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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग की सेवाए..

Published 21 January 2021

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
31
Identifier
in.gazette.madhya.2021-01-21.31.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल , गुरुवार , दिनांक 21 जनवरी 2021 - माघ 1 , शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2021

क्र. एफ- 2-5-2021- लोसेप्र- इकसठ-1 - पी.एस.जी.- 20.-मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निम्न सेवाओं की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-23-2017- इकसठ-लोसेप्र- पी.एस.जी. -20 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 एवं अधिसूचना क्र एफ-2-13-2012- इकसठ-लोसेप्र- पी.एस.जी. 37 दिनांक 7 जून, 2017 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन सेवा , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय- सीमा, द्वितीयअपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की सेवाएं

सेवाएं

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित

की गई

सेवा प्रदान

करने की

निश्चित समय-

सीमा

(3)

(2)

(1)

समय-सीमा

(7)

(6)

(5)

(4)

एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन

कार्यकारी संचालक, 20.8

एम.पी.आई.डी.सी.

30 दिवस

1. तत्क्षण-

ऑनलाईन एमपी इण्डस्ट्रियल

अध्यक्ष , एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल.

प्रबंध संचालक, डेव्हलपमेंट

आवेदन प्रस्तुत

लि. , क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त रूप से राशि

एवं बिल्डिंग में रु. 10 करोड़ के

कार्पोरेशन लि. ,

करने पर

भोपाल

पदाभिहित

पोर्टल द्वारा

आशय पत्र

उसी दिवस में

आशय पत्र जारी करना.-1 . इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड बराबर अथवा उससे

अधिक निवेश

प्रस्तावित करने की

स्थिति में.

स्वतः उत्पन्न

किया जावेगा.

61 62

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2021

(2)

(3) (1)

2. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रु. 10 करोड़ से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में.

20.9 आवंटन आदेश जारी करना.

कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि. , क्षेत्रीय कार्यालय 20.10 पट्टा अभिलेख का निष्पादन

कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि. , क्षेत्रीय कार्यालय 20.11 आधिपत्य प्रदान करना

कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि. , क्षेत्रीय कार्यालय

(6)

(4)

(7) (5)

2. 7 दिवस

30 दिवस अध्यक्ष , एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , भोपाल.

प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्यों- रेशन लि. , भोपाल

04दिवस (आशय पत्र की पूर्ण राशि प्राप्त होने की दिनांक से)

30 दिवस अध्यक्ष , एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , भोपाल.

प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्यों- रेशन लि. , भोपाल

10 दिवस (आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति सहित )

15 दिवस अध्यक्ष , एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , भोपाल.

प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्यों- रेशन लि. , भोपाल

03दिवस

(पट्टा

अभिलेख के

पंजीयन होने

के उपरांत)

10 दिवस

20.12

कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि. , क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय क्षेत्रों में एम.पी.आई.डी.सी. लि. , के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति

37.1

05कार्य दिवस

कार्यपालन यंत्री, एम.पी.आई.डी.सी. लि. , क्षेत्रीय कार्यालय म. प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्यों रेशन लि., के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में ईकाइयों को जल आवंटन.

2. राज्य सरकार , एतद्वारा , निम्न सेवाएँ- 10 दिवस अध्यक्ष , एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.. भोपाल.

प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्यों- रेशन लि. , भोपाल

07 कार्य दिवस

प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

कार्यकारी संचालक, एम.पी. आई.डी.सी. लि. , क्षेत्रीय कार्यालय

सेवा क्र. 20.8 - आशय पत्र जारी करना-2. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रु. 10 करोड़ से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में.

सेवा क्र. 20.9-आवंटन आदेश जारी करना.

सेवा क्र. 20.11- आधिपत्य प्रदान करना.

को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-01-21.31.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-01-21.31.Extraordinary.