मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 5]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2021 - माघ 9 , शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश , (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2021
क्र. एफ1 (ए)-94-1999-ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08 अक्टूबर 2020 द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. एफ 1 (ए)-157-1993- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री जी. जर्नादन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 15 से 29 नवम्बर 2020 तक , पन्द्रह दिवस लघुकृत / परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है. (2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 30 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री जी. जर्नादन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जर्नादन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2021
क्र. एफ1 (ए)-23-2016- ब-2-दो. राज्य शासन , श्री दीपक कुमार शुक्ला, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (रा.अ.अ.ब्यूरो), पु.मु. , भोपाल को दिनांक 04 से 18 दिसम्बर
2335
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
2336
[ भाग 1 2020 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री एस.एम. अफजल , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021 (2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (रा.अ.अ.ब्यूरो), पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री दीपक कुमार शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ1 (ए)-84-2013- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, चंबल रेन्ज, मुरैना को दिनांक 10 सितम्बर से 24 अक्टूबर 2020 तक, पैंतालीस दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक कुमार शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. (2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 90 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ1 (ए) -190-1991 - ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री एस.एम. अफजल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 28 जुलाई 2020 तक, तेरह दिवस एवं दिनांक 05 से 14 अक्टूबर 2020 तक, दस दिवस , कुल तेईस दिवस लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(4) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 46 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास , अवर सचिव.
(3) अवकाशकाल में श्री एस.एम. अफजल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2021
फा.क्र. 1-5-96- इक्कीस ब (एक) 04-2021.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं.49) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , 1-5-96- इक्कीस- ब(एक)- 2288-2017 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 09 जून, 2017 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार न्यायाधीश का नाम
मुख्यालय
अनुक्रमांक
(4)
(2)
(3)
(1)
जबलपुर
"1. श्री शिरीष कैलाश शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर
जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी, डिंडोरी , उमरिया, अनूपपुर एवं सिंगरौली 2337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
F.No.1-5-96- XXI -B ( one)-04-2021.- In excercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) Sec- tion3 ofthe Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the state Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notifica- tion F.No. 1-5-96-XXI - B ( one ) , dated 5th June 2017 which was published in Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 09th June , 2017, namely: -
AMEMDMENT
In the said notification, in the table, for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely : -
S.No.
Jurisdiction of Special Court
HeadQuarter
Name ofJudge
(2)
(1)
1. Shri Shirish Kailash Shukla, Additional Sessions Judge , Jabalpur
(4)
(3)
Jabalpur
Jabalpur, Narsihgpur, Mandla, Sagar, Damoh, Seoni , Chhindwara, Rewa, Satna, Panna, Sidhi , Balaghat, Shahdol , Katni , Dindori , Umaria, Anuppur & Singhrauli
भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2021
फा.क्र. 4951- इक्कीस ब(दो).- राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ ग्वालियर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन, करता है:-
महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर
शासकीय अधिवक्ता , जबलपुर
नाम (2) क्र. (1)
1.
श्री शिव कुमार कश्यप 2.
श्री सुदेश वर्मा
श्री प्रदीप सिंह 3.
श्री प्रमोद सक्सेना 4.
5.
श्री योगेन्द्र दास यादव 6.
श्रीपियुष धर्माधिकारी
श्री अखिलेन्द्र सिंह 7.
8.
श्री प्रदीप गुप्ता 9.
श्री सत्यपाल चढ़ार 10.
गुलाबकली पटेल
श्री ब्रम्हदत्त सिंह 11.
नामांकन क्रमांक
(3)
806/1984
874/1984
77/1996
83/1996
2865/2000
2944/2000
4337/2000
3115/2002
1512/2004
3827/2004
1246/2005 2338
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
(1)
(2)
श्री राजेश राव 12.
13.
शिव कुमार श्रीवास्तव
अंकितअग्रवाल 14.
15.
रंजना अग्निहोत्री 16.
प्रियंका मिश्रा
दर्शन सोनी 17.
18.
ऋितविक पाराशर
महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर
क्र.
नाम (2) (1)
1.
श्री दीपक भाटिया
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर शासकीय अधिवक्ता , इन्दौर
क्र.
नाम (2) (1)
ममता शांडिल्य 1.
2.
विनीतापाये 3.
संजय करज वाला 4.
अमित सिसोदिया
आदित्य गर्ग 5.
हेमन्त शर्मा 6.
बाल्मिक शंकरगाये 7.
रंजीत सेन 8.
भारतीय लक्कड 9.
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर
नाम (2) क्र. (1)
श्री संजय शर्मा 1.
2.
कुलदीप सिंह 3.
अनिल शुक्ला
डी.डी. बंसल 4.
5.
मोह. सिराज कुरैशी
[ भाग 1 (3)
1925/2005
1595/2009
2766/2010
3011/2010
2138/2011
1055/2012
1540/2012
नामांकन क्रमांक
(3)
2328/2011
नामांकन क्रमांक
(3)
797/1988
964/1992
1888/1992
1340/2001
1367/2007
2358/2010
3093/2010
182/2011
3160/2003
नामांकन क्रमांक
(3)
379/1988
1546/1989
739/1992
1719/1993
1599/1995 2339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
(2)
(1 )
6.
भानुप्रताप सिंह चौहान
संगम जैन
7.
8.
प्रमोद पचौरी
9.
दीपक खोत
नीलेश तोमर
10.
11.
बृजमोहन श्रीवास्तव 12.
अजय निरंकारी 13.
राजीव उपाध्याय 14.
गिरीराज किशोर अग्रवाल
कौशलेन्द्र सिंह तोमर 15.
16.
राजकुमार अवस्थी
वरूण कौशिक 17.
अवनीश सिंह
18.
जीतेश शर्मा
19.
(3 )
2603/1996
338/1998
1529/1999
2042/2000
2353/2001
1756/2002
3279/2003
3029/2004
3618/2005
3970/2005
2626/2007
2970/2008
1188/2009
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर
उप शासकीय अधिवक्ता , ग्वालियर
क्र.
नाम (2)
(1)
लोकेन्द्र श्रीवास्तव 1.
नामांकन क्रमांक
(3)
2965/2003
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में (शास . अधिवक्ता) इन्दौर एवं ग्वालियर के एक- एक पद के विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु
नामांकन क्रमांक
क्र.
नाम (2) (1)
(3)
07229/2005
1.
डी. के. दुबे 2.
यशराज बुन्देला इन्दौर के एक पद के विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता ग्वालियर के एक पद के विरुद्ध शासकीय 976/2013
अधिवक्ता.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
[ भाग 1 2340
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021
क्र.-262- इक्कीस- ब-(दो)-2021. विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39 ) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायाधीश , म.प्र. उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.
No. 262 -XXI - B (II) -2021.- In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section (2 ) of Section 6 of the legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh in Consultation with the Chief Justice ofHigh Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Prakash Shrivastav, Judge, Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh state Legal Services Au- thority with immediate effect.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2021
क्र. - 103,4965- इक्कीस- ब-(दो )-2021.- राज्य शासन , एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 अक्टूबर 2019 द्वारा श्री अम्बर वारसी, अधिवक्ता, की विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) शाजापुर में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के पद की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर, उन्हें पदमुक्त करता है.
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2021
फा. क्र. -441-इक्कीस- ब-(दो). राज्य शासन , एतद्वारा , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में श्रीमती आभा मिश्रा, अधिवक्ता को शासकीय अधिवक्ता के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिये , जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01 - वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव,
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2021
फा. क्र .- 28(9)-268-2021-इक्कीस- ब- (एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , बासौदा, जिला विदिशा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम , 2017 के नियम 5 (1 ) (ए) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 , के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, सचिव.
2341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021
क्र. एफ--3-2-2021-अठारह-5.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17क(1 ) के अंतर्गत दमोह विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-93-2011- बत्तीस , भोपाल दिनांक 27 अगस्त 2011 को निरस्त करते हुए दमोह विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
समिति में पद पदनाम
संस्था/पता
अधिनियम की धारा 17 (क) (1 ) की उपधारा
(4) (2)
(3)
(1)
सदस्य अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्, जिला दमोह
(क)
सदस्य
जिला पंचायत, दमोह
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य संसद सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, दमोह
(ग)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, दमोह
विधायक
(घ)
कोई नहीं अध्यक्ष
नगर विकास प्राधिकरण/ साडा
(2)
सदस्य अध्यक्ष
जनपत पंचायत, दमोह
(च)
सदस्य 1. सरपंच
ग्राम पंचायत, समन्ना
(छ)
सदस्य 2. सरपंच
ग्राम पंचायत, इमलाई
सदस्य 3. सरपंच
ग्राम पंचायत , कुंवरपुरा
सदस्य 4. सरपंच
ग्राम पंचायत, सिंगपुर
सदस्य 5. सरपंच
ग्राम पंचायत, चौपराखुर्द
सदस्य 6. सरपंच
ग्राम पंचायत, मरहाहार
सदस्य
ग्राम पंचायत पिपरिया दिगम्बर
7. सरपंच
सदस्य 8. सरपंच
ग्राम पंचायत हिरदेपुर
सदस्य 9. सरपंच
ग्राम पंचायत मारूताल
सदस्य
कलेक्टर, जिला दमोह
1. प्रतिनिधि
(ज)
सदस्य 2. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , दमोह
3. प्रतिनिधि
सदस्य
वनमंडलाधिकारी , जिला दमोह
4. प्रतिनिधि
सदस्य 5. प्रतिनिधि
इंस्टिट्टूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य 6. प्रतिनिध
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
7. प्रतिनिधि
संयोजक
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश सागर (म.प्र.)
(झ)
समितिका संयोजक
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2021
क्र.एफ-3-10-2021-अठारह-5.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17क(1 ) के अन्तर्गत खण्डवा विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-81- बत्तीस-2012, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
[ भाग 1 2342
भोपाल, दिनांक , 28 अप्रैल 2012 को निरस्त करते हुए खण्डवा विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समित, अधिनियम की धारा 17क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगी:-
समिति में पद
संस्था/ पता
पदनाम
अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा
(4)
(3)
(2)
(1)
सदस्य
नगर पालिक निगम, खण्डवा
महापौर
(क)
सदस्य अध्यक्ष
जिला पंचायत, खण्डवा
(ख)
सदस्य संसद सदस्य लोक सभा क्षेत्र, खण्डवा
(ग)
सदस्य विधायक
विधान सभा क्षेत्र, खण्डवा
(घ)
कोई नहीं अध्यक्ष
नगर विकास प्राधिकरण/ साडा
(3)
सदस्य
जनपत पंचायत, खण्डवा
अध्यक्ष
(च)
सदस्य
जनपत पंचायत, छैगांव माखन
अध्यक्ष
सदस्य 1. सरपंच
ग्राम पंचायत, नागचून (ग्राम नागचून, मालीपुरा)
(छ)
2. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बोरगांव खुर्द (ग्राम बोरगांव खुर्द, नांदुखेड़ी)
सदस्य 3. सरपंच
ग्राम पंचायत, नहाल्दा (ग्राम नहाल्दा, भंडारिया)
सदस्य 4. सरपंच
ग्राम पंचायत , छैगांवदेवी (ग्राम छैगांवदेवी)
सदस्य 5. सरपंच
ग्राम पंचायत, सुलगांव जोशी (ग्राम धोड़खेंडी,
महताखेडी, महताखेड़ी रानियाखेड़ी)
सदस्य 6. सरपंच
ग्राम पंचायत, रहमापुर (ग्राम रहमापुर)
सदस्य 7. सरपंच
ग्राम पंचायत रोशनाई (ग्राम रोशनाई)
सदस्य 8. सरपंच
ग्राम पंचायत बड़गांवभिला (ग्राम बड़गांवभिला)
सदस्य
कलेक्टर, जिला खण्डवा
1. प्रतिनिधि
(ज)
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , खण्डवा
2.प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , खण्डवा
3. प्रतिनिधि
सदस्य 4.प्रतिनिधि आयुक्त, नगरपालिका निगम, खण्डवा
सदस्य 5. प्रतिनिधि
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य 6. प्रतिनिध
इंस्टिटूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
7. प्रतिनिधि
संयोजक समितिका
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर (म.प्र.)
(झ)
संयोजक
क्र.एफ- 3-21-2021-अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3299/ वि.यो. 496- नग्रानि / 2020 , भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित बीना विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बीना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्: -
1 आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
2
कलेक्टर, सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
3
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , सागर मध्यप्रदेश.
4 मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, बीना, मध्यप्रदेश.
2343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
अनुसूची
अध्याय क्रं.
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर कानाम)
विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक
(5) (1) (2)
(3)
(4)
7
1
सारणी 7-सा-9
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
बीना विकास योजना 2011
7
कृषि
सारणी 7-सा-9 व्याख्या-
सारणी/ कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृति उपयोग
(7)
(6)
4
सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
सूचना प्रौद्योगिकी * गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
i ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार.
टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र.एफ-3-22-2021-अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपाठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3670/ वि.यो. 496-नग्रानि/ 2020, भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित ओरछा विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ओरछा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1 आयुक्त, सागर संभाग , सागर, मध्यप्रदेश.
2
कलेक्टर, निवाड़ी, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश.
3
सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छतरपुर मध्यप्रदेश .
4
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, ओरछा, मध्यप्रदेश.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
2344
अनुसूची
अध्याय क्रं.
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर कानाम)
विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक
(4)
(3)
(5) (1) (2)
6
1
सारणी 6-सा-8
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
ओरछा विकास योजना 2011
6.6
6
कृषि
व्याख्या-
सारणी /कंडिका /कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृति उपयोग
(7)
(6)
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
i ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार.
टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
पर्यटन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021
क्र. एफ 10-01-2021 - तैंतीस. राज्य शासन , एतद्वारा , प्रदेश में प्राकृतिक / आयुर्वेदिक/ योग / पारंपरिक पद्धति आधारित उपचार हेतु वेलनेस सेंटर / रिसॉर्ट स्थापित करने के संबंध में नीति 2020 जारी की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.
2345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
प्रदेश में प्राकृतिक / आयुर्वेदिक /योग / पारंपरिक पद्धति आधारित उपचार हेतु वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करने की नीति 2020
1. उद्देश्यः- नीति का उद्देश्य प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से अंतराष्ट्रीय स्तर की प्राकृतिक/ आयुर्वेदिक/योग/पारंपरिक पद्धति आधारित संपूर्ण उपचार सुविधाओं सहित वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करना है ताकि प्रदेश संपूर्ण उपचार का एक केन्द्र बने तथा मेडिकल टूरिज्म की वृद्धि से प्रदेश में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हों ।
2. परिभाषाः- उपरोक्त वेलनेस सेंटर/ रिसॉर्ट से आशय प्रदेश की पर्यटन नीति अंतर्गत शासन द्वारा जारी निम्नलिखित पर्यटन परियोजना से है :-
AWellness resort aim to revive energy , provide a platform for personal introspection , promote positive health , treat lifestyle diseases by providing different services such as Ayurveda, Naturopathy , spa , yoga , meditation , skin care treatment etc. Example of eligible Spiritual/Wellness centres - Ananda Spa, Jindal farms etc.
1. Auditorium or well - covered open area with seating capacity of minimum 100 people .
2. Medicinal facilities with at least 8 well -trained staff.
3. Well-trained yoga , Naturopathy, Ayurveda teachers with relevant recognized certifications .
4. Minimum10 rooms , of quality equivalent to star/deluxe or above categories of hotels with minimum following requirements : -
4.1. The facade , architectural features and general construction of the building shall have the distinctive qualities of a luxury hotel .
4.2. All single and double rooms shall have a floor area of not less than twenty-three 23 squaremeters , inclusive of bathrooms .
4.3. All rooms must have bathrooms which shall be equipped with fittings of the highest quality befitting a luxury hotel with 24- hour service of hot and cold running water.
4.4. There shall be a well - appointed lounge with seating facilities, a left-luggage room and safety deposit boxes or lockers in the rooms .
4.5. There shall be a coffee shop and at least one specialty dining room which are well- equipped, well - furnished and well - maintained , serving high quality cuisine and providing entertainment .
4.6. The kitchen , pantry and cold storage shall be professionally designed to ensure efficiency ofoperation and shall be well- equipped , well- maintained, clean and hygienic.
4.7. There shall be a well - designed and properly equipped swimming pool , at least one recreational , sports facility and live entertainment facility in the establishment .
4.8. Adequate parking facilities .
2346
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
[ भाग 1 3. निवेशक चयनः-
3.1 निजी भूमि पर उपरोक्त परिभाषा अनुसार निजी निवेश से वेलनेस सेंटर /रिसॉर्ट स्थापित करने वाले निवेशक इस नीति में वर्णित सुविधाओं के पात्र होंगे ।
3.2 पर्यटन विभाग के आधिपत्य की शासकीय भूमि/ परिसंपत्ति पर वेलनेस सेंटर /रिसॉर्ट स्थापित करने के लिये निवेशक का चयन भूमि की ऑनलाइन निविदा के माध्यम से किया जाएगा
3.3 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (ऐसी परियोजना जिसकी लागत रूपये 100.00 करोड़ से अधिक) हेतु नियत भूमि पर निवेशक का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा ।
4. परियोजना स्थापना हेतु भूमि का आवंटन: -
4.1 पर्यटन विभाग के लैण्ड बैंक की भूमि पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में नियत प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन निविदा के माध्यम से आवंटित की जाएगी । निविदा हेतु शहरी क्षेत्र में भूमि की अपसेट प्राईज रुपये 10 लाख प्रति हेक्टेयर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 5 लाख प्रति हेक्टेयर होगी ।
4.2 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर भूमि का आवंटन पर्यटन नीति (2016 ) संशोधित 2019 नियत प्रक्रिया अनुसार साधिकार समिति द्वारा उस स्थान के तत्समय प्रचलित कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाइडलाइन रेट पर की जाएगी।
4.3 उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि अधिकतम 90 वर्ष की लीज पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति अंतर्गत निर्धारित शर्तों पर दी जाएगी ।
4.4 यदि निवेशक द्वारा लैण्ड बैंक के अलावा अन्य उपयुक्त शासकीय भूमि चिन्हित की जाती है तो ऐसी भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर उपरोक्त बिन्दु 01 एवं 02 अनुसार निवेशक को आवंटित की जाएगी ।
4.5 आयुष विभाग के आधिपत्य की भूमि का दीर्घावधि, लीज/ लायसेंस पर आवंटन विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा ।
F
5. वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट हेतु अनुदान सुविधाएं:-
5.1 पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 के अंतर्गत वेलनेस सेंटर/ रिसॉर्ट स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश पर निम्नानुसार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी : -
अन्य शर्ते अनुदान योजना
स्थायी
पूंजीगत
व्यय पर
अनुदान का
प्रतिशत
अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)
न्यूनतम परियोजना व्यय (रुपये लाख में)
200 लाख
500 लाख
15 प्रतिशत
भारत/ राज्य शासन द्वारा मान्य परिभाषा एवं मापदंडों/ मानकों के अनुसार इकाई की स्थापना आवश्यक है । नवीन रिसार्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद योग, नेचरोपेथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसार्ट) की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान 2347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
यदि इकाई की स्थापना नगर निगम क्षेत्रों के प्लान एरिया के बाहर की जाती है तो अनुदान का प्रतिशत 15% के स्थान पर 20% होगा वशर्ते कि ऐसी इकाई से 10 कि.मी. की परिधि में इकाई श्रेणी की अन्य कोई इकाई स्थापित न हो ।
5.2वृहद , मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट होने की स्थिति में पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत निम्नानुसार पूंजीगत अनुदान/ निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी
:-
परियोजना श्रेणी
परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम निवेश
इकाई द्वारा किये स्थाई पूंजी निवेश पर निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत
न्यूनतम परियोजना श्रेणी हेतु (प्रदेश के लोगों को) रोजगार
50
30%
वृहद रु. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक
30%
100 मेगा रु. 50 करोड़ अथवा उससे अधिक
200
30%
अल्ट्रा मेगा
रु. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक
वर्षवार निवेश सहायता राशि भुगतान का प्रतिशत
चतुर्थ वर्ष
तृतीय वर्ष
द्वितीय वर्ष
प्रथम वर्ष
निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा
10% 10% 5% 5% 15 करोड़
5%
10% 5%
30करोड़ 10%
10% 10% 5% 5% 90करोड़ .
5.3 यदि वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट की स्थापना किसी ब्राण्ड के द्वारा की जाती है तो ऐसी इकाई को पर्यटन विभाग की ब्राण्डेड होटल प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रावधानों के अनुसार पात्रता होने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा ।
5.4उपरोक्त 5.1 से 5.3 कंडिका में वर्णित सुविधाओं का लाभ पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति अंतर्गत निर्धारित नियम प्रक्रियाओं के अनुसार दिया जाएगा ।
6. पर्यटन विभाग की भूमिका:- पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यतः निवेशक चयन, भूमि आवंटन, परियोजना स्थापना हेतु फेसिलिटेशन एवं नीति अंतर्गत प्रावधित अनुदान एवं छूट उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा ।
7. नीति में संशोधन, स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/ समस्या निराकरणः नीति में संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग अधिकृत होगा तथा नीति क्रियान्वयन हेतु स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन/ समस्या निराकरण के लिये पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी । 8. नीति की प्रभावशीलता एवं अवधि: यह नीति जारी होने के दिनांक से पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 के क्रियाशील रहने की अवधि तक लागू रहेगी । नीति की प्रभावशीलता संपूर्ण मध्यप्रदेश में होगी । भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
2348
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन, मध्यप्रदेश
राजभवन , भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2021
क्र.: एफ-1-5-2018- रा.स. यू.ए. 1-52.- डॉ. पंकज लक्ष्मण जानी, कुलपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा कुलपति पद से दिया गया त्यागपत्र दिनांक 18 जनवरी 2021 तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है. प्रो . जानी दिनांक 18 जनवरी, 2021 को अपरान्ह से कार्यमुक्त होंगे.
2. अतः, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, एतद्वारा, डॉ. अखिलेश कुमार पांडे, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को आगामी आदेश तक उनके पदीय दायित्वों के साथ- साथ महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नामनिर्देशित करती हूँ.
आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021
क्र. एफ-1-4-20- रा.स. यू.ए.1-65.- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्र. 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कुलाधिपतिजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु "प्रौद्योगिकी शिक्षा " के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है: -
समितिके अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामंकित 1 प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ (उ.प्र.).
समिति के सदस्य
2
अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामांकित प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, डायरेक्टर, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग , आई.आई.टी. रुडकी, रुडकी, उत्तराखंड.
समिति के सदस्य कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित 3
प्रो.के.के. शुक्ला, डायरेक्टर, एन.आई.टी. , जमशेदपुर, झारखंड.
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279-2019-रास यू ए.1 , दिनांक 05 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.
कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, राज्यपाल के अपर सचिव.
2349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021
क्र. 2-11-2020- सात शा.7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2-क) एवं (2-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , बनाये गये मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 के उपनियम (4) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वेबसाइट https://rcms.mp.gov.in को ऐसी वेबसाइट अधिसूचित करती है, जिस पर उक्त संहिता के अधीन राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली उद्घोषणाएं अनिवार्यतः अपलोड की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2021
क्र. एफ. 2-11-2020- सात- शा.7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-11-2020- सात- शा .7 , दिनांक 23 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
Bhopal , the 23rd January 2021
No. F.2-11-2020- VII - Sec.7.- In excercise of the powers conferred by sub - rule (4 ) of Rule 31 of the Madhya Pradesh Bhu - Rajasav Sanhita (Rajasav Nyayalayon ki Prakriya) Niyam , 2019 made under sub- section (2 -a) and (2-b ) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959), the State Government , hereby, notifies website http://rcms.mp.gov.in as the website on which procla- mations issued by the Revenue Officers or Revenue Courts under said Code, shall be compulsorily uploaded.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021 क्र. 2-11-2020- सात- शा.7
प्रति,
कलेक्टर (समस्त) , मध्यप्रदेश.
विषयः मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम , 2019 के संबंध में स्थायी निर्देश.
राजस्व विभाग की अधिसूचना एफ 2-2-2019-सात-शा.7 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 जारी किए गए हैं. उक्त नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील हो गए हैं.
2. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 परिभाषा के उपनियम (1 ) के खण्ड (ग ) में परिभाषित किया गया है कि "इलेक्ट्रानिक संदेश सेवा " से अभिप्रेत है ई- मेल द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा , जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर अनुज्ञात किया जाए, संदेश दिया जाना.
3. अतएव , राज्य सरकार उक्त प्रावधान के अनुसरण में, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 के उपनियम (1 ) के खण्ड (ग) के अधीन इलेट्रानिक संदेश सेवा अंतर्गत Email [email protected]से प्रेषित ई-मेल , SMS ID- MPRCMS से प्रेषित एसएमएस (SMS ) तथा वाट्सएप (Whatsapp ) नम्बर 9407299468 के माध्यम से प्रेषित संदेश को अनुज्ञात करती है. अतः राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया संचालन में जहाँ- जहाँ आवश्यक हो, इलेक्ट्रानिक सेवा संदेश सेवा के लिए उक्त माध्यमों का उपयोग किया जाए .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
2350
[भाग 1
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2021
क्र. एफ 15-05-2021- दस-2.- भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9-X/ 58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।
जिला :- होशंगाबाद
वनमंडल:- होशंगाबाद
अ
अनुसूची
तहसील बाबई वन परिक्षेत्र सोहागपुर संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
संरक्षित वन नहीं रहने
का कारण
वनखण्ड का नाम
वन कक्ष का क्रमांक
क्र.
क्षेत्रफल (हे.मे.) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा
4 1
2
214.60 1. पहनतला
3 (नया) कक्ष क्र.- पी.एफ.-190(ए) (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.-117(ए)
2. पहनतला
खुर्द
(नया) कक्ष क्र.- पी.एफ.-190 (बी) (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.-117 (बी)
221.60
कुल
6
5
उत्तर सीमा -कृत्रिम लाईन संरक्षित वनखण्ड पहनतला के मुनारा क्रमांक 170 से मुनारा क्रमांक 179 तक, नवीन कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 179/1 से नवीन मुनारा क्रमांक 196/13 तक एवं कृत्रिग लाईन मुनारा क्रमांक 196/13 से मुनारा क्रमांक 198 तक, नवीन कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 198/1 से
कृत्रिम लाईन नवीन मुनारा क्रमांक 211/11 तक । पूर्व सीमा 211/11 से नवीन मुनारा क्रमांक 619/15 तक । दक्षिणी सीमा-नवीन कृत्रिम लाईन नवीन मुनारा क्रमांक 619/15 से 33 तक, मुनारा क्रमांक 33 से 34 तक प्राकृतिक नाला तथा मुनारा क्रमांक 34 से नवीन मुनारा क्रमांक 164/40 तक नवीन कृत्रिम लाईन । पश्चिम सीमा प्राकृतिक नाला नवीन मुनारा क्रमांक 164/40 से पुराना मुनारा क्रमांक 164 तक, कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 164 से मुनारा क्रमांक 170 तक संरक्षित वनखण्ड पहनतला की सीमा ।
भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F.No. 8-87/2003-FC दिनांक 03.02.2004 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप F.No.8-34/2017 -FC दिनांक 20.05.2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से
7.00 विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण ।
उत्तर सीमा - कृत्रिम लाईन संरक्षित वनखण्ड पहनतला खुर्द के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 4तक । पूर्वसीमा कृत्रिम लाईन संरक्षित वनखण्ड पहनतला खुर्द के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक 6 तक । दक्षिणी सीमा नवीन कृत्रिम लाईन संरक्षित वनखण्ड पहनतला खुर्द के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 7 तक।
पश्चिमसीमा नवीन कृत्रिम लाईन संरक्षित वनखण्ड पहनतला खुर्द के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 2 तक ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस. मोहन्ता, सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2021
क्र. एफ 15-05-2021 - दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-05-2021 - दस-2, दिनांक 25 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव.
2351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
Bhopal , the 25th January 2021
No. F.15-05-2021 -X-2.- In Exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Protected Forest by the Notification Number 9-X/58 Dated 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department .
District: - Hoshangabad
Forest Division : - Hoshangabad S.N Forest Block
Forest Compartment Number
SCHEDULE
Tehsil: -Babai
Forest Range -Sohagpur
Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest
Brief
description of
reasons for
ceasing
Protected
Forest
Area ceases to be Protected Forest (Hactare)
214.60 Pahantala
1.
(New) Compartment No. PF-190(A) , (Old) Compartment No. PF-117(A)
7.000 2. Pahantala Khurd
( New) Compartment No. PF- 190(B), (Old) Compartment No. PF-117(B)
221.60
Total
North:- Artificial line of Protected Forest Block Pahantala from Pillar number 170 to Pillar number 179 , Artificial new cut line from Pillar number 179/1 to new Pillar number 196/13 and Artificial line from Pillar number 196/13 to Pillar number 198 , Artificial new cut line from Pillar number 198/1 to Pillar number 211/11 .
East:- Artificial line from new Pillar number 211/11 to new Pillar number 619/15.
South:- Artificial new cut line from new Pillar number 619/15 to 33 , from Pillar number 33 to 34 Natural Nala and Artificial new cut line from Pillar number 34 to New Pillar number 164/40 .
West: - Natural Nala from new Pillar number 164/40 to old Pillar number 164, Artificial line from Pillar number 164 to 170 boundary of Protected Forest Block Pahantala .
North:- Artificial line of Protected Forest Block Pahantala Khurd from Pillar number 2 to Pillar number 4
East: - Artificial line of Protected Forest Block Pahantala Khurd from Pillar number 4 to Pillar number 6.
The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from Satpuda Tiger Reserve vide Government of India Sanction letter no . F- No.8-87/2003 FC, Dated 03- 02.2004 and the direction given by Government of India Ministry Enviroment, Forest and Climate Change New Dehli vide letter no . F.No. 8-34/2017 - FC dated 20.05.2019 to change the status of forest land into
revenue land . South:- Artificial new cut line of Protected Forest Block Pahantala Khurd from Pillar number 6 to Pillar number 7 .
West: - Artificial new cut line of Protected Forest Block Pahantala Khurd from Pillar number 7 to Pillar number 2 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H.S. MOHANTA, Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
2352
कार्यालय, कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्रकरण क्र . 03-अ- 82-2019-20
छतरपुर, दिनांक 27 जनवरी 2021 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (4 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि जाती है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयो के लिये आवश्यकता है ।
- अनुसूची-
1.
भूमि का वर्णन
राजनगर
ख. तहसील-
जिला-
क.
छतरपुर
27.142 है.
घ. लगभग क्षेत्रफल-
पिपरिया
ग.
ग्राम-
भूमि खसरा
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा (8.)
4
3
2
0.998
592
T
593
2.480
594
595
0.533 0.142
596
0.849
598
0.829 जगदीश सिंह रामराजा सिंह अवधेश सिंह पिता देवसिंह रज्जू राजा प्रेम राजा बेबी राजा पुत्री शंकर सिंह गुलाब रानी पत्नि काशी प्रसाद रोहित पिता मोहनलाल ना.बा. सर. मां श्रीमति मीरा पत्नि मोहनलाल अहिरवार जाति ठाकुर पता सा. बडागांव सा. देह 3/4 भाग भूमि स्वामी रनमत सिंह, रामसिंह, नारायण सिंह, राजेन्द्र सिंह तनय लोचन सिंह, फूला राजा बेवा लोचनसिंह जाति ठाकर पता सा देह 1/4 भाग भूमि स्वामी
1.000 2
599/3
1.200
599/5
3
599/6
4
किशोरी माखन तनय भगडू जाति कॉदर भूमि स्वामी श्यामलाल तनय मौना जाति कोदर भूमि स्वामी रामलाल तनय बब्बू जाति कोदर भूमि स्वामी
1.300 1.300
599/7
5 कल्लूकौदर पुत्र मोना कौंदर जाति कौदर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.862 6
599/8
रामप्रकाश तनय हल्का जाति कुम्हार भूमि स्वामी
7
नारायन तनय जंगी जाति अहीर पता सा. देह भूमि स्वामी
632 635
0.854 0.232
0.851
638 636
8
1.015 फेरन लाल तनय जगन्नाथ जाति ब्राम्हण पता सा. सलैया भूमि
9
639/1/1
0.176 स्वामी श्रीमती मुन्नीराजा ठाकुर पत्नी गोविन्दसिंह ठाकुर जाति ठाकुर
10
0.176
639/1/2
पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी किरनराजा ठाकुर पत्नी बलबीर सिंह ठाकुर जाति ठाकुर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
639/2
11
0,774 दरयाव सिंह ठाकुर पुत्र हिन्दूपत सिंह ठाकुर जाति ठाकुर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12
640/1
1.363 गोविंद सिंग ठाकुर पुत्र भगुन्त सिंह ठाकुर जाति ठाकुर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13 बलवीर सिंह तनय भगुन्त सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम
1.363
640/2 688/1/2
14
भूमि रयामी नथुवा तनय बंदी जाति कुम्हार पत्ता सा. देह शासकीय
650/1
0.368 1.900 15
651
0.231
652
0.757 पट्टेदार (विभाग) कवेन्द्र सिंह गौड पुत्र रंगलाल गौड जाति गौड पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
657
0.178 18
656/2
1.615 हरेन्द्र सिंह तनय रंगलाल सिंह जाति गाँड पता सा. देह भूमि स्वामी
0.368
688/1/1
17 गोविंद सिंग ठाकुर पुत्र भगुन्त सिंह ठाकुर जाति ठाकुर पता छत्तरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2.428
688/2/1
18 हरदेव सिंह ठाकुर पुत्र दरयाव सिंह ठाकुर जाति ठाकुर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27.142
28किता
कुल योग (है .)
2. पिपरिया तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2021
क्र. एफ- 3-29-2021-अठारह-5.- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत सतना विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 3-33-2005- बत्तीस भोपाल , दिनांक 07.05.2005 को निरस्त करते हुये सतना विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।
पदनाम अधिनियम की धारा 17 (क) (1 ) की उपधारा
2
1
संस्था/पत्ता
समिति में पद
4 3
सदस्य
नगर पालिक निगम , सतना
महापौर (क)
सदस्य
जिला पंचायत, सतना
अध्यक्ष (ख)
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, सतना
संसद सदस्य (ग)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, सतना
विधायक
(घ)
कोई नहीं
नगर विकास प्राधिकरण/ साडा
अध्यक्ष
(2)
सदस्य
जनपद पंचायत, सोहावल
अध्यक्ष (च)
1.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, नीमीवृत
(छ)
सदस्य
ग्राम पंचायत, नैना
2.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बेला
3.सरपंच
4.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , बठियाकला
5.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, कैमा उन्मूलन
6.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सगमा
7.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, मझगवां
8.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, करही कोठार
9.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , बाबूपुर
10सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सौहोला
11.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , बेलहटा
12.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सेजहटा
1.प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर, जिला सतना
(ज)
2.प्रतिनिधि
3. प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सतना
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतना
सदस्य
वनमंडलाधिकारी, जिला सतना
4.प्रतिनिधि
5.प्रतिनिधि
6.प्रतिनिधि
7.प्रतिनिधि
(झ)
समिति का संयोजक
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया,
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया,
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर,
संयोजक
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रीवा (म.प्र. ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
2354
[भाग 1 क्र. एफ 3-24-2021 -अठारह- 5.- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 -क (1 ) के अन्तर्गत नीमच विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक एफ-3 / 31 / 2013/32 भोपाल, दिनांक 30.07.2014 को निरस्त करते हुये नीमच विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।
पदनाम
अधिनियम की धारा 17 (क) (1 ) की उपधारा
2
1
अध्यक्ष
संस्था/ पता
समिति में पद
4 3
सदस्य
नगर पालिका परिषद्, नीमच
(क)
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत, नीमच
(ख)
संसद सदस्य
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र , मंदसौर- नीमच
(ग)
विधायक
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र नीमच
(घ)
अध्यक्ष
कोई नहीं
नगर विकास प्राधिकरण/साडा
(ङ)
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत, नीमच
(व)
1.सरपंच
(छ)
2.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बरूखेडा (ग्राम भोल्यावास)
सदस्य
ग्राम पंचायत, कनावटी (ग्राम कनावटी)
3.सरपंच
4.सरपंच
5.सरपंच
6.सरपंच
7.सरपंच
8.सरपंच
1.प्रतिनिधि
सदस्य
| ग्राम पंचायत, डुंगलावदा (ग्राम डुंगलावदा, ग्राम चंगेरा )
सदस्य
ग्राम पंचायत , बिसलवासकलां (ग्राम खड़ावदा)
सदस्य
ग्राम पंचायत , धनेरियाकलां ( ग्राम लेवड़ा, ग्राम धनेरियाकलां, ग्राम जागोली)
सदस्य
ग्राम पंचायत, जैसिंगपुरा ( ग्राम अरन्याकुमार, ग्राम जैसिंगपुरा)
सदस्य
ग्राम पंचायत , पिपल्याहाड़ा (ग्राम हिंगोरिया)
सदस्य
ग्राम पंचायत , जमुनियाखुर्द (ग्राम रावतखेड़ा, ग्राम जैतपुरा)
सदस्य
कलेक्टर, जिला नीमच
(ज)
2.प्रतिनिधि
3.प्रतिनिधि
4.प्रतिनिधि
नीमच
5.प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नीमच
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , नीमच
सदस्य
मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद ,
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
6.प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
7.प्रतिनिधि
(झ)
समिति का संयोजक
संयोजक
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन (म.प्र.) 2355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
क्र. एफ 3-28-2021-अठारह- 5.- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क (1 ) के अन्तर्गत खरंगोन विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश कमांक एफ-3-38-2015-अठारह-5 भोपाल , दिनांक 27.08.2016 को निरस्त करते हुये खरगोन विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।
पदनाम अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा
2
1
संस्था/ पता
समिति में पद
4
3
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, खरगोन
अध्यक्ष (क)
सदस्य
जिला पंचायत, खरगोन
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र , खरगोन
संसद सदस्य
(ग)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र खरगोन
विधायक
(घ)
कोई नहीं
नगर विकास प्राधिकरण / साडा
अध्यक्ष
(2)
अध्यक्ष
(च)
अध्यक्ष
1.सरपंच
सदस्य
जनपद पंचायत, खरगोन जिला खरगोन
सदस्य
जनपद पंचायत, गौगांव जिला खरगोन
सदस्य
ग्राम पंचायत, मेनगांव (ग्राम मेनगांव)
(छ)
2.सरपंच
3. सरपंच
4.सरपंच
5.सरपंच
6.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, पिपराटा (ग्राम पिपराटा)
सदस्य
ग्राम पंचायत , बेडियाव (ग्राम फाजिलपुरा, बेजियाव)
सदस्य
ग्राम पंचायत, रणगांव (ग्राम सिरपुर बिरोठी, रणगांव)
सदस्य
ग्राम पंचायत, सिनखेडा (ग्राम सिनखेडा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, जामला (ग्राम खतवास,
महुकुण्डिया, हीरापुर, जामला)
7.सरपंच
8.सरपच
9. सरपंच
10. सरपंच
11. सरपंच
12. सरपंच
13. सरपंच
14. सरपंच
15. सरपंच
16. सरपंच
17. सरपंच
18. सरपंच
सदस्य
सदस्य
ग्राम पंचायत , भसनेर (ग्राम भसनेर बनिहार (वणार)) ग्राम पंचायत, मागरिया (ग्राम मागरिया , खेडीखानपुरा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, सोनीपुरा (ग्राम नबाबपुरा , बिजलगांव बुजुर्ग, सोनीपुरा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, बलवाडी (ग्राम बलवाडी, तुकलावाद, बेलमार)
सदस्य
ग्राम पंचायत, भाडली (ग्राम मांगरूलबुजुर्ग, भाडली)
सदस्य
ग्राम पंचायत , मांगरूलखुर्द (ग्राम मांगरूलखुर्द )
सदस्य
ग्राम पंचायत, बीडबुजुर्ग (ग्राम बिजलगांव खुर्द, बीडबुर्जुग)
सदस्य
ग्राम पंचायत, बडगांव (ग्राम बडगांव)
सदस्य
ग्राम पंचायत, मेहरजा (ग्राम मेहरजा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, राजपुरा (ग्राम डाबरिया, राजपुरा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, रहीमपुरा (ग्राम खेडीबुर्जुग, मनावर, बहादरपुरा, जमेशदपुरा, आदमपुरा , मोमिनपुरा, चौडी,
सदस्य
मुकलीसपुरा) ग्राम पंचायत, सांगवी (ग्राम सांगवी)
सदस्य
कलेक्टर, जिला खरगोन
1.प्रतिनिधि
(ज)
2.प्रतिनिधि
3.प्रतिनिधि
4.प्रतिनिधि
4
5.प्रतिनिधि
6.प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खरगोन
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, खरगोन
सदस्य सदस्य
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खरगोन
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
7.प्रतिनिधि
(झ)
समिति का संयोजक
संयोजक
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर (म.प्र.) 2356
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
[भाग 1 क्र. एफ 3-09-2021 -अठारह -5.- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क(1 ) के अन्तर्गत सिवनी विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 24.10.2001 को निरस्त करते हुये सिवनी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क (2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।
पदनाम अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा
2
1
अध्यक्ष संस्था/पता
समितिमें पद
4 3
सदस्य
नगर पालिका परिषद्, सिवनी
(क)
(ख)
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत, सिवनी
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, सिवनी
संसद सदस्य (ग)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र-213 , सिवनी
विधायक (घ)
अध्यक्ष
कोई नहीं
नगर विकास प्राधिकरण / साडा
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत , सिवनी
(च)
1.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बींझावाडा
(छ)
2.सरपंच
3.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , कोहका माल (ग्राम- मानेगाँव)
सदस्य
ग्राम पंचायत, बिठली
4.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , डोरली छतरपुर
5.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , बोरदेई
6.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , खैरी
7.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बाम्होडी
8.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , लखनवाडा
9.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, लोनिया
10.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, लूघरवाडा
1. प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर , जिला सिवनी
(ज)
2.प्रतिनिधि
3.प्रतिनिधि
4.प्रतिनिधि
5. प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सिवनी
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , सिवनी
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सिवनी
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
6. प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
7.प्रतिनिधि
(झ)
समितिका संयोजक
संयोजक
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (म.प्र. ) 2357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
क्र. एफ 3-25-2021-अठारह- 5.- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 -क (1 ) के अन्तर्गत विदिशा विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक एफ- 3-97-2011 - बत्तीस भोपाल दिनांक 30 नवम्बर 2011 को निरस्त करते हुये विदिशा विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।
समिति में पद
संस्था/पता
पद/ व्यक्ति का नाम
अधिनियम की धारा 17 -क(1 )
4
3
2
1
सदस्य
नगर पालिका परिषद्, विदिशा
अध्यक्ष
(क)
सदस्य
जिला पंचायत, विदिशा
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
लोकसभा क्षेत्र, विदिशा
संसद सदस्य
(ग)
सदस्य
विधानसभा क्षेत्र, विदिशा
विधायक
(घ)
कोई नही
नगर विकास प्राधिकरण/ साडा
अध्यक्ष
(ड.)
सदस्य
जनपद पंचायत, विदिशा
अध्यक्ष
(च)
सदस्य
ग्राम पंचायत , सौराई ( ग्राम सौराई, बराखेड़ा)
1. सरपंच
(छ)
सदस्य
2. सरपंच
ग्राम पंचायत, कराखेड़ी(ग्राम कराखेड़ी , रूसल्ला, मदनखेड़ी)
सदस्य
3. सरपंच
ग्राम पंचायत, चिडोरिया (ग्राम चिडोरिया, गुरारिया हवेली)
सदस्य
4. सरपंच
ग्राम पंचायत, सौंठिया (ग्राम सौंठिया, गेहूखेड़ी, मुरवारा)
सदस्य
5. सरपंच
ग्राम पंचायत, पठारी हवेली (ग्राम पठारी हवेली, तरावली)
सदस्य
6. सरपंच
ग्राम पंचायत, डाबर (ग्राम डाबर, धारूखेड़ी,
हसनाबाद)
सदस्य
7. सरपंच
ग्राम पंचायत, पांझ (ग्राम पांझ, धतुरिया)
सदस्य
8. सरपंच
ग्राम पंचायत, परसौरा हवेली (ग्राम परसौरा हवेली, भोरिया , परासी टुण्डा)
सदस्य
9. सरपंच
ग्राम पंचायत, करैया हवेली (ग्राम करैया हवेली, सुआखेड़ी, आमखेड़ा, पड़रियामाफी, रंगई , बेरखेड़ी बिरसा)
सदस्य
10. सरपंच
ग्राम पंचायत, हांसुआ (ग्राम हांसुआ घुडियाखेड़ी)
सदस्य
11. सरपंच
ग्राम पंचायत, सुनपुरा (ग्राम सुनपुरा, विघन,
सदस्य
12. सरपंच
उदयगिरी) ग्राम पंचायत , जीवाजीपुर (ग्राम जीवाजीपुर,
सदस्य
13. सरपंच
अमाछार)
ग्राम पंचायत, कुंआखेड़ी (ग्राम कुंआखेड़ी )
14. सरपंच
ग्राम पंचायत, मुडरा हरिसिंह (ग्राम मुडरा हरिसिंह)
सदस्य
15. सरपंच
ग्राम पंचायत, इमलिया लश्करपुर
(ग्राम ढोलखेड़ी)
सदस्य
कलेक्टर, विदिशा
1. प्रतिनिधि
(ज)
2 प्रतिनिधि
वन मण्डल अधिकारी, विदिशा
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा
3. प्रतिनिधि
सदस्य
4. प्रतिनिधि
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग विदिशा
सदस्य
5. 'प्रतिनिधि
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य 6. प्रतिनिधि
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
7. प्रतिनिधि
संयोजक समिति का संयोजक
(झ)
संयुक्त संचालक , नगरं तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल-रायसेन सीहोर म.प्र 2358
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
क्र. एफ 3-11-2021 -अठारह- 5.- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क (1 ) के अन्तर्गत रीवा विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-21-2009- बत्तीस, भोपाल दिनांक 9 जून 2009 को निरस्त करते हुये रीवा विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।
नाम/पद अधिनियम की धारा 17-क(1 ) के तहत गठित समिति
2
1
महापौर
पद संख्या का नाम
3
4
सदस्य
नगर पालिक निगम , रीवा
(क)
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत, रीवा
सांसद
सदस्य
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, रीवा
(ग)
विधायक
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, रीवा
(घ)
अध्यक्ष
(3)
अध्यक्ष
कोई नही
नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी/साड़ा
सदस्य
जनपद पंचायत, रीवा
(च)
1. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, करहिया
(요)
2. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, गोड़हर
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, दुआरी
4. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, मैदानी
5. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, अटरिया
6. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, अजगरहा
7. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बरा
सदस्य
ग्राम पंचायत, इटौरा
8. सरपंच
9. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, पुरैना
10. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सौनौरा
11.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, पड़िया
12.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, कोष्ठा
13.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, जोरी
14.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, जिवला
15.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, देवरा
16.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सिलपरा
17.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, कोठी
18.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, वैसा
19.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, मगुरहाई
20.सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, रौसर
1. प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर, जिला रीवा
(ज.)
2. प्रतिनिधि
3. प्रतिनिधि
4. प्रतिनिधि
5. प्रतिनिधि
6. प्रतिनिधि
7. प्रतिनिधि
सदस्य
आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , रीवा
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रीवा
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
समिति संयोजक
(झ.)
संयोजक
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा (म.प्र.) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
2359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खंडवा, दिनांक 28 नवम्बर 2020
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-13-अ- 82-2020-21.- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक क्र. 1436-कार्य- एल.ए. - 9 ( 49 ) , खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम चान्देल निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.74 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया , साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम चान्देल की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , अनय द्विवेदी कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:-
प.ह.नं.
जिला
तहसील
स. क्र.
(3)
(4) (1)
(2)
87 खंडवा
1
पुनासा
नोट.-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्रस्तावित
ग्राम का नाम
अनुमानित
क्षेत्रफल हेक्टर में
(7)
(6)
(5)
0.74
चान्देल
इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम चान्देल की निजी कृषि भूमि डुब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा उप प्रबंधक ( सिविल ) एनएचडीसी खंडवा कार्यपालन यंत्री, न . वि. संभाग क्र. 13 खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-13-अ-82-2020-21.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है .
प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम चान्देल की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजित समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
भूमि का वर्णन
रकबा
ग्राम का नाम जिला तहसील
स. क्र.
(हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.74
चान्देल
खंडवा
1
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खंडवा म . प्र.
इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम चान्देल की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
2360
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2021
भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-15-अ- 82-2020-21.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.
प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम बंजारी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजित समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम का नाम रकबा
तहसील
स. क्र.
(हे. में )
(4) (2) (3)
(1)
बंजारी
0.30 1 खंडवा पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा म. प्र .
इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम बंजारी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक 15-अ- 82-2020-21.- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक क्र. 1436- कार्य - एल.ए. - 9 ( 49 ) , भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम बंजारी की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.30 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू -अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम वंजारी की निजी कृषि भूमि डूव में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है .
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अनय द्विवेदी , कलेक्टर , जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:-
प.ह.नं.
तहसील
जिला
स. क्र.
(3)
(1)
(2)
खंडवा
(4) 52 1
पुनासा
नोट. - 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
अनुसूची
प्रस्तावित
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम
अनुमानित क्षेत्रफल हेक्टर में
(7)
(5) बंजारी
(6) 0.30
इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम बंजारी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक ( सिविल ) एनएचडीसी खंडवा/ कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13 खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-16-अ- 82-2020-21.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है .
प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम पुरनी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजित समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
भूमि का वर्णन
रकबा
तहसील
जिला
स. क्र.
ग्राम का नाम (हे. में)
(4) (1)
(3)
(2)
1
खंडवा
3.13
पुरनी
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खंडवा म . प्र.
इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम पुरनी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक-16-अ- 82-2020-21.- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक क्र. 1436- कार्य- एल.ए. - 9 ( 49 ) , भाग -13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम पुरनी की निजी कृषि भूमि कुल रकत्रा 3.13 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम पुरनी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है .
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15( 1 ) 2014 सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अनय द्विवेदी , कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:-
प.ह.नं.
तहसील
जिला
स. क्र.
(4)
(3)
(1)
(2)
55 खंडवा
1
पुनासा
. -1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
नोट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्रस्तावित
ग्राम का नाम
अनुमानित क्षेत्रफल हेक्टर में
(6)
(7)
(5)
3.13
पुरनी
इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम पुरनी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , एनएचडीसी खंडवा उप प्रबंधक ( सिविल ) एनएचडीसी खंडवा/ कार्यपालन यंत्री, न . वि. संभाग क्र. 13 खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
2362
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सेवढ़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2020
प्र. क्र. 09- अ - 82-2020-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग
(4) 76.90 (1) दतिया
(2) सेंवढ़ा
(3) बसई मलक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
माँ रतनगढ़ बहुउददेशीय
परियोजना के अन्तर्गत बांध परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ जिला भिण्ड ( म. प्र. ) .
निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.
1. भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू -अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया म . प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
2. भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मौ, जिला भिण्ड म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10- अ-82-2020-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में ) लगभग
(4) 97.480 (1) दतिया
(2) सेंवढ़ा बुढ़ेरा (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
माँ रतनगढ़ बहुउददेशीय
परियोजना के अन्तर्गत बांध (5) परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ जिला भिण्ड ( म. प्र. ).
निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.
1 . भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारीअनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया म . प्र . के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
2. भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मौ , जिला भिण्ड म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ-82-2020-2021. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 2363
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में ) लगभग
(6)
(5)
(3)
(1)
(2)
(4) 238.252
खमरौली
दतिया सेंवढ़ा
माँ रतनगढ़ बहुउददेशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध
परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ
जिला भिण्ड ( म. प्र. ) .
निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.
1. भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
2. भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मौ, जिला भिण्ड म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2021
2364
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
Jabalpur , the 13th January 2021 No. B -234- II - 15-50-87 - V. In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub- section ( 2 ) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act . 1987 ( No. 39 of 1987 ) , as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 ( 59 of 1994 ) . Hon'ble the Chief Justice , High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu , Judge of High Court of Madhya Pradesh . Bench at Gwalior , as Chairman of the High Court Legal Services Committee Gwalior Bench . Gwalior with immediate effect .
No. B - 236- II - 15-50-87-V.- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act . 1987 ( No. 39 of 1987 ) , as amended by the Legal Services Authorities (Amendment ) Act . 1994 ( 59 of 1994 ) , Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates Hon'ble Shri Justice Sujoy Paul . Judge of High Court of Madhya Pradesh . Bench at Indore , as Chairman of the High Court Legal Services Committee Indore Bench . Indore with immediate effect .
No. B - 238-11-15-50-87-V. -In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section ( 2 ) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act . 1987 ( No. 39 of 1987 ) , as amended by the Legal Services Authorities (Amendment ) Act , 1994 ( 59 of 1994 ) . Hon'ble the Chief Justice , High Court of Madhya Pradesh . hereby nominates Hon'ble Shri Justice Atul Sreedharan Judge of High Court ofMadhya Pradesh , Principal Seat Jabalpur , as Chairman of the High Court Legal Services Committee with immediate effect .
By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice. RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2021
क्र. A - 90-दो- 3-420-80- भाग- बारह . श्री रमेश कुमार सोनी , सेवानिवृत्त , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195/ इक्कीस- ब ( एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक ) , 2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1- 2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सोनी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 225
अर्द्धवेतन अवकाश 75 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 75 क्र. A-92-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री एस. एस. रघुवंशी , सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195/ इक्कीस- व ( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 इक्कीसव ( एक) , 2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 -इक्कीस व ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1- 2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री रघुवंशी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 153 147 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
( i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 153 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 147 2365
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2021
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2021
क्र. D- 183- दो - 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त, 2011 , Govt . of India . Ministry of Finance . Department of Expenditure , EII ( A ) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12( 2 ) 2020 - EII ( A ) , Dated 12th October 2020 , Govt . of India, Ministry of Finance , Deparment of Expenditure , EII ( A) , New Delhi , Office Memo . No. 12 ( 2 ) 2020- ΕΙI (A) , Dated 20th October 2020 , Govt. of India. Ministry of Finance , Department of Expenditure. EII ( A ) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12 (2 ) 2020 - EII ( A) , Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D- 4348 , Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 185- दो-2-5-2019. श्री यशपाल सिंह डिप्टी डायरेक्टर , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 के साथ एल. टी. सी . सुविधा का उपभोग करने के कारण , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9( 1 -ड) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त, 2011 , Govt . of India , Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII ( A ) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12 (2) 2020 - EII ( A ) , Dated 12th October 2020, Govt . of India , Ministry of Finance . Deparment of Expenditure , EII ( A ) , New Delhi , Office Memo . No. 12 ( 2 ) 2020 - ΕΙΙ (A) , Dated 20th October 2020 , Govt. of India, Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII ( A ) , New Delhi . Office Memorandum F. No. 12 (2 ) 2020 - EII ( A) , Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D - 4348 , Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.
जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2020
क्र. C-3536- दो- 3-75-2009.- श्री बी. एस. भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक वर्ष 2019 से 2021 तक की ब्लाक अवधि के साथ ( होम टाउन एल.टी.सी. ) एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त, 2011 , Govt . of India , Ministry of Finance . Department of Expenditure . EII ( A) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12 ( 2 ) 2020 - ΕΙΙ ( A ) , Dated 12th October 2020 ,Govt . of India , Ministry of Finance, Deparment of Expenditure , EII ( A ) . New Delhi , Office Memo . No. 12 ( 2 ) 2020 - ΕΙΙ ( Α ) , Dated 20th October 2020 , Govt. of India, Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII ( A ) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12 ( 2 ) 2020 - EII ( A ) , Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D - 4348 . Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे , ओ.एस.डी.
जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2021
क्र. A-88- दो-2-28-2018.- श्री आर. सी. वाष्र्णेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 फरवरी 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. वाष्र्णेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . सी. वाष्र्णेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
2366
क्र. B -320-दो- 3-420-80 भाग- बारह . श्रीमती रिया त्रिपाठी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस ( एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना- पत्रक
15-07-1996 1. श्रीमती रिया त्रिपाठी, स्वैच्छिक
सेवानिवृत्त ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक
06-10-2020 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
निरंक
3. नियुक्ति दिनांक . से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
[ भाग 1 का चयन किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक की ब्लाक अवधि के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त, 2011 , Govt . of India , Ministry of Finance, Department ofExpenditure , EII ( A ) , New Delhi , Office Memorandum F. No. 12 ( 2 ) 2020- EII ( A) , Dated 12th October 2020 , Govt. of India , Ministry of Finance , Deparment of Expenditure, EII (A ) , New Delhi , Office Memo . No. 12 ( 2 ) 2020 - ΕΙΙ ( Α) , Dated 20th October 2020 , Govt. of India. Ministry of Finance , Department of Expenditure , EII ( A) . New Delhi . Office Memorandum F. No. 12 ( 2 ) 2020- EII ( A) , Dated 10 November 2020 and Registry Circular No. D - 4348 , Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 329- दो-2-15-2020 .- श्री विजय कुमार पांडेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
24 वर्ष 02 माह
4. दिनांक 15-07-1996 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 22दिन.
निरंक
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से )
24=12x15= 180
दिन.
6. कालम ( 4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)
(1) दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2020 तक, चार दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
(2) दिनांक 21 से 27 दिसम्बर 2020 तक का एवं दिनांक 01 से 04 जनवरी 2021 तक, का कुल ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(3) दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2020 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार पांडेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
180दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता
8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया निरंक गया अवकाश समर्पण का लाभ .
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पांडेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
180दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समपर्ण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक06-10-2020 को शेष अर्जित अवकाश 194दिन) .
क्र. B - 322-दो- 2-31-2018 . श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास द्वारा विशेष कैश पैकेज क्र. B - 331- दो-2-40-2017. श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 18 से 23 जनवरी 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 जनवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 178-दो- 2-2-2017.- श्री विमल प्रकाश शुक्ला , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 23 से 27 दिसम्बर 2020 तक के शीतकालीन अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से 2021 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. C- 180- दो-2-46-2015.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 05 से 19 जनवरी 2021 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर , दिनांक 18 जनवरी 2021
क्र. B - 353- दो- 2-33-2020 . श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 12 से 19 फरवरी 2021 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 181-दो-2-30-2020. श्री अफसर जावेद खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 फरवरी 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अफसर जावेद खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अफसर जावेद खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 177- दो -2-17-2016.- श्री एन. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 04 से 05 जनवरी 2021 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. पी . सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 179-दो- 2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2020 तक , चार दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 01 से 06 जनवरी 2021 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 02 से 06 जनवरी 2021 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.