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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2020- अग्रहायण 30 , शक 1942
क्रमांक 492]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश- 462 011
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2020
आदेश
क्र. एफ- 70- एनएन- 15-2020- पांच- 703.-मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 42 " क " में यह उपबंधित है कि" निर्वाचनों में मतदान मशीनें " द्वारा मतदान में मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट करे.
2. आयोग ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2020-2021 के लिये राज्य की परिस्थितियों पर विचार किया है और संतुष्ट है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2020-2021 में मतदान के लिये पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें उपलब्ध है, मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन को दक्षता पूर्ण संचालन करने के लिये प्रशिक्षित हैं तथा मतदाता भी इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं.
3. अतः, नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2020-2021 में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय - समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किये गये हैं.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से , हस्ता./- (डी. व्ही. सिंह ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.