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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 61 ]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 8 फरवरी 2021- माघ 19 , शक 1942
कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2021
क्र. 161-25-2021 - सत्रह मेडि- 1.- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ( 2006 का अधिनियम से 34 ) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , एतद्वारा उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों/विनियमों के अंतर्गत कार्यों को करने के उद्देश्य से डॉ. ए. आर. निकम को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये खाद्य विश्लेषक के रूप में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 06 माह हेतु अधिकृत करते है .
No. 161-25-2021 - XVII - M - 1.- In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 ( Act No. 34 of 2006 ) the Commissioner , Food Safety, Madhaya Pradesh hereby authorises Dr. A. R. Nikam as Food Analyst for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performing functions under the said Act and Rules /Regulations made there under for 06 months from date of this notification .
संजय गोयल, आयुक्त.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.