ध्य प्रदेश शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार , दिनांक 30 जनवरी 2021 - माघ 10, शक 1942
क्रमांक 52]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2021
क्र.एफ-2-9-2021-लोसेप्र - इकसठ -1- पी.एस.जी.-33. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम , प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: -
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत् स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा सेवाएँ
सेवा क्र.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा
प्रथम अपील के निराकरण कीनिश्चित की गयी समय-सीमा
(3)
(6)
(7) (1)
(4)
(5)
(2)
जिला कलेक्टर 41.6
30कार्य दिवस
30कार्य दिवस
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला परियोजना समन्वयक
मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1 ) (सी) के अंतर्गत निःशुल्क अध्ययनरत् छात्रों की बजट उपलब्धता की स्थिति में धारा 12 (2) केअनुसारफीस प्रतिपूर्ति की समय- सीमा को निर्धारित करने की योजना
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया , उपसचिव.
103
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .