मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2021 - पौष 30, शक 1942
क्रमांक 26]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021
क्र. एफ-2-3-2021- लोसेप्र- इकसठ-1 - पी.एस.जी. 44. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा
सेवाक्र. सेवाएँ
सेवा प्रदान करने की
निश्चित समय -सीमा
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
(7)
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा (6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
30कार्य दिवस
कलेक्टर
15कार्य दिवस
संभागायुक्त 6.7 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
तहसीलदार सेअनिम्न श्रेणी का अधिकारी
(ई.डब्ल्यू.एस .) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021.