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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर 2020 अग्रहायण 7, शक 1942
क्रमांक 467]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2020
क्र. एफ- 16-191-2006-1-7-1 - स्था.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 11 में,
(1 ) उप- नियम (3 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- " (3 ) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में से 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों तथा 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे । " ।
933 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
934
(2) उप- नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- " (5 - क) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उन रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पद पुनः विज्ञापित किए जाएंगे ।
" (5 - ख) सीधी भर्ती के लिए उद्भूत रिक्तियों में से 10% पद मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो, मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, आरक्षित रहेंगेः
परंतु उक्त संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी निदेशानुसार आरक्षण के उपबंध लागू होंगे । " ।
(3) उप-नियम (6 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप - नियम जोड़े जाएं, अर्थात्ः-
"(7) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल पदों का तैतीस प्रतिशत समस्तर रूप में एवं श्रेणी के अनुसार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज ) आरक्षित होगा ।
(8) सीधी भर्ती के प्रकम पर 6 प्रतिशत पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और यह आरक्षण समस्तर (होरिजेन्टल ) तथा श्रेणी के अनुसार होगा । " । 2. नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
" 18 परिवीक्षा:- सेवा में सीधे भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । "
3. अनुसूची- एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थात्ः- मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 नवम्बर 2020
934(1)
"अनुसूची-एक
(नियम-5 'देखिए)
वर्गीकरण , वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या
वर्गीकरण
नियुक्ति प्राधिकारी
पदों की संख्या
सेवा में सम्मिलित पद का नाम
(2) (3) (1)
03
अभ्युक्तियां पुनरीक्षित वेतनबैंड+ग्रेड़ वेतन
(4)
(5)
(6)
123100-215900
प्रथम श्रेणी
राज्य शासन 1. अतिरिक्त सचिव
14
2. उप सचिव
इन पदों को भरे जाने की स्थिति में उप-सचिव, मंत्रालय सेवा के पद उसी संख्या में स्थगित रहेंगे । 79900-211700
प्रथम श्रेणी
राज्य शासन
स्वीकृत पद (जो कक्ष 7(3) के अधीन हैं) की वर्तमान संख्या 62 है । जिनमें से मंत्रालय सेवा के लिए पदों की सख्या 14 ह शेष उप सचिव के पद भारतीय प्रशासनिक सेवा /राज्य प्रशासनिक सेवा / अन्य सेवा के हैं । उक्त पदों में 01 पद अन्य सेवा से लिया हुआ सम्मिलित है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
934(2)
67300-206900
57
-तदैव-
-तदैव-
3.अवर सचिव
अवर सचिव के स्वीकृत /निर्धारित पदों की संख्या 73 हैं जिसमें मंत्रालयीन सेवा के पदों की संख्या (जो पदोन्नति से 49 पद भरे जाते हैं) तथा स्टाफ ऑफिसरों के लिए नामनिर्दिष्ट पदों की संख्या-8 है और शेष पद राज्य प्रशासनिक सेवा/ अन्य सेवाओं के लिए हैं ।
67300-206900
20
- तदैव-
-तदैव-
4. स्टाफ आफिसर
56100-177500
01
-तदैव-
-तदैव-
5. लेखा अधिकारी
49100-155800
द्वितीय श्रेणी
143 राज्य शासन
6.अनुभाग अधिकारी
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा/वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ- 8-1-2015/ नियम , दिनांक 07-06-2018
-तदैव-
60
तदैव
49100-155800
7. निज सचिव
सचिव, सा.प्र. विभाग
01
42700-135100
-तदैव-
8. ग्रंथपाल
-तदैव-
02
42700-135100
-तदैव- -तदैव-
9. शोध विश्लेषक 934(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
कर्तव्य पद
03
36200-114800
तृतीय श्रेणी
(लिपिकवर्गीय)
सचिव, सा.प्र. विभाग 1. सांख्यिकीय सहायक (सहायक सांख्यिकी अधिकारी )
-तदैव-
02
2. कम्प्यूटर आपरेटर
-तदैव-
327
3. सहायक अनुभाग अधिकारी
-तदैव-
321
4. सहायक ग्रेड-दो
-तदैव-
584
5. सहायक ग्रेड-तीन
- तदैव-
75
6. निज सहायक
-तदैव-
53
7. शीघ्रलेखक
8. स्टेनोटायपिस्ट 84
25300-80500
-तदैव-
-तदैव-
36200-114800
सा.प्र.विभाग के आदेश दिनांक 20.03.2018 से पदनाम परिवर्तित 25300-80500
-तदैव-
19500-62000
-तदैव-
36200-114800
-तदैव-
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.4.13 के अनुसार
-तदैव- 28700-91300
-तदैव-
तृतीय श्रेणी
(लिपिकवर्गीय)
सचिव, सा.प्र . विभाग
-तदैव-
01
9. टाईपराईटर मिस्त्री (मैकेनिक)
19500-62000+ (विशेष वेतन रूपये 125/- प्रतिमाह)
19500-62000
-तदैव- 934(4)
01 -तदैव- 10. सहायक हाईपराईटर मिस्त्री
02 -तदैव- 11. मुख्य मानचित्रकार
04 -तदैव- 12.मानचित्रकार
03 -तदैव- 13. सहायक मानचित्रकार
-तदैव-
04
14. अनुरेखक
01 -तदैव- 15. टेलीफोन पर्यवेक्षक
-तदैव-
03
16. टेलीफोन आपरेटर
01 -तदैव- 17. लिफ्ट पर्यवेक्षक
08 -तदैव- 18. लिफ्ट मेन (लिफ्ट परिचारक)
04
19. उप- केन्द्र परिचारक
तृतीय - श्रेणी अलिपिकवर्गीय
सचिव सा.प्र. विभाग
02 -तदैव- 20. जिल्दसाज (बुक वाईण्डर)
-तदैव-
01 -तदैव- 21. हाउस कीपर
01 -तदैव- 22. रोकड़िया सहायक
08
- तदैव-
-तदैव- 23. डाटा एन्ट्री आपरेटर
01
-तदैव-
-तदैव- 24. सहायक ग्रंथपाल
-तदैव-
01 -तदैव- 25. कनिष्ठ विश्लेषक
26.स्वागतकर्ता 01
- तदैव-
-तदैव-
-तदैव-
01 -तदैव- 27. फायर इंसपेक्टर
02
-तदैव-
-तदैव- 28. सहायक
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
19500-62000
-तदैक
तृतीय - श्रेणी अलिपिकवर्गीय
32800-103600 विशेष वेतन रूपयें 75 /-
-तदैव- 32800-103600 विशेष वेतन रूपये 25/-
-तदैव-
25300-80500 19500-62000
-तदैव-
22100-70000
-तदैव-
22100-70000
-तदैव-
-तदैव-
22100-70000 19500-62000
-तदैव-
25300-80500
-तदैव-
19500-62000 19500-62000 19500-62000
तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय
25300-80500 28700-91300 28700-91300 19500-62000 25300-80500 36200-114800 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
934(5) प्रोग्रामर
01
-तदैव-
-तदैव-
28700-91300
29पानाप्रिंट फोटो कॉपियर
01
36200-114800
- तदैव-
30. एस ए एस लेखाधिकारी
तृतीय श्रेणी
(अलिपिकवर्गीय)
04
- तदैव-
19500-62000
-तदैव-
31. वाहन चालक
No. F - 16-191-2006 - i - 7-1 - Estt.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution , of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Secretariate Service Recruitment Rules , 1976 , namely: -
AMENDMENTS
In the said rules , -
1. In rule 11 , -
(1 ) For sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely: -
" ( 3 ) There shall be reserved 16 % posts for Scheduled Castes , 20% posts for Scheduled Tribes and 27% posts for Other Backward Classes candidates amongst available vacant posts for direct recruitment .
In this regard the provision of reservation shall be enforced in accordance with the direction of the State Government issued from time to time" .
(2) For sub - rule (5) , the following sub -rule shall be substituted , namely: -
" ( 5- a) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them , the remaining vacancies shall be advertised again to fill up the reserved vacant posts .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
934(6)
(5 -b) There shall be reserved 10% posts for the candidates belonging to EWS of Madhya Pradesh who is not included in ambit of reservation conferred for Scheduled Caste , Scheduled Trube and Other Backward Classes .
Provided that in this regard the provision of reservation shall be enforced in accordance with the direction of the State Government issued from time to time" .
(3 ) After sub -rule (6) , the following sub - rule shall be added , namely : -
" (7) At the stage of direct recruitment 3 % post from the total post shall be reserved horizontally and compartment wise for female candidate .
(8) At the stage of direct recruitment 6% post from the total post shall be reserved for horizontally and compartment wise for the disabled person . " .
2 . For rule 18 , the following rule shall be substituted , namely : - " 18 Probation . - Every person , directly recruited in the service shall be appointed on probation for a period of three years . " .
3. In place of existing Schedule - I , the following Schedule shall be substituted , namely : -
" SCHEDULE - I
(See rule-5)
Classification , Scale of pay and Number of posts included in the Service
Remarks
Classification
Number of posts
Appointing Authority
Name of the post included in the service
(3)
(2)
(4)
(1)
Revised PayBand +Grade pay (5)
(6) 03
Class- I 123100-
State Government
215900
1. Additional Secretary
In case these posts are filled the same number of posts of Deputy Secretary मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
934(7)
shall remain postponed.
14
Class- I 79900-
State Government
211700
2.Deputy Secretary
The number of sanctioned posts (which are under section 7( 3) are 62 . Out of which 14 postfor mantralaya service and remaining posts of Deputy Secretary are IAS/ State Administrative services/ other service . 1 post in the above posts are included/ taken from other service .
57
67300-
3. Under Secretary
206900
The number of posts sanctioned /prescribed to Under Secretary are 73 out of which 49 posts of Mantralaya service (which are filled are by promotion) and 8post are nominated for Staff officers and remaining post for State Administrative service/ other services .
20
4. Staff Officer
--do--
--do--
67300-
206900
5. Account
01
--do--
--do--
56100- 934(8)
Officer
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
177500
Class II
143 State Government 6. Section Officer
60
Secretary GAD 7. Private Secretary
01
--do-- 8. Librarian
--do--
02
9. Research Analyst
03 Secretary GAD 1. Statistical Assistant (Assistant statistical officer)
--do--
02
2. Computer Operator
327
--do-- 3. Assistant Section Officer
--do--
321
4. Assistant Grade- II
--do--
584
5. Assistant Grade- III
--do--
75
6. Private Assistant
--do--
53
7.Stenographer
84
8. Steno typist
Secretary GAD 49100- 155800
Recommendation ofState Pay Commission /Finan ceDepartment's order No. F -8-1- 2015 / R, Dated 07.06.2018
--do-- --do--
49100- 155800
--do--
42700- 135100
--do--
42700- 135100
DUTY POST
36200-
114800
Class III (Ministerial )
--do--
25300- 80500
--do--
36200- 114800
Designation changed by the GAD order date 20.03.2018 --do--
25300- 80500
--do--
19500- 62000
--do--
36200- 114800
As perGAD Notification dtd . 18.4.13
--do-- --do-- 28700- 91300
19500-
Class - III Ministerial 62000+ (special payRs . 125/- Per month) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2020
--do--
01
9.Typewriter Mistri (Machinic)
--do--
01
10.Assistant typewriter mistri
--do--
02
11. Head Draftsman
--do--
04
12.Draftsman
--do--
03
13. Assistant Draftsman
--do--
04
14.Tracer
--do--
01
15. Telephone Supervisior
03
--do-- 16. Telephone Operator
--do--
01
17. Lift Supervisior
08
--do-- 18. Lift man
04 Secretary GAD 19. Sub- centre Attendant
02
--do-- 20. Book winder
--do--
01
21. House Keeper
01
--do-- 22. Assistant Cashier
--do--
08
23.Data Entry Operator
--do--
01
24. Assistant Librarian
934(9) --do--
19500- 62000
--do--
19500- 62000
32800- 103600
Class - III Non Ministerial
Rs. 75/ - special pay
32800-
--do--
103600 Rs. 25/- special pay
--do--
25300- 80500
--do--
19500- 62000
--do--
22100- 70000
--do--
22100- 70000
--do--
22100- 70000
--do--
19500- 62000
25300- 80500
Class - III Non Ministerial
--do--
19500- 62000
--do--
19500- 62000
19500- 62000
Class- III Ministerial
--do--
25300- 80500
--do--
28700- 91300 934(10)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 नवम्बर 2020
01
--do-- 25. Junior Analyst
01
--do-- 26. Receptionist
01
--do-- 27. Fire Inspector
02
--do-- 28.Assistant Programmer
01
--do-- 29. Pana print photo copier
01
--do-- --do--
28700- 91300
--do--
19500- 62000
--do--
25300- 80500
--do--
36200- 114800
--do--
28700- 91300
Class - III Non
Ministerial
30.SAS Account Officer
04
--do-- 31. Driver
36200- 114800
--do--
19500- 62000
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधु नाहर , उपसचिवं.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.