Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 07, Part Part 1, 12 February 2021

Published 12 February 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
07
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-02-12.07.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

वध्यप्रदेश शास

न

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021 - माघ 23 , शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क )

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2021

क्र. एफ 1 ( ए) 155-1995 - ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , ( योजना ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2020 से 8 जनवरी 2021 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक , ( योजना) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

2907

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2021

क्र. एफ 1 ( ए ) 06-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन, मो . यूसुफ कुरैशी, भापुसे, सेनानी, 23 वी वाहिनी, विसबल, भोपाल को दिनांक 25 जून से 24 जुलाई 2020 तक, तीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2908

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 60 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में मो. यूसुफ कुरैशी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

फा. क्र. 306-2021- इक्कीस ब( एक) . राज्य शासन , एतद्वारा, रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक 1556- गोपनीय- दो-2-44-11 , दिनांक 27 दिसम्बर 2019 के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निमिष राजा तत्कालीन बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , जबलपुर की सेंवाये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एक वर्ष के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मो. यूसुफ कुरैशी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2021 क्र. एफ- 1-17-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( ए.एन.ओ. ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 1 से 12 फरवरी 2021 तक, बारह दिवस कीअवधि में 600, Hibben Magie Rd , Princeton , NJ (USA) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

क्र. 438-2021 - इक्कीस- ब ( एक )शुद्धि-पत्र.- राज्य शासन , एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक 1148-2020- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 18 मई 2020 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 , दिनांक 29 मई 2020 को प्रकाशित हुई थी, के अंग्रेजी संस्करण में निम्नलिखित शुद्धि पत्र जारी करता है , अर्थात्:-

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण में ( पृष्ठ क्रमांक-2447 ) के कॉलम नं. 7 में शब्द "Bergi " के स्थान पर, शब्द "Bargi " स्थापित किया जाएं.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पुलिस महानिरीक्षक ( ए.एन.ओ. ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

No. 438-2021 - XXI - B ( One ) .- CORRIGENDUM .-- The State Government , hereby , issues the following Corrigendum in respect of this department's Notification No. 1148-2020 - XXI - B ( 1 ) , dated the 18th May 2020 . which was publised in the Madhya Pradesh Gazette . Part- 1 , dated 29th May , 2020 , Namely :-

(3 ) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू,, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

In the said Notification , in its English version . at page No. 2447, in Column ( 7) , for the word "Bergi " , the word " Bargi sahll be substituted.

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2021 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2021

फा. क्र. 380 - इक्कीस - ब( दो ) संशोधन. राज्य शासन , इस विभाग के आदेश क्र. 4951 - इक्कीस - ब ( दो ) दिनांक 17 जनवरी 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए " श्री राजेश राव ", शासकीय अधिवक्ता जबलपुर के स्थान पर " श्री राजेश्वर राव " करता है .

फा. क्र. 306-2021- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निमिष राजा की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष अर्थात् दिनांक 3 जनवरी 2022 तक की अभिवृद्धि करता है .

2909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2021

फा. क्रमांक - 756 - इक्कीस ( ब- दो ) 2021.- राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951 - इक्कीस ( ब- दो ) 16 , दिनांक 12 अगस्त 2016 की सारणी के सरल क्रमांक -15 ( 1 ) , 15 ( 2 ) की प्रविष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के तीन पदों को मुख्यालय - ग्वालियर से तहसील - डबरा , जिला- ग्वालियर में स्थानांतरित किये जाने के पश्चात् मुख्यालय - ग्वालियर एवं तहसील - डबरा , जिला - ग्वालियर में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:-

सारणी

कुलस्वीकृत पद जिला/तहसील

स. क्र.

बढ़ाये गये पदों कीसंख्या

नवीन आवंटित

पद

घटाये गये पदों कीसंख्या

पूर्वस्वीकृत पद

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

00

03

03

06

15(1)

08

00

03

03

05

ग्वालियर डबरा (ग्वालियर )

15(2)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार , अपर सचिव.

पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2021

एफ-5-1-2002- बत्तीस.- राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसरण में ऐसी औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों को राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करने के लिये, जिनका पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण के मामले में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा हो तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-117- बत्तीस-90 , दिनांक 29 अप्रैल , 1999 तथा क्रमांक एफ 5-1-2002- बत्तीस , दिनांक 21 दिसम्बर 2010 और क्रमांक 27 , दिनांक 12 जनवरी 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, उपरोक्त क्षेत्र में उपयुक्त औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों (सारणी- एक अनुसार ) की पहचान करने तथा उसकी अनुशंसा करने के लिये निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए एक समिति गठित करती है, अर्थात्:-

अध्यक्ष 1. अध्यक्ष , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , भोपाल

सदस्य 2. संचालक/आयुक्त, संचालनालय , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि

3. निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान , भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य

सदस्य 4. निदेशक, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, ( सी.एस.आई.आर. ) , भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि.

सदस्य 5. प्राध्यापक, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय , भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि.

6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग , इन्दौर अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य

सदस्य- सचिव 7. सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि [ भाग 1 2910

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

1 उपरोक्त समिति संलग्न नियमों के उपबंध के अनुसार, पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए ऐसे उपयुक्त उद्योगों तथा संस्थानों की पहचान तथा राज्य सरकार को उनकी अनुशंसा करेगी, जिनका पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के मामले में पिछले एक वर्ष में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा हो ।

पात्र उद्योग एवं संस्थान के विवरण और पुरस्कार की रकम निम्नानुसार हैं :-

सारणी-एक

इकाइयों के विवरण

अनुक्रमांक

पुरस्कारों की रकम (रूपए)

1,50,000.00 1. अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग

सामान्य उद्योग

2.

खनिजों के उत्खनन से संबद्ध खानें

3.

4. लघु उद्योग

1,50,000.00 नगरपालिक निगम

5.

6. नगर पालिका / नगर परिषद्

7. चिकित्सालय (दो की संख्या में )

8. एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन) / स्वयं (दो की संख्या में)

9. विद्यालय / शिक्षा संस्थान (दो की संख्या में)

राज्य सरकार , एतद्द्वारा , राज्य में के ऐसे उद्योग / संस्थान ( सारणी- एक के अनुसार) हेतु पर्यावरण पुरस्कार के प्रदाय के लिए अनुसरित किए जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, जैसे कि ऊपर उल्लिखित किसी श्रेणी के अधीन ऐसा एक पुरस्कार सुनिश्चित् करने के लिए उनके प्रकरण पर विचार किए जाने हेतु उचित समझा जाए, अर्थात्:-

2911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नियम

संक्षिप्त नाम. इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावी कदम उठाने के लिए उद्योग / संस्थान (सारणी- एक के अनुसार) के लिए " मध्यप्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार नियम, 2019 है" । परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) " बोर्ड" से अभिप्रेत है, " मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" , जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन गठित एक राज्य बोर्ड;

(ख) " समिति " से अभिप्रेत है, ऐसा या ऐसे व्यक्ति जैसे कि राज्य शासन उद्योगों के दावों पर विचार करने के लिए तथा ऐसे उद्योगों / संस्थाओं के नामों की अनुशंसा करने के लिए , जो उनकी राय में प्रत्येक श्रेणी के अधीन वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए सर्वाधिक पात्र हैं, नियुक्त करे;

(ग) " प्ररूप " से अभिप्रेत है, इन नियमों के उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप;

(घ) "सामान्य उद्योग" से अभिप्रेत है , अत्यंत प्रदूषणकारी तथा उद्योग विभाग द्वारा विनिश्चित किए गए पूंजीगत निवेश करने वाले उन श्रेणीबद्धों से भिन्न मध्यप्रदेश में स्थापित उद्योग;

(ड.) "अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित एवं उपाबंध- एक में वर्णित तथा संयंत्र एवं मशीनों पर उद्योग विभाग द्वारा यथा विनिश्चित किसी पूंजीगत निवेश वाला कोई उद्योग ;

(च) " चिकित्सालय " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित तथा जैव- चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन अन्तर्निहित स्वास्थ्य संस्थान;

(छ) "स्वयं" से अभिप्रेत है , कोई व्यक्ति जिसने पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हों;

(ज) " नगरपालिक निगम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश मे स्थापित, नगरीय विकास विभाग के अधीन श्रेणीबद्ध निगम;

[ भाग 1 2912

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

(झ) " नगर पालिका/ नगर परिषद्" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित , नगरीय विकास विभाग के अधीन श्रेणीबद्ध नगरपालिका;

(ञ) " एन.जी.ओ. " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित तथा कार्यरत एवं विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के साथ फर्म एवं सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर सरकारी संगठन ;

(ट) "खान" से अभिप्रेत है, चाहे खुले या भूमिगत गढ्ढे जिनसे खनिज निकाला जाए;

तथा (ठ) "विद्यालय / शिक्षा संस्थान " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित कार्यरत शैक्षणिक संगठन जैसे शासकीय विद्यालय / गैर- शासकीय विद्यालय , महाविद्यालय , विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध संस्थान;

(ड) " लघु उद्योग" से अभिप्रेत है, राज्य में अवस्थित उद्योग और इन नियमों के उपाबंध- एक में यथा उल्लिखित किसी श्रेणी के अधीन अन्तर्निहित तथा उद्योग विभाग द्वारा, यथा विनिश्चित पूंजीगत निवेश वाला उद्योग;

3. वार्षिक पुरस्कार हेतु विचार किए जाने की वांछा रखने वाले उद्योग / संस्थान (सारणी-2 के अनुसार) विहित प्ररूप में अपेक्षित सहायक संलग्लकों सहित उस वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति बताते हुए अपने दावे बोर्ड को प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेंगे ।

4. केवल ऐसे उद्योग / संस्थान (एन जी ओ / विद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर ) ही पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे , जिन्होंने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1981 के अधीन विचाराधीन अवधि के लिए सहमति / नवीकरण / परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचालन) नियम, 2016 / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 /जैव- चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के अधीन प्राधिकार प्राप्त किया हो ।

5. विहित तारीख तक या उसके पूर्व बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी दावे समिति के समक्ष रखे जाएंगे । समिति प्रस्तुतीकरण / निरीक्षण के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन करेगी तथा प्राप्त दावों पर निर्णय करेगी तथा उद्योग / संस्थान के नाम या नामों की सिफारिश करेगी , जिन्हें राज्य 2913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

सरकार द्वारा पर्यावरण पुरस्कार दिया जाना चाहिए । यदि समिति के पास सुझाव देने के लिए कोई नाम नहीं है, तो उस प्रभाव की सिफारिश की जाएगी । सारणी एक के अनुसार यदि समिति किसी श्रेणी के लिए एक से अधिक, किंतु दो तक नाम की सिफारिश करती है, तो पुरस्कार की रकम उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी । 6. समिति कारबार के संचालन के लिये अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाने के लिये स्वतंत्र होगी, किंतु स्वीकृति राज्य सरकार को उसकी सिफारिश प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के अपश्चात् की जानी चाहिए । 7. समिति द्वारा की गई सिफारिशें अंतिम होगी ।

8. राज्य सरकार, इन नियमों के अधीन नियम या उपाबंध को संशोधित कर सकेगी और ऐसे परिवर्तन, यदि कोई किए जाए,संशोधन तारीख से प्रभावशील होगें ।

9. राज्य सरकार पुरस्कार पर विनिश्चय कर सकेगी ।

10. उपाबंध -2 में उल्लेखित पुरस्कार संबंधित उद्योग / संस्थान को राज्य सरकार द्वारा नगद पुरस्कार के साथ दिए जाएंगे ।

11. राज्य सरकार द्वारा सारणी- एक में उल्लेखित श्रेणी के अनुसार चयनित आवेदन को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2914

उपाबंध-1

वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार के लिए विचार किए जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य में अवस्थित उद्योगों के नाम ,

(अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग )

1. इन्टीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट.

2. एल्यूमीनियम इण्डस्ट्रीज.

3. डाई एण्ड डाईज.

4. केमिकल / कास्टिक सोडा इण्डस्ट्रीज.

5. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स.

6. शुगर इण्डस्ट्रीज.

7. फर्टीलाईजर / सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट.

8. डिस्लरी / फर्मेन्टेशन इण्डस्ट्रीज .

9. पल्प पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स.

10. सीमेंट इण्डस्ट्रीज.

11. थर्मल पॉवर स्टेशन्स.

12. पेट्रोकेमिकल्स.

13 . क्लस्टर ऑफ टेनरीज.

14. पेन्ट्स.

15. पेस्टीसाईड्स.

16. कॉपर एण्ड जिंक स्मेल्टिंग.

17. पेट्रोलियम ऑयल रिफायनरीज.

2915

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

उपाबंध-2

वार्षिक पुरस्कार के लिए आवेदन

1. उद्योगों / नगरीय निकाय / संस्थानों की श्रेणी

(क) अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योगः

(ख) सामान्य उद्योगः

(ग) लघु उद्योगः

(घ) खनिजों के उल्खनन से संबद्ध खानेंः

( ड.) नगरपालिक निगमः

(च) नगर परिषद्ः

(छ) चिकित्सालयः

(ज) एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन):

( झ) स्वयंः

(ञ) विद्यालय/ शिक्षा संस्थानः

2. उद्योग / संस्थान का नाम, इसकी अवस्थिति, पता एवं दूरभाष क्रमांक.... मोबाइल नम्बर , ई - मेल

3. उद्योग / संस्थान का उत्पाद तथा वार्षिक उत्पादन... (जैसा लागू हो)

4. कुल पूंजीगत निवेशः

5. प्रदूषण नियंत्रण उपायों / घरेलू जलमल तथा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन / पर्यावरण जागरूकता के लिए पूंजीगत निवेश

6. प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा प्रबंधन के लिए वार्षिक आवर्ती व्यय

7. बोर्ड सम्मति का क्रमांक एवं तारीख [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2916

J

वायु अधिनियम, 1981

जल अधिनियम, 1974

प्राधिकार प्रमाण- पत्र (केवल परिसंकटमय अपशिष्ट/जैव-चिकित्सा अपशिष्ट तथा ठोस अपशिष्ट के उत्पादन प्रबंधन के लिए 8. बोर्ड की सम्मति तथा इसके नवीकरण का क्रमांक, विधिमान्यता की तारीखः

वायु अधिनियम, 1981

जल अधिनियम , 1974

प्राधिकार प्रमाण - पत्र (केवल परिसंकटमय अपशिष्ट/जैव-चिकित्सा अपशिष्ठ तथा ठोस अपशिष्ट के उत्पादन प्रबंधन के लिए 9. जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय के ब्यौरे :

प्रवर्तन की तारीख

पूंजीगत लागत

प्रवाह उपचार संयंत्र

के ब्यौरे

(क) औद्योगिक प्रवाह के लिए

(ख) घरेलू प्रवाह के लिए

10. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय / नगरपालिक ठोस अपशिष्ट / जैव- चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के ब्यौरेः

प्रवर्तन की तारीख

किस यूनिट से संलग्न है

नियंत्रण उपस्कर के ब्यौरे

पूंजीगत लागत

11. प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर के लिए संस्थापित पृथक् विद्युत मीटर के ब्यौरे (जैसा लागू हो) (क) मीटरों की संख्या

वार्षिक विद्युत् खपत

(ख) 2917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

12. विचारण के अधीन अवधि के लिए मानीटरिंग रिपोर्ट (अनउपचारित , उपचारित प्रवाह एवं उपचारित दक्षता प्रतिशत में):

बाहर की ओर प्रवाह बाहर की ओर 100 मीटर नीचे

परिवेशी वायु गुणवत्ता

ढेर के उत्सर्जन की गुणवत्ता

13. उद्योग / संस्थान में पुर्न- उपयोग उपाय एंव उसकी प्रतिशतता :

अपशिष्ट उत्पाद के लिए

उत्सर्जनों के लिए

प्रवाहों के लिए

14. सुरक्षा उपायों के ब्यौरे (परिसंकटमय उत्पादों, जैव- चिकित्सा अपशिष्ट/ नगरपालिक ठोस अपशिष्ट की दशा में)

उपचारात्मक उपायों के ब्यौरे

किसी एक वर्ष में दुर्घटना के ब्यौरे

की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे

दुर्घटना को रोकने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपाय 15. प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण :

औद्योगिक सुरक्षा के लिए

पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्वास लिए

प्रदूषण नियंत्रण के लिए

16. प्रदूषण की शिकायतें तथा उपचारात्मक उपायः

उपचारात्मक कार्रवाई

शिकायतों के ब्यौरे [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2918

17. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कार्रवाई :

जैव- चिकित्सा अपशिष्ट के ब्यौरे

नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के ब्यौरे

परिसंकटमय

सूक्ष्म जीवों के

आयात-निर्यात

तथा भंडारण के

ब्यौरे

परिसंकटमय पदार्थो के विनिर्माण , भंडारण एवं आयात के ब्यौरे

परिसंकटमय रसायनों के विनियमन के लिए उठाए गए कदम

18. उद्योग / संस्थान के क्षेत्र में वृक्षारोपण के ब्यौरे :

जीवित रहने की प्रतिशतता कुल वृक्षारोपण एवं उनकी प्रजातियां

वृक्षारोपण के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

विचारण के अधीन अवधि में कुल वृक्षारोपण तथा उनकी प्रजातियां

19. पर्यावरणीय उन्नयन के लिए उठाए गए कदमः

ऊर्जा संरक्षण उपाय

सामाजिक पहलू

उद्योग / संस्थान के विरूद्ध शिकायतें/ विधान सभा प्रश्न 20. इस पुरस्कार हेतु विचार किए जाने के लिए उद्योग / संस्थान (स्वयं) द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में साझा की जाने वाली अन्य कोई जानकारी, (ब्यौरे फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए )

21. मैं घोषणा करता हूं कि इस अवधि (विचार किए जाने की अवधि) के दौरान, हमारा उद्योग / संस्थान संबंधित न्यायालय द्वारा किसी विधिक कार्रवाईयों / दण्ड में अन्तर्ग्रस्त नहीं रहा है । 2919

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

F 5-1 /2002/32 In pursuance of State Government decision to grant State Level Environment Award to such industrial units & institutes whose performance was excellent in the matter of environment and pollution control and in supersession of this department's notification No. F 5-117 -XXXII - 90 -dated 29th April , 1999 and No. F - 5-1-2002 - XXXII dated 21st December, 2010 No. 27 dated 12/01/2016 , the State Government , hereby, constitutes a committee comprising of the following to identify and recommended suitable industrial unit & institutes (As per Table - I ) in the aforesaid field: -

Chairman 1. Chairman , Madhya Pradesh Pollution Control Board , Bhopal

Member 2. Director/Commissioner , Directorate , Urban Development Department, Bhopal or their representative

Member 3. Director , Indian Institute of Forests Management , Bhopal or their representative

Member 4. Director , Advanced Materials and Processes Research Institute (C.S.I.R. ) , Bhopal or their representative

Member 5. Professor, Department of Environment Engineering, Maulana Azad College of Technology , Bhopal or their representative .

Member 6. Director, Industrial Health & Safety Department , Indore or their representative

Member Secretary 7. Member Secretary , Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal or their representative .

Above committee as per provision of the rules appended shall identify and recommend suitable industries and institutes to the State Government for grant of Environmental Awards whose performance in last one year was excellent in the matter of environment and pollution control .

Particulars of eligible industry & institute and the amount of award are as follows: - [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2920

Particulars of Units

S.No.

Amount of Awards (Rs .)

1,50,000.00

1. Highly Polluting Industry

2. General industry

3. Mines Connected with Excavation of Minerals

4. Small Industry

5.

1,50,000.00

Nagar Palika Nigam

6. Nagar Palika/ Nagar Parishad

7 . Hospital (Two Nos )

8. NGO (Non Government Organization ) / In Personnel (Two Nos )

9. School /Education Institute (Two Nos)

The State Government , hereby , makes the following rules to be followed for grant of Environment Award for the industry/ institute ( as per table - I ) in the State as may their case be considered suitable for securing one such award under any of category mentioned above , namely :-

RULES

1. Short Title. These rules may be called "Madhya Pradesh Annual Environment Award Rules " 2019 for the industry/ institute (as per Table- I) taking most affective steps in the field of Environment and Pollution Control" .

2. Definitions : In these rules unless the context otherwise requires , (a) "Board" means the "Madhya Pradesh Pollution Control Board " a State Board constituted under Section 4 of the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act , 1974 ;

(b) "Committee" means the person or persons as the State Government may appoint for considering the Claims of the industries and recommend the names of such industries / institutes which in their opinion are most eligible for the grant of annual award under each category;

(c) "Form" means a form specified in Annexure -2 of these rules;

(d) "General Industry" means the industries established in Madhya Pradesh but other than those categorized under highly polluting and having a capital investment as decided by Industry Department;

2921

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

( e) "Highly Polluting Industry" means an industry established in Madhya Pradesh and mentioned in Annexure - 1 and having a capital investment as decided by Industry Department on plant and machinery;

(1) "Hospital" means health institutes established in Madhya Pradesh and covered under Bio- Medical Waste Management Rules , 2016;

(g) "In person" means any individual who have obtained remarkable achievements in the field of Environment and pollution prevention;

(h) "Nagar Palika Nigam " means the Corporation established in Madhya Pradesh categorized under Urban Development Department;

(1)

means the Municipality "Nagar Palika / Nagar Parishad " established in Madhya Pradesh categorized under Urban Development Department ;

(j ) "NGO" means Non-Government Organizations established and working in Madhya Pradesh and registered under Firms and Society Act, with valid registration ;

(k) "Mines" means the pits whether open or under ground where from minerals are being extracted;

(1) "School /Education institute " means educational organizations established and working in Madhya Pradesh such as Government school / non -government school , College , University and its attached institute ;

( m) "Small Scale Industry" means the industry located in the State and covered under any of the category as mentioned in Annexure- 1 of these rules , and having a capital investment as decided by Industry Department .

3. The industry/Institute (as per Table - 2 ) desires of being considered for the annual award shall submit its claims in the prescribed form along with requisite supporting enclosure to the Board by 30th April of each year stating the position as on 31st March of that year.

4. Only such industries / institute (except NGO / Schools and educational institutes ) shall be eligible to apply for the award which have obtained consent/ renewal for the period under consideration under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act , 1974 / the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 /Authorization under Hazardous and other waste (Management and Trans- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2922

boundary Movement) Rules, 2016/ Solid Wastes Management Rules ,2016 / Bio- Medical Waste Management Rules ,2016 .

5. All claims received on or before the prescribed date by the Board shall be placed before the committee . The committee shall scrutinize the received applications for presentation/ inspection and adjudge the claims received and recommend the name or names ofthe industry/ Institute to which the award should be given by the State Government . In case the committee has no names to suggest, a recommendation to that effect shall be made . In case the committee recommends more than one name as per table - I for any category but limited to two then the amount of award shall be distributed equally amongst them .

6. The committee shall be free to adopt its own procedure for conduct of business but their recommendation should be made to the State Government for sanction not later than 31st March of the financial year each year .

7. The recommendations made by the committee shall be final .

8. The State Government may amend the rule or annexure under these rules and such changes, if any made shall be effective from the date the amendment is made ;

9. The State Government may decide on the award.

10. The award mentioned in as per annexure - 2 shall be given to the industry /institute concerned, by the Government along with cash award.

11. The annual environmental award will be awarded to selected application as per the category mentioned in table - I by State Government in form of cash award .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुशरे , उपसचिव.

2923

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

Annexure - 1

Names of Industries located in the State of M Pradesh for being considered for the Annual Envi

Award

(Highly Polluting Industries )

1. Integrated Iron and Steel Plant .

Aluminium Industries

2.

3. Dye and Dyes

4. Chemical/Caustic Soda Industries .

5. Drugs and Pharmaceuticals .

6. Sugar Industries .

7.

Fertilizer/ Sulphuric Acid Plant

8. Distillery/Fermentation Industries .

9.

Pulp Paper and Board Mills

10. Cement Industries

Thermal Power Stations .

11.

Petrochemicals .

12.

Cluster of Tanneries

13.

Paints

14.

Pesticides

15.

Copper and Zinc Smelting

16.

Petroleum Oil Refineries

17.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2924

Annexure - 2

APPLICATION FOR THE ANNUAL AWARD

1. CATEGORY OF INDUSTRIES / NAGARIY NIKAY / INSTITUTES (a) Highly Polluting Industry :.

(b) General Industry:

(c) Small Scale Industry:

(d) Mines Connected with : .. excavation of minerals

(e) Nagar PalikaNigam :.

(f) Nagar Parishad :

(g) Hospitals:

(h) NGOs( Non Government Organization)

(i) In Personnel : ..

(j ) School /Education Institute:.

: 2. Name of Industry/ Institute, its Location , Address and Telephone No. , Mobile No . , : .

E-Mail

3. Product and Annual Production ofIndustry/ Institute (as applicable)

:

4. Total Capital Investment

5. Capital investment for Pollution Control measures /Domestic sewage And Municipal solid Wastes Managements / Environment Awareness ......

6. Annual recurring expenditure : for pollution control measures and managements .

2925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

7. Number and date of Boards consent :

Air Act , 1981

Water Act , 1974

Authorization Certificate ( only for the production of hazardous wastes, Bio - medical waste and solid waste management)

8. Number, date validity of Boards consent and its renewal :

Air Act , 1981

Water Act , 1974

Authorization Certificate (only for the production of Hazardous Waste, Bio-medical waste and solid Waste management)

9. Details of Water Pollution Control measure :

Capital cost Date of commissioning Details of effluent treatment plant

(a) For industrial effluent

(b) For Domestic sewage

10. Details of air pollution control measures / Municipal Solid wastes /Bio - medical waste Management

Capital cost Dateof commissioning Attached to which unit

Details of control equipment [ भाग 1 2926

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

11. Details of separate electrical Meter installed for pollution Control equipment (as applicable .

(a) No. of meters : ..

(b) Annual Power consumption: ..

12. Monitoring report for period under consideration ( Untreated ,Treated effluent and Treated efficiency in percentage ) :

Effluent at out fall

Quality of stack emission

Ambient air quality

At 100 mts.down stream of out fall

13. Re -utilization measures and its percentage use in industry/ Institute:

For emissions

For waste Product For effluents

14. Details of Safety measures ( in case of Hazardous Products , Biomedical Waste / Municipal solid Wastes ) :

Details of arrangement made

Details of

remedial

measures

Details of accident in a year

Safety measures adopted for preventing accident

15. Training to employees on pollution control measures :

For Pollution control

For industrial safety

For Environment

protection and

rehabilitation

2927

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

16. Complaints of Pollution and Remedial Steps :

Remedial action

Details of complaints

17. Action under Environment ( Protection) Act, 1986 :

Detail of Bio- medical waste

Details Municipal solid Wastes of Managements .

Steps for taken the regulation of Hazardous Chemicals

Details of manufacturing storage imports hazardous substances and of

Details of

Import-

Export and

storage

hazardous

micro

organics

of

18. Details of Plantation in area of Industry / Institute :

Percentage survival of Total plantation and their species

Steps taken to protect plantations

Total plantation and their species in period under consideration

19. Steps taken for environmental up -gradation :

Social aspects

Energy conservation

measures

Complaints / Assembly question against industry /Institute

20. Any other information for considering this award wants to share by industry / institute ( in personnel ) w.r.t environmental conservation ( Detail must be furnished with photographic evidence )

21 . I declare that during ( Considering period) this period , our is industry / Institute actions / punishments by the respective courts . not involved in any legal

Signature :

Designation :

For and behalf of the applicant named in column 2 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2928

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2021

क्र. एफ- 15-11-2018- दस- 2.- मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 के नियम 3 ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:-

स्थल

परिक्षेत्र

क्र. वनमण्डल

(4)

(3)

(2)

(1)

अनुसूची

सीमायें

कक्ष क्रमांक क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(7)

(6)

(5)

30.55

आरक्षित वन-26

1 ग्वालियर ग्वालियर हनुमान मंदिर,

उरवाई गेट

ग्वालियर

पूर्व-सांई मंदिर

पश्चिम-ग्वालियर किला

उत्तर- किला गेट

दक्षिण-फूलबाग

250.41 पूर्व-बीट थर

आरक्षित वन-25

2 ग्वालियर

सिद्ध खौ, जनकताल पश्चिम- बीट थर-1

उत्तर- बरागांव

दक्षिण- गुप्तेश्वर मंदिर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2021

क्र. एफ - 15-11-2018- दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-11-2018- दस-2 , दिनांक 3 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal , the 3rd February 2021

No. F - 15-11-2018 - X - 2 . In exercise of the powers conferred by the Rule 3 ( 1 ) of Madhya Pradesh Forest ( Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

Site

Forest

S. No.

Compartment No.

Forest Division

Range

(4)

(3)

(1)

(2)

Hanuman

Gwalior

1 Gwalior

Mandir,

Urvaigate

Gwalior

2 Gwalior

Sidha Kho , Janaktal .

SCHEDULE

Boundaries

Area (inHactare)

(7)

(6)

(5)

30.55

RF-26

East- Sai temple

West-Gwalior Fort

North-Kila gate

South-Phool Bagh

East-Beat Thar

RF-25

250.41

West-Beat Thar- 1 .

North-Bara village .

South-Gupteshwar Temple.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , H. S. MOHANTA , Secy .

2929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार

बड़वानी, दिनांक 12 जनवरी 2021 क्र. 233 - रीडर - भू- अर्जन- 2021 - कलेक्टर रा.प्र.क्र. 5- अ- 82-2020-21

चूँकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- रूई

(घ) क्षेत्रफल 3.189 हैक्टेयर

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )

खसरा नंबर

कमांक

0.058

96/2

1

97

0.01

103

2

0.09

104/1

3

0.091

104/2

4

0.022

104/3

5

0.011

105/7

6

0.006

106/8

7

0.182

111/2

8

0.171

111/3

9

0.837

111/6

10

1.165

111/7

11

0.336

111/9

12

0.210

111/14

13

3.189

कुल योग:-

2- सार्वजनिक प्रयोजन संबंधित अन्य कार्य हेतु । नॉगलवाडी माईको उ‌द्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत पंप हाउस-07 निर्माण एवं उससे 3- भूमि के नक्शे का (प्लॉन ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -14 ठीकरी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।

4- इस प्रारंभिक उ‌द्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है ।

5- समुचित अधिकारी की वेबसाइट WWW.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवराज सिंह वर्मा , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2930

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 फरवरी 2021 क्र. 1077-74- अ-82-20-21

मौजा महूनागूजर पटवारी हल्का नं. 20 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू क 2 राहतगढ़ सागर को वीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्‌देशीय परियोजना मडिया वाध निगाण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिय आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, वेतवा पी. आई.यू. क. - 2 राहतगढ़ सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव कमाक J- 12011/ 31/ 2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परतुक पुर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलाब्ध लागु नही होगे भूमी अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का आधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहा पर्यावारण सभाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहा इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों की भूमि का अर्जन किया जाया है ।

(1) परियोजना का नाम:-

बीना सिंचाई परियोजना मडिया बाँध

(2) भूमि का विवरण :-

1.जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ

3.ग्राम

महूनागूजर

4.पटवारी हल्का नं.

20 महूनागूजर

284.981 हैं ०

5 अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल हैं ० में

::अनुसूची

स.क. अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा नंबर

शेष रकवा भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे ० में

अर्जित भूमि (रकवा हे ० में)

1

2

3

4

5

7

8

9 1

35

0.130

0.000

0.130

भूमिस्वामी

गोटीराम पिता तुलसीराम पता सा.देह भूमि स्वामी

28

0.120

0.000

0.120

रन्धीरसिह पिता सरमनसिह पता सा .देह भूमिस्वामी

2

भूमि स्वामी

703

0.490

0.000

0.490

भूमिस्वामी

0.010

रामसींग पिता परमलाल पता सा. देह भूमिस्वामी 32/10

भूमिस्वामी

0.120

0.120 0.000

भूमिस्वामी 57

3

1.280

1.280 0.000

भूमिस्वामी 449

0.980

0.980

भूमिस्वामी 619/3

0.000

0.040

32/2

भूमिस्वामी

भगवानसिह वल्द परमलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0.300

201/1

भूमिस्वामी

4

0.340

0.340 0.000

भूमिस्वामी 615

656

1.680

0.000

1,680

भूमि धामी 2931

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

1

2

3

4

5

7

8

9

33

0.050

सुगरमीग वल्द कुन्दनलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

5 भूमिस्वामी

0.230

0.000

0.230

भूमिस्वामी 509

0.570

0.570

0.000

भूमिस्वामी 514

0.100

1.610

1.610

0.000 प्रकाश पि. भैयालाल पता सा. देह भूमि भूमिस्वामी 34 स्वामी

भूमिस्वामी 602

603

1.010

0.000

1.010

भूमिस्वामी

0.850

0.850 0.000

भूमिस्वामी 607

6

0.400

621/2

भूमिस्वामी

0.100

0.100 0.000

623/2

भूमिस्वामी

0.170

0.000

0.170

624/2

भूमिस्वामी

0.670

0.670 0.000

700/1

भूमिस्वामी

7

1.120

0.000

1.120

36/1

भूमिस्वामी

दुर्जन पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.290

0.290 0.000

भूमिस्वामी 36/2

नेतराम वल्द दुर्जन पता निवासी ग्राम

0:210

0.210

0.000

भूमिस्वामी 37

8 भूमिस्वामी

0.230

0.230

0.000

भूमिस्वागी 38

0.330

0.000

भूमिस्वामी 36/3 0.330

0.400

0.400

0.000

भूमिस्वामी 39

भगवानसीग बल्द दुर्जन पता निवासी 9 ग्राम भूमिस्वामी

10

40

0.460 0.460 0.000

भूमिस्वामी

कड़ोरी पिता हरीराम पता सा . देह भूमि स्वामी

41

0.020

भूमिस्वामी

गोविंद सिंह पिता लाखाराम पता सा.देह

0.060

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 53

11

0.080

62/2

भूमिस्वामी

2.170

655

2.170 0.000

भूमिस्वामी

0.020

भूमिस्वानी 42

0.040

भूमिरवामी 43

गजराजसिंह पिता नारान सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी

44

0.200

भूमिस्वामी

0.000 12

0.130

0.130

भूमिस्वामी 46

0.000

52

0.110

0.110

भूनिस्वामी

54

0.070

भूमिस्वामी

0.180 0.000

0.180

भूमिस्वामी 55

0.000

0.130

0.130

भूमिस्वामी 47 °

13

सोदान पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.470

0.000

48

0.470

भूमिस्वामी

0.000

0.590 0.590

668

भूमिस्वामी

हिम्मतसिह वल्द सरमनसिह पता 14 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.400

670/1

भूमिस्वामी

0.120 0.000

0.120

भूमिस्वामी 49

15

0.000

0.970 0.970

भूमिस्वामी 546

पार्वतीबाई वेवा खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.120

0.120

16

भूमिस्वामी 50

तारासिंह पिता दुर्जनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2932

2

1

4

3

5

7

8

9

51

0.090

भूनिस्वामी

नारानसिंह पिता रूपसिंह पता सा. देह 17 भूमिस्वामी

646

0.180

0.000

0.180

भूनिस्वामी

18

0.110

0.110 0.000

भूमिस्वामी 56

भगवानसिंह पिता परमलाल पता मा. देह भूमिस्वामी

19

0.060

60

भूमिस्वामी

तारासिंह पिता दुर्जनसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

20

0.760

0.760 0.000

भूमिस्वानी 650

कल्याणसिह पिता मिस्टरसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

62/1

0.120

0.120 0.000

कुशमावाई वेवा तोरनसिंह पता सा. देह भूनिस्वामी

610

0.480

भूमिस्वामी

0.480

0.000

भूनिस्वामी

21

674

3.980

0.000

3.980

भूमिस्वामी

0.390

भूमिस्वामी 702

0.390

0.000

22

441

0.080

भूमिस्वामी

ओमबाई पत्त्रि महाजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.040

177

भूमिस्वामी

अजीर पिता रामविशाल पता सा. देह

0.570

23

भूमि स्वागी

0.570 0.000

भूमिरवामी 179

0.500

0.500

0.000

भूमिस्वानी 185

0.670

0.670 0.000

भूमिस्वामी 680

0.200

लालचंद पिता नंदकिशोर पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 686

0.820

0.820 0.000

भूमिस्वामी 689

1.200

1.200

0.000

भूमिस्वानी 692

0.560

0.000

0.560

भूमिस्वामी 693

0.460

0.460

0,000

भूमिस्वामी 694

696

1.140

1.140 0.000

भूमिस्वामी

24

0.870

0.870

0.000

भूमिस्वामी 717

0.480

0.480 0.000

भूनिस्वामी 718

0.000

0.460

0.460

भूमिस्वामी 719

0.200

720/2

भूगिरवामी

0.200

720/4

भूमिस्वामी

0.200

734/2

भूमित्त्वामी

0.200

734/4

भूमिस्यामी

0.650

0.650 0.000

भूमिश्वामी 157

नर्मदाप्रसाद पिता भैयालाल पता सा. देह भूमिस्वामी

25

0,450 0.450 0.000

भूनिस्वामी 193

0.200

206/2

भूमिस्वामी

26

1.710

1.710

0.000

158/1

भूमिस्वामी

सुरेन्द्रसींग वल्दकल्यानसींग राजकुमार वल्द धप्पू पता सा. देह भूमि स्वामी

बादाम जोजे रामलाल पता सा. देह भूमि

27

0.400

भूमिस्वामी 158/2

स्वामी

28

586 0.770 0.416 0.354

भूमित्त्वानी

रूपत्तीग वल्द भोगीराम पता सा. देह भूमि स्वामी 2933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2

3

4

4

5

7

9

8

रामशकर वल्द बाबूलाल पता निवासी

0.670

0.670 0.000

भूमित्त्वामी 162

ग्राम भूमि स्वामी

29

0.140

0.000

0.140

163/1

भूमिस्वामी

0.460

186

0.460 0.000

भूमिस्वामी

0.100

भूमिस्वामी 163/2

नाथूराम वल्द बाबूलाल पता सा. देह भूमिस्वामीं

0.520

0.520 0.000

भूनिस्वामी 164

0.940

0.940 0.000

भूमिस्वामी 175

30

0.080

187/4

भूमिस्वामी

0.280

0.280 0.000

भूमिस्वामी 189

0.240

0.000

0.240

भूमिस्वामी 190

0.000

0.170

0.170

भूमिस्वामी 165

0.400

0.400

0.000

जममनमींग पि. रामचरन पता सा. देह भूमिस्वामी

172/3

भूमिस्वामी

1.290

1.290

0.000

174/3

भूमिस्वामी

31

0.330

0.330 0.000

174/5

भूमिस्वामी

0.200

174/6

भूमिस्वामी

0.070

187/1

भूमिस्वामी

0.080

187/2

भूमिस्वामी

0.360

0.360 0.000

भूमिस्वामी 170/1

भावमींग पिता मुन्नालाल पता सा. देह

0.680

0.680 0.000

भूमिस्वामी

171/1

भूमिस्वामी

32

0.400

172/4

भूमिस्वामी

0.200

207

भूमिस्वामी

0.250

0.250 0.000

172/1

भूमिस्वामी

0.360

0.360 0.000

172/2

जगदीश पिता नर्मदाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

33

0.400

0.000

0.400

174/2

भूमिस्वामी

0.290

195

0.000

0.290

भूनिस्वामी

197

1.690

0.000

1.690

भूमिस्वामी

34

0.400

भूनिस्वामी 172/5

दानसिंह पिता भावसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी

1,210

1.210 0.000

भूमिरवामी 173

35

188

0.230

0.230 0.000

भूमिस्वामी

खिलानसींग वल्द हरविलाश पता सा.देह भूमि त्त्वामी

0.240

0.240 0.000

भूमिस्वामी 174/1

0.000

0.330 0.330

174/4

जगदीश पिता जसवंतसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

36

1,010

196

1.010

0,000

भूनिस्वामी

0.150

0.150 0.000

198/2

भूमिस्वामी

0.150

0.150 0.000

182/1

भूमिस्वामी

मुलामसिंह पिता हीरालाल पता मा. देह भूमिस्वामी

37

0.000

0.910 0.910

भूमिस्वामी 182/2

बलवीर सींग वल्द हीरालाल पता सा.देह भूमिस्वामी

0.760

0.000

38

0.760

भूमिस्वामी 183

कमलाबाई पति मुलायमसिंह पता मा.देह भूमिस्वामी [ भाग 1 2934

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2

1

3

4

5

7

8

9 39

184

0.090

भूमिस्वामी

ओकार बल्ददयाराम पता सा. देह भूमि स्वामी

40

0.080

भूमिस्वामी 187/3

महेश पिता जसवंतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

41

192

0.350

भूमिस्वामी

0.350 0.000 वाबूलाल वल्द परमलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

मीताराम पिस . कुदन पत्ता निवासी ग्राम

0.290

0.290

198/1

भूमिस्वामी

0.000 भूमि स्वामी

592

भूनिस्वामी

0.370

0.370

42

0.000

593

भूमिस्वामी

0.090

597

0.070

भूमिस्वागी

199

0.120

भूमिस्वामी

0.120 0.000 43

राजकुमार वल्द जगदीशसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

200

2.450

भूमिस्वामी

2.450

0.000

0.130

0.130

44

0.000

भूमिस्वामी 201/2

राधेश्याम पिता भगवानसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 203

0.820

0.820 0.000

0.920 0.920

भूमिस्वामी 202

45

0.000 सोवरन सीग वल्द भीकमसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

0.460

590/3

भूमिस्वामी

0.460. 0.000 भगवानसीग वल्द खिलानसीग पता

204

भूमिस्वामी

0.990

0.990 0.000 सा.देह भूमिस्वामी

1.380

भूमिस्वामी 591

1.380

46

0.000

596

0.210

भूमिस्वामी

0.210 0.000

662

भूमिस्वामी

1.940

1.940 0.000

205

0.670

0.670

भूमिरवामी

47

0.000 माखन बल्द नारानमीग पता सा. देह भूमि स्वामी

210

0.650

भूमिस्वामी

0.650 0.000

0.680

0.680

206/1

भूमित्रत्वानी

0.000

48

रामवती पुत्री कृपाराम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.390

0.390

भूमिस्वामी 209

0.000

49

208

0.780

0.780

भूमिस्वामी

0.000

मन्हेन्द्रसिंह पिता गनपतस्वरूप पता सा. देह भूमि स्वामी

212

0.070

भूमिरवामी

गोविन्दसीग वल्द खिलान पता सा.देह भूमिस्वामी

0.780

0.780

434/1

भूमिस्वामी

0.000

0.190

0.190

भूमिस्वामी 442

0.000

50

471

0.150

भूमिस्वामी

0.150 0.000

0,400

भूमिस्वामी 649/2

0.800

भूमिस्वामी 652/4

51

0.400

भूमिस्वामी 408/2

हल्कापिता मानसींग गैदारानी पति मानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

मुल्लो वाई बेवा

0.400

408/3

भूमिस्वामी

52 फूलसींग, ओमकर , धनराज, कोमलवाई पिता ब्रजलाल पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

53

0.400

भूमिस्वामी 408/4

रामकिशन पिता पूनम , रामप्यारी जोजे रामप्रसाद पता सा . देह भूमिस्वामी

54

0.400

0.400

0.000

भूमिस्वामी 408/5

रामप्रसादपिता गनेश , राजकुवर जोजे रामप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी

V 2935

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2

3

4

1

5

7

8

9 55

426 0.920 0.920 0.000

भूमिस्वामी

माखनसींग हरिसींग पिस. बालमुकुन्द पता सा.देह भूमिस्वामी

56

427 0.030

भूमिस्वामी

माखनसींग हरिसींग पिस. वालमुकुन्द पता सा. देह भूमिस्वामी

57

0.140 0.140 0.000

भूमिस्वामी 428

किशनलाल पिना रघुवर पता सा. देह भूमिस्वामी

58

0.450 0.450 0.000

429

भूमिस्वामी

कल्लू पिता किशनलाल पता सा.देह भूमिस्वामी

59

0.240

430

भूमिस्वामी

0.240 0.000 सरदारसिंह पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

60

431 0.100

भूमिस्वामी

माखनसींग हरिसींग पिस. बालमुकुद पता सा.देह भूमिस्वामी

61

-0.560 0.560 0.000

432/1

भूमिस्वामी

अजमेर बल्द हल्कू उर्फ जसवंतसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

62

0.290

0.290

0.000

432/2

भूमिस्वामी

माखनसींग हरिसींग पिस. वालमुकुन्द पता सा.देह भूमिस्वामी

63

433 1.040 1.040 0.000

भूमिस्वामी

ओमबाई पत्नि महराजसींग पता सा.देह भूमि स्वामी

0.120

0.120

भूमिस्वामी 434/2

0.000

64

0.060

भूमिस्वामी 435/2

माखनसीग हरिसीग पिस. बालमुकुन्द पता सा. देह भूमि स्वामी

65

0,040

435/1

भूमिस्वामी

किशन लालपिता रघुवर पता सा.देह भूमि स्वामी

436

0.150

0.150

0.000

भूमिस्वामी

66

0.200

0,200

0.000

करनसींग पिता रामदयाल पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 705/1

67

0.940 0.000

0.940

435/3

भूमिस्वामी

कल्लू पिता किशनलाल पता सा.देह भूमिस्वामी

437

0.170

0.000

0.170

भूमिस्वामी

0.670

0.670

0.000

देवेन्द्रसिंह वल्द गंधर्वसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 707/2

68

0.350

0.350 0.000

708/3

भूमिस्वामी

0.260

0.260

0.000

भूमिस्वामी 708/4

69

1.000

0.000

1.000

438/1

भूगिरवामी

देवकीनंदन पिता करनसींग पता सा. भूमिस्वामी सा.देह

70

0.300

438/2

भूमिस्वामी

संतोषकुमार पिता कालूराम पता सा.देह भूमि स्वामी

0.080

0.000

0.080

भूमिस्वामी 438/3

71

0.120 0.000

0.120

भूमिस्वामी 444

कालूराम पिता रामदयाल पता सा. देह भूमिस्वामी

1.290

1.290 0.000

439/1

भूमिस्वामी

रामप्यारी वेबा प्रहलादसिंहविष्णुप्रसाद 72 अजीतसींग सीमा शशि पिता प्रहलाद पता सा. देह भूमि स्वामी

73

1.200

1.200

0.000

भूमिस्वामी 439/2

विश्रूप्रसाद पिस. प्रहलादसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

74

440

0.030

भूमिस्वामी

अजमेर वल्द हल्कू उर्फ जसवन्तसीग पता सा. देह भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2936

7

4

9

5

8

3

2

1

0.170

0.000

0.170

भूगिस्वामी 445

जीवनसिंह पिता चुन्नीलाल पता सा. देह

75

0.020

446

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

0.310

0.310 0.000

भूमिस्वामी 447

सरदारसिंह पिता चुन्नीलाल पता सा. देह

76

0.000

1.710

448

1.710

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

0.000

1.110

1.110

भूमिस्वानी 450

0.620 0.000

0.620

भूमिस्वामी 495

मंदिर श्री भवानी जी महादेवजी पार्वती जी मुह. रूपसींग पिता भोगीराम

0.520

0.000

496 0.520

भूमिस्वामी

सनेरसींग पिता चुन्नीलाल

77

0.460

0.000

506

0.460

भूमिस्वामी

0.360

0.360 0,000

प्र.कले. महो. सागर पता सा. सागर भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 511

0.000

0.610

0.610

458

78

भूमिस्वामी

भगवतसींग बल्द राजपाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0.400

461/2

भूमिस्वामी

भानु विजय विरेंद्र शर्मिला ज्ञानवाई 79 पिता हरगोविंद गुडडीबाई पत्नि हरगोविंद धानक पता सा. देह भूमिस्वामी

0.550 0.000

0.550

80

462/1

भूमिस्वामी

जानकी वल्द जागर सीग पता सा. देह भूमिस्वामी

0.540

0.540

0.000

81

भूमिस्वामी 462/2

घनश्याम पिता सुल्तानसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी

1.320

0.000

1.320

463

82

भूमिस्वामी

क्रांतिबाई पुत्री बहादुरसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

0.290 0.290

464

83

भूमिस्वामी

क्रांतिबाई पुत्री बहादुरसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

1.400

1.400

84

465/1

भूमिस्वामी

भगवतसींग बल्द राजपाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0,000

0.160 0.160

85

465/2

भूमिस्वामी

तूफानसिंह पिता राजपाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

0.470

0,470

भूमिरवामी 466

86

0.000

468

0.130

0.130

भूमिस्वामी

तूफानसिह पिता राजपाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.190

0.190

467/1

भूमिस्वागी

रविशकर वल्द ख्यालीराम पता निवासी

0.000

470

0.150

0.150

भूमिस्वामी

87 ग्राम भूमि स्वामी

0.000

1.330

1.330

472

भूमिस्वामी

0.040

भूमिस्वामी 467/2

88

0.000

0.600

729

0.600

भूमिस्वामी

गंभीरसींग पि. ख्याली राम पता सा. देह भूमिस्वामी

अजुद्वी बाई वेवा बहादुर मोहरवाई क्रांति

0.000

0.160

0.160

भूमिस्वामी 469

89 बाई मुन्नी बाई पिता बहादुर पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.110

473

0.110

भूमिस्वामी

सुदामा वल्द हीरालाल पता सा. देह भूमि

0.000

1.110

474

1.110

90 स्वामी

भूमिस्वामी

0.000

0.290

0.290

475

भूमिस्वामी

0.340 0.000

0.340

भूमिस्वामी 476

91

0.000

1.030

1.030

अगद वल्द हल्कू उर्फ जसवतसीग पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 477

2937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

4

5

7

2

3

8

9 1

0.060

478

भूमिरवानी

प्रतापसिह वल्द सनेरमिह पता निवासी

1.310

1.310 0.000

भूगिरवामी 697

92ग्राम भूमिस्वामी

1.540

1.540 0.000

708/2

भूमिस्वामी

0.500

भूगिस्वामी 479/1

93

सुरेन्द्र पिता शिशुपाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.070

भूमिस्वामी 480

94

0.800

भूमित्स्वामी 479/2

अवधनारायण वल्द पन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.750

0.750 0.000 जागरसिंह पिता वृजलाल पता सा. देह भूमिस्वामी 481

0.150

0.150 0.000

483

भूमिस्वामी

95 भूमि स्वामी

0.000

1.200

1.200

484/2

भूमिस्वामी

96

1.200

1.200

0.000

484/1

भूमिस्वामी

सुल्तानसिंह पिता बृजलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

487

0.950

0.950 0.000 97

भूमिस्वामी

अमित वल्द अरमानसिंह बाई पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

1.470

1.470

98

488/1

भूमिस्वामी

द्रोपदी बाई पत्नि सुरेशचंद पता सा. देह भूमि स्वागी

0.800

0.800

0.000

भूमिस्वामी 488/2

सुनीताबाई पत्नी अरमानसिंह पता सा. देह

99

0.400

488/3

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.650

0.650

100

0.000

भूमिस्वामी

491

ओंकार प्रसाद पिता अन्तराम पता सा.देह भूमिस्वामी

1.070

1.070

0.000

भूमिस्वामी 493

101

0.700

494

भूमिरवागी

ओंकार प्रसाद पिता अन्तराम पता सा. देह भूमिस्वामी

0.400

497/1

भूमिस्वामी

102

0.800

504/1/1

भूमिस्वामी

ब्रजेंद्र पिता करतारसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

0.400

भूनिस्वामी 497/2

परवतसींग वल्दजीवनसींग पत्ता सा. देह

0.600

499/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

103

0.400

499/3

भूमिस्वामी

0.000

0.430 0.430

504/2

भूमिरवामी

0.000

0.500

0.500

498

गायत्री देवी पत्नी ओंकारप्रसाद पता भूमिस्वामी

104

0.240

0.000

0.240

507/2

भूमिस्वानी

सा. देह भूमि स्वामी

0.200

भूमिस्वामी 499/1

रवीन्द्रसिह वल्द शकरसिंह पता सा. देह

105

0.000

2.170

2.170

660

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.440 0.000

0.440

भूमिस्वामी 500/1

मीना बेवा घनश्याम पता सा. देह भूमि

106

0.200

503/1

स्वामी

भूमिस्वामी

0.200- 0.000

0.200

भूमिस्वामी 500/2

अमित पिता बालमुकुन्द पता सा.देह भूमि

0.220 0.000

0.220

503/2

भूनिस्वामी

107 स्वामी

0.500

542/1

भूमिस्वामी

0.200

भूमिस्वामी 500/3

ज्ञानचंद वल्द हीरालाल पता सा. देह भूमि

0.000

0.230

0.230

503/3

108 स्वामी

भूमिस्वामी

0.500

542/2

भूनिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2938

109

1.150

1.150 0.000

भूमिस्वामी 502

सुर्जनबाई वेवा फग्गूराधेश्याम हुकुम पिता फग्गूरामवती, सुमंत्रा , फूलावाई मुन्नी , मरजू पिता फग्गू रामरानी वेवा

0.120

0.120 0.000

भूमिस्वामी 504/1/2

रामस्वरूप पना सा देद्र भमिस्वामी विमलाबाई पत्नि करतारसिंह पता सा.देह

0.250 0.250 0.000

617/2

भूनिस्वामी

भूमिस्वामी

110

0.100

627/2

भूमिस्वामी

628 0.110

0.000

0.110

भूमिस्वामी

0.000

629 0.210 0.210

भूमिस्वामी

111

0.430

0.430 0.000

भूमिस्वामी 504/2

परवरसींग बल्द जीवनसींग पता सा.देह भूमिस्वामी

0.000 112

0.220

0.220

505/1

भूमिस्वामी

0.680 0.680 0.000

505/2

भूमिस्वामी

मानेन्द्र ना. वा. पिता पालक योगेंद्र पिता सरदारसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी करतारसिंह वल्द जीवन पता सा. देह

0,310

0.310 0.000

512/2

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

113

0.000

0.650

0.650

भूमिस्वामी 543/2

0.180

0.180

508

0.000

भूमिस्वामी

श्री देव हनुमानजी स्वामी बाके देह मु.

114

513

0.510

0.510 0.000

भूमिस्वामी

रामचरन दास चेला नाथूरामदास वैरागी

0.000

0.660

0.660

115

510

रामबाई जोजे भावसींग पता सा.देह भूमि भूनिरवामी

स्वामी

0.400

0.400 0.000 मंदिर श्री देव भोलेनाथ मुह . करतारसिंह पिता जीवनसिंह पता निवासी ग्राम भूमि भूमिस्वामी 512/1

116

स्वामी

0.000 117

1.960 1.960

537

भूमिस्वामी

जीवनसिंह पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

538 0.920 0.920

118

भूमिरवामी

बबीता अनीता गुडडीवाई पिता ईश्वरी पता सा. देह भूमिस्वामी

0.790

539

0.790 0.000 119

भूमिस्वामी

करतारसिंह वल्द जीवन पता सा. देह भूमि स्वामी

लालाराम सीताराम बालाराम

0.000

1.290

1.290

120

543/1

भूमिस्वामी

पिस.मिट्ठूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

544

1.920

1.920

121

भूमिस्वामी

हरगोविन्द पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

अजमेरसिह वल्द खिलानसिह पता

545

1.570

1.570 0.000 122

भूमिस्वानी

निवासी ग्राम भूमि स्वामी

से

0.000

0.400

0.400

भूमिस्वामी 548/1

123

धर्मचंद पिता मनमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

1.500

1.500

124

548/2

भूमिस्वामी

राजेन्द्रकुमार पिता धर्मचंद्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.350

0.350

549

भूमिस्वानी

125

पप्पू पिता लक्ष्मन सिंगला बाई पति पप्पू पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार

0.760 0.000

550

0.760

भूमिस्वामी 2939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

0.426 0.484

585 0.910

126

भूमिस्वामी

काशीराम पिता भागचंद पता सा.देह भूमिस्वामी

0.450 0.000

0.450

127

भूमिस्वामी 594

ब्रजेश बल्द भगवानसीग पता सा.देह भूमिस्वामी

0.950 0.950 0.000 128

587/1

भूमिस्वामी

रामप्रसादपिता मुलू पता सा.देह भूमि स्वामी

0.000

0.950

0.950

129

587/2

भूमिस्वामी

वैजनाथ पिता मुन्नू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.890 0.890 0.000

588/1

भूमिस्वामी

130

0.000

3.660

3.660

भूमिस्वामी 733

लखन पिता काशीराम पता सा. देह भूमिस्वामी

0.900

588/2

131

भूमिस्वामी

रामक्रष्ण पिता लखन पता सा. देह भूमिस्वामी

0.930 0.930 0.000

590/1

भूनिरयामी

132

0.460

0.460

0.000

590/2

भूनिस्वामी

शैतानसीग बल्द भीकमसीग पता सा. देह भूमिस्वामी

0.090

0.000

0.090

133

भूमिस्वामी 595

रामसेवक वल्द भैयालाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.280

0.280

600

134

भूमिस्वामी

तुलाराम पिता कुन्दन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.170

0.170

135

601/1

भूमिस्वामी

गीताबाई पत्त्रि जसवनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी

0.000

1.600

1.600

136

601/2

भूमिस्वामी

अरमानसिंह पिता जसवंतसिंह गुर्जर पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

1.560

1.560

604

137

भूमिस्वामी

वृन्दावन पिता दीनानाथ पता सा. देह भूमिम्वामी

0.000

1.140

1.140

138

भूमिस्वामी 605

रूपनारायण पिता दीनानाथ पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

0.850

0.850

607

139

भूमिस्वामी

प्रकाश पिता भैयालाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

0.400

0.400

भूमिस्वामी 609/1

0.000

0.170

0.170

रामकिशन वल्द गोपीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

614/1

भूमिरवानी

140

1.790 0.000

1.790

653/1

भूमिस्वामी

0.000

0.330 0.330

658/1

भूनिस्वामी

0.600

609/2

141

भूमिस्वानी

मेवावाई बेदा मुरारीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

0.860

0.860

611

भूमिस्वामी

0.000

0.350

0.350

670/2

भूमिस्वामी

सरमनसिंह पिता अमोल सिंह पता 142 सा.देह भूमि स्वामी

0.000

2.480

2.480

673

भूमिस्वामी

0.000

1.730

612

1.730

भूमिस्वामी

143

कप्तान पिता रामविशाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

1.840

1.840

613

भूमिस्वामी

144

0.000

3.110

3.110

659

भूमिस्वामी

राधेश्याम पिता जयसींग सिंगारवाई वेवा जयसीग पता सा. देह भूमि स्वामी [ भाग 1 2940

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2

3

7

1

4

5

8

9

0.170 0.170 0.000

भूमिस्वामी 614/2

व्रजभूषण वल्द मुरारी लाल रेखा रिंकी पिता मुरारीलाल मेवावाई पत्रि

0.090

भूमिस्वामी 652/1

145

0,800

भूमिस्वामी 653/2

मुरारीलाल पता सा. मागोनी उमरिया भूमि स्वामी

0.990 0.990 0.000

653/3

भूमिस्वामी

0.550 0.550 0.000

617/1

भूमिस्वामी

पुष्पेंद्र पिता योगेंद्र पता सा. देह

146

0.000

0.450

627/1/2 0.450

भूनिस्वामी

भूमिस्वामी

147

1.200 1.200 0.000

भूमिस्वामी 617/3

रजनी पनि पर्वतसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

148

0.390 0.390 0.000

भूनिस्वामी 618/1

मानेन्द्र ना. वा. पिता पालक योगेंद्र पिता सरदारसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000

1.280 1.280

149 विनीता पनि योगेंद्र पता सा. देह

भूनिस्वामी 618/2

1:50

0.020 0.020 0.000

618/3

भूमिस्वामी

कोमलबाई पत्त्रि सुजानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी

ब्रजेन्द्र पित भगवानसिंह पता सा.देह

0.950

0.000

0.950.

भूमिस्वामी 619/1

भूमिस्वामी

151

0.950

0.950

0.000

619/2

भूमिस्वामी

अचलसिंह वल्द परमलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

2.000

620/1

भूमिस्वामी

अनिल कुमार पिता वद्रीप्रसाद पता

152 सा. देह भूमि स्वामी

0.920

0.920 0.000

भूमिस्वामी 620/2

0.560

0.560 0.000

रूपनारायण विष्णु हरिनारायण परसराम भूमिस्वामी 621/1

गंगाराम विन्द्रावन पिस दीनानाथ

153

622

0.270

0.270 0.000

भूमिस्वामी

प्रेमवाई पति दीनानाथ पता निवासी ग्राम

0.000

678

1.360

1.360

भूमिस्वामी

154

0.230

0.230 0.000

भूमिस्वामी 623/1

कैलाश रामसेवक पिता भैयालाल पता सा.दे भूमिस्वामी

कैलाशरामसेवक पिल. भैयाराम पता

0.490

0.000

0.490

155

624/1

भूमिस्वामी

सा. देह भूमि स्वामी

156

1.200

1.200 0.000

625/1/1/

भूमिस्वामी

1

कमलाबाई पति सूरजसिह पता सा. भोपाल भूमिस्वामी

0.000

0.200

0.200

625/1/1/

भूमिस्वामी

157

0.400

0.400 0,000

625/1/2

भूमिरवानी

राहुल पिता रामकिशन शर्मा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

158

1.000

625/2

भूमिस्वामी

मथुराबाई पति रामकिशन पता मा. देह भूमि स्वामी

0.390

159

0.390 0.000

भूमिस्वामी 627/1/1

मानेन्द्र ना.बा. पिता पालक योगेंद्र पिता सरदारसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

रामवरन पुत्र पर्वतसिंह पता सा. देह

1.200 1,200 0.000

160

भूमिस्वामी 627/3

भूमिस्वामी

630

0.170

0.170 0:000

भूमिस्वामी

नारायन सीग पिता कन्हैया लाल पता निवासी खजुरिया भूमि स्वामी

631

161

0.230

0.230

0.000

भूमिस्वामी

0.150

0.150 0.000

भूमिस्वामी 633

2941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2

4

1

3

5

7

8

9

0.210

0.210 0.000

भूनिस्वामी 635/1

162

राकेश कुमार पिता धनराज पता सा. बेगमगंज भमिस्वामी

1.680

1.680

0.000

भूनिस्वामी 636

163

0.200

भूमिस्वामी 635/2

पूरनसीग वल्द खेतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.400

भूनिस्वामी 637

164

राकेश कुमार पिता धनराज पता सा. वेगमगंज भमिस्वामी

0.910

भूनिस्वामी 638

0.910 0.000

0.250

भूमिस्वामी 639

0.250 0.000 राकेश कुमार पिता धनराज पता सा. वेगमगंज भमिस्वामी

0.230

भूनिस्वामी 640

0.230 0.000

0.160

641/2

0.000

0.160

भूमिस्वामी

165

0.140

0.140

643/1

0.000

भूनिस्वामी

0.140

0.140 0.000

भूमिस्वामी 643/748/ 1

166

0.160

0.160 0.000

भूमिस्वामी 641/1

मेहताप पिता वालकिशन पता सा. देह भूमि स्वामी

0.380

0.380 0.000 167

भूमिस्वामी 642

हल्के पिता लालसींग खिलान भावसींग पिस. बालकिसन पता सा. खजुरिया भूमि स्वामी

0.140

0.140 0.000 नरोत्तम वल्द खिलान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 643/2

168 भूमिस्वामी

0.140

0.140

643/ 748/

0.000

भूमिस्वामी

2

644

0.320

0.320 0.000

रंधीरसींग पिता खेतसिंह पता

भूमिस्वामी

169

0.220

0.220 0.000

645/1

भूनिस्वामी

सा. खजुरिया भूमि स्वामी

0.410

0.000

0.410

170

भूमिस्वामी 645/2

रामविशाल पिता घनश्याम विक्रम ओमवती पिता घनश्याम घनश्याम पिता गनपत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

647

0.410

0.410 0.000

भूमिस्वामी

648

1.050

1.050 0.000

अजमेर सींग वल्द चेनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

171

1.100

1.100

0.000

भूमिस्वामी 698

1.330

699

1.330 0.000

भूमिस्वामी

172

0.540

0.540 0.000

649/1

भूमित्त्वामी

173

0.840

0.840 0.000

भूमिस्स्वामी 651

महेन्द्र गप्पू पिता रामविशाल पता सा.देह भूमिस्वामी हाकम वल्द हीरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

174

0.000

1.200

1.200

652/2

भूमिस्वामी

आशाराम पिता शिवबक्श पता सा. देह भूमिस्वामी

175

1.200

1.200

0.000

652/3

भूमिस्वामी

सुनील कुमार वल्द आशाराम पता सा.देह भूमिस्वामी

176

654

0.240

0.240 0.000

भूमिस्वामी

रामकिशन पिता गोपीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

657

0.940

0.940 0.000

भूगिरवामी

177

0.440

0.440 0.000

658/2

असमनी कुमार ऊर्फ संदीप वल्द केशवप्रसाद रामदेवी पता सा. देह भूमि भूमिस्वानी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2942

9

7

8

5

4

3

2

1

0.000

1.020

1.020

663/1

भूमिस्वामी

178

धरमोबाई वेवा रजपाल तूफान अभयराम भगवन पिता रजपाल रामसखी ममता निशा पत्री रजपाल पता मा.देह भूमि

0.000

0.400

0.400

भूनिस्वामी 663/2

179

0.000

1.28

1.28

गीताबाई पत्नि तुफानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूनिस्वामी 664

0.000

0.230

0.230

भूमिस्वामी 665

180

0.000

1.350

1.350

666

भूमिस्वामी

निरंजन पिता बाबूलाल राहुल साहिल शुभम पिता हाकम पारो वेवा मोहरसिंह अनिल पिता मोहरसिंह पता सा. देह भूमि

0.000

0.670

667

0.670

भूमिस्वामी

181

0.000

2.420

2.420

672

भूमिस्वामी

कप्तान परषोत्तम पिता रामविशाल रानी पुत्री हरीसींग अनारवाई लीलाबाई पुत्री रामविशाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.560

0.560

669/1

भूमिस्वामी

0.000

0.560

0.560

669/2

भूमिस्वामी

0.000

0.220

0.220

शिवराज पिता खुबसिंह बटटीबाई पुत्री खुबसिंह दोनो 1/2 भाग भूमिस्वामी पता सा..देह महुनागूजर

182

671/1

भूमिस्वामी

0.000

0.220

0.220

671/2

भूमिस्वामी

0.000

0.500

0.500

675

भूमिस्वामी

0.000

0.180

0.180

687/1

भूमिस्वामी

रूपाबाई वेवा गजराजसीग पता सा. देह भूमिस्वामी

183

0.000

1.010

676 1.010

भूमिस्वामी

184

लक्ष्मीबाई वेवा गौरीशकर सूर्यप्रताप कुंदन अरविंद पिता गौरीशकर गौरीशकर वल्द खुमानसिह पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

3.740

3.740

677

भूमिस्वामी

185

हरविशाल पिता गुलाबसिंह पता सा . देह भूमिस्वामी

0.000

1.440

1.440

681

भूमिस्वामी

186

भगवानसीग सिरदारसीग कल्याणसीग धनराजसीग पिस.गोपी लाल पता सा. देह भमि स्वामी

0.000

1.390

1.390

भूमिस्वामी 682

187

हरगोविंद पिता हरीसींग ऊर्फ हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

1.340

1.340

683

भूमिस्वामी

188 कालूराम पि. हरगोविन्द पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.420

0.420

684/1

भूमिस्वामी

189 मुन्ना बल्द फूलचंद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.000

0.380

0.380

684/2

भूमिस्वामी

0.000 190

0.020

0.020

685/1

भूमिस्वामी

लीलाबाई पत्नि हरगोविन्द पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.350

0.350

684/3

भूमिस्वामी

0.000

0.060

191

0.060

685/2

भूमिरवामी

उदयचंद पिता फूलचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.470

0.470

687/2

भूमिस्यामी

गजराज सीताराम सुखदेव पि. प्यारेलाल शांतिबाई रामवती जयवती मोहरवाई

192

0.000

0.580

0.580

687/3

भूमिस्वानी

पत्री प्यारेलाल पता सा भूमिस्वामी सीताराम पिता प्यारेलाल पता निवासी

0.000 193

0.470

0.470

687/4

भूमिस्वामी

ग्राम भूमिस्वामी 2943

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

1

2

3

4

5

7

8

9

688

1.110

1.110

भूमिस्वामी

0.000 द्रोपती पनि लालचंद पता सा देह भूमि स्वामी

0.240

720/1

0.240

भूमिस्वामी

0.000 194

2.170

720/3

भूमिस्वामी

2.170 0.000

0.200

734/1

भूमिस्वामी

734/3

भूमिस्वामी

0.950

0.950 0.000 रूपाबाई वेवा गजराज सुखदेव

195

1.160

भूमिस्वामी 690

1.160

0.000 ना.वा.वल्द वली प्यारेलाल पता सा. देह

196

691

0.800

भूमिस्वामी

लालचंद पिता नंदकिशोर पता सा.देह भूमि स्वामी

0.800

भूनिस्वामी 700/2

197

जानकी पति गोबरधन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.760

0.760

भूमिस्वामी 712

0.000

701

भूमिस्वामी

0.150

0.150 0.000 198

कुसुमबाई पति बाबूलाल पता निवामी ग्राम भूमि स्वामी

1.240

भूमिस्वामी 709

1.240 0.000 199

704

1.960

भूमिस्वामी

1.960 0.000 रामबाबू पि.मोहनमीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.000

सग्रांम शैलेन्द्र पिता नंतोष विमलाबाई भूमिस्वामी

1.000

705/2

0.000 200

706

0.080

भूमिस्वामी

वेवा संतोष पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.530

0.530

भूमिस्वामी

0.000

707/1

1.550

भूमिस्वामी 708/1

201

1.550 0.000 सूरजसिह वल्द सनेरमिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

713

1.260

1,260

भूमिस्वामी

0.000 202

711

0.650

भूमिस्वामी

0.650 0.000 जमना प्रसाद पिता कलू पता सा.देह भूमि स्वामी

714

1.000

भूमिस्वानी

203

गोलूसिंह उर्फ चंदनसिंह बल्द अजमेर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.150

भूमिस्वामी

0.150

737/1

0.000

715

0.940

चन्द्रशेखर पिता गुवन्दी पता सा. देह भूमि

0.940

भूमिस्वामी

0.000 204 स्वामी

0.240

0.240 0.000

716/2

भूमिस्वामी

0.080

0.080

736/2

भूमिस्वामी

0.000

0.200

716/1

भूमिस्वामी

प्रेममीग पिता फूलचन्द पता सा. देह भूमि स्वामी

0.400

722/1

भूमिस्वामी

205

0.100

भूनिस्वामी 723/1

740

0.060

भूमिस्वामी

742

0.240

भूमिस्वामी

0.240 0.000

721

1.000

भूमिस्वामी

गंगाराम वल्द गुवन्दी पता सा. देह भूमि 206 स्वामी

0.080

भूमिस्वामी 735/2

0.120

0.120 0.000

भूमिस्वामी 736/1

0.390 0.390

722/2

भूमिस्वामी

0.000 बैनीबाई पुत्री हलकई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2.150

भूमिस्वामी 724/2

2.150 0.000 207

0.130

0.130

भूमिस्वामी 738/2

0.000

0.030

भूमिस्वामी 741/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2944

1

2

3

4

5.

7

8

9

0.050

0.050

0.000

भूमिस्वामी 723/2

सुनीता पति प्रेमनीग पता सा .देह भूमि स्वामी

0.030

724/3

भूमिस्वामी

0.110

735/1

0.110 0.000

भूमिस्त्त्वामी

208

737/2 0.040

भूमिस्वामी

0.120

0.120

0.000

भूमिस्वामी 738/1

भूमिस्वामी 741/1 0.020

0.240

0.240 0.000

743/1

भूमिस्वामी

209

0.870

0.870 0.000

724/1

भूमिस्वामी

मिदीया पुत्री बालचंद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

210

0.400

0.400

0.000

भूमिस्वामी 724/4

चेतराम वल्द धन्नालाल पता निवासी बेगमगंज भूमि स्वामी

1.120

1.120 0.000

भूमिस्वामी 725

वीरेन्द्र कुमार पिता मिठूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.570

0.000

0.570

भूमिस्वामी 728

211

744

0.070

0.070

0.000

भूमिस्वामी

0.190 0.190 0.000

भूमिस्वामी 745

212

726

3.090 3.090 0.000

भूमिस्वामी

सन्ध्याबाई पत्त्रि वीरेंद्र पता सा. देह भूमिस्वामी

727

1.760

1.760 0.000

भूमिस्वामी

213

746

0.300

मिर्जा अयाज बेग वल्द अनवार बेग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

730

0.850

0.000

0.850

भूमिस्वामी

214

0.750

0.750

731

0.000

भूमिस्वामी

कुलदीपसिह वल्द मुशीरामं पता सा. कापस हेड़ा नई दिल्ली 37 भूमि

215

2

1.027

1.940

0.913

भूमिस्वामी

गोटीराम पिता तुलसीराम पता सा. देह भूमि स्वामी

216

0.110 0.110 0.000

भूमिस्वामी 30

गोटीराम पिता तुलसीराम पता सा.देह भूमिस्वामी

31

0.030

भूमिस्वामी

217 मुगाराम पिता ह्रज्ञान पता सा.देह भूमि स्वामी

218

0.130

0.000

0.130

भूमिस्वामी 59

मिस्टरसिंह पिता जगन्नाथ पता सा. देह भूमिस्वामी

219

1.100

0.479

0.621

भूमिस्वामी 61

कल्याणसिह पिता मिस्टरसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

220

63,

0.033 0.017

0.050

भूमिस्वामी

गोविंद सिंह पिता लाखाराम पता सा. देह भूमि स्वामी

221

64

0.140 0.040 0.100

भूमिस्वामी

तारासिंह पिता दुर्जनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी

222

150 1.560 1.476 0.084

भूमिस्वामी

ओमबाई पत्नि महराजसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

0.040

223

151

1.450

1.410

भूमिस्वामी

नेतरामसिह पिता रूपसीग पता सा.देह भूमि स्वामी

0.676

224

1.280

0.604

भूमिस्वामी 155

सोदान पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी 2945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2

1

225

अजीर पिता रामविशाल पता सा. देह भूमिस्वामी

226 कल्लू पिता रामविशाल पता सा.देह भूमि स्वामी

227

अजीर पिता रामविशाल पता सा. देह भूमिन्वामी

228

सीताराम पिता रूपसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

229

लालचंद पिता नंदकिशोर पता सा. देह भूमिस्वामी

230

गोविन्दसीग वल्द खिलान पता निवामी ग्राम भूमिस्वामी

रामशकर वल्द बाबूलाल पता निवानी 231

ग्रामः भूमि स्वामी

232

रामाबाई वेवा सतोष पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

233

रामनारायण पिता भावसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

234

रामशकर वल्द बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

235 भूपेंद्रसींग पिता जगदीशसिंह गुजर पता सा. देह भूमिस्वामी

यह खसरा नक्से में उपलब्ध नहीं है 236

237

विधाबाई पत्नि परमलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

238

लक्ष्मनसीं पिता रामकिशन पता सा.देह भूमिस्वामी

239

मलखान पिता रामसेवक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

240

व्रजेशसींग पिता महेंद्र पता सा. देह भूमिस्वामी

अजमेर बल्द हकूम उफ जसवतसीग पता

9

7

5

8

4

3

0.690

0.690

0.000

भूमिस्वामी 154/1

0.257 0.543

0.800

भूमिस्वामी 154/2

0.570 0.000

0.570

156/1

भूमिस्वामी

0.281 0.349

0.630

156/2

भूमिस्वामी

0.360 0.000

0.360

156/3

भूमिस्वामी

0.395

0.005

0.400

583

भूमिस्वामी

0.000

0.860

0.860

160

भूमिस्वामी

0.000

0.730

0.730

161

भूमिस्वामी

0.048

0.232

0.280

166/2

भूमिस्वामी

0.000

0.060

0.060

166/3

भूमिस्वामी

166/1 +

0.145

1.705

1.850

भूमिस्वामी

166/4

0.000

0.040

0.040

166/5

भूमिस्वामी

0.035

0.465

211 0.500

भूनिरवामी

0.020

0.480

0.460

213

भूमिस्थानी

0.673

0.447

1.120

215

भूनिस्वामी

1.042 0.208

1.250

216

भूमिस्वामी

0.767 0.053

0.820

भूनिस्वामी 389

241

नि.ग्राम भूमिस्वामी

रामप्यारी वेबा प्रहलादसिंह विष्णुप्रसाद अजीतसींग सीमा शशि पिता प्रहलाद [242

पता सा. देह भमिस्वामी

243 सुदामा बल्द हीरालाल पता सा. देह भूमिस्वामी

244

राधेश्याम बल्द हीरालाल पता सा. देह भूमिस्वामी

अमित पिता बालमुकुन्द पता

245

246

ज्ञानचंद बल्द हीरालाल पता मा. देह भूमि स्वामी

0.750 0.180

0.930

390

भूनिरवामी

0.134

0.036

0.170

391/2

भूमिस्वामी

0.160

392/1

भूमिस्वामी

0.344

0.046

0.170

392/2

भूमिस्वामी

0.060

भूमिस्वामी 392/3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2946

2

1

247 कडोरी हरगोविंद खेमचंद पिता हरीराम पता नि.ग्राम भूमिन्त्रामी

248

बलराम वल्द मिटठूलाल पता मा. देह भूमिन्वामी

249

टीकाराम पिता कन्धेदी पता सा. देह भूमिस्वामी

250

कल्लूपिता डुल्लीपता पता सा. देह भूमिस्वामी

251 कुन्दन रमेश परषोतम पिता खेमचंद पता सा.देह भूमिस्वामी

252

गोविनदसींग बल्द खिलान पता सा. देह भूमिस्वामी

253

दलीप पिता गोटीराम माखनसींग बल्द वालम्कन्द पता मा. देह भूमिस्वामी 254

माखनसींग हरिसींग पिस. बालमुकुद पता सा. देह भूमिस्वामी

255

धरमोबाई पति राजपाल पता सा. देह भूमिस्वामी

256

अजुद्वीवाई बेवा बहादुर मोहबाई क्रांतिवाई मुन्नीबाई पिता वहादुर पता मा. देह भमिस्वामी

257

भूमिस्वामी

क्रांतिबाई पुत्री बहादुर सिंह पता सा.देह भूमिम्वामी

258 हल्कू उर्फ जसवतसींग बल्द लालसींग

भूमिस्वामी

पता सा.देह भूमिस्वामी

259

भूमिस्वामी

द्रोपतीबाई पत्त्रि सुरेशचंद पता सा. देह भूमिस्वामी

260

भूमिस्वामी

मीना वेवा घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी

261

भूमिस्वामी

किशनलाल पिता रघुवर पता सा. देह भूमिस्वामी

262 दुर्गाप्रसाद पिता लछू पता सा.देह

भूमिस्वामी

263 मीना बेवा घनश्याम पता सा. देह भूमि भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

264 अमित पिता बालमुकुन्द

265

भूमिस्वामी

ज्ञानचंद वल्द हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी

266

भूमिस्वामी

रतिवाई जौजे कडोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

267

भूमिस्वामी

रतिवाई जौजे कडोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

268 मीना बेबा घनश्याम पता सा.देह भूमि भूमिस्वामी

269

भूमिस्वामी

अमित पिता बालमुकुन्द पता सा. देह भूमि स्वामी

3

4

5

7

8

9 0.690

393

0.010 0.680

भूनिस्वामी

394

1.150

0.714 0.446

भूमिस्वामी

0,400 0.010 0.390

भूमिरवामी 408/6

0.400 0.390 0.010

408/7

भूमिस्वामी

0.400 0.043 0.357

408/8

भूमिरवामी

1.050 0.701 0.349

423

भूमिस्वामी

0.782 0.108

0.890

424

भूमिस्वामी

425 0.360 0.302 0.058

भूमिस्वामी

1.280

457

0.310 0.970

भूमिस्वामी

456

1.410 0.773 0.637

भूमिस्वामी

0.380

0.000

0.380

459

460

0.400

515 1.780 0.920 0.860

1.070

516

0.391 0.679

0.076

0.400

0.324

518/3

536 1.750 1.208 0.542

0.160 0.100 0.060

540/1

0.600 0.600 0.000

540/2

0.600 0,600 0.000

540/3

0.400 0.400 0.000

540/4

0.800

540/5

2.170 2.080 0.090

541/1

0.100

541/2 2947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2

3

4

5

7

8

9 270

0.100

0.100

भूमिस्वामी 541/3

0.000

ज्ञानचंद बल्द हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी

271

556 0.460 0.460 0.000

भूमिस्वागी

तन्हीबाई दलीप तेजराम लक्ष्मन नंदराम्र काशीराम नीमाबाई पिता दलीप पता सा.देह भूमिस्वामी

272

0.183

0.850

0.667

भूमिस्वामी 557

लालचंद पिता नंदकिशोर पता ना. देह भूमि स्वामी

483

कुल योग-

15.239

300.220 284.981

राज्य सरकार की अधिकसूचना क्रमाक एफ 16-15- (7)2014- सात शा, 2 ए भोपाल दिनाक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियन की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क. - 2 राहतगढ सागर प्रभारी अधिकारी, भू अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेंगे

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल , दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भु -अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू.. क. 2 राहतगढ सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के विना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्याक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्त) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा बी. पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2948

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2021

सूचना

क्रमांक- एफ- 3-12 / 2021 /18-5 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक -3155/वि.यो. 496/ नग्रानि / 2020 , भोपाल दिनांक 20/08/2020 द्वारा प्रकाशित सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः- 1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म०प्र० । 2 कलेक्टर , जिला सिवनी म०प्र० ।

3 उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय छिंदवाड़ा म०प्र० ।

4 मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद् सिवनी म०प्र० ।

अनुसूची

अध्याय

विकास

योजना की

सारणी

विकास योजना में भूमि में उपयोग

क्रं. विकास योजना (नगर का नाम)

5 1

2

3

4

1

6

6-सा-14

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सिवनी विकास योजना 2021

6

6- सा-14

कृषि

व्याख्या-

i

सारणी कॉलम का सरल क्रमांक

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

6

7

4

सूचना प्रौद्योगिकी गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** * एवं 7

सूचना प्रौद्योगिकी*

गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये । ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार ।

टीपः- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2949

सूचना

क्रमांक-एफ-3-13 / 2021 / 18-5 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3452 /वि.यो. 496/ नग्रानि /2020 , भोपाल दिनांक 03/09/2020 द्वारा प्रकाशित बालाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बालाघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-

1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म०प्र० ।

2 कलेक्टर , जिला बालाघाट म० प्र० ।

3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा म०प्र० ।

4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बालाघाट म०प्र० ।

अनुसूची

अध्याय विकास योजना की सारणी

सारणी कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

क्रं. विकास योजना (नगर का नाम)

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग 1

2

3

4

5

6

7

1

6-सा-14

4

सार्वजनिक 6 एवं अर्द्धसार्वजनिक

सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** बालाघाट विकास योजना 2021

कृषि 6

6-सा-14

7

सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

व्याख्या-

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार ।

टीपः - उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2950

सूचना

क्रमांक- एफ- 3-14 / 2021 / 18-5 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3105 /वि.यो. 496/ नग्रानि/ 2020 , भोपाल दिनांक 19/08/2020 द्वारा प्रकाशित छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-

1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म०प्र० । 2 कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा म०प्र० । 3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय छिंदवाड़ा म०प्र० ।

4 आयुक्त नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा म०प्र ० ।

अनुसूची

अध्याय विकास योजना की सारणी

विकास योजना में भूमि में उपयोग

क्रं. विकास योजना (नगर का नाम)

1

5 2

3

4

1

6-सा-14

सार्वजनिक 6 एवं अर्द्धसार्वजनिक

छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011

6

6-सा-14

कृषि

व्याख्या-

सारणी कॉलम का सरल क्रमांक

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

6

7

4

सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 7

सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये । ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार ।

टीपः - उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । 2951 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

सूचना

क्रमांक- एफ-3-30/ 2021 /18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3655 /वि.यो. 496/ नग्रानि/ 2020, भोपाल दिनांक 29/09/2018 द्वारा प्रकाशित नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-

1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म०प्र० ।

2 कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर म०प्र० ।

3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय जबलपुर म०प्र ० ।

4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद, नरसिंहपुर म०प्र० ।

अनुसूची

क्रं.

विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान

उपांतरण पश्चात् प्रावधान 1 अध्याय-4

अध्याय-4

4.11:- मध्यवर्ती क्षेत्र

4.11:- मध्यवर्ती क्षेत्र

नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

निम्नानुसार निर्धारित की गई है :- (अ) उत्तर- चांडक चौक से नई बस्ती तक ।

(ब) पूरब खिरहनी फाटक से रेलवे स्टेशन ।

(अ )उत्तर- पूर्व- मुशरान पार्क से होते हुये इतवारा बाजार डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक । (स ) दक्षिण- रेलवे कालोनी से मिशन चौक तक ।

( द) पश्चिम- चांडक चौक से मिशन चौक तक ।

(ब) उत्तर- पश्चिम- नरसिंह तालाब के समानांतर लालमहल एम एल बी कालेज एवं डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक ।

(स) दक्षिण-पूर्व- कंदेरी मुख्य मार्ग होते हुये सिंगरी नदी की सीमा तक ।

(द) दक्षिण-पश्चिम- सिंहपुर तिराहा से मार्ग के समानांतर सींगरी नदी की दक्षिणी सीमा तक। 2 अध्याय-6

अध्याय-6

सारणी 6- सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 सारणी 6- सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में रेस्टोरेंट एवं खेल का मैदान के पश्चात अंतः स्थापित किया जाता है ।

सूचना प्रौद्योगिकी * गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** सारणी 6- सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4 सारणी 6- सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में शैक्षणिक संस्थाएं के पश्चात अंतः स्थापित किया जाता है ।

सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे । [ भाग 1 2952

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

व्याख्या-

i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार ।

टीपः- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी । 3

6.18 :- वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन स- स्टेशन गंज क्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे ।

6.18:- वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन स- गंजक्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास , परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे ।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2953 कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 516 - भू-अर्जन-2020

सीधी , दिनांक 5 अक्टूबर 2020 चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वास दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का भाग है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णन : -

(1)

सीधी

:-

जिला

:-

रामपुर नैकिन

तहसील

(ख)

:- खैरा

ग्राम

:- खैरा

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(क) (ग) (घ)

:-

रकबा 0.150 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

टिप्पणी

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

क्र०

कुल रकबा

5

4

3

1

0.040

0.640

2 80

1

मुस. कलावती बेवा रामलला, रेखा, नीता, कल्पना, विद्या पिता रामलला , रामसिया, सियाशरण , रमेश कुमार, रामलखन, रमाकांत , अरविन्द कुमार पिता यदुनाथ प्रसाद 0.470

0.100

82

2

हीरालाल पिता जेठूराम, पवित्री बेवा मंगलराम, श्रीनिवास, अयोध्या प्रसाद, केशव प्रसाद , रामनिवास , श्रीकांत पिता मंगलराम, शंखी, श्यामवती, गुड्डू पुत्री मंगलराम

0.010

0.150

100

3

मुस. शकुन्तला देवी पत्नी कौशल प्रसाद, लक्ष्मीकांत , गिरीश कुमार पिता कौशल प्रसाद

0.150

1.260

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास

के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2954

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील, कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 24 दिसम्बर 2020 क्रमांक 2233 - भू-अर्जन- 2020-21

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- २३ अ-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम - बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूचीः:

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.004

4/1/1

खरगोन

कसरावद

भट्याणखुर्द

0.005

4/5

4/1/2

प.ह.न.- 77

0.007

4/1/4

4/1/6

0.006

4/1/3

0.001

4/2

0.005

4/3

0.007

4/4

0.005

4/6

0.007

4/1/5

0.008

4/7

0.008

4/8

0.002

14/2

0.004

15/1

0.003

15/2

0.006

16/1

0.006

16/2

0.008

21/1 2955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

21/2 कसरावद

भट्याणखुर्द

खरगोन

21/3/2

47/2

प.ह.न. -77

58/1/1

58/2

79/6

66

68

74/5

74/4

74/3

71

73

370/3

370/4

372

374

386/2

385/2

293/4

250/1/3

250/1/4

250/1/5

251

252

253/2

247/1

262

265/1

265/2/1

265/2/2

266/1

306/1

306/8

306/9

303/2

301/3

299

298/2 )

295 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.006

0.007

0.007

0.012

0.005

0.007

0.007

0.006

0.015

0.001

0.015

0.015

0.008

0.003

0.007

0.002

0.006

0.005

0.003

0.017

0.002

0.0018

0.008

0.013

0.002

0.010

0.015

0.012

0.010

0.010

0.010

0.005

0.005

0.008

0.007

0.015

0.020

0.020

0.026

0.015 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2956

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.015

346/2

खरगोन

कसरावद

0.013

भट्याणखुर्द

347/1

0.013

350/1

प.ह.न. - 77

0.013

351

0.017

356/2

0.013

361/2/2

0.012

362/1

0.007

362/2

0.012

362/3

0.020

365/6

0.012

368/1/2

0.012

392

0.008

391

0.034

383

0.010

378/1

0.017

378/2/1

73

0.705

कुल योग

क्रमांक 2235 - भू-अर्जन- 2020-21

प्ररुप- "ख"

- 5 का उपनियम (2) }

{ नियम क्रमांक- 011 82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता हैकि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचीमें वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूचीः:

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.003

432/4

कसरावद

खरगोन

सिनगुन

0.008

434

0.010

436

प.ह.न. -41 2957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

0.006

435

0.001

197

0.011

165

0.016

458/2

0.025

463/1

0.009

463/2

0.001

174/1

0.003

173/1

0.003

173/2

0.004

154/1

0.002

96/2

0.011

96/3

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.017

92

खरगोन

कसरावद

सिनगुन

0.012

46/1

0.001

49/4

प.ह.न. -41

0.003

49/3

0.002

49/2

0.002

33/1

0.003

49/1

0.008

52

23

0.161

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2958

क्रमांक 2237 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक 20 अ- 82 - भू-अर्जन - 20-21 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्टबिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

1

5

4

3

2

सुर्वा

कसरावद

0.006

खरगोन

229/1 229/6

प.ह.न. -42

0.006

231/1

0.012

02

कुल योग 2959 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2239 - भू-अर्जन - 2020-21

क्रमांक- 063-82-20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम्जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.022

285

टेमरनी

खरगोन

कसरावद

576

0.008

0.005

632/1

प.ह.न. -42

0.004

630/1

0.007

635/1

0.004

17

0.003

18

0.006

29/1

26

0.002

0.011

27/1

0.003

33/1

0.003

35/1

0.004

35/2

0.001

35/3

0.017

115

0.006

75/1

खरगोन

टेमरनी

कसरावद

0.006

75/2

0.013

39/1

प.ह.न. -42

0.002

39/2

0.007

225

0.001

268/1

0.018

257

0.0016

259

0.001

263/1

0.004

262/1

25

0.174

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2960

क्रमांक 2241 - भू-अर्जन - 2020-21

क्रमांक- 1531-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम्जिला खरगोन मैं मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अत्तएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं उक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इरा अधिसूचना से संलग्न अनुसूचीमें वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 3 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1) द्वारा पद्मत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उरामे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्टबिछाये जाने के राम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.019

1/2

तिखरान्या

खरगोन

कसरावद

0.006

2/2

0.010

23

प.ह.न.-20

0.004

21/1

0.008

12/4

0.004

119/1

0.002

130

0.010

133

0.008

134

0.009

135

0.009

136

0.089

11

कुल योग

2961

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

क्रमांक 2243 - भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 03 अ-82 / 20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

4

5 2

3

खरगोन कसरावद

0.029

173/1

जोतपुरा प.ह.न. -35

01

0.029

कुलयोग

[भाग 1 2962

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2245 - भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 13 अ -82 / 20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम्जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.009

138/1

बेगंदा

खरगोन

कसरावद

प.ह.न. -37

0.006

137/2

0.007

137/3

0.007

137/4

0.006

153/1

153/2

0.005

0.010

155/1

0.008

168

08

0.058

कुलयोग

2963

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

क्रमांक 2247 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक- 17 अ-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता हैकि बलकवाडामाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम्जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए। अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्तअनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूचीः:

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

5

4

3

2

बिलवा

कसरावद

खरगोन

0.046

85

प.ह.न. - 20

0.046

01

कुल योग [भाग 1 2964

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2249- भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक- 211-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचीमें वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

5

4

3

2

1 खरगोन

0.015

5

कसरावद

कुण्डिया

प.ह.न. -42

0.003

16

0.008

15

0.014

14

0.005

50

05

0.045

कुल योग 2965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

क्रमांक 2251 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक- 04 अ-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

1

5

4

3

2

0.009

336/4

बेगंदी

कसरावद

खरगोन

0.002

337/1

प.ह.न. - 37

0.005

342/2

0.005

341/2

0.002

341/1

0.023

05

कुल योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2966

क्रमांक 2253 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक- 12 अ-82 120-2 ) अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता हैकि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्टबिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.005

18/3

कसरावद

खरगोन

मिर्जापुर

0.006

18/3/1

0.007

19/10

प.ह.न. -41

0.006

20/5

0.005

20/7

0.002

20/18

0.006

20/19

0.013

26/2

0.020

103

0.007

101/1

0.004

101/2

0.001

101/3

0.002

104/1

0.006

105/1

0.011

106/1

0.002

116/1

0.001

95/1

0.004

116/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

2967

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

116/3 खरगोन कसरावद

मिर्जापुर

116/4

149 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.003

0.005

0.007

प.ह.न. -41

150/6

150/12

105/7

151/4

151/5

152/3

152/4

53

58

94/1

94/4

94/2

80/2

90/4

90/3

90/2

89/1

94/3

151/6

40 0.017

0.005

0.005

0.005

0.013

0.005

0.005

0.008

0.001

0.001

0.004

0.003

0.001

0.001

0.002

0.001

0.001

0.001

0.005

0.207

कुल योग

[भाग 1 2968

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2255 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक- 11 अ-82 /20-21

बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूचीः:

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

39/2

खरगोन

कसरावद

कुसुमपुरा

0.003

39/3

0.002

39/4

प.ह.न. -42

0.006

40/1

0.002

40/2

0.002

44/5

0.002

0.003

44/3

0.003

44/2

0.002

44/1

0.005

45/1

0.011

45/2

30

0.009

0.009

26/1

0.006

25/2

0.010

23

खरगोन

कसरावद

कुसुमपुरा

0.014

12

0.001

6

प.ह.न. -42

2

0.003

19

0.095

कुल योग

2969

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

कसरावद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 क्रमांक 2259 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक- 25 अ-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चौण्डी-जामन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील - कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

44/1

खरगोन

कसरावद

हीरापुर

0.004

44/2

0.010

45/2

प.ह.न.-81

0.003

57/6

0.001

57/5

0.007

58/2

0.001

60/1

0.002

60/2

0.004

60/4

0.003

57/7

0.007

131/1/क

0.009

132

0.009

133/2

0.008

134

0.016

135/2

0.009

135/3

0.007

135/4 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2970

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

143/1 खरगोन

कसरावद

हीरापुर

137/1

137/2 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

0.004

0.004

प.ह.न. -81

138/2

141/1

141/2

141/3

162/4

163

185/1

184/7

184/3/1

184/4

183/1

183/5

183/2

180/1

180/3

180/4

178

197/2/घ

197/2/ग

197/4/ब

218

216/7

216/3/1

216/1

44 0.006

0.007

0.004

0.004

0.004

0.001

0.001

0.003

0.008

0.008

0.004

0.008

0.015

0.010

0.006

0.005

0.006

0.002

0.015

0.005

0.010

0.012

0.004

0.006

0.266

कुल योग

2971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

क्रमांक 2265 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक-14 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सैरॅकरिसको लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने ( म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूचीः:

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.005

249/3

खरगोन

कसरावद

डोलानी

0.013

249/4

0.017

249/6

प.ह.न. -34

0.005

233/1/1

0.006

84/1

0.012

40/1

22

0.002

29

0.010

0.004

36/2

0.002

46/2

33

0.008

डोलानी

खरगोन

कसरावद

28

0.004

382

0.007

प.ह.न.- 34

367

0.015

0.006

363/5

0.116

15

कुलयोग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2972

क्रमांक 2269 - भू-अर्जन - 2020-21

क्रमांक-19 अ-82/ 20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडामाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील - कसरावद एवम्जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन , जिला खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.012

202/1

अघावन

खरगोन

कसरावद

0.001

225/2

0.001

201

प.ह.न. -50

0.002

202/7

0.002

225/5

0.003

204/3

0.002

225/4

0.002

225/3

0.008

204/5

0.002

225/1

0.004

204/4

0.014

224/1

0.011

224/2

0.028

222

0.018

219/4

0.007

221

अधावन

खरगोन

कसरावद

0.003

220/2

0.013

245/1

प.ह.न. - 50

0.010

244/1

0.019

284/1

0.002

225/6

0.164

21

कुल योग 2973

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

क्रमांक 2273 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक -08 अ -82 / 20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील - कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

5

4

3

2

142/1

कसरावद

खरगोन

बाल्यापुरा

0.004

142/3

प.ह.न. -60

01

0.004

कुल योग

[भाग 1 2974

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2277 - भू-अर्जन - 2020-21

क्रमांक -09 अ -82/ 20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.019

373

मलतार

खरगोन

कसरावद

0.004

372

0.002

378/3

प.ह.न.-36

0.005

378/2

0.005

380/1

0.003

378/1

0.003

381

07

0.041

कुल योग

2975 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2281 - भू-अर्जन- 2020-21

क्रमांक-24 अ -82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील - कसरावद एवम्जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन , जिला- खरगाने (म.प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में , जिसमे भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयागे के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

1

3

4

5

2

0.011 कसरावद

4/4/1

गुजारी

खरगोन

प.ह.न. - 52

0.008

9

8

0.004

03

0.023

कुलयोग

संघ प्रिय भा. प्र. से. सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2976

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , सक्षम प्राधिकारी, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, अनुभाग - मऊगंज , जिला रीवा मध्यप्रदेश

मऊगंज , दिनांक 1 जनवरी 2021

प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए)

क्र. 01 - भू- अर्जन- कार्य- 20.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 65 दिनांक 5 अगस्त 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - गढ़ 116 तहसील - मनगवां, जिला- रीवा से ग्राम- गढ़ , 116 तहसील- मनगवां , जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 जून 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा: -

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.032

1914

मनगवां

रीवा

गढ़ 116,

0.024

1912

0.010

1846/1

पटवारी हल्का 4 गढ़.

0.010

1846/2

0.011

1846/3

0.001

1854

0.011

1853/2

0.010

1857/1

0.037

1857/3

0.008

1859/1

0.008

1859/4

0.018

1860/5

0.012

1860/6

0.008

1781

0.008

1772/1

0.019

1772/2

0.012

1771/3

0.005

1771/4/1 2977 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

0.005

1771/4/2

0.005

1771/4/3

1771/5/1

0.013

1771/5/2

0.008

1771/5/4

0.016

0.036

1017

0.010

1028/3

1029/3

0.014

1021/2

0.018

1022/1

0.013

1022/2

0.006

0.006

926/1

0.026

933

934/1

0.010

934/2

0.015

0.004

934/3

0.010

917/3/1/1

0.001

921/1/1

0.017

920/1

919/1

0.013

0.012

919/2

0.018

904/1

0.015

904/4

0.017

902/1

901/3

0.009

900

0.024

0.003

899

0.005

898

897/1/1

0.012

897/1/2

0.003

813/2

0.008

0.004

813/5/2

813/6

0.002

0.008

813/7

0.013

814/1

814/3

0.014

815

0.025

809/1

0.004

809/2

0.003

0.011

806/1

806/2

0.007

807/1

0.030

0.001

808/1

0.026

1006/1

1006/5

0.026

ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2978

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

पत्र क्र. 12 - भू-अर्जन- 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में )

(4) 1.575

(1) दमोह

(2) पथरिया

(6) सेमरा तिगड्डा से जोरलता पुरा मार्ग निर्माण बाबत.

(3) सेमरा बुर्जग/ पुरा पायरा.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह, संभाग दमोह.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण राठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 जनवरी 2021

प्र. क्र. 47- अ- 82- वर्ष 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम्

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) पन्ना

(2) देवेन्द्रनगर

(3) बमुरी ( पूरक प्रस्ताव) .

(5) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.

(4) निजी भूमि रकबा 0.373 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है .

(6) ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु छूटे हुये रकबों का पूरक प्रस्ताव.

कुल रकबा 0.373 है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे , पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 21 जनवरी 2021

नस्ती क्र. 34 - एल.ए. - 2020- भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

(हे. में)

(6)

(5)

(3)

(2)

(1)

(4) 1.60

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

रोशनी

खालवा

खण्डवा

आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से .

संभाग, खण्डवा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र . 35 - एल.ए. - 2020- भू-अर्जन-प्र. क्र.अ- 82-2020-21.-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक- 1513 -कार्य - खण्डवा, दिनांक 7 सितम्बर 2020 द्वारा प्रस्तुत कर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड कार्य हेतु ग्राम बाराकुण्ड, तहसील खालवा, पटवारी हल्का नं. 64 की निजी कृषि भूमि कुल रकवा 1.05 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) /2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , अनय द्विवेदी , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम का नाम

प.ह.नं.

जिला

तहसील

स. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में. )

(5)

(3)

(2)

(6) 1.05

(4) 64

खालवा

खण्डवा

बाराकुण्ड

(1) 1

(7) आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड

हेतु.

नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2980

[भाग 1 नस्ती क्र. 35 - एल.ए.- 2020 - भू- अर्जन-प्र . क्र. अ- 82-2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड हेतु की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(3)

(1)

(4) 1.05

खालवा

खण्डवा

बाराकुण्ड

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 35- एल.ए. - 2020- भू- अर्जन प्र. क्र. अ- 82-2020-21.- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक- 1517 -कार्य- खण्डवा , दिनांक 7 सितम्बर 2020 द्वारा प्रस्तुत कर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से ग्राम रोशनी, तहसील खालवा, पटवारी हल्का नं. 62 की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.05 हे. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है .

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 )/ 2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , अनय द्विवेदी , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन. विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के विन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-

सार्वजनिक प्रयोजन तहसील

ग्राम का नाम

प.ह.नं.

जिला

स. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में )

(6)

(5)

(7) (3)

(2)

(1)

(4) 62

रोशनी

1.60

1

आंवलिया मध्यम सिंचाई खालवा

खण्डवा

परियोजना से डूब प्रभावित होने से.

नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यलय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र. 35 - एल.ए. - 2020- भू-अर्जन-प्र. क्र. अ- 82-2020-21.- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक- 1517-कार्य- खण्डवा, दिनांक 7 सितम्बर 2020 द्वारा प्रस्तुत कर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड कार्य हेतु ग्राम पिपल्याभोजू,, 2981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

तहसील खालवा , पटवारी हल्का नं. 64 की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.55 हे. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 )/2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-

ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन तहसील

प.ह.नं.

जिला

स. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(7) (3)

(2)

(1)

(4) 64

(6) 2.55

खालवा

1

खण्डवा

पिपल्याभोजू

आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्याभोजू मार्ग हेतु नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यलय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र. 36 - एल.ए. - 2020- भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्या भोजू मार्ग हेतु की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4) 2.55

खण्डवा

खालवा पिपल्याभोजू

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्या भोजू मार्ग हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जब संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

2982

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 14 जनवरी 2021

प्र. क्र. 02 - अ- 82- वर्ष- 2020-21.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- सुनवारी

(घ) क्षेत्रफल-2.870 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.210

1841

निजी भूमि

0.010

1843

निजी भूमि

0.050

1845

निजी भूमि 1853

0.150

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 1854

0.170

1856

निजी भूमि

0.030

1825/1

निजी भूमि 1824/1

0.110

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.130

1824/2

निजी भूमि

0.060

1823/2

निजी भूमि

0.060

1645

निजी भूमि

0.120

1646

निजी भूमि

0.130

1647/2

निजी भूमि

0.040

1627

निजी भूमि

0.060

1293

निजी भूमि 1292

0.010

निजी भूमि

0.170

1291

निजी भूमि

0.020

1294

निजी भूमि

0.010

1295

निजी भूमि

0.010

1298

निजी भूमि

0.030

1299

निजी भूमि

0.010

1300

निजी भूमि

0.010

1305

निजी भूमि 1304

0.010

निजी भूमि 1306

0.010

निजी भूमि 1358

0.010

निजी भूमि

0.140

1359/2

निजी भूमि

0.020

1360/1

निजी भूमि

0.080

1287

निजी भूमि

0.150

1276/1

निजी भूमि

0.010

1369/1

निजी भूमि 1370/1

0.060

निजी भूमि 1370/2

0.010

निजी भूमि 1271/1

0.010

निजी भूमि

0.120

1270/1

निजी भूमि

0.130

1270/2

निजी भूमि

0.010

1268

निजी भूमि 1267

0.150

निजी भूमि

0.010

1266

निजी भूमि

0.160

1383

निजी भूमि 1382

0.010

निजी भूमि

0.140

1397/1

निजी भूमि योग 2.870 2983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.120

388

निजी भूमि

0.030

353/1

निजी भूमि (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम सुनवारी तहसील एवं अनुभाग पवई.

0.070

353/2

निजी भूमि

352

0.050

निजी भूमि

0.050

337

निजी भूमि (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

0.020

324

निजी भूमि

0.030

338

निजी भूमि

0.020

336/1

निजी भूमि

336/2

0.030

निजी भूमि

0.130

335/1

निजी भूमि

0.010

335/2

निजी भूमि

0.110

329

निजी भूमि

0.010

330

निजी भूमि

0.060

312/1

निजी भूमि

0.010

312/2

निजी भूमि

0.080

312/3

निजी भूमि

0.010

312/4

निजी भूमि

311

0.160

निजी भूमि

0.010

314/1

निजी भूमि

0.130

247

निजी भूमि प्र. क्र. 03 - अ- 82- वर्ष- 2020-21.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

0.070

248

निजी भूमि

249

0.070

निजी भूमि अनुसूची

0.040

245/1

निजी भूमि ( 1 ) भूमि का वर्णन -

0.030

245/2

निजी भूमि (क) जिला- पन्ना

0.010

245/3

निजी भूमि (ख) तहसील- पवई

0.100

244/1

निजी भूमि (ग ) ग्राम-चौमुखा

0.020

(घ) क्षेत्रफल-1.990 हेक्टेयर.

244/2

निजी भूमि

0.020

516

निजी भूमि

भूमि का प्रकार

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टयर में)

0.010

94

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.160

93

निजी भूमि 0.010

360

निजी भूमि

0.030

89/1

निजी भूमि 0.060

359

निजी भूमि

0.020

89/2

निजी भूमि 0.010

358

निजी भूमि

योग .. 1.990

0.010

382

निजी भूमि

0.050

निजी भूमि

384

0.060

385

निजी भूमि

395

0.010

निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम चौमुखा तहसील एवं अनुभाग पवई.

0.060

386

निजी भूमि [भाग 1 2984

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

(3)

(2)

(1)

0.010

2972/1

निजी भूमि (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

0.060

2972/2

निजी भूमि

0.090

2971

निजी भूमि

0.060

2704/1

निजी भूमि

0.060

2704/2

निजी भूमि

0.030

2703

निजी भूमि

0.060

2705

निजी भूमि

0.020

2706/1

निजी भूमि

2706/2

0.120

निजी भूमि

0.040

2720/1

निजी भूमि

2720/2

0.040

निजी भूमि

2720/3

0.020

निजी भूमि

0.140

2718

निजी भूमि

2717

0.020

निजी भूमि

0.040

2711/3

निजी भूमि

0.010

2716

निजी भूमि

2715

0.010

निजी भूमि प्र. क्र. 04- अ-82 - वर्ष- 2020-21.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

2712

0.010

निजी भूमि

1567

0.010

निजी भूमि अनुसूची

0.200

1566

निजी भूमि ( 1 ) भूमि का वर्णन-

1576/1

0.140

निजी भूमि (क) जिला- पन्ना

1576/2

0.020

निजी भूमि (ख ) तहसील- पवई

1575

0.010

निजी भूमि (ग) ग्राम- मुराछ

.1572

0.040

निजी भूमि (घ) क्षेत्रफल-4.830 हेक्टेयर.

0.090

1574

निजी भूमि खसरा

भूमि का प्रकार

1580

0.010

निजी भूमि नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टयर में)

1581

0.130

निजी भूमि (2)

(3)

(1)

0.010

1543

निजी भूमि 3023

0.130

निजी भूमि

0.130

1540/1

निजी भूमि 0.010

3026

निजी भूमि

0.080

1540/2

निजी भूमि 0.040

3025

निजी भूमि

1501

0.070

निजी भूमि 0.100

3029/1

निजी भूमि

0.020

1502/1 /क

निजी भूमि 0.060

3029/2

निजी भूमि

1502/1 /ख

0.130

निजी भूमि 0.010

3030

निजी भूमि

0.010

1502/2

निजी भूमि 0.020

2996/2

निजी भूमि

1503

0.100

निजी भूमि 0.080

3032/2

निजी भूमि

0.010

1504/2

निजी भूमि 3032/3

0.130

निजी भूमि

0.010

1505

निजी भूमि 0.040

3033

निजी भूमि

1506

0.090

निजी भूमि 3034

0.230

निजी भूमि

0.020

1494

निजी भूमि 0.010

2973

निजी भूमि 2985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.130

1493

निजी भूमि

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

0.010

1487

निजी भूमि

0.010

1488

निजी भूमि

0.210

1490

निजी भूमि

0.040

1491

निजी भूमि

1349

0.120

निजी भूमि

0.020

1347/1

निजी भूमि

1348

0.010

निजी भूमि

1346/2

0.010

निजी भूमि

0.060

1341/1

निजी भूमि

0.070

1341/2

निजी भूमि

0.010

1335/1

निजी भूमि

0.050

1335/2

निजी भूमि

0.020

1328

निजी भूमि

0.050

1334

निजी भूमि

0.020

1336

निजी भूमि

0.010

1333

निजी भूमि

0.070

1332

निजी भूमि

प्र. क्र. 05 - अ- 82 - वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

0.050

1314

निजी भूमि

अनुसूची

0.020

1313

निजी भूमि

(1 ) भूमि का वर्णन-

27

0.070

निजी भूमि

0.020

(क) जिला- पन्ना

26

निजी भूमि

(ख ) तहसील - पवई

0.070

निजी भूमि

22

(ग) ग्राम- उरदानी

0.030

29/1

निजी भूमि

( घ ) क्षेत्रफल-2.690 हेक्टेयर.

0.100

30

निजी भूमि

खसरा

31

0.070

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकवा

निजी भूमि

(हेक्टयर में)

नम्बर

0.020

40

निजी भूमि

(2)

(3)

(1)

0.060

42

निजी भूमि

1183

0.010

निजी भूमि 43

0.040

निजी भूमि

0.010

1180

निजी भूमि 0.060

44

निजी भूमि

0.030

1189

निजी भूमि 0.050

60

निजी भूमि

1177

0.050

निजी भूमि 59

0.080

निजी भूमि

0.010

1178/1

निजी भूमि 0.050

63

निजी भूमि

1178/2

0.010

निजी भूमि 0.070

65

निजी भूमि

1184

0.030

निजी भूमि 0.020

66

निजी भूमि

0.050

1185

निजी भूमि योग .4.830

0.010

1188/1

निजी भूमि

0.030

1194

निजी भूमि

0.010

1195

निजी भूमि

0.020

1099

निजी भूमि (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम मुराद्द तहसील एवं अनुभाग पवई.

2986

(3)

(2)

(1)

0.020

1098

निजी भूमि

0.020

1097

निजी भूमि

0.020

1096

निजी भूमि

0.010

1087/1313

निजी भूमि

0.020

1085

निजी भूमि 1084

0.020

निजी भूमि

0.040

1083

निजी भूमि

0.040

1082

निजी भूमि

0.060

1081

निजी भूमि

0.010

1203

निजी भूमि

0.010

1202

निजी भूमि

0.010

1051/3

निजी भूमि

0.050

1080/2

निजी भूमि

0.020

1076/2

निजी भूमि

0.020

1067

निजी भूमि

0.030

880

निजी भूमि

0.040

निजी भूमि 878/1

0.030

878/2

निजी भूमि

0.020

878/3

निजी भूमि

0.010

877

निजी भूमि

0.040

881/2

निजी भूमि

0.010

882

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि 883

0.010

876/1

निजी भूमि

0.020

876/2

निजी भूमि

0,030

862

निजी भूमि

0.070

861

निजी भूमि 860/1/1/1

0.010

निजी भूमि

0.010

860/1/1/2

निजी भूमि

0.010

860/2

निजी भूमि

0.010

860/2/ख

निजी भूमि

0.030

857

निजी भूमि

0.050

859

निजी भूमि

0.010

855/1

निजी भूमि

0.010

855/2/2

निजी भूमि

0.070

856/1

निजी भूमि

0.010

856/2/2

निजी भूमि

0.030

823

निजी भूमि

0.050

824

निजी भूमि

0.030

825

निजी भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

(3)

(2)

(1)

0.020

826/2

निजी भूमि

0.010

826/1310

निजी भूमि

0.020

827/1

निजी भूमि

0.040

825/1309

निजी भूमि

0.040

821

निजी भूमि

0.010

820/2

निजी भूमि

0.060

188

निजी भूमि

0.080

187

निजी भूमि

0.130

190

निजी भूमि

0.010

183

निजी भूमि 182

0.070

निजी भूमि

0.020

202

निजी भूमि

0.030

180

निजी भूमि

0.010

181

निजी भूमि

0.220

179

निजी भूमि

0.010

178

निजी भूमि

0.290

निजी भूमि 138

0.010

153

निजी भूमि

0.040

निजी भूमि 154/1

0.040

154/2

निजी भूमि

0.050

154/3

निजी भूमि

0.020

155

निजी भूमि

0.010

150

निजी भूमि

0.060

149

निजी भूमि 148

0.080

निजी भूमि

0.010

147

निजी भूमि योग .. 2.690

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम उरदानी तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06- अ-82- वर्ष-2020-21 . भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और भाग 1 ]

2987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- कमता

(घ) क्षेत्रफल-2.940 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टयर में)

(2)

(3) (1)

0.180

1031

निजी भूमि

0.020

1032

निजी भूमि

0.110

1030

निजी भूमि 1014

0.100

निजी भूमि

0.010

1013

निजी भूमि

0.100

1012

निजी भूमि

0.010

1009

निजी भूमि

0.160

1011

निजी भूमि

0.020

975

निजी भूमि

0.060

976

निजी भूमि

0.020

974

निजी भूमि

0.010

943

निजी भूमि

0.040

निजी भूमि 941/1

0.100

941/2

निजी भूमि

0.020

940

निजी भूमि

0.050

945

निजी भूमि

0.020

946

निजी भूमि

0.160

935

निजी भूमि

0.070

निजी भूमि 934

(2)

(3) (1)

0.020

911

निजी भूमि

0.010

910

निजी भूमि

0.110

909/1

निजी भूमि

0.080

909/2

निजी भूमि

0.010

908

निजी भूमि

0.060

907

निजी भूमि

0.010

906

निजी भूमि

0.080

835

निजी भूमि 832

0.010

निजी भूमि

0.020

833

निजी भूमि

0.100

834

निजी भूमि 814

0.010

निजी भूमि

0.080

819

निजी भूमि

0.030

817

निजी भूमि

0.020

730

निजी भूमि

0.010

729

निजी भूमि 728

0.010

निजी भूमि 725/1

0.010

निजी भूमि

0.010

725/2

निजी भूमि

0.050

731

निजी भूमि

0.010

721

निजी भूमि

0.010

719

निजी भूमि

0.160

720/1

निजी भूमि

0.130

702

निजी भूमि

0.010

703

निजी भूमि

0.110

685

निजी भूमि

0.090

672/1

निजी भूमि

0.010

672/2

निजी भूमि 708/1

0.110

निजी भूमि

0.070

708/2/ख

निजी भूमि 671

0.010

निजी भूमि 670/1/2

0.030

निजी भूमि

0.020

670/2

निजी भूमि

0.070

669

निजी भूमि

0.070

667

निजी भूमि

0.030

666

निजी भूमि योग . .2.940 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2988

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम झिरमिला तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम कमता तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09 - अ- 82-वर्ष-2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

प्र. क्र. 08 - अ- 82- वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः- अनुसूची

(ख) तहसील- पवई

(1 ) भूमि का वर्णन-

(ग ) ग्राम- बिरसिंहपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.630 हेक्टेयर.

(क) जिला- पन्ना

भूमि का प्रकार (ख) तहसील - पवई

कुल अर्जित रकबा (हेक्टयर में )

खसरा नम्बर

(ग ) ग्राम- झिरमिला

(3)

(2)

(1)

0.060

185

निजी भूमि (घ ) क्षेत्रफल-0.370 हेक्टेयर.

0.010

184

निजी भूमि

भूमि का प्रकार

0.230

निजी भूमि

182

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में )

0.110

247

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.020

248

निजी भूमि 0.050

450

निजी भूमि

0.100

निजी भूमि

251/1

0.030

451

निजी भूमि

0.100

251/2

निजी भूमि

0.630

0.050

योग ..

448

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि

453

0.060

440/1

निजी भूमि

0.080

438

निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम बिरसिंहपुर तहसील एवं अनुभाग पवई.

0.010

निजी भूमि

439

0.020

431

निजी भूमि

0.040

432

निजी भूमि

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

योग . 0.370 2989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

180

0.010

निजी भूमि

0.330

182

निजी भूमि

0.100

98

निजी भूमि

172

0.010

निजी भूमि

0.010

99/2

निजी भूमि

101/2

0.240

निजी भूमि

0.010

101/3

निजी भूमि

104

0.010

निजी भूमि

106/1

0.160

निजी भूमि

0.010

106/2

निजी भूमि

0.010

108/1

निजी भूमि

110

0.150

निजी भूमि

0.170

निजी भूमि

0.020

112/1

निजी भूमि प्र. क्र. 09 - अ-82- वर्ष-2020-21.- भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

0.010

342

निजी भूमि

योग . 2.710

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग) ग्राम-रामपुर

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम रामपुर तहसील एवं अनुभाग पवई .

(घ) क्षेत्रफल-2.710 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

(3)

(2)

0.010

(1) 420

निजी भूमि

0.010

412

निजी भूमि

0.130

411/2

निजी भूमि

0.010

410

निजी भूमि

409

0.130

निजी भूमि

0.010

408

निजी भूमि

0.010

350

निजी भूमि

0.010

349

निजी भूमि

0.140

निजी भूमि

351

0.200

343

निजी भूमि

331/1

0.140

निजी भूमि

0.010

330

निजी भूमि

0.050

269

निजी भूमि

0.150

267

निजी भूमि

0.010

265

निजी भूमि

264

0.100

निजी भूमि

प्र. क्र. 10 - अ-82-वर्ष 2020-21.- भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

0.010

262

निजी भूमि

अनुसूची

0.060

260/1

निजी भूमि

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.090

260/2

निजी भूमि

258

0.010

निजी भूमि

(क) जिला - पन्ना

0.010

(ख) तहसील- पवई

259

निजी भूमि

(ग) ग्राम- तिल्ली

255

0.150

निजी भूमि

(घ) क्षेत्रफल-1.790 हेक्टेयर.

0.010

254

निजी भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2990

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

भूमि का प्रकार (3)

(2)

(1)

0.160

निजी भूमि 101

0.040

निजी भूमि 103/1

0.050

निजी भूमि 103/2

0.010

निजी भूमि 105/1

0.110

106

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 92/2क

0.010

निजी भूमि 92/2ख/2

0.030

110

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 117

0.040

111

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 112/1/क

0.200

निजी भूमि 114

0.010

115

निजी भूमि

0.080

84/597

निजी भूमि

0.070

84

निजी भूमि

0.080

53

निजी भूमि

0.030

54

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 51

0.050

निजी भूमि 55

0.050

207

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 208

0.030

निजी भूमि 205

0.030

निजी भूमि 215/2

0.030

203

निजी भूमि

0.030

50

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 49

0.020

निजी भूमि 48

0.030

निजी भूमि 47

0.030

निजी भूमि 46

0.050

45

निजी भूमि

0.010

43

निजी भूमि 44

0.030

निजी भूमि

0.020

40

निजी भूमि

0.060

निजी भूमि 39

0.050

17

निजी भूमि

0.010

18

निजी भूमि

0.050

निजी भूमि 12

0.010

11

निजी भूमि

0.100

8

निजी भूमि

0.030

9

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 213

212

0.040

निजी भूमि योग .. 1.790

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम तिल्ली तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 11 - अ-82-वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- कटिया

(घ) क्षेत्रफल-0.540 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(3)

(2)

(1)

0.030

निजी भूमि 105

0.120

104

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि 102

0.030

101

निजी भूमि

0.090

100

निजी भूमि

0.020

99/2

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 98

0.040

निजी भूमि 97/2

0.050

निजी भूमि 96

0.030

निजी भूमि 95

0.040

94/2

निजी भूमि

0.010

93/1

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 93/2

योग 0.540 2991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.030

722

निजी भूमि

717/1

0.110

निजी भूमि ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम कटिया तहसील एवं अनुभाग पवई.

0.100

717/2

निजी भूमि

0.010

716/1

निजी भूमि

0.220

713

निजी भूमि

0.010

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

714

निजी भूमि

0.010

742/1

निजी भूमि

742/5

0.130

निजी भूमि

0.130

निजी भूमि

483

0.010

481

निजी भूमि

0.220

482

निजी भूमि

474

0.010

निजी भूमि

0.010

476

निजी भूमि

0.090

475

निजी भूमि

0.030

470/1

निजी भूमि

0.100

470/2

निजी भूमि

470/4

0.030

निजी भूमि

0.020

469/2

निजी भूमि

0.120

306

निजी भूमि

293

0.020

निजी भूमि

0.230

304

निजी भूमि प्र. क्र. 12- अ-82- वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

0.030

303

निजी भूमि

0.030

301

निजी भूमि अनुसूची

0.010

300

निजी भूमि

0.020

299

निजी भूमि

298

निजी भूमि

0.010 योग . 2.620

भूमि का प्रकार

खसरा नम्बर

(1 ) भूमि का वर्णन - (क) जिला- पन्ना (ख ) तहसील- पवई (ग) ग्राम-मरदा (घ) क्षेत्रफल-2.620 हेक्टेयर. कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(3)

(1)

(2)

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम मरदा तहसील एवं अनुभाग पवई.

0.070

961

निजी भूमि

0.100

960

निजी भूमि

0.080

959/2

निजी भूमि

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

0.010

निजी भूमि

862

0.010

863

निजी भूमि

0.140

866

निजी भूमि

0.050

866/1048

निजी भूमि

0.170

निजी भूमि

846

0.080

847

निजी भूमि

0.010

851

निजी भूमि

0.070

निजी भूमि

848

0.070

849

निजी भूमि

715

0.010

निजी भूमि

0.010

719

निजी भूमि

प्र. क्र. 13- अ-82 - वर्ष-2020-21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2992

(3)

(2)

(1)

0.010

168

निजी भूमि

163

0.040

निजी भूमि किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के

0.010

33

निजी भूमि कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित

131/1/क

0.010

निजी भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

131/1 /ख

0.010

निजी भूमि अनुसूची

0.040

162

निजी भूमि ( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.060

130

निजी भूमि

0.050

(क) जिला-पन्ना

129

निजी भूमि (ख) तहसील- पवई

0.050

81/1

निजी भूमि (ग) ग्राम- करही

0.050

81/2

निजी भूमि (घ) क्षेत्रफल -1.620 हेक्टेयर .

0.070

128

निजी भूमि

भूमि का प्रकार

0.010

86/1

निजी भूमि खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

0.010

86/2

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.120

126

निजी भूमि 0.010

623/1

निजी भूमि

0.010

127

निजी भूमि 0.010

623/2

निजी भूमि

0.020

87

निजी भूमि 0.010

621

निजी भूमि

0.010

126/1246

निजी भूमि 0.040

निजी भूमि

510

0.020

90

निजी भूमि 0.020

511/1

निजी भूमि

0.070

निजी भूमि

89

0.020

512

निजी भूमि

0.010

92

निजी भूमि 0.010

521

निजी भूमि

योग 1.620

0.080

522

निजी भूमि

0.020

526

निजी भूमि

0.020

527

निजी भूमि

0.040

528

निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गतं माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम करही तहसील एवं अनुभाग पवई.

0.040

180

निजी भूमि

0.020

181

निजी भूमि

0.030

182

निजी भूमि

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

0.030

183

निजी भूमि

0.040

184

निजी भूमि

0.040

186

निजी भूमि

0.010

186/1247

निजी भूमि

0.120

193/2

निजी भूमि

0.010

192

निजी भूमि

0.040

191/1

निजी भूमि

0.030

191/2/1

निजी भूमि

0.030

191/2/3

निजी भूमि

0.010

173

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि

199

0.030

197/1

निजी भूमि

0.010

197/2

निजी भूमि

0.030

172/1

निजी भूमि

0.030

172/2

निजी भूमि

0.080

169

निजी भूमि

प्र. क्र. 14- अ-82- वर्ष 2020-21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

0.010

198

निजी भूमि 2993 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

(3)

(2)

(1)

अनुसूची

344/1

0.020

निजी भूमि ( 1 ) भूमि का वर्णन

0.030

344/2/1

निजी भूमि (क) जिला- पन्ना

0.030

344/2/2

निजी भूमि (ख) तहसील- पवई

335/2

0.010

निजी भूमि (ग ) ग्राम- जगदीशपुरा

0.180

334/2

(घ) क्षेत्रफल-0.1000 हेक्टेयर .

निजी भूमि

333

0.010

निजी भूमि

भूमि का प्रकार

0.010

332

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में )

निजी भूमि

(3)

(1)

(2)

योग . 0.360

0.0600

231/1

निजी भूमि

0.0400

75/1

निजी भूमि

योग .. 0.1000

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम खारा तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम जगदीशपुरा तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16- अ- 82- वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

प्र. क्र. 15 - अ - 82- वर्ष- 2020-21.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसुची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

(क) जिला- पन्ना

अनुसूची

(ख ) तहसील- पवई

(1 ) भूमि का वर्णन-

(ग) ग्राम-नरगी

(क) जिला- पन्ना

(घ) क्षेत्रफल-0.1000 हेक्टेयर.

(ख) तहसील - पवई

(ग ) ग्राम-खारा

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा

(घ ) क्षेत्रफल-0.360 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(हेक्टे. में)

खसरा

(1)

(2)

(3)

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा

नम्बर

0.020

14

निजी भूमि (हेक्टे. में)

(2)

(3)

(1)

13

0.080

निजी भूमि 0.060

निजी भूमि

348

योग .. 0.1000

0.010

345

निजी भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2994

(3)

(1)

(2)

0.010

364

निजी भूमि

0.020

228

निजी भूमि (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम नरगी तहसील एवं अनुभाग पवई.

0.090

232

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि

229

0.060

359/4

निजी भूमि

0.030

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

359/2

निजी भूमि

0.050

358

निजी भूमि

0.020

241

निजी भूमि

0.020

243

निजी भूमि

0.010

242

निजी भूमि

357

0.040

निजी भूमि

354

0.100

निजी भूमि

0.170

248

निजी भूमि

0.090

249

निजी भूमि

0.020

251/1

निजी भूमि

0.020

251/2

निजी भूमि

0.110

251/4

निजी भूमि

0.070

251/5

निजी भूमि

0.050

252/1

निजी भूमि

0.040

252/2

निजी भूमि

0.010

84

निजी भूमि प्र. क्र. 17 - अ- 82- वर्ष- 2020-21 . भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

योग .. 1.550

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- पन्ना

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम मडैयन तहसील एवं अनुभाग पवई.

(ख ) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- मडैयन

(घ) क्षेत्रफल-1.550 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(3)

(2)

(1)

0.010

377

निजी भूमि

0.010

378

निजी भूमि

0.040

380

निजी भूमि

0.050

381

निजी भूमि

0.010

383

निजी भूमि

0.030

384

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि

385

0.010

निजी भूमि

379/1

0.050

387

निजी भूमि

0.040

386

निजी भूमि

0.040

365

निजी भूमि

0.060

362

निजी भूमि

0.060

388

निजी भूमि

0.060

363

निजी भूमि

प्र. क्र. 13- अ- 82-वर्ष-2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

2995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम-जमुनी

(घ ) क्षेत्रफल-0.550 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(1)

(2)

(3)

0.010

345/1

निजी भूमि

0.010

346/1

निजी भूमि

0.060

309

निजी भूमि

0.160

314

निजी भूमि

0.010

315

निजी भूमि

0.050

318

निजी भूमि

0.020

319

निजी भूमि

0.040

289

निजी भूमि

0.010

290

निजी भूमि

0.010

320

निजी भूमि

0.010

321

निजी भूमि 322

0.010

निजी भूमि

0.040

288

निजी भूमि

0.110

286

निजी भूमि

0.550

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम जमुनी तहसील एवं अनुभाग पवई.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 19- अ- 82- वर्ष-2020-21.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - पवई

(ग ) ग्राम- कृष्णगढ

(घ) क्षेत्रफल -10.980 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(3) (1)

(2)

0.030

3522/1

निजी भूमि

0.070

3521/1

निजी भूमि

0.010

3518/1

निजी भूमि

0.020

3516

निजी भूमि

0.060

3515

निजी भूमि

0.060

3514/1

निजी भूमि

0.050

3514/2

निजी भूमि

0.100

3556

निजी भूमि

0.150

3557

निजी भूमि

0.050

3558

निजी भूमि

0.010

4634

निजी भूमि

0.200

4633

निजी भूमि

0.020

4632

निजी भूमि

0.120

4639/1

निजी भूमि

0.070

4640

निजी भूमि

0.070

4642

निजी भूमि

0.140

4643

निजी भूमि

0.010

4650

निजी भूमि

0.040

4647

निजी भूमि

0.070

4648

निजी भूमि

0.010

4649

निजी भूमि

0.060

4589

निजी भूमि

0.010

4591

निजी भूमि 4032

0.110

निजी भूमि 4027

0.100

निजी भूमि

0.070

4026

निजी भूमि 4054

0.160

निजी भूमि

0.100

4055

निजी भूमि

0.020

4056

निजी भूमि

0.010

4124

निजी भूमि 4125/2

0.060

निजी भूमि 4123

0.070

निजी भूमि 4122

0.100

निजी भूमि 4078/1

0.010

निजी भूमि

0.100

4079

निजी भूमि

0.010

4081

निजी भूमि 4082

0.030

निजी भूमि 2996

(2)

(3) (1)

0.080

4111

निजी भूमि

0.070

4110

निजी भूमि

0.010

4109

निजी भूमि

0.110

4108

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 3749

0.080

3750

निजी भूमि

0.010

3751/2

निजी भूमि

0.060

3745/1

निजी भूमि

0.120

3745/2

निजी भूमि

0.010

3744

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 3746

3742/1 /क

0.190

निजी भूमि

0.010

3743

निजी भूमि

0.010

3728

निजी भूमि

0.010

3729/1

निजी भूमि 3727

0.010

निजी भूमि

0.210

3705

निजी भूमि

0.010

3708

निजी भूमि

0.040

3726/1/1

निजी भूमि

0.070

3710/1

निजी भूमि

0.030

3710/2

निजी भूमि 3711

0.030

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 377

0.170

373

निजी भूमि 371

0.050

निजी भूमि

0.120

370

निजी भूमि

0.120

362

निजी भूमि

0.280

363

निजी भूमि

0.070

350

निजी भूमि

निजी भूमि

0.040

349

0.070

निजी भूमि 347/1

0.160

347/2

निजी भूमि

0.010

348

निजी भूमि

0.010

3743

निजी भूमि

0.020

3704

निजी भूमि 3700/2/क

0.030

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 3700/2/ख

0.020

3700/1

निजी भूमि

0.010

3699/1

निजी भूमि

0.010

3699/2

निजी भूमि

0.010

3701/1/क

निजी भूमि

0.020

3701/1 /ख

निजी भूमि

0.020

3701/2

निजी भूमि

0.010

3702

निजी भूमि

0.080

3695

निजी भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

(2)

(3) (1)

0.040

443

निजी भूमि

0.040

442

निजी भूमि

0.030

441

निजी भूमि

0.050

437

निजी भूमि 438

0.010

निजी भूमि

0.020

440

निजी भूमि

0.060

435

निजी भूमि

0.060

433

निजी भूमि 432

0.010

निजी भूमि 430

0.040

निजी भूमि

0.010

427/1

निजी भूमि

0.050

431

निजी भूमि

0.020

428/1 /ख

निजी भूमि 428/2

0.020

निजी भूमि

0.010

393/1

निजी भूमि

0.030

393/2

निजी भूमि

0.030

423/1

निजी भूमि

0.050

423/2

निजी भूमि

0.050

422

निजी भूमि

0.030

412

निजी भूमि

0.010

397

निजी भूमि

0.030

398

निजी भूमि

0.030

399

निजी भूमि

0.040

400

निजी भूमि

0.010

411

निजी भूमि

0.100

401

निजी भूमि

0.030

402

निजी भूमि

0.040

321/1

निजी भूमि

0.150

320

निजी भूमि

0.010

593

निजी भूमि

0.080

315

निजी भूमि

0.080

310

निजी भूमि

0.070

309

निजी भूमि

0.060

304

निजी भूमि

0.010

302/2

निजी भूमि

0.010

303/2

निजी भूमि

0.100

305

निजी भूमि

0.050

253

निजी भूमि

0.020

245

निजी भूमि

0.170

252

निजी भूमि

0.020

246

निजी भूमि

0.050

239/1

निजी भूमि

0.150

239/2

निजी भूमि

0.010

237/1

निजी भूमि

0.010

237/2

निजी भूमि भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.150

201/1

निजी भूमि

0.050

निजी भूमि 201/2

200

0.010

निजी भूमि

0.160

145/2/ख

निजी भूमि

0.010

144/1

निजी भूमि

0.010

144/2

निजी भूमि

0.140

143

निजी भूमि

0.010

142

निजी भूमि

0.010

2435

निजी भूमि

0.150

2434

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 2424

0.120

2429/1

निजी भूमि

0.010

2428/1

निजी भूमि

0.060

2408

निजी भूमि 2407

0.010

निजी भूमि

0.040

2406

निजी भूमि

0.050

2405

निजी भूमि

0.010

2457

निजी भूमि

0.100

2336

निजी भूमि

0.010

2334

निजी भूमि

0.020

2333

निजी भूमि

0.030

2307/1

निजी भूमि

0.070

2307/2

निजी भूमि

0.020

2308

निजी भूमि

0.060

निजी भूमि 2309

0.030

2304/1/क/4

निजी भूमि

0.040

2304/1 /ख

निजी भूमि

0.100

2304/ 1 /ग

निजी भूमि

0.010

2303/ 1 /ख

निजी भूमि

0.010

2302/2

निजी भूमि

0.080

निजी भूमि 2312/1

0.070

2312/2

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 2232

0.070

2233

निजी भूमि

0.010

2236

निजी भूमि

0.100

2234

निजी भूमि

0.010

2235

निजी भूमि

0.070

2225

निजी भूमि

0.080

2224

निजी भूमि

0.050

2222

निजी भूमि

0.010

2071

निजी भूमि

0.130

2072

निजी भूमि 2073

0.080

निजी भूमि

0.010

2035

निजी भूमि

2997

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

(2)

(3) (1)

0.070

2076

निजी भूमि

0.030

2034

निजी भूमि

0.030

2077

निजी भूमि

0.010

2079

निजी भूमि

0.020

2097

निजी भूमि

0.020

2078

निजी भूमि

0.040

2081

निजी भूमि

0.100

2096

निजी भूमि

0.010

2082

निजी भूमि

0.010

2095

निजी भूमि

0.020

2105

निजी भूमि

0.020

2109

निजी भूमि

0.050

2110

निजी भूमि

0.020

2111

निजी भूमि

0.060

2112

निजी भूमि

0.010

2160

निजी भूमि

0.050

2113

निजी भूमि

0.070

2115

निजी भूमि

0.060

2116

निजी भूमि

0.050

2117

निजी भूमि

0.070

1728

निजी भूमि

0.050

2091

निजी भूमि

0.010

1729

निजी भूमि

0.030

2090

निजी भूमि

0.040

2089

निजी भूमि

0.040

1731

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 1732

0.040

1733

निजी भूमि

0.040

1734

निजी भूमि

0.010

1737/1/1

निजी भूमि

0.010

1737/1/2

निजी भूमि

0.030

1737/2

निजी भूमि

0.040

1741/1

निजी भूमि

0.020

1741/2

निजी भूमि

0.010

1742

निजी भूमि

0.030

1738

निजी भूमि

0.030

1739

निजी भूमि

0.010

1646

निजी भूमि

0.050

1645

निजी भूमि

0.030

1644

निजी भूमि

0.050

1748

निजी भूमि

0.010

1643

निजी भूमि

0.050

1609

निजी भूमि

0.010

1603

निजी भूमि [भाग 1 2998

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भूमि का प्रकार

(3)

(2)

(1)

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

0.010

1604

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.070

1605

निजी भूमि

0.060

87/2/1

निजी भूमि 0.020

1608

निजी भूमि

0.060

87/2/2

निजी भूमि 0.020

1607

निजी भूमि

0.060

87/2/3

निजी भूमि 1606

0.030

निजी भूमि

0.020

73/1

निजी भूमि 0.010

1440

निजी भूमि

117/2

0.080

निजी भूमि 0.020

1441

निजी भूमि

0.040

118/2/2

निजी भूमि 1442/1

0.010

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि 0.030

1442/2

निजी भूमि

0.005

118/2/1/1/1/1/2

निजी भूमि 1437

0.010

निजी भूमि

0.005

118/2/1/1/1/1/3

निजी भूमि 0.030

निजी भूमि

1435

0.040

118/2/1/1/1/3

निजी भूमि 0.010

निजी भूमि

1448/1

0.005

118/2/1/1/1/1/4

निजी भूमि 0.010

1448/2

निजी भूमि

0.005

118/2/1/1/1/1/5

निजी भूमि 10.980

योग

0.010

118/2/1/1/6

निजी भूमि

118/2/1/1/7

0.010

निजी भूमि

0.010

118/2/1/1/2

निजी भूमि

0.010

118/2/1/1/3

निजी भूमि (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम कृष्णगढ तहसील एवं अनुभाग पवई.

0.010

118/2/1/1/4

निजी भूमि

0.010

118/2/1/1/5

निजी भूमि

0.010

118/2/1/1/1/2

निजी भूमि (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

0.010

118/2/1/1/1/4

निजी भूमि

0.010

118/2/1/1/8

निजी भूमि

0.010

118/2/1/1/9

निजी भूमि

0.010

118/2/1/1/10

निजी भूमि

0.025

118/2/1/1/1/1/1

निजी भूमि

0.535

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20- अ-82- वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं क्रिया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- सिमरी वैश्य ( पूरक प्रस्ताव ) प. ह. नं. 24

प्र. क्र. 21 - अ-82- वर्ष-2020-21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की (घ ) क्षेत्रफल-0.535 हेक्टेयर.

2999 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

(2)

(1)

(3)

0.009

135/2/1/1/2

निजी भूमि

0.009

135/2/1/1/3

निजी भूमि

0.009

135/2/ग/1/4

निजी भूमि आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

0.009

135/2/1/1/5

निजी भूमि

0.009

135/2/ग/1/6

निजी भूमि अनुसूची

0.004

34/2/1/1/3

निजी भूमि (1 ) भूमि कावर्णन-

0.007

34/2/1/1/4

निजी भूमि (क) जिला- पन्ना

0.009

34/2/1/2

निजी भूमि (ख) तहसील- पन्ना

0.004

34/2/2/1

निजी भूमि (ग ) ग्राम- सुनहरा ( पूरक प्रस्ताव ) प.ह.नं. 22

0.004

34/2/3

निजी भूमि

0.002

(घ) क्षेत्रफल-3.592 हेक्टेयर.

34/2/4

निजी भूमि

0.003

34/2/5

निजी भूमि

भूमि का प्रकार

0.003

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

34/2/6

निजी भूमि (2)

खसरा नम्बर (1)

(3)

34/2/7

0.005

निजी भूमि 0.002

34/2/1/1/1

निजी भूमि

0.002

34/2/8

निजी भूमि 34/2/1/1/2

0.002

निजी भूमि

0.006

34/2/9

निजी भूमि 64/1/1/2

0.014

निजी भूमि

34/2/10

0.007

निजी भूमि 64/1/1/3

0.014

निजी भूमि

योग .. 3.592

.0.014

64/1/1/4

निजी भूमि

0.067

72/1/1/1/1

निजी भूमि

144/2/1/2

0.030

निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु. 72/1/1/1/2

0.067

निजी भूमि

144/2/1/3

0.030

निजी भूमि

0.067

72/1/1/1/3

निजी भूमि

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .

0.030

144/2/1/4

निजी भूमि

72/1/1/1/4

0.067

निजी भूमि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

0.030

144/2/1/5

निजी भूमि

0.190

79/2

निजी भूमि

0.160

81/1

निजी भूमि

0.021

82/1/1

निजी भूमि

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 0.038

88/2/2

निजी भूमि

88/2/3

0.024

निजी भूमि

जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2021 136/2

0.129

निजी भूमि

0.129

136/3

निजी भूमि

136/4

0.129

निजी भूमि

138/2/3

0.029

निजी भूमि

0.029

138/2/5

निजी भूमि

149/2/1/2

0.014

निजी भूमि

149/2/1/3

0.014

निजी भूमि

0.020

151

निजी भूमि

ज्ञाप. क्र. 09 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

0.600

135/2/क

निजी भूमि

अनुसूची

0.060

135/2/ख

निजी भूमि

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.571

135/2/7/1/1

निजी भूमि

0.680

135/2/1/2

निजी भूमि

(क) जिला- जबलपुर

135/2/घ

0.220

निजी भूमि

(ख ) तहसील- सिहोरा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3000

(ग ) ग्राम- जुनवानी कला प.ह.नं. 10

(घ ) अनुमानित क्षेत्रफल-0.17 हेक्टर.

प्रस्तावित खसरा क्रमांक

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

213/1

0.17 योग . 0.17

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि की लमकना वितरक नहर की जुनवानी कला माइनर के निर्माण हेतु आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4, सिहोरा- जबलपुर तथा भू- अर्जन अधिकारी रानी अवंतीबाई सागर परियोजना इकाई क्रमांक 2 बरगी हिल्स जबलपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 18 जनवरी 2021

पत्र क्र. 29 - भू- अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) नगर/ग्राम- लासा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.718 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

110

0.010

0.008

112

0.162

113

0.004

120

0.105

121

122

0.022

0.006

123/1

0.006

123/1/1

123/1/2

0.002

0.006

123/2

123/3

0.012

0.016

123/4

0.017

123/5

0.004

123/6

0.020

125

0.002

183/1

0.012

183/2

0.016

184/1

0.004

184/2

185/1

0.028

185/2

0.024

0.004

186

0.022

188

0.008

199

0.065

200/1

200/2

0.016

206/1

0.073

0.057

207

208

0.047

211

0.105

214/1ख

0.093

0.040

215/1 ख

215/2

0.041

215/3

0.012

217

0.045

218/ 1ख

0.077 3001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.056

518/1

0.113

518/2

0.002

520

0.042

521/1

0.043

521/1/1

0.214

521/3

0.029

528/1 क

0.028

528/ 1 ख

0.028

528/1 ग

पत्र क्र. 30 - भू-अर्जन-2021 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

0.104

628/2क

अनुसूची

0.016

634/1क/1

( 1 ) भूमि का वर्णन -

0.020

634/1क/2

0.010

634/1क/3

(क) जिला- रीवा (म. प्र. )

0.024

634/1ख

(ख) तहसील- हनुमना

0.093

634/2

(ग) नगर/ ग्राम- माड़ो पांचो

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर.

0.038

621/3

0.080

621/4

खसरा नंबर

0.030

621/5क

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) 621/5ख

0.031

(2)

(1)

1/1/3

0.168

0.028

622/1

0.168

2, 3

0.028

622/2

0.036

4/1

0.029

622/3

0.372 0.030

629/1 क

कुल रकबा

0.030

629/1ख

0.060

629/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

0.060

629/3

0.008

630/3

0.036

630/5

(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

0.060

633

0.048

635/1

0.008

124/4ख

180/3

0.016

2.718

कुल रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

पत्र क्र. 31 - भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया (3) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ. /स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3002

जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

अनुसूची

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) नगर/ग्राम-अल्हवा खुर्द

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.074 हेक्टेयर .

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

खसरा नंबर

(ख ) तहसील- हनुमना

(हेक्टेयर में) अर्जित रकबा

(ग ) नगर/ग्राम- फुलझरिया

(2)

(1)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.446 हेक्टेयर.

0.081

291/1/क

खसरा नंबर

291/ 1 /ग

0.081

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 0.016

291/2

(1)

(2)

0.172

0.110 292/1

140, 139

138

0.072 241/1

0.139

137

0.052 241/2

0.139

0.125

136

0.053

30

0.077

240

0.024

130

242/1

0.093

0.024

129

0.057

243/1

127

0.019 251/1

0.028

125

0.014

124

0.007 0.028

251/2

0.025

123

0.061

253/2

0.089

122

0.003 254

0.049

166

0.060

167

0.039

276/1/क

0.046

119

0.038

276/ 1 /ख

100

0.116

118

0.006 1.074

कुल रकबा .

0.014

117

71

0.019

69

0.004 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

0.014

68

0.022

66

0.498

118/176

70/2

0.004 (3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो . नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

67

0.002

1.446

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

पत्र क्र. 32- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

(3) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ. /स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3003

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.036

86/1

0.065

90

0.004

74/3

1.311

कुल रकवा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

पत्र क्र. 33 - भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

(3) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- रीवा (म. प्र. )

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग ) नगर/ग्राम- माड़ौ दादर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.311 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.036

7/2

0.036

7/3

पत्र क्र. 34- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि ( रकबा ). अधिग्रहित किया जाना है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

0.081

8/4

अनुसूची

0.028

8/2

0.020

8/3

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.016

8/1ख

( क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

0.016

8/1क/ 1

(ख) तहसील- हनुमना

0.085

34

0.112

(ग ) नगर/ग्राम- अल्हवा कला

37

0.057

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.331 हेक्टेयर.

38

0.024

39/1

खसरा नंबर

0.024

39/3

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 0.049

40

(2)

(1)

0.049

41

0.013

136

0.012

42/1

0.024

145/1 क

0.012

42/2क

0.028

145/1ख

43

0.024

0.020

146/1

0.018

56/3

0.020

146/2

0.018

56/1

0.109

147

0.036

57/2

कुल रकबा 0.331

0.073

62

0.085

65/1

0.049

66

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

0.049

67/1

0.073

68/1

0.020

70/1

0.020

70/2क

(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

84/1

0.056

0.028

83/1

0.040

85

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3004

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल

"कचनार ", ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

2021

सूचना

क्र.-873-अमृ

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिवनी निदेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं - 1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर

2. कलेक्टर, जिला सिवनी

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, सिवनी

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा, ग.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सिवनी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा या ई- मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अजात कुमार , आयुक्त-सह-संचालक.

Dhomol the Oa1 - ary 2021 No. 873 -Amrut- D.P. - 32 - Seoni - TCP - 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Seoni Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub- section [ 1 ] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available on Directorate's website for inspection http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035.pdf following offices during office hours namely - and at 1- Commissioner, Jabalpur Division , Jabalpur

2- Collector, District- Seoni

3- ChiefMunicipal Officer, Nagar Palika Parishad, Seoni

4- Deputy Director , Town and Country Planning , District office , Chhindwara

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Seoni Draft Pian , the same may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning, Chhindwara or mail on Email-id- [email protected] before the expiry of thirty days frorn the dateof publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

-Director .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3005

सिवनी

विकास योजना 2035

(प्रारूप)

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, मध्य प्रदेश भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3006

सिवनी

विकास योजना 2035

(प्रारूप )

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3007

अमृत

AtulMissionfor Rejuvenation and Urban Transformation सिवनी विकास योजना

2035 (प्रारूप)

BINJHAWADA

LUGHARYADA

LONIYA

BABRIYA

JAYARAT

MANEGAON

BITHALU

BHAIROGANI

PALARI

DUNDA SBONG

SIRIDIWAN

PRTAPPUR

SEOM

LAKHANWIADA

BAMHORI

MANOLIPE

CHIDYA

SEOM RAIYYAT

DORLI CHHATARPUR

MARJHOR

54

BORDA

KHAIRI

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, मध्य प्रदेश 3008

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

सिवनी विकास योजना 2035

प्रस्तावना

जिला मुख्यालय नगर सिवनी , जबलपुर के दक्षिण में सतपुड़ा पठार के संकरे उत्तर- दक्षिण खंड में स्थित है । इसके उत्तर में जबलपुर , पूर्व में मंडला, दक्षिण पूर्व में बालाघाट, पश्चिम में छिन्दवाड़ा, उत्तर– पश्चिम में नरसिंहपुर तथा दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र का नागपुर जिला स्थित है । वनोपज बाहुल्य प्रक्षेत्र में स्थित यह नगर प्रशासकीय एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

सिवनी विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -3 / 67-2007 / 32 , दिनांक 08.10.2008 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24.10.2008 से प्रभावशील की गई । वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर 'सिवनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है । नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सिवनी विकास योजना 2035 ( प्रारूप) 2.50 लाख की जनसंख्या हेतु तैयार की गई है । विकास योजना में आवासीय , वाणिज्यिक , मिश्रित, औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक , आमोद - प्रमोद , परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं । इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारित न करते हुए नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं । मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है; जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है ।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है । सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रारूप योजना प्रकाशित की जा रही है । मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सकें ।

1

(अजीत कुमार) आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भाग 1 ]

3009

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

सिवनी विकास योजना 2035 भाग 1 3010

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

सिवनी विकास योजना 2035

योजना दल

संयुक्त संचालक

राजेश नागल

आर. के. पाण्डे

संजय मिश्रा

डॉ. अमित कुमार गजभिये

उप संचालक (प्रभारी)

विनोद कुमार परस्ते

सहायक संचालक

इन्दु त्रिपाठी

अपूर्वा गंगराड़े

हरिओम माहेश्वरी

कर्मचारीगण

बी.डी.दवंडे

जयंत शील

आनन्द मालवीय

अरविंद सक्सेना

अनिल सक्सेना

शैलेन्द्र कुशवाहा

अमित मरावी

सर्वेश पिड़िहा

संध्या अहाके

सरिता ठाकुर

मानसी गुज्जेवार

म.प्र . विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद (LU & USD) का दल

डॉ विवेक कटारे प्रमुख

डॉ. देवानु भट्नागर प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर , अमृत

जैकिश तलेरा सीनियर रिसर्च फेलो

सत्येन्द्र यादव रिसर्च एसोसिएट मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

3011

सिवनी विकास योजना 2035 भाग 1 3012

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

सिवनी विकास योजना 2035

विषय सूची

प्रस्तावना i

योजना दल.. iii

विषय सूच........

सारणी सूची. xi आरेखसूची. XV

.xvii

मानचित्र सूच.........

अध्याय-1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ...... 1

1

1.1 नगर परिचय .

1

1.1.1 स्थिति .

1

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ.. 2 1.1.4 नगर विकास का क्रम . 3

3 1.2 भौतिक स्वरूप ..

3

1.2.1 भू आकृति..

3 1.2.2 जलवायु

4

1.2.3 खनिज संपदा .

1.3 नियोजना हेतु प्रयास...... ..4

1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य . 5

.5

1.5 निवेश क्षेत्र....

7

1.5.1 नगरपालिका क्षेत्र..

अध्याय -2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

.9

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग .

10

2.1.1 अमृत योजना..

10

2.1.2 सुदूर संवेदन...

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली . 12

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली . 12

2.2.1 उद्देश्य. 14

15

2.2.2 कार्यप्रणाली .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3013

सिवनी विकास योजना| 2035 2.2.3 जनसंख्या आकलन पद्धति.. 17 2.3 अमृत मानकों की व्याख्या . 17 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping ) . 17 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता. 24 2.4.1 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प.. .26 2.5 भूमि उपयोग का आवंटन . 32 अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण . 33 3.1 विकास योजना 2021 क्रियान्वयन परिदृश्य . 33 3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन . 33 3.2.1 आवासीय 35 3.2.2 वाणिज्यिक.. 36 3.2.3 मिश्रित.. 36 3.2.4 औद्योगिक 36 3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक... 37

31 3.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाए.

37 3.2.7 आमोद-प्रमोद .

3.2.8 यातायात एवं परिवहन 38 3.2.9 जलाशय.... .39 3.3 विकास योजना में उपांतरण . 39

40 3.4 असंगत भूमि उपयोग .

42 3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण .

3.5.1 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या .42

.46 3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात......

3.5.3 शिशु जनसंख्या.. 48 3.5.4 साक्षरता 51 3.5.5 अनुसूचित जाति.. .57

61 3.5.6 अनुसूचित जनजाति .

.64 3.5.7 कार्यशील जनसंख्या

3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप 75 3.7 नगरीय विस्तार.... 75 3.8 गंदी बस्तियाँ . 75 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3014

2035

सिवनी विकास योजना

3.9 अनुमानित जनसंख्या. 76 3.10 आवास आवश्यकता . 78

79 3.11 भौतिक अधोसंरचना ...

.79 3.11.1 जल प्रदाय ..

3.11.2 नालियां तथा मल उपचार... 81

3.11.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन. 82

.83 3.11.4 विद्युत प्रदाय....

83 3.12 सामाजिक अधोसंरचना.

83 3.12.1 अग्निशमन .

3.12.2 पुलिस कार्यालय . .83 3.12.3 वाचनालय.. 83 3.12.4 श्मशान घाट / कब्रिस्तान . .83

.83 3.12.5 धोबी घाट

3.12.6 दूरसंचार . 84 3.12.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं . 84 3.12.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा . 84 अध्याय-4 प्रस्तावित भूमि उपयोग . 85

85 4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन......

85 4.2 योजना अवधारणा .

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता.. 86 4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव. 86 4.4.1 आवासीय 88 4.4.2 वाणिज्यिक. 88 4.4.3 मिश्रित .... 88 4.4.4 औद्योगिक . 89 4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक... 89 4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें . 89

.90

4.4.7 आमोद प्रमोद ..

.91

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

4.5 निवेश इकाईयाँ.. 92 4.5.1 क्षेत्रफल वितरण . 92

4.6 अनौपचारिक सेक्टर 93 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3015

सिवनी विकास योजना 2035 4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र..... 94 4.8 पुनर्विकास नीति . 94 4.9 ग्राम आबादी विस्तार .. 95 4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान..... 95 4.11 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना.. 95 4.11.1 कार्यकेन्द्र 97

97 4.11.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक...

4.11.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र .97

4.11.4 कार्यालय . 97 अध्याय 5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना. 99 5.1 प्रस्तावित यातायात संरचना . 99 5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति 99 5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली . 100 5.3.1 क्षेत्रीय / बायपास मार्ग . 100

5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग.. 101 5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग 101 5.3.4 स्थानीय मार्ग . 101 5.4 मागों की चौड़ाई . 101

5.4.1 मार्ग संगम , तिराहा एवं चौराहा सुधार.. 104 5.4.2 बस स्थानक.. 105 5.4.3 वाहन विराम केन्द्र. 105

107

अध्याय-6 विकास नियमन ,

6.1 प्रवृत्तशीलता . 107

6.2 क्षेत्राधिकार.. 107

6.3 परिभाषायें . 110

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र 111

6.4.1 आवासीय . 114

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र . 117

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र .... 121

121

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र .

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक. 122

6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड...123 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3016

सिवनी विकास योजना 2035 6.5 अन्य नियमन... 125 6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन . 125

6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण.. 125 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.... 125

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान. 125

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक . 126

6.5.6 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक . 126

6.5.7 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल.. 126

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन.. 127

6.5.9 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट / गेस्ट हाउस , लाजिंग / बोर्डिंग . 127

6.5.10 मैरिज गार्डन . 127

6.5.11 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल....... 127

6.5.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण . 128

6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड.. 128

6.5.14 मल्टीप्लेक्स 128

6.5.15 उद्यान..... 128

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन . 128

8.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां . 130

135

6.8 अन्य सुविधाएँ .

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया. 135

137

अध्याय-7 योजना क्रियान्वयन..

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन 137

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति . 138

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम . 139

7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व 139

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना . 139

140

7.4.1 नियंत्रित विकास ,

140

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन.....

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना.. 140

7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण . 141

141

7.6 योजना एवं कार्यक्रम .

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व. 142 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

3017

सिवनी विकास योजना 2035 7.7 प्रथम चरण के घटक . 142 7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम . 143 7.9 संसाधन गतिशीलता. 144 7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र . 145 7.11 योजना की व्याख्या......... 146 7.11.1 योजना कालावधि. 147 परिभाषाएँ . 149 परिशिष्ट 1 .. 161 परिशिष्ट 2..... 162 परिशिष्ट 3... 163 परिशिष्ट 4... 164 परिशिष्ट .......... 165 परिशिष्ट ........... 166 परिशिष्ट ....... 167 परिशिष्ट 8.... 168 परिशिष्ट ..... 169 परिशिष्ट 10 . 170 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3018

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी सूची

शीर्षक

पृष्ठ क्र.

सारणी क्र.

सारणी 1.1 सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी . 2

4 सारणी 1.2 खनिज संपदा.

6 सारणी 1.3 निवेश क्षेत्र .

सारणी 2.1 उपग्रह चित्रों के मानक ...... 11 सारणी 2.2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब -क्लासेस , 12

17 सारणी 2.3 भू- स्थानक डाटा.

सारणी 2.4 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं भू- स्थानक डाटा . 18

20 सारणी 2.5 ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल .

20 सारणी 2.6 मृदा विश्लेषण..

.21 सारणी 2.7 लिथोलॉजी

21 सारणी 2.8 जलाशयों का वर्गीकरण...

21 सारणी 2.9 भू- जल विवरण..

सारणी 2.10 सीमाओं का वर्गीकरण .22 सारणी 2.11 जिओमोरफोलॉजी . 23 सारणी 2.12 जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल . .23

24 सारणी 2.13 भूमि अवक्रमण..

सारणी 2.14 मार्ग संरचना बफर.. .24 सारणी 2.15 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल - 1 के लिए वेटेड इंडेक्स.......26 सारणी 2.16 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल - 2 के लिए वेटेड इंडेक्स........28 सारणी 2.17 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -3 के लिए वेटेड इंडेक्स........292

..31 सारणी 2.18 Land Suitability Area....

34 सारणी 3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन * .

सारणी 3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार) .35 सारणी 3.3 वाणिज्यिक विकास . 36 सारणी 3.4 आमोद- प्रमोद विकास . 38 सारणी 3.5 यातायात एवं परिवहन विकास 38

39 सारणी 3.6 जलाशय...

सारणी 3.7 भूमि उपयोग उपांतरण . 40 सारणी 3.8 असंगत भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.....40 सारणी 3.9 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या.. ..42 सारणी 3.10 दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत).. ..43 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3019

सिवनी विकास योजना 2035 सारणी क्र.

शीर्षक

पृष्ठ क्र.

सारणी 3.11 वार्ड की जनसंख्या .44

सारणी 3.12 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण .45

सारणी 3.13 वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण. .46

सारणी 3.14 पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या.. .46

सारणी 3.15 जनसंख्या लिंगानुपात 47

सारणी 3.16 वार्ड अनुसार लिंगानुपात. 48

सारणी 3.17 शिशु जनसंख्या . 49

सारणी 3.18 वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या . 50

सारणी 3.19 शिशु लिंगानुपात..... .50

सारणी 3.20 वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात . .51

53

सारणी 3.21 साक्षर जनसंख्या......

54

सारणी 3.22 साक्षरता दर..

सारणी 3.23 पुरुष साक्षरता दर.. .55

सारणी 3.24 महिला साक्षरता दर.. .56

सारणी 3.25 पुरुष- महिला साक्षरता दर में अन्तर 57

सारणी 3.26 पुरुष - महिला साक्षरता दर में अन्तर...... 57

शारणी 3.27 वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या . 57

58

सारणी 3.28 अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत)

59

सारणी 3.29 अनुसूचित जाति की जनसंख्या .

.61

सारणी 3.30 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत)

.62

सारणी 3.31 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या .

सारणी 3.32 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या........6.36

सारणी 3.33 श्रमिक भागीदारी अनुपात......... 65

सारणी 3.34 श्रमिक बल वृद्धि दर....... 66

.67

सारणी 3.35 सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत ) .

69

सारणी 3.36 श्रमिक जनसंख्या

..70

सारणी 3.37 कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत) .

71

सारणी 3.38 कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत) .

सारणी 3.39 कामकाजी पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात .72

74

सारणी 3.40 कामकाजी महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात .

.74

सारणी 3.41 वार्ड अनुसार श्रमिकों की भागीदारी .

सारणी 3.42 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल . 75

76

सारणी 3.43 जनसंख्या परिवर्तन

77

सारणी 3.44 जनसंख्या प्रक्षेपण.....

सारणी 3.45 वर्ष 2011 अनुसार आवास आवश्यकता.. 78 भाग 1 3020

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2035

सिवनी विकास योजना

शीर्षक

सारणी क्र.

पृष्ठ क्र.

सारणी 3.46 निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आवासों की मांग . .79 सारणी 3.47 जल आपूर्ति आकलन... 80 सारणी 4.1 सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035 . 87 सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण..... 92 सारणी 4.3 निवेश इकाईवार भूमि क्षेत्रफल..... 93 सारणी 4.4 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.. 96 सारणी 5.1 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई . 101 सारणी 5.2 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई . 103 सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार.. 105 सारणी 6.1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र.. 112 सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड.... 115 सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का ' आकार एवं निर्मित क्षेत्र . 117 सारणी 6.4 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड . 117 सारणी 6.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक 118 सारणी 6.6 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात....... 120 सारणी 6.7 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड... 122 सारणी 6.8 सामुदायिक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु नियमन . 124 सारणी 6.9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान . 125 सारणी 6.10 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां.. 130 सारणी 7.1 योजना क्रियान्वयन की लागत...... 138 सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक . 143 सारणी 7.3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत . 144 भाग 1 ]

3021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

सिवनी विकास योजना 2035 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3022

2035

सिवनी विकास योजना

आरेख सूची

शीर्षक

पृष्ठ क्र.

आरेख क्र.

16 आरेख 2.1 कार्यप्रणाली ....

आरेख 3.1 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर.. .43

.48 आरेख 3.2 लिंगानुपात....

आरेख 3.3 शिशु लिंगानुपात.. 51

52 आरेख 3.4 साक्षरता दर...........

आरेख 3.5 पुरुष साक्षरता दर... 55 आरेख 3.6 महिला साक्षरता दर.... 56 आरेख 3.7 अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत) . .60 आरेख 3.8 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत) 63 आरेख 3.9 श्रमिक भागीदारी (प्रतिशत) . 67 आरेख 3.10 सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत ) 68 आरेख 3.11 पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात . .73 आरेख 3.12 महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात . .73 आरेख 313 जनसंख्या परिवर्तन.. .76

77 आरेख 3.14 जनसंख्या प्रक्षेपण

आरेख 4.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग का प्रतिशत . 88 1 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3023

2035

सिवनी विकास योजना [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3024

सिवनी विकास योजना 2035

मानचित्र सूची

शीर्षक मा. क्र.

1.1 Regional Setting

1.2 Location Map of Planning Area

1.3 PlanningArea

2.1 Satellite images

2.2 Digital Elevation Model

2.3 Building Footprint

2.4 Contour

2.5 Slope

2.6 Lithology

2.7 SoilTexture

2.8 Groundwater Prospects

2.9 Earthquakes Zones 2.10 Land Value

Government Land 2.11

2.12 Geomorphology

2.13 WaterbodyBuffer 2.14 LandDegradation

Road Buffer

2.15

2.16 Land Suitability(Model - 1 ) 2.17 Land Suitability (Model - 2) 2.18 Land Suitability (Model - 3)

3.1 Existing Landuse

3.2 WardMap

3.3 WardWise Population Density

Ward Wise Sex Ratio

3.4

3.5 Ward Wise Child Population (0-6)

WardWise Child Sex Ratio

3.6

3.7 WardWise Literacy

3.8 Ward Wise SC/ST Population

3.9 WardWise Work Participation 3.10 Urban Sprawl

3.11 Existing Overhead Tank

3.12 Power Supply Network

3.13 ExistingATM

3.14 Existing Community Toilet

4.1 Proposed Landuse

4.2 Planning Unit

5.1 Existing Transport Network

5.2 ProposedTransport Network

7.1 FirstPhaseImplementation पृष्ठ क्र.

2A

2B

6A

10A

12A

18A

20A

20B

20C

20D

20E

22A

22B

22C

22D

22E

24A

24B

30A

30B

30C

34A

44A

44B

46A

48A

50A

52A

60A

66A

74A

80A

82A

84A

84B

86A

92A

102A

102B

144A भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3025

2035

सिवनी विकास योजना

अध्याय -1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ 1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

जबलपुर राजस्व संभाग का प्रमुख जिला मुख्यालय नगर सिवनी जबलपुर के दक्षिणी सतपुड़ा पठार के संकरे उत्तर- दक्षिण खण्ड पर स्थित है । यह 22 ° 04'29.9 " उत्तरी अक्षांश एवं 79 ° 32'45.5 " पूर्वी देशान्तर पर स्थित है । इसके उत्तर में जबलपुर 150 कि.मी. पूर्व में मण्डला 90 कि.मी. , दक्षिण- पूर्व में बालाघाट 90 कि.मी. , पश्चिम में छिन्दवाड़ा 70 कि.मी. , उत्तर- पूर्व में नरसिंहपुर 130 कि.मी. और दक्षिण में महाराष्ट्र का नागपुर लगभग 130 कि.मी. दूरी पर विद्यमान है । सिवनी समुद्र सतह से 619 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है ।

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सिवनी के नामकरण को लेकर विभिन्न जनश्रुतियाँ है । वृक्षों (बेल ) की बहुलता देखकर जगद्‌गुरु आदि शंकराचार्य ने इसे श्रीवनी नाम से संबोधित किया था, एक धारणा यह भी है कि जिला मुख्यालय में स्थित शिव मठ उन्ही के द्वारा स्थापित किया गया था । सिवनी श्रीवनी का अपभ्रंश है । ऐसा भी कहा जाता है कि सेवन वृक्षों की बहुल्यता से इसका नाम सिवनी पड़ा, इसके अतिरिक्त नामकरण को लेकर एक और धारणा प्रचलित है , जो तर्कसंगत समझी जाती है , चूँकि यह क्षेत्र कौशल और दंडकारण्य का सीमावर्ती क्षेत्र था । अतः इसे सीमणी या सिवनी कहा जाने लगा । इस जिले में कुरई से लगा सतपुड़ा श्रेणी उत्तरी भारत को अलग करता है । इस का क्रमबद्ध इतिहास सोलहवीं शताब्दी के बाद से ही पाया जाता है , जब कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यहाँ पाषाण काल से ही मनुष्य रहते आये हैं । जिले के बनडोल , अलोनिया, कान्हीवाड़ा, छपारा , सरेखा और सिवनी से प्राप्त पूर्ण आर्युवेदों का मिलना इसकी पुष्टि करता है । हिन्दुओं में प्रचलित पूरे अठारह पुराणों के सृष्टि - खण्ड , वाल्मिकी रामायण तथा महाभारत में वेणा या वेणु नदी का वर्णन है । वर्णित भौगौलिक स्थिति के अनुसार वह वैनगंगा नदी ही है, जो इस जिले के परतापुर (मुंडारा) ग्राम से निकलकर वृद्ध रुप धारण करती हुई आन्ध्र प्रदेश में प्राहिता के नाम से गोदावरी से मिली है ।

प्राचीन समय में यह गढ़ा मंडला के गौड़ राज्य में आता था । गौड़ के बावनगढ़ों में से अमोदागढ़ , घंसौर, कुरई खंड में करवागढ़ और चांवडीगड़ आदि इस जिले के विभिन्न अंचलों में स्थित थे । सन् 1688 में इस क्षेत्र पर राजा नरेन्द्रशाह , सन् 1742 में राज खां पुत्र मुहम्मद खां, तत्पश्चात् इस पर नागपुर के रघुजी राजा भोंसले का अधिकार था । सिवनी नगर सन् 1774 में आबाद हुआ, तब आगीर खां छपारा, सिवनी का दीवान था । सिवनी का दीवान महल उसी समय बनाया गया । अठारहवीं शताब्दी के भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3026

2035

सिवनी विकास योजना

प्रथम चरण में देश के अन्य भागों की तरह यह भी अस्थिरता रही। सन् 1804 एवं 1809 में सिवनी और छपारा में आगीर खां पिंडारे ने भारी लूट - पाट की थी, लूट के माल में पिंडारे केवल सोना ही ले जा सके थे , उन्हें किसी अन्य वस्तु को हाथ लगाने की जरुरत ही महसूस नहीं हुई, इससे सिवनी छपारा की आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है ।

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

सिवनी म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा 1 के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना पृष्ठ एफ-49/26/249/33/73 दिनांक 22.10. 1973 के द्वारा अधिसूचित प्रदेशों के वन और खदानों वाले "सतपुड़ा प्रदेश के अंन्तर्गत है । सिवनी छोटी रेल लाइन द्वारा छिन्दवाडा, नैनपुर, मंडला, जबलपुर एवं नागपुर से जुडा है, जिसे ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन का कार्य प्रगतिशील है । सिवनी वन सम्पदा की दृष्टि से अत्याधिक संम्पन्न है, जिसमें वनोपज लकडी. बांस , तेन्दुपत्ता मुख्य है । इसके अतिरिक्त वनो से गोंद, हर्रा , बहेड़ा, चिरोंजी, भिलमा, महुआ, आँवला भी प्राप्त होता है । यह नगर मुख्यतः कृषि प्रधान है, सब्जी उत्पादन के अलावा वनोपज से स्थानीय निवासी अपनी आजीविका चलाते है ।

सिवनी नगर राज्य की राजधानी भोपाल से 350 किलोमीटर, जबलपुर से 150 किलोमीटर और छिन्दवाड़ा से 70 किलोमीटर दूर स्थित है । सिवनी दक्षिण एवं उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 स्वर्णिम चतुर्भुज द्वारा नागपुर तथा नरसिंहपुर से जुड़ा हुआ है । पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69ए सिवनी को छिन्दवाड़ा से जोड़ता है । सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी एवं दिशाऐं सारणी 1.1 में दी गयी हैं ।

सारणी 1.1 सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी

नगर

सिवनी से दूरी (कि.मी. में) क्र.

3

2

1

350

भोपाल

1

300

2

रायपुर

150

3

जबलपुर

130

नागपुर

4

70

5

छिन्दवाड़ा

वर्ष 1890 में सिवनी नैरो गेज (रेल लाईन ) की स्थापना हुई, जो की सिवनी को छिन्दवाड़ा एवं नैनपुर होते हुए जबलपुर से जोड़ती थी । वर्तमान में नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन का कार्य प्रगतिशील है । सिवनी से निकटतम हवाई अड्डे की सुविधा नागपुर में है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3027

Km

PlanningAras

Legend

Waterbody

SEONI 1.1REGIONALSETTING

RailwayLine

NationalHighway

DistrictBoundary

CityCentre

Source:SurveyofIndia,Toposheet

6090120150180210240

30

Landuse&UrbanSurveyDivision RernoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

cale

UttarPradesh

Pradesh Rajasthan

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal AichrsPladesh кореяларарлари,заделе,послепари,зарыл,поделеварили,падали,карели,кадим,карим,кадекаде,задих,зар,

23 поделя кобила новые назем нових небеле повеле неволе наве навела нововве भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3028

Mand

ToBalaghat

ToMandia

Waterbody

PlanningAresBoundary

RailwayLine

NationalHighway

BuiltupArea

StateHighway

Bypass أسمال

Legend

ToKatangi

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

ToNagpur

ToLakhnathnadon

00.511.522.533.54 Km

ToChhindwara

ToChhindwara

1.2Seoni:LocationMap

CHH

Madhya Pradesh

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ForestAndMiningCentralSatpuraPradesh

26 India भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3029

सिवनी विकास योजना 2035 1.1.4 नगर विकास का क्रम

सिवनी नगर में सन् 1200 से 1988 के मध्य हुए प्रमुख निर्माण का विवरण निम्नानुसार है :-

1. दलसागर

सन् 1200

2. मठमंदिर

सन् 1700

3. डिस्ट्रीक कोर्ट

सन् 1912

4. नार्मल (ऐक्सीलेंट) स्कूल

सन् 1919

5. जिला जेल

सन् 1925

6. कंपनी गार्डन

सन् 1926

7. चन्द्रलोक इन्द्रभवन

सन् 1928

8. कलेक्टर निवास

सन् 1928

9. पावर हाउस

सन् 1938

10.कोतवाली

सन् 1939

11. कलेक्टर कार्यालय

सन् 1948

12.विश्राम गृह

सन् 1954

13. पुरातत्व संग्रहालय

सन् 1988

1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-आकृति

वैनगंगा यहां की प्रमुख नदी है । दक्षिण में जिला मुख्यालय से 16 कि.मी. की दूरी पर ग्राम मुंडारा (परतापुर) से निकलकर ग्राम छपारा के पास स्वर्णीम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 को पार करती हैं । वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ बांध वृद्ध सिंचाई परियोजना के अंतर्गत् निर्मित है, यह नदी सिवनी की जीवन रेखा है । सिवनी में वर्तमान में सात तालाब है : - बस स्टेण्ड के पास दलसागर तालाब, नगर पालिका कार्यालय के पास बुधवारी तालाब , रेल्वे स्टेशन के पास मोती तालाब , पुलिस ग्राउण्ड के पास सुखा, बोरदई, लखनवाड़ा एवं कटोरा तालाब ।

1.2.2 जलवायु

सिवनी निवेश क्षेत्र की जलवायु सामयिक है और आमतौर पर अत्याधिक गर्मी और ठंड की भिन्नता से मुक्त है । वर्ष को चार मौसमों में विभाजित किया जा सकता है । दिसंबर से फरवरी माह तक ठंड का मौसम , मार्च से मई माह तक गर्मी का मौसम, जून के तीसरे सप्ताह से सितंबर माह के अंत तक वर्षा तथा अक्टूबर और नवंबर माह में मानसूनोत्तर काल होता है । दिसंबर तथा जनवरी माह वर्ष के सबसे ठंडे महीने होते हैं । सिवनी जिले का औसत उच्चतम तापमान 42 ° सेल्सीयस तथा न्यूनतम 10.2° सेल्सीयस होता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3030

सिवनी विकास योजना| 2035 1.2.3 खनिज संपदा

खनिज संपदा की दृष्टि से सिवनी जिला अधिक सम्पन्न नहीं है, यहां पर प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिजों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया हैं ।

सारणी 1.2 खनिज संपदा

उपयोग

स्थिती

नगर से दूरी

खनिज

क्रमांक

5

4

3

2

1

भवन निर्माण रेत

1

बरघाट क्षेत्र 40 कि.मी. खमरिया 55 कि.मी. कटंगी रोड 40 कि.मी.

हिरी नदी, बरघाट क्षेत्र, खवासा, खमरिया, कटंगी रोड

20कि.मी.

पत्थर

2

बड़ाकल, फुलारा

भवन तथा सड़क

औद्योगिक

54कि.मी.

आमाझीरी

कोयला

3

विस्फोटक

55कि.मी.

पिपरवानी

4 डोलोमाइट

1.3 नियोजना हेतु प्रयास

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत् सिवनी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर प्रकाशित किये जाकर दिनांक 31.10.1982 को अंगीकृत किये गये थे । सिवनी विकास योजना 2021 म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-67-2007 /32 दिनांक 08.10.2008 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24/10/2008 से प्रभावशील की गई थी ।

भारत सरकार द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " ( AMRUT) योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है । इन 500 शहरों में मध्य प्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है , जिनमें सिवनी शहर भी सम्मिलित है । तदनुसार सिवनी नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं । इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक , सार्वजनिक उपयोगिताऐं एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं । यह योजना वर्ष 2035 की भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3031

2035

सिवनी विकास योजना

अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है ।

1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना , अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है । सिवनी विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं । सिवनी विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. नगर का प्रकार , आकार एवं माप ।

2. सघन विकास ।

नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था , सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ । 3.

नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण । 4.

5. नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि ।

6. नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन ।

7. नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहन ।

8. नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरुप की गतिशीलता में तीव्रता लाना ।

9. मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना ।

1.5 निवेश क्षेत्र

सिवनी नगर के भावी विकास को नियंत्रित एवं सुनियोजित करने हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धार 13 (1 ) के प्रावधानान्तर्गत म.प्र . शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 232 / एफ - 1-2 / बत्तीस भोपाल दिनाँक 21 जनवरी 1974 के द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र का गठन किया गया है ।

सिवनी निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 8698.06 हेक्टेयर है । सिवनी निवेश क्षेत्र में सिवनी नगरपालिका क्षेत्र एवं 16 ग्राम सम्मिलित हैं । सिवनी नगर पालिका क्षेत्र का क्षेत्रफल 1545.54 हेक्टेयर है , जोकि कुल निवेश क्षेत्र का 17.77 प्रतिशत है । सिवनी निवेश क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 7152.52 हेक्टेयर है जोकि कुल निवेश क्षेत्र का 82.23 प्रतिशत है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3032

2035 सिवनी विकास योजना

सारणी 1.3 निवेश क्षेत्र

ग्रामों का नाम क्रमांक

2 1

जनसंख्या

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

3

(अ) नगर पालिका क्षेत्र

1

डूंड़ासिवनी (आंशिक )

ज्यारत 2

भैरोगंज 3

4

मंगलीपेठ (आंशिक )

सीरदीवान 5

सिवनी-खास 6

सिवनी-रैयत 7

बबरिया 8

योग (अ)

242.82

89.34

110.93

124.56

102343

216.91

40.49

394.92

212.70

102343

1545.54

(ब) ग्रामीण क्षेत्र

बींझावाड़ा 1

मानेंगाँव 2

बिटली 3

पलारी 4

छिड़िया 5

6

डोरली छतरपुर

बोरदई 7

खैरी 8

सिमरिया 9

मरझोर 10

बम्होड़ी 11

12

लखनवाड़ा

कोनियापार 13

14

परतापुर

लोनिया 15

16

लुघरवाड़ा 17

डूंड़ासिवनी (आंशिक) 18

मंगलीपेठ (आंशिक)

ग्रामीण क्षेत्र (ब)

योग (अ + ब) स्त्रोतः भारत की जनगणना 2011 एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2240

811.77

907

211.86

1055

628.67

1779

449.08

427

757.76

4369

571.38

1717

378.51

1435

276.79

700

234.60

1892

149.99

967

426.89

1231

728.54

366

263.28

1259

247.72

581

583.12

2426

432.56

22.69

90.18

23351

7152.52

125694

8698.06 भाग 11

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3033

BEOM

Km

PlanningArea

SEONI

Legend

1.3PLANNINGAREA

Waterbody

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayStation

MunicipalArea

Bypass

RailwayLine

MunicipalAreaBoundary

Roads

BuiltupArea

Forest VillageBoundary

StateHighway

BusStand

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Seonl

Scale 00.511.522.533.54

Mendia

ToBalaghat

SH12 andla

PALARI

SH20

INTHALL

HOVOGNVW

ToKatangl

DUNDASED

DORLICHHATARPUR

BABRIYA

BORDAI

BINJHAWADA

RAIYYAT

JAYARAT

JAYARAT

ToLakhnadon

ToNagpur

AIROGANJ

KHAIRI

LUGHARMADA

MARIHOR

SMARIYA

PRTAPPUR

BAMHORI

KONIYAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAKHANWAD

31

ToChhindwara

ToChhindwara भाग 1 3034

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2035

सिवनी विकास योजना

टीपः सिवनी निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी । विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 7459.70 हेक्टेयर अंकित किया गया था । विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 7459.70 हेक्टेयर है । वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 8698.06 हेक्टेयर होता है । यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं ।

सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है : -

उत्तर में : ग्राम लोनिया , लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत) , बोरिया, मानेगांव, तथा बिटलीकी उत्तरी सीमा तक ।

पूर्व में : ग्राम बिटली, पलारी , तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक ।

दक्षिण में :: ग्राम छिड़िया , डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर , बम्होडी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक ।

पश्चिममें : ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया , पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक ।

1.5.1 नगरपालिका क्षेत्र

नगरपालिका क्षेत्र का गठन सर्वप्रथम सेन्ट्रल प्रोविंस एक्ट के तहत् अधिसूचना क्रमांक 337 / दिनांक 17/05/1867 द्वारा हुआ । वर्तमान में सिवनी नगरपालिका क्षेत्र 24 वार्डों में विभाजित है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3035

सिवनी विकास योजना 2035 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3036

2035

सिवनी विकास योजना

अध्याय -2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं

नियोजन दृष्टिकोण 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है , जिससे नगर नियोजन के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में , नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है । विकास हेतु उत्तरदायी शासकीय , अर्द्ध शासकीय, सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि, विकास योजना में दिये गये भू- उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नियोजित विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें; जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ- साथ अन्य आवश्यक गतिविधियों जैसे- आवासीय, अमोद - प्रमोद, व्यावसायिक , प्रशासनिक , सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें ।

नगर की विकास योजना बनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि नगरीय विकास के विभिन्न घटकों में किस प्रकार से संबंध एवं सामंजस्य स्थापित रहे । नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित कर उनके अध्ययन के आधार पर भावी आवश्यकताओं का आकलन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है । विकास योजना तैयार करने के लिए नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर नियोजन किया जाना आवश्यक है । विकास योजना पुनर्विलोकन का लक्ष्य केन्द्र शासन की अमृत योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड तथा जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना है ।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा " Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई । अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन , बिजली , शहरी परिवहन , हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख - सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत् मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards ) दिये गये हैं । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3037

2035

सिवनी विकास योजना विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन ( रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में , विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैः

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना ।

2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।

3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईन्डलाईन के मानकों को समादित करना ।

2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू ॥ ( World View II ) के उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत 1 : 4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक , सारणी 2.1 में दर्शाये गये हैं । भाग 1 3038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

Km PlanningArea

Legend

Source:MPCST&NRSC PlanningAreaBoundary

SEONI 2.1SATELLITEIMAGES

CARTOSAT,2.5

SENSORRESOLUTION(InMeters)

WORLDVIEW-11,0.5

188-41,23.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Seenl

020406080100120140160 Scale

WORLDVIEW-II,2016

CARTOSAT,2011

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

36 LISS-III,2004

LISS-III,2012 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3039

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 2.1 उपग्रह चित्रों के मानक

S.No. Description 1

2

1

Value

Remarks

3

4

0.5 meters or better

Spatial Resolution

2

Spectral Resolution

3

IR band is optional

PAN Sharpened (Bands : Panchromatic, Red , Green, Blue and Near Infrared)

Less than 1 /4th of pixel size

Band to Band registration

4

10 bit or better

Radiometry

5

Nearest Neighbourhood

Image Resampling

Monoscopic/ Stereoscopic

Plain Areas : Monoscopic

Highly Hilly areas :

Stereoscopic

6

Need of Stereoscopic to be reviewed case by case . If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.

Less than 10 degree from

nadir

Monoscopic data view angle

Stereoscopic

7 Product type

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद In specific cases , maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed

Base to Height ( B/ H ) ratio: 0.6 < B/H < 0.8

One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir

Ortho - kit data with RPCS

Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs) भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3040

2035

सिवनी विकास योजना

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक सूचना प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली , प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेज एवं सब- क्लासेज में विभाजित किया गया है । इनका उपयोग विकास योजना तैयार करनें में किया जाना सुनिश्चित किया गया है । जो कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है ।

सारणी 2.2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

Classification based onUse& Attributes S. No.

Spatial Layers

Sourcefor Spatial

data generation

Classes

Sub Classes

4

5

3

2

1

16

3

1 Baselayers

Road

1.

Very high resolution

satellite data

2. Bridges

WaterBodies

3.

48

22

2

Very high resolution

satellite data

Urban Land use/Land cover

46

16

3 Building Footprints VeryHigh Resolution satellite data

1

1

4

CARTO DEM – NRSC ,

ISRO

Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)

1

5 Cadastral Layer

State Revenue

Department

6 Boundaries

1

1

1. Planning Boundaries Town & Country Planning

1

1

Urban Local Bodies

2.Municipal Boundaries

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, स्थायी एवं पूर्व क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, भावी बसाहट , वर्तमान में भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3041

SEON

PlanningArea

SEONI

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

Bypass

RailwayLine

Source:CartoDEM,MAPIT

Roads

Low:600

High:660High

StateHighway

NationalHighway טוייייין

2.2DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)

Height(Meter)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Seoni

Km 00.511.522.533.54

ToMandla

ToBalaghat

ToMandia

ToKatangi

липовелиповезлиманимзанмпостомховом

ToNagpur ToLakhnadon

نت

www

39

ToChhindwara

ToChhindwara

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal witorswiveswarewhowasmivemorewolvewhereamlormaherraivewitherwolvewirewolvewohrewilesmore NANHA noter neez Nika noht noia Mau MOCATE NONE NOCENT nests nother nahi malers wels nodess nahin भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3042

2035

सिवनी विकास योजना

विद्यमान बसाहट तथा पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार आवश्यक है, प्रस्तावित अर्थात भविष्य के विकास के लिए भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है , जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही , यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव , भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:

धरातल विशेषताएँ

भौतिक स्थिति, कंटूर , सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई , भूमिगत जल स्त्रोत , जलप्लावित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र , जलीय जीवन , तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण स्थल , नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक , आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषताएँ

आयु समूह, लिंगानुपात, आव्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, आगामी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व , मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना ।

आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ , आर्थिक समस्याएँ एवं संभावनाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ ।

यातायात विशेषताएँ

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ माल वाहन, निजी वाहन , सार्वजनिक वाहन , सायकल पथ , पादचारी पथ, जलाशय , रेलवे, वायु सेवा एवं यातायात संरचना ।

e आवास विशेषताएँ

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति एवं भावी आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3043

सिवनी विकास योजना 2035

सार्वजनिक सेवाएँ

सेवाएँ । पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय तथा संचार

सार्वजनिक सुविधाएँ

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र ।

एकत्रित जानकारी एवं एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ल्डव्यू- ॥ (World View - II ) उपग्रह चित्रों के साथ समन्वित कर विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों पर निर्धारित है , जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है ।

221 उद्देश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

वर्ल्डल्यू- ॥ (World View - II ) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी- ॥ को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना जिसमें आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक , आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।

बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, जिसके मानचित्र तैयार करना ।

संपूर्ण सिवनी नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना

नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।

जल स्त्रोत , नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय , ढ़लान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है , उसका मानचित्र पर अंकन करना ।

प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

जनगणना के आँकड़ें

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, भारत की जनगणना वर्ष 1901 से 2011 तक के आंकडों को विकास योजना तैयार करने हेतु अनुमानित जनसंख्या तथा योजनाकाल में भूमि की आवश्यकता के आकलन के लिए किया गया है ।

2.2.2 कार्यप्रणाली

अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त , स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आकड़ें एकत्रित कर, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु, आधार मानचित्र तैयार किया गया। सिवनी विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन अमृत योजना के अनुसार जी.आई. एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली निम्नानुसार दर्शायी गई है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3044

सिवनी विकास योजना 2035

आरेख 2.1 कार्यप्रणाली

Ancillarydata

World View II Satellite Data

Demography & Socia

Economic data

GISLayers

Acts&Rules

Population Projection

DataVetting and Correction

T&CP Act 1973

ThematicMapping

Infrastructure

MP Bhumi Vikas Niyam2012

Geomorphology

Urban Sprawl

AMRUT Guideline

Landuse

URDPFI Guidelines

Soll

Slope

GapAnalysis

LandAllocation

RoadBuffer

DrainageBuffer

Comprehensive Urban land Suitability Map

WeightageAnalysis

Suitability Index

1 LandAvailable for Planning

1 Proposed Landuse Allocation

Draft Development Plan भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3045

सिवनी विकास योजना 2035 2.2.3 जनसंख्या आकलन पद्धति

सन् 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु वर्ष 1901 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति एवं इंक्रीमेंटल पद्धति द्वारा प्रगणित की गई है ।

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों ( Design and Standard ) के अनुसार, शहर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं । इन आंकड़ो में शहर की भौगोलिक जानकारी , सांख्यिकी आंकड़े , औद्योगिक पहलू, भौतिक अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित है । जल प्रदाय , जल- मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन , पर्यावरण, पुरातत्व , पर्यटन, राजस्व आदि से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है ।

1 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping )

विकास योजना तैयार करने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार कर विश्लेषण किया गया है ।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर , वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किये जाने हेतु उपग्रह चित्र आधारित मानचित्रों का उपयोग किया गया है । जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है । जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

सारणी 2.3 भू- स्थानक डाटा

S.No

CODE

CLASS

SUB -CLASS

2

1

3

4

01-01

National Highway

01-02

StateHighway

01-06

Bypass

01-09

Major City Road

1

Road

01-10

Minor City Road

01-11

Other Public Road

01-12

Other Private Road

01-15

Villageroad [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3046

2035

सिवनी विकास योजना

2.3.1.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, सिवनी नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली, निम्नसारणी में उल्लेखित हैः-

सारणी 2.4 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं भू- स्थानक डाटा ।

SUB-CLASS

CLASS

CODE

S.No

4

3

2

1

House

06-04

Residential

Group of Houses

06-05

1

Apartment

06-06

Retail

07-01

General Business

07-03

Commercial

2

Hotel / Lodge/ Restaurant

07-04

Hostel

07-13

Manufacturing

08-01

Agro based & Food Processing

08-08

Obnoxious

Industrial

08-09

3

Cottage& Household

08-10

Other Industries

08-11

Residential & Commercial

Mixed

09-01

4

School

10-01

Anganwari

Educational

5

College

10-05

Polytechnic

Govt. Hospital

11-01

Health Services

PrivateHospital

6

11-02

Clinic/Dispensary

11-04

Office

Central Govt.

12-01

7

Quarter

12-02

Property

Office

8

13-01

StateGovt . Property

Banks

15-02

PoliceStation

15-05

Cantonment/Battalion

15-06

9

Public & Semi- Public

Crematorium Burial Ground /Grave Yard 15-08

Guesthouse/Resthouse

15-09 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3047

SEON

0.45

PlanningArea

Legend

Commercial

Educational

Residential

Waterbody

SurveybyMPCST&T&CP

Religious

Rallway

NationalHighway

RailwayLine

Central/StateGovt.Property

Mixed Public&Semi-pubilo

HealthServices

Roads

SEONI 2.3BUILDINGFOOTPRINT

Landuse&UrbanSurveyDivision

StateHighway

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT,

Scale

District-Seini

d

e

πάνε

ww DalSagarTalab

BudhwanTalab

D

A

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3048

CLASS S.No CODE

3

2

1

15-11

15-12

15-15

15-16

15-25

15-28

15-30

16-01

10 16-05

Religious

16-09

Recreational

17-01

11

18-01-01

18-01-02

Public Utilities 12

18-03-01

18-04-02

21-01

21-02

13

Heritage

21-03

24-01 Transportation 14

Traffic related

25-04

15

26-02

Rural 16

26-03

33-09

Others

33-10

17

33-17

2.3.1.3 ढलान

सिवनी विकास योजना 2035 SUB-CLASS

4

Dharmashala

Tourist Facility Centre

Museum

Public Library

Public/Community Toilet

OldageHome

FireStation

Temple

Gurudwara

Aashram/Math/Bhojanshala

Garden

Water Treatment Plant

Water Pumping Station

Sewage Treatment Plant

Electric Sub-Station

Monuments

Fort

Archaeological Site

Bus stand /Terminus

Multi-Level Parking

House

Group Of House

Farm house

Dairy farm

Gaushala

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto - DEM ( Cartosat - 1 derived Digital Elevation Model ) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है ।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर/ दूरी में अंतर) X 100 .

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2.5 में दिया गया है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3049

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 2.5 ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र.

ढलान (प्रतिशत) 1

2

1.

>15

2.

10-15

3.

5-10

4.

3-5

5.

1-3

6.

<1

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2.3.1.4 मृदा

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) क्षेत्रफल (प्रतिशत)

4

3

32.79

0.38%

146.88

1.69%

258.72

2.97%

224.00

2.58%

17.87%

1553.92

74.52%

6481.75

100.00%

8698.06

सम्पूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु " भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग " Soil & Land use Survey of India (SLUSI ) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई हैं । उक्त मानचित्र तैयार करने में , सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिटटी की उपयोगिता निर्धारित की गई है जिसका उपयोग किया है । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर, भूमि का कटाव मानचित्र , मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया । जिसकी जानकारी निम्न सारणी में दर्शायी गयी है ।

सारणी 2.6 मृदा विश्लेषण

क्र.

मिट्टी की संरचना 1

2

1

Water Body 2

Clayey

3

Clayey Skeletal 4

Fine

5

FineSilty

6

Loamy

7

Loamy Skeletal

Total

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) क्षेत्रफल (प्रतिशत) 3

4

99.94

1.15%

2114.51

24.31%

41.71

0.48%

5492.56

63.15%

572.05

6.58%

94.09

1.08%

283.20

3.26%

8698.06

100.00% भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3050

SEONI

Km

ManningArea

Legend

SEONI 2.4CONTOUR

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Bypass

Contour(600m-660m) NationalHighway Roada

StateHighway

Source:SruveyofIndiaToposheetandCartoDEM

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522.533.54

22

Balaghat

Mandia

112ToMandia

SH54 ToKatangi

To Nagpur To Lakhnadon

88

49

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal witherewilvewohorewatesmerewolvewalkerswitrewitherwaivemaheswaivemalisuremotorworewerewherewolvewithwe

ToChhindw

ToChhindwara भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3051

SEONI

Km

PlanningAma

SEONI

Legend

2.5SLOPE

Waterbody

PlanningAreaBoundary

Source:CartoDEM,MAPIT

RailwayLine

NationalHighway

15-35 High

10-15

Bulitup

Bypass

Roads

1-3

5-10

3-5 0-1 StateHighway

Slope(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Seoni

00.511.522.533.54

Balaghat

To Mandia

-ToKatangi

To Nagpur ToLakhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwara

A

ToChhindwara

NADIAD NAGANE MARE NOther Naka Nadisa waise modas mahe modern when means worses nodes soar narn more an भाग 1 3052

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

SEOM

Km

PlanningArea

Legend

SEONI 2.6LITHOLOGY

Waterbody

PlanningAreaBoundary

Leterite

RallwayLine

Bulitup

Schist Bypass

Basalt NationalHighway

Roads

StateHighway

1.522.533.54

Lithology

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:DistrictResourceMap,GeologicalSurveyofIndia

Scale

District-Sedni

00.5

ToMandla

Mandla

ToBalaghat

ToKatangi

To Nagpur ToLakhnadon

wwwwwwwwύσεποιοπνεγεπιοπ

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal maheswovewohrewolvewohowsmilesmivemivewitherwideswitherswhowonwherewolwewhowohrewitnewatave

ToChhindwara

ToChhindwara भाग 1 ]

देश राजपत्र,

मध्यप्रदेश

त्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3053

SEONI

Km

PlanningArea

High

SEONI

Legend

2.7SOILTEXTURE

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Clayey

Loamy

NationalHighway

LoamySkeletal

Bulltup

ClayeySkeletal

Roads

Bypass

Fine

StateHighway

FineSilty

1.522.533.54

Source:SoilandLanduseSurveyofIndia SoilTexture

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

District-Seon

Mandia,

ToBalaghat

TO Mandia

ToKatangi

ToNagpur ToLakhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwara

ToChhindwar 3054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

A

SEON

Km

HanningArea

Legend

Waterbody

ModeratetoPoor

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Bypass

Bullitup

NationalHighway

Roads

GoodtoModerate

Poor

Landuse&UrbanSurveyDivision StateHighway

GroundwaterProspects

SEONI 2.8GROUNDWATERPROSPECTS

SourceResourceSat-2,LISS-IV&IntegrationofLithology, GeomorphologyandHydrologyLayers.

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522.533.54

Scale

District-Seoni

ToMandla

ToBalaghat

ToMandia

ToKatangi

ToNagpur To akhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal wawewave

waivewirewahrewiwswithorswaivewinewiwewilewalvewherewerewinemalesarewolvewaterwaivematar

ToChhindwara

ToChhindwara 3055

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 2.7 लिथोलॉजी

श्रेणी क्र.

1

2

Basaltic 1

Laterite 2

3

SCHIST

Total

2.3.1.5 जलाशय

क्षेत्रफल (प्रतिशत ) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

3

78.61%

6837.14

15.48%

1346.37

5.92%

514.55

100.00%

8698.06

वर्ल्डव्यू- ॥ (World View -II ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर , सिवनी , शहर मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली निम्न सारणी में उल्लेखित है

सारणी 2.8 जलाशयों का वर्गीकरण

S.NO

CODE

2

1

05-01

05-02

05-03

SUB-CLASS

CLASS

4

3

River

Stream

Canal

Water Bodies

1

05-04

05-05

2.3.1.6 भूजल स्तर

Drain

Ponds

सिवनी निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश क्षेत्र में भू- जल स्तर मुख्यतः मध्यम है । जिसका विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

सारणी 2.9 भू-जल विवरण

श्रेणी

क्र.

2

1

1

WaterBody 2

Good to Moderate 3

Moderate to poor 4

Poor

Total

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

3

1.15%

99.94

0.77%

66.64

94.30%

8202.35

3.78%

329.13

100.00%

8698.06 3056

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 2.3.1.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults ) तथा मिट्टी की जानकारी , ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एन.जी.आर.आई. के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्रीकरण किया गया है । आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत सिवनी भूकंप संभावित क्षेत्र है; जो कि Zone III Moderate Damage Risk Zone ( MSK VII ) के अंतर्गत आता है । 1

2.3.1.8 भूमि मूल्य

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाज़ार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुल वार्ड के अन्तर्गत, भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाज़ार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है ।

2.3.1.9 ग्राम / वार्ड सीमा

राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट किया गया । ग्राम मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट करनें के पश्चात निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गयी । नगर परिषद से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया । अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1 : 30000 का तथा 1 :25000 मापक पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया ।

यह मानचित्र एकीकृत वॉर्ड की विभिन्न जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है । जनसंख्या के ऑकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किये गये, उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया है । अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओ की वर्गीकरण प्रणाली , निम्नसारणी में उल्लेखित है: -

सारणी 2.10 सीमाओं का वर्गीकरण

CODE

CLASS

S.No.

SUB-CLASS

3

4

2

1

37-05

VillageBoundary

37-06

1.

ForestBoundary

Administrative

Boundaries

37-07

RevenueBoundary

2.

38-01

Planning Area Boundary

Planning

38-04

Boundaries

Controlled Area Boundary 3.

37-05

Municipal Boundary

Municipal

37-06

WardBoundary

Boundaries

37-07

ZoneBoundary 3057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

MadhyaPradesh

Legend

Waterbodies

Forest

NationalHighways

DistrictBoundary

ZONE-LowDamageRiskZone (MSKVIORLess)

MADHYAPRADESH

ZONE-IIModerateDamageRisk Zone(MSKVII)

Rail

2.9EARTHQUAKEZONES

EARTHQUAKEZONES

6090120150180210240 Km

Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

India

NO

πλισε

70423078

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 3058

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

SEOM

Km

Low

PlanningArea

High

SEONI

Legend

2.10LANDVALUE

25000-30000

15000-20000

4800-5000

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Roads

StateHighway

WardwiseLandValueRangeinINR (PerSqureMeter)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522.533.54

Source:DepartmentofRegistration&Stamp,Govt.ofM.P.(2020)

District-Seoni

ToBalaghat

12ToMandia

ToMandia

SHS4 ToKatangi

ToNagp ToLakhnadon

злезатвосемзлимпетлиадилкоемалимэтимзвимпоедемзаемполемполемкосимвосем

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal плеемзаемэмим

moveworewherewoleswhiswalvewalarsmakesmilkeNavewhereweremorewideswitherewererahowithorswithere

ToChhindwa

ToChhindwara 3059

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

BEOM

PlanningArea

SEONI

Legend

Waterbody

GovernmentLand

PlanningAresBoundary

RallwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

Bypass

Landuse&UrbanSurveyDivision

Roads

2.11GOVERNMENTLAND

PrivateLand

StateHighway

Source:CommissionerLandRecords(2020)

....MunicipalAreaBoundary

LandOwnership

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Km Scale 00.511.522533.54

Mandia

ToBalaghat

ToMandia

HOYA

ToKatangi

ToNagpur ToLakhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal имампоемалнианимзабилихобемзаемзамковымкосымкомкостимзаймпотомхобамэжымзаймаίται

ToChhindwa

ToChhindwara 3060

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

SEOM

PlanningArea

Legend

Pediment-Corestone-TorComposite

Waterbody

SEONI 2.12GEOMORPHOLOGY

Pediment

Inselberg

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RallwayLine

PlateauRemnant

Bullitup

Upland(Lateritic)

Roads

Bypass

Mesa

StateHighway

Geomorphology

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NationalGeomorphologicalMappingProjectNRSC,JSRO-2016

0.511.522.533.54 Km

DistrictSeani

ToMandla

ToBalaghat

ToMandia

ToKatangi

ToNagpur ToLakhnadon

подемпазимвнимзаеминымзадемзаемпонепоедемгармкирмга

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwara

ToChhindwara

MoLTE makes mence NOTE NOTE MALSE Notho whiz wika mess radha mara melis 3061

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

ING

Km

PlanningAree

Legend

Waterbody

PlanningArenBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypass

Roads BulltupArea

StateHighway

SEONI 2.13WATERBODYBUFFER

Source:Worldview-IISatellitedata 45

60 30 15

WaterbodyBuffer(DistanceinMeters)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522533.54

District-Seoni

Mandla

ToBalaghat

ToMandla

CH20

CROSS-SECTIONOFWATERBODYBUFFER

54 ToKatangi

ToNagpur ToLakhnadon

80144

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwara

ToChhindwaraн 3062

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 सिवनी विकास योजना 2035 थीमेटिक मानचित्र , भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) वर्गीकरण का उपयोग कर डिजिटाइज कर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये है । निवेश क्षेत्र के सांख्यिकीय आँकड़ें , भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गये है ।

! 2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

सिवनी निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से सात भागों में विभाजित किया गया है । क्षेत्र का अधिकांश भाग भू- आकृति की दृष्टि से पेडीमेंट क्षेत्र में आता है । यह जानकारी सारणी 2.11 में दर्शायी गयी है ।

सारणी 2.11 जिओमोरफोलॉजी

क्र.

जिओमॉर्फोलॉजी 1

2

1

Inselberg 2

Mesa 3

Pediment 4 Pediment - Corestone-Tor Composite

5

Plateau Remnant 6

Upland ( Lateritic) 7

WaterBodies(River)

Total

2.3.1.11 जल स्त्रोत बफर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

3

4

6.23

0.07%

31.09

0.36%

7728.55

88.85%

473.81

5.45%

66.64

0.77%

291.8

3.35%

99.94

1.15%

8698.06

100.00%

C सिवनी निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित किये गये हैं , जिसका कुल क्षेत्रफल 115.33 हेक्टेयर है । तालाबों के चारों ओर एवं नालों के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 अनुसार दिया गया है, जिससे पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा सके । जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2.11 में दर्शायी गई है ।

सारणी 2.12 जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

क्र.

बफर (मीटर में)

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

1

15

2

30

3

45

4

60

Total

3

4

249.81

2.87%

99.37

1.14%

99.42

1.14%

99.62

1.15%

548.22

6.30%

टीपः- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है । 3063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना| 2035 2.3.1.12 भूमि अवक्रमण

सिवनी निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2.13 में दर्शायी गई है ।

सारणी 2.13 भूमि अवक्रमण

श्रेणी

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

3

1

2

6.71%

584.06

1 Water erosion - Sheet - Moderate

1.49%

129.26

2 Water erosion - Sheet - Severe

8.20%

713.31

Total

टीपः - प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है । 2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । सिवनी से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 69 ए एवं 44 तथा राज्य राजमार्ग 12 , 26 एवं 54 गुजरते है जो नगर को छिन्दवाडा, नागपुर, मंडला, बालाघाट एवं कटंगी नगरों से जोड़ता है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं । ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी, 2.14 में दर्शायी गयी है ।

सारणी 2.14 मार्ग संरचना बफर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

मार्ग बफर (मीटर में)

क्र.

3

2

1

1592.38

100

1.

1219.94

200

2.

3140.04

500

3.

5952.36

योग

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि, कौनसी भूमि का विकास किया जाये एवं किस प्रकार किया जाये । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक, विशेषताएँ , नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत, भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है, भूमि का मूल्य प्रमुखतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

3064

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

SEON

PlanningArsa

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

SEONI 2.14LANDDEGRADATION

Bulltup

Bypass

Roads

WaterErosion-Sheet-Sovore

Watererosion-Sheet-Moderate

StateHighway

Source:NationalLandDegradationMappingProject LandDegradation

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Seoni

Km 00.511.522.533.54

Balaghat

ToMandla To

ToMandia

SH54 ToKatangi

To Nagpu ToLakhnadon

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwara

ToChhindwara 3065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

SEONI

Km

PlanningAren

Legend

SEONI 2.15ROADBUFFER

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypass BulltupArea

Roade

StateHighway

Source:Worldview-IISatellitedata 100

500 200

RoadBuffer(DistanceInMeters)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

00.511.522.533.54

ToMandla

ToBalaghat

ToMandla

ToKatangi

To Nagpur ToLakhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

64

ToChhindwara

ToChhindwara 3066

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्णतः विक्रय के आधार पर होता है ।

2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन ।

3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र, के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्ड़ों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना है, एवं भूमि के विस्तृत वर्गीकरण , विभिन्न विकास हेतु करना संभव है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण, वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा , उस दशा में, उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर , विकास हेतु ग्राह्य नहीं है , का भी विकास होगा । यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती हैं । अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है अतः इस अध्ययन में, बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण , स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त वित्र) किया गया है , जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है । सिवनी नगर के संदर्भ में Composite land Suitability Analysis हेतु, अपनाई गई । उदाहरण के रूप में, इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखी जाना है । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों का विचार किया है ।

वर्तमान भूमि उपयोग 1.

2. मिट्टी का प्रकार

3. ढलान का प्रतिशत

4. बाढ़ आपदा

5. जलाशय

6. मार्ग संरचना

7. जियोमार्फोलॉजी

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से, नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । सीमा की अवधारणा , भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं । उदाहरण स्वरूप , यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि, अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (धन, जनशक्ति, सामग्री ) आवश्यक होंगे । 3067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035 सिवनी विकास योजना

अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं ।

24.1 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि / नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं । इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है । भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन निम्न सारणी में दिया गया है ।

सारणी 2.15 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल - 1 के लिए वेटेड इंडेक्स

THEME

S.NO.

CLASS

CLASS WEIGHT

THEME

WEIGHT

2

3 1

1

Landuse

2

3

25 4

5

6

1

2

3

20

Geomorphology

4

5

8

9

1

2

10 3

Ground Water Prospects

4

1

Soil Texture

5 2

5

4

9

1

Vacant Land

8

Wasteland

7

Agriculture

0

Forest

0

Waterbody

0

Builtup

9

Pediments

7

Pediment- Corestone-Tor Composite

4

Upland (Lateritic)

2

Plateau Remnant

0

Mesa

0

Inselberg

0

Waterbody

9

Poor

7

Moderate to Poor

5

Good to Moderate

0

Waterbody

9

Loamy Skeletal

8

Loamy 3068

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

THEME

S.NO.

भाग 1 सिवनी विकास योजना 2035 CLASS

THEME

WEIGHT

1

2

3 3

4

5

6

7

8

1

2

10 Road Buffer

3

4

1

2

3

10 Water Bodies Buffer

4

5

1

2

3

10

Slope

4

5

6

1

2

3

4

Land Value

10 5

6

7

CLASS WEIGHT

5

4

7

Clayey Skeletal

6

Clayey

Fine

5

4

FineSilty

0

Waterbody

0

BU

9

100 m

200 m

7

5

500 m

3

> 500 m

9

>60 m

7

60m

45m

5

3

30m

1

15 m

0-1%

9

7

1-3%

5

3-5 %

4

5-10 %

10-15%

3

2

15-35 %

4800-5000

9

8

7

15000-20000

6

5

0

25000-30000

0 3069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 सारणी 2.16 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -2 के लिए वेटेड इंडेक्स

THEME

S.NO.

CLASS

CLASS WEIGHT

THEME

WEIGHT

2

1

1

Landuse 2

3

4

5

6

1

2

3

Geomorphology 4

5

8

9

1

2

Ground Water Prospects 3

4

1

2

3

4

SoilTexture 5

6

7

8

1

2

RoadBuffer 3

4

1

2

3

Water Bodies Buffer 4

5

1

Slope

5

3

4

9

Vacant Land

8

Wasteland

7

Agriculture

20

0

Forest

0

Waterbody

0

Builtup

9

Pediments

Pediment- Corestone-Tor

7

Composite

4

Upland (Lateritic)

10

2

Plateau Remnant

0

Mesa

0

Inselberg

0

Waterbody

9

Poor

7

Moderate to Poor

10

5

Good to Moderate

0

Waterbody

9

Loamy Skeletal

8

Loamy

7

ClayeySkeletal

6

Clayey

5

5

Fine

4

FineSilty

0

Waterbody

0

BU

9

100 m

7

200m

15

1

5

500 m

3

>500 m

9

>60 m

7

60m

5

45 m

15

3

30m

1

15m

9

0-1 %

15 3070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

S.NO.

THEME

भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 CLASS

THEME

WEIGHT

1

2

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Land Value 5

6

7

CLASS WEIGHT 3

4

5

7

1-3%

3-5 %

5

4

5-10%

3

10-15 %

2

15-35 %

4800-5000

9

8

7

6

10

15000-20000

5

0

25000-30000

0

सारणी 2.17 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -3 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.

THEME

CLASS

THEME

WEIGHT

1

2

1

Landuse 2

3

4

5

6

1

2

3

Geomorphology 4

5

8

9

1

2

Ground Water Prospects 3

4

CLASS WEIGHT

5

3

4

Vacant Land

9

8

Wasteland

7

Agriculture

14

0

Forest

0

Waterbody

0

Builtup

9

Pediments

Pediment-Corestone - Tor

7

Composite

4

Upland ( Lateritic)

12

2

Plateau Remnant

Mesa

0

0

Inselberg

0

Waterbody

9

Poor

7

Moderate to Poor

12

5

Good toModerate

0

Waterbody 3071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

THEME

S.NO.

2035

सिवनी विकास योजना

CLASS

CLASS WEIGHT THEME WEIGHT

2

1

1

2

3

4

Soil Texture 5

6

7

8

1

2

Road Buffer 3

4

1

2

3

Water Bodies Buffer 4

5

1

2

3

Slope

4

5

6

1

2

3

4

Land Value 5

6

7

स्त्रोतः- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

5

4

3

9 Loamy Skeletal

8 Loamy

7 Clayey Skeletal

6 Clayey

12

5

Fine

4 FineSilty

0 Waterbody

0

BU

9 100 m

7 200 m

14

5 500 m

3 >500 m

9 >60 m

7

60m

5

45m

12

3

30m

1

15 m

9 0-1%

7 1-3%

5

3-5 %

12

4 5-10%

3 10-15%

2 15-35 %

9 4800-5000

8

7

6 15000-20000

12

5 20000-25000,

0 25000-30000

0 टीपः भूमि उपयोग , जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ्र को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है । 3072

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

SEON

Km

SanningArea

Legend

Waterbody

ModeratelySuitable(951)

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

RailwayLine

BulltupArea

Forest

Roads

StateHighway

HighlySuitable(5925)

LessSuitable(110)

SEONI 2.16LandSultability(Model-1)

NotSultable(1711)

SUITABILITY(AreaInha)

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning (Landuse&Geomorphologygivenmoreweightage)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522.533.54

Scale

District-Segni

ToMandla

ToBalaghat

ToMandia

ToKatangi

ToNagpur ToLakhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwara

ToChhindwara 3073

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

SEONI

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Forest

ModeratelySultable(5142)

Вуравв

NationalHighway

BuiltupArea

Roads

StateHighway

HighlySultable(1739)

LessSuitable(188)

NotSultable(1628)

2.17LandSuitability(Model-2)

SUITABILITY(AreaInha)

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (Landuse,WaterbodyBuffer&Slope givenmoreWeightage))

0.511.522.533.54 Km

Scal District-Seoni

Mandla

ToBalaghat

ToMandie

-ToKatangi

ToNagpur ToLakhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

L

ToChhindwara

ToChhindwara 3074

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

ManningArea

Legend

Waterbody

ModeratelySuitable(5240)

PlanningAresBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypass

Forent

Roads BulltupArea

StateHighway

HighlySultable(2004)

LessSuitable(176)

SEONI 2.18LandSultability(Model-3)

NotSultable(1277)

1.522.533.5 Km

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning SUITABILITY(AreaInha) (EqualWeighlagetoAllLayere))

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

ToMandia,

ToBalaghat

ToMandila

ToKatangi

To Nagpur ToLakhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwara

ToChhindwar 3075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है । इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगोन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगोन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit ) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं । प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई ।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक ( Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया । सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी. एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation ) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है ।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा । कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है ।

सारणी 2.18 Land Suitability Area

[Model-1 ]

Percentage

Area (Ha.)

SuitabilityClass

3

1

2

68.13%

5925.66

Highly Suitable

10.94%

951.24

Moderately Suitable

1.26%

110.00

Less Suitable

19.67%

1711.16

Not Suitable

100.00%

8698.06

Grand Total

[Model-2]

Percentage

Area(Ha.)

SuitabilityClass

3

2

1

19.99%

1738.75

HighlySuitable

59.12%

5142.27

Moderately Suitable

2.16%

188.07

Less Suitable

18.73%

1628.97

NotSuitable

100.00%

8698.06

Grand Total 3076

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

[Model-3]

Area(Ha.)

Suitability Class

Percentage 1

2

3

2003.97

23.04%

Highly Suitable

5240.75

60.25%

Moderately Suitable

Less Suitable

175.84

2.02%

Not Suitable

1277.5

14.69%

Grand Total

8698.06

100.00%

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [ Model - 1 ] , [ Model - 2 ] एवं [ Model - 3 ] तैयार किए गए , जिन्हें उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है । निवेश क्षेत्रांतर्गत [ Model- 1 ] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 5925.66 हेक्टेयर (68.13 प्रतिशत) प्राप्त हुई । अतः [ Model - 1 ] का चयन अंतिम रूप से सिवनी विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया ।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाइडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर सिवनी निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है । 3077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

अध्याय -3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं

विश्लेषण 3.1 विकास योजना 2021 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी । विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है । इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है । आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आकलन आवश्यक है जिससे पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके; जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके । प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है :-

विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नही होना ।

संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव । क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव ।

नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न होना ।

निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास न होना ।

योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास न होना ।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय , अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है ।

3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

निवेश क्षेत्र में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 16 राजस्व ग्राम समाहित है । निवेश क्षेत्र की वर्ष 2011 में जनसंख्या 125694 एवं क्षेत्रफल 8698.06 हेक्टेयर है । वर्ष 2019 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 1460.36 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोग अनुसार विवरण सारणी 3.1 में दिया गया । 3078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

सिवनी विकास योजना 2021 में नगर की जनसंख्या 1.75 लाख अनुमानित कर विकास प्रस्ताव दिए गये थे । विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत वर्तमान भू- उपयोग के क्रियान्वयन का आकलन किया गया है ।

सारणी 3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन*

क्र.

भूमि उपयोग

विकास के लिए

प्रस्तावित क्षेत्र 2021

(हेक्टेयर में)

क्षेत्र 1

2

3 1

आवासीय

839.34 2

वाणिज्यिक

58.00 3

मिश्रित

4

औद्योगिक

28.00 5

128.06 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक

6

15.00 उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

7

111.35 आमोद-प्रमोद

8

241.23 यातायात एवं परिवहन

योग

1420.98 विकसित क्षेत्रफल 2019 (हेक्टेयर में)

उपलब्ध भूमि क्षेत्र प्रतिशत

प्रतिशत

4

5

6

7 59.07% 620.94 47.88%

218.40 21.89

4.08%

3.06%

36.11 12.23 1.99%

-12.23 25.89

1.60%

2.11 1.97%

8.32%

185.66

-57.60 9.01%

1.06%

1.59%

16.30

-1.30 7.84%

9.91%

-36.62 147.97

429.48 25.65%

16.98%

-188.25 100.00%

स्त्रोतः - नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

1460.36 100.00% -39.38 * सिवनी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4- सा-2 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू- आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन । 3079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PUP1 PUPS

SEON

Km

PlanningArea

सार्वजानिकरस्यानऔर प्रशासनिकक्षेत्रो/रिक्षाऔर

वृक्षारोपण

पहाड़ी

सामान्यआवासीय

वाणिज्यिक

स्वज्ञान/कहिस्तान

उद्यान

बौद्योगिक समान्यउद्योग

सार्वजनिकएवंवर्षसार्वजनिक

मिश्रितउपयोग

निवेशक्षेत्र

विद्युतउपकेन्द्र

जालशोधनसंयंत्र

परिषठन रेल्वेमाईन

मार्ग

सामान्य

सार्वजनिकसेवाएंएवं शुविधाएं

आमोदप्रमोव

सीमाएं

विशेषप्रयोजन आरसिदमन

SEONI

Legend

3.1EXISTINGLANDUSE

CREMATORIUMORAVEYARD

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

WATERBODIES

RESERVEDFOREST

RESIDENTIAL

AGRICULTURE

PLANNINGAREA

BOUNDARIES

MUNICIPAL

ELECTRICSUBSTATION

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal COMMERCIAL GENERAL

GENERALINDUSTRIES

GENERAL,RESDENTIAL

INDUSTRIAL STADIUM

HILLOCK

RAILWAYLINE

VILLAGE

NAILWAYOTATION

LAKES/PONDS NALLAHICANAL

PUBLICINSTITUTIONSAND ADMINISTRATIVEAREA EDUCATIONANDRESEARCH

HEALTHSOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

WATERTREATMENTPLANT

ROADS

RIVER

MIXEDLANDUSE

PARIK AFFORESTATION

MAND

SPECIALPURPOSE

PUBLIC&SEMIPUBLIC

BUSSTAND

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

Source:WorldView-II,2016SatelliteData&GroundVerification

District-Seoni

00.511.522.533.54

ToMandla

ToBalaghat

ToMandia

PALARI

THALI

MANEGAON

SSA ToKatanal

DORLICHHATAR

BINJHAWADA

BORDAN

Nagpur Lakhnadon

KHAIRU

MAHOLIPETH

BAMHOR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAKHAMMADA

ToChhindwara

ToChhindwara 3080

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार) क्र. भूमि उपयोग

प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)

विकसित क्षेत्रफल 2019 (हेक्टेयर में)

क्रियान्वयन का प्रतिशत

क्षेत्र

क्षेत्र

प्रतिशत

प्रतिशत

विकास के लिए उपलब्ध भूमि 2

1

3

4

5

6

8

7

1

आवासीय

1255.35 49.42% 620.94 47.88%

634.41

49.46%

2

वाणिज्यिक

39.64

21.89

3.06%

1.56%

17.75

55.22%

3

मिश्रित

12.23

1.99%

-12.23 4

औद्योगिक

47.96

25.89

1.89%

1.60%

22.07

53.98%

5

202.40 7.97%

16.74

185.66 8.32%

91.73%

6

18.54

0.73%

16.30

1.59%

87.92%

2.24 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

7 आमोद-प्रमोद

19.25% 147.97

30.26%

488.95

9.91%

340.98 8

487.38 19.19% 429.48 25.65% 88.12%

57.90 यातायात एवं परिवहन

योग

1079.86

2540.22 100.00% 1460.36 100.00 % 57.49%

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

टीप:- सिवनी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4 - सा-2 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन के मूल्यांकन एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है , इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है ।

अतः विकास योजना 2035 की गणनाएं करने हेतु विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित क्षेत्रों को आधार मानते हुए विकास योजना तैयार की गई है । 3.2.1 आवासीय

सिवनी विकास योजना 2021 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 1255.35 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 620.94 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । आवासीय उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 49.46 प्रतिशत रहा है । 3081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

3.2.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 39.64 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था , जिसमें से 21.89 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । वाणिज्यिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 55.22 प्रतिशत रहा है ।

सारणी 3.3 वाणिज्यिक विकास

क्र.

विवरण/प्रकार

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2021 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019

5

3

4

2

1

1.

कृषि उपज मण्डी

16.55 हेक्टेयर

सिमरिया

(निवेश क्षेत्र से बाहर)

क्रियान्वित (निवेश क्षेत्र से बाहर)

क्रियान्वित नहीं

ग्राम खैरी

2.

थोक सब्जी मण्डी

क्रियान्वित नहीं

प्रस्तावित यातायात नगर

3. भवन निर्माण सामग्री

20.00 क्रियान्वित नहीं

ग्राम पलारी

यातायात नगर

4.

क्रियान्वित नहीं 5. तेल एवं पेट्रोल डिपो

प्रस्तावित ओद्यौगिक क्षेत्र

में

क्रियान्वित नहीं 6.

पशुवध गृह

स्थानीय प्रशासन द्वारा

चयनित

32.3 मिश्रित

सिवनी विकास योजना 2021 में मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया था । वर्तमान में सिवनी निवेश क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 12.23 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है । इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर का विकास अब मिश्रित उपयोग की तरफ बढ़ रहा है ।

3.2.4 औद्योगिक

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 47.96 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 25.89 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । औद्योगिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 53.98 प्रतिशत रहा है । जन सामान्य के आर्थिक जीवन में सुधार के लिये नगर के औद्योगिक आधार में सुधार करने की आवश्यकता है । 3082

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सामान्य नागरिकों को सुविधाओं एवं सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत शिक्षा, अस्पताल , सामाजिक- सांस्कृतिक तथा अन्य सुविधाएं आती हैं । सिवनी नगर जिला मुख्यालय के साथ - साथ तहसील मुख्यालय भी है अतः नगर में अनेक शासकीय कार्यालय , चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक- सांस्कृतिक , जन उपयोगी सुविधाओं एवं सेवा केन्द्र इत्यादि विद्यमान हैं ।

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 202.40 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 185.56 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 91.73 प्रतिशत रहा है ।

3.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत 18.54 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था , जिसमें से 16.30 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 87.92 प्रतिशत रहा है । ग्राम बीझांवाड़ा में 16.55 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रस्ताव दिया गया था, जिसका विकास क्रियान्वित नहीं हुआ किन्तु वर्तमान में ग्राम छिड़िया में 4.00 हेक्टेयर भूमि का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग किया जाता है ।

3.2.7 आमोद-प्रमोद

आमोद -प्रमोद उपयोग के अंतर्गत 488.95 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 147.97 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । आमोद - प्रमोद उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 30.26 प्रतिशत रहा है । इसका मुख्य कारण पहाड़ों पर एवं राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं वैनगंगा नदी एवं नालों के किनारे कुछ भाग में पर्यावरण वानिकी का विकास है । 3083

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 3.4 आमोद-प्रमोद विकास

क्र. विवरण/प्रकार

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

विकास योजना 2021 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

2

1

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019

4

5

3

10.00 क्रियान्वित नहीं

ग्राम बिटली

स्टेडियम

1.

2.

मेला-मैदान

20.00 क्रियान्वित नहीं

ग्राम लखनवाड़ा

3.

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बायपास के किनारे वृक्षारोपण

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.2.8 यातायात एवं परिवहन

मार्ग क्रियान्वित मार्ग

यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 487.38 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था , जिसमें से 429.48 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । यातायात एवं परिवहन उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 88.12 प्रतिशत रहा है ।

नगर में सभी प्रकार की नाणिज्यिक गतिविधियाँ नगर के मध्य संपादित हैं, जिससे यातायात / पार्किंग इत्यादि की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं । नगर का वर्तमान सड़क नेटवर्क अस्त- व्यस्त है और बहुत सी जगहों पर सड़कों की चौड़ाई एक समान नहीं है । इसलिये नगर से गुजरने वाले इस मुख्य मार्ग पर यातायात सुलभ बनाने के लिये तत्काल कदम उठाया जाना चाहिये ।

सारणी 3.5 यातायात एवं परिवहन विकास

क्रमांक

विवरण

2

1

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44

नगरीय मार्ग

एम. आर क्र.1 2.

एम. आर क्र .2

एम. आर क्र.3

एस. आर क्र. 1 3.

एस. आर क्र . 2

एस. आर क्र. 3 4.

ट्रक स्थानक

बस डिपो

5.

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल

4

3

60.00

क्रियान्वित

30.00

क्रियान्वित नही 24.00

24.00

12.00

क्रियान्वित नही 12.00

18.00

क्रियान्वित नहीं ग्राम पलारी

क्रियान्वित नहीं ग्राम पलारी में 5 हेक्टेयर 3084

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक

विवरण 1

2

6.

क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन 3.2.9 जलाशय

भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना |

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019 प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) /स्थल

3

4

क्रियान्वित नहीं रेलवे स्टेशन गणेश चौक मण्डला तिराहा बायप्पास मार्ग संगम

सिवनी निवेश क्षेत्र में वर्तमान में कुल 7 तालाब / जलाशय है । जिनके विवरण निम्नानुसार है :-

सारणी 3.6 जलाशय

क्रमांक

तालाब/ जलाशय कानाम

तालाबों की वर्तमान स्थिति

क्षेत्र लगभग

(हेक्टेयर)

1

2

1.

दल सागर (सिवनी खास) 2.

सुखा तालाब (स्टेडियम के पास) 3

बुधवारी तालाब 4 मोती तालाब (मठ) 5

बोरदई तालाब

6

लखनवाड़ा तालाब 7

कटोरा तालाब

3.3 विकास योजना में उपांतरण 3

4

17.28

पानी भरा हुआ है ।

3.84

अंशः भाग में स्टेडियम एवं शेष भाग में बारिश में पानी भरता है ।

4.48

पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 की ओर मेढ पर वाणिज्यिक गतिविधियों संचालित एवं अन्य भाग में पानी भराव है ।

2.24

पानी भरा हुआ है ।

2.88

पानी भरा हुआ है ।

1.28

पानी भरा हुआ है ।

0.96

पानी भरा हुआ है ।

सिवनी विकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश सिवनी विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी में दर्शाया गया है । 3085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 3.7 'भूमि उपयोग उपांतरण

खसरा नंबर

क्र.

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल में) (हेक्टेयर

4

3

2

1

3.40 1.

डूंडा सिवनी

30/128, 30/129/1 , 30/129/2

विकास की स्थिति

उपान्तरित भू- उपयोग

विकास योजना 2021में प्रस्तावित भूमि उपयोग

6

7

5

क्रियान्वित

आवासीय

कृषि

नोटः- सिवनी विकास योजना 2021 में उपातंरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपातंरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे ।

3.4 असंगत भूमि उपयोग

सिवनी विकास योजना-2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित था, यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है । जिसका विवरण सारणी 3.7 में दर्शाया गया है ।

सारणी 3.8 असंगत भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

प्रस्तावित स्थल क्र.

असंगत भूमि उपयोग

4

2

1

1.

थोक, सब्जी मण्डी

पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि 2.

फुटकर सब्जी बाजार

पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि 3.

ओल्ड डिस्टिलरी

4. डिस्टिलरी

नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में 5.

कटंगी मार्ग पर नाले के पास

मछली बाजार

क्रियान्वयन की स्थिति 2019

रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग

6

5

क्रियान्वित नहीं मार्ग चौडीकरण , पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)

क्रियान्वित नहीं मार्ग चौडीकरण , पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)

क्रियान्वित नहीं म.प्र.गृह नि.म. द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालय/आवासीय

क्रियान्वित नहीं यातायात एवं परिवहन

क्रियान्वित नहीं मार्ग चौडीकरण, यातायात एवं परिवहन 3086

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

क्र.

प्रस्तावित स्थल

असंगत भूमि उपयोग

रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग

क्रियान्वयन की स्थिति 2019 1

2

4

5

6

6.

घास बाजार ग्राम बोरदई में

क्रियान्वित नहीं

मार्ग चौडीकरण , यातायात एवं परिवहन

7.

क्रियान्वित नहीं

चयन अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा

पशुवध गृह/ मटन मार्केट

मार्ग चौडीकरण, यातायात एवं परिवहन

8.

आवासीय

क्रियान्वित नहीं

प्रस्तावित यातायात नगर

शीतगृह ढीमर मोहल्ला

9.

पर्यावरण वानिकी क्रियान्वित

वर्तमान बायपास के बाहर कृषि भूमि पर

गैस गोदाम (सिरदिवान स्थित)

10.

पर्यावरण वानिकी क्रियान्वित नहीं गैस गोदाम (लुघरवाड़ा)

वर्तमान बायपास के बाहर कृषि भूमि पर

11.

क्रियान्वित नहीं

नवीन जेल के पास ग्राम नगझर में

आडीटोरियम एवं नगर उद्यान

बाल सम्प्रेक्षण गृह

12. लोहा बाजार

मार्ग चौड़ीकरण क्रियान्वित नहीं

प्रस्तावित यातायात नगर

13.

वर्तमान बायपास पर

क्रियान्वित नहीं

मार्ग चौड़ीकरण , यातायात एवं परिवहन

पेद्रोल पम्प बस स्टेण्ड के पास एवं दलसागर के सामने वाले

14.

क्रियान्वित नहीं प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में

वाणिज्यिक , यातायात एवं परिवहन

महावीर छविगृह एवं अशोक छविगृह

15. बस डिपो

लुघरवाड़ा

बस स्टेण्ड का विस्तार क्रियान्वित नहीं 16.

क्रियान्वित

ग्राम सिमरिया में नवीन क्षेत्र में

पुरानी कृषि उपज मण्डी

वाणिज्यिक , यातायात एवं परिवहन

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण 3087

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार सिवनी निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 125694 है जिसमें 102343 जनसंख्या नगरीय और 23351 जनसंख्या ग्रामीण है ।

सारणी 3.9 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

जनसंख्या

जनसंख्या वृद्धि दर क्षेत्र

क्रमांक

2001

2011

1991

(1991-2011)

6

4

5

2

3

1

नगर पालिका क्षेत्र

58.59

102343

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 64532

89801

1

ग्रामीण क्षेत्र

65.56

2240

1353

1931

1

बींझावाडा

119.61

907

मानेंगाँव

656

2

413

1055

840

31.71 बिटली

801

3

1039

1779

130.44

772

पलारी

4

427

46.74

353

291

5

छिड़िया

4369

256.36

2777

6

1226

डोरली छतरपुर

1717

100.58

1242

7

856

बोरदई

43.79

1435

खैरी

998

1198

8

31.83

615

700

सिमरिया

531

9

469.88

332

757

1892

10

मरझोर

967

23.82

838

781

बम्होड़ी

11

23.22

1231

999

1198

लखनवाड़ा

12

366

27.08

288

354

कोनियापार

13

174.89

1259

458

593

14

परतापुर

581

45.61

399

513

15

लोनिया

2426

57.94

1536

2128

16

लुघरवाड़ा

23351

17032

94.04

12034

ग्रामीण क्षेत्र

125694

64.16

106833

76566

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सिवनी निवेश क्षेत्र में पिछले दशक में हुए 18861 की कुल जनसंख्या वृद्धि में से, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 12542 और 6319 है । अनुपात में , सिवनी निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 81.42 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या और 18.58 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है । पिछले दशक में नगरीय तथा ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 13 .

3088

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 97 और 37.10 प्रतिशत थी । वर्ष 2001-2011 के बीच सिवनी निवेश क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर 17.65 प्रतिशत थी ।

सारणी 3.10 दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)

दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर

क्षेत्र

क्रमांक

2001

2011

2

3

1

39.16

1

13.97 नगर पालिका क्षेत्र

2

37.10

ग्रामीण क्षेत्र

41.53

सिवनी निवेश क्षेत्र

17.65

39.53

स्त्रोतः भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

आरेख 3.1 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर

41.53

37.1

39.16

13.97

2001

2011

ग्रामीण क्षेत्र

-नगर पालिका क्षेत्र

3.5.1.1 वार्ड वार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 102343 है । वर्तमान में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 24 वार्डों में विभाजित है । 3089

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035 सिवनी विकास योजना

सारणी 3.11 वार्ड की जनसंख्या

वार्ड का नाम वार्ड क्रमांक

2

1

महामाया वार्ड 1

2

महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

अकबर वार्ड 3

शास्त्री वार्ड 4

सी.बी.रमन वार्ड 5

कबीर वार्ड 6

टैगोर वार्ड 7

महावीर वार्ड 8

9

गुरूनानक वार्ड 10

मेजर ध्यानचंद वार्ड 11

सुभाषवार्ड 12

गांधी वार्ड

शहीद वार्ड 13

अशोक वार्ड 14

संजय वार्ड 15

आजाद वार्ड 16

विवेकानंद वार्ड 17

तिलक वार्ड 18

19

रानी दुर्गावती वार्ड 20

कस्तुरबा वार्ड 21

किदवई वार्ड

अम्बेडकर वार्ड 22

23

भगतसिंह वार्ड 24

पृथ्वीराज चौहान वार्ड

कुल

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2011

जनसंख्या 2011 परिवारों की संख्या

4

3

5719

1290

3331

673

6475

1550

5078

1217

4529

1078

6370

1537

5475

1258

2493

544

2913

597

3189

614

2183

475

5939

1190

6017

1247

2415

458

3346

700

3356

712

4473

1023

3003

670

3305

720

4222

960

3155

720

4760

1025

7793

1590

2804

600

102343

22448

उक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि सिवनी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्र. 23 की जनसंख्या सबसे अधिक है , इसकी जनसंख्या 7793 है । नगर के वार्ड क्र. 11 सबसे कम जनसंख्या वाला वार्ड है , इसकी जनसंख्या 2183 है । 3090

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

Legend

Waterbody

SEONI 3.2MUNICIPALWARDS

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayLine

Bypass

Roads

StateHighway

---VillageBoundary

ToMandia заменем

ToMandia

BITHALI

BEUHAWADA

JAYARAT

Lakhnadon

LUGHARWADA

LONIYA злымэтимзаемзаннязамзасмалимпосимвананимзабемнаго

भाग 1

SEONI

VivekanandWand

ShahidWard AshokWord

AmbedkarWard hegetSinghWard

Km

PlanningArea

AkbarWerd

SubhashWard

MahaveerWard

CVRamanWard11352137 KaveerWard

Source:SeoniMunicipalCorporationDepartment MelarDhyanChandWard10.2622

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal -12GandhiWant

District-Seani

00.511.522.533.54

To Balaghat

OHHIDYA

ToKatangi

DORLICHHATARPUR

BORDAI

ToNagpur

ICHAIRS

MAILHOR

PRTAPPUR

BAMHORI

KONYAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal LARHANWIADA

wherewiwsmhereweremovewatermaisonwiremanemosmheswaivewhowiremoreweremherwolvewife

ToChhindwa

ToChhindwara 3091

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

BEONI

Km

SEONI

Legend

High

CensusofIndia,2011

Waterbody

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

300-400

200-300

100-200

NationalHighway

RailwayLine

50-100

Bypass

Roads

StateHighway

0-50

PopulationDensity(Person/Hactare)

-VillageBoundary

3.3WARDWISEPOPULATIONDISTRIBUTION

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Sosle 0.511.522.533.5

District-Seonl

Mandla

ToBalaghat

ToMandia

CHHIDYA

PALARI

TH20

BITHALI

MANEGAON

-ToKatangi

DUNDASE

DORLICHHATARPUR

BABRIYA

BORDAI

BINUHAWADA

RAIYYAT

JAYARAT

19

ToNagpur

SEON

ToLakhnadon

KHAIRI

LUGHARWADA

22 MANGUPETH MARIHOR

SMARTA

PRTAPPUR

BAMHORI

LONIYA

KONSYAPAR

этымванизовомовомпосвымзаймзовемзавымзоевымзовемхостемзабомзовемновем

LAKHANWADA

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal помпоедемподелипоедемводелеэмернымзаняпоедемзаделеэледимвампоедемпасепереподслепослелиподемвидем

ToChhindwaraну

ToChhindwara 3092

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3.5.1.2 जनसंख्या घनत्व

[ भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या 1,50,000 का आकलन करते हुए निवेश क्षेत्र का सकल जनसंख्या घनत्व, विकसित क्षेत्र का सकल जनसंख्या घनत्व एवं निवासी जनसंख्या घनत्व क्रमशः 17.25 , 120.83 एवं 186.63 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है ।

सारणी 3.12 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण

क्र.

वार्ड का नाम

जनसंख्या घनत्व जनसंख्या (2011)

वार्ड का कुल

क्षेत्र हेक्टेयर

में

1

2

1

महामाया वार्ड 2

महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 3

अकबर वार्ड 4

शास्त्रीवार्ड

सी.बी.रमन वार्ड 5

6

कबीर वार्ड 7

टैगोर वार्ड 8

महावीर वार्ड 9

गुरूनानक वार्ड 10

मेजर ध्यानचंद वार्ड 11

सुभाष वार्ड

गांधी वार्ड 12

13

शहीद वार्ड

अशोक वार्ड 14

संजय वार्ड 15

16

आजाद वार्ड

विवेकानंद वार्ड 17

तिलक वार्ड 18

19

रानी दुर्गावती वार्ड 20

कस्तुरबा वार्ड 21

किदवई वार्ड 22

अम्बेडकर वार्ड 23

भगतसिंह वार्ड 24

पृथ्वीराज चौहान वार्ड

कुल

4

3

5

5719

140.55

41

3331

86.47

39

6475

288.91

18

5078

113.52

40

4529

30

215,42

6370

102.68

29

5475

53.54

102

2493

44.59

133 45.04

2913

134

3189

30.21

109

2183

16.45

170

10.15

5939

287

6017

7.46

293

16.14

2415

277

3346

16.79

251

3356

7.44

335

10.26

4473

311

3003

7.07

342

3305

8.51

393

4222

8.93

376

3155

103.29

63

4760

66

47.94

7793

55.81

85

2804

108.37

72

66.22 102343

1545.54 3093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 3.13 वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण

WardWisePopulation Density

(Minimum Value - 18 Maximum Value -393)

Ward Number

TotalWards

S.No.

Range

4

3

2

1

6

0-50

1, 2, 4, 5, 6, 18

1

4

3, 21, 22, 23

50-100

2

5

7, 12, 13 , 19, 24

100-200

3

4

9, 11, 17, 20

4

200-300

5

8, 10, 14, 15 , 16

300-400

5

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी निवेश क्षेत्र का कुल लिंगानुपात 953 है । सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 945 है और सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में लिंगानुपात 955है ।

सारणी 3.14 पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या

2011

2001

1991

क्षेत्र

क्र

पुरूष महिला पुरुष महिला

पुरूष महिला

7

6

8

4

5

3

2

1

नगर पालिका क्षेत्र

46310 43491 52352 49991

33485 31047

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

1

ग्रामीण क्षेत्र

8871044

684

669

1

बींझावाड़ा

332

324

455 452

203

210

मानेंगाँव

2

546

509

438

402

393

408

बिटली

3

504

886 893

398

535

374

पलारी

4

200

227

166

139

187

152

5

छिड़िया

2250 2119

1306

631

595 1471

6

डोरली छतरपुर

872

625

845

617

421

435

7

बोरदई

673

762

556

481

642

517

खैरी

8

348

352

309

267

306

264

9

सिमरिया

362

973 919

395

172

160

मरझोर

10

469

498

439

399

399

382

11

बम्होड़ी

635

596

580

618

485

514

12

लखनवाड़ा

199

167

164

139

190

149

कोनियापार

13 3094

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

A

SEON

anningArea

SEONI

Legend

CensusofIndia,2011

Waterbody

975-1000

950-975 900-925

925-950

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Bypass

NationalHighway

Roads

VillageBoundary

StateHighway

3.4WARDWISESEXRATIΟ

>1000High

SexRatio(Femalesper1000Male)

Seent

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

00.511.522.533.54 Km

12ToMandia

To Balaghat

ToMandia

CHHIDYA

ALARI

BITHALI

MANEGAD

ToKatangi

DUNDASSON

DORLICHHATARPUR

BORDAI

ToNagp ToLakhnadon

KHAIR

LUGHARWADA

MANOLI MARHOR

MARIYA

PRTAPPUR

LONIYA

KOMIYAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhir

ToChh

amberworewineemorewinswolvesmineemoremhesmivemoresivewhowaaremheswhowwwwherehere Noise nant roles more natus wala nelson mass modest malse main maha modes make nice main whis 3095

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

2001

2011

1991

क्षेत्र

क्र

पुरुष महिला

महिला पुरुष महिला

पुरुष

5

6

7

8

3

4

1

2

640

294

619

231

227 299

14

परतापुर

267

314

261

203

252

196

15

लोनिया

813

723

1281 1145

1132 996

16

लुघरवाड़ा

11346

12005

8126

5905 8906

6129

ग्रामीण क्षेत्र

55216 51617 64357 61337

39614 36952

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

सारणी 3.15 जनसंख्या लिंगानुपात

क्षेत्र

लिंगानुपात

क्रमांक

2001

2011

1991

4

5

3

2

1

नगर पालिका क्षेत्र

927

939

955

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

1

ग्रामीण क्षेत्र

1002

850

1

1022

बींझावाड़ा

976

993

967

मानेंगाँव

2

918

932

963

बिटली

3

1008

1064

942

4

पलारी

888

881

914

5

छिड़िया

942

888

943

6

डोरली छतरपुर

1013

969

968

7

बोरदई

866

930

883

खैरी

8

1011

1010

1011

9

सिमरिया

945

1075

916

10

मरझोर

942

909

957

11

बम्होड़ी

939

939

944

12

लखनवाड़ा

863

839

933

कोनियापार

13

983

967

983

14

परतापुर

966

850

966

15

लोनिया

894

889

880

16

लुघरवाड़ा

945

963

912

ग्रामीण क्षेत्र

953

935

933

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 3096

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

आरेख 32 लिंगानुपात

963

955

945

-939

927

912

1991

2001

2011

-सिवनी नगर पालिका क्षेत्र - ग्रामीण क्षेत्र

सारणी 3.16 वार्ड अनुसार लिंगानुपात

Ward Wise Sex Ratio (Minimum Value - 910 Maximum Value -1035)

S.No.

TotalWards

Ward Number

Range

1

2

3

4

1

900-925

4

2, 12, 13, 17

2

6

925950

1, 6, 11 , 22, 23 , 24

3

950-975

3

16, 19, 21

4

975-1000

8

3, 4, 5, 7, 10, 14, 15 , 20

5

>1000

3

8, 9, 18

स्त्रोतःजी.आई.एस. विश्लेषण

3.5.3 शिशु जनसंख्या

शिशुओं की जनसंख्या की बात करें तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग में शिशुओं की जनसंख्या दयनीय है क्योंकि यह वर्ग विभिन्न बीमारियों के संपर्क में सबसे अधिक आता है जिससे मृत्यु दर में वृद्धि हुई है । जनसंख्या के इस समूह के आंकड़ों का विश्लेषण योजनाकारों को पहले से ही शिशुओं की देखभाल के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने की सुविधा प्रदान करता है , विशेष रूप से टीकाकरण और संबंधित चिकित्सा सहायता ।

चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बीमारियों से अधिक ग्रसित रहते हैं । शिशुओं की जनसंख्या की व्यापक जानकारी प्रशासन को ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये पूर्व में आगाह कर सकती है ।

जनगणना 2011 के अनुसार , सिवनी निवेश क्षेत्र का कुल शिशु लिंगानुपात 904 है । सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 908 है और सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में शिशु 3097

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

SEON

PlanningAres

SEONI

Legend

CensusofIndia,2011

Waterbody

High 1

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RaliwayLine

NationalHighway

Bypass

Roads

12-13

11-12

VillageBoundary

10-11

9-10

StateHighway

<8

1.522.533.5 Km

ChildPopulation0-6(Percent)

3.5WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

Scale

Mandia,

ToBalaghat

ToMandia

CHHIDYA

PALAJU SCHE

MANEGAON

Wst ToKatanoi

DORLICHHATARPUR

BORDA

YARAT

ToNagpur ToLakhnadon

KHAIRI

LUGHARWADA

MAJHOR

NH44

SARIYA

PRTAPPUR

BAMHORI

LONIYA

KONIYAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAKHAMNADA

ToChhindwa

ToChhindwara 3098

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

लिंगानुपात 903 है । वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह देखा गया है कि सिवनी निवेश क्षेत्र के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है ।

सारणी 3.17 शिशु जनसंख्या

क्र

क्षेत्र

बालक 1

2

3

1991

2001

2011

बालिकाएं बालक बालिकाएं बालक बालिकाएं 4

5

6

7

8

नगर पालिका क्षेत्र

1

5357 सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

5083 6072

5645 5097

5372

ग्रामीण क्षेत्र

1

120

बींझावाड़ा

2

40

मानेंगाँव

3

113

बिटली

4

पलारी

72 5

35

छिड़िया

6

148 डोरली छतरपुर

7

बोरदई

97 8

खैरी

98 9

56

सिमरिया

10

मरझोर

26 11

73

बम्होड़ी

12

84

लखनवाड़ा

13

30

कोनियापार

14

52

परतापुर

15

29

लोनिया

16

131

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

1204 सिवनी निवेश क्षेत्र

6561 स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 160

133

131

130

141 46

42

48

50

53 100

80

79

84

85 85

95

68

128

139 25

40

20

30

29

223

150

250

330

313 94

117

95

112

107 1 82 97

75

96

75 51

36

42

55

44 31

80

45

109

82 54

75

72

61

56 91

90

95

85

68 28

31

26

23

14 48

38

76

45

67 30

37

23

36

19 124

159

141

139

110 1200 1384

1402

1243 1544

6283 7456 6615 7189 6499 3099

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 3.18 वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या

Ward Wise Child Population (0-6) (Minimum Value -08 Maximum Value -13)

TotalWards S.No. Range

3

2

1

3

8

1

4 9-10

2

10 10-11

3

5 4

11-12

2 12-13

5

स्त्रोतःजी.आई.एस. विश्लेषण

Ward Number

4

2, 5, 8

4, 7, 11 , 24

1 , 3, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21

12, 15 , 16, 22 , 23

10,19

सारणी 3.19 शिशु लिंगानुपात

क्षेत्र क्रमांक

2 1

लिंगानुपात

2011

2001

1991

5

4

3

नगर पालिका क्षेत्र

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 1

903

885

949

ग्रामीण क्षेत्र

1

बींझावाडा

मानेंगाँव 2

3

बिटली 4

पलारी 5

छिड़िया 6

डोरली छतरपुर 7

बोरदई

खैरी 8

9

सिमरिया

मरझोर 10

11

बम्होड़ी

लखनवाड़ा 12

कोनियापार 13

14

परतापुर

लोनिया 15

16

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

1005

1333

985

1060

1143

1150

988

1012

885

1086

716

1181

967

500

714

892

948

1014

1245

955

979

781

773

837

800

1167

911

752

563

1192

960

740

918

800

1056

1083

609

839

933

882

844

923

528

1034

622

887

947

791

908

898

997

904

887

958 3100

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

BEON

ingAres

Km

Legend

High

CensusofIndia,2011

Waterbody

900-1000

MunicipalAreaBoundary

800-900

700-800

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypass

Roade

VillageBoundary

StateHighway

>1000

SEONI 3.6WARDWISECHILDSEXRATIO

ChildSexRatio(Femalesper1000Male)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511,522533.54

Scala

Mandia

ToBalaghat

SH12 Mandla

CHHIDYA

PALARI

SH20

BITHALI

MANEGAD

ToKatangi

DORLICHHATARPUR

BABRITA

BORDA

BINUHAWADA

ToNagpur ToLakhnadon

CHAIRI

LUGHARVADA

MARMOR

SMARIYA

PRIAPPUR

LONIYA

BAMHO

KONTAPAR

LAKHANNN

ToChhindwaraн

ToChhindwara 3101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 3.20 वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात

WardWise Child Sex Ratio (Minimum Value -727 Maximum Value- 1351 )

Ward Number

Total Wards

S.No. Range

4

3

2

1

2

01

1

700-800

11

2

800-900

1 , 3, 5, 7, 11 , 12, 13, 14, 19, 21 , 24

9

3

900-1000

4, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 23

3

4

>1000

8, 9, 16

स्त्रोतःजी.आई.एस. विश्लेषण

आरेख 3.3 शिशु लिंगानुपात

997

908

949

898

903

885

2011

2001

1991

!

ग्रामीण क्षेत्र

-सिवनी नगर पालिका क्षेत्र-

3.5.4 साक्षरता

साक्षरता प्रमुख सामाजिक -आर्थिक संकेतकों में से एक है जो किसी भी क्षेत्र के विकास पथ की रूपरेखा तैयार करने में सहायक है । सिवनी निवेश क्षेत्र की साक्षरता दर 88.30 है । निवेश क्षेत्र अंतर्गत, सिवनी ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 78.6 है तथा सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की साक्षरता दर 90.46 है । पिछले दशक की तुलना में, 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है । वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह देखा गया है कि सिवनी निवेश क्षेत्र के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है ।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 98896 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमश 53258 और 45638 है । वर्ष 2011 में निवेश क्षेत्र में साक्षरता दर 88.30 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता क्रमश 93.16 और 83.22 प्रतिशत थी । सिवनी निवेश क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष 3102

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 14.11 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 9.94 प्रतिशत हो गया ।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 82858 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमशः 44236 और 38622 है । वर्ष 2011 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर 90.46 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 94.71 और 86.03 प्रतिशत थी । सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 12.78 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 8.68 प्रतिशत हो गया ।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 16038 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमश 9022 और 7016 है । वर्ष 2011 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर 78.60 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 86.24 और 70.56 प्रतिशत थी । सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 21.76 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 15.68 प्रतिशत हो गया ।

जनगणना 2011 के अनुसार , ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की साक्षरता दर से कम है । निवेश क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता दर 90.46 प्रतिशत, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में दर्ज की गयी है । निवेश क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता दर 65.91 प्रतिशत , बिटली में दर्ज की गयी है । निवेश क्षेत्र में महिला साक्षरता दर , पुरुष साक्षरता दर से कम है । इसलिये, महिला साक्षरता दर में वृद्धि के लिये अधिक ध्यान देना होगा ।

आरेख 3.4 साक्षरता दर

80.57

53.03

90.46

86.95

78.6

72.76

1991

2011

2001

-सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

-ग्रामीण क्षेत्र

3103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

SEON

Km

PlanningArea

Legend

CensusofIndia,2011

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypase

Roads

VillageBoundary

72-73

80-82

73-80

85-88

82-85

StateHighway

SEONI 3.7WARDWISELITERACY

Literacy(Percent)

...MunicipalAreaBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522.533.54

District-Seont

Mandla

ToBalaghat

ToMandia

CHHIDYA

PALARI

2H20

BITHALI

MANEGAON

ToKatangi

DUNDASCON

DORLICHHATARPUR

BORDAL

BUHAINADA

RAJYYAT

ToNagpur

SHAROGAN

KHAIRI

ToLakhnadon

LUGHARVIADA

MARUHOR

10144

PRTAPPUR

LONIYA

KONYAPUR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal злизамполемпиемподемпоимподемконусыпаремпоедемкадомподаркомполемпоедемпам

ToChhindwaraн

ToChhindwara 3104

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 3.21 साक्षर जनसंख्या

2001 क्र

क्षेत्र

साक्षर पुरुष

साक्षर महिला 1

2

3

4

2011

साक्षरों की संख्या

साक्षर पुरुष

साक्षर महिला

साक्षरों की संख्या 5

6

7

8

नगर पालिका क्षेत्र

1

30643

37490 सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

68133

38622

44236

82858

ग्रामीण क्षेत्र

1

807

505 बींझावाड़ा

2

मानेंगाँव

230

165 3

बिटली

267

161 4

पलारी

370

261 5

92

70 छिड़िया

6

965

663 डोरली छतरपुर

7

401

291

बोरतई

खैरी

8

464

279 9

215 सिमरिया

144 10

मरझोर

294

254 11

बम्होडी

200

315 12

450

286 लखनवाड़ा

13

132 कोनियापार

74 14

214

156 परतापुर

15

लोनिया

181

143 16

858

574 लुघरवाड़ा

6255

4226 ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

43745 34869 स्त्रोतः भारत की जनगणना 1991 ,2001 एवं 2011 1312

872

723

1595 395

337

286

623 428

351

233

584 631

639

515

1154 152

162

113

265 1628

1609

1215

2824 660

692

545

1205 743

585

393

978 359

247

192

439 548

801

703

1504 382

515

673

291

736

465

335

800 206

138

95

233 370

509

413

922 324

250

422

172

792

1432

1025

1817 9022

10481

7016

16038 78614 53258 45638 98896 3105

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035 सिवनी विकास योजना

सारणी 3.22 साक्षरता दर

क्षेत्र

क्रमांक

2

1

साक्षरता दर

2001

2011

1991

5

4

3

नगर पालिका क्षेत्र

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 1

90.46

86.95

80.57

ग्रामीण क्षेत्र

बींझावाड़ा 1

मानेंगाँव 2

बिटली 3

पलारी 4

5

छिड़िया 6

डोरली छतरपुर 7

बोरदई

खैरी

8

9

सिमरिया

मरझोर 10

11

बम्होड़ी 12

लखनवाड़ा

कोनियापार 13

14

परतापुर

लोनिया 15

16

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 1991 ,2001 एवं 2011 78.70

81.01

60.86

69.79

77.49

39.76

65.91

62.85

38.44

76.32

45.85

72.03

72.01

40.26

55.29

70.66

75.79

53.02

67.12

80.44 37.95

77.37

47.92

72.42

73.04

66.85

54.72

53.45

86.71

88.42

79.18 58.72

74.53

74.21

72.66

56.92

70.82

69.36

46.09

82.62

72.55

58.94

80.23

71.52

62.94

83.46

64.32

78.341

78.60

72.76

53.03

84.75

88.30 76.41 3106

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 3.23 पुरुष साक्षरता दर

पुरुष साक्षरता दर

क्रमांक

क्षेत्र

2001

2011

1991

5

1

2

3

4

नगर पालिका क्षेत्र

1

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

93.17

94.71

89.02

ग्रामीण क्षेत्र

1

88.58

88.17

बींझावाड़ा

75.77

2

मानेंगाँव

83.21

51.18

79.31

3

बिटली

50.51

74.58

75.97

4

पलारी

56.62

84.09

84.30 5

50.43

62.59

77.16

छिड़िया

6

65.01

79.03

83.80

डोरली छतरपुर

7

76.67

86.84

50.89

बोरदई

8

खैरी

62.77

85.14

87.84 9

सिमरिया

84.30

72.12

79.63

10

मरझोर

92.71

71.64

93.33

11

78.53

86.54

87.41

बम्होड़ी

12

85.23

74.19

84.55

लखनवाड़ा

13

83.02

78.41

59.66

कोनियापार

14

90.25

73.18

84.25

परतापुर

15

71.26

80.80

89.93

लोनिया

16

78.45

88.18

89.75

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

83.16

86.24

67.27

सिवनी निवेश क्षेत्र

85.78

91.59

93.16

स्त्रोतः भारत की जनगणना 1991 ,2001 एवं 2011

आरेख 3.5 पुरुष साक्षरता दर

89.02

94.71

67.27

86.24

93.17

83.16

1991

2001

2011

-सिवनी नगर पालिका क्षेत्र -ग्रामीण क्षेत्र

भाग 1 ]

3107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 3.24 महिला साक्षरता दर

क्षेत्र

क्रमांक

2

1

महिला साक्षरता दर

1991

2001

2011

4

3

5

नगर पालिका क्षेत्र

1

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 71.41

80.39

86.03

ग्रामीण क्षेत्र

1

बींझावाड़ा 2

मानेंगाँव

3

बिटली

4

पलारी

5

छिड़िया

6

डोरली छतरपुर 7

बोरदई

8

खैरी

9

सिमरिया

10

मरझोर

11

बम्होड़ी

12

लखनवाड़ा 13

कोनियापार 14

परतापुर

15

लोनिया

16

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 1991 ,2001 एवं 2011 66.80

73.78 45.23

27.39

59.78

71.68 26.28 49.85

54.95

68.30 59.86

35.46

29.82

47.95

66.08

67.28 40.00

61.22

24.54

73.85 57.28

58.00

32.33

65.72 53.93

62.34 37.96

80.13

36.17

83.99 39.02

61.16

70.46 38.07

58.97

63.45 53.62

62.09 31.53

74.82 44.69 60.94

62.45

69.35 54.22

67.13

48.25

76.52 38.13 61.40

70.56 66.31

77.48

83.22

आरेख 3.6 महिला साक्षरता दर

80.39 71.41

61.4 38.13

2001

1991

86.03

70.56

2011

ग्रामीण क्षेत्र

-सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

भाग 1 3108

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 3.25 पुरुष- महिला साक्षरता दर में अन्तर

क्षेत्र

क्रमांक

1991

2001

2011

2

1

3

4

5

8.68 1

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

17.61

12.78

15.68 2

29.14

21.76

ग्रामीण क्षेत्र

3

9.94

19.47

14.11

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 1991 ,2001 एवं 2011

सारणी 3.28 पुरुष - महिला साक्षरता दर में अन्तर

29.14

21.76

17.61

15.68

12.78

8.68

2011

1991

2001

-सिवनी नगर पालिका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र

रत्रोतः भारत की जनगणना 1991 ,2001 एवं 2011

सारणी 3.27 वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या

WardWise Literacy

(Minimum Value -72 Maximum Value- 88 )

Total Wards

Ward Number

S.No. Range

2

3

4

1

1

72-73

2

19, 22

2

73-80

9

7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 , 23 80-82

5

3

1, 3, 6, 9, 20

4

4

82-85

4, 10, 14,24

4

5

85-88

2, 8, 5, 11

स्त्रोतःजी.आई.एस. विश्लेषण

3.5.5 अनुसूचित जाति

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13830 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 14169 हो गयी है । पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 2.45 प्रतिशत थी । वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में 3109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.95 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 11.27 प्रतिशत हो गयी है ।

वर्ष 2001 मे सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9770 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10690 हो गयी है । पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 9.42 प्रतिशत थी । वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 10.88 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 10.45 प्रतिशत हो गयी है ।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4060 थी जो वर्ष 2011 में घटकर 3479 हो गयी है । पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 14.31 प्रतिशत थी । वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 23.84 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 14.90 प्रतिशत हो गयी है ।

सारणी 3.28 अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत)

2011

2001

क्षेत्र

क्र

अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत

अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत

अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत

अनुसूचित

जाति

जनसंख्या

प्रतिशत

अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत

अनुसूचित जाति प्रतिशत पुरुष

8

6

3

4

5

7

2

1

नगर पालिका क्षेत्र

10.42

10.45

10.47

10.88

10.98

1

10.78

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

5.71

5.80

32.88

5.63

31.00

34.48

बींझावाड़ा

1

30.21

30.34

29.67

30.75

मानेंगाँव

29.01

31.63

2

1.55

1.18

0.95

1.37

3

बिटली

1.74

0.73

18.16

18.06

18.25

11.26

10.32

4

पलारी

12.15

4.68

4.41

5.00

4.22

3.97

5

3.74

छिड़िया

6.23

6.20

6.18

4.29

4.47

6

4.62

डोरली छतरपुर

8.74

8.05

9.40

9.44

9.82

7

10.21

बोरदई

13.87

12.93

खैरी

14.70

12.59

12.35

8

12.15

24.15

23.43

22.70

20.71

20.81

सिमरिया 20.92

9

15.67

14.39

15.01

19.68

मरझोर

19.75

19.61

10

7.68

7.34

7.03

10.78

9.90

बम्होडी

11

9.11 3110

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

2001

2011

क्र

क्षेत्र

अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत

अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत

अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत

अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत

अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत

अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत

1

6

2

4

5

3

7

8 12

66.02

65.86

67.56

68.81

70.13

लखनवाड़ा

65.94

13 कोनियापार

11.20

10.53

15.24

12.71

12.57

10.05

14

7.36

6.46

6.91

14.38

12.12

13.26 परतापुर

15

52.11

51.59

51.85

24.34

21.86 लोनिया

19.75

16

56.22

55.30

55.73

16.71

16.51

16.61 लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

14.79

15.01

14.90

24.10

23.55 23.84

12.95

11.28

11.27

11.27 सिवनी निवेश क्षेत्र 12.93

12.96

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

सारणी 3.29 अनुसूचित जाति की जनसंख्या

2001

2011

क्षेत्र

क्र

अनुसूचितजाति पुरुष

अनुसूचितजाति पुरुष

अनुसूचितजाति महिला

अनुसूचितजाति जनसंख्या

अनुसूचितजाति

जनसंख्या

अनुसूचितजाति

महिला

2

3

6

1

5

7

4

8

नगर पालिका क्षेत्र

10690 1

9770

4994

4776

5481

5209

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

1

360

275

63

128

635

65

बींझावाड़ा

2 मानेंगाँव

105

135

274

94

199

139

3

6

4

6

बिटली

7

13

10 4

160

163

52

पलारी

65

117

323 5

7

10

10

7

14

छिड़िया

20 6

139

68

56

124

132

271 डोरली छतरपुर 3111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

2011

2001

क्षेत्र

क्र

अनुसूचितजाति जनसंख्या

अनुसूचितजाति जनसंख्या

अनुसूचितजाति महिला

अनुसूचितजाति

महिला

अनुसूचितजाति पुरुष

अनुसूचितजाति पुरुष

7

6

8

5

4

3

2

1

150

68

122

82

63

59

7 बोरदई

87

199

112

70

148

78

खैरी

8

164

79

85

128

9

64

सिमरिया

64

284

144

140

71

149

मरझोर

78

10

36

71

83

35

43

11

40

बम्होड़ी

847

418

429

382

790

408

12 लखनवाड़ा

41

21

20

45

20

25

कोनियापार

13

167

75

92

19

41

22

14 परतापुर

127

65

266

62

130

136

लोनिया

15

403

189

1186

214

560

626

16 लुघरवाड़ा

3479

1703

1776

4060

1914

2146

ग्रामीण क्षेत्र

14169

6912

7257

13830

6690

7140

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

आरेख 3.7 अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत)

23.84

14.90

12.95

11.27

10.88 10.45

सिवनी निवेश क्षेत्र

सिवनी ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

2001 2011 3112

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

SEONI

Km

PlanningArea

SEONI

Legend

High

CensusofIndia,2011

Waterbody

PlanningAresBoundary

MunicipalAreaBoundary

31-40

NationalHighway

RailwayLine

11-20

21-30

Bypass

Roads

VillageBoundary

6-10

StateHighway

1-5

3.8WARDWISESC/STPOPULATION

SC/STPopulation(Percent)

Beeni

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522.533.54

12

ToBalaghat

HTOMand

CHHIDYA

PALAR

BITHALI

MANGGAN

ToKatangl

DORLICHHATARPUR

BORDAL

BIRUHANADA

ATARAT

ToNagpu ToLakhnadon

LUGHARMADA

KHA

MARLHOR

PRTAPPUR

BAMHON

LONYA

KONYAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

этимзаемвиемкормпадымгодомпотымпарнемвидомкадемпоедемпарипозомполемпоедемподем поможемполемэтимзаймповымпокизанонизатемзасвимпобемплевелипобемкомм

ToChhindw

ToChhindwara 3113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

3.5.6 अनुसूचित जनजाति

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8232 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10275 हो गयी है । पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 24.82 प्रतिशत थी । वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 7.71 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 8.17 प्रतिशत हो गयी है ।

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5870 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 7123 हो गयी है । पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 21.35 प्रतिशत थी । वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6.54 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 6.96 प्रतिशत हो गयी है ।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2362 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 3152 हो गयी है । पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 33.45 प्रतिशत थी । वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.87 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 13.50 प्रतिशत हो गयी है ।

सारणी 3.30 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत)

2011

2001

क्षेत्र

क्रमांक

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति पुरुष

अनुसूचित जनजाति पुरुष

7

8 2

4

5

6

3

1

नगर पालिका क्षेत्र

6.80

6.96

6.32

6.77

6.54

7.13

1

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

14.55

9.02

13.85

15.25

1

बींझावाड़ा

11.59

10.41

19.21

18.63 2

मानेंगाँव

20.78

17.59

19.34

17.92

55.86

57.37

56.59 3

53.48

53.45

बिटली

53.42

4

पलारी

35.80

31.94

31.24

31.59

35.14

36.51

38.77

38.17

41.93

37.50

5

42.25

41.57

छिड़िया

6

9.82

9.44

9.64

11.28

12.25

11.74

डोरली छतरपुर

10.77

11.35

7

12.16

10.56

11.01

10.53

बोरदई

8.85 8

खैरी

8.81

8.60

9.06

8.62

8.41

26.18

20.69

21.31

21.00 9

27.83

सिमरिया

24.51 3114

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना | 2035

2011

2001

क्षेत्र

क्रमांक

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति पुरुष

अनुसूचित जनजाति पुरुष

8

5

4

6

7

3

2

1

4.86

4.68

5.04

2.77

मरझोर

2.53

3.04

10

0.62

1.00

0.21

0.12

0.23

0

11

बम्होड़ी

3.90

3.36

4.41

7.07

6.51

12

5.99

लखनवाड़ा

4.02

4.79

4.37

1.41

13

कोनियापार

1.58

1.22

10.09

10.50

10.96

10.54

9.69

14

11.37

परतापुर

3.37

3.27

2.92

3.18

15

2.68

3.17

लोनिया

6.06

7.05

5.94

6.17

7.13

16

6.98

लुघरवाड़ा

13.5

13.52

13.48

13.87

ग्रामीण क्षेत्र

13.83 13.91

8.17

8.31

8.05

7.71

7.53

सिवनी निवेश क्षेत्र

7.89

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

सारणी 3.31 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

2011

2001

क्र

क्षेत्र

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति पुरुष

अनुसूचित जनजाति पुरुष

अनुसूचित जनजाति महिला

8

7

6

2

3

5

4

1

नगर पालिका क्षेत्र

7123

3563

3560

5870

1

2927

2943

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

326

155

171

201

80

121

1

बींझावाड़ा

169

81

126

88

2

मानेंगाँव

69

57

597

292

305

215

449

3

बिटली

234

562

279

283

372

188

184

4

पलारी

75

163

88

69

148

5

79

छिड़िया

421

160

326

221

166

6

200

डोरली छतरपुर

185

89

96

75

66

141

7

बोरदई

58

127

69

खैरी

54

49

103

8

147

72

75

86

161

75

सिमरिया

9

92

49

43

21

10

11

मरझोर

10

1

6

5

0

1

1

बम्होडी

11 3115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 क्षेत्र

2011

2001

क्र

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित

जनजाति

महिला

अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति पुरुष

अनुसूचित जनजाति पुरुष

2

3

5

6

7

8

1

4

12

78

28

20

48

37

41

लखनवाड़ा

13

3

5

16

2

8

8

कोनियापार

14

31

62

65

127

34

65

परतापुर

10

15

7

15

9

19

8

लोनिया

16

79

147

150

79

68

71

लुघरवाड़ा

2362

1618

ग्रामीण क्षेत्र

1232

1130

1534

3152

8232

10275

5178

5097

4159

सिवनी निवेश क्षेत्र

4073

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

आरेख 3.8 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत)

13.87

13.5

8.17

7.71

6.96

6.54

सिवनी निवेश क्षेत्र

सिवनी ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

2001 2011

सारणी 3.32 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

Ward WiseSC/ST Population

(Minimum Value- 1 Maximum Value-37)

Ward Number

TotalWards

S.No. Range

2

4

1

3

1

7

1-5

8, 9, 10, 11 , 12, 14, 15

2

6-10

4

13, 16, 23, 24

4

3

11-20

2, 5, 17, 20

7

4

21-30

1, 3, 4, 6, 7, 18, 21

31-40

2

5

19, 22

स्त्रोतःजी.आई.एस. विश्लेषण 3116

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 3.5.7 कार्यशील जनसंख्या

रोजगार के विभिन्न संसाधनों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के आधार पर नगर में निवासरत कार्यशील जनसंख्या के गुणात्मक प्रभाव की विवेचना की जाती है , जिसके तहत कृषि एवं उस पर आधारित / आश्रित श्रमिक गृह उद्योग एवं उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा व्यापार / व्यवसाय एवं सेवा में कार्यरत श्रमिक को समाहित किया जाता है । भारत की जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों को काश्तकार, कृषि श्रमिक , घरेलू उद्योग श्रमिक एवं अन्य श्रमिक की श्रेणियों में बाँटा गया है । इन श्रेणियों की परिभाषा नीचे उल्लिखित है ।

काश्तकार : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो व्यक्ति सरकारी , निजी कृषि भूमि या संस्थान की भूमि पर कृषि करता हो एवं बदले में वह भू- स्वामी को पैसे या कृषि उत्पाद हिस्से के स्वरूप में भुगतान करता हो उसे काश्तकार के रूप में वर्गीकृ त किया गया हैं ।

कृषि श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जो व्यक्ति पैसा या हिस्से के लिये किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर श्रम करता हो उसे कृषि श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

घरेलू उद्योग श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार , जो उद्योग घर के भीतर या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा केवल घर के परिसर के भीतर आयोजित किया जाता है उसे घरेलू उद्योग कहते है । घरेलू उद्योग में श्रमिकों के बड़े अनुपात में परिवार के सदस्य होते हैं । यह उद्योग पंजीकृ त कारखाने के पैमाने पर नहीं चलता है ।

अन्य श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, इस श्रेणी में सरकारी कर्मचारी , नगरपालिका कर्मचारी , शिक्षक , कारखाने के कर्मचारी, वृक्षारोपण कार्यकर्ता, व्यापार , वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग , खनन, निर्माण , राजनीतिक या सामाजिक कार्य , पुजारियों , मनोरंजन कलाकारों को सम्मिलित किया गया है ।

श्रमजीवी जनसंख्या (कामकाजी जनसंख्या) और कार्य भागीदारी दर किसी भी क्षेत्र के व्यावसायिक वितरण को उजागर करती है । वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 31753 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 43678 हो गई है । पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में श्रमिक बल वृद्धि दर 37.56 प्रतिशत था । वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 29.72 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 34.75 हो गई है ।

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 25080 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 34190 हो गयी है । पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिक बल वृद्धि दर 36.32 प्रतिशत था । वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 27.93 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 33.41 हो गयी है ।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 6673 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 9488 हो गयी है । पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक वृद्धि दर 42.18 3117

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 प्रतिशत था । वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 39.18 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 40.63 हो गयी है ।

सारणी 3.33 श्रमिक भागीदारी अनुपात

क्षेत्र

क्रमांक

1

2

व्यक्तियों का कार्य भागीदारी दर

2001

2011

4

3

नगर पालिका क्षेत्र

1

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 27.93

33.41

ग्रामीण क्षेत्र

1

बींझावाड़ा 2

मानेंगाँव 3

बिटली

4

पलारी

5

छिड़िया 6

डोरली छतरपुर 7

बोरदई

8

खैरी

9

सिमरिया 10

मरझोर

11

बम्होड़ी

12

लखनवाड़ा 13

कोनियापार 14

परतापुर

15

लोनिया

16

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 36.10

37.46

44.05

44.65

47.02

51.66

32.53

44.97

38.53

52.69

27.66

41.27

47.29

36./1

49.83

41.18

53.33

43.57

35.54

33.99

48.93

38.06

36.56

44.16

52.82

36.07

51.94

40.83

33.92

35.97

37.22

34.91

39.18

40.63

34.75

29.72 3118

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 3.34 श्रमिक बल वृद्धि दर

क्रमांक

क्षेत्र

श्रमिक बल वृद्धि दर

2

1

3

नगर पालिका क्षेत्र

1

36.32

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

1

20.37

बींझावाड़ा

2

मानेंगाँव

40.14

3

बिटली

37.97

4

पलारी

136.69

5

65.44

छिड़िया

6

134.77

डोरली छतरपुर

7

78.07

बोरदई

खैरी

8

-1.01

9

सिमरिया

-7.01

10

139.03

मरझोर

11

-10.24

बम्होड़ी

12

-14.93

लखनवाड़ा

13

कोनियापार

-29.41

14

66.88

परतापुर

15

20.11

लोनिया

16

6.94

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

42.18

37.56

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 भाग 1 ]

3119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

SEONI

Legend High

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypass

Roads

35-37

33-35

31-33

28-31

StateHighway

<28

3.9WARDWISEWORKPARTICIPATION

WorkParticipationRate(Percent)

Mandia

SH12TOM Mandla

BITHALI

MANEGACH

BINUHAMADA

JAYARAT ToLakhnadon

LUGHAKAADA

NH44

ONNA

ON

Km ningArea

CensusofIndia,2011 MunicipalAreaBoundary

--VillageBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Seoni

Sople 00.511.522.533.54

ToBalaghat

CHHIDYA

PALARI H2

ToKatangi

DORLICHHATARPUR

DUNDA

BORDAI

RAITYAT

To Nagpur

KHAIRE

MARJHOR

MARINA

PRTAPPUR

BAMHO

KONPARAR

LARHANWADA

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwaraн

ToChhing 3120

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना|

आरेख 3.9 श्रमिक भागीदारी (प्रतिशत)

40.63

39.18

34.75

33.41

29.72

27.93

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

सिवनी ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

20012011

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र काश्तकार 6.41 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में घटकर 3.77 प्रतिशत हो गये । वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में कृषि श्रमिक 6.59 प्रतिशत थे , जो वर्ष 2011 में बढ़कर 6.63 प्रतिशत हो गये । वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में गृह उद्योग श्रमिक 3.84 प्रतिशत थे , जो वर्ष 2011 में घटकर 3.40 प्रतिशत हो गये । वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में अन्य श्रमिक 83.16 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 86.20 प्रतिशत हो गये । उक्त आकड़ों से यह संज्ञान में आता है की, श्रमिकों का रुझान प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर की ओर बढ़ रहा है ।

सारणी 3.35 सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत)

क्षेत्र

क्रमांक

कुल

काश्तकार

कुल कृषि श्रमिक

कुल श्रमिक

कुल गृह उद्योग श्रमिक

कुल अन्य श्रमिक

1

2

3

4

5

6

7

नगर पालिका क्षेत्र

1 सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 1.13

2.04

3.64 93.19 100

ग्रामीण क्षेत्र

1

17.16

बींझावाड़ा

19.31

1.43 62.10 100 2

मानेंगाँव

8.40

14.81

0.49 76.30 100 3

बिटली

4.40

61.28

0.55

33.77 100 4

पलारी

4.38

12.50

2.25

80.87 100 5

17.33

11.11

2.67

68.89 100 छिड़िया

6

4.71

12.15

2.50

80.64 100 डोरली छतरपुर 3121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

क्षेत्र

क्रमांक

कुल श्रमिक

कुल कृषि श्रमिक

कुल

काश्तकार

कुल अन्य श्रमिक

कुल गृह उद्योग श्रमिक

6

7

5

4

3

2

1

100

66.38

4.19

16.75

12.68

7

बोरदई

27.92 100

7.61

49.41

खैरी

15.06

8

45.90 100

0.33

23.61

30.16

सिमरिया

9

84.14 100

6.53

3.89

5.44

मरझोर

10

15.21 100

0.82

61.96

22.01

बम्होड़ी

11

100

44.88

26.89

0.67

27.56

12

लखनवाड़ा

100

0.00 19.70

37.88

42.42

कोनियापार

13

100

45.33

35.60

0.00

19.07

14

परतापुर

100

46.89

1.91

21.53

29.67

लोनिया

15

100

4.60

61.63

14.88

18.89

16

लुघरवाड़ा

2.53

61.05 100

23.13

13.29

ग्रामीण क्षेत्र

86.20 100

3.40

6.63

3.77

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001

आरेख 3.10 सेक्टरतार श्रमिक बल का नितरण (प्रतिशत)

93.19

61.05

23.13

13.29

3.64 2.53

2.04

1.13

कुल अन्य श्रमिक

कुल गृह उद्योग श्रमिक

कुल काश्तकार

कुल कृषि श्रमिक

सिवनी ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र तथा सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश 78.98 और 21.02 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत थे । लेकिन, वर्ष 2011 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या घटकर 78.28 प्रतिशत हो गयी और सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़कर 21.72 प्रतिशत हो गयी । 3122

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 3.36 श्रमिक जनसंख्या

2001

क्षेत्र

2011

क्र

कुल कृषिश्रमिक

cohellswere

collkswith

Nabbalubwin

Nuppaluewis

कुलगृहउद्योग श्रमिक

कुलगृहउद्योग श्रमिक

coleyksbalewip

collisbluewis

cohelksteleweb

7

11

1

2

4

6

10

3

5

8

9

12

नगर पालिका क्षेत्र

25080 387

1244 31860 34190 179 230 1109 23562

699

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

1

144 162 12

521

839 219 198

274 697

बींझवाड़ा

2

نے

62

34

167

0

289

60

309 405 60

3

4

24

190 395

334 3

184 545 बिटली 67 134

4

647 800 पलारी

24

35 100 18

79

1

234 338

5

0

25

6

136

39

155 225 35 17

84

छिड़िया

6

49 50

667

768

85 219 45 1454 1803

2

डोरली छतरपुर

7

93 84

812

14 265 456 103 136 34 539

बोरदई

खैरी

8

228 207

3

159 597 89 292 45 165 591 9

72

140

305 130 141

3

328

1

सिमरिया

92

54

10

16

269

35 42 25

643

160

541

मरझोर 29 64

56

368

0

39 410 81 228

3

11 बम्होड़ी 221 150

202

29

529 124 121 3

450

180

12 लखनवाड़ा 211 109

1

56 50

0

26

8

187

132 13 कोनियापार 122 56

308

0

233

514 14

4

28

98 183

परतापुर 131 145

98

5

4

15 लोनिया 65 62

42

174 62 45

209 16

792 160 126

522 847

22

397

39

लुघरवाड़ा 172 201

9488 ग्रामीण क्षेत्र

2843

1261 2195 240 5792

1856 1864 110

6673

43678 सिवनी निवेश क्षेत्र 2035 2094 1219 26405 31753 1648 2894 1484 37652

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 3123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035 सिवनी विकास योजना

वर्ष 2001 मे सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात 86.79 था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 87.16 हो गया ।

सारणी 3.37 कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत)

क्षेत्र

क्रमांक

2

1

श्रमिकों का प्रतिशत कुल श्रमिकों में मुख्य

2011

2001

4

3

नगर पालिका क्षेत्र

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 1

90.90

90.49

ग्रामीण क्षेत्र

1

बींझावाड़ा

मानेंगाँव 2

3

बिटली

पलारी 4

5

छिड़िया 6

डोरली छतरपुर 7

बोरदई

खैरी

४

9

सिमरिया

मरझोर 10

11

बम्होड़ी 12

लखनवाड़ा

कोनियापार 13

14

परतापुर 15

लोनिया 16

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 83.64

92.97

94.57

55.71

35.96

75.44

76.04

77.75

52.21

87.11

71.05

70.70

45.20

77.63

36.89

50.42

98.36

51.52

88.96

66.91

92.93

69.51

61.06

99.78

100.00

61.36

76.46

99.68

95.69

81.03

75.76

88.67

75.16

71.33

87.16

86.79

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात 13.21 था जो वर्ष 2011 में घटकर 12.84 हो गया । 3124

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1 सिवनी विकास योजना 2035 सारणी 3.38 कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत)

क्षेत्र

क्रमांक

1

2

कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत

2011

2001

4

3

नगर पालिका क्षेत्र

1

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

9.51

9.10

ग्रामीण क्षेत्र

1

बींझावाड़ा 2

मानेंगाँव 3

बिटली 4

पलारी 5

छिड़िया 6

डोरली छतरपुर 7

बोरदई 8

खैरी

9

सिमरिया 10

मरझोर 11

बम्होड़ी 12

लखनवाड़ा 13

कोनियापार 14

परतापुर 15

लोनिया 16

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 16.36

7.03

44.29

5.43

1

64.04

24.56

22.25

23.96

47.79

12.89

28.95

29.30

22.37

54.80

63.11

49.58

48.48

1.64

33.09

11.04

707

30.49

38.94

0.22

38.64

0.00

0.32

23.54

4.31

18.97

24.24

11.33

28.67

24.84

12.84

13.21

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 45.81 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 52.54 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 45.11 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 51.84 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 49.40 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 55.58 प्रतिशत हो गया । 3125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035 सिवनी विकास योजना

सारणी 3.39 कामकाजी पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात

क्षेत्र

क्रमांक

2

1

भागीदारी अनुपात कामकाजी पुरुष कार्य

2011

2001

4

3

नगर पालिका क्षेत्र

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 1

51.84

45.11

ग्रामीण क्षेत्र

1

बींझावाड़ा

मानेंगाँव 2

बिटली 3

पलारी 4

5

छिड़िया 6

डोरली छतरपुर 7

बोरदई

खैरी

8

9

सिमरिया

मरझोर 10

11

बम्होड़ी 12

लखनवाड़ा 13

कोनियापार 14

परतापुर 15

लोनिया 16

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 201 43.77

55.05

60.66

51.20

57.88

53.42

46.54

58.58

60.79

52.41

54.80

43.03

58.37

51.38

54.07

53.43

56.61

56.21

52.11

48.10

54.62

53.53

55.28

53.72

52.26

49.47

54.38

56.52

52.55

48.66

55.35

51.24

55.58

49.40

52.54

45.81 3126

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

आरेख 3.11 पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात

55.58

51.84

52.54

49.40

45.11

45.81

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

सिवनी ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

2001-2011

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 12.52 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 16.08 प्रतिशत हो गगा । वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 9.63 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 14.10 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 27.97 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में घटकर 24.82 प्रतिशत हो गया । निवेश क्षेत्र में पुरुष समकक्ष की तुलना में महिला कार्य भागीदारी दर बहुत कम है ।

आरेख 3.12 महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात

27.97

24.82

16.08

14.10

12.52

9.63

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र

सिवनी ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

2001 2011 3127

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035 सिवनी विकास योजना

सारणी 3.40 कामकाजी महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात

क्षेत्र

क्रमांक

2

1

कामकाजी महिला कार्य भागीदारी अनुपात

2011

2001

4

3

नगर पालिका क्षेत्र

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 1

14.10

9.63

ग्रामीण क्षेत्र

1

बींझावाड़ा

मानेंगाँव 2

बिटली 3

4

पलारी

छिडिया 5

6

डोरली छतरपुर

बोरदई 7

खैरी

8

9

सिमरिया

मरझोर 10

वाहोड़ी 11

लखनवाडा 12

कोनियापार 13

14

परतापुर

लोनिया 15

16

लुघरवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्र

सिवनी निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 27.06

19.89

28.54

36.73

44.99

40.05

31.47

17.66

43.50

22.89

26.90

10.34

35.86

22.24

26.60

45.68

30.68

50.49

14.80

21.82

20.47

43.86

16.61

33.97

16.77

56.71

26.82

47.28

16.48

18.65

12.05

21.29

24.82

27.97

16.08

12.52

सारणी 3.41 वार्ड अनुसार श्रमिकों की भागीदारी

WardWiseWork Participation

(Minimum Value- 28 Maximum Value - 38 )

TotalWards S.No. Range

3

2

1

1

1

25-28

2

28-31

2

13 31-33

3

2

33-35

5

6

35-37

4

Ward Number

4

10

9,23

1 , 2, 6, 8, 12, 13 , 14, 15, 17, 18, 20, 21 , 24

3,4

5, 7, 11 , 16, 19, 22 3128

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

SEONI

Km

PlariningArea

Legend

SEONI 3.10URBANSPRAWL

2006-2008(397.76)

2008-2016(749.32)

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

NationalHighway

Bypass

Roads

VillageBoundary

StateHighway

Landuse&UrbanSurveyDivision ☐Upto2006(313.28)

UrbanSprawl(AreaInHa)

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal Source:SatelliteImageofIRSLISS-III,2006,WorldView-1,2008, WorldView-II,2016

Scale

DistrictBeani

00.511.522.533.54

To Balaghat

12ToMandla

CHHIDYA

PALARI

SITHALU

MAMEGAO

ToKatangi

ASSOM

54

DUNDAS

DORLICHHATARPUR

BABRIYA

BORDAN

BOUHAWADA

RAPYVAT

SEON

JAYARAT

To Nagpur ToLakhnadon

HAIRI

LUGHARWADA

MANOLIPETH

MARUHOR

GMARIYA

PRTAPPUR

BAMHORE

LONTIA

KONYAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAKHANWADA

139

ToChhindwara

ToChhindwara 3129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप

सिवनी नगर जिला मुख्यालय होने के कारण जिला स्तरीय प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है , जहां राज्य शासन के विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय है । इसके साथ ही नगर शैक्षणिक गतिविधियों का भी केंद्र है ।

नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का मुख्य लक्ष्य है । आर्थिक संसाधनों के कुशलतम भू- उपयोग में नगर नियोजन की आवश्यकता अनिवार्य होती है । उदार आर्थिक नीतियों तथा वैश्वीकरण के फलस्वरूप नगरीय व्यवस्था में तेजी से आ रहे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में नगर के निम्न मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक है-

1. जिला मुख्यालय स्तरीय प्रशासकीय केन्द्र ।

2. कृषि उत्पाद संबंधी व्यापार वाणिज्यिक केन्द्र ।

3. क्षेत्रीय स्तरीय शैक्षणिक केन्द्र ।

4. जिला स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र ।

5. वनोपज आधारित केन्द्र ।

3.7 नगरीय विस्तार

सिवनी निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम का विश्लेषण अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3.42 में स्पष्ट है ।

सारणी 3.42 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

क्र.

