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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 40]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जनवरी 2021- माघ 5, शक 1942
संसदीय कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2021
क्र. 108 - एफ- 2-55-2019- एक अड़तालीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के उपखण्ड ( 2 ) तथा वित्तीय शक्ति पुस्तिका 1983 के संबंध में सामर्थ्यकारी उपवंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष को विधान सभा द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 344 एफ-255 2019 एक अड़तालीस, दिनांक 16 मार्च, 2020 द्वारा वनाये गये नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्ः-
संशोधन
( 1 ) प्रथम पंक्ति में, शब्द " माननीय अध्यक्ष " के पश्चात् शब्द " सामयिक अध्यक्ष को शामिल करते हुए जोड़े जाएं.
(2) नियम ( क) के अंत में, शब्द " अनुदान समानुपातिक रूप से मासिक आधार पर दिया जा सकेगा . " जोड़े जाएं.
(3 ) नियम ( क ) ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" ( क) ( 1 ) व्यक्ति विशेष के मामले में:-
चिकित्सा, शिक्षा, ईमानदारी एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार , पाठशाला जाने योग्य तथा निर्धन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार, विधवा स्त्री, मुक्त बंधुआ मजदूर, निर्धन व्यक्ति की बेटी , अनाथ बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता. अत्यन्त निर्धन व्यक्ति, अनाथ या अपंग व्यक्ति को सहायता, हाट बाजार मेलों में घटित घटना में मृतकों / घायलों के परिवारों को आर्थिक सहायता, बिजली के करंट से मृत व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता, अन्य महानुभावों की जयंती / महोत्सव मनाने हेतु अनुदान , रेल / बस इत्यदि दुर्घटना , डकैतों । चोरों द्वारा लूट करने के दौरान मृतकों / घायलों के परिवारों को आर्थिक सहायता, खान दुर्घटना , डूबने से मृत्यु अथवा अन्य किसी घटना में मृतकों । घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता, प्राकृतिक आकस्मिक घटना / आपदा से प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों को आर्थिक सहायता इत्यादि. "
(4) नियम (क ) ( 2 ) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
79 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2021
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" ( क) ( 2 ) संस्था के मामले में:-
इसके अंतर्गत ऐसे सभी सार्वजनिक प्रयोजन सम्मिलित होंगे जो जनहित के स्वरूप के हों. "
(5 ) नियम ( ङ) ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" ( 1 ) अनुदान , किसी भी एक वर्ष में , किसी भी एक मामले के संबंध में अध्यक्ष द्वारा , अधिक से अधिक रुपये 40,000/- ( चालीस हजार ) तक एवं उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा, रुपये 20,000/ - ( बीस हजार ) तक सीमित रखा जाए. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सोनूने, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .