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मध्य प्र द श शा स
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 20]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी 2021- पौष 23 , शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2021
क्र. 618-24- इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
39 40
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2021
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ११ सन् २०२१
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन अध्यादेश , २०२० [" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १३ जनवरी , २०२१ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः , राज्य के विधान- मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरन्त कार्रवाई करें.
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं : -
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन संक्षिप्त नाम.
अध्यादेश , २०२० है.
मध्यप्रदेश अधिनियम
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.
अनुसूची का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, कॉलम ( १ ) से ( ६ ) में अनुक्रमांक ३८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्: -
प्रायोजी निकाय का नाम अनु- क्रमांक
अधिकारिता
मुख्य परिसर
प्रायोजी निकाय
की स्थापना की
पद्धति
निजी विश्वविद्यालय का नाम
(३)
(१)
(२)
श्री अरबिन्दो " ३ ९ श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय , इन्दौर.
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इन्दौर .
४०
(५)
(४)
(६)
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १ ९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.
श्रीअरबिन्दो विश्वविद्यालय , इन्दौर- उज्जैन स्टेट हाइवे एमआर-१० के पास, सांवरे रोड, इन्दौर.
मध्यप्रदेश सोसायटी
श्री आर. एस.
महाकौशल विश्वविद्यालय , जबलपुर .
एजुकेशनल सोसायटी, जबलपुर भोपाल :
तारीख ७ जनवरी , २०२१.
महाकौशल
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
१९७३ (क्रमांक ४४ सन् १ ९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.
विश्वविद्यालय , ग्राम ऐठाखेड़ा चरगवन रोड, पोस्टतिलवारा, जबलपुर.
आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल ,
मध्यप्रदेश.
40 (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2021
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2021
क्र. 618-24- इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन अध्यादेश , 2020 ( क्रमांक 11 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE No. 11 OF 2021
THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA ( STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHYADESH , 2020
[First published in the " Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 13th January , 2021. ]
Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan ) Adhiniyam , 2007 .
WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action .
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance : -
Short title .
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyadesh , 2020.
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan ) Adhiniyam , 2007 ( No. 17 of 2007 ) (hereinafter referred to as the principal Act ) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 .
Madhya Pradesh Act No. 17 of be 2007 to temporarily amended.
Amendment of Schedule .
3. In Schedule to the principal Act , after serial number 38 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :
Jurisdiction
S. No.
Main campus
Name of sponsoring body
(5)
(6)
(3)
Mode of forming
sponsoring
body
(4)
(1)
Name of Private university (2)
Sri Aurobindo Whole of Madhya Pradesh ." .
Sri Aurobindo Institute ofMedical Sciences , Indore.
"39 . Sri Aurobindo University Indore.
StateHighway.
University. Indore-Ujjain Near MR- 10 Road , Sanwer
Society Registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973 ) .
Road. Indore .
Mahakaushal
Whole of
Madhya
University ,
Shri R. S. Educational Society, Jabalpur.
Pradesh ." .
Village-
40. Mahakaushal University Jabalpur.
Anthakheda
Chargawan
Road, Post
Society Registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973 ) .
Tilwara, Jabalpur .
ANANDIBEN PATEL BHOPAL :
Dated , the 7th January 2021 .
Governor, Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .