांतरण पश्चात् प्रावधान

अध्याय-3

3.10 बायपास मार्गों पर नियंत्रण- इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200-200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी । बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो ) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा ।

4-सा-3

विलोपित

अधिकतम आवासीय भूखण्डीय क्षेत्र (प्रतिशत)

6

50

50

50

4.20 बायपास मार्ग

इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200-200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी । बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा । 4344

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

[ भाग 1 2 सारणी 4 सा 18 के सरल क्रमांक 4 कॉलम 4 में कलाकेन्द्र के पश्चात् निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है: - सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

3 सारणी 4 सा 18 के सरल क्रमांक 7 कॉलम 4 में गौशाला के पश्चात् निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है:- सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

व्याख्या-

1 *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

2 ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग । 3 *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार । टीप:- उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्वसम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अजीत कुमार, आयुक्त- सह संचालक.

4345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2020

सूचना

क्रमांक- एफ-3-74/2020/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23- " क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-941 / टीसी / 659 / उपां / नग्रानि / 2017 दिनांक 05/10/2020 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीधी विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्र.

ग्राम

क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक (हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 ग्राम

686

आवासीय, वाणिज्यिक

687

कोतरकलां,

0.619हेक्टेयर

0.882हेक्टेयर

(पुर्नघनत्वीकरण योजना ) तहसील

0.409 हेक्टेयर

सार्वजनिक

689/2

गोपदबनास

व्यावसायिक, एवं अर्ध सार्वजनिक

योग :- 1.910 हेक्टेयर

उपरोक्त उपांतरण सीधी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा । 4346

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भोपाल , दिनांक 25 नवम्बर 2020

कं.एफ- 3-52/ 2020/18-5 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना कमांक 545 / वि.यो./शुजालपुर/ नग्रानि/ 2020 , भोपाल दिनांक 27/01/2020 द्वारा प्रकाशित शुजालपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शुजालपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन

कलेक्टर, शाजापुर जिला शाजापुर 2.

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय देवास मध्यप्रदेश

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश

6

उपांतरणों का विवरण

अध्याय-6

शुजालपुर: उपयोग परिक्षेत्रों/ उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण सारणी 6 - सा-8 की कंडिका 59 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

6-सा-8

एफ.ए. आर.

न्यूनतम एम.ओ. एस. (मीटर में)

उपयोग/ गतिविधि

अनु. कं.

ऊंचाई (मीटर में)

सामने स्थित मार्ग को

अन्य नियंत्रण / न्यूतम फण्टेज (मीटर में

भू- तल कव्हरेज (प्रतिशत में ) अधिकतम

) न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर मे)

न्यूनतम चौडाई (मीटर में)

6

न्यूनतम वाहन पार्किंगः एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र

पीछे

सामने

साईडस्

12

11

7

9

10

6

8

3

5

2

4

1

12.50

1:1.25

A=100 6.00

59

(1)फण्टेज = भूखण्डीय विकास

कोई नही

30-60 एकल

लेआउट अनुसार

लेआउट अनुसार

लेआउट अनुसार

ले-आउट विकास योजना में किया गया उपांतर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तितं होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

4347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश , शासन , राजस्व विभाग ,

जिला देवास , मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 17 नवम्बर 2020 क्र.-1755-भू-अर्जन-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में आई.एस. पी.-पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.-02 के पहुंच मार्ग निर्माण के अन्तर्गत ग्राम मालागांव तहसील सतवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि आई.एस.पी. -पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.-02 के पहुंच मार्ग निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है-

अनुसूची-1

ग्राम- मालागांव तहसील- सतवास

क.

विवरण

अर्जित की जाने भूमि का

कुल रकबा (हैक्टर)

सिंचित

योग

असिंचित

2.34

1.

0

2.34 आई.एस.पी. -पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं. -02 के पहुंच मार्ग निर्माण

अनुसूचि-2

आई.एस.पी. -पार्वती लिंक परियोजना फेस । & ॥ के अंतर्गत पम्प हाउस कं.-02 के पहुंच मार्ग निर्माण के अन्तर्गत ग्राम मालागांव की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- मालागांव तहसील -सतवास

क्र. कृशक का नाम व पिता / पति का नाम खसरा भूमि का कुल रकबा

क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

कुल

सिंचित

सिंचित

असिंचित

असिंचित 1

2

4

3

कुल 6

5

7

9

8

0.350

77/1

0.160

0.160

0.350

1 काशम खां, रहीश खां, शहीद खां पिता रसूल खां

2.000

78

2.000 0.040

0.040 2 मीर खां, रसूल खां ,

0.050

79/1

0.050 0.050

0.050 3 आयसा बाई वि. इसब खां, सेफू खां , इमरत खां, रासत खां, अब्दुल खां सरीफन बाई, हलीमन, बस्कर बाई पिता इसब खां

86

0.870

0.870 0.020

0.020 4. हबीब खां पिता बोंदर खां, समीद खां आशीक, शाहरूख , शमीनबी शकीना बी हजारा बी पि. हबीब खां

5 गजराज पिता दलपत बंजारा

113

1.210

1.210 0.050

0.050

193

2.020

2.020

6. रूपेंद्रराज जितेंद्रराज पिता रमेशचंद्र परधान

2.020

2.020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4348

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

[ भाग 1

प्लिंथएरिया

8

प्रकार

संरचनाओआदिकाब्यौरा

संख्या

कृषककानामपिता/पतिकानाम

प्रारुप-V (नियम10देखें)

7 वावूलालवृजनदनगोरीशंकरपुत्रविक्रमजीतपानावेवाविक्रमजीत

रामसिंहपुत्रदयारामजातिपाल10/64

वीरवतीपत्निकेदारराखीपुत्रीवीरसिंहजातिलोधी1/48 रामसेवककिशनलालकल्याणपुत्रधर्माजातिपाल1/48

शिवपुरी,दिनांक23नवम्बर2020

सियापत्निवाघराजसुरेशकुमारपुत्रवाधराजरामकलीपत्नि गुलावरमकूपत्निशालिगरामगुडडीपुत्रीवादूलालरामदास भगवानसिंहलज्यारामपुत्रजगनाधनियापुत्रीजगनाकेहीपुत्र अजुददीभग्गूसुन्दरपुत्रनन्दा1/2सरजूपुत्रीगोरे1/2जाति लोधी

जातिलोधी1/2वावूलालपुत्रविक्रमजीत

मानकुवरपुत्रीविक्रमजीतजातिलोधी1/2संजीवराजीवमहेन्द्र/

पुत्रकाशीरामहसमुखीपुत्रीकाशीरामरामकलीवेवाकाशीराम

हरीनिवासदेवेन्द्रपुत्रश्रीपतजातिलोधी5/16हरीनिवासदेवेन्द्र नावा.पुत्रश्रीपतजातिलोधी1/48कलियावेवाधीरजसिंह रामसेवककिसनलालकल्याणपुत्रधर्माशांतिपुत्रीधर्मासेवरानी वेवाधर्माजातिलोधी5/16यंशवंतपुत्रहरनामहरिरामनावा. पुत्रहरनामसरपिताहरनामपुत्रगोविन्दासजातिपाल10/64

6

0.04

0.49

0.01

0.09

0.06

अर्जनका क्षेत्रफल हेक्टेयरमें

5

0.29

0.10

0.84

0.30

0.71

कुलक्षेत्र(हे. )

4

सिंचित

असिंचित

सिंचित

असिंचित

असिंचित

प्रकार भूमिका

3

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

काप्रकार स्वामित्व

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

कार्यालय,कलेक्टरजिलाशिवपुरी,मध्यप्रदेशएवंपदेनउपसचिव,मध्यप्रदेश,शासन,राजस्वविभाग

2

360

365

367

359

358

सर्वेक्षणसंख्या

1

अपेक्षितहै,अर्थात,। जहांसरकारकोऐसाप्रतीतहोताहैकिलोकप्रयोजनार्थजरायग्राम.पिछोरतालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक(यथालागू)शिवपुरीजिलामेंकुल.6.27हेक्टेयरभूमि

क्रमांक

3 इसलिएघोषणाकीजातीहैकिउपर्युक्तपरियोजनाकेलिएअर्जनकेअधीनएकभू-खंडहै,जो6.27हेक्टेयरहैजोग्रामजरायतालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक(यथा लागू)पिछोरजिलाशिवपुरीमेंहै.जिसकाविस्तृतब्यौरानिम्नलिखितहै:

सं.211 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020

4349 भाग 1 ]

कच्चा

एककुआ

रामजीलालपुत्ररघुनाथजातिलोधी

रायसिंहपुत्रजलमाअसर्फीपत्निजलमाजातिलोधी

रामसिंहजगराममलखानसिंहपुत्रशिवलाल7/9कमलाबाईपुत्री शिवलाल2/9जातिलोधी

किशोराहरनामपुत्ररमलीजातिलोधी

कुशमापत्निचंदनसिंह2/3रामसेवक1/15किशनलाल1/15 कल्यानपुत्रधर्माशान्तीपुत्रीधर्मा1/15मु.सेवरानीवेवाधर्मा

जगदीशकोकसिंहपुत्रनन्हा3/4नत्थाप्रागीलालपुत्रगोकलिया 1/4जातिचमार

खुमानपुत्रविन्दीजातिलोधी

1/15जातिलोधीकोरी)

रामदासपुत्रदलीपा108/233अन्दपुत्ररामदास125/233 जातिलोधी

रामसेवकपुत्रलक्ष्मण3/4अजवसिंहवीरसिंहपुत्ररामसेवक1/4 जातिलोधी

सरोजपत्निरामगोपालजातिलोधी107/240हरदासपुत्रभरतु 11/240जगदीशकोकसिंहपुत्रनन्दाधनकूवेयानन्दानथ्था प्रागीलालपुत्रगोकलिया1/2जातिजाटव

किशनलालरायसिंहरामकिशनपुत्रराजारामजातिलोधी3/4 बृजेशदिनेशपुत्रश्रीपतजातिसाहू1/4

समरथपुत्रभजनलाल3/8रामकलीपत्निराजाराम5/8जाति लोधी गौमापुत्रीप्यारेलाल1/6सुनीलराजूनावा.पुत्रजगदीश5/12 पुष्पेन्द्रगुरुदेशकरननावा.पुत्रकोकसिंहसरपिताखुद5/12-

देवलालपुत्रप्यारेलाल1/3नन्दरामपुत्रप्यारेलाल1/3रामदास पुत्रप्यारेलाल1/3

हेमराजपुत्ररामचरनजातिलोधीजातिलोधी1/3सुखनंदन जिहानसिंहरामगोपालपुत्रभगवानदासजातिलोधी1/3बाघराज पुत्ररघुनाथजातिलोधी1/3

0.27

0.09

0.06

0.09

0.04

0.60

0.29 0.08

0.01

0.07

0.06

0.24 0.005

0.50

0.045

0.28

0.11

0.07

1.44

0.71

1.50 0.61

0.38

0.58

0.42

0.02

0.85 0.05

0.31 2.83 0.46 0.46

0.18

0.47

0.46

1.03

असिंयित

असिंचित

असिंचित

असिंचित

सिंचित

असिंचित असिंचित

सिंचित सिंचित

सिंचित

असिंचित

असिंचित

सिंचित

असिंचित

असिंथित्त

असिंचित

असिंचित

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्यामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वागी

46

312

74

352 353

75 71

317

41

319

45/1

59

45/2

313

76

61/2"

44/2 44/1

14/

15

8

7

16

4

11

5

6

12 13

17

9 10 4350

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

पक्का

खसरानागाना

एककुआ

परमेश्वरदासअम्रतलालसूरतसिंहपुत्रभजनलालजातिलोधी1/3

सदाकुमारीपत्निभरतलालजातिलोधी

रामप्रसादपुत्रहल्केजातिपाल

भागीरथपुत्रभजनलालजातिपालरामप्रसादपुत्रहल्केसदाकु‌मारी

भागीरथपुत्रभजनलालजातिपाल

समरथपुत्रभजनलाल

पत्निभरतलालजातिलोधी

भुकेशपुत्रखेतसिंह75/105हरकुवरपत्निसमरथ30/105 जातिपाल

बाबूलालपुत्रबृजनन्दनगोरीशंकरपुत्रबिक्रमजीतमु.छीतापाना तेवाविक्रमजीतमानकुवरपुत्रीविक्रमजीतनिरनेपुत्रनंदलाल संजीवराजीवमहेन्द्रपुत्रकाशीरामहसमुखीपुत्रीकाशीराम रामकलीवेवाकाशीरामहरभजनलालपुत्रलाडलेरामसेवकपुत्र लक्ष्मणनुनियावेवालक्ष्मनजातिलोधी1/2रमेशचन्द्रपुत्र विश्वनाथकनकने1/2

0.02

0.02

0.06/

0.15

0.13 0.12 0.05

0.10

0.08 1.05

0.12

0.02

0.59 0.07

असिंचित

असिंचित

असिंचित

असिंचित

असिंचित

असिंचित

असिंचित

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

77

123

125/4

125/6

127/3

125/5

125/3

23 24

22

25 21

20

19

23

[ भाग 1

कच्चा

एककुआ

वीरसिंहपुत्रचन्नीजातिलोधीहि.1/8सुखन्नदनदानसिंहपुत्र वृजलालजातिलोधीहि.7/8/

परमोपत्निबृिजलालजातिलोधी

अमरसिंहपुत्ररघुवरजातिलोधी1/3माधवसिंहपुत्ररघुवरजाति लोधी1/3प्रीतिवेवापूरनसिंहजातिलोधी1/3~

निरभेपितानन्दलालजातिलोधी1/3सुखनन्दनबाघराज रामचरनरामगोपालजिहानसिंहपुत्रभगवानदासहेमराजपुत्र रामचरनजातिलोधी1/30वाघराजपुत्ररघुनाथजातिलोधी 1/30रजियारम्पीपुत्रीरघुनाथ,जातिलोधी1/15रजियारम्पी पितारघुनाथजातिलोधी1/6रामसेवकपितालक्ष्मननुनियावेवा लक्ष्मनजातिलोधी1/6

दानसिंहसुखन्नदनपुत्रबृजलालजातिलोधी1/4सुरेन्द्रदेवेन्द्र राजेशसिंहपुत्रविजयसिंहपुष्पाऊषामन्जूअन्जूपुत्रीविजयसिंह कमलादेवाविजयसिंहजातिलोधी1/2राजेन्द्रधर्मेन्द्रशैलेन्द्र पितारामसिंहमिथलेशकमलेशपुत्रीरामसिंहरामदुलारीदेवा रामसिंह1/4

s 0.32

0.54

0.02

0.01

0.17

0.90

0.63

0.73 0.91

0.46

सिंथित

सिंचित

सिंचित

असिंचित

असिंचित

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वाभी भूमिस्वामी

122

78

93

92

94 26

28

27

20

30 4351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

अक्षयकुमारसिंह,कलेक्टरएवंपदेनउपसचिव.

शिवदयालपुत्ररोशनलालशान्तिपत्निशिवदयालजातिवराहर

बीरसिंहपुत्रचन्नीजातिलोधी1/3रमेशचन्द्रपुत्रविश्वनाथ कनकने1/3भुअनपत्निसन्तोसजातिलोधी1/3

कुन्जलालसुन्दरलालपुत्रसुकलालदसियापत्निकुन्जलालशीला पत्निसुन्दरलालजातिचमार

इन्दुपत्निप्रभूदयालजातिब्राहम्ण

0.08

0.42

6.27

0.10

0.20

0.26

0.70

0.80 0.98

0.93

0.96

सिंचित

सिंचित

कुलरकवा

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी सिंचित

भूमिस्वामीअसिंचित

भूमिस्वामी

भूमिस्वामीअसिंचित

9 2

96 7/4 7/5

कुलकिता40

34

33

31 32

उक्तभूमिकेयाउक्तभूमिकेकिसीभीभागमेंपड़ेकोयला,लौहापत्थर,स्लेटयाअन्यखनिजोंकीखानेहै,खानऔरऔरखनिजकेऐसेभागों,मेंजिन्हेंउसप्रयोजन जिसकेलिएभूमिअर्जितकीजारहीहै,कीपरियोजनाकेनिर्माणचरणकेदौरानखोदेजानेयाहटायेयाउपयोगकिएजानेकीअपेक्षाहै,कोछोड़करआवश्यकनहींहै।

जिलाभूमिअर्जनअधिकारीएवंअनुविभागीयअधिकारी(राजस्व),पिछोरकेकार्यालयमेंकिसीभीकार्यदिवसकोभूमियोजनाकानिरीक्षणकियाजासकताहै।

यहघोषणाहितबद्धव्यक्तियोंकेआक्षेपोंकोसुननेऔरभूमिअर्जन,पुनर्वासनएवंपुनर्व्यवस्थापनमेंउचितप्रतिकरएवंपारदर्शिताअधिकारअधिनियम,2013(2013का30) कीधारा15मेंयथाउपबंधितसम्यकजांचकरनेकेपश्चातकीगयीहै।भूमिअर्जनकेकारणपुनर्व्यवस्थापनकेलिएसंभावितकुटुम्बकीसंख्यानिशून्यहै। 4352

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 9428 - भू-अर्जन

कटनी , दिनांक 24 जुलाई 2020 रा.प्र.क्र. - 0004 - अ- 82-2019-20 -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम घंघरौटा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) घंघरौटा

(4) 11.37 (1) (2) कटनी विजयराघवगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर जलाशय के डूब

क्षेत्र में आने के कारण.

(5) कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं. 3 देवलोंद जिला शहडोल .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी के भू- अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

क्र. 9427- भू-अर्जन

रा.प्र.क्र. - 0005 - अ- 82-2019-20- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम पोड़ी की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 5.43

(3) पोंड़ी

(1) (2) कटनी विजयराघवगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(5) कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं. 3 देवलोंद जिला शहडोल .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी के भू- अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

4353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

क्र. 9246- भू-अर्जन

रा.प्र.क्र. - 0006- अ-82-2019-20- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम जारारोड़ा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(3)

(4) 3.65 (2) विजयराघवगढ़ जारारोड़ा

कटनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री पक्का बांध संभाग क्रं . 3 देवलोंद जिला शहडोल.

बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी के भू- अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशि भूषण सिंह , कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र. 08- अ -82-17-18- जामपानी-12576. भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम जामपानी तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 28 अगस्त 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है , जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है: -

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1)

(2)

(3)

जामपानी

शाहपुर

बैतूल

(

अनुसूची

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (हे. में)

(4)

(5)

0.167

इटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

4354

क्र. 07- अ-82-17-18- चापड़ामाल- 12577.- भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम चापड़ामाल तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड -19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-

नगर/ग्राम जिला

तहसील

(2)

(3) (1)

शाहपुर

बैतूल

चापड़ामाल

अनुसूची

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (हे. में)

(5)

(4)

0.670

इटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

क्र. 8 - अ- 82-19-20-12579. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , की अनुसूची के कालम ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है. में.)

(4)

(3)

(2)

(1)

13.095 शाहपुर

हरदू

बैतूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(6)

मोखा लघु जलाशय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल, जिला बैतूल ( म. प्र. )

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

(2)

क्र. (1)

1 छोटेलाल , रामदीन, लखनलाल व. जगना जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू- स्वामी.

2 मुनिया पिता पन्ना जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी

भू-स्वामी.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा हे .

कुल रकबा हे .

(4)

(5) (3)

44

0.688

0.130

0.503 92/2

0.503

0.075 51

1.255

2.446

योग

0.708 0.325

0.446

1.198

45/2 74/2

1.198 1.523

1.644

योग .

