Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 49, Part Part 1, 04 December 2020

Published 04 December 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
49
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-12-04.49.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रद श

शासन

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2020-अग्रहायण 13 , शक 1942

विषय -सूची

भाग 1.- (1 ) राज्य शासन के आदेश , (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (

(3 ) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,

(ख) (1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 59-2012- ब-2-दो. राज्य शासन , श्री अशोक गोयल, भांपुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (अ.अ.वि.) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 17 सितम्बर से 06 अक्टूबर 2020 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तरि स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (अ.अ.वि. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) 82-2013 - ब-2- दो - राज्य शासन , श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज, रीवा को दिनांक 17 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक बाईस दिवस तक अवकाश पर रहे हैं अतः उक्त अवधि का लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौवालिस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

4365

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

4366

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 90-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र , भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु.मु. भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 05,06,07,09 एवं 10 नवम्बर 2020 तक कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 08 नवम्बर 2020के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु सतना (मध्यप्रदेश) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.-

1. श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र , स्वयं

पुत्री 2. कु. नविशा मिश्र ,

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाताहै .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतनं एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहती.

क्र. एफ 1 (ए) 116-2011 - ब-2- दो.- राज्य शासन, श्री जी.जी. पाण्डेय , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 07 से 18 दिसम्बर 2020 तक बारह दिवस अर्जित एवं 06 एवं 19-20 दिसम्बर के 2020 विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सुनील तिवारी , रापुसे, पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स, प्रकोष्ठ, मन्दसौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी.जी. पाण्डेय , भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

[ भाग 1 (5) अवकाशकाल में श्री जी.जी. पाण्डेय , भापुसे को अवकाश वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री जी.जी. पाण्डेय , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 93-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट को दिनांक 17 से 29 सितम्बर 2020 तक तेरह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 26 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग शर्मा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री अनुराग शर्मा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 147-1990- ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, जेला, मध्यप्रदेश भोपाल की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 01 से 18 दिसम्बर 2020 तक कुल अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29-30 नवम्बर 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु अकेले अंडमान- निकोबार जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाश काल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पा जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

4367

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2020

फा. क्र. 3328-2020-इक्कीस- ब (एक), राज्य शासन एतद्वारा धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय जबलपुर में परीक्षा नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा परीक्षा नियंत्रक धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय जबलपुर की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 05 अक्टूबर 2021 तक एक वर्ष की वृद्धि करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सत्येन्द्र कुमार सिंह,प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2020

पंजी क्र. 4345-2020- इक्कीस- ब (दो) , राज्य शासन एतद्वारा तहसील- सीतामऊ , जिला- मंदसौर में विभागीय आदेश दिनांक 5 अप्रैल 1982 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री ओमप्रकाश राजौरिया को दिनांक 20 अगस्त 2020 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के माध्यम से प्राप्त आवेदन उनके द्वारा स्वेच्छा से आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के आधार नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2020

पंजी क्र. 4438-2020- इक्कीस- ब (दो), राज्य शासन एतद्वारा तहसील - कन्नौद , जिला- देवास में विभागीय आदेश दिनांक 5 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री.शरदचंद्र गुप्ता का दिनांक 28 जून 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 4517-2020- इक्कीस - ब (दो), राज्य शासन एतद्वारा तहसील- भैसदेही, जिला- बैतूल में विभागीय आदेश दिनांक 3 जुलाई 2003 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री.अनिरूद्ध मालवीय का दिनांक 17 दिसम्बर 2019 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

पंजी क्र. 4518-2020- इक्कीस ब (दो ), राज्य शासन एतद्वारा तहसील- जौरा , जिला- मुरैना में विभागीय आदेश दिनांक 18 अप्रैल 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री. पुरुषोत्तम लाल मंगल का दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , प्रधान मुख्य वन संरक्षक , मध्यप्रदेश मानव संसाधन विकास , प्रथम तल , सतपुड़ा भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. 1593.- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2017 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रथम - प्रक्रिया, दिनांक 26 जुलाई 2017 को द्वितीय- लेखा, दिनांक 27 जुलाई 2017 को तृतीय - सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 26 जुलाई 2017 को द्वितीय -सामान्य विधि तथा दिनांक 27 जुलाई 2017 को तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उर्तीर्ण घोषित किया जाता है: -

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

परीक्षार्थी का नाम (2)

अनु.क्र. (1)

विषय (4)

पदनाम

(3)

भोपाल संभाग

1

प्रथम-प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

श्री बृजेश कुमार साहू

वनक्षेत्रपाल

2

श्री राकेश कुमार गोनेकर 3

प्रथम-प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

श्री बृजेश कुमार साहू [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

4368

(2)

(3) (1)

वनक्षेत्रपाल 4

श्री राकेश कुमार गोनेकर 5

(4)

द्वितीय-लेखा

तृतीय-सामान्यविधि

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

श्री बृजेश कुमार साहू

वनक्षेत्रपाल 6

श्री राकेश कुमार गोनेकर तृतीय-सामान्यविधि

इन्दौर संभाग

वनक्षेत्रपाल 7

श्री दिनेश कुमार मौर्य द्वितीय-लेखा

जबलपुर संभाग

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री पावर सिंह डोंडवें 8

श्री रामजी शरण शर्मा 9

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

श्री रामजी शरण शर्मा 10

तृतीय- सामान्यविधिं

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

भोपाल संभाग

वनक्षेत्रपाल

श्री सचिन सयदे 1

श्री नवीन गर्ग

2

प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

भा.व.से. प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

श्री हीरालाल सनोडिया 3

वनक्षेत्रपाल 4

श्री खुशाल सिंह बघेल प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

श्री संदेश महेश्वरी 5

वनक्षेत्रपाल 6

श्री कैलाश चन्द्र अहीर 7

श्री पुनीतगोयल प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

भा.व.से. प्रशिक्षु

8

श्रीं नवीन गर्ग

द्वितीय -सामान्य विधि

भा.व.से. प्रशिक्षु

द्वितीय -सामान्य विधि

वनक्षेत्रपाल

9

श्री खुशाल सिंह बघेल द्वितीय-सामान्य विधि

सहायक वन संरक्षक

श्री संदेश महेश्वरी 10

वनक्षेत्रपाल 11

श्री कैलाश चन्द्र अहीर 12

द्वितीय- सामान्य विधि

द्वितीय- सामान्य विधि

भा.व.से. प्रशिक्षु

श्री पुनीत गोयल 13

श्री नवीन गर्ग

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

भा.व.से. प्रशिक्षु

श्री संदेश महेश्वरी

सहायक वन संरक्षक

14

तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री कैलाश चन्द्र अहीर 15

16

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

भा.व.से.प्रशिक्षु

श्री पुनीत गोयल

ग्वालियर संभाग

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

श्री राजवेन्द्र मिश्रा 17

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

श्री देवानन्दपाण्डे 18

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

श्री एम.एम.शर्मा 19

वनक्षेत्रपाल 20

सुश्री सुमन खरे

वनक्षेत्रपाल 21

श्री भुवनेश कुमार योगी प्रथम-वन विधि

द्वितीय- सामान्य विधि

द्वितीय-सामान्य विधि

सहायक वन संरक्षक

22

श्रीराजवेन्द्रमिश्रा

सहायक वन संरक्षक

23

श्री एम.एम.शर्मा

वनक्षेत्रपाल 24

श्री भुवनेश कुमार योगी द्वितीय- सामान्य विधि

तृतीय-सामान्य विधि

सहायक वन संरक्षक

25

श्रीराजवेन्द्रमिश्रा तृतीय-सामान्यविधि

सहायक वन संरक्षक

श्री देवानन्द पाण्डे 26

तृतीय-सामान्यविधि

सहायक वन संरक्षक

27

श्री एम.एस.शर्मा तृतीय-सामान्यविधि

सहायक वन संरक्षक

श्री तेजसिंह चौहान 28

तृतीय-सामान्य विधि

इन्दौर संभाग

वनक्षेत्रपाल

श्री अरविंद चौहान 29

वनक्षेत्रपाल 30

श्री अरविंद चौहान

वनक्षेत्रपाल

श्री अरविंद चौहान 31

प्रथम-वन विधि

द्वितीय- सामान्य विधि

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा 4369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

(2) (1)

(3)

(4)

जबलपुर संभाग

32

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी प्रथम-वन विधि

भा.व.से. प्रशिक्षु

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

33

श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा

वनक्षेत्रपाल

श्री मार्तण्ड सिंह मरावी 34

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

35

श्री विद्याभूषण मिश्रा प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

36

श्री मयंक चांढीवाल

सहायक वन संरक्षक

37

श्री प्रमोद सिंह 38

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी द्वितीय- सामान्य विधि

द्वितीय-सामान्यविधि

भा.व.से. प्रशिक्षु

सहायक वन संरक्षक

39

श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा

वनक्षेत्रपाल

श्री शरद सिंह 40

वनक्षेत्रपाल

41

श्री वीरभद्र सिंह परिहार

वनक्षेत्रपाल

42

श्री एम.आर. उइके 43

द्वितीय-सामान्यविधि

द्वितीय-सामान्य विधि

द्वितीय - सामान्य विधि

द्वितीय-सामान्य विधि

द्वितीय-सामान्य विधि

सहायक वन संरक्षक

श्रीविद्याभूषण मिश्रा द्वितीय -सामान्य विधि

सहायक वन संरक्षक

44

श्री मयंक चांढीवाल 45

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

भा.व.से. प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

46

श्री पप्पू सिंह बास्केल तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

सहायक वन संरक्षक

47

श्री विद्याभूषण मिश्रा तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

सहायक वन संरक्षक

श्री मयंक चांढीवाल 48

तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास).

कार्यालय , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , विंध्याचल भवन , भोपाल

शीतकालीन अवकाश बावत्

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्र. सह-अधि. स्था.-2017-2861 .-मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम , 2000 के विनियम, 24 के प्रावधानों के अनुसार मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तद्नुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक, शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे , जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

माानीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, विमल कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार .

4370

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2020

[ भाग 1

कार्यालय , प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश मानव संसाधन विकास , प्रथम तल , सतपुड़ा भवन, भोपाल

विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

क्र. मासंवि-सामान्य-1127

भोपाल , दिनांक 18 नवम्बर 2020 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ- 10-1/2015/1 /9 दिनांक 27.03.2015 के परिपेक्ष्य में हायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2017 तक आयोजित की गई, समें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25.07.2017 को प्रथम- प्रक्रिया , दिनांक 26.07.2017 को द्वितीय- लेखा, दिनांक 27 . 2017 को तृतीय- सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25.07.2017 को प्रथम- वन विधि, दिनांक .07.2017 को द्वितीय - सामान्य विधि तथा दिनांक 27.07.2017 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

//वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम//

परीक्षार्थी का नाम अनु.क्र.

पदनाम

विषय

भोपाल संभाग

1

श्री बृजेश कुमार साहू 2

प्रथम-प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

श्री राकेश कुमार गोनेकर 3

श्री बृजेश कुमार साहू 4

श्री राकेश कुमार गोनेकर 5

श्री बृजेश कुमार साहू 6

श्री राकेश कुमार गोनेकर

प्रथम- प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा

तृतीय - सामांन्य विधि वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि

इंदौर संभाग

7

वनक्षेत्रपाल

श्री दिनेश कुमार मौर्य

द्वितीय-लेखा

जबलपुर संभाग

8

श्री पावर सिंह डोंडवें 9

श्री रामजी शरण शर्मा 10

श्री रामजी शरण शर्मा वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा

द्वितीय -लेखा

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

तृतीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपालं प्रशिक्षु मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

4371

भोपाल संभाग /

1

श्री सचिन सयदे वनक्षेत्रपाल

2

श्री नवीन गर्ग 3

श्री हीरालाल सनोडिया

प्रथम- वन विधि

प्रथम-वन विधि भा.व.से. प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

4

प्रथम-वन विधि वनक्षेत्रपाल

श्री खुशाल सिंह बघेल 5

श्री संदेश महेश्वरी 6

श्री कैलाश चन्द्र अहीर

प्रथम- वन विधि सहायक वन संरक्षक

प्रथम-वन विधि वनक्षेत्रपाल

7

श्री पुनीत गोयल 8

श्री नवीन गर्ग 9

प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि भा.व.से. प्रशिक्षु

द्वितीय-सामान्य विधि भा.व.से. प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

श्री खुशाल सिंह बघेल 10

श्री संदेश महेश्वरी 11

श्री कैलाश चन्द्र अहीर

द्वितीय- सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक द्वितीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

12

श्री पुनीत गोयल

द्वितीय-सामान्य विधि

द्वितीय-सामान्य विधि भा.व.से. प्रशिक्षु

13

श्री नवीन गर्ग

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा भां.व.से. प्रशिक्षु

14

श्री संदेश महेश्वरी 15

श्री कैलाश चन्द्र अहीर सहायक वन संरक्षक तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा वनक्षेत्रपाल

16

श्री पुनीत गोयल

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा भा.व.से. प्रशिक्षु

ग्वालियर संभाग

17

श्री राजवेन्द्र मिश्रा 18

श्री देवानन्द पाण्डे 19

श्री एम.एम. शर्मा 20

सहायक वन संरक्षक

प्रथम-वन विधि सहायक वन संरक्षक

प्रथम- वन विधि सहायक वन संरक्षक

प्रथम- वन विधि वनक्षेत्रपाल

सुश्री सुमन खरे 21

प्रथम-वन विधि वनक्षेत्रपाल

श्री भुवनेश कुमार योगी 22

श्री राजवेन्द्र मिश्रा 23

श्री एम.एम. शर्मा 24

द्वितीय-सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक द्वितीय- सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक द्वितीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

श्री भुवनेश कुमार योगी 25

श्री राजवेन्द्र मिश्रा 26

श्री देवानन्द पाण्डे 27

श्री एम.एम. शर्मा 28

श्री तेजसिंह चौहान

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वन संरक्षक तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वन संरक्षक तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

इंदौर संभाग

29

श्री अरविंद चौहान वनक्षेत्रपाल

30

श्री अरविंद चौहान

प्रथम- वन विधि वनक्षेत्रपाल

31

श्री अरविंद चौहान

द्वितीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

जबलपुर संभाग

32

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी

प्रथम- वन विधि

भावसे प्रशिक्षु

33

श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा 34

श्री मार्तण्ड सिंह मरावी सहायक वन संरक्षक

प्रथम- वन विधि

वनक्षेत्रपाल

35

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

श्रीविद्याभूषण मिश्रा

प्रथम- वन विधि 4372

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

36

श्री मयंक चांढीवाल 37

श्री प्रमोद सिंह 38

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी

[ भाग 1

प्रथम-वन विधि सहायक वन संरक्षक

द्वितीय-सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

द्वितीय-सामान्य विधि भावसे प्रशिक्षु

39

श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा 40

श्री शरद सिंह

41

श्री वीरभद्र सिंह परिहार 42

श्री एम.आर.उइके 43

श्री विद्याभूषण मिश्रा 44

श्री मयंक चांढीवाल 45

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी

द्वितीय-सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

द्वितीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

द्वितीय- सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा भावसे प्रशिक्षु

46

श्री पप्पू सिंह बास्केल 47

श्री विद्याभूषण मिश्रा 48

श्री मयंक चांढीवाल वनक्षेत्रपाल

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वन संरक्षक

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वन संरक्षक

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र. 2722-भू अभि-2020

देवास , दिनांक 23 नवम्बर 2020 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ नक्शा विहीन ग्राम भैंरासा प.ह.नं.42 तहसील सोनकच्छ जिला देवास मध्यप्रदेश का अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर लागू किया जाता है.

चन्द्रमोली शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

क्र.-27-अ-82-19-20-8958

सागर, दिनांक 5 नवम्बर 2020 भूमि अर्जन , और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- 4373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट. ह. न.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम स० क्र.

2

1

1

: मदनी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु

: सागर

: देवरी

: रसेना

64

: 0.780

खं० नं०

रिमार्क

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकदा

कुल रकवा

भूमि का प्रकार

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों काविवरण

4

5

6

3

7

8

निरंक असिंचित 0.80 0.02

भूमिस्वामी 43/1

जानकी वेवा विनोद रजनीश रंजीत पिस विनोद रंजनी पुत्री विनोद

2

कपिल वल्द बाबूलाल

3

अनुराग वल्द बाबूलाल

4

नर्मदा प्रसाद वल्द कामता 5

संजय बल्द रामसेवक

निरंक असिंचित 44/1

भूमिस्वामी

1.10 0.16

निरंक

0.10

असिंचित 1.13

भूमिस्वामी 44/2

निरंक असिंचित

0.01

0.78

45

भूमिस्वामी

निरंक असिंचित

0.03

0.80

भूमिस्वामी 482

6

दीपेश वल्द शिवदयाल

रानीबाई वेवा कादरखाबब्बू वल्द कादरखा खत्तोबाई भूरीबाई जिन्नाबाई पुत्री कादरखों इमामी वल्द धूले नजीरखॉ पिता हीरा बहींदन हल्लोबाई पुत्री हीरा अब्दुल्ला वल्द जहानीगुलशेर शमशेर वीरन पिता सुन्नी सावतीसोमत छोटीबाई पुत्री सुन्नी अली पिता धूलेगप्पोबाई पिता घले भूमि 7 स्वामी वजीर जहर पिता रहमानलटकारी विधवा अकबर भूरी पिता अर्कबर कुंवर भूमि स्वामी बाई फत्ताबाई पुत्री अकबरजगरानी विधवा हुसैन झब्बू वल्द हल्के सुक्के वल्द इमामी बछीबाई भूमि स्वामी पुत्री हुसैन दशोदाबाई वेवा पिलऊ मजीत अजीम पिस पिलऊ भूरीबाई पब्बोबाई पुत्री पिलऊ पता सा. देह भूमि स्वामी

निरंक असिंचित

भूमिस्वामी 485/1 0.83 0.04

निरंक असिंचित

भूमिस्वामी 486/1 0.74 0.02 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

4374

8

Page Pa भूमिस्वामी

इदरीश वल्द सुक्के खाँ 9

भूमिस्वामी

इदरीश वल्द सुक्के खॉ 10

रानीबाई वेवा कादरखाबब्बू वल्द कादरखा खत्तोबाई भूरीबाई जिन्नाबाई पुत्री कादरखाँ इमामी वल्द धूले नजीरखाँ पिता हीरा बहींदन हल्लोबाई पुत्री हीरा अब्दुल्ला वल्द जहानीगुलशेर शमशेर वीरन पिता सुन्नी सावतीसोमत छोटीबाई पुत्री सुन्नी अली पिता धूलेगप्पोबाई पिता धले भूमि स्वामी वजीर जहर पिता रहमानलटकारी विधवा अकबर भूरी पिता अकबर कुंवर भूमि स्वामी बाई फत्ताबाई पुत्री अकबरजगरानी विधवा हुसैन झब्बू वल्द हल्के सुक्के वल्द इमामी बछीबाई भूमि स्वामी पुत्री हुसैन दशोदाबाई वेवा पिलऊ मजीत अजीम पिस पिलऊ भूरीबाई पब्बोबाई पुत्री पिलऊ पता सा. देह भूमि स्वामी

11

रामसेवक वल्द नारायणप्रसाद 12

राजेखाँ वल्द नजीरखाँ 13

धनीराम वल्द चिन्ताई

14

शिवचरन पिता बाबूलाल 15

मुलाम वल्द झनझट

योगः-

निरंक असिंचित

486/3 0.24 0.01

निरंक असिचित

486/4 0.20 0.05

निरंक असिचित

2.35 0.06

488

भूमिस्वामी

निरंक असिंचित

1.21 0.05

भूमिस्वामी 489

निरंक असिचित

493

भूमिस्वामी

1.61 0.10

निरंक असिंचित

494/1 0.95 0.02

भूमिस्वामी

निरंक असिंचित

492/2 0.80 0.09

भूमिस्वामी

असिंचित

भूमिस्वामी 535 1.00 0.02 निरंक

16 14.54 0.78 .

2/6 प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।।

2) अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आंशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 14/12/२०२० को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने -अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।॥ भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 4375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 11 नवम्बर 2020 क्र.-31-अ-82-19-20-9129

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

मदनी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु

:

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

: सागर

1. जिला

:

: देवरी

2. तहसील

: बेरसला

3. ग्राम

: 65

4. पट. ह. न.-

: 3.390

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

रिमार्क

खं ० नं०

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

कुल रकवा

भूमिका प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा

सरल क्र.

भूमि पर स्थित स्थावर पारेसंपत्तियों का विवरण

4

5

8

3

6

7

2

1

असिंचित

निरंक

232/1 1.13

देवी वल्द रगवर सा. देह

0.10

भूमिस्वामी

1

सिंचित

0.10

निरंक

भूमिस्वामी 232/2 1.13

विन्द्रावन वल्द मनीराम सा. बरौदा

2

असिंचित

निरंक

0.12

भूमिस्वामी 233/1 0.55

कडोरी वल्द कच्छेदी सा. देह

3

असिंचित

निरंक

0.06

भूमिस्वामी 235/2 0.15

कडोरी वल्द कन्छेदी सा. देह

4

सिंचित

0.53

निरंक

0.25

भूमिस्वामी 234

5 नरेशकुमार वल्द ज्ञानचंद सा. रसेना

सिंचित

निरंक

240/1

0.11

1.07

भूमिस्वामी

6 परषोत्तम वल्द कच्छेदी सा. देह

निरंक

असिंचित

0.75

0.11

भूमिस्वामी 249

पुटटी वल्द छुट्टी सा. देह

7

असिंचित

निरंक

0.11

0.75

भूमिस्वामी 253

8 प्रतापकुमार पिता आमचंद सा. देह

असिंचित

254

0.11

0.75

निरंक

भूमिस्वामी

9 चतुर्भुज नाबालिग वल्द वली व भागीरथ वल्द मिठठू सा. देह

निरंक

सिंचित

0.82 0.07

भूमिस्वामी 264

10 बाबूलाल वल्द रामा सा. रसेना

निरंक

सिंचित

0.89

0.25

भूमिस्वामी 265

11 राजू बाबू पिता रामा विनीता गुडडी ममता पुत्री रामा जयाबाई वेवा रामा सा. देह

निरंक

सिंचित

0.60

0.07

266

भूमिस्वामी

12 विजयसींग वल्द इमरत सा. देह

निरंक

सिंचित

1.01

0.07

भूमिस्वामी 267

13 गोविदं सींग वल्द भगवान सींग सा. देह

निरंक

सिंचित

273

2.67

0.44

भूमिस्वामी

14 रामा वल्द भगवान बाइ जैबाई पति भगवानदास सा. देह

0.22

निरंक

असिंचित

274

0.95

भूमिस्वामी

15 झिरीराम धनीराम वल्द चिन्ता कमला फूला पुत्री चिन्ता भगवानदास अव.आ.लूला पा. एवं स्वंय मां सदारानी वेवा लूला गुलाबबाई गीताबाई कमलाबाई पुत्री लूला सा. देह 4376

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

[ भाग 1

असिंचित

निरंक

275

0.36

16

0.11

भूमिस्वामी

झिरीराम धनीराम वल्द चिन्ता कमला लूला पुत्री चिन्ता भगवानदास अव.आ. लूला पा . एवं स्वंय मां सदारानी वेवा लूला गुलाबबाई गीताबाई कमलाबाई पुत्री लूला सा. रसेना रामदयाल वल्द नंदराम रतन शिब्बू वल्द गुपाल शिवदयाल लक्ष्मन वल्द मुलू सा. खजुरिया

निरंक असिंचित

0.35 0.09

भूमिस्वामी 276

17 झिरीराम धनीराम वल्द चिन्ता कमला लूला पुत्री चिन्ता भगवानदास अव.आ. लूला पा. एवं स्वंय भूमिस्वामी मां सदारानी वेवा लूला गुलाबबाई गीताबाई कमलाबाई पुत्री लूला नि. रसेना रामदयाल वल्द नंदराम भूमिस्वामी रतन शिब्बू वल्द गुपाल शिवदयाल लक्ष्मन वल्द मुलू सा. खजुरिया

निरंक

असिंचित

1.03

286/1

0.08

भूमिस्वामी

18 छोटीबाई वेवा रामप्रसाद रामकेश ना. वा. भूप्रन्द्र ना.वा. दुर्गेश ना.वा. वल्द रामप्रसाद वली मां छोटीबाई सा. देह

निरंक

सिंचित

286/2 2.81

0.16

19 प्रताप वल्द भगवानदास सा. देह

भूमिस्वामी

निरंक

सिंचित 20

3.40

बलबंतसींग वल्द लक्ष्मनसींग सा. देह

287

0.16

भूमिस्वामी

निरंक

सिंचित

0.85

21 रामकली पति प्रहलाद पता सा. रसेना

310/1

0.23

भूमिस्वामी

निरंक असिंचित

311

1.00 0.19

भूमिस्वामी

22 दवारका रामकिशन दुर्गा पिता. जयराम गुडडीबाई मालतीबाई रामेतीबाई हरिबाई पुत्री जयराम लाडली वेवा जयराम सा. देह

निरंक

असिंचित

0.57

23

312

0.13

भूमिस्वामी

वतीबाई वेवा ललजु शंकर वल्द लंलजू सकुन गोदाबाई विनोदबाई पुत्री ललजु सा. बिजौरा

निरंक

असिंचित

0.05

314

0.36

24 मलखान वल्द परम सा. देह

भूमिस्वामी

24 24.48 3.39

योगः-

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 14/12/2002को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान. का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 4377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

क्र.-47-3-82-19-20-9130

भूमि अर्जन , और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-7

:

(1) परियोजना का नाम

मदनी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण

हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

: सागर

2. तहसील

: देवरी

: पंजरा

3. ग्राम

4. पट . ह . न.-

: 65

: 0.940

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

रिमार्क सरल क्र.

नाम भूमि स्वामी का नाम/ पिता का

खं० नं०

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा

कुल रकवा

भूमि का प्रकार

परिसंपत्तियों का भूमि पट स्थित स्पावर विवरण

1:

2

5

4

3

6

7

8

9 1

नारायणसिंह वल्द भगतराम

3

निरंक

1.01 0.08

सिंचित

भूमिस्वामी

2

निरंक

9/1/2 0.85 0.10

भूमिस्वामी

असिंचित

काशीराम पिता रतन पता पंन्जरा देवरी सागर

3

0.04

निरंक

भूमिस्वामी 62 2.93

असिंचित

निष्कर्ष नावा. वल्द हर्षस्वरूप वली मां रंजना

4

हर्षस्वरूप वल्द बैनी प्रसाद

निरंक

1.80

असिंचित

0.21

भूमिस्वामी 61

5

59/5

निरंक

0.40

भूमिस्वामी

तुलसीराम पिता बारेलाल

सिंचित

0.11

6

हरिराम पिता बारेलाल

59/6 0.74 0.11

निरंक

सिंचित

भूमिस्वामी

7

रामरानी पति करनसींग

80/5 0.40 0.08

निरंक

असिंचित

भूमिस्वामी

8

89/1

संजय वल्द सत्यनारायण

निरंक

4.00 0.21

असिंचित

भूमिस्वामी

योगः-

12.13 0.94

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है । अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि को कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 14/12/20:20 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

[भाग 1 4378

सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2020 क्र.-24-3-82-18-19- भू-अर्जन- 2020-6548

भू-अर्जन प्रकरण 243/ 82/ 18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पड़वार पट.ह. नं. - 14 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औरं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र.-25-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6549

भू-अर्जन प्रकरण 253/ 82 /18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कुल्ल पट.ह.नं. -09 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने , तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र.-15-3-82-19-20-भू-अर्जन- 2020-6550

भू-अर्जन प्रकरण 153 / 82/ 19-20 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कोटिया पट.ह. नं.-10 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 01/07/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में अर्जित भूमियों के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराये जाने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने, कोविड-19 के कारण प्रभावित भूमियों के सर्वेक्षण एवं प्राप्त आपत्तियों की जांच इत्यादि का कार्य प्रभावित हुआ है जिससे प्रकरण में धारा 19(1 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र.-40-अ-82-18-19-भू-अर्जन- 2020-6551

भू-अर्जन प्रकरण 403/ 82 / 18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पुरा बिनैका पट.ह.नं.- 15 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 14/02/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 13/02/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

4379 कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र.-2-3-82-19-20-कामिदा-13145

बैतूल , दिनांक 17 नवम्बर 2020

प्रारंभिक अधिसूचना

!!

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर / ग्राम

प्रयोजन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है ०में)

1

2

3

4

5

6

भैसदेही कामिदा

1.232

बैतूल (म०प्र०)

मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची 2

1

(

प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा हे ० अर्जित रकबा हे ० 1

3

4

5 1

412

0.809

0.200 2 मंगली जौजे फुंदाजी, जाति कोरकू, सा. देह भू-स्वामी

421

2

2.024

0.303 बेतोय बे. सुखराम, भीमराव व. सुखराम , जाति कोरकू, सा.देह भूमिस्वामी

422

3 सुखराम व. कालू, जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी

2.024

0.284 4

423

रामू व. बिहारी , जाति कोरकू, सा. देह भूमिस्वामी

2.023

0.445 योगः-

6.880

1.232 1- चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 4380

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

[भाग 1 क्र.-3-अ-82-19-20- पलासपानी-13138

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

1

अनुसूची-1

जिला

नगर /ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)

1

2

4

5

6

3 पलासपानी

आठनेर

2.722

बैतूल (म०प्र०)

मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर कुल रकबा हे ० अर्जित रकबा हे ० 1

2

3

4

5 1

71/2

2.154

1.020 गुलबूपिता जीवता, टंटू पुत्र जीवता , जाति गोंड सा.देह भू-स्वामी

77

2.334

0.403 2

71/1

2.153

1.020 महादेव पुत्र सोमदास, कुवरलाल पुत्र सोनसा, झमकी, झिमला पुत्री लक्खू, साहेबलाल , सोनसा, बाबूलाल पुत्र सोनसा, सुकिया पुत्री सोनसा, मुंशु पुत्र सोमदास , फुलवंती पुत्री लक्खू, ओझे, किडमू पुत्री सोमदास, भीमराव पुत्र लक्खू, सन्तु पुत्र बिलसू, पिया, सुई पुत्री बिलसू, सुख पुत्र बिलसू जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी

3

54

0.279

0.279 गोविंद पुत्र शंकर, निशा, मनीषा पुत्री शंकर, मनोला बहोली बे. शंकर जाति गोंड़ सा. देह भूमिस्वामी

योगः-

6.920

2.722 1- चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4 समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4381

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील - मिचौली हप्सी ,

जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश

क्र.- 785- भू- अर्जन-2020-21 - राजस्व प्र. क्र.-01- अ-82-2019-20.-

भिचौली हप्सी , दिनांक 19 अक्टूबर 2020

प्रारूप - " घ "

{ नियम - 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-819/भू-अर्जन/2019, भिचौली हप्सी, दिनांक 01-05-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के गोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

इन्दौर

मुण्डलादोसदार, प. ह. न .-66

भिचौली हप्सी

इन्दौर

मुण्डलादोसदार, प. ह . न.-66

भिचौली हप्सी

कुल योग

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.028

45

0.008

50/2

0.028

56/1/1

0.042

63/2

0.027

56/1/2

0.035

56/2

0.011

110

0.054

119

0.016

141/2

0.027

142/1

0.028

142/4

0.036

144

0.007

158

0.009

177/1

0.356

14

मुनीष सिंह सिकरवार, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

[ भाग 1 4382

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील -कनाड़िया, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

कनड़िया , दिनांक 27 नवम्बर 2020 क्र.-697- भू- अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्र. क्र. - 03- अ-82-2019-20.-

प्रारूप - " घ "

{ नियम - 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-350/भू-अर्जन /2019, कनाड़िया , दिनांक 26-04-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची ::

जिला तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

1

2

0.004

1/4

कनाड़िया ग्राम छिटकाना,

इन्दौर

0.014

6/2/2

प. ह. न. 48

0.017

14/2

0.011

14/3

0.028

15

11/2/3/मिन-1

12/2/2/3/1/1

0.057

11/2/3/मिन -3

12/2/3

अ BYelleREJE अधिकारी

13

0.044

0.044

18/1/1

0.047

18/1/2

0.053

33/2

0.011

34/2

कनाड़िया

इन्दौर

0.009

35

ग्राम छिटकाना, प. ह. न . 48

0.339

15

कुल योग 4383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

क्र.- 699- भू- अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्र. क्र.-06-अ-82-2019-20.-

प्रारूप - " घ "

{ नियम – 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-356/भू-अर्जन / 2019, कनाड़िया , दिनांक 26-04-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.005

ग्राम – निगनोटी,

कनाड़िया

इन्दौर

0.018

21/2

प. ह. न . 38

0.044

28/1/4

0.040

26/1

0.045

27/1

0.009

40/2/2

0.034

40/4

विभागीयअधिकारी

0.020

40/5

0.010

44

0.008

42/2

*कनाडिया जिला-दू

0.005

45

0.008

98 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2020

4384

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

48

0.010 कनाड़िया

इन्दौर

0.010

49

ग्राम - निगनोटी, प. ह. न. 38

0.013

66/1

0.005

66/2

67

0.015

0.009

99

256

0.038

0.032

257/2

0.013

258/1

0.026

258/3

0.012

258/2

0.040

262

0.016

276

263

0.027

265

0.005

266

0.011

0.011

267

0.539

29

कुलयोग

क्र. -701 -भू- अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्र. क्र.-05-अ- 82-2019-20.-

प्रारूप - " घ "

{ नियम - 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक -354/भू-अर्जन / 2019 , कनाड़िया , दिनांक 26-04-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । 4385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.047

88/1

इन्दौर कनाड़िया

0.006

89/1

ग्राम -बिसनखेड़ा,

प. ह. न. - 40

0.033

91/1

0.033

91/2

0.029

92

0.014

93/1

0.019

107/2/1/2

अनुविभागीयअधिकारी

0.035

93/3

0.020

107/2/2/2/ min -1

0.027 *कनाडियाजिला

108/1

0.023

108/2

0.020

170/2

0.022

171/2

कनाड़िया

इन्दौर

0.017

172/1/1

ग्राम -बिसनखेड़ा,

प. ह. न. - 40

206

0.049

0.024

211

0.019

212/1

0.034

212/2

0.023

315

0.005

325/1/1/1

352/2/1/1

0.054

325/1/मिन-2

325/2/3/1

0.016

347/1

0.031

348/1/1

0.030

348/2/1

0.035

350/1

0.033

350/2

26

0.698 कुलयोग [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2020

4386

क्र.- 703 - भू- अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्र. क्र.-02-अ-82-2019-20.-

प्रारूप - " घ "

{ नियम - 6 देखिए }

अंतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-348/ भू-अर्जन/ 2019, कनाड़िया , दिनांक 26-04-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घाषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.011

246/2

कनाड़िया

इन्दौर

0.008

247/1

ग्राम- चौहानखेड़ी,

प. ह . न. 47

0.016

247/2

0.017

247/4

0.014

247/5

0.020

249/1

नुविभागीयअधिकारी

0.024

249/2

*

0.023

249/3

0.023

250/1/1/ख

*कनाडियाजिला

0.010

251/6

10

0.1660

कुल योग 4387

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

क्र. - 705- भू- अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्र. क्र.-01-3-82-2019-20.-

प्रारूप - " घ "

{ नियम - 6 देखिए }

(अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-346/भू-अर्जन/ 2019, कनाड़िया , दिनांक26-04-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03/05/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.017

103/1

कनाड़िया

इन्दौर

0.006

106

ग्राम खत्रीखेड़ी, प. ह. न. – 48

0.016

152/1

0.006

108/1

0.006

108/2

0.002

109/1

0.009

110

0.006

137/2/1

0.003

137/2/2

0.008

137/2/3

विभागीयअधिकारी(रा *कनाडिया जिला-इ

0.007

138/3/1मिन-1

0.005

138/3/1/मिन -2 4388

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

[ भाग 1 जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

2

4

5

1

0.005

138/3/2

कनाड़िया

इन्दौर

0.007

142/1/1

ग्राम- खत्रीखेड़ी, प. ह. न . -48

0.005

142/1/2

152/2

0.002

0.006

142/1/3

0.007

142/1/4

154

0.014

0.004

155/1

0.005

156/1

0.008

156/2

0.002

156/3

23

0.156 कुल योग

अक्षय सिंह मरकाम , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी..

4389 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2020

प्र.क्र. 01- अ- 82-2020-21.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

का वर्णन (6)

(5)

(2)

(3)

(1)

(4)

1.530

राजनगर चौका-कौंड़न

छतरपुर

पिपरिया तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (रा० )/ भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ० ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 02- अ- 82-2020-21.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हे ० में) (4)

(1)

(2)

(3)

0.940

राजनगर झमटुली

छतरपुर

पिपरिया तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (रा० )/ भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

4390

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

[भाग 1 प्र.क्र. 03-3-82-2020-21.- चूँकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग

सार्वजनिक प्रयोजन

(1 ) एवं 12 के

का वर्णन

क्षेत्रफल (हे ० में)

धारा 11 की उपधारा अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) राजनगर पिपरिया

7.710

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा० )/ भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर

पिपरिया तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 0006-अ-82-2020-21.-चूँकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

क्षेत्रफल (हे ० में)

(1) (2)

(3)

(4)

धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) बक्स्वाहा

8.629

छतरपुर

मढ़ियाखुर्द (वीरान)

गढ़ीसेमरा जलाशय योजना एप्रोच स्पिल एवं भराव क्षेत्र.

अनुविभागीय अधिकारी (रा०) / भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-12-04.49.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-12-04.49.Ordinary.