मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 17] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2021- पौष 22 , शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2021
क्र. 555-17- इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ( आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जनवरी 2021
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ५ सन् २०२१
मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१
[ " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १२ जनवरी , २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ] भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम , २००२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः , राज्य के विधान - मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं , जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरंत कार्रवाई करें ;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
१.. ( १ ) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन) अध्यादेश , २०२१ है.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान , मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ४ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. २० सन् २००२ का अस्थायी रूप से संशोधन कियाजाना.
धारा ४ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा ( ८ ) में , शब्द तथा पूर्ण विराम " जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो और कम से कम तीन वर्षों तक अपर आयुक्त या उसके समतुल्य या कोई उच्च पद धारण कर चुका हो. " , के स्थान पर, शब्द और पूर्ण विराम " जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का न्यूनतम तीस वर्ष तक सदस्य रह चुका हो तथा, --
(क) संचालक या अतिरिक्त आयुक्त का पद धारण कर चुका हो; या
(ख) कम से कम तीन वर्षों तक उप आयुक्त का पद धारण कर चुका हो. ". स्थापित किए जाएं.
भोपाल :
आनंदीबेन पटेल तारीख : ७ जनवरी, २०२१
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी , 2021
क्रमांक 555-17- इक्कीस अ( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अध्यादेश , 2021 ( क्रमांक 5 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जनवरी 2021
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 5 of 2021
THE MADHYA PRADESH VAT ( AMENDMENT ) ORDINANCE , 2021
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra- ordinary ) " , dated the 12th January, 2021. ]
Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India .
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action ;
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-
Short title and commencement .
2021 . 1. (1 ) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment ) Ordinance ,
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. During the period of operation of this Ordinance , the madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) ( hereinafter referred to as the principal Act ) , Shall haveeffect subject to the amendment specified in section 3 .
Madhya Pradesh Act No. 20 of 2002 to be temporarily amended .
Amendment of section 4.
3. In sub - section ( 8 ) of section 4 of the principal Act , for the words and full stop "who has been a member of the Madhya Pradesh State Taxation Service and has held the post of Additional Commissioner or equivalent or a higher post for at least three yesrs . " , the words and full stop " who has been a member of the Madhya Pradesh State Taxation Service for not less than thirty years and ,---
(a) has held the post of Director or Additional Commissioner ; or
(b) has held the post of Deputy Coomissioner for at least three years . " . shall be substituted .
Bhopal :
ANANDIBEN PATEL Dated the 7th January , 2021
Governor, Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .