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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 21 जनवरी 2021 - माघ 1 , शक 1942
क्रमांक 32]
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2021
क्र. 90-1783-2020- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 ( क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उप - धारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , अधिसूचित करती है कि पीथमपुर , जिला धार के स्थानीय क्षेत्र के लिए सुलहकर्ता को संदर्भित अध्यक्ष /महासचिव , सिनकॉम फार्मास्युटिकल मजदूर कर्मचारी यूनियन, पीथमपुर , जिला धार एवं कारखाना प्रबंधक, सिनकॉम फार्मुलेशन ( इंडिया ) लिमिटेड, पीथमपुर , जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद क्रमांक 3/एम.पी.आई.आर. /2020 में उसमें सम्मिलित और नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक मामलों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका था .
अनुसूची
औद्योगिक विवाद क्रमांक 3/एम.पी.आई.आर./2020.
S. No. 90-1783-2020 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 5 ) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 ( 27 of 1960 ) , the State Government, hereby, notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute No. 3 - MPIR- 2020 between Adhyaksha/ Mahasachiv , Syncom Pharmaceutical Majdoor Karmchari Union, Pithampur, District Dhar and Factory Manager, Syncom Formulation ( India ) Limited, Pithampur , District Dhar in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Concileator for the local area of Pithampur , District Dhar .
SCHEDULE
Industrial Dispute No. 3 - MPIR- 2020.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .