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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 66 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी 2021 - माघ 22 , शक 1942
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2021
क्र. एफ- 22-02-2019- आठ. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , ऐसे गैर परिवहन यानों तथा छोटे ( हल्के ) परिवहन यानों जो जीवनकाल कर संदाय के दायी हैं और ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2020-21 की कालावधि के दौरान विक्रय किये जायेंगे को संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है. यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी , अर्थात्ः- 1. ऐसे यान जिन्हें ऐसे ऑटोमोबाइल व्यवसायियों द्वारा विक्रय किया जाए, जिन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर से, ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में वाहन विक्रय किये जाने के लिये व्यवसाय प्रमाण- पत्र प्राप्त किया हो. अन्य राज्यों के ऑटोमोबाईल व्यवसायी ग्वालियर व्यापार मेले में यानों का विक्रय नहीं कर सकेंगे.
2. ग्वालियर व्यापार मेले से क्रय किये गये यान राज्य में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , ग्वालियर में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किये जाऐंगे. वाहनों का अस्थाई पंजीयन अनुमत्य नहीं होगा.
3. मेला परिसर में, ऐसे यानों के भौतिक निरीक्षण एवं पंजीयन के लिये जो ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किये जाएं, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का अस्थाई कार्यालय खोला जायेगा.
No. F- 22-02-2019 - VIII .- In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam , 1991 (No. 25 of 1991 ) , the State Government , hereby , provides exemption of 50 % on rate of Life time tax payable on such non - transport vehicles and Small ( Light ) transport vehicles , which are liable to pay life time tax and are sold in the Gwalior Vyapar Mela during the period of 2020-21 year . This exemption shall be given subject to the following conditions and restrictions , namely:-
131 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2021
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1. That such vehicles which are sold by Automobile businessmen who have obtained trade certificate from the Regional Transport Officer , Gwalior for Selling vehicles in Gwalior Vyapar Mela premises . Automobile businessmen from other states shall not sell vehicles at the Gwalior Vyapar Mela .
2. The vehicles purchased from the Gwalior Vyapar Mela shall be mandatorily registered in Regional Transport Office , Gwalior in the state . Temporary Registration of vehicles shall not be permitted.
3. In the mela premises , temporary office of the Regional Transport Office shall be opened for the purpose of physical inspection and registration of such vehicles which have been sold at Gwalior Vyapar Mela .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी , अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .