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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार , दिनांक 11 जनवरी 2021- पौष 21 , शक 1942
क्रमांक 11 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2021
क्र. 514-16 - इक्कीस अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
21 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2021
22
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ४ सन् २०२१
मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१
" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ११ जनवरी , २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम , २०१८ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरन्त कार्रवाई करें;
अतएव , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-
१. ( १ ) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) इस अध्यादेश के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे , जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा , नियत करे.
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान , मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम , २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ११ सन् २०१८ का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.
धारा २ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा ( १ ) के खंड ( च ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" ( च ) किसी व्यापारी के संबंध में " करयोग्य कुल राशि " से अभिप्रेत है , व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो उसमें से निम्नलिखित कटौती के पश्चात् बाकी बचे, -
( एक ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गए मोटर स्पिरिट का विक्रय मूल्य जहां विक्रेता व्यापारी द्वारा , क्रेता व्यापारी को किए गए ऐसे विक्रय पर उपकर संदत्त किया जाना हो;
(दो ) धारा ३ के अधीन उपकर के रूप में संग्रहीत की गई रकम या वह रकम जो निम्नलिखित फार्मूला लागू करके प्राप्त होती है:
उपकर की दर X खण्ड ( एक ) के अधीन विक्रय मूल्य , यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात् अभिप्राप्त कुल राशि
(100+ उपकर की दर )
परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपकर के रूप में संग्रहीत की गई राशि, अन्यथा कुल राशि से काटी गई है तो उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर कोई कटौती नहीं की जाएगी ; "
आनंदीबेन पटेल भोपाल:
राज्यपाल तारीख ७ जनवरी , सन् २०२१
मध्यप्रदेश 22( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2021
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2021
क्र. 514-16-इक्कीस- अ ( प्रा. ) . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ४ सन् २०२१ ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
NO. 4 OF 2021
THE MADHYA PRADESH MOTOR SPIRIT UPKAR ( SANSHODHAN) , ADHYADESH , 2021
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary ) " , dated the 11th January, 2021. ]
Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India .
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam , 2018.
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar (Sanshodhan ) Adhyadesh . 2021 .
(2) The provisions of this Ordinance shall come into force from such date , as the State government may, by notification in the Gazette . appoint .
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam . 2018 Act , 2018 ( No. 11 of 2018 ) ( hereinafter referred to as the principal Act ) . shall have effect subject to the amendment specified in Section 3 .
Madhya Pradesh Act No. 11 of 2018 to be temporarily amended .
Amendinent of section 2 .
3. for clause ( f) of sub - section ( 1 ) of Section 2 of the principal Act , the following clause shall be substituted , namely:-
"( f) " taxable turnover " in relation to a dealer means that part of the dealer's turnover which remains after deducting therefrom ,-
( i ) the sale price of Motor Spirit purchased from a registered dealer where cess is payable by the selling dealer on such sale made to the purchasing dealer ;
(ii) amount collected by the way of cess under section 3 or the amount received at by applying the following formula :
Rate of cess x Turnover obtained after deducting the sale price under clause ( i ) . ifany
(100+ Rate of cess )
Provided that no deductions on the basis of the above formula , shall be made if the amount by way of the cess collected by a registered dealer , in accordance with the provisions of this Act , has been otherwise deducted from the turnover; " .
Bhopal :
ANANDIBEN PATEL Dated the 7th January , 2021
Governor, Madhya Pradesh.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .