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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 8 फरवरी 2021 - माघ 19 , शक 1942
क्रमांक 60 ]
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2021
क्र. एफ 01-02-2020 - ए- सोलह. कारखाना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 63 ) की धारा 6 और धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिनका उक्त अधिनियम की धारा 115 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशन किया जा चुका है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
(1 ) नियम 6 में, -
(1 ) उप - नियम ( 1 ) में, शब्द " प्ररूप 4 में से दो प्रति " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग , के अधिकारिक वेब पोर्टल ( www.labour.mp.gov.in ) पर उपलब्ध ऑनलाइन प्ररूप 4 " स्थापित किए जाए.
(2) उप- नियम ( 1 ) में, शब्द " नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित फीस की रकम " के स्थान पर शब्द " आवेदन अनुसार ऐसे केलेण्डर वर्षों के रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित कुल फीस की रकम " स्थापित किए जाए.
(3) उप - नियम ( 2 ) में, शब्द " कारखाने का रजिस्ट्रेशन करके प्ररूप 3 में " के स्थान पर , शब्द तथा अंक " कारखाने का रजिस्ट्रीकरण करके दस या अधिक वर्षों जैसा की राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऑनलाइन प्ररूप 3 में " स्थापित किए जाए.
No. F. 01-02-2021 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by Section 6 and Section 112 of the Factories Act, 1948 ( No. LXIII of 1948 ) , the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules , 1962 , the same having been previously published as required by Section 115 of the said Act namely:-
119 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2021
120
AMENDMENT
In the said rules ,-
1. In rule 6 ,-
(1) In sub rule ( 1 ) , for the words and figure "Form No. 4, in duplicate " , the words " online form no . 4 available on official portal of the Labour Department, Government of Madhya Pradesh (www.labour . mp . gov.in ) " shall be substituted .
(2) In sub rule ( 1 ) , for the words " amount of fee as specified in the Schedule below " , the words " total amount of fees as for such calendar years as applicable for such registration " shall be substituted .
(3) In sub rule (2 ) the words and figure " register the factory and grant a licence in form no . 3 " , the words and figure " register the factory and grant a licence online in form no . 3 for ten years or more as may be precribed by the State Government " , shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह , उपसचिव .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .