ध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2021 - पौष 30, शक 1942
क्रमांक 27]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021
क्र. एफ- 2-1-2021 - इकसठ -1 / लोसेप्र/ पी.एस.जी. बीस. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-2-13-2012-61-1- लोसेप्र, दिनांक 10 अप्रैल 2013 में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से संबंधित सेवा क्रमांक 20.1 , 20.2, 20.3, 20.6 एवं 20.7 को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है:-
डी-नोटिफाई
उक्त अधिनियम की अधिसूचित सेवाओं को -
(1 ) सेवा क्रमांक 20.1- गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.
(2) सेवा क्रमांक 20.2 - परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति को विलोपित (डी- नोटिफाई) किया जाता है.
(3) सेवा क्रमांक 20.3- टर्मलोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति एवं वितरण (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों हेतु) को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.
(4) सेवा क्रमांक 20.6 - माइक्रो , स्माल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत् मेमोरेंडम जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना, को विलोपित (डी- नोटिफाई) किया जाता है .
(5) सेवा क्रमांक 20.7 - चिन्हित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र जारी करना को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.