ध्य प्रदेश शा
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2020 -अग्रहायण 24, शक 1942
क्रमांक 486]
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2020
क्र. एफ- 2-1-2017- बारह-2- पार्ट. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप- नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक- एफ- 2-1-2017- बारह-2, दिनांक 25 जुलाई 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
अनुक्रमांक 3 में, द्वितीय पैरा के स्थान पर , निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
"यदि खनिज की उपस्थिति तथा उसकी मात्रा, " खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 " के उपबंधों के अनुसार पाई जाती है, तो आगामी तीन वर्षों की कालावधि के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. " .
No. F-2-1-2017-XII - 2 -Part.- In exercise of the powers conferred by sub- rule ( 1 ) of Rule 67 of the Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules , 2016, the State Government , hereby, makes the following amendment in the even numbered notification no . F - 2-1-2017 -XII - 2 , dated 25th July, 2017 , namely : -
AMENDMENT
In serial no . 3 , for second para, the following para shall be substituted , namely : -
" If the presence of mineral and quantity thereof is found as per the provisions of " The Mines (Evidence of Minerals Contents) Rules , 2015" detailed prospecting report shall be furnished within a further period of three years . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.