मध्यप्रदे
शास
इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 52]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2020- पौष 4, शक 1942
विषय-सूची
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक , भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2 ) विभागों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग
१
राज्य शासन के आदेश
निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2020
(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-973-आयएएस- लीव-5- एक.- (1 ) श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे. , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 01 से 18 दिसम्बर 2020 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने कीअनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई-5-1057-आयएएस लीव-5- एक.- (1 ) श्रीमती बंदना वैद्य , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 27 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2020 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य
5515
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5516
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बंदना वैद्य , आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश , लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2020
क्र. ई-1-331-2020-5- एक. श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2002) , कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30 नवम्बर 2020 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
(2) श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे (2003 ) , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2020
क्र. ई- 1-330-2020-5-एक. श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे (2007) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश , इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग घोषित किया जाता है.
क्र. ई- 1-332-2020-5- एक. श्री धनराजू एस. , भाप्रसे (2009) , संचालक कौशल विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग घोषित किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2020
क्र . ई - 1-335-2020-5- एक. राज्य शासन एतद्वारा श्री मनोज कुमार अग्रवाल, भावसे (1993) , अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर) की सेवाएं वन विभाग से लेते
[भाग 1 हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.
(2) श्री पुष्पकर सिंह, भावसे ( 1987), आयुक्त-सह- संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटाई जाती हैं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2020
क्र. ई- 5-940-आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री राजीव शर्मा, आयएएस. , आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 23 से 28 नवम्बर 2020 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश काल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव 'कार्मिक'.
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2020
क्र. -1402-114-2019- एक-10.- राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 23 अक्टूबर से 2 दिसम्बर 2020 तक कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , अवर सचिव.
5517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
महानिदेशक / निदेशक, जे.एन.पी.ए. , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2020
(4) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
क्र. एफ 1 (ए) 79-2011 - ब-2- दो. राज्य शासन श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, सेनानी, 9 वी वाहिनी, विसबल, रीवा कोअवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2020 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु जैसलमेर (राजस्थान) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
स्वयं
1. श्री रघुवीर सिंह मीणा,
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 2. श्रीमती ममता मीणा, पत्नी
3. कु. अपूर्वा मीणा, पुत्री
4. श्री आदर्श मीणा, पुत्र
क्र. एफ 1 (ए) 168-1989- ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी, 9वी वाहिनी, विसबल , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (अअवि/ सतर्कता) , पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव. (4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
क्र. एफ 1 (ए) 152-1990- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक /निदेशक, जे.एन.पी.ए. , सागर को दिनांक 01 दिसम्बर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक इकसठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 30 नवम्बर 2020 व 31 जनवरी 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
)
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 (2) श्री सुशोभन बनर्जी , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जे.एन.पी.ए. , सागर के अवकाश अवधि में , इनका चालू कार्य श्री आर.एस. डेहरिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक / उप निदेशक, जे.एन.पी.ए , सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस
क्र. एफ 1 (ए) 27-2015- ब-2- दो- राज्य शासन श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर को दिनांक 1 से 15 दिसम्बर 2020 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
5518
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
(2) श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री बिट्टू सहगल , रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विपुल श्रीवास्तव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 199-1991-ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग, म.प्र. , भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग , म.प्र. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहती .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2020
फा. क्र. 17 (ई) 44-2013-इक्कीस- ब (एक)-3319-2020.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 , जो मध्यप्रदेश, राजपत्र भाग एक में
[ भाग 1 दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
जिलेका नाम विशेष न्यायाधीश का नाम क्र.
(2)
(3)
(1)
"9. दतिया श्री मधुसूदन मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दतिया
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F-No. - 17(E)-44-2013 -XXI - B(One) 3319-2020.- In ex- ercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of2008) , the State Government in consultation with the High Court ofMadhya Pradesh, hereby, makes the follow- ing further amendments in this department's Notification F-No . B (1 )3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part- 1 , dated 20thSeptember, 2013 , namely: -
AMENDMENT
Inthe said notification, in the table , for serial num- ber 9 and entries relating thereto, the following serial number and entried relating thereto shall be Substituted , namely: -
TABLE
S.No. Name of District
(2) (1)
Name and Designation of the Judge (3)
"9. Datia
Shri Madhusodan Mishra , SpecialJudge , SC/ ST (POA) Act , Datia .
2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notifiction assumes the charge of his office in the said Court.
फा. क्र. 17 (ई) 17-2016- इक्कीस ब (एक)-3395-2020.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा इस 5519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 17-2016-21 - ब (एक) 2311/19, दिनांक 05 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:-
संशोधन
F-No. - 17 (E) 17-2016-XXI - B ( 1 ) 3395/2020.- In exerscise ofthepowers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) , the State Government , with the concurrence of the Chief Juatice of High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in this department's notification no . 17 (E) 17-2016 -XXI -B ( 1 ) 2311/ 19 dated 05th April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17th May 2019 namely: -
AMENDMENT
उक्तअधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
Inthe said notification, in the table , for serial num- ber 2 and entries relating thereto , the following serial num- ber and entris relating thereto shall be substituted, namely: -
जिला
स.क्र.
TABLE
न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश स्तर
(2)
(3)
District
S.No.
(1)
Name ofthe Officer & Designation (3)
(1) (2)
"9. भोपाल
"2. Bhopal
श्रीमती सोनम वर्मा, बीसवें सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1 , भोपाल ".
Smt . Sonam Verma , XXth CivilJudge- 1 , Bhopal .
फा. क्र. 4781 - इक्कीस -ब (दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 1172- गोपनीय -2020- II . 2-9-97 , दिनांक 07 दिसम्बर 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
कहां से
नाम
क्र.
(5)
कहां को (4)
(3)
(2)
(1)
सागर
सागर
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सागर की हैसियत से श्रीमती विधि सक्सेना के स्थान पर.
1. श्री विवेक शर्मा, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर.
खण्डवा
खण्डवा
सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा की हैसियत से श्री भूरेलाल प्रजापति के स्थान पर.
2. श्री हरिओम अतलसिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा
रायसेन
रायसेन
सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.
3. श्रीमती नीलम मिश्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.
धार
धार
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , धार की हैसियत से श्री राजाराम बडौदिया के स्थान पर.
4. श्रीमती सैयदा विनीता, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार.
सतना
सतना
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सतना की हैसियत से श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा के स्थान पर.
5. श्री प्रदीप कुशवाह, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020
फा. क्र. 4821-इक्कीस ब (दो)- 2020. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान, I ADJ , Mungaoli , District Ashoknagar , को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5520
[ भाग 1 फा. क्र. 4825- इक्कीस- ब (दो)-2020.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी श्रीमती यतेश शिशोदिया , रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2020
फा. क्र. 4768 , 4688-21 - ब (दो)-2020.- राज्य शासन , माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों कीं पैरवी हेतु श्री यश शर्मा, अधिवक्ता ग्वालियर को रुपये 55,000/-(पचपन हजार) प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं अनुषांगिक व्ययों पर एक वर्ष की कालावधि के लिए विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है, वे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल एवं ग्वालियर इकाई के प्रकरणों तथा इकाई के विरुद्ध भी उपस्थित नहीं होंगे . श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, अतिरिक्त सचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2020
क्र. एफ 6-75-2019- सात-शा. 3.- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 की कंडिका 111 की उपकंडिका (2) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग को 'भूमि प्रबंधन प्राधिकारी' अधिसूचित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020
क्र. एफ 50-5-2020- बीस- 3.- माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 का अध्याय दूसरा , की धारा -4 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत राज्य शासन , एतद्वारा , माध्यमिक शिक्षा मण्डल में निम्नलिखित व्यक्तियों को 03 वर्ष के लिये सदस्य नामांकित किया जाता है:-
नामांकित व्यक्ति का विवरण (3)
श्रेणी (2)
क्र. (1)
(1 ) श्री अरूण शुक्ला, प्राचार्य, अशासकीय लोकमान्य तिलक उ. मा. विद्यालय, नीलगंगा उज्जैन, जिला- उज्जैन, म.प्र.
1. मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य
(2) श्री संजय उपाध्याय , प्राचार्य , अशासकीय सरस्वती विद्या मंदिर उ.मा. विद्यालय , हरदा, जिला हरदा, म.प्र.
(3) श्रीमती प्रभा मिश्रा, प्राचार्य , शासकीय म.ल. कन्या उ.मा. विद्यालय नेपियर टाउन जबलपुर, जिला-जबलपुर, म.प्र.
5521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
(3)
(1)
(2)
(1 ) श्री प्रवीण पाराशर, व्याख्याता, अशासकीय स.वि.मं.उ.मा. विद्यालय , आगर मालवा, जिला-आगरमालवा, म.प्र.
2. मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों के 06 अध्यापक
(2 ) श्री मनोज सर्राफ, सहायक प्राध्यापक, शास . जिला प्रशिक्षण संस्थान खण्डवा, जिला-खण्डवा, म.प्र.
(3) श्री विवेक वर्मा, व्याख्याता, शास. बालक उ.मा. विद्यालय क्र.- 2 मुरैना, जिला- मुरैना, म.प्र.
(4) श्री चन्द्रशेखर गढवाल, व्याख्याता, शास. बालक उ.मा. विद्यालय बनखेड़ी, जिला- होशंगाबाद , म.प्र.
(5) डॉ. राकेश कुशवाह, व्याख्याता, अशा . स.शि.मं.उ.मा.विद्यालय रांझी, बड़ा पत्थर जबलपुर, जिला- जबलपुर, म.प्र.
(6) श्रीमती धुरपता मर्सकोले, व्याख्याता, शास. क.उ. मा. विद्यालय खैरलांजी , जिला- बालाघाट, म.प्र.
(1 ) श्री श्रीनिवास राव, प्रबंध समिति, अध्यक्ष, श्री वेकेन्टेश्वर शिक्षा समिति, जिला जबलपुर, म.प्र.
3. स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्तिजो मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था चलाते हों.
(2) श्री शिरोमणि दुबे, प्रबंध समिति सचिव, दलवी कॉलोनी, अल्फा स्कूल के पास , गुना, जिला गुना, म.प्र .
(3) श्री नीरज खरे, प्रबंध समिति सचिव, अशा.स.शि.मं. जेल रोड रीवा, जिला-रीवा, म.प्र.
4. मान. विधायक
(1 ) श्री विक्रम सिंह, मान. विधायक, रामपुर बघेलान, जिला- सतना, म.प्र.
(2) श्री राम दांगोरे, मान. विधायक, पन्धाना, जिला- खण्डवा, म.प्र.
(3) श्री उमाकांत शर्मा, मान . विधायक, सिरोंज , जिला- विदिशा, म.प्र .
(4) श्री विष्णु खत्री, मान. विधायक, बैरसिया, जिला-भोपाल, म.प्र.
(5) श्रीमती मनीषा सिंह, मान. विधायक, जैतपुर, जिला- शहडोल , म.प्र.
5. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य
(1 ) श्रीमती निशा महाराणा, प्राचार्य , अशास . सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय संजीत मार्ग मंदसौर, जिला- मंदसौर, म.प्र.
1 ) श्री सत्यानारायण लोवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला खण्डवा, म.प्र.
6. ऐसे हित का प्रतिनिधित्व जो अन्यत्र नहीं है. (
(2) डॉ. रामकुमार भावसार, सामाजिक कार्यकर्ता, 1806, हर्षवर्धन नगर, भोपाल , जिला-भोपाल, म.प्र.
2. उपरोक्त के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाय .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
प्रमोद सिंह, उपसचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2020
क्र. एफ 9-2-2006- अठावन. राज्य शासन, एतदद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 74 (A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-02-2019-एक-9, दिनांक 24 नवम्बर 2020 के अनुक्रम में माननीय श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बबीता वसुनिया, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[ भाग 1 5522
पर्यटन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7. दिसम्बर 2020
क्र. एफ 10-62-2016- तैंतीस. राज्य शासन एतद्वारा विभागीय भूमि आवंटन नीति 2008 के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने वाले निवेशकों को प्राप्त भूमि पर बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति की सुविधा उसी प्रकार दी जावे जैसा कि विभागीय भूमि आवंटन नीति, 2014 में प्रावधानित है. तदानुसार यथोचित संशोधन उन्हें प्रदत्त आवंटन आदेश / पट्टे में किया जाता है .
उक्त आदेश पर्यटन मामलों की मंत्रि- परिषद् समिति (पर्यटन केबिनेट ) आदेश आयटम क्रमांक 01 , दिनांक 26 नवम्बर 2020 के संदर्भ में जारी किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनिया मीना, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 दिसम्बर 2020
क्र. एफ 03-62-2019-अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपाठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश कीसूचना क्रमांक-7145- वि.यो. नग्रानि-2019 भोपाल दिनांक 30 नवम्बर 2019 जो राजपत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रकाशित ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई सूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19(1 ) अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
आयुक्त, ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर 1.
2.
कलेक्टर , ग्वालियर, जिला ग्वालियर
3.
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम ग्वालियर
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
1 अध्याय-5
5.3.14- नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों की विकास अनुमति हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किये जावेंगे. आवासीय भू- खण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्र 2.0 हेक्टेयर, समूह आवासीय योजना हेतु 0.10 हेक्टेयर मान्य होगा. यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है.
उपरोक्त निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :
1 अध्याय-5 5.3.14-विलोपित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
5523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2020
क्र. 1 (अ.श.) स्था.- 2020-2552.- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9 दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर 01 जुलाई 2015 से विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था को प्रभावशील किये जाने के अनुक्रम में नव नियुक्त जिला आबकारी अधिकारियों के लिए दिनांक 20.01.2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र (1 ) आबकारी नियम एवं प्रक्रिया तथा (2) लेखा एवं कार्यालयीन प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
(3)
(2)
क्र. (1)
जिला आबकारी अधिकारी
1
सुश्री मंदाकिनी दीक्षित
जिला आबकारी अधिकारी
2
सुश्री विभा मरकाम
जिला आबकारी अधिकारी
3
श्रीमती कीर्ति दुबे
जिला आबकारी अधिकारी
4
सुश्री निधिजैन
राजीव चन्द्र दुबे , आबकारी आयुक्त.
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020
क्र. एफ 02-05-2011- सात- शा. 7.- मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम , 1934 (क्रमांक 13 सन् 1934) की धारा 2- ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचित करती है कि किसी साहूकार द्वारा उधारों पर पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश कुमार मौर्य , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020
क्र. एफ 02-05-2011 - सात- शा . 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 02-05-2011-सात-शा. 7, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.
Bhopal , the 18th December 2020
No.F.02-05-2011 - VII - Sec.7.- In exercise of the powers conferred by section 2 - B of the Madhya Pradesh Moneylend- ers Act, 1934 (No. 13 of 1934), the State Government , hereby, notifies , that the rate of interest on advances shall not be charged more than fifteen per centum per annum simple interest by any moneylender.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , DINESH KUMAR MAURYA, Dy. Secy.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5524
[ भाग 1 संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2020
क्र. - गन्ना- एस- 3 - क्षे.आर.- मॉ रेवा- 2020-21-569.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020- 21 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा ० लि 0 , ग्राम - नर्मदानगर , तहसील-कुक्षी, जिला- धार ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
ग्राम
विकास खण्ड
जिले क्र. का तहसील नाम
1
2
3
4
5
बोरलाय
बड़वानी
बड़वानी बड़वानी
1
धनोरा बड़वानी बड़वानी
बड़वानी
2
पिपरी बड़वानी बड़वानी
3 बड़वानी
बड़वानी बड़वानी
बड़वानी
4
पिपलुद बड़वानी बड़वानी
उटावद बड़वानी
5
सेंगावा बड़वानी बड़वानी
बड़वानी
6
बड़वानी बड़वानी
खेड़ी 7 बड़वानी
बड़वानी बड़वानी
8 बड़वानी
बगुद बड़वानी बड़वानी
बड़वानी 9 बड़वानी
बड़वानी बड़वानी
10 बड़वानी
तलून बड़वानी बड़वानी
कालीबेड़ी 11 बड़वानी
पिपलाज बड़वानी बड़वानी
12 बड़वानी
बड़वानी बड़वानी
कुंडिया 13 बड़वानी
बड़वानी बड़वानी
बड़वानी
छोटी-कसरावद 14
बड़वानी बड़वानी
बड़वानी
15
कल्यानपुरा बड़वानी बड़वानी
एकलारा 16 बड़वानी
बड़वानी बड़वानी
बड़वानी
पाल्या 17
बड़वानी बड़वानी
लोन्सरा बड़वानी
18
तहसीलवार योग:-
अंजड़
बड़वानी
ठीकरी
19
झोलपीपरी अंजड़ ठीकरी
अंजड बड़वानी
20
ठीकरी
अंजड़
बड़वानी
21
मोहीपुरा रोपा
तिरी
जड़ी
कुल योग कारखाने से सड़क दूरी
7
6
8
9
10 25.00
3.59
0.80
6.79
11.18 26.00
0.49
2.87
1.43
0.95
25.00
0.96
0.00
0.00
0.96 26.00
0.40
11.99
3.51
15.90
0.00
27.00
0.36
0.00
0.36 34.00
0.40
3.92
0.00
4.32 7.00
0.25
0.00
0.00
0.25 2.40
0.00
0.00
25.00
2.40 12.00
21.60
27.85
2.28
51.73 20.00
0.60
2.56
1.33
4.49 15.00
2.80
0.00
0.00
2.80
4.00 19.00
4.00
0.00
0.00
16.00 12.60
6.14
0.00
18.74 9.00
1.60
19.64
0.00
21.24
0.00
4.40 14.00
2.80
1.60
3.38
0.00
14.00
6.40
9.78 22.00
2.40
0.00
0.00
2.40 27.00
1.20
3.26
0.00
2.06
86.09
62.83
12.16
161.08 29.00
1.20
0.00
0.00
1.20 26.00
4.93
0.00
11.13 6.20
0.63
0.00
35.00
0.00
0.63 5525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
ग्राम क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिले का नाम
1
2
3
4
5
अंजड़ ठीकरी
बड़वानी
दतवाड़ा 22
अंजड़
बड़वानी
ठीकरी
गोलाटा 23
अंजड़ ठीकरी
बड़वानी
चकेरी 24
अंजड़ ठीकरी
बड़वानी
आवली 25
ठीकरी
अंजड़
बड़वानी
26
छोटा. बड़दा
तहसीलवार योग:-
साली 27
राजपुर राजपुर
बड़वानी
28
राजपुर राजपुर
बालकुऑ बड़वानी
भामी 29
राजपुर राजपुर
बड़वानी
30
सिलावद
राजपुर राजपुर
बड़वानी
तहसीलवार योग:-
धार
चिखल्दा 31
कुक्षी कुक्षी
32 धार
गेहलगांव
कुक्षी
कुक्षी
मलवाडा 33 धार कुक्षी कुक्षी
कड़माल 34 धार
कुक्षी
कुक्षी
35 धार कुक्षी कुक्षी
खापइखेडा 36 धार कुक्षी कुक्षी
बाजड़ीखेड़ा
नर्मदानगर 37 धार कुक्षी कुक्षी
38 धार कुक्षी कुक्षी
निसरपुर
भवरिया 39 धार कुक्षी कुक्षी
पिपल्या
कुक्षी कुक्षी
40 धार
बोधवाड़ा 41 धार कुक्षी कुक्षी
धार
लिंगवा 42
कुक्षी
कुक्षी
43 धार कुक्षी कुक्षी
सुसारी
करोदीयां 44 धार कुक्षी कुक्षी
45 धार
बड़दा
कुक्षी कुक्षी
कटनेरा 46 धार कुक्षी कुक्षी
कापशी 47 धार कुक्षी कुक्षी
आली 48 धार कुक्षी कुक्षी
खंडवा 49 धार कुक्षी कुक्षी
दोलिया 50 धार कुक्षी कुक्षी
51 धार
चंदनाखेड़ी
कुक्षी कुक्षी
अमलाल
कुक्षी
52 धार कुक्षी
तहसीलवार योग:-
धार
मनावर मनावर
अजंदीमान 53
मनावर मनावर
54 धार
सरिफपुरा धार
मनावर मनावर
अजंदा 55
मनावर मनावर
कवटी 56 धार
मनावर मनावर
सेमल्दा 57 धार
मनावर मनावर
58 धार
अछोदा
करौली
मनावर मनावर
59 धार
मनावर
धार
मनावर
एकलबारा 60
रोपा
तिरी
जड़ी
कुल योग कारखाने से सड़क दूरी
7
6
9
8
10 33.00 44.84
55.65
18.77
119.26 34.00
31.62
38.61
7.27
77.50 0.23
27.00
0.00
0.00
0.23 33.00 33.60
4.77
2.62
40.99 31.00 13.20
14.01
0.98
28.19 131.52 117.97
29.64
279.13 30.00
0.85
0.00
0.00
0.85 22.00
0.00
0.31
0.00
0.31 28.00
0.49
0.00
0.00
0.49 36.00
0.00
2.56
0.00
2.56 1.65
2.56
0.00
4.21 4.00
15.22
8.54
3.90
27.66 4.00
5.00
2.58
6.58 6.00
14.00
31.01
34.22
79.93 9.00
0.00
0.50
6.91
7.41 8.00 13.20 13.90
3.60
30.70 9.00
3.20
0.00
6.00
9.20 2.00 23.10
90.03
41.31 25.62
15.00 6.00
1.11
7.11 23.00
0.00
22.00
33.20
11.20
11.00
2.00
2.00
0.00
4.00 7.00
8.00
7.14
2.94
18.08 1.40
6.00
0.00
1.07
2.47 27.00 16.80
16.80 13.00 1.00
1.00 0.00
41.00
4.46
0.00
4.46 18.00
0.00
0.00
0.00
2.00 38.00
8.00
0.00
0.00
8.00 40.00
0.00
0.00
1.30
1.30 35.00
6.60
0.00
0.00
6.60 40.00
1.60
0.89
0.80
3.29
38.00
0.00
6.40
0.00
6.40 40.00
0.00
0.80
0.00
0.80
123.85
150.62
89.85
367.02 34.00
0.54
0.00
0.00
0.54
48.00
15.10
12.33
3.50
30.93 46.00
6.20
9.80
3.00
19.00 17.00
2.60
1.60
0.00
4.20
24.00 46.60 46.60
6.50
99.70 23.00 74.20
81.80
45.41
201.41 18.00
0.36
0.00
0.00
0.36
19.00 29.00 24.26
41.52
94.78 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5526
ग्राम
तहसील
क्र.
विकास खण्ड
जिले का नाम
5
4
2
1
3
धार
मनावर मनावर
पेरखड़ 61
धार
मनावर मनावर
साला 62
मनावर मनावर
63 धार
गूलाटी
मनावर मनावर
देवगढ़ धार
64
मनावर
साततलाई धार
मनावर
65
मनावर मनावर
उरदना 66 धार
धार
मनावर मनावर
67
गणपुर
मनावर मनावर
68 धार
जोतपुर
पिपलाज धार
मनावर
मनावर
69
मनावर मनावर
सिरसाला धार
70
मनावर
डोगरगांव
मनावर
71 धार
मनावर
धार
मनावर
बड़गांवखेडी 72
मनावर
धार
मनावर
73
बालीपुर धार
मनावर मनावर
वायल 74
सिरसी
मनावर मनावर
75 धार
धार
मनावर मनावर
पिपरीमान 76
मनावर मनावर
77 धार
गोपालपुरा धार
मनावर मनावर
पिपरी 78
मनावर मनावर
79 धार
लुन्हैरा
कलवानी धार
मनावर मनावर
80
मनावर
मनावर मनावर
81- धार
धार
मनावर मनावर
खेड़ीहवेली 82
धार
मनावर मनावर
बागलिया 83
मनावर
देवलरा धार
मनावर
84
तहसीलवार योग:-
रतवा
मनावर उमरबन
85 धार
उमरबन
मनावर
86 धार
कुवाली धार
उमरबन
जलखेडा
मनावर
87
बाकानेर
मनावर उमरबन
88 धार
धार
मनावर उमरबन
मलनगांव 89
मनावर उमरबन
मिर्जापुर 90 धार
मनावर उमरबन
बड़ा-बडदा 91 धार
पटवार धार
मनावर उमरबन
92
तहसीलवार योग:-
धार
पानवा
गंधवानी गंधवानी
93
पीपली
गंधवानी गंधवानी
94 धार
गंधवानी
गंधवानी गंधवानी
95 धार
धार
गंधवानी
गंधवानी
बापदूत 96
तहसीलवार योग:-
महायोग:-
[ भाग 1 रोपा
तिरी
जड़ी
कुलयोग कारखाने से सड़क दूरी
6
9
8
7
10
82.80 26.00
34.80
39.80
8.20
0.00
2.40
1.60
20.00
0.80
0.00
0.29 26.00
0.29
0.00
9.00
0.00
4.08
0.00
4.08 0.00
3.40
0.00
3.40 12.00
8.00
0.00
12.40 35.00
4.40
5.00
0.00
1.84
1.10
2.94
2.27
0.00
2.27 45.00
0.00
10.80 16.00
1.60
6.40
2.80
1.00
28.00
1.40
4.00
6.40
3.20
3.20 18.00
0.00
0.00
0.00
24.00
0.00
3.14
3.14
0.00
33.00
0.13
0.00
0.13 40.00
0.00
1.80 1.20
0.60
8.00
0.00
0.00
1.20 1.20
41.00
0.60
6.40
4.95
11.95
1.67
11.00
5.20
3.35
10.22
0.00
24.00
4.40 4.40
0.00
3.10
0.00
4.70 36.00
1.60
2.70 0.00
0.00
2.70
34.00
0.00
0.80 32.00
0.00
0.80
0.00
0.25 37.00
0.25
0.00
28.00
4.10
2.70
5.20
12.00
0.00
4.20 35.00
4.20
0.00
247.67
267.82
123.90
639.39 38.00
5.60
10.20
8.65
24.45 43.00
2.80
4.80
0.00
7.60
0.00
4.40 38.00
4.40
0.00
0.31
0.00
39.00
0.00
0.31 51.00
25.60
85.15 25.70
33.85
0.00
46.00
3.80
0.00
3.80
138.36 42.00
64.20
66.96
7.20
9.20
47.00
6.80
0.00
16.00 120.61
38.40
280.07
121.06
3.20
0.00
4.40 36.00
1.20
4.40
0.00
24.00
0.00
4.40 32.00
0.00
8.95 5.40
3.55
2.00 0.60
0.00
1.40
35.00
6.75
1.40
11.60
19.75 749.76 702.84
1750.65
295.35
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा । 5527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. - गन्ना- एस - 3 - क्षे.आर. जवाहरलाल- 2020-21-571.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्युस प्रोसेसिंग सोसायटी लि० , शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील-कसरावद , जिला- खरगोन (म. प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ ।
क्र.
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
जिला का नाम
4
1
2
3
5 1
कठोरा
कसरावद
खरगोन कसरावद
2
पथोरा
कसरावद
खरगोन कसरावद
3
बलगांव खरगोन कसरावद कसरावद
4
बलखड खरगोन कसरावद कसरावद
5 खरगोन कसरावद कसरावद
गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)
रोपा
योग
तडी
जड़ी
कारखाने से सड़क दूरी
6
8
7
9
10 17.00
8.86 8.86
21.56
39.28 22.00
5.29
1.52
0.00
6.81 19.00
20.82 25.32 8.45 54.60 16.00
2.32 0.00 0.00
2.32 16.00
0.00
0.00
1.37
1.37
अहिर धामनोद
6 खरगोन कसरावद कसरावद अकबरपुरा 7
पानवा खरगोन कसरावद कसरावद
8 खरगोन कसरावद कसरावद डाबरी 9 खरगोन कसरावद कसरावद अमलाथा
कसरावद
10 खरगोन कसरावद
साटकुर 11 खरगोन कसरावद कसरावद बालसमुद
ढालखेडा
कसरावद
12 खरगोन कसरावद
बडगांव 13 खरगोन कसरावद कसरावद
14
माकडखेडा खरगोन कसरावद कसरावद
भीलगांव 15 खरगोन कसरावद कसरावद
कसरावद
16 खरगोन कसरावद
बोथू
कसरावद कसरावद 17 खरगोन कसरावद
18 खरगोन कसरावद कसरावद सायता 19 खरगोन कसरावद कसरावद डोंगरगांव 20
कसराक्द
मोगांवा खरगोन
कसरावद
0.00
2.30 2.88
19.00
5.18
0.00
5.23
3.24
21.00
1.99
42.00
0.00
2.43 2.43 0.00
133.40 62.85 41.48 29.06
27.00
2.49
0.00
20.00
2.49 0.00
18.00
0.87
1.45
0.58 0.00
20.00
2.45
10.96 8.51
0.00
42.25
17.00
17.97
33.67
93.89
52.92 31.79
48.45
17.00
133.16
0.98 14.00
0.98 0.00 0.00
35.59
20.00
37.28 7.65 80.52 12.00
0.00
3.73 0.00
3.73 15.00
9.25 8.35
0.00
17.60 14.00
0.00
0.26 0.00
0.26 16.00
26.26 28.37 9.89 64.52 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5528
+
ग्राम क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिला का नाम
3
2
4
5 1
21 खरगोन कसरावद
ब्राम्हणगांव
कसरावद 22
कसरावद
खरगोन
कसरावद दोगांवा 23
कसरावद
कसरावद
[ भाग 1 कारखाने
गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)
रोपा जड़ी तडी योग से सड़क दूरी
6
7
8
9
10
9.37 29.86 16.00
11.42 9.07
6.00
1.28 0.00 1.36
2.64
0.00
4.44 8.00
3.67 0.77
छोटी कसरावद
खरगोन
24
गवला
कसरावद खरगोन कसरावद
कसरावद
25 खरगोन कसरावद
जालनपुरा
कसरावद
26 खरगोन
कसरावद बामंदा
बामंदी
कसरावद
27 खरगोन कसरावद
28
कसरावद कसरावद खलसाटक खरगोन
सरवरदेवला
कसरावद
29 खरगोन कसरावद
30
कसरावद
खरगोन कसरावद
मिर्जापुर 31
कसरावद
खरगोन
कसरावद बहादरपुरा 32 खरगोन
कसरावद पिपलई
कसरावद
33
बोरावा
कसरावद
खरगोन कसरावद
34 खरगोन कसरावद कसरावद
3.86 0.00
3.86
16.00
0.00
11.96 46.98 15.43 19.59
20.00
0.75
4.85
0.00
14.00
4.10
0.00 0.00
1.33
1.33 14.00
0.00 0.00 1.36
1.36 25.00
1.63 45.89
12.18
2.00
32.08
3.31 0.00 0.00
5.00
3.31
0.00
1.00
0.00 0.71
0.71
0.00
2.00
1.43
9.59 8.16
4.00
7.20 3.80 0.00 11.00 0.00
0.94 5.00
0.000.94
अहिल्यापुरा
35
कसरावद
खरगोन कसरावद
गोपालपुरा
कसरावद
36 खरगोन कसरावद
चंदनपुरी 37
उटावद खरगोन कसरावद कसरावद
कसरावद उमरिया 38 खरगोन कसरावद
39
सोनखेडी
कसरावद
खरगोन कसरावद
40
रामपरा खरगोन कसरावद कसरावद
41
कसरावद
खरगोन कसरावद
भुलगांव 42
बामखल खरगोन कसरावद कसरावद
43
कसरावद सीपटान खरगोन कसरावद
44
भनगावं
कसरावद
खरगोन कसरावद
45
कवडी खरगोन कसरावद कसरावद
46
कसरावद
खरगोन कसरावद
मुलठान 47
कसरावद कसरावद डेडगांव खरगोन
कसरावद
48 खरगोन कसरावद
10.33 6.00
7.06 1.31 1.96
18.66 18.00
10.87 6.10 1.69
7.00
25.96 1.62 0.00 27.58
0.00
0.57 7.00
0,00 0.57
1.65 15.00
1.65 0.00 0.00
0.55 0.55 0.00 0.00
19.00
0.00 13.03 19.00
9.45 3.58
0.00 0.00
0.65 16.00
0.65
0.00
0.00 2.22
2.22 22.00
6.00
12.43 1.63 0.76 14.82
2.28
4.40 9.00
1.32 0.80
0.00 11.43 15.00
7.80 3.63
2.45 9.00
2.45
0.00 0.00
3.60 18.00
3.60
सांगवी (खामखेडा)
पाडल्या 49 खरगोन कसरावद कसरावद
कसरावद
50 खरगोन कसरावद
नानकुन्ड 51
दोमवाडा
कसरावद
खरगोन कसरावद
52
कसरावद
भरन्या खरगोन
कसरावद
53
कसरावद कसरावद ढाबा खरगोन
54
कसरावद सामेडा खरगोन कसरावद
55
कसरावद
टिगरियाव खरगोन
कसरावद
56
कसरावद
पिपलगोन खरगोन
कसरावद
57
कसरावद कसरावद मलगांव खरगोन
58
कसरावद
तेलियाव खरगोन
कसरावद
59
कसरावद
कोगावा खरगोन
कसरावद
D:\CaneReservation 2019-20 jawahrlal
0.00
45.00
1.42 1.42 0.00
0.00
0.00
1.89 19.00
1.89
0.90 18.00
0.90
0.81 0.00 0.00
0.81 22.00
0.65 0.65
20.00
1.43 13.56 7.25 4.88
15.00
0.00
1.58 18.00
1.58 0.00
6.62 6.62
20.00
3.76 0.77 2.99 0.00
30.00
1.05 28.00
0.00 0.76 0.29
12.44
4.83 0.76
6.85
13.00 5529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
ग्राम क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिला का नाम
2
4
1
3
5 60
कसरावद
खरगोन
कसरावद नहारखेडी 61 खरगोन कसरावद कसरावद ससाबड
तहसीलवार योग 62
खरगोन
खरगोन
खरगोन डेहरी
खरगोन खरगोन खरगोन 63 खरगोन
खरगोन
64 खरगोन
खरगोन
कारखाने
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टयर)
रोपा
तडी योग
जड़ी
से सड़क दूरी
6
7
8
9
10
3.33
10.52 27.00
5.06 2.13
30.00
2.56 1.30 0.00
3.86
333.29 160.02 997.94 504.63
0.00
55.00
34.37 33.64
68.00
5.30
0.00
30.00
1.92 3.38
0.89 57.00
0.89
डोगरगांव (लोनारा)
खरगोन
मांगरूल 65 खरगोन
खरगोन
खरगोन
खेडी 66 खरगोन
खरगोन
भाडली
खरगोन खरगोन
67 खरगोन
68
खरगोन खरगोन कोलोबिया खरगोन
69
उमरखली
गोगावा
खरगोन खरगोन
तहसीलवार योग
गोगावा
70 खरगोन
गोगावा बेजापुर
गोगावा
71 खरगोन
गोगावा
39.00
0.00 21.41 11.29 10.13
4.59 4.59 0.00
47.00
0.00
34.00
2.85 3.15 0.00
6.00 53.00
1.41 1.41
47.00
2.56 0.00 0.00
2.56
110.17
58.98 50.29 0.89
28.41
3.29
30.00
14.25 10.87
0.00
1.05 1.05 0.00
28.00
बिलखेड बुजुर्ग
72 खरगोन गोगावा गोगावा बोरगांव
गोगावा गोगावा
73 खरगोन
2.74 0.00
0.00
2.74 25.00
6.87 0.00
31.00
0.00
6.87
सिवार मोहम्मदपुर
गोगावा
74 खरगोन
गोगावा गोगावां
गोगावा
75 खरगोन
गोगावा दयालपुरा 76
गोगावा
खरगोन गोगावा
सुरपाला 77
गोगावा गोगावा
खरगोन
खारदा
गोगावा
78 खरगोन
गोगावा ठिबगांव
गोगावा गोगावा
79 खरगोन
जामन्या 80
गोगावा
खरगोन गोगावा
10.45
26.00
3.92 1.80 16.17
2.00
30.00
0.00 0.99
1.01
4.25
30.00
0.00
4.25 0.00
32.00
1.02
0.00 0.00 1.02
36.00
0.00
3.02
4.64
1.62
1.09
0.00
1.09 0.00
39.00
0.00
5.47
5.47
45.00
0.00
बेहरामपुर टेमा
गोगावा
गोगावा
बिलाली 81 खरगोन
तहसीलवार योग 82
दसनावल
सेगाव
खरगोन
सेगाव
तहसीलवार योग 83
भीकनगांव भीकनगांव सगुर भगुर खरगोन
भीकनगांव भीकनगांव पिपरी 84 खरगोन
85
भीकनगांव भीकनगांव
39.00
1.17
0.00 0.00 1.17
74.89
47.79 15.78 11.32
1.19 0.00 0.00
1.19
55.00
1.19
1.19 0.00 0.00
26.47
50.00
2.44
14.18 9.85
9.56
35.00
6.18 3.38 0.00
70.00
2.71
0.00 2.71 0.00
कोयडा सूर्वा
खरगोन
भीकनगांव भीकनगांव मोहनदड 86 खरगोन
भीकनगांव भीकनगांव शकरखेडी 87 खरगोन
88
भीकनगांव भीकनगांव
खरगोन
बमनाला 89
भीकनगांव भीकनगांव पोई खरगोन
90
भीकनगांव भीकनगांव दोदवाडा खरगोन
91
भीकनगांव भीकनगांव बडिया खरगोन
92
भीकनगांव भीकनगांव बिटनेरा खरगोन
93
भीकनगांव भीकनगांव रेहगांव खरगोन
70.00
1.53
1.53
0.00
3.06
68.00
1.66 1.40
60.00
21.32
5.94 10.65 4.72
4.25
4.25
65.00
0.68
8.46
5.58
65.00
2.20
0.48
0.83
24.00
0.00 0.35
4.25
22.00
2.88 0.00
1.37
0.47
0.47
0.00
35.00
0.00 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5530
ग्राम क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिला का नाम
5
4
2
3
1
भीकनगांव भीकनगांव सिरलाय 94 खरगोन
बलखडिया
भीकनगांव 95 खरगोन भीकनगांव
भीकनगांव भीकनगांव
[ भाग 1 कारखाने
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टयर )
तडी योग रोपा जड़ी
से सड़क दूरी
10 6
8
7
9
2.47 2.47
37.00
0.65 0.00 0.00 0.65 38.00
0.00
0.00 5.22
5.22 30.00
बिलखेड खुर्द
96 खरगोन
97
भीकनगांव भीकनगांव खुडगांव
खरगोन
तहसीलवार योग 98
गोराडिया
झिरन्या झिरन्या
खरगोन
99
नेमित
झिरन्या
झिरन्या
खरगोन
झिरन्या इगरिया
खरगोन झिरन्या
100
तहसीलवार योग
भगवानपुरा
खरगोन
भगवानपुरा बाडी 101
तहसीलवार योग
बडवी
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
102
खराडी
खरगोन महेश्वर महेश्वर
103
जलकोटा
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
104
महेश्वर ईटावदी
खरगोन महेश्वर
105
खरगोन महेश्वर महेश्वर
106
मातमूर
माचंदा
महेश्वर
107 खरगोन महेश्वर
मोला
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
108
महेश्वर महेश्वर
खरगोन| महेश्वर
109
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
110
सुल्याखेडी 111
महेश्वर महेश्वर मोहना खरगोन
सागी
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
112
उरवाय खरगोन महेश्वर
113
महेश्वर
केरियाखेडी
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
114
खरगोन महेश्वर महेश्वर मिर्जापुर 115
1.68
2.78 40.00
0.00 1.10
42.29 40.21 11.53 94.04
8.29
0.34 0.77
70.00
7.18
0.93
0.93 0.00
74.00
0.00
0.00
1.38 1.38 0.00
74.00
8.56
0.77 10.60
1.27
2.02
0.00
0.00 2.02
69.00
2.02
0.00
2.02
0.00
16.19 7.16 4,61 4.42
30.00
18.05 6.88 11.17 0.00
30.00
i
30.10
2.07
21.09 6.94
31.00
0.00
1.02 0.00 1.02
30.00
16.32
0.00
31.00
10.52 5.80
0.00 16.25 8.87 7.38
29.00
14.97
5.52 0.00
9.45
31.00
8.47 14.84 0.00 23.31 28.00
6.31
0.00
4.25 2.06
38.00
17.78 6.91 6.70 4.16
42.00
3.21 3.21 0.00 0.00
32.00
10.43 9.27 1.16
45.00
5.93 0.00
36.00
5.17 0.76
5.53
0.00
0.00 5.53
43.00
1.48
0.00
0.00 1.48
45.00
काकरिया महेश्वर
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
116
महेश्वर समसपुरा 117 खरगोन महेश्वर
लाडवी
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
118
मण्डलेश्वर
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
119
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
120
जलूद
ठनगांव
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
121
समराज
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
122
करोदिया
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
123
10.23 0.00 0.00 10.23 32.00
3.27 2.77 0.68 6,71 24.00
5.42 7.88 32.64 19.34
20.00
6.20 2.24 3.96 0.00
23.00
1.45 0.00 1.45 0.00
25.00
11.51 9.32 2.19 0.00
26.00
18.15 3.57 13.19 1.39
26.00
12.21 9.49 2.72 0.00
23.00
छोटी खरगोन
महेश्वर
महेश्वर
124 खरगोन
चोली
महेश्वर
महेश्वर
125 खरगोन
धरगांव
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
126
महेश्वर
खरगोन महेश्वर
सुलगांव 127
महेश्वर
महेश्वर
0.95
0.95
28.00
4.53 2.36 2.17 0.00
26.00
64.07 44.27 18.66 1.14
31.00
28.17 31.00
18.46 6.19 3.53
गोगांवा(मण्डलेश्वर)
खरगोन
128 5531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र.
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
जिला का नाम
4
2
3
5 1
129 खरगोन महेश्वर महेश्वर चुंदडिया 130 खरगोन महेश्वर महेश्वर नान्द्रा
महेश्वर
131 खरगोन
महेश्वर डोजर
डीगार
महेश्वर
132 खरगोन महेश्वर
चैगावां 133 खरगोन महेश्वर महेश्वर
134 खरगोन महेश्वर महेश्वर रामदढ
खारिया
महेश्वर
135 खरगोन महेश्वर
महेश्वर
136 खरगोन महेश्वर
मोरीपुरा 137 खरगोन महेश्वर महेश्वर हरसगांव
महेश्वर
गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)
रोपा
तडी योग
जड़ी
कारखाने से सड़क दूरी
6
7
8
9
10 2.86
34.00
0.46 0.00
3.32 28.00
0.00
0.00
0.81
0.81 30.00
9.39 3.47 2.26
15.12 38.00
23.01 10.63 5.41 39.05 33.00
7.70 5.09 0.00
12.79 31.00
4.26 0.95 2.64
7.85 1.69 5.36
31.00
0.00
7.05 0.00
28.00
0.00 0.98 0.98 30.00
12.46 3.53 0.00
15.99 32.00
15.33
17.26
1.93 0.00
देव पिपल्या
138 खरगोन महेश्वर
महेश्वर पथराड 139 खरगोन महेश्वर
सोमाखेडी 140 खरगोन महेश्वर महेश्वर
बंडेरा
महेश्वर
141 खरगोन महेश्वर
कतरगांव 142 खरगोन महेश्वर महेश्वर
महेश्वर
143 खरगोन महेश्वर
करही 144 खरगोन महेश्वर महेश्वर भूदरी
गंगातखेडी 145 खरगोन महेश्वर महेश्वर
वेरफड
महेश्वर
146 खरगोन महेश्वर
147 खरगोन महेश्वर महेश्वर
32.00
5.85 3.06 0.00
8.91 3.62
32.00
0.00 0.00
3.62 0.00
36.00
0.00 0.41
0.41 32.00
2.74 0.00 0.00
2.74 40.00
0.00
1.75 0.00
1.75 43.00
0.00
2.08 6.29
8.37 43.00
12.44 0.00 0.00 12.44
0.00
40.00
0.42 2.19
2.61
0.18
0.00
0.18 0.00
41.00
बरलाय ( पिपल्या)
बडदिया 148 खरगोन महेश्वर महेश्वर
मन्दौरी
महेश्वर
149 खरगोन महेश्वर
150 खरगोन महेश्वर महेश्वर झिरन्या
कोगावां 151 खरगोन महेश्वर महेश्वर
कोदलाखेडी
महेश्वर
152 खरगोन महेश्वर
153 खरगोन महेश्वर महेश्वर
40.00
0.00
0.93 0.93 0.00
0.00
1.71 0.00
36.00
1.71
0.00 0.00
3.16 37.00
3.16
0.00
36.00
7.37 7.37 0.00
10.92 10.92 0.00 0.00
38.00
38.00
0.00
2.69
2.69
0.00
पिपल्या बुर्जुग
तहसीलवार योग
बफलगांव 154 खरगोन बड़वाह बड़वाह
अमलाथा
बड़वाह
155 खरगोन बड़वाह
बड़वाह
156 खरगोन बड़वाह
मुरल्ला
बावडी खेडा 157
बड़वाह
खरगोन बड़वाह
अस्तरिया
बड़वाह
158 खरगोन बड़वाह
सिरलाय
बड़वाह
159 खरगोन बड़वाह
160 खरगोन बड़वाह बड़वाह
571.77 351.21 181.87 38.69
60.00
1.21 0.00 0.00
1.21
0.70
0.70 60.00
65.00
0.00
9.46 8.61 0.85
0.00 0.00
63.00
3.57
3.57 58.00
29.88
7.27
9.90 12.71
0.00
14.28 62.00
9.26 5.02
0.00
0.00 1.61
84.00
1.61
रामगढ ( बडवाह)
161 खरगोन बड़वाह बड़वाह
बडवाह
सेमरला
बड़वाह
162 खरगोन बड़वाह
163
बड़वाह
भोराई खरगोन
बड़वाह
खोडी
बड़वाह
164 खरगोन बड़वाह
नाया खरगोन बड़वाह
बड़वाह
165
0.00
62.00
19.68 19.68 0.00
3.27
0.00
3.27 0.00
67.00
0.00
0.68
0.00
44.00
0.68
0.00
68.00
1.49 0.00
1.49
0.00
65.00
1.01
0.00
1.01 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5532
क्र.
तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
जिला का नाम
1
4
2
5
3
कटघडा
बड़वाह
166
बड़वाह
खरगोन
बड़वाह
167 खरगोन बड़वाह
रतनपुरा 168 खरगोन बड़वाह
बड़वाह किटुद
बड़वाह
169
बड़वाह
खरगोन
[ भाग 1 कारखाने
गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)
योग रोपा
तडी
जड़ी
से सड़क दूरी
6
8
7
9
10 65.00
0.00 0.77
2.89
3.66 62.00
0.00
8.65 8.65 0.00
56.00
0.00
4.52
4.52
0.00
1.02
0.00
0.00
52.00
1.02
सुलगांव (बडवाह)
जामन्या
बड़वाह
170 खरगोन बड़वाह
171 खरगोन बड़वाह
बड़वाह
73.00
1.33
0.00
0.00
1.33 72.00
0.00 0.00
1.57
1.57
उमरिया (बडवाह)
पिडाय
बड़वाह
172 खरगोन बड़वाह
बेलम
बड़वाह
173 खरगोन बड़वाह
बड़वाह
174 खरगोन बड़वाह
70.00
0.00
0.00
0.48
0.48
61.00
1.19 3.21
0.00
4.40
0.00
55.00
0.81
0.00
0.81
पिपलूद (जेठवाय)
तहसीलवार योग 175 खरगोन सनावद बड़वाह कानापुर
मर्दाना 176 खरगोन सनावद बड़वाह
नगावा 177 खरगोन सनावद बड़वाह
लोंदी 178
बड़वाह
खरगोन समावद
कातोरा 179 खरगोन सनावद बड़वाह
बेडिया 180 खरगोन सनावद बड़वाह
181
राहटकोड खरगोन सनावद
बड़वाह
182 खरगोन सनावद
बड़वाह
बडूद 183
पीतनगर खरगोन सनावद बड़वाह
184 खरगोन सनावद
चितावद
बड़वाह
185
देलवाडा खरगोन सनावद बड़वाह
186
बासवा
बड़वाह
खरगोन सनावद
77.77 24.65 10.87 113.29 30.00
2.04 4.14 0.00
6.18 35.00
20.70 14.95 4.91 0.84
39.00
9.51
15.70
5.33 0.86
26.00
8.91
6.80
0.00
15.71 33.00
1.83
0.00
0.00
1.83
0.00
43.00
0.51
0.00
0.51 0.00
57.00
1.28 0.00
1.28 54.00
5.51
5.51 63.00
11.72 9.08 2.26 23.06 47.00
2.86
0.00
2.86
0.00
52.00
2.13 2.26 0.00
4.39
3.22 64.00
1.21
2.01
0.00
62.00
5.12 2.30 0.00
7.42
खनगावंखेडी
187 खरगोन सनावद बड़वाह
188
सनावद खरगोन सनावद बड़वाह
189
बड़वाह
सनावद
खरगोन
जूनापानी
(सनावद) 190 खरगोन सनावद बड़वाह
58.00
0.77
8.60 6.23 1.59
62.00
0.00
1.77
0.00
1.77 63.00
2.49
0.00
0.00
2.49
भोगावां (इनपुन)
191
सनावद
खरगोन
खगवाडा
बड़वाह
तहसीलवार योग 192
खण्डवा
रिच्छफल
पुनासा
पुनासा
193
पुनासा
पुनासा
जूनापानी खण्डवा
194
खण्डवा
धावडिया
पुनासा
पुनासा
195
68.00
1.58 0.00 0.00
1.58 76.61 41.48 4.73 122.81
0.00
90.00
3.97 4.96
8.93 90.00
0.00
2.49 7.04
9.53 8.27
65.00
0.00
0.00
8.27 90.00
0.00
6.31
0.00
6.31
कालिया खेडी
खण्डवा
पुनासा
पुनासा
196
निमारखेडी खण्डवा
पुनासा
पुनासा
197
खण्डवा
पुनासा गुंजली पुनासा
198
खण्डवा पुनासा पुनासा खुटला 199
खण्डवा
टेमाचा
पुनासा
पुनासा
200
खण्डवा
पुनासा
पुनासा
0.00
8.26
8.26 70.00
0.00
0.00
0.00
66.00
2.59
2.59
0.00
0.00
90.00
4.21
4.21 81.00
0.00
1.79 0.00
1.79 2.78
0.00
70.00
0.00
2.78
लोंदी (गुंजली)
5533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
;
: क्र.
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
जिला का नाम
2
3
4
1
5 201
पुनासा
खण्डवा पुनासा
गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)
रोपा
तडी
जड़ी
योग कारखाने से सड़क दूरी
6
7
8
9
10 89.00
0.49
0.49
डुडगांव (मोहना)
202
खण्डवा
कामनखेडा
पुनासा
पुनासा
203
खण्डवा
गुजरखेडी
पुनासा पुनासा
204 खण्डवा
लाल्याखेडी
पुनासा
पुनासा
तहसीलवार योग 205 धार
खलघाट
धरमपुरी
धरमपुरी
206 धार
धरमपुरी सुन्द्रेल
धरमपुरी
207 धार
धरमपुरी बगढीपूरा
धरमपुरी
208 धार
हतनावर
धरमपुरी
धरमपुरी
209
धार
बगाडी
धरमपुरी
धरमपुरी
पेडवी 210 धार
धरमपुरी
धरमपुरी
211 धार
धरमपुरी
धरमपुरी
खुजावा 212धार
78.00
2.68
2.06 3.21
7.95 89.00
0.86 1.59 0.00
2.45 78.00
0.00 3.67
0.00
3.67
67.24 44.09 20.47 2.68
6.07 10.12
29.00
1.21
17.41 39.00
26.15 30.51 0.81 57.47 37.00
26.28 42.06
5.96
74.30 42.00
22.69 14.75 6.58
44.02 43.00
8.45 16.05 3.13 27.63 42.00
4.24
7.91 1.80 13.95 39.00
0.00 0.84 0.00
0.84 33.00
23.29 16.75 12.19
52.23
पिपल्दागढी
धरमपुरी
धरमपुरी
निमोला 213 धार
धरमपुरी
धरमपुरी
214
साला धार
धरमपुरी
धरमपुरी
215 धार धरमपुरी धरमपुरी लुन्हेरा 216 धार
भोगांवा
धरमपुरी
धरमपुरी
217 धार
धेगदा
धरमपुरी
धरमपुरी
218
देगावां धार
धरमपुरी
धरमपुरी
219 धार
डहीवर
धरमपुरी
धरमपुरी
तहसीलवार योग 220 धार
उमरबन
मनावार
राजपुरा 221
धार
मनावार
उमरबन
बडदा
तहसीलवार योग
महायोग
34.00
20.09 8.00
6.72
34.81 30.00
0.83
0.00
2.29
1.46
31.00
7.14 5.60 1.65 14.38 36.00
6.13
0.00
5.29
11.42 46.00
4.47 4.50 0.55
9.52 42.00
1.78 2.77 2.64
7.19 32.00
0.24 0.00 0.00
0.24
166.61 43.25 367.70 157.84
60.00
16.28
19.12 1.62
1.21
76.00
41.70 5.67
37.25
84.62 38.87 57.98 6.88 103.73
935.94 291.63
1409.82
2637.39 यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5534
क्र. - गन्ना- एस-3 क्षे.आर. डोलेक्स- 2020-21-573.-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु डोलेक्स एग्रोटेक प्रा.लि. , ग्राम - एरई , तहसील- बड़ौनी, जिला-दतिया ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : - क्र.
तहसील विकासखण्ड ग्राम जिला का नाम
3
4
1
2
5
कलोथरा
दतिया
दतिया बड़ोनी
1
रांव
दतिया
बड़ोनी
दतिया
2
दतिया
बड़ोनी
दतिया
3
घुघसी
हिडोरा
दतिया
बड़ोनी
दतिया
4
बड़ोनी दतिया
ऐरई दतिया
5
दतिया
सिजोरा
बड़ोनी
6 दतिया
खिरिया
दतिया
बड़ोनी
दतिया
7
बड़ोनी
दतिया
दतिया
8
कुरथरा
कमथरा
दतिया
बड़ोनी
दतिया
9
ज्योंहार
बड़ोनी दतिया
दतिया
10
सतारी
बड़ोनी दतिया
दतिया
11
पाली
बड़ोनी दतिया
दतिया
12
दतिया
भेरार
बंड़ोनी
दतिया
13
दतिया
लमकना
बड़ोनी
14 दतिया
दतिया
15 दतिया बड़ोनी
पिरसुरा
बड़ोनी दतिया
16 दतिया
भदूमरा
विल्हारी
बड़ोनी दतिया
17 दतिया
दतिया
बड़ोनी
18 दतिया
तोर सुनारी
दतिया
बड़ोनी
सनाई 19 दतिया
टका
दतिया
बड़ोनी
दतिया
20
आरक्षित क्षेत्रफल हे .
रोपा जड़ी
कुल रकवा
तिरी :
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
6
9
10 7
8
6.00
33.47 14.34
94.43 46.62
97.75
63.68
310.01 7.00
148.58
361.16
159.47
5.00
145.66
56.03
283.66 5.00
116.00 120.72 46.94
44.16 547.59 163.57
755.32 1.00
64.30
291.07
150.02
6.00
76.75
5.00
33.66 29.93 12.83
76.41 24.14 51.10 17.96
93.20 7.00
4.76
25.50 8.50 12.24
6.00
6.00
4.57
29.38 9.52 15.29
7.82
2.04
8.00
1.02 4.76
27.54 6.00
13.60 9.76
4.18
7.48
1.24
2.72
3.52
7.00
64.63 7.00
33.31 12.95
18.37
0.85
3.68 2.00
2.18
0.65
2.75
12.49 2.00
3.33
6.41
267.18 8.00
73.32
119.74
74.12
8.48 7.00
4.33
3.08
1.07
69.16
30.96
7.00
26.16
12.04
2.21 7.00
0.34 1.31 0.56 5535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
आरक्षित क्षेत्रफल हे.
विकासखण्ड ग्राम
क्र.
तहसील
रोपा
तिरी
जड़ी
कुल रकवा जिला का नाम
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
6
9
10 2
3
4
5
7
8
1
दतिया
गागोरी
बड़ोनी
दतिया
7.00
4.00
2.35
11.83 21
5.48
डबरई
दतिया
दतिया बड़ोनी
8.00
0.34
1.51
2.38 22
0.53
सरेटा
बड़ोनी दतिया
1.70 दतिया
0.73
0.29
8.00
0.68
23
जनोरी
बड़ोनी दतिया
7.00
2.82
0.84
3.83
0.17
24 दतिया
नेकोरा
दतिया
1.99
8.16 दतिया बड़ोनी
7.00
4.64
25
1.53
भांसडाकला
दतिया
3.91 दतिया बड़ोनी
26
5.00
1.19
1.90
0.82
बड़ोनी दतिया
54.95
6.00
32.49 11.41
27 दतिया
11.05
भांसडाखुर्द
दतिया
4.76 बड़ोनी
मडोर
6.00
2.82
1.09
दतिया
0.85
28
दतिया सहडोरा
0.85
4.93 दतिया बड़ोनी
7.00
3.14
0.94
29
बड़ोनी दतिया
30 दतिया
7.00
2.16
3.20
12.82
7.46
सुनाई
दतिया
बड़ोनी
7.07
हिनोतिया
20.13
49.30
8.00
22.10
31 दतिया
भिल्ला
दतिया
दतिया बड़ोनी
6.69
50.07
7.00
26.18 17.20
32
दतिया किसनगढ
0.85
2.89 बड़ोनी
0.47
8.00
1.57
33 दतिया
0.46
1.87
0.34
8.00
1.07
दतिया
34 दतिया बड़ोनी
डंगरा का कुआ
दतिया
दतिया बड़ोनी
5.00
2.04
5.36
2.30
9.70 35
बडोनीखुर्द
चिरोल
बड़ोनी दतिया
4.33
दतिया
6.96
2.70
13.99 36
7.00
वरगाय
दतिया
बड़ोनी
6.68
20.48 37 दतिया
5.00
11.81
1.99
रावरी
दतिया
7.56 बड़ोनी
6.00
3.65
2.74
1.17
दतिया
38
दतिया सिनावल
0.17
0.62
2.55 बड़ोनी
4.00
1.76
39 दतिया
जिगना
दतिया
8.00
0.38
1.87
0.51
0.98
40 दतिया बड़ोनी
महेवा
दतिया
3.40 बड़ोनी
7.00
1.67
0.71
दतिया
1.02
41
बडगोर
दतिया
18.50
2.50
8.00
7.50
8.50
42 दतिया बड़ोनी
ओरीना
दतिया
7.00
2.92
20.23 बड़ोनी
11.90
5.41
43 दतिया
बड़ोनी
20.04 दतिया
7.00
0.00
10.88 9.16
44 दतिया
सुनारी
बड़ोनी दतिया
14.18
99.00
8.00
58.50 26.33
पपरेडू
45 दतिया
डबरासानी
दतिया
31.33 बड़ोनी
2.50
दतिया
8.00
17.33 11.50
46
40.96 बड़ोनी
6.10
दतिया कल्याणपुर 7.00
23.16 11.70
47 दतिया
दतिया
दौनी
53.72 बड़ोनी
8.00
14.83 27.30 11.59
दतिया
48
1712.44 647.58
987.52
3347.54 तहसीलवार योग:-
गोराघाट
दतिया
दतिया
25.33
13.23
85.47 दतिया
13.00
46.91
49
दतिया
बडोनकला
152.69 दतिया
दतिया
62.00
31.74
58.95
13.00
50
दतिया दतिया
34.30 दतिया
14.00
1.80 22.10 10.40
51
महुआ
दतिया
दतिया
मलकपहाडी
99.43 दतिया
12.00
31.33 53.12 14.98
52
138.60 दतिया दतिया
62.10 49.73 26.78
53 दतिया
12.00
सुनारी
दतिया दतिया
30.88
166.66 दतिया
70.16 65.62
16.00
भरसूला
54
तिलैथा
दतिया दतिया
138.00 दतिया
15.00
64.00 57.72 16.28
55 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5536
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल हे.
ग्राम
विकासखण्ड
तहसील
क्र.
तिरी
रोपा जड़ी
कुल रकवा जिला का नाम
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
10
6
7
8
9
5
3
4
2
1
बडेरा
105.76 दतिया
25.94
दतिया
31.66 48.17
दतिया
14.00
56
142.46
उपराये
30.87
दतिया दतिया
46.00 65.59
दतिया
10.00
57
बनोली
63.36 दतिया
9.03
22.32 32.01
11.00
दतिया दतिया
58
24.27
134.50
65.17 45.06
दतिया
7.00
दतिया दतिया
रेपुरा
59
215.02 दतिया दतिया
उचाइ
44.81
20.00
75.00 95.21
60 दतिया
कोटरा
51.50 दतिया
6.38
22.62
12.00
22.50
दतिया दतिया
61
137.33 दतिया एश्याबरी
46.50
दतिया
59.04 31.79
दतिया
13.00
62
दतिया दतिया
69.60 32.76
141.19
38.83
दतिया
14.00
63
जुझारपुर
7.74
44.66 दतिया दतिया
27.42
दतिया
9.50
11.00
64
गुलियापुरा
152.66
थैली
43.66
दतिया
38.15
70.85
दतिया
10.00
दतिया
65
137.16
27.09
52.50
दतिया
57.57
15.00
दतिया दतिया
खजूरी
66
105.54 दतिया
52.14 14.71
8.00
38.69
दतिया दतिया
67
डोगंरपुर
27.83 दतिया
17.88
9.63
दतिया
0.33
दतिया
9.00
सीतापुर
68
गडी
97.37 दतिया
11.93
48.72
दतिया
36.72
दतिया
7.00
69
18.79 दतिया
पहाडी
10.36
2.92
दतिया
दतिया
7.00
5.51
70
462.28
2390.28
1076.39
851.61
तहसीलवार योग:-
अन्दोरा
23.66
2.53
10.13
सेंवड़ा
25.00
11.00
इन्दरगढ़
71. दतिया
मेंधोरा
3.04
25.32 सेंवड़ा
12.16
23.00
10.12
इन्दरगढ़
72 दतिया
सिलोरी
501.01
82.38
146.52
सेंवड़ा
272.11
21.00
इन्दरगढ़
दतिया
73
खिरका
128.00
25.90
48.10
54.00
सेंवड़ा
17.00
इन्दरगढ़
दतिया
74
पचोखरा
194.83
42.35
78.65
सेंवड़ा
73.83
17.00
इन्दरगढ़
75 दतिया
264.49
101.18 54.48
सेंवड़ा
108.83
भदोना
13.00
इन्दरगढ़
दतिया
76
158.16
62.18 33.48
सेंवड़ा बेहरुखा
62.50
13.00
इन्दरगढ़
77 दतिया
1295.47
308.30
402.66 584.51
तहसीलवार योग :-
7033.29
3373.34 1418.16
2241.79
महायोग:-
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा। 5537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. - गन्ना- एस-3 क्षे. आर. ओलम-2020-21-575.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु ओलम एग्रो इण्डिया प्रा० लि ० युनिट बड़वानी शुगर , तहसील -ठीकरी , जिला- बड़वानी (म.प्र . ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
आरक्षित क्षेत्रफल यहेण्ड तहसील
ग्राम
क्र.
विकास खण्ड
रोपा
तिरी
जड़ी
कुलयोग जिले का नाम
कारखाने सेसड़क दूरी (किमी)
2
4
6
3
5
1
7
8
9
10 ठीकरी
1 बड़वानी ठीकरी
कुआं
3.00
88.16 101.34 33.09 222.58
केरवा
ठीकरी ठीकरी
2 बड़वानी
3.00
11.38
5.42
16.80 ठीकरी
3 बड़वानी ठीकरी
कपाल्याखेड़ी
6.00
10.96
2.61
6.99
20.56 ठीकरी घटवा
4 बड़वानी ठीकरी
1.00
23.52
20.96
14.77
59.25 ठीकरी अभाली
5 बड़वानी ठीकरी
3.00
28.38
9.74
24.68
62.80 ठीकरी ठीकरी
6 बड़वानी
भगवानपुरा
2.00
27.06
13.06 30.68
70.80 ठीकरी
7 बड़वानी ठीकरी
जरवाह
7.00
35.42
34.60 33.75 103.76 ठीकरी ठीकरी
8 बड़वानी
उमरदा
2.00
27.75
16.04 15.34
59.12 ठीकरी ठीकरी
9 बड़वानी
हतोला
13.00
1.84
1.84 ठीकरी
सेगवाल
10 बड़वानी
ठीकरी
50.82
4.00
38.30 33.12 122.23 ठीकरी ठीकरी ठीकरी
11 बड़वानी
6.00
110.02 65.41
58.92 234.35 ठीकरी ठीकरी
12 बड़वानी
रणगांव
6.00
12.21
15.90
2.50
30.62 ठीकरी
ठीकरी
13 बड़वानी
खुरमपुरा
15.00
1.08
3.76
4.83 ठीकरी ठीकरी
14 बड़वानी
बांदरकच्छ
16.00
1.26
3.87
5.13 ठीकरी ठीकरी
15 बड़वानी
ब्राम्हणगांव
10.00
42.69
76.69
24.41
9.59 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5538
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल यहेण्ड
क्र.
तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
रोपा
तिरी
जड़ी
कुल योग जिले का नाम
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
2
3
1
4
5
6
7
8
9
10 16 बड़वानी ठीकरी ठीकरी लखनगांव
13.00 3.72
2.93
6.65 17 बड़वानी ठीकरी ठीकरी अजंदी
12.00 16.62
7.35 10.19
34.15
देवला
18 बड़वानी ठीकरी ठीकरी
9.00
21.74
11.52 11.18
44.45 ठीकरी ठीकरी
19 बड़वानी
13.00
चिचली (मारू)
4.13
5.67
5.11
14.91 20 बड़वानी ठीकरी ठीकरी चेनपुरा
20.00
4.98
3.95
13.35
22.28 21 बड़वानी ठीकरी
गवला
ठीकरी
13.00
2.15
1.36
3.52 ठीकरी ननगांव
22 बड़वानी ठीकरी
13.00 9.25
6.82
3.98
20.04 23 बड़वानी ठीकरी ठीकरी दवाना
7.00
37.02
19.97 27.97
84.96 24 बड़वानी ठीकरी ठीकरी विश्वनाथखेड़ा
17.00
22.31
12.65 22.80
57.76 ठीकरी
ठीकरी
बलगांव
25 बड़वानी
8.00
8.27
2.38
3.61
14.26 ठीकरी
26 बड़वानी ठीकरी
टिटगारिया
10.00
4.53
18.01
7.67
30.21 27 बड़वानी ठीकरी ठीकरी दाबड़
10.00
19.99
18.33
3.24
41.56 28 बड़वानी ठीकरी ठीकरी घट्टी
10.00
5.05
3.92
8.97 29 बड़वानी ठीकरी ठीकरी बघाड़ी
26.00
1.61
1.61 30 बड़वानी ठीकरी ठीकरी
अम्बापुरा
1.18
25.00
1.18
2.36 तहसीलवार योग
646.72 445.31 387.00 1,479.03 ठीकरी केसरपुरा
31बड़वानी अंजड़
27.00 20.04 15.46 10.56
46.05 ठीकरी बिलवारोड़
32 बड़वानी अंजड़
24.00 4.21
4.21 ठीकरी बड़गांव
33बड़वानी अंजड़
28.00
0.50
0.50 ठीकरी पलासिया
अंजड़
34 बड़वानी
29.00
0.23
0.23 ठीकरी छापरी
35 बड़वानी अंजड़
27.00
0.18
0.18
ठीकरी सजवाई
अंजड़
36 बड़वानी
30.00
0.10
0.10
ठीकरी
37 बड़वानी अंजड़
सुराना
28.00
0.25
0.25
ठीकरी बावड़िया
38 बड़वानी अंजड़
19.00
3.48
3.48
ठीकरी किरमोही
39 बड़वानी अंजड़
23.00 20.93
12.88
4.88
38.68 ठीकरी मंडवाड़ा
40 बड़वानी अंजड़
23.00
3.44
1.50
4.94
ठीकरी पिपल्याडेब
41बड़वानी अंजड़
19.00 3.81
3.81
ठीकरी लोहारा
42बड़वानी अंजड़
22.00
15.47
29.31
7.19
51.96 5539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
आरक्षित क्षेत्रफल यहेण्ड क्र.
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
रोपा
तिरी
जड़ी
कुल योग जिले का नाम
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
2
3
6
4
1
5
7
8
9
10 ठीकरी नलवाय
बड़वानी अंजड़
43
3.96
19.00
12.86
16.82 ठीकरी तलवाड़ाडेब
अंजड़
44 बड़वानी
16.00
8.85
42.87
31.45
2.57
पान्या
ठीकरी
45 बड़वानी अंजड़
25.00
7.35
6.33
13.67 ठीकरी रणगांवडेब
46 बड़वानी अंजड़
25.00
39.81
5.24
68.78
23.73
ठीकरी
उचावद
47 बड़वानी अंजड़
23.00
11.83
6.86
18.69 ठीकरी
48 बड़वानी अंजड़
मेहगांव डेब
16.00
4.18
10.06
1.30
15.53 तहसीलवार योग
198.80
100.22
31.73
330.75 49 बड़वानी राजपुर
सिनगुन
राजपुर
27.00
0.96
0.96 राजपुर उपला
50 बड़वानी राजपुर
35.00
0.26
0.26
मंदिल
राजपुर
51 बड़वानी राजपुर
0.56
33.00
0.56 52 बड़वानी राजपुर राजपुर भागसुर
32.00
0.60
0.60
कासेल
राजपुर
बड़वानी राजपुर
53
34.00
0.42
0.42
मोरनी
54 बड़वानी राजपुर राजपुर
34.00
0.36
0.36
सनगांव
राजपुर
55 बड़वानी राजपुर
31.00
6.08
1.01
1.03
8.11 राजपुर
56 बड़वानी राजपुर
रेलवा बुजुर्ग
2.59
31.00
1:33
3.92 बड़वानी राजपुर राजपुर
57
रेलवा खुर्द
30.00
0.99
0.99
तहसीलवार योग
11.82
3.33
1.03
16.18 सेंधवा पिसनावल
सेंधवा
58 बड़वानी
55.00
4.53
1.07
5.61 सेंधवा
59 बड़वानी सेंधवा
वरला
80.00
12.45
3.72
16.17 सेंधवा
60 बड़वानी सेंधवा
छिगली
68.00
1.87
1.87 सेंधवा
61 बड़वानी सेंधवा
मेहडगांव
68.00
10.26
0.64
10.89 62 बड़वानी सेंधवा सेंधवा सिलदर
73.00
1.15
1.15 तहसीलवार योग
35.69
28.39
7.29
63 खरगोन कसरावद कसरावद निमरानी
12.00
9.96
7.28
6.84
24.08 64 खरगोन कसरावद
जरोली
कसरावद
14.00
36.38
40.00
6.75
83.13 कसरावद चिचली
65 खरगोन कसरावद
68.55
58.16
18.00
46.35
173.07 66 खरगोन कसरावद कसरावद भोईन्दा
18.00 117.56
90.51
65.31
273.38 67 खरगोन कसरावद कसरावद खलटाका
18.00
34.45
17.91
3.59
55.95 68 खरगोन
3.26
2.89
कसरावद
6.15 कसरावद मलतार
23.00 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5540
क्र.
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
जिले का नाम
2
4
1
3
5 69 खरगोन कसरावद
कसरावद मालपुरा 70 खरगोन कसरावद कसरावद सत्राटी 71 खरगोन कसरावद कसरावद कठोरा 72खरगोन कसरावदः कसरावद खलबुजुर्ग 73 खरगोन कसरावद कसरावद मंगरखेड़ी 74 खरगोन कसरावद कसरावद खड़कवानी 75 खरगोन कसरावद कसरावद पिपलझोपा 76 खरगोन कसरावद कसरावद नायदड़
तहसीलवार योग 77 धार धरमपुरी धरमपुरी सुलगांव 78 धार धरमपुरी धरमपुरी खतड़गांव 79धार धरमपुरी धरमपुरी धामनोद 80 धार धरमपुरी धरमपुरी मोरगढ़ी 81धार धरमपुरी धरमपुरी धरमपुरी 82धार धरमपुरी धरमपुरी पटलावद 83 धार धरमपुरी धरमपुरी बलवाड़ा 84धार धरमपुरी धरमपुरी पगारा 85 धार धरमपुरी धरमपुरी फत्यापुर 86 धार धरमपुरी धरमपुरी गुलाटी 87 धार धरमपुरी धरमपुरी भाटपुरा 88 धार धरमपुरी धरमपुरी बेगंदा 89 धार धरमपुरी धरमपुरी रामपुर 90 धार
खारपुरा
धरमपुरी धरमपुरी
91 धार
धरमपुरी चंदावड़
धरमपुरी
92धार
झाकरुड़
धरमपुरी धरमपुरी
93 धार धरमपुरी धरमपुरी भवान्या खुर्द
तहसीलवार योग
94धार
मनावर उमरबन कोठड़ा 95 धार
मनावर उमरबन टवलई D:\CaneReservation 2019-20\ olam agro
[ भाग 1 आरक्षित क्षेत्रफल यहेण्ड
रोपा
तिरी
जड़ी
कुल योग कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
6
7
8
9
10
0.36
0.36
15.00
12.00
4.10
4.07
8.17
20.00
7.57
34.16
22.22
63.95
18.00
2.28
2.96
0.68
12.00
3.61
2.40
6.01
17.00
1.69
1.69
2.35
14.00
5.21
8.90
1.33
11.00
3.31
1.46
4.77
319.75
250.39 142.43
712.57 36.00
14.54
6.35
12.75
33.64
39.00 15.80
11.93 12.08
39.80
26.00 6.40
20.51
2.66
29.57
22.00
8.50
2.63
7.11
18.23
30.00
6.42
6.84
3.70
16.97
30.00
2.81
2.81
25.00
0.66
0.66
35.00
8.02
3.84
11.86
2.56
35.00
3.31
1.68
7.55
26.00
0.73
0.73
0.25
30.00
0.25
0.96
28.00
1.41
2.37
28.00
1.13
0.99
2.12
36.00
2.80
1.81
3.13
7.75
40.00
4.97
4.97
38.00
4.48
4.48
1.63
25.00
2.20
3.83
73.48
73.01 41.08
187.57
42.00 14.20
22.35
14.52
51.07
2.66
4.53
1.59
8.78
38.00 5541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
आरक्षित क्षेत्रफल यहेण्ड तहसील
ग्राम
क्र.
विकास खण्ड
रोपा
तिरी
जड़ी
कुल योग जिले का नाम
कारखाने सेसड़क दूरी (किमी)
1
2
3
5
6
7
4
9
8
10 96 धार
गोगावां
मनावर उमरबन
46.00
8.89
12.32
4.20
25.41 97 धार
उमरबन
मनावर
छोटी टवलई
13.87
4,21
41.00
31.88
13.80
98 धार
उमरबन डेडगांव
मनावर
38.00
1.34
1.34 मनावर
99 धार
उमरबन कंधुडियापुरा
40.00
1.67
1.27
2.94 100 धार
मनावर उमरबन राजपुरा
53.00
10.73
8.60
0.91
20.23 101 धार
मनावर
झिरवी
उमरबन
40.00
3.14
0.79
2.04
5.97 102 धार
मनावर उमरबन अमलाथा
43.00
1.89
2.80
6.80
2.11
103 धार मनावर उमरबन सरसगांव
42.00 0.97
5.48
1.74
8.19 मनावर
104 धार
उमरबन मोद कानापुर
3.07
37.00
2.33
5.40 105 धार मनावर उमरबन दाभड़
0.72
0.81
45.00
1.53 106 धार
मनावर उमरबन महापुरा
40.00
2.40
2.96
2.28
7.63 107 धार मनावर उमरबन कल्याणपुरा
51.00
1.68
1.68 108 धार
मनावर
भुवांदा
उमरबन
55.00
2.76
2.97
3.37
9.10 तहसीलवार योग
65.49
82.30 40.14
187.93 महायोग:-
961.86
1,344.45
643.41 2,949.72 यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5542
[ भाग 1 क्र. - गन्ना- एस- 3- क्षे.आर.- पार्वती- 2020-21-577.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020- 21 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लिमि. ग्राम- सांखनी, जिला- ग्वालियर (म.प्र . ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
ग्राम जिला
क्र.
तहसील
विकास खण्ड
4
5
3
1
2
भितरवार भितरवार सांखनी ग्वालियर
1
भितरवार भितरवार छोटी-झाऊ ग्वालियर
2
भितरवार भितरवार बडी-झाऊ ग्वालियर
3
भितरवार भितरवार खडीचा ग्वालियर
4
भितरवार भितरवार लुहारी 5
ग्वालियर
भितरवार भितरवार पंवाया ग्वालियर
6
भितरवार भितरवार रायचैरा ग्वालियर
7
भितरवार भितरवार बागवई ग्वालियर
8
भितरवार भितरवार देवरा ग्वालियर
9
भितरवार भितरवार गोबरा ग्वालियर
10
भितरवार भितरवार बरुआ ग्वालियर
11
भितरवार भितरवार खेडा ग्वालियर
12
भितरवार भितरवार नजरपुर ग्वालियर
13
भितरवार भितरवार लोढ़ी ग्वालियर
14
भितरवार भितरवार गधोटा ग्वालियर
15
भितरवार भितरवार सेहबई ग्वालियर
16
भितरवार भितरवार डडूमर ग्वालियर
17
भितरवार भितरवार बाजना ग्वालियर
18
भितरवार भितरवार ईंटों ग्वालियर
19
कुल योग
तिरी
जड़ी हे ०
पौधा हे०
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
10
9
7
8
6
157.57
52.78
104.79
1.50
14.87
4.51
10.36
2.00
10.67
3.92
6.75
2.00
18.34
7.83
10.51
1.00
165.93
67.89
98.04
3.00
4.86
1.85
3.01
5.00
9.04
0.34
8.70
3.00
0.10
0.00
0.10
7.00
1.53 0.00
1.53
10.00
0.63
0.00
0.63
14.00
3.29
0.00
3.29
8.00
33.19
18.02
15.17
16.00
3.79
0.86
2.93
14.00
16.17
10.76
5.41
17.00
3.17
2.66
0.51
13.00
2.05
0.63
1.42
23.00
0.13
0.00
0.13
7.00
37.31
21.59
15.72
24.00
6.70
5.29
1.41
18.00 5543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील
जिला
क्र.
विकास खण्ड
5
3
4
2
1
ग्वालियर भितरवार भितरवार खोर 20
भितरवार भितरवार स्याऊ ग्वालियर
21
भितरवार भितरवार डोंगरपुर ग्वालियर
22
ग्वालियर भितरवार भितरवार
तिरी कुल योग
जड़ी हे०
पौधा हे०
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
10
8
9
7
6
9.27 0.00
9.27
18.00
0.56
0.56
0.00
20.00
12.06
10.47
1.59
21.00
8.68
6.57
2.11
15.00
रिछारी-खुर्द
23
भितरवार भितरवार गाजना ग्वालियर
24
भितरवार भितरवार मोहनगढ़ ग्वालियर
25
भितरवार भितरवार बामरोल ग्वालियर
26
ग्वालियर भितरवार भितरवार बसई 27
भितरवार भितरवार गोहिंदा ग्वालियर
28
तहसीलवार योग
डबरा करियावटी
डबरा
ग्वालियर
29
डबरा जरावनी
डबरा
ग्वालियर
30
जतरथी
डबरा
डबरा
ग्वालियर
31
डबरा
डबरा
झांडोली ग्वालियर
32
धिरौरा
डबरा
डबरा
ग्वालियर
33
डबरा किशोली
डबरा
ग्वालियर
34
डबरा
ररुआ
डबरा
ग्वालियर
35
बरुआ
डबरा
डबरा
ग्वालियर
36
डबरा
डबरा
ग्वालियर
बिजकपुर 37
डबरा भैंसनारी
डबरा
ग्वालियर
38
डबरा चिटोली
डबरा
ग्वालियर
39
डबरा लिधोरा ग्वालियर डबरा
40
41
डबरा
डबरा
ग्वालियर
शक्तिका पुरा
डबरा
डबरा
ग्वालियर
काशीपुर 42
डबरा मंगरौरा ग्वालियर डबरा
43
डबरा
डबरा
ग्वालियर
मसूदपुर 44
डबरा
डबरा
ग्वालियर
कंचनपुर 45
डबरा
डबरा
ग्वालियर
नुन्हारी 46
डबरा
डबरा
डबरा
ग्वालियर
47
अंदोरा
डबरा
डबरा
ग्वालियर
48
अरुषि
डबरा
डबरा
ग्वालियर
49
बडेरा
डबरा
डबरा
ग्वालियर
50
डबरा
डबरा
बेलगाड़ा ग्वालियर
51
1.90
0.71
1.19
23.00
4.09 2.96
1.13
15.00
19.35
14.08
5.27
5.00
5.74
4.12
1.62
4.00
0.98
0.27
0.71
6.00
0.00
551.97
247.64
304.33
10.27
5.84
4.43
4.00
86.19
48.27
37.92
9.00
20.63
43.41 22.78
5.00
9.42
4.11
5.31
6.00
9.34
5.86
3.48
7.00
4.84
1.20
3.64
8.00
12.37 6.49
5.88
6.00
57.43
31.61
25.82
6.00
107.04
63.22
43.82
7.00
3.98
3.30
0.68
10.00
0.87
0.00
0.87
12.00
0.45
0.00
0.45
10.00
1.86
1.20
0.66
10.00
1.90
1.90
0.00
12.00
25.78
14.92
10.86
21.00
22.18
3.95
18.23
10.00
5.04
2.49
2.55
20.00
39.96
10.49
29.47
10.00
2.59
1.32
1.27
25.00
103.80 47.60 56.20
42.00
49.22
29.18
20.04
31.00
92.80 34.40 58.40
10.00
45.13 16.11 29.02
33.00 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5544
[ भाग 1
ग्राम
तहसील
क्र. जिला
पौधा हे० जड़ी हे० तिरी कुल योग विकास खण्ड
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
9
10
4
5
6
7
8
1
2
3
0.80
0.60
1.40 डबरा
ग्वालियर डबरा
22.00
52
बुजुर्ग
42.69
50.06
92.75 डबरा
डबरा
ग्वालियर
चांदपुर
29.00
53
49.01
30.89
18.12
डबरा
ग्वालियर डबरा
चैतुपाडा
28.00
54
12.83
9.05
3.78
डबरा
डबरा
ग्वालियर
चितावनी
15.00
55
12.05
37.79
25.74
डबरा
डबरा
ग्वालियर
35.00
गजापुर
56
86.93
43.58
43.35
ग्वालियर डबरा
डबरा
27.00
हरीपुर
57
3.06
12.41
15.47 ग्वालियर डबरा
डबरा
26.00
हसनपुर
58
4.20
6.73
2.53
ग्वालियर डबरा
डबरा
इटायल
22.00
59
1.28
2.43
1.15
डबरा
कर्रा
ग्वालियर डबरा
28.00
60
3.70
2.25
1.45
डबरा
डबरा
ग्वालियर
27.00
किशनपुर
61
6.06
2.32
8.38 डबरा
डबरा
ग्वालियर
32.00
रायपुर
62
29.11
14.18 14.93
डबरा
ग्वालियर डबरा
26.00
रामपुर
63
53.48
26.55 26.93
डबरा
सिमिरिया
ग्वालियर डबरा
9.00
64
1.60
0.00
1.60 डबरा
ग्वालियर
डबरा
35.00
पतरियरपुरा
65
0.22
3.20
2.98
डबरा निभेरा-चक
डबरा
ग्वालियर
28.00
66
556.65 584.03 0.00 1,140.68 तहसीलवार योग
0.60
1.20
0.60
घाटीगांव घाटीगांव रावत बनवारी
ग्वालियर
38.00
67
1.20
0.60 0.00
0.60
तहसीलवार योग
0.70
0.00
0.70
आंडर
नरवर करैरा
20.00
68 शिवपुरी
2.26
0.00
2.26
करैरा धमधोली
नरवर
38.00
शिवपुरी
69
5.26
1.40
3.86
करैरा
नरवर
करही
29.00
70
शिवपुरी
7.30
5.70
1.60
नरवर करैरा बांसगड़
22.00
शिवपुरी
71
0.00
0.60
0.60
नरवर करैरा कोटिया-खेडा
22.00
72 शिवपुरी
96.71
55.21
151.92 करैरा
नरवर
पपरेड
शिवपुरी
11.00
73
44.23
29.68 14.55
नरवर
नरवर
अंदोरा
14.00
74
शिवपुरी
47.10
30.69 16.41
नरवर
नरवर
13.00
कल्यानपुर
शिवपुरी
75
6.02
11,44
5.42
नरवर
नरवर
देहटा-सानी 14.00
शिवपुरी
76
10.99
0.52
10.47
भैंसा
नरवर नरवर
16.00
शिवपुरी
77
56.99
96.87
39.88
जरगांव
नरवर
नरवर
15.00
शिवपुरी
78
2.54
0.79
1.75
नरवर नरवर गोकंदा
12.00
शिवपुरी
79
78.21
53.40 24.81
दबरा-सानी
नरवर
नरवर
10.00
शिवपुरी
80
39.28
56.35
17.07
नरवर
नरवर
दौनी
17.00
शिवपुरी
81
26.41
11.54
14.87
नरवर नरवर
13.00
शिवपुरी
सुनारी
82
1.
5545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
ग्राम क्र. जिला तहसील
विकास खण्ड
5
4
2
3
1
नरवर रायपहाडी शिवपुरी नरवर
83
रोनीजा
नरवर नरवर
शिवपुरी
84
कारेवाहा
नरवर
नरवर
शिवपुरी
85
नरवर
नरवर
भीमपुर शिवपुरी
86
नरवर
दौलतगंज
नरवर
शिवपुरी
87
नरवर
हतेडा
नरवर
शिवपुरी
88
जरावनी
नरवर
नरवर
शिवपुरी
89
केरुआ
नरवर
नरवर
शिवपुरी
90
नरवर
मिहावरा
नरवर
शिवपुरी
91
नरवर
नरवर
शिवपुरी
राधापुर 92
नरवर
नरवर
शिवपुरी
93
धोवट
नरवर नरवर
शिवपुरी
94
तहसीलवार योग
नरवर
नैनागिर
करैरा
शिवपुरी
95
तहसीलवार योग
बडौनी
सईंडा-कला
दतिया
दतिया
96
बडौनी
दतिया
सईंडा-खुर्द
दतिया
97
तिरी कुल योग
जड़ी हे०
पौधा हे०
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
10
8
9
7
6
8.11
2.13
5.98
13.00
2.62
0.00
2.62
16.00
1.80
1.20
0.60
35.00
1.06
0.00
1.06
40.00
0.55
0.55
0.00
21.00
0.94
0.94
0.00
16.00
28.48
17.20
11.28
17.00
22.18
18.36
3.82
28.00
0.57
0.57
0.00
18.00
0.00
0.12 0.12
22.00
1.96
0.00
1.96
30.00
9.16
4.29
4.87
7.00
619.73
291.63 0.00
328.10
0.00
1.20 1.20
40.00
1.20 1,20
12.00
3.63
8.37
10.00
120.29
63.54
56.75
8.00
0.00
0.00
0.00
पांचोर-मडैया
बडौनी दतिया
दतिया
98
बडौनी
दतिया
चक-सुनारी
दतिया
99
गोन्धारी
बडौनी दतिया
दतिया
100
रांव-कलां
बडौनी दतिया
दतिया
101
सड
बडौनी दतिया
दतिया
102
तहसीलवार योग
महायोग
9.00
11.80
6.40
5.40
6.00
22.80
15.00
7.80
20.00
292.90 92.20 200.70
6.00
6.40
4.60
1.80
25.00
466.19 172.32 293.87 0.00
0.00 2,780.97
1,417.77
1,363.20
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपूरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5546
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-48- अ-82-19-20- घाटबिरोली-12340 (A).-
बैतूल , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की : धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ग्राम
के12 प्राधिकृत अधिकारी धारा
अर्जन रकबा हे० में का
5
4
Y
3
2
1
0.420
घाटबिरोली
प्रभातपट्टन
बैतूल (म०प्र०)
अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
6
जल
जलाशय के में प्रभावित
कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग मुलताई
घाटबिरोली डूब क्षेत्र होने से !
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 उदेराम, नामदेव, रामभाऊ व० अजाबराव कुन्बी सा० देह
विंदरा व० गिरधारी सा० देह
3 123 सहेबराव, रामराव व० राजाराम बिलसो पिता राजाराम सा०देह
4
मालती पिता गुजोबा, राजेन्द्र पिता नत्थू कमला पिता नत्थू सुरेश पिता नत्थू ललिता पिता नत्थू सा० देह 5
देवेन्द्र पिता श्यामू सकुन पिता श्यामू, सुकरानी पिता श्यामू कल्पना पिता श्यामू, मुन्नी पिता श्यामू देवीलाल, इन्द्रा पिता देवलाल , आकाश पिता देवीराम उर्फ विकम पिता देवीलाल, वर्षा पिता देवीराम उर्फ देवीलाल सा० देह
कुल योग ख. नं.
अर्जित रकबा हे० हे० में
कुल रकबा हे० में
4
5
3
0.060 1.431
157
0.210
1.538
36
0.030 0.324
35
0.030 0.348
34
0.090 0.304
13
0.420 0.945
1- : चूंकि , हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईटः स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है । :
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5547 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
बैतूल , दिनांक 3 दिसम्बर 2020 प.क्र.-04-अ-82-2019-20- बोरीकास- 13708.-
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर / ग्राम
तहसील
जिला
अर्जन का रकबा हे. में
2
1
4 84.642
3 बोरीकास
बैतूल
बैतूल
5 मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
अनुसूची-2
: (प्रभावित धारको की सूची)
कमांक
भूमिस्वामी कृषक का नाम
अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
भूमि का कुल रकबा हे.में.
खसरा नंबर
5
4
3
2
1
1.124
1.124
2
1
2.298
2.298
13
ढीमरा धुडू व. भादू बैना, भागा पुत्री भादू जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.518
0.518
3
2
1.214
1.214
14
किशोरी व. नन्जू संजू व. कुवरलाल शिवकली निला रूपा ममता सविता पुत्री कुवरलाल गंगा
बे. कुवरलाल जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
2.132
2.132
4
3 देवो बे. गोरेलाल जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.144
0.144
8/1
4 गोधू व. तेजी इमरत दिलीप सुनील व. किसन जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
1.781
1.781
9
5 भोलाराम व. दल्लू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी
1.234
1.234
10
6 रामसा व. मंहगू संतरी पुत्री मंहगू कमला बे. मंहगू जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5548
[भाग 1
2.000
2.000
8/2
7 गोधू व तेजी जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.206
0.206
8
0.537
0.537
11/6
पांड्या व . पोलजी जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.607
0.607
20/3
0.206
0.206
11/3
9
0.537
0.537
11/8
साहबू साहबलाल मोग्या पांडा मोहन व. पोलजी जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.607
0.607
20/2
0.206
0.206
11/4
10 मोहन व. पोलजी जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.537
0.537
11/9
0.607
0.607
20/4
0.206
0.206
11/5
11 मोग्या व. पोलजी जाति गोड सा. देह भूगिस्वामी
0.537
0.537
11/10
0.607
0.607
20/5
0.866
0.866
12/1/1
12 बिसराम पुत्र रंजिसा जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.866
0.866
12/1/2
13 मंदराज पुत्र रंजिसा जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.206
0.206
11/2
14
0.537
0.537
11/7
0.607 साहबलाल व. पोलजी जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.607
20/1
1.732
1.732
12/2
15
:
दीवानजी गंगाराम व. शेखजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
1.413
1.413
15/1
16 संजू व. कुवरलाल गंगा बे. कुवरलाल शिवकला रूपा ममता सविता पिता कुवरलाल जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.707
0.707
15/2
17 इमरत, सुनिल दिलीप व. केशर जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
1.731
1.731
16/1
18 मनीराम व. मलजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.865
0.865
16/2
19 ढीमरे व. रंगलाल जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.874
0.874
16/3
20 किशोर पुत्र मोटू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.507
0.507
18/1
21 प्यारेलाल व. सुबन जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.507
0.507
18/2
22 पैकू व. सुबन जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.507
0.507
18/3
23 झलकू व. सुबन जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी 5549 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
1.521
1.521
19
24 करनू व. मिलाप जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.852
23/1
0.852
25 सोनी बे. मंसु जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.359
60/1
0.359
0,657
0.657
257/1
0.852
0.852
23/2
26 कावा व. मन्सु जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.360
0.360
60/2
0.657
257/2
0.657
0.851
0.851
23/3
27 छत्तू व. मन्सु जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.359
60/3
0.359
0.657
0.657
257/3
0.851
0.851
23/4
28
0.359
0.359
60/4
कलेश्या जौ श्यामराव जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.658
0.658
257/4
0.851
0.851
23/5
29
0.360
0.360
60/5
शांता जौ रामलाल जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.658
0.658
257/5
1.249
1.249
30/1
30 सुरजु व. मिलापसिंग जाति गोड सा .देह भूमिस्वामी
1.248
30/2
1.248
31
0.552
58/2
0.624
वात्या देवसू व. चन्दू पांचो बे. पांडू सुन्दर सरवन व. दसन रधिया बे. दसन नहाले पिता पाचू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.004
32/1
1.004
32 शंकर व. सुरजू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.048
0.048
31/1
0.049
31/2
0.049
33 मुन्ना व. सुरजू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.003
32/2
1.003
4.144
4.144
34
34 किसन सेवाराम व. मौजी मिठिया, मिटलो जुगनी जुगना जुग्गा व. मौजी मथरी बे. मौजी रिंगा रामराव व. वक्कू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
7.042
36
7.042
35
2.164
2.164
38
सा.देह भूमिस्वामी मदन व. गुलाब लता पुत्री गुलाब जाति गोड
2.835
37/1
2.835
36 कारो पिता नन्हेसिंग जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी
1.418
37/2
1.418
37 भादा व. तेजी जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5550
[भाग 1
0.510
0.510
39/1
38
0.431
0.431
261/3
माटूलाल नन्दा चन्दू राजकुमार मोती व. पूरन परसराम बलराम व. टेटू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.511
0.511
39/2
39
0.431
261/2
0.431
मोग्या व. गेन्दसिंग छतरू बिरजू पिन्टू पिता रंजू सरस्वती पिता रंजू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.511
39/3
0.511
40
0.437
0.437
261/1
कान्हू मानू व. दौलत जाति गोड भूमिस्वामी सा. देह
1.092
40
1.092
41 हस्सो पिता जौहरी जाति गोड भूमिस्वामी सा. देह
0.024
0.024
259/1
42
0.601
260/3
0.601
फूलचंद व. शोभाराम जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.025
0.025
259/2
43
260/2
1.201
1.201
सुमरत उमरलाल मिटवू व. दशरथ पाछे पिता दशरथ जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.601
0.601
260/1
44 कुवरलाल व. शोभाराम जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.511
0.511
39/4
45
0.431
0.431
261/4
हस्सो पिता जौहरी प्रेमलाल सुमन उमन व. गोरे जाति गोड सा .देह भूमिस्वामी
2.164
2.164
150/1
46 मोग्या व. लालसिंग जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.082
1.082
150/2
47 बिरजू उर्फ नत्थू व. मानसिंग जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.082
151/1
1.082
48 रामसू व. सोनू जाति गोड सा .देह भूमिस्वामी
1.082
1.082
151/2
49 झामसिंग व. सोनू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
2.178
2.178
50
280/2
1.520
1.845
268
श्यामराव व. कन्हई जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी
0.330
0.663
281/1
51 मंगली बे . मंगलू चिक्कू बाकू व० मंगलू मलकू उर्फ राजू व. मल्लू जाति ठाठिया सा. देह भूमिस्वामी
0.664
0.330
281/2
52 जंगली व. चीनी मोगे ओझे पुत्री चीनी जाति ठाठिया सा . देह भूमिस्वामी
0.120
0.551
279/1
53 गुलाबराव व. धुडल्या जाति मेहरा सा .देह भूमिस्वामी
0.240
1.100
279/2
54 पतीराम व. कारू जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.120
0.550
279/3
55 पिरथीलाल पुत्र धुडल्या जाति मेहरा सा .देह भूमिस्वामी 5551 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
1.170
282
1.420
56 मंशाराम , श्यामराव, शंकरव. कन्हई कमलाबाई जौ नत्थ्या सा. बघोली इमला जौ बिसराम सा. खंडारा जगन्ती जौ सुखचन्द बजी बे. सुखनंदन शांतिलाल अमृतलाल भैयालाल ओमप्रकाश अंकुश व. सुखनंदन जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
1.987
0.180
284
57 करनू करन व. मिलाप फुल्लो बाली पुत्री मिलाप जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.105
276/1
0.354
58 सदू व. फकीरा जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.055
0.176
59
276/2
सूरतलाल उर्फ सूरज व. मलजी जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.110
276/3
0.353
60 रमन, गेन्दू भोन्दू व. बुद्ध जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
276/4
0.177
0.055 61 मनीराम व. मलजी जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.160
285
2.529
62 रूखमा, पतोली , रूकिया, सुदिया, सम्मा, पुत्री दूरी गोविन्द, दीनू, पुत्र कान्हू झमिया, समली पुत्री कान्हू, बस्तीलाल पुत्र गुडा, सुल्लो, शैली समिया पुत्री गुंडा, सकरू व. गुंडा जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी
286
0.182
1.959
63 मोग्या पुत्र गेन्दसिंग छतरू पुत्र रंजू, बिरजू पुत्र रंजू पिन्टू पुत्र रंजू सरस्वती पुत्री रंजू सायबू पुत्र नन्हू नंदा पुत्र नन्हू पाचे पुत्री नन्हू मुन्ना पुत्र कुंजी कज्जे बे. कुंजी जाति गौंड सा.देह भूमिस्वा ०
0.076
0.245
287/1
64 गजेन्द्र पुत्र सुडे जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.140
287/2
0.736
65 अमरसा पुत्र ओझा, सुकिया पुत्री ओझा सरवन पुत्र भोजू मंगल पुत्र समलू, दिनेश पुत्र समलू, सकडी पुत्री समलू झनिया बे. समलू निर्मला पुत्री समलू मोती बे. मंदराज, संतोष व० मंदराज रामकिशोर पुत्र मदराज रामेश्वर पुत्र मंदराज मालती पुत्री मंदराज कान्ती पुत्री मंदराज, सुनीता पुत्री मंदराज जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.140
287/3
0.736
66 गिरवन, सुखनंदन, पुत्र लक्ष्मण अमर पुत्र सुन्दरलाल रतन, पुत्र छतन, रामरती पुत्री छतन जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.735
0.140 67
287/4
वाकू पुत्र मुरत अलसु पुत्र मुरत जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.076
0.245
287/5
68 दसरू पुत्र सूडे जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी
0.076
0.245
287/6
69 जीवतू पुत्रजबरसिंग सनोती, मनोती पुत्री जबरसिंग, मिटको बेवा जबरसिंग जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5552
[ भाग 1
0.120
288
0.890
70 पारधी , भीमा, गुलाजी पुत्री गंजन विमला पुत्री गंजन जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
269/2
0.299
0.179 71 कम्मो , कसिया, दसिया, मुनिया पुत्री जंगल जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी
0.300
269/1
0.180 72 साहबलाल जगोती, कस्तूरी, रददू पुत्री साधुराम जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी
0.220
273/1
1.457
73 अमरसा पुत्र ओझा सुकिया पुत्री ओझा जाति गौंड सा .देह भूमिस्वामी
273/2
0.220 74
1.457
मेदराज अनिल , दीनू व समलू सकडी, झलिया बे. समलू जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
275
0.934
0.105 75 झनकी, मंगो, सकरी , पिता रूपजी उदेसिंग , पांडू पुत्र रूपसा मनको रूपसा पिन्टू गोपाल , श्यामजी पुत्र रतन सागो पुत्री रतन मंकर पुत्र भैजू, रख्खू पुत्री भैजू लता पुत्री गुलाब, मदन पुत्र गुलाब जाति गौंड सा . देह भूमिस्वामी
100.972
84.642 योगः-
1. चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो रहा है उनके विस्थापन हेतु, धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार तैयार किया गया है जो पृथक से संलग्न है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5553 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना
ग्राम-बोरीकास (ढोलियामऊ)
पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन विवरण
मकानों की संख्या 22
परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या-
वयस्क परिवार 62
अ भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार
ब भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार
प्रावधान क्र. पुर्नवास अनुदान का विवरण
कुल राशि लाख में
दर प्रति परिवार
पात्र वयस्क परिवार की
4
6
5
3
2
1
1
भू- अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार ।
कृषि, बागवानी, पशु चारागाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब के लिये चरणोई भूमि सुरक्षित जावेगी ।
प्रभावित कुटुम्बों के लिये नियमानुसार चरणोई भूमि का प्रावधान किया कीजावेगा । विस्थापित ग्राम बोरीकास (ढोलियामऊ) के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है ।
2
भू- खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार ।
प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी ।
यदि कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्याकंन की राशि का के दोगुना भुगतान किया जावेगा ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं 2013 दूसरी पुर्नविस्थापन अनुसूची कमांक 1 पैरा-2 के अनुसार ।
3 (2) परन्तु यह और कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान बदले, मकान के समतुल्य खर्च मूल्याकित राशि 57.48 प्रस्थापित किया जा सकेगा । दोगुना राशि 114.95
150000.00
62
9300000 भू- अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 3 के अनुसार ।
4 प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये वित्तिय सहायक एकमुश्त दी जावेगी ।
(अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये । 5554
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
क्र. पुर्नवास अनुदान का विवरण
पात्र वयस्क परिवार
3
2
1
5 माहत्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जावेगा ।
6 प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यमों से दक्षता का विकास
62
[भाग 1
प्रावधान दर प्रति परिवार
कुल राशि लाख में
4
6
5
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार ।
ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ।
म.प्र. शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार ।
36000.00
7. विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रू . 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा ।
22 8 पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रूपये दिये जायेगें ।
9 अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन
मछली पकड़ने के अधिकार
10
2232000 भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार ।.
550000
25000.00
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार ।
भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा । नियमानुसार चरनोई भूमि का प्रावधान किया जावेगा ।
विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी ।
22 11 भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000 /- प्रति कुटुम्ब
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 9 के अनुसार ।
50000.00 1100000 भू- अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार । 5555 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
25000.00
4
12
100000
गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरों
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार ।
:
13 स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट
स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार ।
(डी.के. गुप्ता) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग घोडाडोगरी
(ए.के.देहरिया) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमाक 2 बैतूल
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल
कलेक्टर2/12/2020
बैतूल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5556
क्र. -6- अ- 82-20-21- टेमुरनी-13711.-
[ भाग 1 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला
नगर /ग्राम
तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)
5
4
3
1
2
टेमुरनी 7.851 भैसदेही
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)
मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के विस्थापन हेतु
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 उमराव पुत्र घुडल्या, जाति मेहरा, सा. देह भूमिस्वामी 2 सरजेराव, बाबुराव पुत्र धुडल्या, कमला, इमला पुत्री धुडल्या, दीपक पुत्री लुगर, प्रकाश, रमेश पुत्र लुगर, सरावन पुत्र नत्थया, आशा, उषा पुत्री नत्थ्या,, सा. देह भूमिस्वामी
योगः-
खसरा नम्बर कुल रकबा हे ० अर्जित रकबा हे ०
4
3
5 180/2
1.233
1.233
6.618
6.618 180/1
183/1 ढ
183/1 ग
7.851
7.851
1- चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना विस्थापन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन 5557 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
प.क्र.- 04-3-82-2019-20- मेंढ़ा (खापा)-13712.-
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर / ग्राम
जिला
अर्जन का रकबा
हे.में
5
4
3
2
1
57.088
भैंसदेही मेंढा (खापा)
बैतूल
मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)
कमांक
भूमिस्वामी कृषक का नाम
भूमि का कुल रकबा हे.में.
खसरा नंबर
अर्जित भूमि का रकबा हे. मे.
5
4
3
2
1
0.170
0.170
63
1
1.497
1.497
चुन्नी पुत्र काडमा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
78, 79 84/2,
1.898
1.898
2
80, 84/3
0.877
0.877
40/1
बिसराम पुत्र सददू जाति कोरकू सा . देह भूमिस्वामी
0.818
0.818
81 84/4
1.275
1.275
83
3 भवीचन्द मुग्या उर्फ फूलचंद व मयाराम कल्लो सरस्वती नान्ही पिता मयाराम जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.769
82/2
0.769
4 हीरू बे रघुनाथ जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5558
[ भाग 1
0.384
0.384
82/1 क
0.075
0.075
61/2
5 मिश्रीलाल व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.050
0.050
58/1 क
3.618
37
3.618
0.384
0.384
6
82/1 ख
0.051
0.051
58/1 ख
नत्थू व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.385
0.385
7
82/1 ग
0.051
0.051
58/1 ग
दौलत व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.385
0.385
82/1 घ
0.051
0.051
58/1 घ
8 पंडित व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी
0.153
0.153
72/2
9
0.089
0.089
64
सीताराम , भैयालाल, पुत्र गुंता पताली झागराव, मानकू पिता गुंता जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.109
0.109
65
0.190
0.190
43
0.533
0.533
41/2
2.000
2.000
72/1
10 सीताराम पुत्रं भूता जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.441
0.441
74
11 मंगल पुत्र काडमा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.380
0.380
12
76/2 76/5
सुखलाल उर्फ नासू, सुकलू पुत्र शिवलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.238
0.238
13
40/3/4 29/12/4
सुकलू पुत्र शिंवलाल बुधिया, सोनाय पुत्री शिवलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.020
0.020
भिलू व. खोगू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
14
60/1 76/9 76/10
0.138
0.138
66
0.831
0.831
40/2 5559 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
2.000
2.000
15
35/3/2 36/2
बिसन, लल्लू किसन पुत्र मंगल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.016
60/2
0.016
16
0.134
0.134
53
मंगराय , बिसराम व . सददू भूरी पिन्नी बान्दरू पुत्री सददू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
:
0.028
0.028
52/1
0.093
0.093
71
17
2.000
2.000
नात्थूराम व. भीका जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
35/3/3 36/3
1.822
1.822
35/3/4 36/4
1.648
1.648
35/3/1 36/1
0.089
0.089
70
18 मनको पुत्र भूता जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.138
0.138
69
19 तिमाजी रामाजी व. बालाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.178
0.178
67
20 भूता रामसू व. तुकाराम मुगनी पुत्री तुकाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.224
0.224
21
62 61/1
भवीचंद कल्लो, सरस्वती नान्ही पिता मयाराम दिलीप व. मुन्ना रूखमी , देवकी पिन्की मुन्नी सुरेश व. भवीचंद शिवकली प्रमिला व. पिता मुन्ना विमला बे. मुन्ना जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
1.133
1.133
22
39/2/ख
हिरू, मीरा बे. रघुनाथ, कैलाश माधो, सहादेव, वासुदेव गजानंद, सुनील व. रघुनाथ लक्ष्मी संगीता पिता रघुनाथ जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.050
0.050
23
58/2/1
मीरा बे रघुनाथ, सुनील गंजानद पिता रघुनाथ जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
[ भाग 1 5560
0.116
58/2/2
0.116:
24 कैलाश, माधो, सहदेव, वासुदेव पिता रघुनाथ संगीता, लक्ष्मी पुत्री रघुनाथ , हिरू बे. रघुनाथ जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.069
0.069
57
25
:
साधू, बाबू व. भोंदू मंगराय पुत्री भोंदू सीताराम सुखराम, दयाराम व. कल्लू, रूचू रूपाय मिढिया कुंची पुत्री कवल, सुखनंदन व. बलीराम, चरखाय व पुत्री बकीराम मु.चखमाय बे . वेधन्तीराम वति व. रामू मु.काडमी बे. रामू, जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.065
0.065
56
26
1.075
1.075
पतोली बेवा साधु, शंकर, भंकर, पिता साधु सोमी पिता साधु जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
29/4, 29/13 34/2
0.018
0.018
55/1
27
0.364
0.364
50/5
झांगरू पुत्र सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.400
0.400
29/11/1, 48, 49/2
0.018
0.018
55/3
28
0.100
0.100
50/1
झांगरया व. सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.364
0.364
50/6
0.500
0.500
48/2 29/11 49/2
0.021
0.021
29
55/4
0.507
0.507
50/4
दुगरया व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.700
0.700
:
29/11, 48/3, 49/2
0.018
0.018
30
0.100
0.100
50/2
रामलाल व. सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.364
0.364
0.500
0.500
50/7 29/11/2, 48/2, 49/2 5561 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
0.093
0.093
54
1.477
1.477
44
31 सुखलाल बुकला व. मंगल्या, बुकली पुत्री मंगल्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.029
0.029
52/2
32
0.237
0.237
सुखलाल पुत्र शिवलाल सुनाय , बुधिया पुत्री शिवलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी 29/12/1 40/3
0.053
0.053
51
33 बलराम पुत्र काल्या सुखराम व. भालू जायको पुत्री भालू धामो बे . भालू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.814
0.814
50/8
34
0.330
0.330
सीताराम व. सखाराम, मिराय बे. सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
29/11/6 48,49
0.018
0.018
55/2
35
0.507
0.507
50/3
सोमजी व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.343
0.343
45/1
0.343
0.343
45/2
0.343
0.343
45/3
0.600
0.600
29/11/5 48 49/2
0.343
0.343
45/4
36 सुखराम व. भालू जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
2.000
2.000
41/1
37
:
भैयालाल पुत्र भूता जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
2.492
2.492
39/1
38
0.360
0.360
84/6
सुखचंद पुत्र काशीराम जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.432
0.432
39/2/1
39 रोहित पुत्र देवराव जाति मेहरा सा .देह भूमिस्वामी, सा. केरपानी
0.864
0.864
40
39/2/3
देवराव पुत्र भागूलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी
1.836
1.836
41
38/1
0.022
0.022
84/5
भूता, रामसू व. तुकाराम मुगनी पिता तुकाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5562
[ भाग 1
1.836
1.836
38/2
42
0.023
0.023
84/8
भूता, पुत्र तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
1.836
1.836
38/3
43
0.023
0.023
84/9
रामसू पुत्र तुकाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.809
0.809
34/1
44 भूदान यज्ञ मंडल भोपाल
0.475
0.475
45
40/3/2 29/12/2
:
भाकलू पुत्र भुलु जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.475
0.475
46
29/12/3 40/3/3
डोमा व. शिवराम पिंटू पिता शिवराम, मंटू पिता शिवराम काल्या बे. शिवराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.306
0.306
84/7
47 भीका व. लाला जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
1.092
1.092
34/4
48 सुखनंदन व. बलीराम, चरखाय पिता बलीराम जसमाय बे . बलीराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.092
1.092
34/3
49
:
बिरजू, पुत्र मंगल, बिहारी , सूरज , गोविन्दा पुत्र मंगल , शांता, मांता, कांता पुत्री मंगल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.575
0.575
32
50
0.258
0.258
29/3, 30
84/1 /ख
84/1/ग
84/1 /घ
साधु, बाबू व. भोदू मंगराय पुत्री भोदू सीताराम, सुखराम, दयाराम व. कल्लू, रूचु, रूपाय मिठिया, कुंची, पुत्री कवल, सुखनंदन, व. बलीराम, चरखाय पुत्री बकीराम, मु. चखमाय बे. वेधन्तीराम वति व. रामू काडमी बे. रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.020
1.020
51
34/5/2 35/2/2 35/4/2
दयाराम / कल्लू जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
0.680
0.680
52
34/5/3 35/2/3 35/4/3
सुखराम / कल्लू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.340
0.340
53
34/5/1 35/2/1
35/4/1
सीताराम, दयाराम, सुखराम व. कल्लू, खचू रूपाय मिराय कुची पुत्री कल्लू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
57.088
57.088
योगः- 5563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
1 चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो रहा है, उनके विस्थापन हेतु धारा -19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार तैयार किया गया है, जो पृथक से संलग्न है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना
ग्राम-मेंढा
पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन विवरण
परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या- मकानों की संख्या 70
वयस्क परिवार 214
अ भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार
ब भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार
क्र. पुर्नवास अनुदान का विवरण
दर प्रति परिवार
पात्र वयस्क परिवार की
3
4
2
1
बागवानी, पशु चारागाह प्रभावित कुटुम्बों के लिये
प्रावधान
कुल राशि लाख में
6
5
नियमानुसार भू- अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं किया पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 1 के
परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का
1 कृषि, क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब के चरणोई भूमि का प्रावधान लिये चरणोई भूमि सुरक्षित की जावेगा । विस्थापित ग्राम मेंढा के अनुसार । जावेगी ।
भुगतान किया जा रहा है
2 प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये भू- खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम इकाई, पेयजल सुविधा, 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार ।
आवासीय शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी ।
यदि कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार प्रभावित मकान का मूल्याकंन की राशि का के दोगुना भुगतान किया जावेगा ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं 2013 दूसरी पुर्नविस्थापन अनुसूची कमांक 1 पैरा-2 के अनुसार ।
खर्च मूल्याकित राशि 198.20
3 (2) परन्तु यह और कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान बदले, मकान के समतुल्य प्रस्थापित किया जा सकेगा । दोगुना राशि 396.40
150000.00
214 4 प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये वित्तिय सहायक एकमुश्त दी जावेगी । (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये ।
32100000 भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 3. के अनुसार । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5564
ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म. प्र.शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है । 5 माहत्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया
6
म.प्र. शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यमों से दक्षता का विकास
36000.00
214 7 विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रू. 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा ।
25000.00
70 8 पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000 /- रूपये दिये जायेगें ।
भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा । नियमानुसार चरनोई भूमि का पावधान किया जावेगा ।
9 अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन
[ भाग 1 भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार ।
7704000 भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार ।
1750000 भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार ।
विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी ।
मछली पकड़ने के अधिकार
10
70 11 भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री |
लिये परिवहन भत्ता 50000 / - प्रति कुटुम्ब
25000.00
6 12 गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरों
13 स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट
स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी ।
(डी. के. गुप्ता) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग घोडाडोगरी भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 9के अनुसार ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास 16 के अनुसार ।
150000 भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार ।
(ए.के.देहरिया) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमाक 2 बैतूल
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही
2/12/2020
कलेक्टर बैतूल' 5565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र.-03- अ-82-20-21 - खटगढ़ - 13513.-
बैतूल, दिनांक 25/27 नवम्बर 2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन
रकबा हे० में
का
4
3
2
1
1.399 आठनेर खटगढ़
बैतूल (म०प्र०)
5
घोघरी मध्यम् परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमि स्वामी कृषको नाम
क्रमां क
2
1
1 मंगराय पुत्री मलकू जाति कोरकू निवासी टिपनापुर भूमि स्वामी
2 मंगरू , पुत्र मलकू जाति कोरकू निवासी टिपनापुर भूमिस्वामी
खसरा नम्बर
अर्जित भूमि का रकबा है० मे
भूमिका कुल रकबा हे० में
5
3
4
0.699
0.699
138
0.700
0.700
139
1.399
1.399
(2) चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है । समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5566
[ भाग 1
बैतूल, दिनांक 2/3 दिसम्बर 20201 पत्र क्र.-05- अ- 82-2019-20- खापा-13715.-
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-
अनुसूची-1
जिला
तहसील नगर / ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा
हे.में
1
3
4
2
5
48.512
खापा
भैंसदेही
बैतूल
मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)
खसरा नंबर
कमांक
भूमिस्वामी कृषक का नाम
अर्जित भूमि का रकबा हे. मे.
भूमिका कुल रकबा हे.में .
4
1
2
3
5
87/2
0.061
0.061 1
16/3
0.045
0.045 सूरज ढिमरू लिम्बा व. जोन्दू जिकोय, फोन्दे पिता जोन्दू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.142
0.142
16/5,45
46
0.479
0.479
47/2 5567 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
0.405
0.405
87/3
2A
1.600
1.600
87/4
खुडडा व. फाटू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.061
0.061
43/2
2B
0.061
0.061
72
खुडडा व. फाटू, रूचु बे. फाटू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.688
0.688
16/2
16/4
0.100
0.200
40/3
0.034
0.034
62/4
0.008
0.008
63/4
63/5
0.463
0.463
87/5
3
0.038
0.038
62/2
शांता जौ रामप्रसाद, जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
63/3
0.075
0.459
36/1
4
0.785
0.785
29/8, 32/1
मगराय बे. गेन्दा, अनिता उंची शकुन्तला ना. बा. पुत्री गेन्दा संरक्षक मगराय जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.075
0.075
73/1
0.785
0.785
31/3
5
32/2
कैजा व. हिराजी बुकली बे. हिराजी जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.809
0.809
35/2
0.075
0.075
73/2
1.214
1.214
35/3
1.627
1.627
35/1
6 गजेसिंग व. गेन्दा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.284
1.284
34/1
7 सूरजू व. जोधू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.180
1.180
34/2
8 सददू व. सरजू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5568
34/3
1.619
1.619
9 ढिमरा व. जोधू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
34/4
1.619
1.619
10 लिम्बा व. जोधू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
86/1
1.441
1.441
11 कुन्ना व. फुन्दाजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
74/1
0.049
0.049
60/6
0.008
0.008
86/2/क
1.180
1.180 12 नन्दू व. परस्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.180
86/2/ख
1.180 13 नन्दा व. परस्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.180
1.180
86/2/ग
14 चन्दू व. परस्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.410
86/2/घ
0.410
15
0.081
0.081
74/2
सुगाय जौ रामजी जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.200
0.200
84/1/1
16
0.104
0.104 भाकू पुत्र रामू जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
84/1/5
0.200
84/1/2
0.200
1.7 काल्या पुत्र रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
84/1/6
0.104
0.104
0.200
84/1/3
0.200
18
0.103
0.103
84/1/7
भीलू पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.200
84/1/4
0.200
19
0.103
0.103
84/1/8
शिवराम पुत्र रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.016
0.016
71
20 काल्या पुत्री रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
84/2/क
0.686
0.686 21 भूते बे टोरें किसन कमलेश व. टोर्रे मगराय 5569 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
0.480
84/2/च
0.480-
75/3
जिनाय पिता टोरे जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी :
0.050
0.050
84/2/ख
22
0.685
0.685 झोर्रे व. चुन्नी जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
84/2/ ड
0.480
0.480
0.150
75/1
0.150
0.685
84/2/ ग
0.685 23
84/2/घ
0.250
0.250
अनिल, गोकुल , राजेश पुत्र साधु सुनीता सैवंति पुत्री साधु, कैलो पत्नि साधु, जाति 1. कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
75/2
0.050
0.050
39/1
1.552
0.852 24 पिखोला पिता भैया जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
54/1
0.081
0.081
39/2
1.552
0.592 25 सुगरती पिता भैया जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
54/2
0.081
0.081
1.925
1.843 26
29/6, 40/2
गोरेलाल व. भंगी जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी
0.038
0.038
62/1, 63/2
0.278
47/1
0.278 27 नापा रामू व. सेवाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
76
0.299
0.299 28 खोडे व. झिंगरिया, रनकू बे, शंकर मंगरया, बुद्ध व. शंकर मिरको मुरके फूल्ले पुत्री शंकर जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
77
0.045
0.045
29 रतिराम व. जिर्रा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.061
78
0.061
30 बिरजलाल व. पतिराम फूलचंद, लालचंद व. चिरौजी जाति लोहार सा. देह भूमिस्वामी
0.053
0.053
79
31 गंगाजी व. माठू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.051
0.051
80/1
32 फुसे पुत्री मंगलू मंगो बे. मंगल केजू, तेजू मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
[भाग 1 5570
0.053
0.053
81
पुत्र मंगल जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
0.050
0.050
80/2
33
0.830
0.830
8/4
ढीमरा व. बोका जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
0.170
0.170
53
34
60/5
मल्लू व. बाबूराव, रधिया बे. बाबूराव जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.959
7/3
0.959
35 सुनाय 'बे. मोग्या, सोमसा, बिलसू, रामसू पिता मोग्या शांता पुत्री मोग्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.154
0.154
36
:
56/1 57/2 60/7
मोग्या, सुखलाल, शेखलाल व . दौरा भगाय पुत्री दौरा , गोलमा, सालो, सकू पुत्री कालू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.109
0.109
55, 56/2
37 मांग्या व. दोरा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.154
0.154
38
57/1 60/8
रूपाय पिता दामजी जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.113
0.113
39
58, 59/2, 60/2, 60/3
गोलमा व. कालू सकू शालो मिला पिता कालू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
2.877
2.877
7/2
0.145
0.145
40
59/161/2, 62/163/2
भागू बे. दयालाल सुंदरी सुन्दा बुधिया पुत्री दयालाल सुनिल ना.बा.व. काडमू सरिता अनिता, ना. बापुत्री काडमू वली मा. मैना बे. काडमू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.035
0.035
62/3
41 ओमकार पुत्र खेमराज खेमराज व. सुखलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.065
0.065
42
63/1 64/2
प्रमिला जौ चाचू जाति कोरकू सा . देह भूमिस्वामी
0.081
0.081
43
64/1 65/2 65/3
जगोती बाई जौ. रामलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
:
5571 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
0.101
65/1
0.101
44 भद्धो व. मंगल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.214
66
0.214-
0.206
0.206
83
1.894
1.894
5
45
0.953
1.600
4/1/ ग
भुतय, भूना, चिडडा व. बाज्या , भूतनी, जगोती भग्गू पिता बाज्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.959
0.959
7/1
46 सुखलाल व. दौरा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.959
0.959
7/4
47 शेखलाल व. दौरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.829
0.829
8/3
48 रिंगू, मुनीलाल व. ओझा, रामरती पुत्री ओझा जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी :
6.415
1.112
4/1 /ख
49 मल्लू पुत्र बाबूराव जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.773
6/2/1
0.773
50
8/1/1
9/6/1
नजरसा व. भैया जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी
60/9/1
60/10/1
0.640
6/2/5
0.640
0.680
0.680
6/2/8
0.937
0.937
6/2/2
51 रंजू व. भैया जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
8/1
9/6
60/9
60/10
0.575
0.575
6/2/7 8/1 9/6
60/9
60/10 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5572
0.773
0.773
6/2/3
52 शांति पिता मल्लू जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
8/1 9/6/क 60/9 60/10
0.655
0.655
6/2/4
53
8/1 9/6
नजरसा मल्लू, रंजू, व भैया, भैया व. नवलू जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
60/9
60/10
0.576
0.576
6/2/6
54 मल्लू पिता भैया जाति गायकी सा .देह भूमिस्वामी
48.512
56.688
योगः-
1. चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो रहा है, उनके विस्थापन हेतु धारा -19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार तैयार किया गया है जो पृथक से संलग्न है ।
2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना
ग्राम-खापा
पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन विवरण
परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या- मकान संख्या 113
वयस्क परिवार 210
अ भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार
ब भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार
क्र. पुर्नवास अनुदान का विवरण
पात्र वयस्क परिवार की 1
2
3 1 कृषि, बागवानी , पशु चारागाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब लिये चरणोई भूमि सुरक्षित जावेगी ।
2 प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी ।
3 (2) परन्तु यह और कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान बदले, मकान के समतुल्य खर्च मूल्याकिंत राशि 201.91 प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
प्रावधान
दर प्रति परिवार
कुल राशि लाख में
4
5
6
भू- अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार ।
प्रभावित कुटुम्बों के लिये नियमानुसार के चरणोई भूमि का प्रावधान किया की जावेगा। विस्थापित ग्राम खापा के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है
भू- खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम 2015 प्रारूप- IV नियम-9 के अनुसार ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार ।
यदि कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्याकंन की राशि के दोगुना भुगतान किया जावेगा ।
भू- अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं का पुर्नविस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची कमांक 1 पैरा-2 के अनुसार ।
दोगुना राशि 403.81
210 31500000
150000.00
4 प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये वित्तिय सहायक एकमुश्त दी जावेगी । (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये ।
भू- अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 3 के अनुसार । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5574
क्र. पुर्नवास अनुदान का विवरण
दर प्रति परिवार
पात्र वयस्क परिवार
3
2
1
5 माहत्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया 6 प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकमों के माध्यमों से दक्षता का विकास
210 7 विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रू. 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा ।
25000.00
113 8 पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रूपये दिये जायेगें ।
9 अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईधन , चारा और गैर इमारती वन संसाधन
मछली पकड़ने के अधिकार
10
प्रावधान
कुल राशि लाख में
6
4
5
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क.
4 के अनुसार ।
ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म. प्र.शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ।
म.प्र .शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है । भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार ।
36000.00 7560000 भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार ।
2825000 भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार ।
भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा। नियमानुसार चरनोई भूमि का पावधान किया जावेगा ।
विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 9 के अनुसार । 5575 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र.
प्रावधान
पुर्नवास अनुदान का विवरण
दर प्रति परिवार
कुल राशि लाख में
पात्र वयस्क परिवार
4
3
5
6
1
2
113
5650000
50000.00
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार ।
11 भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब
25000.00
6
150000
12 गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरों
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार ।
13 स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट
स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी ।
भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार ।
(डी. के. गुप्ता)
(ए.के.देहरिया) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग घोडाडोगरी
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमाक 2 बैतूल
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)
भैसदेही
2/12/20 :
कलेक्टर बैतूल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
[भाग 1 5576
बैतूल , दिनांक 17 नवम्बर 2020 क्र.- 7-अ-82-20-21- बैतूल बाजार -13149.-
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि , समुचित सरकार को यह प्रतीतप्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक - 1 के कालम (1) से (4) में वणित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) इस आशय की सूचना दी जाती उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि शक्तियों का प्रयोग करने के लिए के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियो को है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूचि के कालम (5) में के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर / ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन का रकबा हे० में
6
5
4
3
1
2
0.551
बैतूल बैतूल
बैतूल बाजार से एन.एच. -69 बायपास सड़क निर्माण हेतू भूमि का अर्जन । बैतूल बाजार
कार्यपालन यंत्री लोक
निर्माण विभाग (भ. / स.)
संभाग बैतूल
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी कषक का नाम
क्रमांक
अर्जित भूमि का रकबा हे में
खसरा नम्बर
भूमि का कुल रकबा हे में
5
3
4
2
1
0.062
299
0.388
1 शहनाज बे.असलम अजीज बैतूल बाजार भूमिस्वामी
0.016
0.016
301
2 शहनाज बे .असलम अजीज बैतूल बाजार भूमिस्वामी
0.082
1.3
303/1
3 अब्दुल हकीम व.अब्दुल रहमान
0.08
80/1
7.403
4 शिवकुमार , नरेन्द्रकुमार व. विद्याधर ब्राम्हण
0.017 5
80/2
0.405
विवेक उर्फजवाहर पिता शिवकुमार ब्राम्हण बैतूल बाजार भूमिस्वामी
0.028 6
81/3
1.214
पुष्पा जौ गणेश प्रसाद कृष्ष्ण कुमार ,मनोज कुमार व गणेश प्रसाद कुर्मी
0.046
86/1
1.215
7 हंसकुमार व. नाथूराम कुर्मी, बैतूल बाजार भूमिस्वामी
0.128
1.117
89
8 बृजलाल व. दीनदयाल लोधी बैतूल बाजार भूमिस्वामी
0.014
106/2
1.821
9 मोली जौ बृजलाल लोधी, बैतूल बाजार
0.016
106/3
1.821
10 सदन व. बृजलाल लोधी, बैतूल बाजार
0.05
156
11.46
11 सतीश व. बुधराव कुनवी
0.012
0.579
312
12 महेश कुमार , प्रमोद कुमार व शिवकुमार कुर्मी
0.551
28.739
योग
1- चूंकि , हितबद्ध व्यक्तियों विस्थापन नही हो रहा है । का सारांश समिति द्वारा की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का धारा 11 की उपधारा (3 ) केइ तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की बेबसाईट , स्थानिय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का जा सकता है । निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) बैतूल के कार्यालय में किया 3
कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से उक्त पूरा हो के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमिका , अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी नही करेगा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित 4 समुचित सरकार की बेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र.-8-3-82-20-21- हनोत्या-13150.-
बैतूल, दिनांक 17 नवम्बर 2020
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि , समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक - 1 के कालम (1 ) से (4) में वणित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियो को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूचि के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 201320 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची 1
तहसील
जिला
नगर / ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन का रकबा हे० में
5
3
4
1
2
हनोत्या 0.158
बैतूल
बैतूल
6
बैतूल बाजार से एन.एच.-69 बायपास सड़क निर्माण हेतू भूमि का अर्जन ।
कार्यपालन यंत्री लोक
निर्माण विभाग (भ. / स.)
संभाग बैतूल
:
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्रमांक
भूमिस्वामी कषक का नाम
2
1
1 उमेश कुमार हर्षप्रसाद ब्राह्मण बैतूल बाजार भूमिस्वामी
2
रमेश कुमार व. ओमकार प्रसाद जाति ब्राह्मण बैतूल बाजार
3
सविता जौ अर्जुन वर्मा बैतूल बाजार भूमिस्वामी 4
बृजनारायण गजानन्द वर्मा व. गंगाराम , रमेशकुमार कमलकुमार ,दिलीपकुमार ,हरीशकुमार व गणेश प्रसाद ,ललिता पुष्पा, हीराबाई , मालती पिता गणेश प्रसाद, नीलम बेवा नीलेश कुमार, तन्मय समर्थ व नीलेश कुमार भूमिस्वामी .
15 रमेश कुमार , कमलकुमार , दिलीपकुमार, हरीशकुमार व. गणेश प्रसाद , ललिता , पुष्पा ,हीराबाई, मालती पिता गणेश प्रसाद ,नीलम बेवा नीलेश कुमार, तन्मय समर्थ व नीलेश कुमार भूमिस्वामी
योग
काअर्जित भूमि रकबा रकबा हे में का खसरा :नम्बर
भूमि कुल हे में
5
4
3
0.04
137/1 0.861
0.062
137/2 2.000
0.03
137/18 0.861
0.013
0.097
130/1
0.013
0.227
131/1
0.158
4.046 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5578
1 - चूंकि , हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) केइ तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की बेबसाईट , स्थानिय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2 - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3 - कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
4- समुचित सरकार की बेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5579 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र.-44-3-82-19-20- लालावाडी-13182.-
बैतूल , दिनांक17/18 नवम्बर 2020 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)
3
4
5
6
1
2
0.166
लालावाडी
आमला
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् आमला
बैतूल (म०प्र०)
जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं रास्ता मार्ग
अनुसूची -2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा हे० भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा हे ०
3
4
5 1
66/2
1
0.789
0.040 2 सरजेराव व. धन्ना, जाति कुन्बी, सा. देह भू-स्वामी
67/1
0.126
0.594
2 पंजाबराव, सहदेव व. तुमडया , जाति कुन्बी, सा. देह भूमिस्वामी
योगः-
1.383
0.166 1- चूंकि जल आंवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं रास्ता मार्ग हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
F
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5580
बैतूल, दिनांक 17/18 नवम्बर 2020 क्र.-43-अ-82-19-20- काजली-13182.-
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
नगर / ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)
6
5
4
3
2
1
0.566
काजली
आमला
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् आमला
बैतूल (म०प्र०)
जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं रास्ता मार्ग
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा हे ०
कुल रकबा हे ०
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
5
4
3
2
1
0.030
0.162
252
1 दमडी पिता धन्नु, सा. देह भू- स्वामी
0.279
0,028
253
0.047
0.923
254
2 पिखोली बेवा धनाराम, गौरीशंकर पिता धनाराम, भीमराव पिता धनाराम, केवल, लता , भामा, शारदा पिता धनाराम , चन्नीलाल पिता भुजबल , पारन्या, बलीराम, लखन, शिवापाल पिता कुवरलाल, उर्मिला पिता कुवरलाल, देवकी बेवा देवरू , विनोद, मनोज पिता देवरू, कल्पना पिता देवरू , दसरी, सरस्वती, विमला, गुन्ता, कमला पिता भुजबल नापोली बेवा नारायण, सा. देह भूमिस्वामी
0.004
0.546
258/1
3 कलाबाई पत्नी आनंदराव, सा. देह भू-स्वामी
0.011
0.202
258/2
4 गुन्ता जौजे गनपती, सा. देह भू-स्वामी
0.019
0.753
258/3
0.022
0.202
259
5 तुरसा बेवा भैया, मुकिंदराव, नत्थु, आनंदराव पिता भैया, सोनी, द्वारका पिता भैया, पंढरी पिता तुकाराम वली माँ गुन्ता, गुन्ता बेवा तुकाराम सा. देह भू-स्वामी
0.454
0,007
260/1/1
6 कला बेवा निम्बा उर्फ लक्ष्मण , जाति कुंबी सा.देह भू-स्वामी 5581 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
260/1/2 0.503
7
0.007 सुभाष, निम्बा पिता लक्ष्मण , सा. देह भू-स्वामी
260/1/3 0.290
8
0.007 नरसिंग, निम्बा पिता लक्ष्मण, सा.देह भू-स्वामी
260/1/4 0.249
9 सुर्यभान, निम्बा पिता लक्ष्मण , सा. देह भू-स्वामी
0,007
260/2
10
1.475
0.014 विष्णु, श्रीराम पिता घुरू, बाया, सकु, सया पिता धुरू, गोंडन, चिन्ध्या पुत्री धुरू , सा .देह भू-स्वामी
261
11 आनंदराव पिता जानबा, सा. देह भू-स्वामी
0.465
0.066
262/1
0.872
12 मुन्ना पिता रून्जी, सा .देह भू-स्वामी
0.050
262/1
0.872
13 कौतिका पति नत्थु, सा.देह भू-स्वामी
0.063
267/2/1
1.270
14
0.072 रामदयाल पिता किसन, कौसाबाई बेवा रघूनाथ, जगन पिता किसन, दया पुत्री किसन, हेमंत, राजेश पिता रघुनाथ, रूखमणि पिता रघुनाथ, सा. देह भू-स्वामी
268/1
1.626
0.034 15 सुगन्ती पुत्री किशन, माहो पुत्री किसन, बाबु, मल्लू, इन्दल , हरीराम पिता लालू, नान्ही बेवा लालू, सा. देह भू-स्वामी
268/2
16
1.142
रामदयाल पिता किसन, सा. देह भू-स्वामी
0.064
268/3
0.014
0.485
17 भूपेस पिता सुरतलाल , ललीता, पिता सुरतलाल योगः- पुजा सुरतलाल नाबालिक पिता सुरतलाल
0.566
12.770
1- चूंकि जल आंवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं रास्ता मार्ग हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।..
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
5582
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग- मऊगंज , जिला- रीवा मध्यप्रदेश
मऊगंज, दिनांक 13 नवम्बर 2019 क्र.-176- भू- अर्जन-कार्य-19.-
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 929 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- पइकनगांव-633 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा से ग्राम पइकनगांव-633 तहसील- नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणाकी है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/20192019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)
0.029
313/2
नईगढ़ी
रीवा
307
0.014
पइकनगांव-633 , पटवारी हल्का 15 पैकनगॉव
240
0.018
0.023
242
244/1
0.010
245
0.011
0.008
265
0.007
257
0.021
258
0.021
259
260
0.011
0.010
160/1
0.027
160/2
0.018
157
0.022
158
0.001
125
0.003
124
123
0.024
0.003
101
0.032
102
0.035
103
0.030
105/1
0.002
106/3
0.012
93/1
0.002
93/4/1
0.002
93/4/2
93/4/3
0.002 5583 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र.- 177- भू- अर्जन-कार्य-19.-
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 932 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- चोरौआ-293 तहसील- नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम-चोरौआ-293 तहसील-नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)
0.019
96/1
रीवा नईगढ़ी
0.023
96/2
0.009
चोरौआ-293, पटवारी हल्का 15 पैकनगॉव,
95/2
0.001
77/4
0.019
78/1
0.009
78/2
0.013
79/2
0.005
94
0.016
93
0.020
92
0.006
88
0.007
91
0.006
90
0.013
32/1
0.013
32/2
0.019
15/1
0.021
15/2
0.001
28
0.031
23
0.010
22
0.022
21 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2019 5584
क्र.-178- भू- अर्जन-कार्य- 19.-
[भाग 1
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 885 दिनांक 29.03.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- जोरौट 358 तहसील- नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम- जोरौट 358 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक
478 रीवा नईगढ़ी
487
जोरौट 358, पटवारी हल्का 36 जोरौट
488/2
489
490/1
484
506
492
507
544/2
545
546
550
551
590/3
597
596/1
595
611
610
612
637
636
635
642
650
651
652 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)
0.030
0.006
0.005
0.006
0.007
0.005
0.006
0.027
0.021
0.002
0.007
0.019
0.009
0.019
0.024
0.010
0.010
0.005
0.018
0.008
0.014
0.011
0.009
0.012
0.011
0.004
0.002
0.006 5585 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
660
0.005
0.005
659
0.006
658
0.001
656
0.007
657
0.012
246/1/2
0.015
245/1/ख
0.007
243
239
0.005
238
0.004
0.005
237
232
0.019
0.026
225
0.003
224/1
505
0.005
0.002
504
0.003
503/1/2
0.002
244 [भाग 1 5586
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
क्र.- 179- भू-अर्जन-कार्य-19.-
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 50 दिनांक 31.07.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- लौरी कला 516 तहसील - मनगवां जिला- रीवा से ग्राम- लौरी कला 516 तहसील- मनगवां जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21/06/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)
138/1
0.022
मनगवां
रीवा
0.020
138/2
लौरी कला 516, पटवारी हल्का 5 लौरी,
0.008
155/1
155/2
0.007
0.008
156
157/2
0.011
0.008
157/4
0.004
158/1
0.004
158/3
0.006
158/5
0.008
160
0.012
161/2
0.003
162/1
0.003
162/2
167
0.029
0.023
166
0.020
169
0.028
102
0.006
170
0.018
105
0.003
108
0.006
110
114
0.012
0.016
113/2/2
0.013
1211/1/46
46
0.031
0.010
45
0.012
44 5587 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र.-180- भू-अर्जन-कार्य-19.-
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 71 दिनांक 21.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- लौरी तीसर 518 तहसील- मनगवां जिला- रीवा से ग्राम लौरी तीसर 518 तहसील- मनगवां जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21/06/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में) ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
0.031
184
मनगवां
रीवा
0.010
181/1
0.007
लौरी तीसर 518, पटवारी हल्का 5 लौरी,
180/2
0.005
175/3
0.017
179/1
0.016
179/2
0.001
163/2
0.004
162/1/1
0.004
162/1/2
0.010
162/2
0.007
158/2
0.007
158/3
0.007
159/1
0.007
159/2/1
0.007
159/2/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
[ भाग 1 5588
क्र.-181 - भू- अर्जन-कार्य- 19.-
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 72 दिनांक 21.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-लौरी खुर्द-517 तहसील- मनगवां जिला रीवा से ग्राम- लौरी खुर्द-517 तहसील- मनगवां जिला- रीवा के लिए परिवहनं हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21/06/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
0.020
111
मनगवां
रीवा
0.016
110
लौरी खुर्द-517, पटवारी हल्का 5 लौरी ,
0.016
109
0.022
105
0.009
80/2
0.016
79/1/क
0.012
79/ 1/ख
0.013
78/2/क
0.002
58/1
0.013
59/1
0.020
59/2
0.001
60/2/3
0.026
55/1/2
0.025
37/1
0.003
37/2
0.002
37/3
0.002
37/4
0.002
37/5
0.011
31/1
31/2
0.011
0.005
30
9
0.019
0.001
7/1
0.018
8
0.017
4/1/क
0.002
4/1/क / 1
4/1/ख
0.002
3/3
0.011
माला त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी .
5589 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन
राजस्व प्रकरण क्रमांक-अ-82-2019-20
उज्जैन , दिनांक 1 दिसम्बर 2019 क्र. - भू- अर्जन- 2020-1765
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में पारित आदेश एवं मृदा परियोजना के कार्य तथा दर्शनार्थयों की सुधिवा अंतर्गत एवं अन्य सुविधा अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार / भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कगांक की भूमि श्री महाकालेवर मंदिर के सामने दर्शनार्थियो की सुविधा हेतु प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1273.68 वर्ग मीटर
श्री महाकालेवर मंदिर के सामने दर्शनार्थियो की सुविधा हेतु पार्किंग व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, जूता स्टेण्ड, ब्लॉक रूम व्यवस्था एवं अन्य सुविधा अंतर्गत
अनुसूची (2)
श्री महाकालेवर मंदिर के सामने दर्शनार्थियो की सुविधा हेतु पार्किंग व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, जूता स्टेण्ड, ब्लॉक रूम व्यवस्था, एवं अन्य सुविधा अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण :- तहसील व जिला उज्जैन कस्बा उज्जैन
परिसम्पत्ति
मकान कमांक
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी. में
कुल अधिग्रहित क्षेत्रफल वर्ग मी. में
166.05
166.05
1
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल श्रीमती शारदा पति पति प्रसन्ना 167 चतुर्वेदी
122.175
122.175
2
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल श्री श्रीधर, अरविन्द, निशिकांत, 168 गणेश परचुरे
78.975
78.975
169
श्री आशीष पिता चंद्रशेखर शर्मा
3
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
164.70
164.70
4 श्री विनायक तेलंग पिता 170
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल राजाबाबू तेलंग
245.76
245.76
127
5 श्री सांई फाउण्डेशन ट्रस्ट
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
81.792
81.792
128
श्री प्रकाश पिता जी.वी. रांगडेकर
6
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
92.80
92.80
129
श्री आधार पिता उल्लास गंधे
7
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
[भाग 1 5590
102.52
102.52
8
130/2
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
श्री विशाला पुत्री नारायण राव, संध्या पति दिलीप
9
130/1
श्री आधार गंधे (उल्लास गंधे) हवाई हक
24.49
24.49
130
10 श्री आधार पिता उल्लास गंधे
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
160.38
160.38
131
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
11 श्रीमती सुशीला टीकेकर पति अनंत टीकेकर
1273.68
1273.68
कुल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश राजस्व विभाग प्र.क्र.- 2124- ए- 2-82-2020-21.-
धार, दिनांक 26 नवम्बर 2019
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि कमांक 1 में सरदार सरोवर परियोजना में ग्राम भवरीया- खराजना- लोणी मार्ग के मध्य बाघनी नदी पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय सेतु निर्माण में ग्राम भवरीया तहसील कुक्षी जिला धार की प्रभावित निजि भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकंवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 (क 30 सन 2013) कि धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम भवरीया तहसील कुक्षी जिला धार :-
क. विवरण
सिंचित
0.250
1 सरदार सरोवर परियोजना में सेतु निर्माण हेतु
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) असिंचित
कुल
0.250
0
अनुसूची (2)
भवरीया--खराजना-लोणी मार्ग के मध्य बाघनी नदी पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय सेतु निर्माण अन्तर्गत ग्राम भवरीया तह. कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण :-
भूमि का कुल रकबा
क.
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
सिंचित असिंचित
1
205, 4.693 , 0,
0.425, 0,
207,
पिरमजी
0
271 1.000
ग्राम
श्रीमति सुन्दरबाई पति कुलमी भवरीया
अर्जित की जाने वाली भूनि का रकबा (हेक्टर में)
सिंचित असिंचित कुल कुल
6.118 0,
0,
0,
0,
0, 0,
0.250
0
0.250
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2019
[भाग 1 5592
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
कमांक / भू-अर्जन / 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक /अ-82/ 2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम समेली के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न.230 / 1 / 2 रकबा 1.000 हेक्टेयर ,. 167/4 रकबा 1.341 एवं सर्वे न. 199 रकबा 0.038 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11 (3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम समेली
स.क.
आबादी का विवरण हे. में.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा
3
4
5 1
2
आबादी
1
1.000
230/1/2
2
आबादी
1.341
167/4
3
आबादी
0.038
199
3
156.240 2.379
-: अनुसूची ( 2 ):
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम समेली
30
1
116.590 1.341
167/4
31
2
39.65
लक्ष्मीनारायण पिता श्री गंगाधर जाति साहू कुमेरसिंह पिता शिवसिंह निवासी टाड़ी जाति सौधिया
योग:-
156.240
156.240
कुल योग:-
0.016
या (हे.मे)
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.
5593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्रमांक-43-अ-82-17-18-9137
सागर, दिनांक 11 नवम्बर 2020 भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1.जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट. ह. न.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
पिता का
का नाम/ नाम
स्वामित्व का प्रकार सरल भूमि स्वामी क्र.
1
2
3 नंदकिशोर वल्द दयाली साकिन देह
1.
भूमिस्वामी 2
भूमिस्वाभी फागू वल्द ग्याप्रसाद साकिन जनकपुर
:सोनपुर मध्यम परियोजना भाईनर नहर निर्माण हेतु सागर
देवरी
सोनपुर
:13
:
रिमार्क
खं० नं० कुल रकवा
अर्जित रकवा
भूमि का प्रकार
भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
4
5
6
7
8
0.7
सिंचित
52
0.030
शीशम-2 बबूल-1
सिंचित
86/1,3
निरंक
0.09 0.020
असिंचित 0.45
53
तिन्सा-1
0.030
असिंचित 54/3 0.43
कमलरानी पति नंदकिशोर साकिन देह
3
भूमिस्वामी 4
भूमि स्वामी सुभाषचंद वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर
5
भूमि स्वामी
निरंक
0.090
सिंचित
1.16
57/1
निरंक
0.100
सिंचित
0.59
निरंक
86/2
0.090
सिंचित
122/1 1.16
निरंक
0.095
सिंचित
निरंक
121/1 1.04
मिहीलाल वल्द तुलसीराम साकिन जनकपुर
6
भूमि स्वामी चतुर्भुज वल्द मिहीलाल साकिन देह
7
भूमि स्वामी रेवाराम गुलाबसींग बालीप्रसाद पिता बाबूलाल 'साकिन देह
8
भूमि स्वामी रेवाराम, गुलाबसींग बाली प्रसाद पिता बाबूलाल गुलाबबाई, खरपाबाई वेवा बाबूलाल
भूमि स्वाभी 9
0.090
सिंचित
निरंक
122/2 0.17 0.020
सिंचित
निरंक
121/2 1.04 0.100
सिंचित
0.1
निरंक
121/3, 4
0.010
सिंचित
2.08
निरंक
125/1
0.140
सिंचित
0.18
125/2
निरंक
0.050
सिंचित
127
3.69
0.120
निरंक
सिंचित
निरंक
128/1 2.05
साकिन देह रेवाराम वल्द बाबूलाल साकिन देह
भूमिस्वामी गुलाबसींग वलद बाबूलाल साकिन देह
10
0.100
सिंचित
128/2 2.05
निरंक
0.150 5594
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1
सिंचित
भूमिस्वामी
बालीप्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह
128/3 2.06
निरंक
0.05
सिंचित
निरंक
130/6 0.18
0.03
सिंचित 12 रमेश वल्द जगमोहन साकिन जनकपुर भूमि स्वामी 130/2 0.31
निरंक
0.04
13
सिंचित
भूमिस्वामी 130/3 0.22
निरंक
वीरेन्द्र कुमार वल्द शीतलचंद साकिन गौरझामर
0.01
सिंचित
14
1.89
भूमिस्वामी 131/1
बबूल-2
गजराज गौरीशंकर पिता मनमोद साकिन जनकपुर
0.2
6
21.64 1.565
कुल
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 5/12/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है !
कार्यपालन भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
A 5595
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
सागर,, दिनांक 24 नवम्बर 2020 क्रमांक-37-अ-82-2017-18-9493
भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में अधिनियम की धारा 15 के तहत प्राप्त आपत्तियों की यथाउपबंधित सम्यक् जाँच करने के पश्चात्समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षितहैः-
(1 ) परियोजना का नाम
: सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
: सागर
1.जिला
: केसली
2. तहसील
: मदनपुर
3. ग्राम
: 21
4. पट. ह. न.-
:2.200 हे०
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
खं० नं०
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
अर्जित रकदा
कुल रकवा
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सरल क्र.
भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
5
8
3
4
6
7
1
2
असिंचित
निरंक 1
15 0.76 0.02
भूमि स्वामी
हरिशंकर, रमेशकुमार, नर्मदाप्रसाद, महेशप्रसाद, विष्णुप्रसाद पिता मानकलाल , रामरानी वेवा मानकलाल साकिन समनापुर
असिंचित
निरंक
1.61 0.17
2
भूमि स्वामी 18/6
रामप्रसाद पिता दोलत सींग साकिन समनापुर
असिंचित
3
निरंक
78/2 0.50 0.06
भूमि स्वामी
भागीरथ वल्द रामा , रामवती पति भागीरथ साकिन देह अहस्तांतरणीय
असिंचित
निरंक
97/2 1.00 0.16
भूमि स्वामी
4
अजय सिंह पिता श्रीसिंह सा. समनापुर
0.03 असिंचित
निरंक
99 0.41
भूमिस्वामी
असिंचित
निरंक
101/2 1.21 0.12
5
भूमि स्वामी
रगराज , मनोहर , हाकम, लखन, राजू, प्रताप पिता खिलान , भागवती, सविता पुत्री खिलान साकिन समनापुर
असिंचित
173
निरंक 6
0.03
0.95
भूमिस्वामी
कमलेशरानी जोजे बद्रीप्रसाद साकिन समनापुर
सिंचित
निरंक
180/1 1.13 0.07
7
भूमि स्वामी
परशुराम, मोहन पिंता शिवप्रसाद सा. डोमा
असिंचित
निरंक
180/2 1.14 0.08
लक्ष्मन सिंह वल्द वंशी साकिन डोमा
भूमि स्वामी
8
सिंचित
निरंक 9
185/4 0.32 0.07
भूमि स्वामी
तुलसीराम प्रताप पिता रतनसीग सा. डोमा
असिंचित
निरंक
185/8 0.32 0.05
10
हरगोविन्द वल्द बहादुर साकिन डोमा
भूमि स्वामी 5596
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर
11
अर्जुन सींग पिता पूरनसींग , शीलारानी वेवा रामप्रसाद साकिन समनापुर
12
राजेश, राकेश पिता कैलाश प्रसाद, ऊषा, अर्चना, साधना, आराधना पुत्री कैलाश प्रसाद , नन्हीबाई वेवा कैलाश प्रसाद साकिन केसली 13
मुन्ना, मर्दन , शंकर, भगवानसींग , छुट्टन पिता उमराई, सरोज, कल्लो, भूरी , पप्पी पुत्री उमराई साकिन मुरई 14
भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई वेवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला
भूमि स्वामी
15
बखतसींग वल्द बाबूसींग साकिन बेरसला 16
2020
सिंचित
0.16
3.91
भूमि स्वामी 75/1
सागौन-10
असिंचित
भूमि स्वामी 75/3 0.80 0.05
सागौन-02
असिंचित
0.64 0.06
निरंक
भूमि स्वामी 120
असिंचित
भूमि स्वामी 122/2 0.86 0.10
निरंक 125/1 2.60 0.07
निरंक
सिंचित
124 1.46 0.18
निरंक
भूमि स्वामी
सिंचित
2.65 0.24
निरंक
भूमि स्वामी 123
राजकुमार, रामस्वरूप, विमलसिंह पिस ० उमराव, सुहागरानी, मुन्नीबाई, रामसखी पुत्री उमराव, प्रेमसिंह, यशवंतसिंह पिता टीकमसिंह सविता पुत्री टीकमसिंह मसिंह अशोकरानी बेवा टीकमसिंह 17
भूमिस्वामी
छोटेलाल , भैयाजी, हीरालाल, प्रभूसिंह पिता सिंग्राम, खूबसींग वल्द टुण्डे सा.डोमा 18
रामगोपाल पिता अशोक सा० डोमा
भूमि स्वामी
19
भूमि स्वामी
बलराम पिता नन्हेलाल साकिन समनापुर 20
भूमिस्वामी
रामकिशोर, रामचरन पिता रतन, देवीसींग रमेश , छोटेभाई पिता भोला, झामसींग नाबालिग पिता गोला वली माँ व खुद सरोजरानी वेवा भोला, रजनी पुत्री 'भोला साकिन देह
162 2.61 0.14 असिंचित
निरंक
सिंचित
163 1.87 0.14
निरंक 175
असिंचित
0.85 0.09
निरंक 121 0.62 0.11 असिंचित
निरंक 28.222.20
TOTAL
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/12/2०२० को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक-44 अ-82-20-21-9495
:
अर्जन किया जाता है:-
चूँक्रि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को प्रहलाद औरिया जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 285 हैं. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का
परियोजना का नाम
(1)
प्रहलाद औरिया जलाशय
(2) भूमि का विवरण
सागर.
1. जिला
जैसीनगर
2. तहसील
औरिया
3.ग्राम
174
4. पट.ह.नं.-
24.124 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
स. क्र.
स्वामित्व का
प्रकार
खसरा क्रमांक
भूमि क प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7 1
2
3
4
5
6 1
0.690
कल्यानसीग वल्दपूरनसींग साकिन देह
भूमिस्वामी 477/1
कृषि 2
1.280
भूमिस्वामी
1.210
477/2
कृषि गुड्डीबाई क्रांतिबाई कुमारी ममता पुत्री फुंदल सींग साकिनदेह
3
भूमिस्वाभी 478/1 0.210
कृषि
0.210 मीराबाई वेवा महराजसींग जसवंतींग पिता महराजसींग पार्वती विशाखा पुत्री महराजसींग साकिन देह
4 दिलीप सिंह पिता जगत सिंह निवासी देह
भूमिस्वामी 478/2
0.210
0.210
कृषि 5 चन्द्रभान वल्द राजधरसींग साकिन देह
0.710
479/1 0.710
भूमिस्वामी
कृषि 6 भरतसींग पिता राजधरसींग साकिन औरिया
भूमिस्वामी 479/2 0.710
0.710 कृषि
480
7 दिलीपसिंह पिता जगतसिंह साकिन देह
भूमिस्वामी
0.830 0.830 कृषि 8
481
भूमिस्वामी
1.050
बहादुरसींग पिता मर्दन सींग साकिन देह
1.050 कृषि
4.82
0.810
भूमिस्वामी
0.810 कृषि 9
483
भूमिस्वामी
0.920 0.920 कृषि सुरेश पिता रामशिरोमणि शुक्ला साकिन सागर
डेलनसींग पिता श्रीसींग साकिन देह
484
10
भूमिस्वामी
1.200
1.200
कृषि सौरभ पिता डेलनसींग साकिन सागर
485
भूमिस्वामी
0.240
0.240
11
486
भूमिस्वामी
0.650
0.650
487
0.200
0.200
भूमिस्वामी
कृषि
489
12
भूमिस्वामी
0.960
0.960
कृषि राजेन्द्र सिंह वल्द पूरनसींग पूरनसींग वल्द खिलानसींग साकिन देह
490/3
0.250
0.250
भूमिस्वामी
कृषि 13 ललताबाई पति भगवानसींग साकिन देह
1.570
1.570
490/1
'भूमिस्वामी
कृषि 14 नारायण सिंह पिता खिलान सींग साकिन देह
भूमिस्वामी 430/2 1.480
कृषि
130 बबीता पत्नि नारायण सिंह साकिन देह
15
भूमिस्वामी 490/4 0.100
0.100
कृषि 16
0.800
भूमिस्वामी 491/1 0.800
कृषि बूठा, दरईया दुर्गा मंगल पिता घूमन रजोबाई पार्वतीबाई पिता घूमनः साकिन देह
2.680
492/1 2.680
भूमिस्वामी
कृषि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1 5598
0.150
0.150 कृषि
491/2
17
भूमिस्वामी
दरईया उर्फ दरयाव पिता घूमन साकिन देह
0.650 कृषि
492/2 0.650
भूमिस्वामी
0.200
0.200
491/3
कृषि
भूमिस्वामी
18
लक्ष्मीबाई वेवा मंगल साकिन देह सुनील नाबालिग पिता मगल विनीता पिता मंगल वली माँ
0.600
0.600
कृषि
492/3
भूमिस्वामी
0.400
0.400
493
भूमिस्वामी
कृषि 19. रतनसिंह वल्द हरीसिंह साकिन देह
0.400
0.400
भूमिस्वार्मार्गी 494
कृषि 20 रामपालसिंह बलवंत सिंह साकिन देह
0.350
495 0.350
21
भूमिस्वामी
कृषि मंगलसीग वल्द हरीसींग साकिन देह
496
0.350
कृषि
भूमिस्वामी
22
0.350 नरोत्तम नरेन्द्र जाहर पिसरान पूरनसिंह जानकी पुत्री पूरनसिंह कमलरानी वेवा पूरनसिंह साकिन देह
0.480
498/1
कृषि 23
भूमिस्वामी
0.480 दामोदर पिता लल्लू रेवती पुत्री लल्लू उमेदी वेवा लल्लू साकिन देह:
1.090
513
कृषि
1.090
भूमिस्वामी
'रल्ली पिता प्यारे साकिन देह
24
514
1.000 कृषि
1.610
भूमिस्वामी
25 खितर पिता जूजा साकिन देह
473
0.120
0.750
भूमिस्वामी
कृषि 26 खड़गसिंह पिता प्रहलाद साकिन देह
1.020
कृषि
465/1
भूमिस्वामी
सोनम पति खडगसिंह साकिन देह
27
0.134
कृषि
465/2 0.250
28
भूमिस्वामी
खड़गसिंह पिता प्रहलाद साकिन देह
0.140
1.270
कृषि
भूमिस्वामी 464
29 राजकुमार पिता देवीसींग साकिन देह
0.160
1.670
भूमिस्वामी 423
कृषि 30 पहारसींग पिता दीनासींग साकिन देह
1.330 0:110 कृषि
भूमिस्वामी 402
31. कृष्णाबाई जोजे रघुराज सींग साकिन देह
404 1.030
भूमिस्वामी
कृषि 32
0.110 बसंत मनोज बालिग रामजी नाबालिग पिता मोहन वली भाई बसंत प्रेमबाई पुत्री मोहन साकिन पडरई
0.600
405/1
कृषि
भूमिस्वाभी
33 इमरतःपुत्री भगोना अहिरवार निवासी औरिया
0.600
कृषि
405/2
भूमिस्वामी
34 मंजू पुत्र भगोना अहिरवार साकिन औरिया
0.400
405/3
कृषि
भूमिस्वामी
0.190 35 फूलाबाई वेवा भगोना कुसुमरांनी वेवा हरीराम इमरत मंजू पुत्र भगोना अहिरवार साकिन देह
0.600
कृषि
भूमिस्वामी 405/4
36
0.030
कृषि
भूमिस्वामी 405/5
गीता श्रीबाइः सविता पुत्री हरीराम कुसुमरानी वेवा, हरीराम कमल महेन्द्र पुत्री हरिराम अहिरवार साकिन देह 37 रामप्यारी नब्बी पुत्री भगोना अहिरवार साकिन देह
0.040
1.400
कृषि
भूमिस्वामी 412
38 बुन्देलसींग पिता हल्काई सींग साकिन देह
0.153
413
1.790
कृषि
भूमिस्वामी
39 रघुराजसींग पिता हल्काई सींग साकिन देह
414
0.075
2.840
कृषि
भूमिस्वामी
40 बुन्देलसींग पिता हल्काई सींग साकिन देह
कृषि
0.064
भूमिस्वामी 418/1 1.750
विनीता पत्नि मोहन सिंह साकिन देह
41
0.520
418/2
कृषि
भूमिस्वामी
42
0.038 शांति सिद्धार्थ रानी नाबालिग पिता गुलाब वली खुद माँ गुड्डीबाई वेवा गुलाब साकिन देह
0.038
1.270
कृषि
418/3
भूमिस्वामी
43 कमलाबाई पति प्रताप सिंह साकिन देह
0.032 कृषि
0.800
भूमिस्वामी 418/4
44 दीना सिंह पिता गंगाधर साकिन देह
कृषि
भूमिस्वामी 419/1 0.200
पहारसींग पिता दीनासींग साकिन देह
45
0.190
1.620
कृषि
419/2
भूमिस्वामी
46 प्रताप सिंह पिता दीना सिंह साकिन देह
24.124
45.500
53
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सान-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और 5599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर
2020
भाग 1 ]
पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतरं किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5600
भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2020 क्रमांक-45 अ-82-20-21-9818
चूकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-22(ए) / 363/ 2018/ एम.पी.एस./31 / 1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J -12011/ 8/2018 -A- 1 ( R नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रागों की लगभग 80,000 है, भूमि सियिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है ।
परियोजना का नाम :-
बण्डा सिंचाई परियोजना
भूमि का विवरण:-
(1) (2)
सागर
1. जिला
बण्डा
2. तहसील
3. ग्राम
उल्दन
17
4. पटवारी हल्का नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
14.840 हेक्टेयर
::अनुसूची- 01::
स.क्र. अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.
अर्जित भूमि (रकवा हे.मे. )
3
1
4
5
6
2
7
236 0.110 0.110
भूमिस्वामी
1 चंदनसींग वल्द रतनसींग पता सा देह भूमि स्वामी
237 0.100 0.040
238 0.200 0.140
भूमि स्वामी
2 गुलाब वल्द गनेश बाबूलाल पिता मुन्नालाल पता सा कुरबाई भूमिस्वामी
0.050 0.010
242/1
भूमि स्वामी
3 कलू मुन्ना पिता गजई बाबूलाल मुलू पिता भगुन्ता पता सा देह भूमि स्वामी
0.050 0.020
242/2
भूमि स्वामी
4 जोधन देवदास रामदास पिस, गुलाब पता सा देह भूमि स्वामी
0.100 0.100
393
5 नरेन्द्र ना. वा. वल्द पालक गजराज पता सा देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी 5601
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
0.350
394 0.350
भूमि स्वामी
6 लालाराम पिता सूरतसिंह बाबूलाल पिता भगोले पता सा देह भूमि स्वामी
406
0.240
0.250
भूमि स्वामी
0.250 0.140
480/1
7 इमरत लालसींग हरिद्वार माधव राजेन्द्र पिता रामलाल चंपाबाई पुत्री रामलाल सियारानी बेवा रामलाल दीपक पिता नदराम ज्योति पुत्री नंदराम कृष्णाबाई बेवा नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0,240 0.100
407
भूमि स्वामी
8 माधव लालसिंह पिस. रामलाल पटैल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.250 0.080
480/2
भूमि स्वामी
9 जनक नाथूराम बृजकुमार वृन्द्रावन पिता अंगद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.280
1020 0,280
0.270 0.270
1022
0.390 0.390
भूमि स्वामी 481/1
10 नत्थू वल्द कनई परम पिस . प्यारेलाल उत्तम अरविन्द्र हरिन्द विश्राम ना. वा. पिस. अमोल पालक व खुद भूमि स्वामी मां बसतरानी बेवा अमोल पता सा देह भूमि स्वामी
0.040 0.040
611
0.020 0.020
भूमि स्वामी 481/2
11 अमरसींग पिता नथू इमरती पुत्री नथू जगरानी बेवा नथू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
612
0.080
0.080
0.210
0.210
494
भूमि स्वामी
12 मुलुवा वल्द मुन्ना धुन्धावाल्द सुखमन पता सा देह भूमि स्वामी
0.050 0.050
544
0.020
592 0.020
1662 0.200 0.050
0.260
495 0.260
भूमिस्वामी
497
0.340
0.340
13 श्रीदेव हनुमानजी मंदिर सा देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर भूमि स्वामी महन्त श्यामबिहारीदास चेला हरभजनदास पता सा देह भूमि स्वामी
528 0.460
0.120
599 0.020 0.020
496 0.210 0.210
भूमि स्वामी
14 भावनादेवी पति टेकचंद शोभना देवी पति संतोषकुमार पता सा देह भूमि स्वामी
501
0.460 0.070
भूमिस्वामी
15 धनीराम वल्द कन्छेदी पता सा देह भूमि स्वामी
0.780 0.120
502
भूमिस्वामी
1.280
2.200
535
573
0.020 0.020 16 श्रीदेव जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट विन्द्रावन बाग गोपालगंज सागर मुह. महन्त श्यामबिहारी दास चेला हरभजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी
0.040 0.040
593
0.030
0.030
603
604
0.080 0.080
0.010
634 0.010
0.020
635 0.020
642 0.030 0.030 5602
भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
0.250
527
0.540
भूमिस्वामी
17 बलराम माखन रामकिशन पिस. बाबूलाल जगरानी बेवा बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
615 0,060 0.060
0.400 0.050
529
भूमिस्वामी
18 मुलू वल्द मुन्ना पता सा देह भूमि स्वामी
602
0.040 0.040
0.410
532
0.030
भूमिस्वामी
19 मथराबाई पति खुमान पता सा दह भूमि स्वामी
0.120
0.120
613
0.030
0.030
1491/5
0.020 0.020
1491/7
0.280
533
0.020
खुमान वल्द फदाली पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
20
0.010 0.010
1491/4
0.040
0.040
1491/6
0.010 0.010
1491/8
0.020
536 0.020
भूमि स्वामी
21 झब्बू उर्फ भबूदे मुन्ना उर्फ महीप बब्बू पिता गनेश पता सा देह भूमि स्वामी
0.680
0.680
537
भूमि स्वामी
22 श्री बृदान्वन बाग ट्रस्ट गोपालगंज स.मु. प्रेमनारायण चेला गरीबदास रामरतन रामचरनदास चेला प्रेमदास भूमि स्वामी बलराम रामप्रसाद मु. अति. कले. एवं प्रबंधक समिति वृन्दावन बागट्रस्ट गोपाल गंज भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पता सा देह भूमि स्वामी
0.050 0.050
539
भूमि स्वामी
23
0.020
0.020
540/1
कपूरे मलखान प्रकाश शिवचरन रगवीर गब्बर वीरसिंह पिता मल्था द्रोपती पुत्री मल्था सुमत्रा बेवा मल्था पता सा देह भूमिस्वामी
0.010 0.010
540/3
582 0.010 0.010
0.020 0.020
540/2
भूमि स्वामी
सुमंत्राबाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
24
0.020 0.020
540/4
543 0.050 0.050
25
भूमि स्वामी
इमरत पिता गनेश मनकुवा पिता बालगोपाल कोमलबाई पति गनेश पता सा देह भूमि स्वामी
0.090 0.090
547
भूमिस्वामी
26 दलीप दुर्गादास तुलसी सुखसींग पिता नंना मैदाबाई बेवा नंना पता सा देह भूमि स्वामी
584 0.020 0.020
0.010 0.010
553
27 आशाराम वल्द रामचरन पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.060
554 0.060
भूमि स्वामी
28 गनेश वल्द बाबूसींग रमेश महेश पिस. हरप्रसाद सुमतरानी बेवा हरप्रसाद भूमि स्वामी भावनादेवी जोजे टेकचंद शोभना जोजे संतोष कुमार पता सा देह भूमि स्वामी
0.020 0.020
580
0.020
570 0.020
भूमि स्वामी
29 नाथूराम मुन्नालाल महेन्द्र कुमार कमलकुमार पिस. भैयालाल पता सा देह भूमि स्वामी 5603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
0.010
0.010
571/1
भूमि स्वामी
30 सुखरानी बेवा मिरचू पता सा देह भूमि स्वामी
0.010
0.010
571/2
भूमि स्वामी
विमलाबाई पुत्री मिरचू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
31
0.040 0.040
572
अंगद रामलाल पिस . मोतीलाल पता सा देह भूमि स्वामी
32
भूमि स्वामी
574 0.020 0.020
भूमि स्वामी
बाबूलाल वल्द अनंदीलाल पता सा देह भूमि स्वामी
33
578 0.050 0.050
577
0.020
0.020 टेकचंद पिता डालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
34
भूमि स्वामी
579
0.020 0.020
0.010
581 0.010
भूमि स्वामी
35 रमेशकुमार महेश कुमार पिस. हरप्रसाद सुमनरानी बेवा हरप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी
0.020
583
0.020
दम्मा वल्द गोरा पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
36
585 0.030 0.030
भूमि स्वामी
पुन्ना भगुन्ता छोटा पिस. कछुआ पता सा देह भूमि स्वामी
37
0.030
586 0.030
भूमि स्वामी
38 छुट्टा वल्द कलू परमिया पुत्री कलू प्यारेलाल वल्द हजारी शिवराज ना. वा. वल्द बस्सू पा. आजी व खुद भूमि स्वामी बडीबहू बेवा हजारी रल्ली वल्द बल्ला पता सा देह भूमि स्वामी
587 0.040 0.040
भूमि स्वामी
39 हरदास रगवीर हरिनारायण मनोज हरिकिशन पिता खेतसींग आशा पुत्री खेतसींग फूलरानी बेवा खेतसींग गिरधारी भैयाराम फेरन पिस. कारे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
655 0.030 0.030
0.020 0.020
588/1
भूमि स्वामी
40 कडोरी पिता खिलान मझली बहू बेवा खिलान काछी पता सा देह भूमि स्वामी
0.010 0.010
भूमि स्वामी 588/2
41 रूपसींग जगदीश गौरीशंकर शंकर पिता जाहर किल्लो पुत्री जाहर सुहागरानी बेवा जाहर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010 0.010
588/3
42
भूमि स्वामी
अमोलसींग रोहन पिता नंदकिशोर रामवती पति पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.020 0.020
656/3
589 0.030 0.030
भूमि स्वामी
विशुनिया मकिया पुत्री परमू पता सा देह भूमि स्वामी
43
590 0.010 0.010
भूमि स्वामी
44 जगत वल्द हरिया मंझली बहू बेवा भोला नथू वल्द हल्कू अच्छेलाल ना.वा. वल्द हल्कू भूमि स्वामी पा . मां खुद खुमानो बेवा हल्कू पता सा देह भूमि स्वामी
0.010
591 0.010
भूमि स्वामी
45 विशुनिया मकिया पुत्री परमू सा. दहे पुन्ना भगुन्ता छोटा पिस. लघुवा पता सा देह भूमि स्वामी
594
0.010 0.010
भूमि स्वामी
46 नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल लटोरा वल्द लुखवा दम्मा वल्द गोरा भूमि स्वामी मेंदाबाई बेवा नंना दलीपदुरगा तुलसी रूपसींग पिता नंना पता सा देह भूमि स्वामी
595 0.120 0.120 रंजीता वल्द मंगला पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
47 5604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1
596
0.020 0.020 रल्ली लछमन वल्द जुगरू पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
48
0.040
597
0.040
भूमि स्वामी
49 नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल पता सा देह भूमि स्वामी
0.040
598
0.040
600 0.010 0.010
भूमिस्वामी
कल्लो पुत्री कनेया पता सा देह भूमि स्वामी
50
0.060 0.060 51
601
भूमिस्वामी
गजराज संतोष छोटे पिता हीरालाल अशोक माखन नन्ने प्रभुदयाल पिस. धनप्रसा सुमतरानी बे धनप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी
605 0.040 0.040
भूमिस्वामी
52 हरीसींग वल्द रगवर पता सा देह भूमि स्वामी
0.100 0.100
1579/1
606
0.080
0.080
53
भूमि स्वामी
किशुन खेतसींग मुन्ना पिस. भोपाल फूलरानी बेवा भोपाल पता सा देह भूमि स्वामी
607
0.080 0.080 54 रगवर पिता भैयालाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
609 0.100 0.100
610
0.080
0.080 55
भूमि स्वामी
परम अमोल पिता प्यारेलाल सुखरानी बेवा प्यारेलाल हरबाई ताराबाई विमल पुत्री प्यारेलाल पता सा देह भूमि स्वामी
0.050
614
0.050 56
भूमि स्वामी
भगवानदास वल्द कन्छेदीसा. सागर मनमोहन वल्द देवसींग पूना बेवा देवसींग भूरीबाई हरबाई चतराबाई भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री देवसींग पता सा देह भूमि स्वामी
0.060 0.060
617
57
भूमि स्वामी
आकाश बा देशराज नाबा पिता रामेश्वर पालक व खुद मां संतोषरानी बेवा रामेश्वर शशि पुत्री रामेश्वर दामोदर धनीराम पिस. नारायण गंगाबाई कुंवर बाई पुत्री नारायण पता सा देह भूमि स्वामी
0.040
0.040
618
58 गनेश वल्द नंनू पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.010
0.010
619
भूमि स्वामी
59 मुरली भरत इंदुर चिन्तामन नंने भाई पिस. ग्याप्रसाद गुलाबरानी बेवा ग्याप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी
621
0.010
0.010
620
0.010
0.010
लल्लू वल्द मकुंदी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
60
0.080
624
0.080
0.010
622
0.010
भूमि स्वामी
61 किशन तुलसी गुपाल माधव रज्जू कलू पिस. उद्वेतरामवती गड्डीपु. उद्वेत सुकरानी बेवा उद्वेत पता सा देह भूमि स्वामी
623
0.010
0.010
भूमि स्वामी
0.060 0.060
1167
62 मलखान राधेश्याम पिस. बारेलाल तलसाबाई ना वा पुत्री बारेलाल पालक व खुद मां पूनाबाई बेवा बारेलाल रामचरण हुकम पिस. पतोला रूकमन रामकली आशाबाई पुत्री पतोला पता सा देह भूमि स्वामी
625
0.020 0.020
भूमि स्वामी
63 मिट्टू जुम्मू रामदन रामसींग पिस. बालचंद पता सा देह भूमिस्वामी 5605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
626
0.010 0.010
भूमिस्वामी
64
1470 0.070 0.070
धनप्रसाद पिता सरयूप्रसाद सुगंधी तुलसा पु. बंशी ओंकार सुरेश राकेश पिस. प्रेमनारायण दीपक पिता जगमोहन भावना पुत्री जगमोहन सरोज बेवा जगमोहन पता सा देह भूमि स्वामी
0.070
0.070
1501
627 0.010 0.010
भूमि स्वामी
65 देवेन्द्र नारायण रवीन्द्र नारायण राजेन्द्र नारायण पिता ग्याप्रसाद प्रेमापुष्पा पुत्री ग्याप्रसाद पता सा दुर्ग भूमि स्वामी महेश प्रसाद शिवनारायण पिता लछमन प्रसाद भगवानदास राममनोहर गनेश पिता रामदयाल पता सा देह भूमि स्वामी
0.010
627/1690
भूमि स्वामी
0.010
66 शारदाबाई पुत्री शोभाराम पति रामसवक पता सा देह भूमि स्वामी
0.050 0.050
1199
0.020 0.020
1450
629
0.040 0.040
भूमि स्वामी
67 ओमप्रकाश विजय कुमार बृजभूषण पिता धनीराम राधारानी बेवा धनीराग लता कंचन नावा. पुत्रिया रामप्रसादवली व खुद मां चंदाबाई बेवा रामप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी
0.020
0.020
630/1
भूमि स्वामी
68 राजेन्द्र राकेश पिता द्वारका प्रसाद निशा पुत्री द्वारका प्रसाद इन्द्ररानी बेवा नर्मदाप्रसाद छोटे रवि रामस्वरूप पिता नर्मदाप्रसाद जानकी पुत्री नर्मदा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
0.010
630/2
भूमि स्वामी
69 रामकृष्ण केशवप्रसाद पिस. कामता प्रसाद शेवरानी बेवा कामताप्रसाद श्यामा गिरजा शकुन पुत्री कामता प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.040 0.040
631
भूमि स्वामी
70
0.020 0.020
1449
राकेश चमनलाल पिता द्वारका निशा पुत्री द्वारका गायत्री बेवा द्वारका रेखा पुत्री छोटेलाल रामस्वरूप रविशंकर पिता नर्मदाप्रसाद बतीबाई जानकीबाई पुत्री नर्मदाप्रसाद भूमि स्वामी
632
0.020 0.020
भूमिस्वामी
किशन वल्द जूजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
71
0.010
633 0.010
भूमि स्वामी
72
0.020
637
0.020
पंचा कडोरा पिता चेतुआ बडीबहू बेवा चेतुआ श्यामा पूना छोटी पुत्री चेतुआ आविदवासनवारी बेवा हल्कुआ भूमि स्वामी दुरगा गनपतियां पंचुआ पुत्र हल्कुआ कलुवा पता सा देह भूमि स्वामी
0.050
636
0.050
भूमि स्वामी
73 खिलान पिता दमरू भरोसी पिता खुमान नन्हेभाई जमना गंधर्व पिता भरोसी राजेश धर्मेन्द्र देव नावा पिता सेवक मीना गायत्री विट्टू नावा पुत्री सेवक पा व खुद मां राजरानी बेवा सेवक सरस्वती पु. दमरू छोटा फुदिया पिता शकुला पानबाई बेवा शुकला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.040 0.040
638
0.020 0.020
639/1
भूमि स्वामी
घसीटे पिता छुटटी पता सा देह भूमि स्वामी
74 5606
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1
639/2 0.020
0.020 75 मनोज पिता छुट्टी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.020 0.020 76
भूमि स्वामी 639/3
अनुराद नाबा पिता चिन्तामन कृष्णा बालिग उतरा नाबा पुत्री चिन्तामन पालक व खुद मां रामरानी बेवा चिन्तामन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
640 0.140
भूमि स्वामी
0.140 77 बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी
644
0.010
0.010
78 जनकसींग वल्द अंगदसींग पटैल पता सा देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
645 0.010 0.010
646 0.010 0.010
649 0.030 0.030 79
भूमि स्वामी
बिहारी संतोष पिता गनेशसियारानी बेवा गनेश लीला रामवती राधाबाई फूलबाई बैजंती पुत्री गनेश भूमि स्वामी मीराबाई पुत्री सुन्दर काशीराम वल्द सुन्दर पता सा देह भूमि स्वामी
672
0.020 80 नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी
0.020
भूमिस्वामी
0.030
676/2
0.030
677
0.020
0.020
0.030 0.030
676/1
81
भूमि स्वामी
गप्पू पूरन शंकर पि. दम्मा शांतिबाई पुत्री दम्मा नथू नंदलाल पि. मांगू सा. देह भूमि स्वामी
692 0.050 0.050
भूमिस्वामी
82
917
0.300
4.770
श्रीदवे जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट बिन्द्रावन बाग गोपालंगज सागर, मुह. महन्त श्यामबिहारीदास चेला हरभजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी
764 0.590 0.590
83 छोटा वल्द लघू पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
765
भूमिस्वामी
0.690 0.690
84 छोटा वल्द पारीक्षत पता सा देह भूमि स्वामी
766
85 कडोरे वल्द निरभे पता सा देह भूमि स्वामी
0.800 0.800
भूमि स्वामी
0.280
849
0.280
86
भूमि स्वामी
बलराम दिनेश सुखसींग राम प्रसाद पिस भुलवल पता सा. देह भूमि स्वामी
1153 0.130 0.130
भूमि स्वामी
87 बिहारी पिता गनेश नि. ग्राम भूमि स्वामी
1259 0.240 0.240
88 रामचरण व. लालसींग सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
1334 0.600
89 चंन्द्ररानी पति वीरसींग पता सा देह भूमि स्वामी
0.600
भूमि स्वामी 5607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
0.010
0.010
1463
स्वामी
90 रामरतन भैयालाल पिस. नन्नू बलराम माखन रामकिशन पिस. भूमि बाबूलाल गजरानी वे. बाबूलाल गुलझारी गोपी शंकर भुजबल पिस . गनेश राजरानी वे.वे. गनेश कमलेश राकेश सुकेश पिस. फुलू रामप्यारी राजकुमारी गौराबाई पार्वतीबाई पुत्री नन्नू नत्थीबाई पुत्री रामलाल पता सा देह भूमि स्वामी पंचम भगवानदास देवसिंह दिनेश पिता अच्छेलाल कल्लू कुसुम रूक्मन पुत्री अच्छेलाल चंद्ररानी बेवा अच्छेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1465 0.010 0.010
भूमि स्वामी
91 फूला पुत्री पंचुआ सा पिपरिया इमलई , चिन्तामन पिता ग्याप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी
1466
0.030
0.030
भूमिस्वामी
92 कमोदसींग पिता भूजबलसींग पता सा बेसली भूमि स्वामी
0.060
0.060
1474
0.030 0.030
1475
0.120 0.120
1468
भूमिस्वामी
रामदयाल वल्द खुमान पता सा देह भूमि स्वामी
93
0.050 0.050
भूमि स्वामी 1471/1
94
अवधबिहारी माया बेवा अवध बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी राहुल रोहित पिता अवधबिहारी विनीता नवीता पुत्री
0.060 0.060
1471/2
भूमि स्वामी
95 बलराम रूपनारायण पिता श्याम बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.020 0.020
1472/1
भूमि स्वामी
हरदास वल्द कुंजी पता सा देह भूमि स्वामी
96
0.020
0.020
1473/2
0.020
0.020
1472/2
भूमि स्वामी
97
0.010 0.010
1473/1
रामप्रसाद कोमल पिस. भबूदे नर्मदाबाई बेवा भबूदे रामरानी बेवा हरीराम नंनीबाई भूमि स्वामी द्रोपतीबाई पुत्री हरीराम पता सा देह भूमि स्वामी
1525 0.100 0.100
भूमि स्वामी
98 धनप्रसाद पिता सरयूप्रसाद सुगंधी तुलसा पु. बंशी ओंकार सुरेश राकेश पिस. प्रेमनारायण दीपक पिता जगमोहन भावना पुत्री जगमोहन सरोज बेवा जगमोहन पता सा देह भूमि स्वामी
0.060
1578 0.250
भूमिस्वामी
99 किशन खेतसींग मुन्ना पिस. भोपाल फूलरानी बेवा भोपाल पता सा देह भूमि स्वामी
0.100 0.100
1579/2
भूमि स्वामी
100 रामजी ना बा पिता पंचम वली दादा रगवर पिता भैयालाल काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.170 0.170
1581
भूमिस्वामी
आशारानी पति केशरलाल पता सा देह भूमि स्वामी
101
0.190
0.300
1583
0.120
0.630
1584/1
दरयाव वल्द भोपाल पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
102 5608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1
0.800
0.340 संतोष कुमार वल्द डालचंद पता सा देह भूमि स्वामी
103
भूमि स्वामी 1584/2
1663 0.080 0.020
भूमि स्वामी
104 किकोबाई मालतीबाई भुनाबाई गुड्डीबाई पुत्री चेतू रामदुलारी बेवा चेतू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
165
14.840
25.000
कुलः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10. 2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
: राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10. 2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर रो अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नव्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1]
क्रमांक-46 अ-82-20-21-9834
चूकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-22(ए) / 363 /2018 / एम.पी.एस./ 31 /1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक - 12011/8 /2018 -A- 1( R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है ।
(1) परियोजना का नाम :-
बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध
(2) भूमि का विवरण:-
1. जिला
सागर
2. तहसील
बण्डा
3. ग्राम
पडवार
4. पटवारी हल्का नं.
14
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
9.670
हेक्टेयर
::अनुसूची -01::
स.क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार
स्वामित्त्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हे . में.
अर्जित भूमि ( रकवा हे. मे. )
1
2
4
3
5
6
7 1
25
भूमि स्वामी
1.260
1.260
श्रीबाई जोजे बीरसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
2
भूमिस्वामी
292
0.580
0.310
गजू पिता मोहनलाल पता पडवार बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
3
भूमिस्वामी 293
0.490
0.490
खुमान पिता कन्छेदी लाल नाई पता सा देह भूमि स्वामी
294
0.460
0.460
4
भूमि स्वामी 296
0.050
0.050
देवेन्द्र सिंह पिता भूपेन्दसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
297
0.350
0.350
299
1.620
1.620
345
0.500
0.500 5610
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5 परसादी जगन्नाथ पिता मुन्नालाल दामोदर हल्ले भाई पिता खूबे भागवती बेवा खूवो चमार पता सा देह भूमि स्वामी
6 देवीसींग पिता परमसींग पता सा देह भूमि स्वामी
7 हल्काई गनेश राकेश अशोक पिता धीरजसींग विधाबाई बेवा धीरजसींग पता सा देह भूमि. स्वामी
8 उजयारसींग जाहरसींग रामसींग मेघराजसींग पिस. पहाड़सींग सीताराम शंकर विश्वनाथ पिस. वीरसींग श्रीबाई बेवा वीरसींग प्रीतमसींग बहादुरसींग ना बा इमरतसींग पिता शिवराजसींग जेवाबाई बेवा शिवराजसींग पता पडवार सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी 9 पंचमसींग पिता भबूदसींग पता सा देह भूमि स्वामी
10 परवतसींग पिता बटट्टलाल पता सा देह भूमि स्वामी
11 उजयार बगैरा
12 इन्दल बहादुसीग राजेन्द्र देशराज भोपाल पिता रंधीरसींग सतेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता शीतलसींग राजकुमारी बेवा शीतलसींग जितेन्द्र शैलेन्द्र पिता साहबसींग विमला बाई बेवा साहबसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13 गेदाबाई पति जंगभान लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
14 सोनाबाई बेवा नारायणसिंह जाति लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
15 प्रहलाद सिंह फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
[भाग 1
0.180
303
0.610
भूमिस्वामी
0.220
0.220
भूमिस्वामी 313/1
0.210
0.210
313/2
भूमि स्वामी
1.280
1.280
378
भूमिस्वामी
379
0.270
0.270
0.040
0.040
411
0.200
0.200
भूमिस्वामी 388/1
0.600
0.600
388/2
भूमि स्वामी
1.220
1.220
410/2
भूमिस्वामी
0.040
0.170
635
भूमि स्वामी
0.050
0.020
649
भूमि स्वामी
0.050
0.210
650
0.120
0.420
655
0.690
0.100
653
भूमि स्वामी
0.080
0.420
654
भूमि स्वामी
9.670
11.920
कुल:- 23
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे । 5611 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5612
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1 क्रमांक-52 A- 82-20-21-9835
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र . शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371 /2018/ एम.पी.एस./ 31 /1742 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J- 12011 / 19/2018- A- 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर , भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
हनौता सिंचाई परियोजना
(1) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण: -
सागर
1. जिला
राहतगढ
2. तहसील
विनायकी
3. ग्राम
03
4. पटवारी हल्का नं.
0.490 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01::
कुल रकवा अर्जित रकवा शेष रकवा
खसरा नंबर
क्र.
भूमि स्वामी कानाम
स्वामित्वका प्रकार
6
7 2
3
5
1
0.970
1.080
0.110
4 2/3
भूमि स्वामी
1 इन्द्रपाल सिह पिता दलीपसिह पता सा.विनायकी भूमि स्वामी
0.620
0.080
0.700
2/5
भूमि स्वामी
2 बहादुर गनेश इन्दरसिह वल्द गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.410
0.500 0.090
2/6
भूमि स्वामी
3 गेदाराम वल्द रतन ऊषाबाई पत्नि गेदाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 5613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
1.140 4
1.200 0.060
2/7
भूमि स्वामी
समशुलकमर पिता लालमिया पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी
2.664
0.006
0.810
15/1
भूमि स्वामी
5 रामकिशन पिता जगन्नाथ पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.800
15/2
भूमि स्वामी
6 रनधीर पिता जगन्नाथ पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.260
15/3
भूमि स्वामी
7 नर्मदाप्रसाद उर्फ विनयकुमार पिता विश्राम पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.400
भूमि स्वामी 15/4
8 नरवदीबाई उर्फ शीलरानी पुत्री जगन्नाथ पति सोहनसींग पता तोड़ा खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.400
15/5
भूमि स्वामी
9 सुशीलाबाई उर्फ शशि पुत्री जगन्नाथ पति बिहारी पता कजरई त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.024 0.216
0.120
77/1
बारेलाल पि.मनमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी
10
भूमि स्वामी
0.120
77/2
भूमि स्वामी
11 भगवानसीग पिता हरप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.060
0.560
0.620
78
भूमिस्वामी
12 राजकुमार पि .रामेश्रवरप्रसद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.020 0.370
0.080
81/1
बिहारीलाल पि. शंकरलाल पता सा .देह भूमि स्वामी
13
भूमि स्वामी
0.110
81/2
भूमि स्वामी
14 छोटेलाल पि.शंकरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.100
81/3
कैलाशसींग पि.शंकरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
15
0.100
81/4
रहीशसींह पि. शंकरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
16
भूमि स्वामी 5614
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1
89
2.580 0.040 2.540 17
भूमिस्वामी
अर्जुन उर्फ मथराप्रसाद ना.बा.वल्द व वली अमरतसींग कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी
योग
17
9.980 0.490 9.490 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014 - सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10. 2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमाक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक-51 A-82-20-21-9836-
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र . शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371 /2018/ एम.पी.एस./ 31 /1742 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 / 19/2018 - A-1 ( R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की : बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस : अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की . सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
हनौता सिंचाई परियोजना
(1) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1. जिला
राहतगढ
2. तहसील
मढ़ियावदा
3. ग्राम
03
4. पटवारी हल्का नं....
3.579हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01::
क्र.
शेष रकवा भूमिस्वामी कानाम
खसरा नंबर कुल रकवा
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा
2
3
4
6
7 1
5
0.490
0.900 0.410
भूमि स्वामी 2/2
1 गब्बू पिता दिमान इमरतबाई पुत्री गब्बू आदिवासी सौर पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
0.230
0.500
0.270
2/3
भूमि स्वामी
2 लक्खूपिता दिम्मान जानकी बाई पति लक्खू पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
0.500 0.130 0.370
भूमि स्वामी 2/4
3 बुद्धा पिता गोरेलाल गुड्डीबाई पति बुद्दा पता सा. विनायकी भूमि स्वामी भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5616
0.490
0.500 0.010
2/5
भूमि स्वामी
4 मंगल पिता गोरेलाल कुंवरबाई पिता मंगल पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
0.500 0.350 0.150
2/8
भूमि स्वामी
5 हल्कई पिता महताप सुमतरानी पति हल्कई पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
0.500
0.270 0.230
2/9
भूमि स्वामी
6 रामसींग पिता महताप चन्द्रानी पति रामसींग पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
7
1.660
4
0.385 1.275
भूमि स्वामी
बिहारी पिता खरगे आदिवासी पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
8
6
2.130 0.320 1.810
भूमि स्वामी
नन्हेराम वल्द शेरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9
1.860 0.160 1.700
भूमि स्वामी 10
कशिया पिता खरगे पता सा.वोदरी तह. खुरई भूमि स्वामी
0.650 0.080 1.240
12/1
भूमि स्वामी
10 दिनेश वल्द गुमान ललिताबाई पति दिनेश पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
0.670
11
भूमि स्वामी 12/2
उमेश पिता गुमान धानक पता सा.विनायकी भूमि स्वामी
0.020
1.240
2.020
23/1
महताप पिता धन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
12
0.800
13 भीकमसीग पिता अमानसीग पता सा. विनायकी भूमि स्वामी भूमि स्वामी 23/2
0.800 0.040 1.610
25/1
भूमि स्वामी
14 मोहरसींग मूलचंद पिता नारान जयबाई बेवा नारान पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
0.400
भूमि स्वामी 25/2
15 मुहरसीग नाबा वल्द वली नारायण सिह पता सा. विनायकी भूमिस्वामी
0.400
25/3
भूमि स्वामी
16 बल्लू वल्ल रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.050
25/4
भूमि स्वामी
तुलाराम वल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17
0.370 0.260 0.110
भूमि स्वामी 37
18 साविर मिया पिता शेख चुन्ना पता निवासी ग्राम राहतगढ भूमिस्वामी
0.110 0.020 0.200
भूमि स्वामी 38/1
19 कमल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम विनायकी भूमि स्वामी
0.110
भूमि स्वामी 38/2
20 शुभम पिता बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ममता बेवा बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी 5617
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
21 रतन पिता काशीराम चढ़ार हरिजन भूमि स्वामी सा. विनायकी
22 पुनु पिता रतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 23 हजारी रामरतन हरकिशन पिता मोतीलाल पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
24 दिमान पिता रामकिशन आदिवासी ( सौर) पता सा. विनायकी भूगि स्वामी
25 भीकमसीग पिता अमानसीग पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
26 टीकाराम पिता गोरेलाल पता सा.विनायकी भूमि स्वामी 27 उमराव पिता अमान कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि
दुरगसिंह पिता प्रेमसिंह पता सा. विनायकी भूमि स्वामी 28
29 शिवकांत पिता जीवनसींग पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
30 मिट्टू पिता लच्छू भूरीबाई पति मिट्टू पता निवासी विनायकी भूमिस्वामी
31 पप्पूपिता लच्छू वैनिबाई पति लच्छू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
32 चन्द्रभान पिता लच्छू पता निवासी विनायकी भूमि स्वामी
1.840 0.160 2.080 भूमि स्वामी 40/1
0.400
40/2
भूमि स्वामी
1.350 42
1.680 0.330
भूमि स्वामी
0.860 0.205 0.655 भूमि स्वामी 45
0.050 0.005 0.045 भूमि स्वामी 48
0.698
0.350 0.002
भूमि स्वामी 51/1
0.350
स्वामी 51/2
4.385
4.430 0.045
भूमि स्वामी 57/1
57/2/1- 0.810
0.002
0.130
65
0.128 भूमि स्वामी
0.530 0.035 1.545 भूमि स्वामी 67/2
0.530
भूमि स्वामी 67/3
0.520
भूमि स्वामी 67/4 भाग 1 5618
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
0.550 0.010 0.540 33 विनोद कुमार पिता घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी 74
79/2
0.705
0.740 0.035
76
1.200
1.160
0.040
भूमि स्वामी
34 भगवानसींग पिता हरप्रसाद कुर्मी पता सा. विनायकी भूमि स्वामी
0.230 0.025 1.125 35
भूमि स्वामी 77/1
प्रेमनारायण पिता बालमुकुन्द कुर्मि पता सा.विनायकी भूमि स्वामी
0.230
77/2
नेतराम पिता बालमुकुन्द पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
36
0.230
37
भूमि स्वामी 77/3
शैलेन्द्र ना वा वल्द व वली नेतराम पता निवासी विनायकी भूमि स्वामी
0.230
भूमि स्वामी 77/4
38 नोनीबाई पुत्री बालमुकुन्द पति रिसीराज पता सा. ग्वारी तह. खुरई भूमि स्वामी
0.230
39
भूमि स्वामी 77/5
सोहिल ना वा बल्द बली नेतराम पता सा. करैया गूजर भूमि स्वामी
40 29.960 3.579 योग
26.381 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबंधंक के नेर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्तिद्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1]
क्रमांक-49-अ- 82-20-21-9838
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371 /2018/ एम.पी.एस./31 /1742 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J - 12011 / 19/2018 -A- 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूगि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
हनौता सिंचाई परियोजना
(1) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण :-
सागर
1. जिला
राहतगढ
2. तहसील
साईखेड़ा
3. ग्राम
02
4. पटवारी हल्का नं.
0.050 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01::
क्र.
खसरा नंबर कुल रकवा अर्जित रकवा शेष रकवा भूमि स्वामीकानाम
स्वामित्व का प्रकार
3
4
5
6
7 1
2
0.050
0.600
5.950
152/1
भूमि स्वामी
1 राजेश वल्द रतन पता सा. देह भूमि स्वामी
0.240
152/2/1
भूमि स्वामी
2 सबरू पुत्र गोरेलाल पता साईखेड़ा राहतगढ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी
0.160
भूमि स्वामी 152/2/2
3 जगतसींग पुत्र विश्वनाथ पता अंबेडकर वार्ड सागर सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी
0.400
152/4/2
2.100
152/3
रामसेवक बल्द हरचंद पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
4 5620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1
0.300
5
भूमि स्वामी 152/4/1
कल्लू पुत्र गोरेलाल पता साईखेड़ा राहतगढ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी
0.600
152/5
भूमि स्वामी
6 प्रेमसिंह बल्द मुलू घोसी पता सा. देह भूमि स्वामी
0,400
152/6
भूमि स्वामी
मॉ प्रभा ऊर्फ शिवरानी बेबा मनोज कुमार पता सा. देह 7 प्रयांशु प्रशांत नावा पिता मनोज कुमार शर्मा पालक व खुद भूमि स्वामी
0.400
152/7
भूमि स्वामी
8 सीताराम वल्द रतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.600
152/8
भूमि स्वामी
9 गोकल वल्द रतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.200
152/9
भूमि स्वामी
रवि वल्द प्रेमसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10
6.000
11
0.050 5.950 योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7 )2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10. 2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक ज़िले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू, जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबंधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर
2020
भाग 1 ]
क्रमांक-48 A-82-20-21-9839
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल ..संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371 /2018 / एम.पी.एस./31 / 1742 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के :टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J - 12011 / 19/2018 -A - 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
हनौता सिंचाई परियोजना
(1 ) परियोजना का नाम:-
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1.जिला
राहतगढ
2. तहसील
बम्हौरी सेठ
3. ग्राम
02
4. पटवारी हल्का नं.
4.449 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01::
अर्जित रकवा
कुल रकवा
शेष रकवा
खसरा नंबर
क्र.
भूमि स्वामी कानाम
स्वामित्व का प्रकार
6
7
4
5
3
2
1
2.880
2.120
0.800
5/3
भूमि स्वामी
1 रमेश वल्द बुदुलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.800
5/4
भूमि स्वामी
2 राजेश बबलू पिता बुध्दूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 5622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1
0.500
5/5
भूमिस्वामी
3 रानू पिता बलराम पता राहतगढ राहतगढ सागर मध्य
प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी
लखन पिता बलराम पता राहतगढ राहतगढ सागर मध्य
प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी
श्रीराम पिता बलराम पता राहतगढ राहतगढ सागर मध्य
प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी
0.500
5/6
भूमि स्वामी
4 गोविन्द वल्द बल्लु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.700
5/7
भूमिस्वामी
5 सतोष वल्द कहमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.500
5/8
भूमि स्वामी
6 राजकुमार पिता लालसीग अशोकरानी पति राजकुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.500
5/9
भूमि स्वामी
7 निरपत पिता रन्धीर पिता हीरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.700
5/10
भूमि स्वामी
:
8 मंशाराम बल्द जंगली रोहित मोहित बा. श्रद्वा नाबा. पिता बहादुर पालक व खुद मां शशिबाई बेवा बहादुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.290 2.920
1.610
6/1
भूमि स्वामी
9 चुन्ना पिता हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी
0.400
6/2
भूमि स्वामी
हरी व.बलराम पता सा. खताखेड़ी भूमि स्वामी
10
0.400
6/3
भूमिस्वामी
भागीरथ व.बलराम पता सा. खताखेड़ी भूमि स्वामी
11
0.800
6/4
भूमि स्वामी
12 श्रीमति विद्यादेवी पति जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.040
0.590 0.150
7/1
भूमि स्वामी
13 रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.600
7/2
भूमि स्वामी
प्रेम व. पलू पता सा. देह भूमि स्वामी
14
0.880
0.210
1.090
8
भूमि स्वामी
बाबूलाल व.भबूती साहू पता सा.देह भूमि स्वामी
15
0.340
0.120
0.460
9
घनश्याम व. बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
16
0.031 4.069
0.820
13/1
भूमि स्वामी
17 मोहन दयाराम पिता जमना पता सा. देह भूमि स्वामी
0.820
भूमि स्वामी 13 /
रामप्रसाद वल्द तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी
18 5623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर
2020
भाग 1 ]
0.820
13/3
कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा. देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
19
0.820
13/4
भूमि स्वामी
भैयालाल व तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी
20
0.820
13/5
भूमिस्वामी
हरप्रसाद व तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी
21
0.046
0.004
0.050
64
भूमि स्वामी
प्रानसिह वल्द हुकुमसिह पता सा. बासोदा भूमि स्वामी
22
1.720
0.080
0.900
65/1
भूमि स्वामी
सुनील कुमार पिता रामसेवक पता सा. देह भूमि स्वामी
23
0.900
65/2
भूमि स्वामी
नर्मदा प्रसाद पिता मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
24
0.370
0.040
0.410
66
भूमि स्वामी
25 मनोज ना.वा.वल्द व वली नर्मदाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.280
0.120
0.400
भूमि स्वामी 68
26 छोटेलाल पिता जबार पता राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
4.130
0.120
0.140
69/1
भूमि स्वामी
चैनसींग पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी
27
0.620
69/2
भूमि स्वामी
करनसींग पिता धन्नू पता सा. देह भूमि स्वामी
28
1.420
69/3
भूमि स्वामी
कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा. देह भूमि स्वामी
29
0.400
69/4
0.400
69/5
भूमि स्वामी
प्रानसिह वल्द हुकुमसिह पता सा. बासोदा भूमि स्वामी
30
0.850
69/6
भूमि स्वामी
रामवती पति खेतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
31
0.140
69/7
भूमि स्वामी
खेतसींग पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
32
0.140
69/8
भूमि स्वामी
गनेश पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
33
0.140
69/9
भूमिस्वामी
शिवराज पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
34
2.940
0.110
1.530
70/1
भूमि स्वामी
रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी
35
1.520
70/2
भूमि स्वामी
प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी
36 5624
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1
0.998
1.040
0.042
भूमिस्वामी 71
अमान पिता बारेलाल पता सा.बासोदा भूमि स्वामी
37
0.850
0.072 1.178
72/1
भूमि स्वामी
राजीवकुमार पिता नर्मदाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
38
0.400
72/2
भूमि स्वामी
39 रामबाई पुत्री भागीरथ प्रसाद ब्राह्मण पता सा.घसोय जि. विदिशा भूमि स्वामी
1.050
74
1.220
0.170
40
भूमि स्वामी
विजयसीग अजयसीग पिता सीताराम शारदाबाई सुनीताबाई विनीताबाई पुत्री सीताराम पता सा.वटयावदा भूमि स्वामी
2.350
75
2.790 0.440
भूमि स्वामी
41 श्री मुरलीधर जी देव मंदिर वाके प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा.बासोदा भूमि स्वामी
0.024
0.796
0.820
42
भूमिस्वामी 77
मंदिर श्रीदेव जानकी रमण जी देवमंदिर बाके मौजा रूसल्ला मु.गनेशसिंह पिता ग्याप्रसाद प्रबंधक कले. भूमि स्वामी महो . सागर पता सा. रूसल्ला भूमि स्वामी
6.500
78
6.670 0.170
3.274
0.076
0.350
85/1/1/1
भूमि स्वामी
43 आशाराम बल्द धरमचंद अहिल्याबाई पुत्री धरमचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.400
भूमि स्वामी 85/1/1/2
44 रहूपमियां बल्द शरीफ अहमद पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी
0.400
85/1/2
1.200
85/3
0.200
85/7
85/2 0.200
भूमि स्वामी
चैनसींग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी
45
0.200
85/4
खेतसींग पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
46
0.200
85/5
भूमि स्वामी
गनेश पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
47
0.200
85/6
भूमिस्वामी
शिवराज पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
48
0.048 2.692
0.780
96/1
भूमि स्वामी
रामकिशन बल्द रामेश्वर पता सा.देह भूमि स्वामी
49
0.400
96/2
भूमि स्वामी
प्रानसिह वल्द हुकुमसिह पता सा.बासोदा भूमि स्वामी
50
0.780
96/
भूमि स्वामी
नंदराम पिता रामेश्वर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
51
0.780
भूमि स्वामी 96/4
मुन्नालाल पिता रामेश्वर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
52 5625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
0.556
0.004
0.560
98/1
53
भूमि स्वामी
रामनाथ बल्द रामचरण शारदा पुत्री रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी
0.466
0.470
0.004
98/2
भूमिस्वामी
54 मु. समीर ना.बा. बल्द व बली प्यारेमियां पिता लालमियां पता राहतगढ भूमि स्वामी
3.196
0.004
3.200
99/3
भूमि स्वामी
55 जगदीश प्रसाद वल्द बाबूलाल दुबे पता निवासी ग्राम बिनायकी भूमि स्वामी
44.671
4.449
60
49.120
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15- (7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10. 2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को. जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर "अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 'राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7 ) 2014-सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व ) राहतगढ में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5626
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
[भाग 1 क्रमांक-47 A-82-20-21-9840
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमिं की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371 /2018/एम.पी.एस./ 31 /1742 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J -12011 / 19/2018 -A - 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर , भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
हनौता सिंचाई परियोजना
(1) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण: -
1.जिला
सागर
2. तहसील
राहतगढ
3. ग्राम
झिला
04
4. पटवारी हल्का नं.
0.106 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01:
क्र.
भूमि स्वामी कानाम
कुल रकवा
शेष रकवा
खसरा नंबर
अर्जित रकवा
स्वामित्व का प्रकार
1
2
3
4
5
6
7
76
2.160
2.124
0.036 1 सियाबाई पत्नि हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 5627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
1.220 0.070 1.150 2 राधबेन्द्रसींग पि.देवेन्द्र सींग पता सा. देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी 78
0.106
2
3.380
3.274 योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10. 2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 ) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव, [भाग 1 5628
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 15 अक्टूबर 2020
पत्र. क्र. 530 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- गोपद बनास
(ग) ग्राम का नाम- महराजपुर
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.230 हेक्टेयर . (घ)
खसरा नम्बर
स. क्र.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)
(1)
(2)
156/1
1
0.010 0.220
2
2
157/3/1
महान मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र.) .
0.230
Total .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास में देखा जा सकता है.
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही हैं.
सीधी, दिनांक 25 नवम्बर 2020
प. क्र. 585- भू-अर्जन-2020 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के 5629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम का नाम- पथरौंही
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.617 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
(1)
(2)
0.008
462/1
1
2
462/2
0.075
441
3
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ) .
0.040
460
4
0.010
459
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर कीमाइनर नम्बर 8 की सब- माइनर के निर्माण हेतु.
5
461/1
6
461/2
7
0.031
461/3
8
461/4
9
461/5
10
0.390
440/2
11
12
249
0.013
0.010
13
251
0.020
14
250/1
250/2
0.020
15
0.617
योग..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही हैं.
प. क्र. 587- भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं [भाग 1 5630
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर नर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम का नाम-अमरपुर
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 2.187 हेक्टेयर .
(घ)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(5) अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)
(2)
(1)
0.180
1
1106
0.122
1105
2
0.006
873
3
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र.) .
0.050
877
4
0.035
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब- माइनर ( एल ) के निर्माण हेतु.
878
5
0.045
6
887
0.004
880
7
0.034
879
8
0.065
9
1127
0.045
10
1128
0.020
646
11
0.070
920
12
0.100
13
913
0.015
914
14
0.014
915
15
0.020
904
16
0.010
17
916
0.006
919
18
0.024
905
19
0.005
20
907
0.026
906
21
406
0.015
22
0.022
407
23
0.050
409
24
410
0.049
25
0.001
26
413
0.033
412
27
0.116
28
509
0.002
516
29
0.092
30
519
0.028
528
31
0.048
527
32 5631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.043
526
33
0.016
523
34
0.017
524
35
0.094
36
605
611/1
37
0.123
38
611/2
0.092
39
644
0.046
900
40
0.055
879
41
0.018
42
895
898/1/1
43
0.005
0.025
901
44
0.031
45
896
891
0.046
46
0.049
47
1126
0.021
886
48
0.030
49
881
0.001
50
882
0.004
51
1100
0.040
1115/1
52
0.040
1115/2
53
1114
0.012
54
0.019
55
1116
0.008
56
1113
2.187
योग..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4 ) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .
प. क्र. 589 - भू-अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेंगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5632
मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम का नाम- शिवपुर ( मरसरहा )
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 3.248 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
(3)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(2)
(1)
0.092
1
265
0.220
250
2
0.065
3
553
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .
0.215
4
554
0.025
900
5
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना केबहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब- माइनर के निर्माण हेतु.
266
0.096
6
0.040
7
489
505/1/1
8
0.130
9
505/1/2 505/2
10
0.120
11
506
504
0.001
12
0.035
507
13
0.045
14
564
0.060
15
503/1
0.002
515/1
16
0.025
17
551
0.088
18
563
0.270
562
19
552
0.044
20
0.120
514
21
0.002
561
22
0.050
23
550
0.020
24
925
0.070
926
25
26
0.156
927
0.050
27
928
0.015
28
549
0.070
29
899
0.120
30
902
0.087
547
31
0.002
32
895/1
0.016
33
893
0.060
929
34
0.058
35
892 5633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.070
36
890
889
0.010
37
0.225
38
937/968
0.110
39
937/969
937
0.100
40
0.108
41
937/970
0.156
937/971
42
3.248
योग.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
प. क्र. 591 - भू- अर्जन - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम का नाम- पुजौंही
(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.868 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)
(2)
(1)
0.015
1
294
0.170
2
293
304/1
3
संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, महान नहर
0.014
4
304/2
0.078
5
291
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना केबहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब- माइनर (एल ) के निर्माण हेतु.
0.120
6
305
0.120
288
7
0.060
296
8
0.003
278
9
0.090
10
281 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
5634
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
279
0.073
11
12
266
0.030
267
0.095
13
0.868
योग..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
प. क्र. 593 - भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम का नाम- सरदा
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 4.233 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन स. क्र.
खसरा नम्बर
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)
(1)
(2)
0.080
1
1061
0.050
1063
2
1060/1
3
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
0.085
1061/2
4
0.070
5
1059
महान (गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 की सब- माइनर के निर्माण हेतु.
0.002
1052
6
0.090
7
1051
1068
0.140
8
0.015
1123
9
0.043
1125
10
0.025
1145
11
1124
0.026
12
1143
0.020
13 5635 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
(2)
(1)
14
1144/1 15
1144/2 16
1157/1 17
1157/2
327
18
19
326
20
343
325/2 21
328/1 22
23
1053/1 24
1054
25
1056
26
1090/1 27
1090/2
1089
28
29
1088
30
1093
31
1087
1092/1 32
1128/1 33
34
1085/1/1 35
1085/1/2
1130
36
37
1149
1154
38
39
1156
1155
40
41
1153
1152
42
1151
43
44
808/ 1 /ख
808/2 45
810/1 46
810/2 47
48
797/1 49
796/1
796/2 50
51
775/1 52
772
470
53
54
469
55
473/Min- 1 56
474
57
458/Min- 1 58
456
455
59
454
60
452
61
62
254
257
63
260
64
(4)
(3)
(5) 0.045
0.029
0.075
0.025
0.052
0.045
0.054
0.031
0.194
0.057
0.068
0.030
0.032
0.008
0.013
0.007
0.010
0.058
0.087
0.002
0.051
0.053
0.052
0.030
0.051
0.046
0.004
0.070
0.073
0.073
0.040
0.085
0.078
0.079
0.072
0.001
0.130
0.017
0.180
0.013
0.018
0.031
0.019
0.132
0.053 [भाग 1 5636
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
65
0.034
259
66
267
0.071
0.022
268
67
0.072
277/1
68
0.105
69
282
274
0.028
70
0.047
71
283
72
284
0.010
288/1
0.117
73
315/Min- 1
0.183
74
0.054
75
349
350/11
76
0.079
77
350/2
0.147
78
353/1
0.009
367/Min - 1
79
0.014
80
363/1
364/1
0.055
81
82
362/1
0.167
4.233
योग..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , बहरी में देखा जा सकता है .
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
प. क्र. 595 - भू-अर्जन - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- बहरी 5637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
(ग) ग्राम का नाम- पुजौंही
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.093 हेक्टेयर .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
356/1
1
0.020
356/2
2
357/1
3
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ).
0.029
357/2
4
0.034
5
358
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब- माइनर ( आर ) के निर्माण हेतु.
0.010
6
359
0.093
योग.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है .
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
प. क्र. 597- भू- अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमिं की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग ) ग्राम का नाम-सैरपुर
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.369 हेक्टेयर.
(घ)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
(5)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)
(2)
(1)
0.015
406
1
0.053
405
2
0.072
388
3
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ).
0.004
389
4
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 6 निर्माण हेतु .
398
0.052
5 [भाग 1 5638
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.030
6
392
0.060
397
7
0.022
8
391
0.001
244/1
9
0.138
245/1
10
0.087
247
11
0.007
12
248
0.135
249
13
0.012
252
14
0.069
250
15
0.006
16
230
0.090
17
251
0.008
18
229
225
0.047
19
0.040
20
224
0.086
204
21
0:070
22
222
23
220/1
0.042
24
220/2
0.013
219
25
26
223/1
0.210
223/2
27
1.369
योग..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .
(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
प. क्र. 599 - भू-अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- बहरी 5639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
(ग) ग्राम का नाम- रोजहा
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.952 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(3) (2)
(1)
0.064 1
131
0.180 2
129
0.272 128
3
0.108 125
4
0.152 120
5
119
0.152 6
7
118
0.024
योग... 0.952
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(5)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ).
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 के निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
( 5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
प. क्र. 601 - भू- अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
( 1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- बहरी
(ग) ग्राम का नाम- पटेहरा कोठार
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.312 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.) (1)
(2)
(3) 1
0.045 191
0.132 188
2
0.022 189/1
3
185
0.045 4
0.006 186
5
0.062 6
182
0.312
योग..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(4)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ).
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर कीमाइनर नम्बर 7 के निर्माण हेतु .
[भाग 1 5640
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , बहरी में देखा जा सकता है .
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
प. क्र. 603 - भू-अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/ शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील-गोपद बनास
(ग) ग्राम का नाम-गाजर
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.362 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में. )
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
1
65
0.175
2
0.006
66
0.048
3
72
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .
0.027
4
74
0.073
5
80
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 की सब माइनर नहर के निर्माण हेतु.
6
81
0.033
योग.. 0.362
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास में देखा जा सकता है .
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5641
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 9 नवम्बर 2020
भू-अर्जन प्र. क्र. अ- 82-20-21 पत्र क्र. 2- भू- अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 7, सतना द्वारा प्रस्तावित संलग्न परिशिष्ट " ए " अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4) (1)
1.179 (2) मैहर
सतना
(3) कल्याणपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 7 सतना ( म. प्र. ) .
नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा, ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला सतना, ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन प्र . क्र. अ- 82-20-21 पत्र क्र. 383- भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 7, सतना द्वारा प्रस्तावित संलग्न परिशिष्ट " ए " अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) 2014- सात शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) (2)
(3)
0.820
पथरहटा
(1) सतना
उचेहरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर ( पथरहटा माइनर ) निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना (म. प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा, ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला सतना, ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2020
प्र. क्र. एफ- 22-6-2015-16-ल.सि.-31-234, दिनांक 23 फरवरी 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्तं धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6) (3)
निजी भूमि रकबा
गोधन
जैतहरी
1.481
अनूपपुर
0.788
चोरवटी
सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी जिला अनूपपुर
उमरिया
0.840
योग .. 3.109
(2 ) भूमि का नक्शा, ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 27 नवम्बर 2020
क्र. 6558- भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इनके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री , बैनगंगा संभाग , बालाघाट द्वारा ढूटी बायी तट नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण कार्य में जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदाय की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
5643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
(4)
(5)
(6) (1)
(2)
(3)
ग्राम कटंगी
बालाघाट किरनापुर
ग्राम कटंगी की निजी भूमि का अधिग्रहण.
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट.
ख.नं. 223/1 , रकबा 0.703 हे . जिसमें से रकबा 0.032 हे .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति विधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग जबलपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
[भाग 1 5644
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 4 दिसम्बर 2020
( भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत )
प्र. क्र. 01 - अ-82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्वीकृत जिला कटनी के कटंगीखुर्द, झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाईन का निर्माण तथा जिससे रेल यातायात सुदृढ़ व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जाना है . जो कि देश व प्रदेश हित के विकास व सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी कार्य योजना है. जिसमें भू- अर्जन कार्यवाही समय - सीमा में वांछित है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) - 2014- सात- शा-2ए, भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारित क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, कलेक्टर कटनी प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है . द्वितीय अध्यादेश दिनांक 3 अप्रैल 2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकवा निर्माण योजना की आवश्यकता के अनुरूप है. इस हेतु धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघांत निर्धारण एवं अध्ययन संबंधी रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा 2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकंबा (हेक्टेयर में )
(4) 1.89
(2) कटनी
(1) कटनी
(5) मुख्य अभियंता (निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर.
(3) 1. खिरहनी, प.ह.नं. 28, न. बं . 91
(6) कटंगीखुर्द- झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाईन के निर्माण हेतु.
0.97
2. कटंगीकला,
प.ह.नं. 29,
न. बं. 67 योग ..2.86
(2 ) प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र में कोई धार्मिक स्थान, स्मारक, मजार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित नहीं होते जिससे जन संतान हो.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधि. , कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशिभूषण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.
भाग 1 ]
5645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 7 दिसम्बर 2020
अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013
क्र. 1991 - भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया, तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लिखित है - सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है . प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है:- अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची 1
ग्राम- कुमारिया, तहसील - देवास
विवरण
स. क्र.
सिंचित
(3) (2)
(1)
0.460 1 मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण.
अनुसूची 2
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में)
योग
असिंचित
(4)
(5)
0.505
0.045
मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया की प्रभावित भूमि का विवरण.
ग्राम- कुमारिया, तहसील - देवास
खसरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृषक का नाम व पिता
सिंचित /पति का नाम
क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
0.300
542
1 जयनारायण, बाबूलाल, मुकेश, कल्याण पिता लक्ष्मीनारायण.
543/1
2 कल्याण पिता लक्ष्मीनारायण
543/2
3 हेमाबाई पति कल्याण
0.070
544/1/1
4. हरिनारायण पिता आत्माराम
0.040
544/1/2
5 माखन पिता हरिनारायण
असिंचित
सिंचित
असिंचित
कुल कुल
(9)
(7)
(5) (6)
(8)
0.020
0.020 0.300
0.020
0.020 0.150 0.150
0.025 0.150
0.150
0.025
0.020 0.070
0.020
0.040
0.010
0.020 5646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
(3) (4) (2)
(1)
0.040
544/1/3 6 जीवन पिता हरिनारायण
544/2/1 0.070 7 सुरेश पिता आत्माराम
0.040
544/2/2 8 राहुल पिता सुरेश
0.040
544/2/3 9 रीना पिता राहुल
0.070
545/1/1 10 लीलाधर पिता बद्रीलाल
0.040
545/1/2 11 सुभाष पिता लीलाधर
0.050
545/1/3 12 केदार पिता लीलाधर
0.080
545/2 13 चन्द्रशेखर पिता मोहनलाल
0.080
545/3
14 मनोज पिता मोहनलाल
545/4/1 0.060 15 रमेशचन्द्र पिता शिवजीराम
0.050
545/4/2 16 आशीष पिता रमेशचंद्र
0.050
545/4/3 17 विकास पिता रमेशचन्द्र
0.090
545/5/1 18 महेश पिता बद्रीलाल
0.060
545/5/2 19 शुभम् पिता महेश
0.050
546/2/1 20 राकेश पिता बाबूलाल
0.050
546/2/2 21 मुन्नीबाई पिता बाबूलाल
546/2/3 0.050 22 गंगाबाई बेवा बाबूलाल
0.050
546/3/1/1 23 किशनलाल पिता रामप्रसाद
0.050
546/3/1/2 24 संजय पिता रामकिशन
0.050
546/3/2 25 बबीताबाई पति संजय
0.150
546/4 26 बंशीलाल पिता रामप्रसाद
1.680
26
योग
(8)
(9) (5)
(6)
(7)
0.010 0.040
0.020
0.020 0.070
0.020
0.020
0.020
0.040
0.010 0.040
0.010
0.020 0.070
0.020
0.040
0.010
0.010
0.020 0.050
0.020
0.080
0.030
0.030
0.030
0.080
0.030
0.030
0.030 0.060
0.050
0.020
0.020 0.050
0.020
0.020
0.030
0.030
0.090
0.020
0.020 0.060
0.050
0.023
0.023
0.023 0.050
0.023
0.024 0.050
0.023
0.010 0.050
0.010
0.010 0.050
0.010
0.010 0.050
0.010
0.010 0.150
0.010
0.300
0.505
0.045
0.460
1.980
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
5647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर 2020
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2020
क्र. C- 3358-चार- 9-03-2018- पेंशन. श्री डी. के. मिश्रा , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( ए) के अंतर्गत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2020 को प्रस्तुत आवेदन- पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा , श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 31 दिसम्बर 2020 अपरान्ह से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2020
क्र. C- 3376-दो- 2-35-2019. श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 14 से 22 दिसम्बर 2020 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 3379- दो-3-420-80- भाग बारह . श्री आर. पी. मिश्रा , सेवानिवृत्त, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय , जंबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195/इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक ) , 2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 195 105 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 195 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 30 -X 105 जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2020
क्र. C - 3419-दो- 2-50-2018.-डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 07 से 09 दिसम्बर 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 5555-दो-2-18-2015.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 02 से 03 दिसम्बर 2020 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 02 से 06 दिसम्बर 2020 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
5648
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2020
क्र. D - 5585- दो- 2-12-2017 .-श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ( आई.एल.आर.एण्ड एग्जाम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष ( ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020 ) वर्ष बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3(ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 08 August 2011 , Govt . of India, Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII ( A) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12 ( 2 ) 2020 - EII (A ) , Dated 12 October 2020, Govt. of India , Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII ( A) , New Delhi , Office Memo . No. 12( 2 ) 2020 - ΕΙΙ ( Α) , Dated 20 October 2020, Govt . of India , Ministry of Finance , Department of Expenditute , EII ( A) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12(2) 2020 -EII (A) , Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348 , Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 5587-दो- 2-59-2006.- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि में एल.टी.सी. सुविधा के एवज में उपरोक्त ब्लाक हेतु मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011, दिनांक 08th August 2011 , Govt . of India, Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII ( A) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12 (2 ) 2020- EII (A) , Dated 12 October 2020 , Govt . of India,
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 दिसम्बर 2020
Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII (A) , New Delhi , Office Memo . No. 12(2 ) 2020 - EII ( A) , Dated 20th October 2020 , Govt . of India , Ministry of Finance , Department of Expenditute , EII ( A) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12( 2) 2020 - EII (A) , Dated 10 No- vember 2020 and Registry Circular No. D/4348 , Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. D- 5589-दो- 2-59-2006.- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश में होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ( उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020 बढ़ जाने से) वर्ष 2015 से 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. D- 5591-दो- 2-52-2019.- श्री आलोक मिश्रा , रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड एल . जे. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष ( ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020 ) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अविध हेतु, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03 इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 August 2011 , Govt . of India, Ministry of Finance , Department of Eexpenditure , EII ( A) , New Delhi , Office Memoran- dum F. No. 12(2 ) 2020- EII ( A) , Dated 12th October 2020 , Govt . of India , Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII ( A) , New Delhi , Office Memo . No. 12 (2 ) 2020 - EII ( A) , Dated 20th October 2020 , Govt . of India , Ministry of Finance , Department of Expenditute , EII ( Α ) , New Delhi , Office Memorandmum F. No. 12 ( 2) 2020- EII (A) , Dated 10th November 2020 and Registry Circu- lar No. D/4348 , Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे , ओ . एस . डी.