ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2021- पौष 22, शक 1942
क्रमांक 15]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2021
क्र. 557-19-इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता , अवर सचिव.
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ७ सन् २०२१
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२१
विषय-सूची
धाराएं:
१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २ सन् २०१६ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ९क का अंत :स्थापन.
५. धारा १० का स्थापन.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी 2021
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ७ सन् २०२१
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२१
[ " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १२ जनवरी , २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ] भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
डॉ. बी. आर . अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१५ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः , राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरन्त कार्रवाई करें;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
१. ( १ ) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन ) अध्यादेश, २०२१ है .
( २ ) यह " मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१५ ( क्रमांक २ सन् २०१६ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ से ५ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा .
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २ सन् २०१६ का अस्थाई रूप से संशोधन किया जाना.
धारा २ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा २ में , खण्ड ( ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( ट-क) " प्रति कुलपति " से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति; ".
४. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ९क का अंतःस्थापन.
" ९क.
प्रतिकुलपति.
कुलपति किसी एक संकायाध्यक्ष को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा और वह कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं. ".
धारा १० का स्थापन .
५. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः - विश्वविद्यालय के अधिकारी .
" १०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में प्रति कुलपति, संचालक, अध्ययन केन्द्र का संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए. ".
आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भोपाल :
मध्यप्रदेश.
तारीख ७ जनवरी , २०२१ 30(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी 2021
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2021
क्र. 557-19 -इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन) अध्यादेश , 2021 ( क्रमांक 7 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 7 of 2021
DR . B. R. AMBEDKAR UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES ( AMENDMENT) ORDINANCE , 2021
TABLE OF CONTENTS
Sections:
1. Short title and commencement .
2. Madhya Pradesh Act No. 2 of 2016 to be temporarily amended .
3. Amendment of section 2 .
4. Insertion of section 9A .
5. Substitution of section 10.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
NO . 7 OF 2021
DR . B. R. AMBEDKAR UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES ( AMENDMENT )
ORDINANCE , 2021
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary ) " , dated the 12th January , 2021. ]
Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India .
An Ordinance further to amend Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences Act , 2015.
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( 1) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Ordinance may be called Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences (Amendment) Ordinance , 2021 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जनवरी 2021
30(2)
2. During the period of operation of this Ordinance , Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences Act , 2015 (No. 2 of 2016) (hereinafter referred to as the principal Act ) shall have effect subject to the amendments specified in section 3 to 5 .
Madhya Pradesh Act No. 2 of 2016 to be temporarily amended.
Amendment of section 2 .
3. In section 2 of the principal Act , after clause ( k) , the following clause shall be inserted, namely:-
"(k - a) Pro -Vice- Chancellor " means Pro - Vice- Chancellor of the University nominated by the Vice- Chancellor as prescribed in section 9A of the Act ; " .
4. After section 9 of the principal Act , the following section shall be inserted , namely:-
Insertion of Section 9A .
Pro - Vice- Chancellor.
"9A. The Vice- Chancellor may nominate one of the Deans as Pro- Vice-Chancellor and who shall hold office during the pleasure of the Vice- Chancellor and shall perform such function as my be assigned to him by the Vice- Chancellor." .
5. For section 10 of the principal Act , the following section shall be substituted , namely:-
Substitution of section 10 .
Officers of the University.
" 10. The officers of the University shall include Pro- Vice-Chancellor , Director, Dean of School , Dean Students Welfare , Registrar , Finance Comptroller and such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University. " .
ANANDIBEN PATEL Governor BHOPAL :
Madhya Pradesh .
Dated , the 7th January , 2021
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021