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ध्य प्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 473]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 2 दिसम्बर 2020 - अग्रहायण 11 , शक 1942
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2020
क्र.- एफ- 2-13-लोसेप्र- इकसठ-1- पी.एस.जी. -01.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है , अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग कीसेवा
सेवाएँ
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान करनेकी निश्चित समय-सीमा
प्रथम अपील के निराकरण कीनिश्चित कीगयी समय-सीमा
1
2
3
4
6
5
7
1.21
07दिन
15 दिन
कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक
100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना | के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)
945 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2020
946
1.22
कार्यपालन यंत्री ( विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय निरीक्षक विद्युत 100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)
अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य निरीक्षक विद्युत 1.23 500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात)
07 दिन
15दिन मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक
15दिन
07 दिन
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , म.प्र. शासन , उर्जा विभाग
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
15दिन
07 दिन मुख्य
1.24
अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य निरीक्षक विद्युत 500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)
1.25
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक 5000 केव्हीए से अधिक क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात)
1.26
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं विद्युत निरीक्षक मुख्य 5000 केव्हीए से अधिक क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
15दिन
07 दिन
विभागीय सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
15 दिन
07दिन
विभागीय सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.
946
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2020
क्र.-एफ- 2-14- लोसेप्र- इकसठ- 1 - पी.एस.जी.- 33.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , एतद्वारा वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधि ाकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: -
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी विभाग की सेवा
सेवाएँ
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
सेवाप्रदान
करनेकी
निश्चित समय
सीमा
1
2
3 License
33.1
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर for Whole Sale एफ.एल. 10 (क) बाहरी (आउटसाइडर) की केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति
33.2
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
ग्वालियर एफ.एल. 10( ख) मूल में बोतल बंद आयातित विदेशी मदिरा के लिए केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति
33.3
जिला कलेक्टर एफ.एल. 6 सैनिक केन्टीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित कीगयी समय-सीमा
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
4
6
5
7 04 सप्ताह
प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04सप्ताह
04सप्ताह
प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04सप्ताह
02 सप्ताह में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
समस्त
औपचरिकताएं |
पूर्ण होने के
उपरांत 02
सप्ताह में
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2020
946(2)
License for Retail Sale
33.4
जिला कलेक्टर
सैनिक फुटकर
एफ.एल. -7 कैंटीन अनुज्ञप्ति
02 सप्ताह में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
समस्त
औपचरिकताएं
पूर्ण होने के
उपरांत
02सप्ताह में
8
33.5
जिला कलेक्टर 02 सप्ताह में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
समस्त
औपचरिकताएं
पूर्ण होने के
उपरांत
02सप्ताह में
एफ.एल.- सैनिक/अर्द्धसैनिक (क्लब) अथवा (पैरा मिलिट्री) बल द्वारा संचालित विनोदगृह भोजनालय (मेस) द्वारा विदेशी मदिरा कब्जे में रखने अनुज्ञप्ति
other License
02राप्ताह
जिला कलेक्टर
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
समस्त
औपचरिकताएं
पूर्ण होने के
उपरांत
02सप्ताह में
सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी 33.6 आर.एस. - 1 परिशोधित स्पिरिट के विक्रय के अनुज्ञप्ति लिए (परिशोधित स्पिरिट के बोतल में भरने एवं बिक्री के लिए रासायनिक और ओषधि विक्रेता या अनुमोदित संस्था के लिए)
33.7
03सप्ताह
जिला कलेक्टर
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
समस्त
औपचरिकताएं
पूर्ण होने के
उपरांत
03सप्ताह में
सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी
i RS 2A मद्यसार (Alcohol) अफीम, भारतीय गांजा ओर अन्य स्वापक (Narcotic) दवाओं को समावेश ठोस तत्व व मूल ओषधियों ओर अन्य ओषधियों और वातित रसायनों के अतिरिक्त उन्हें छोड़कर जिनमे मद्यसार (Alcohol ), अफीम बनाये जाने में उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट के कब्ज़ा रखने के लिए लाइसेंस मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2020
33.8
946(3)
03सप्ताह
जिला कलेक्टर
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
समस्त
औपचरिकताएं
पूर्ण होने के
उपरांत
03सप्ताह में
सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी RS - 2B ठोस तत्वों, मूल । ओषधियों ओर वातित रसायनों को, जिनमे मद्यसार भी समाविष्ट हो , सम्पाकों को बनायें जाने में उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट का कब्ज़ा रखने के लिए अनुज्ञप्ति
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह , उपसचिव.
क्र.- एफ- 2-15- लोसेप्र- इकसठ- 1- पी.एस.जी.-05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवा
सेवा
सेवाएँ
क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
सेवाप्रदान
करने की
निश्चित समय-
सीमा
2
3 5.39 औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल की उपलब्धता/ अनुपलब्धता
1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/ नगर परिषद् क्षेत्र केलिए
2.कार्यपालन यंत्री (नगर पालिक निगम) नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा
4
5
6
7
07कार्य
15कार्य दिवस
दिवस
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय
07 कार्य दिवस
15कार्य दिवस
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त, नगर पालिक निगम
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2020
946(4)
क्र. - एफ- 2-16-2020-61- लोसेप्र- 61-1- पी.एस.जी.-44.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खनिज साधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खनिज साधन विभाग की सेवा
सेवाएँ
सेवा प्रदान करने की
निश्चित समय - सीमा
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
3
2
1
44.8
जिला खनिज अधिकारी खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पत्र (रेत को छोड़कर)
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण कीनिश्चित की गयी. समय-सीमा
7
6
4
5
जिला
एवं कलेक्टर
15कार्य दिवस
संचालक, भौमिकी खनिकर्म
03कार्य दिवस संबंधित खनिज कार्यालय द्वारा जाँच प्रतिवेदन ई- खनिज पोर्टल पर अपलोड होने के पश्चात्
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.