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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 29 दिसम्बर 2020- पौष 8 , शक 1942
क्रमांक 499 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2020
क्र. एफ- ए- 6-63-2020-1- पांच ( 87 ) .- यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002 ) , केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 ( 1956 का क्रमांक 74 ) , मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 2 , सन् 2018 ) , मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम , 2018 ( क्रमांक 1 , सन् 2018 ) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन अवधि वर्ष 2018-19 से संबंधित प्रकरणों में व्यापारियों के कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ , जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 7 ) के उपबंधों के अधीन केलेण्डर वर्ष 2020 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है , कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को गुण- दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय- सीमा दिनांक 30 जून, 2021 तक बढ़ाई जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 , सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन अवधि वर्ष 2018-19 से संबंधित लंबित प्रकरणों में कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियाँ जो 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि को दिनांक 30 जून , 2021 तक बढ़ाई जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2020
क्र. एफ- ए- 3-63-2020-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-63-2020-1- पांच ( 87 ) , दिनांक 29 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
997 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2020
998
Bhopal , the 29th December 2020
No. F A 3-63-2020-1 - V( 87 ) .— WHEREAS , the State Government is satisfied that for the cases of financial year 2018-19 all such assessment and reassessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) , the Central Tax Act , 1956 (No. 74 of 1956) , the Madhya Pradesh High Speed Diesel Cess Act , 2018 ( No. 1 of 2018 ) and the Madhya Pradesh Motor Spirit Cess Act , 2018 (No. 2 of 2018) , which have to be completed by the end of the calender year 2020 under the provisions of sub - section (7 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) can not be completed within the prescribed period , despite all possible efforts being made by the assessing authorities , and that in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits , it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings be extended upto 30th June , 2021 .
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 ( No. 20 of 2002) , the State Government hereby , extends the period upto 30th June , 2021 , for the cases of financial year 2018-19 for completion of every such assessment and reassessment proceedings in respect of every dealer, under the said Acts , which is not completed by the 31st December, 2020.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.