4355. भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

(2)

(3)

(5) (1)

(4)

3

67

0.214

0.150 बाबूलाल, बनवारी वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

4

72/1

0.334

0.320

73/1

0.364

0.334 लक्ष्मण, मनोहर वल्द टन्टू, केरा , संतरा , सुनिता पिता टन्टू जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

योग

0.728

0.654 5

72/2

0.365

0.250

73/2

0.334

0.334 भग्गो बेवा गोपाल, बाबूलाल , बनवारी , अनार, संतोष वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

योग

0.584

0.699

6 ममता वल्द गिरधारी जाति कतिया पता सा.

74/1

1.178

1.178

मालीसिलपटी भू-स्वामी.

7

0.440

0.440

75/1

बीरबल व . जोहरीलाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

8

0.168

0.000

31/1

भग्गी व. जुगलाल, बजेश व साबूलाल , गुलाबाई

0.372

76/1

0.372

102

0.260

0.226 सरस्वती पिता साबूलाल, मुकेश नान्हू व. धीरज जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

0.267

0.165

107

113/1

0.488

0.244

योग

1.555

1.007

77/1

9

0.063

0.063 ब्रजलाल व. मौजी कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी .

105

0.316

0.290

112/1

0.448

0.118

0.471

योग

0.827

10

77/2

0.185

0.185

33

0.384

0.384 भजना ब्रजलाल व. मौजी जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

0..569

0.569

योग ..

92/1

0.120 11

0.298

99/1

0.209

0.209 कलावती जौजे शोभाराम जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू- स्वामी.

योग

0.329

0.569

12

95/2

0.381

0.381 जंगलसिंह वल्द बुकलू जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

13

98/2

0.755

0.755

106

0.328

0.328 शोभाराम वल्द जियालाल जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

योग ..

1.083

1.083 14

0.152

98/3

0.152

111/2

0.476

0.180 लालसिंग व जियालाल जाति कतिया पता सा. देह भू-स्वामी.

32/1

0.138

0.138

योग ..

0.766

0.470 15

100/1

1.243

0.968 नान्ही बे. परसू राधे, सीताराम, घनश्याम व. परसू, सुक्कन , बुधराम व. कात्या, कलावती पुत्री परसू चंद्रकला कैलाश आनिक व. सुक्कन लता सुनिता अनिता अंजू पिता सुक्कन जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू-स्वामी.

4356

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020

[भाग 1 (2)

(3)

(4)

(1)

(5) 16

101/1

महेश व. जोहरीलाल जाति कतिया

0.301

0.230 17

101/3

0.300

0.300 पिन्टू उर्फ दिनेश व. जोहरीलाल जाति कतिया

18

114

0.057

0.057 भंगी व. बूकलू भागराम डालूरा रामपाल व. सहजा भागवती रामबाई समोती पिता सहजा जाति कतिया

19 नन्हा व. जियालाल जाति कतिया

116/1

0.699

0.294 20

8/2

0.122

0.122 जुंगी वल्द बूकलू जाति कतिया

34/2

0.731

0.731

योग

0.853

0.853 21

34/3

0.796

0.796 प्रहलाद वर्मानंद व. गेंदलाल महेश पिता गेंदलाल राजेश वल्द बलीराम जाति मेहरा.

22

0.050

46

4.853

रामू वल्द रामदयाल मीना, रेखा पिता रामदयाल जाति कतिया

22.139

13.095

महायोग ..

(1 ) चूंकि मोखा लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है . धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार - पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है .

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 05- अ-82-17-18- कुण्डी- 12580.- भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम कुण्डी तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

0.758

शाहपुर

बैतूल

कुण्डी

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है .

समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

(3) 4357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

क्र. 04- अ- 82-17-18- चिखल्दाखुर्द - 12581.- भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम चिखल्दाखुर्द तहसील शाहपुर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.406

ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु.

शाहपुर

चिखल्दाखुर्द

बैतूल

(

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया .

क्र. 10- अ- 82-17-18- खकराकोयलारी-12582 .- भूमि, अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु ग्राम खकराकोयलारी तहसील घोड़ाडोंगरी स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 7 जून 2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

(हे. में)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.153

खकराकोयलारी

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु .

बैतूल

घोड़ाडोगरी

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भीअपलोड किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 21 अक्टूबर 2020

क्र. 6259- जि.भू.अ.-- 2020- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 4358

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन , अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) अर्जित की जाने वाली

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. -सिवनी भाग -2 .

ग्राम-डोरली छतरपुर प.ह.नं. -110.

0.10 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां .

उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा.

छिंदवाड़ा- नैनपुर- मंड़ला फोर्ट के मध्य छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मध्य रेल्वे, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

क्र. 6391- जि.भू.अ.- 2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन, अधिनियम , 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(3)

(4)

(6) (1)

(5)

सिवनी तहसील- बरघाट रा.नि.मं. - बरघाट

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , सिवनी.

कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

ग्राम- मण्डी ब.नं. -510 प.ह.नं. -53

1.48 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का. नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

4359 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे .

क्र. 6392 - जि.भू.अ. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) अर्जित की जाने वाली

(6) (3)

(4)

(5)

(1) (2)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी.

सिवनी तहसील- बरघाट रा.नि.मं. - बरघाट

कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

एवं उस पर स्थित संपत्तियां. 2.25 हेक्टेयर

ग्राम-जावरकोठी ब.नं. -207 प.ह.नं. - 53/23 .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 6393- जि.भू.अ. - 2020- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(3)

(5)

(6) (1)

(4)

(2)

सिवनी तहसील- बरघाट रा.नि.मं. - बरघाट

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , सिवनी.

कांचना मंड़ी जलाशय की बायी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

ग्राम-मानेगांवकला 0.14 हेक्टेयर ब.नं. -479 एवं उस पर प.ह.नं. -66. स्थित संपत्तियां.

4360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

[भाग 1 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बरघाट में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2020

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2020

क्र. A- 2430-दो - 2-35-2019.- श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में 18 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र. D- 4220-दो- 2-22-2017.- सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 20 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शोभा पोरवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र. C - 2702-दो-2-20-2016 .- श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2020

क्र. D-4419-दो -2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 सितम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2020

क्र. D -4561-दो-2-62-2013.- श्री ओंकार नाथ, मेंबर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 अक्टूबर 2020 के एक दिन के आकस्मिक/ सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-- 03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D- 4563-दो- 2-47-2018.- श्री संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 21 से 28 मार्च 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार सरैया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार सरैया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-4587-दो- 3-30-2013 .- श्री किशोर पिठवे, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

4362

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

25 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिठवे, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिठवे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D -4634-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 17 नवम्बर 2020 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2020

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , डायरेक्टर , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2471-दो- 3-420-80- भाग- बारह .-डॉ. शिवकुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा . 195- इक्कीस - ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1- 2018-नियम -चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 225

अर्द्धवेतन अवकाश 075 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

क्र. D -4636-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री कुशलपाल सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को मध्यप्रदेश शासन्न , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक ) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ6-1- 2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 116

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

अर्द्धवेतन अवकाश 174 योग : 290 दिवसं (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद 30 X75

भुगतान.

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 116 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2020

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 174 क्र. D-4632-दो-2-18-2020.- श्री योगेश कुमार गुप्ता , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 23 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

4363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

क्र. D-4653-दो-2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 से 16 नवम्बर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

Jabalpur, the 31st October 2020

No. C- 2777.- In exercise of powers conferred by Section 5 ( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 , Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh is hereby pleased to designate Shri P. P. Gade, Deputy Registrar (M. ) , Bench Gwalior as State Public Information Officer for the High Court ofMadhya Pradesh , Bench Gwalior .

RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .

Jabalpur, the 19th October 2020

No. 1448 - CJ - II - 805.-WHEREAS , Serious nature of acts of misconduct warrant suspension of Shri Radhe Shyam Madhiya , from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub- rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services ( Classification , Control & Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court hereby places Shri Radhe Shyam Madhiya , IV Additional District Judge, Katni , under suspension with immediate effect with the headquarters at Katni . The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest .

By order of the High Court , PRAMOD KUMAR AGRAWAL , Principal Registrar (Vigilance) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 27 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-11-27.48.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-11-27.48.Ordinary.