नगरीय विस्तार

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

2

1

3

313.28

1.

2006 तक

397.76

2.

2006-2008

749.32

2008-2019

3.

1460.36

कुल

वर्ष 2006 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः सिवनी के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी , किन्तु वर्ष 2006-2019 की समयावधि में नगर विस्तार छिंदवाडा, जबलपुर , नागपुर एवं बालाघाट मार्ग के आस- पास के क्षेत्र में हुआ है ।

3.8 गंदी बस्तियाँ

सिवनी में गंदी बस्तियों में 7,444 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तथा 7,444 परिवार निवास करते हैं । इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 33.16 प्रतिशत है । 3130

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

3.9 अनुमानित जनसंख्या

सिवनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1991 में 76566 थी, जो 2001 में 106833 तथा 2011 में बढ़कर 125694 हो गई । जनसंख्या परिवर्तन का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

सारणी 3.43 जनसंख्या परिवर्तन

वर्ष

जनसंख्या

क्रमांक

3

2

1

1

1901

11864

2

13839

1911

1921

12772

3

4

16081

1931

20570

5

1941

6

25024

1951

30274

7

1961

38396

8

1971

54017

9

1981

76566

10

1991

106833

11

2001

125694

12

2011

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

आरेख 3.13 जनसंख्या परिवर्तन

140000

125694 120000

106832

100000

76566

80000

54017

60000

38396

40000

30274

25024

20570

16081

20000

13839 12772

11864

0

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 भाग 1 ]

3131

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

सिवनी विकास योजना 2035 नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है । नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर , आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है । सिवनी नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है । वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु, वर्ष 1991 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई, एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, इंक्रीमेंटल वृद्धि पद्धति, घातांकीय वृद्धि पद्धति एवं सी.ए.जी.आर वृद्धि पद्धति द्वारा की गई ।

सारणी 3.44 जनसंख्या प्रक्षेपण

वर्ष

इंक्रीमेंटल वृद्धि

पद्धति

ज्यामितीय वृद्धि पद्धति

अंकगणितीय वृद्धि पद्धति

2

3 1

161633 2021

150258

207848

174822

2031

237563 2035

184648

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 घातांकीय वृद्धि पद्धति

सी.ए.जी.आर वृद्धि पद्धति

5

6

4

167298

157283 159689

108728

226043

195522 213676

256243

241928

आरेख 3.14 जनसंख्या प्रक्षेपण

125694

106833

76566

1995 2000

256243 167298

241928

237563 157283

213676 161633

184648 159689

150258

2040

ज्यामितीय वृद्धि पद्धति इंक्रीमेंटल वृद्धि पद्धति

1985 1990 -अंकगणितीय वृद्धि पद्धति 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

सी.ए.जी.आर वृद्धि पद्धति

-घातांकीय वृद्धि पद्धति 3132

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिबनी विकास योजना

अतः अनुमानित जनसंख्या हेतु अधिकतम जनसंख्या 2,56,243 घातांकीय वृद्धि पद्धति का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित की गई है, जिसके आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 2.50 लाख , अनुमानित करते हुये विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ।

3.10 आवास आवश्यकता

वर्ष 2011 की जनसख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 22,448 परिवार 13,665 आवासों में निवास करते है । इस आधार पर परिवार का आकार 4.60 व्यक्ति आता है जबकि प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 7.50 आती है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 9,079 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है । इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है ।

वर्ष 2011 की जनसख्या के अनुसार नगर की गन्दी बस्ती में 7,444 परिवार है । सारणी 3.45 में जनगणना 2011 अनुसार कुल आवास आवश्यकता की विस्तृत जानकारी दर्शित है ।

सारणी 3.45 वर्ष 2011 अनुसार आवास आवश्यकता

संख्या

क्रमांक

विवरण

3

1

2

9,079

1

वर्ष 2011 में आवासों की कमी

7,444

2

गंदी बस्ती क्षेत्र एवं जीर्ण-शीर्ण आवास

योग

16,523 स्त्रोतः भारत की जनगणना 2011

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान आवासों की कुल संख्या 18,227 हैं । वर्ष 2035 के लिये परिवार आकार 4.50 मानकर सिवनी निवेश क्षेत्र में अतिरिक्त 44,413 आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी । 3133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 सारणी 3.46 निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आवासों की मांग

विवरण

क्र.

आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

2035

2011

1

2

4

3

102343

1 जनसंख्या

2,50,000 2 अतिरक्त जनसंख्या

1,47,657

4.6

4.5

3 औसत परिवार आकार

4 अतिरक्त परिवार

32,813 5

29,531

वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता

6

16,532

46,063 वर्ष 2011 की आवास आवश्यकता को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता

7 वर्ष 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास

4,562

8

41,501

वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास को घटाकर आवास आवश्यकता

9

2,912

निवास योग्य रहवासी इकाईयों ( 18227) की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना

44,413

कुल आवास आवश्यकता

स्त्रोत-'सिवनी नगर पालिका क्षेत्र भारत की जनगणना2011

3.11 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक सिवनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.50 लाख तक पहुंचना अनुमानित है । नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है , जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना हैं । 3.11.1 जल प्रदाय

सिवनी नगर में वर्तमान स्थिति के अनुसार जल प्रदाय का प्रमुख जल स्त्रोत भीममगढ़ जलाशय (डैम) एवं बावरिया जलाशय (तालाब) हैं । नगर में जल प्रदाय हेतु पांच जल संग्रहण टंकिया उपलब्ध हैं, जिनकी कुल क्षमता 8.00 एम.एल.डी. है, जिसके माध्यम से शहर में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नल कूपों एवं कुओं से जल प्रदाय किया जाता है । 3134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

सिवनी विकास योजना 2035 3.11.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/ प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये । राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस ) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है ।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी : -

सारणी 3.47 जल आपूर्ति आकलन

जनसंख्या

वर्ष

क्रमांक

कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)

जल आपूर्ति मात्रा

(लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन )

5

4

3

2

1

13.81

135

2011

1

1,02,343

33.75

135

2035

2,50,000

2

सिवनी नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु ग्राम बंडोल में 10.00 एम.एल.डी एवं बावरिया में 8.20 एम.एल.डी के जल शोधन संयंत्र स्थित है । अतः नगर में कुल 18.20 एम. एल.डी. शोधन क्षमता एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल जल संग्रहण क्षमता 8.00 एम.एल.डी. उपलब्ध है । जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जल प्रदाय क्षमता है ।

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए 8.00 एम.एल.डी की जल संग्रहण क्षमता अनुसार जल प्रदाय क्षमता मात्र 32 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होगी , जिसे बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय की सुविधा किए जाना प्रस्तावित है । जल प्रदाय सुविधा हेतु 25.75 एम.एल.डी की अतिरिक्त जल संग्रहण सुविधा एवं 15.55 एम. एल.डी की जल शोधन सुविधा को विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

1

3.11.1.2 जल वितरण व्यवस्था

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे । वर्तमान में नगर लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है । वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी ।

पेयजल के दुरूपयोग का रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त 3135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

SFON

Km

PlanningAma

SEONI

Legend

Waterbody

Source:GroundVerification

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

Bypass

Roads

StateHighway

OverHeadTank

3.11EXISTINGOVERHEADTANK

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

strict-Seoni

Goale

00.511.522.533.54

ToMandia

ToBalagh laghat

ToMandia

CHHIDYA

PALARI

BITHALI

ToKatangi

DUNDAGEONI

DORLICHHATARPUR

BABRIYA

SIROWAN

BORDAI

BINKHAWADA

RAIYYAT

BEON

JAYAN

ToNagpu

HAIR

ToLakhnadon

LUGHARWADA

HAIR

MARJHOR

NH 44

MARIYA

PREAPPUR

RUNDI

KONYAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

HAMWA

wihaswihorwahorewaterwahoremivenoivewaterwaaremilnewoharwiremisrewolvewavewavemalorewalivemotors

ToChhindwa

ToChhing

LOCHE 3136

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे । जल दरों की व्यवस्था का निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है ।

3.11.2 नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक- पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी । शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं: -

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था ।

2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी ।

3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण , पुर्नचक्रीकरण व पुनः उपयोग ।

4. वाणिज्यिक स्थानों , बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय ।

5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित- शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था ।

6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी ।

3.11.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है । भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके ।

फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट

सिवनी नगर में शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन / उपचार के लिए ग्राम सिवनी में 72 के० एल ०डी० की क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है । फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट केवल घरों के शौचालय / सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल एवं अपशिष्ट जल के उपचारण हेतु उपयोगी है । इसके द्वारा सामान्यतः अपशिष्ट जल का उपचारण नहीं किया जाता है, जो कि अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत होता है ।

वर्तमान में शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट जल , अनुपचारित ही नालियों के माध्यम से बड़े नालों में प्रवाहित हो रहा है । अतः 3137 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

2035

सिवनी विकास योजना

नगर के नियोजित विकास के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज प्रणाली का विकास किया जाना प्रस्तावित है । उक्त हेतु विकास योजना में ग्राम मरझोर में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के समीप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 2.50 लाख अनुसार 27 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है । 3.11.2.2 वर्षा जल निकासी

सिवनी शहर में स्थित पहाड़ियों के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी हो जाता है । शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है । नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है । जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके ।

3.11.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर में प्रतिदिन लगभग 33 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है । ठोस अपशिष्ट के विसर्जन हेतु ग्राम छिड़िया में लगभग 4 हेक्टेयर भूमि प्रशासन द्वारा नगरपालिका सिवनी को आवंटित की गई है । नगर पालिका सिवनी द्वारा इस भूमि को लेण्ड फिल साइट के रूप में उपयोग में लायी जाती है । नगर पालिका सिवनी द्वारा वैज्ञानिक तरीके रो बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्कीकरण करके ठोस अपशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है ।

सिवनी शहर से निकलने वाले कचरे को नगरपालिका की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection ) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ) , को जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है ।

सिवनी शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है-

तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले , गंदगी के स्थानों का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन सिवनी नगर पालिका द्वारा किया जाना चाहिये । 3138

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

[भाग 1

SEONI

PlanningArea

SEONI

Legend

Transformer

Waterbody

22533.54m

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

ElectricBubStation

NationalHighway

RallwayLine

Bypass

Roads

StateHighway

Source:MPPKVVCompanyLtd. 33KvLine

11KvLine

3.12POWERSUPPLYNETWORK

---VillageBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

20

ToBalaghat

ToMandia

ToKatangi

To Nagpur ToLakhnadon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChhindwara

ToChhindwara 3139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

3.11.4विद्युत प्रदाय

नगर में विद्युत वितरण ग्राम लुधरवाड़ा (एन.टी.पी.सी) द्वारा किया जाता है । राष्ट्रीय विद्युत पॉलिसी-2005 के मापदण्ड अनुसार वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या अनुसार एन . टी.पी.सी द्वारा विद्युत प्रदाय की क्षमता पर्याप्त है ।

3.12सामाजिक अधोसंरचना

3.12.1 अग्निशमन

सिवनी नगर का वर्तमान में अग्निशमन केंद्र नगर पालिका कार्यालय परिसर में स्थित है, जिसके द्वारा शहर में आगजनी की स्थिति को नियंत्रण किया जाता है । शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन अग्निशमन केन्द्र सिवनी नगर पालिका द्वारा विकसित किया जाना एवं अग्निशमन वाहनों की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित है ।

3.122 पुलिस कार्यालय

सिवनी नगर में मुख्यतः 3 पुलिस थाने स्थित है जो की क्रमशः ग्राम सिवनी रैयत में नगर पालिका के समीप, ग्राम डूंडासिवनी एवं ग्राम लखनवाड़ा में स्थित है । एक अनुसूचित जाति/ जन जाति हेतु पुलिस थाना बालाघाट मार्ग पर स्थित है । वर्तमान में शहर के अंदर यातायात पुलिस कार्यालय / थाना उपलब्ध ना होने के कारण यातायात पुलिस कार्यालय /थाना निर्मित किया जाना प्रस्तावित है ।

3.12.3 वाचनालय

नगर में 02 वाचनालय संचालित है । शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन वाचनालय विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

3.124 स्मशान घाट / कब्रिस्तान 1

वर्तमान में नगर में शमशान घाट एवं कब्रिस्तान कटंगी मार्ग पर ग्राम डोरली छतरपुर में स्थित है । साथ ही भविष्य में श्मशान घाट/ कब्रिस्तान प्रस्तावित किया जाना उचित होगा ।

3.125 धोबी घाट

नगर में वर्तमान में धोबी घाट दलसागर तालाब एवं मठ मंदिर तालाब में संचालित है, जिसके तालाबों का जल प्रदूषित होता है । अतः इस समस्या के निदान हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा सूखा तालाब का विकास धोबी घाट के रूप में किया जा सकता है ।

3.126दूरसंचार

सिवनी नगर में दूरसंचार के साधन में विभिन्न कम्पनियों के कुल 89 (बी.एस.एन. एल. , आईडिया, ऐयरटेल, रिलायंस) मोबाईल टॉवर स्थापित हैं । जो शहर में सुचारू रूप से संचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं । इसके अतिरिक्त नगर में 08 डाक घर एवं 02 दूरभाष केंद्र है ।

3.12.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमानं में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजिनक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है ।

3.12.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

वर्तमान में सिवनी नगर में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है । प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है । 3140

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

A

SEON

Km

Legend

SEONI 3.13ATM

0.5

Waterbody

Source:GroundVerification RailwayLine

NationalHighway

ATM Bypass Roads

StateHighway

Landuse&UrbanSurveyDivision

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scal

Pradesh,Bhopal

Dal Sagar Talab 3141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

SEONI

برس

05

PlanningArea

SEONI

Legend

CommunityTollet

Source:GroundVerification Waterbody

RailwayLine

Bypass

NationalHighway

3.14COMMUNITYTOILET

Roads

StateHighway

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Seoni

Talab

Dal Sagar

tryPlanningMad 3142

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

अध्याय -4 प्रस्तावित भूमि उपयोग भूमि उपयोग योजना को नगरीय और ग्रामीण समुदायों के भौतिक , आर्थिक और सामाजिक दक्षता, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भूमि , संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं के वैज्ञानिक, कलात्मक , और व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है ।

भूमि उपयोग योजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुविधाजनक, न्याय संगत, स्वस्थ, कुशल और आकर्षक वातावरण बनाकर लोगों और उनके समुदायों के कल्याण को आगे बढ़ाना है ।

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

सिवनी विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.75 लाख हेतु दिनांक 24.10 . 2008 से प्रभावशील की गई थी । भारत सरकार द्वारा सिवनी नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु वर्ष 2018 में चयन किया गया एवं सिवनी विकास योजना 2021 की समयावधि पूर्ण होने को है । अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख हेतु तैयार की गई है । जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे ।

4.2 योजना अवधारणा

नगर का नैसर्गिक आकार नदी, नाले, पहाड़ एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा क्षेत्रीय मार्गो पर निर्भर करता है । नगर का वर्तमान विस्तार मुख्यतः सिवनी- बालाघाट मार्ग, सिवनी- कटंगी मार्ग, सिवनी- नागपुर मार्ग ,एवं सिवनी -जबलपुर तथा सिवनी-छिन्दवाड़ा मार्ग के किनारे- किनारे है । नगर का विकास तथा मुख्य गतिविधियां भी इन मार्गो के आस- पास संचालित होती है । नगर का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित होता है ।

वर्तमान में छिन्दवाड़ा चौक , नगरपालिका चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, गणेश चौक , सब्जी मण्डी एवं कृषि उपज मण्डी नगर स्तरीय कार्यकलापों के केन्द्र है । मिश्रित भू- उपयोग के वर्तमान स्वरूप को भी विकास योजना में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है । क्षेत्रीय यातायात हेतु बाय - पास मार्ग का प्रस्ताव , स्टेडियम , उद्यान हेतु प्रस्ताव विकास योजना के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है । 3143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1]

2035

सिवनी विकास योजना

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है , फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह - संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके । इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा ।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो सके । नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है ।

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

सिवनी विकास योजना 2021 के अनुसार सिवनी निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2019 में जनसंख्या 1.50 लाख प्रक्षेपित की गई है, एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 2.50 लाख अनुमानित की गई है ।

विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सावर्जनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं , परिवहन एवं आमोद - प्रमोद क्षेत्र में सम्मिलित हैं । रिक्त भूमि, जलाशय , वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है ।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है । सिवनी हेतु 70 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व की अनुशंसा की जाती है । इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक सिवनी निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि कुल 2.5 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035 ) के लिये आवश्यक होगी । सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है , जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से " Multicriteria Index " के माध्यम से विश्लेषण है ।

4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

अतीत एवं वर्तमान जनसांख्यिकीय संरचना, स्थलाकृति, वनस्पति , जीव, परिवहन तंत्र, भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना और भविष्य की जनसंख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखकर सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये प्रस्तावित विकास योजना 2035 का भूमि उपयोग इस प्रकार तैयार किया गया है । सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित और मौजूदा भूमि उपयोग का ब्यौरा नीचे उल्लिखित है । 3144

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

SEON

мра

उपयोग

/

ningArea

विशेषप्रयोजन

Legend

EXISTINGPROPOSED

NAGAR

CATION

Source:ArchiveMasterPlanByT&CP

BUSSTATION aknovo

ARIES

STION

ESIDENTIAL

SEMIPUBLIC TITUTIONSAND CONCATIONANDRESEARCH

LUCUTALITIES& PERTREATMENTPLANT

SEONI 4.1DEVELOPMENTPLAN2036(DRAFT) PROPOSEDLANDUSE

SPECIALPURPOSE

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522.533.54 Km

Boal

Mandia

Mand

ToBalaghat

ToKatangi

BINHAWADA

Nagpur Lakhn khnadon

KONITAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAKHANNADA

wars werswithremorewidowswolvemaloremotormeremalorewawewirewolvewaterwawemademoreshoreinten

ToChhindwara

ToChhindwara 3145

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 4.1 सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

प्रस्तावित क्षेत्र 2035

विकसित क्षेत्र 2019

क्र.

प्रतिशत

प्रतिशत

उच्चावचन/ निम्नावन

क्षेत्रफल

भू उपयोग

उपयोगिता दर

उपयोगिता

दर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)

11

8

10

7

5

6

4

2

3

1

7.61

48.37%

1902.41

634.41

5.36

47.88%

12:55.35 620.94

1. आवासीय

0.17

1.06%

41.76

17.75

0.34

21.89 3.06%

39.64

2. वाणिज्यिक

1.06

6.74%

265.10

0.22

-12.23

12.23 1.99%

0.00

मिश्रित

3.

1.05

6.65%

261.34

22.07

0.18

1.60%

47.96 25.89

4. औद्योगिक

1.67

10.59%

416.67

16.74

8.32%

0.93

185.66

202.40

5.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.10

0.61%

24.10

0.18

2.24

1.59%

16.30

6.

18.54

सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

2.03

12.89%

506.75

340.98

147.97 9.91%

488.95

7.

आमोद- प्रमोद

2.06

13.09%

514.65

57.90

2.87

25.65%

487.38 429.48

8.

यातायात एवं परिवहन

15.73

3932.78 100.00%

1079.86

11.19

1460.36 100.00%

2540.22

योग

स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण टीप:-

1. वर्ष 2019 की जनसंख्या 1,50,000 प्रक्षेपित करते हुए वर्तमान भूमि उपयोगिता दर की गणना की गई है ।

2. वर्ष 2035 की प्रक्षेपित जनसंख्या 2,50,000 के अनुसार भूमि उपयोगिता दर की गणना की गई है । 3146

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 आरेख 4.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग का प्रतिशत

आवासीय

14.25%

वाणिज्यिक

मिश्रित

औद्योगिक

15.92%

54.75%

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.66%

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

आमोद- प्रमोद

7.37%

1.17%

यातायात एवं परिवहन

4.65%

1.23%

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके । आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 1902.41 हेक्टेयर भूमि प्नस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 48.37 प्रतिशत है ।

4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 41.76 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 1.06 प्रतिशत है ।

4.4.3 मिश्रित

विगत वर्षों में नगरीय विकास के मूल्यान्कन से यह परिलक्षित होता है कि मुख्य मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार आवासीय , वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास होता है । नियोजन कि दृष्टि से इस प्रकार के उपयोग 3147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

नगर विकास में गतिशील आयामों के लिए आधार भूत पर्यावरण उत्पन्न करते है; जिससे क्षेत्र में गतिशीलता रहती है ।

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है, अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 265.10 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है । मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 6.74 प्रतिशत है ।

उक्त हेतु विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग एम.आर. 1 पर पूर्व दिशा की ओर 60 मीटर, हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित बायपास मार्ग पर रेलवे क्रासिंग तक नगर की ओर 100 मीटर एवं नागपुर- जबलपुर तथा बालाघाट मार्ग पर मार्ग चौड़ाई के दो गुना मिश्रित भूमि उपयोग (विकास योजना मानचित्र के प्रस्ताव अनुसार) प्रस्तावित किया गया है ।

4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित एव लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है । औद्योगिक इकाईयों के लिए बर्बारया मार्ग के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप एवं ग्राम बिठली में कुल 265.10 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है । औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 6.65 प्रतिशत है । ग्राम बिठली के प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक प्रस्तावित वृक्षारोपण सम्मिलित है ।

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक

सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 416.67 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 10.59 प्रतिशत है ।

4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 24.10 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.61 प्रतिशत है ।

4.4.6.1 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

वर्तमान में सिवनी नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन की सुविधा नहीं है । नगर के विकास एवं नागरिकों के भावी विकास के लिए ग्राम मरझोर में सीवेज ट्रीटमेंट हेतु लगभग 4 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है । 3148

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 4.4.6.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल

सिवनी नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम छिड़िया में ट्रेनचिंग ग्राउण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

4.4.7 आमोद प्रमोद

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये सीमान्त क्षेत्र तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराते हैं । प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिये सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिये । अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गयी है । सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आमोद -प्रमोद भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 506.75 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है , जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.89 प्रतिशत है ।

4.4.7.1 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू- दृश्यीकरण विकास के साथ - साथ आमोद - प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है । योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू- दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है । '

4.4.7.2 नगर उद्यान

शहर में वर्तमान में एक नगरीय उद्यान (कम्पनी गार्डन ) स्थित हैं । इसके अतिरिक्त एक नगर उद्यान के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव दिए गए है :-

1. ग्राम सिवनी खास में दल सागर के पीछे ।

2. ग्राम लखनवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगकर ।

3. ग्राम डूंडा सिवनी में रेलवे लाइन के समीप बालाघाट मार्ग पर ।

4. ग्राम डूंडा सिवनी में प्रस्तावित पर्यावरण वानिकी के समीप ।

5. ग्राम मरझोर में नागरपुर मार्ग के समीप ।

6. ग्राम सीरदीवान में बी.जे.पी कार्यालय के समीप ।

7. ग्राम डोरली छतरपुर में प्रस्तावित पर्यावरण वानिकी से संस्पर्शी । 3149

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 4.4.7.3 मेला मैदान

ग्राम लखनवाड़ा में वैनगंगा नदी के किनारे मेला मैदान / प्रदर्शनी स्थल हेतु प्रस्ताव दिये गए है ।

4.4.7.4 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में सिवनी नगर में पुलिस लाइन में सूखा तलाब के समीप एक स्टेडियम एवं बुधवारी तालाब के समीप एक हॉकी स्टेडियम , कुल दो स्टेडियम विद्यमान है । इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती रही है । यह स्टेडियम नगर की 2035 तक की खेलकूद आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है । इस कारण एक स्टेडियम का विकास हाउसिंग बोर्ड के बायपास से लगकर ग्राम बिटली में किया जाना प्रस्तावित है । 4.4.8 यातायात एवं परिवहन

भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने और निवेश क्षेत्र के भीतर निरन्तरता बढ़ाने , नई सड़कों का निर्माण तथा वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है । सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित यातायात एंव परिवहन भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 514.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 13.09 प्रतिशत है ।

4.4.8.1 बरा रधानक

वर्तमान में निजि बस स्थानक हेतु पर्याप्त स्थान है , किन्तु शासकीय बस स्थानक हेतु भविष्य की भावी जनसंख्या वृद्धि एवं यातायात दबाव की दृष्टि से स्थान पर्याप्त नहीं है, अतः वर्तमान बस स्टेण्ड से लगे हुए बस डिपो के क्षेत्र को अकार्यक्षम भू- उपयोग की श्रेणी में रखते हुए उक्त सम्पूर्ण स्थान को बस स्टेण्ड के रूप में विकसित किया जाकर बस डिपो हेतु ग्राम पलारी बायपास मार्ग पर बस डिपो हेतु 5 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है ।

4.4.8.2 पिकअप, स्टेशन

1. मण्डला मार्ग एवं वर्तमान बायापास मार्ग संगम पर ।

2. ग्राम खैरी में स्वर्णीम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ।

4.4.8.3 ट्रक स्थानक

वर्तमान में नगर में द्रक स्थानक की कोई व्यवस्था नहीं है , विकास योजना में ट्रक स्थानक हेतु राज्य राजमार्ग क्रमांक 19 सिवनी – बालाघाट मार्ग व वर्तमान बायपास के मध्य ग्राम पलारी में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि यातायात नगर हेतु प्रस्तावित की गई है । 3150

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 4.5 निवेश इकाईयाँ

सिवनी निवेश क्षेत्र को 2 निवेश इकाइयों में विभक्त किया गया है । विकास योजना में इन निवेश इकाइयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये हैं । ये निवेश इकाइयां वाणिज्यिक, आवासीय , शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आमोद- प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी । निवेश इकाई निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मित सीमाओं को आधार माना गया है । प्रत्येक निवेश इकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है , ताकि ये इकाईयां सर्व- सुविधाओं के साथ आत्म निर्भर हो सकें ।

4.5.1 क्षेत्रफल वितरण

विकास योजना 2035 के प्रस्तावों में सिवनी निवेश क्षेत्र को 2 स्वसक्षम निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है । नागपुर- जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को निवेश ईकाई सीमा माना गया है । इस मार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक का पूर्व भाग , निवेश इकाई क्रमांक-1 , तथा मार्ग की पश्चिम दिशा का निवेश क्षेत्र की सीमा तक का भाग निवेश इकाई क्रमांक-2 के अंतर्गत लिया गया है । निवेश इकाईवार क्षेत्र का विभाजन सारणी 4.2 मे दर्शित है:

सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण

क्रमांक

निवेश इकाई

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

3

1

4880.07

निवेश इकाई क्रमांक-1

2

3817.99

निवेश इकाई क्रमांक-2

योग

8698.06

निवेश इकाई क्रमांक - 1

इस निवेश इकाई में नागपुर - जबलपुर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से निवेश क्षेत्र सीमा तक पूर्व भाग सम्मिलित है । इस इकाई में 4480.07 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है । निवेश इकाई क्रमांक - 2

इस निवेश इकाई में नागपुर - जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक पश्चिम भाग सम्मिलित है । इस इकाई में 3817.99 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है ।

निवेश इकाईवार वर्तमान एवं प्रस्तावित उपयोग का वर्गीकरण सारणी 4.3 में दर्शाया गया है । 3151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

SEON

PlanningArsa

SEONI

Legend

4.2PLANNINGUNIT

Waterbody

PlanningUnitBoundary(2)

PlanningAreeBoundary

PlanningUnitBoundary(1)

MunicipalAreeBoundary

RallwayLine

NationalHighway

Roads

Bypass

StateHighway

-VillageBoundary

1.522.533.54 Km

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

00.5

ToMandia

Bala

ToMandis

CHHIDVA

PALLAR

SITHAL

MAMEGAAMEGADY

ToKatang/

DUNDASCOIE

DORLEOHHATARPUR

WTA

BORDA

PUHANADA

RAYYA

MYARAT

To Nagpur ToLakhnadon

KHAIRE

PHAIROGARI

MANGLIPETH

MAFLIHOR

LUGHAHARWADA

SMARITA

PRTAPPUR

BAMHOR

LONIYA

KONIYAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAKHANWADA

Chl

ToChh 3152

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 4.3 निवेश इकाईवार भूमि क्षेत्रफल

निवेश इकाई

कृषि एवं अन्य भूमि

प्रस्तावित (हेक्टेयर में)

निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 1

4

5

6

1

2172.25

2707.82

4880.07

2

1475.98

2342.01

3817.99

3648.23

5049.83

कुल

8698.06

4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं । ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेता जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं ।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रो, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस -पास स्थापित हो जाती है । चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है , इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ - साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं ।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है: -

सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे – नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र ।

थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना ।

संस्थागत क्षेत्रों , आमोद- प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना ।

आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें ।

निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना ।

1

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:-

3153

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना ।

अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय- समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है ।

अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे ।

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

सिवनी नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्तियां हैं । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम , विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है ।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास ।

3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।

4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो , उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना ।

4.8 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू- मूल्य अधिक हो जाता है । ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा । ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी: -

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू- उपयोग अंतर्गत भूमि / क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण / पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे ।

2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा । इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे ।

3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है । 3154

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा ।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा ।

भू- स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे - सड़क , फुटपाथ , पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए. आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा ।

4.9 ग्राम आबादी विस्तार

सिवनी निवैश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास , वर्तमान ग्राम आबादी से 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा ।

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है । यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है । अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय - समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा ।

4.11 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं । 3155

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 4.4 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

प्रस्तावित स्थल

क्र.

असंगत भूमि उपयोग

4

2

1

1.

थोक, सब्जी मण्डी

पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि 2.

फुटकर सब्जी बाजार

पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि 3. ओल्ड डिस्टिलरी

4.

डिस्टिलरी

रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग

5

मार्ग चौडीकरण , पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)

मार्ग चौडीकरण , पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)

म.प्र. गृह नि.म. द्वारा पुर्न- घनत्वीयकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालय / आवासीय

यातायात एवं परिवहन

नवीन प्रस्तावित औद्योगिक

क्षेत्र में

5.

मछली बाजार

मार्ग चौडीकरण, यातायात एवं परिवहन

कटंगी मार्ग पर नाले के

पास

6.

घास बाजार

ग्राम बोरदई में

7.

पशुवध गृह / मटन मार्केट

मार्ग चौडीकरण , यातायात एवं परिवहन

मार्ग चौडीकरण , यातायात एवं परिवहन

स्थानीय प्रशासन

द्वारा चयन

अनुसार

8.

आवासीय

प्रस्तावित यातायात नगर

शीतगृह ढीमर मोहल्ला

9.

पर्यावरण वानिकी

वर्तमान बायपास के बाहर

कृषि भूमि पर

गैस गोदाम (लुघरवाड़ा)

10.

आडीटोरियम एवं नगर उद्यान

नवीन जेल के पास ग्राम

नगझर में

बाल सम्प्रेक्षण गृह

11.

प्रस्तावित यातायात नगर

लोहा बाजार

मार्ग चौड़ीकरण

वर्तमान बायपास पर

12.

पेद्रोल पम्प 1. बस स्टेण्ड के पास 2. दलसागर के सामने

13.

मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन

वाणिज्यिक , यातायात एवं परिवहन

प्रस्तावित आवासीय

क्षेत्रों में

महावीर एवं अशोक छविगृह

14.

बस डिपो

बस स्टेण्ड का विस्तार

लुघरवाड़ा

3156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

क्र.

प्रस्तावित स्थल

असंगत भूमि उपयोग

रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग

1

2

4

5

15.

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र

पर्यावरण वानिकी एवं तालाब किनारे वृक्षारोपण

बुधवारी तालाब के तट पर दुकानें

4.11.1 कार्यकेन्द्र।

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है । यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके ।

4.11.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिन्हित किया गया है । इनमें आवासीय उपयोग के साथ- साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे- शैक्षणिक, संस्थागत , वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी ।

4.11.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं । मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय / उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है ।

4.11.4 कार्यालय

कुछ जिला स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पार्किंग आदि समस्यायें पैदा होती है । अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है । 3157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 3158

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय

अधोसंरचना 5.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

सिवनी नगर स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर स्थित होने के कारण यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । साथ ही नगर के मध्य से छिन्दवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 69ए एवं बालाघाट मंडला राजमार्ग गुजरने के कारण सड़क मार्ग से भी प्रदेश तथा देश के अन्य प्रमुख मार्गों से जुड़ा है, जिससे यात्री यातायात तथा माल यातायात आदि की सुविधा उपलब्ध है । सुगम यातायात हेतु, क्षेत्रीय मार्गों तथा अन्तर नगरीय मार्गों के तंत्र में सुधार आवश्यक है । सिवनी नगर की यातायात संरचना निम्न पहलुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है

दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं विकास ।

मुख्य गतिविधि केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्ग का प्रावधान ।

मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे- यातायात, वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में पादचारी मार्गों का प्रावधान ।

समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार ।

मुख्य मार्गों पर सीधे पहुंच को नियोजित करना जो मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से होकर जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को पृथक से मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अतिरिक्त पहुंच मार्गों का प्रावधान ।

मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्गसंरचना,

क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ,

वर्तमान नगर तथा प्रस्तावित क्षेत्र के मध्य सुगम मार्ग संरचना ,

आवश्यकता अनुसार चौराहों एवं तिराहों का विकास,

सुगम यातायात हेतु ओव्हर ब्रिज एवं समतल पारण का प्रावधान

5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, नगर में वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है । नगर में मोटर साईकल , स्कूटर, साईकल , कार , ऑटोरिक्शा आदि यातायात के प्रमुख साधन है । तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है । अतः यातायात 3159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

प्रबंधन के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है । नगर में जनसामान्य द्वारा यातायात के साधन के रूप में साईकल , स्कूटर , मोटर साईकल आदि का उपयोग किया जाता है । 5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

कार्यानुरूप मार्गानुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है । ऐसा करते समय निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से सहसंबंध का ध्यान रखा गया है । नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. क्षेत्रीय मार्ग

2. वृत्तीय मार्ग

3. बायपास मार्ग

4. मुख्य मार्ग

5. खण्ड स्तरीय मार्ग

6. उपखण्डस्तरीय मार्ग

7. स्थानीय मार्ग

8. पादचारी मार्ग

वर्तमान में छिन्दवाड़ा, नागपुर, जबलपुर, बालाघाट , मडला आदि मार्ग नगर के बाहर से परिवर्तित किए गये है जिसका विकास हो चुका है । विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 2021 में प्रस्तावित यातायात संरचना को ध्यान में रखा जाकर , नगर के विभिन्न मार्गों एवं कार्यस्थलों को जोड़ने हेतु मार्ग प्रस्तावित किये गये । हैं ।

5.3.1 क्षेत्रीय / बायपास मार्ग

सिवनी नगर के बाहर स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 एवं छिन्दवाड़ा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69 ए तथा बालाघाट - मंडला राजमार्ग गुजरते है । नगर के मध्य से क्षेत्रीय मार्ग कटंगी एवं अमरवाड़ा गुजरते हैं । यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का अधिक दबाव रहता है । इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वर्तमान बायपास मार्ग उपलब्ध है । इन मार्गों से आनेवाला यातायात का आवागमन , नगर के बाहर से सुगम हो सकेगा ।

नगर में स्थित वर्तमान बायपास जिसे म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित किया गया है, नगर की पूर्व दिशा की ओर से गुजरता है, जिसकी चौडाई 50 मीटर है । मार्ग चौड़ाई के अन्तर्गत बायपास का रूपांकन में सर्विस लेन के साथ 3-3 मीटर मार्ग के दोनों और वृक्षारोपण ( ग्रीन वर्ज ) प्रस्तावित है तथा उक्त मार्ग जबलपुर से नागपुर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 को जोड़ता है ।

A 3160

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग

यह मार्ग मुख्यतः नगर के सम्पूर्ण यातायात प्रवाह को वहन करने के साथ नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों, गतिविधि केन्द्रों तथा आमोद - प्रमोद के स्थानों को जोड़ते हैं । संभावित यातायात बाहुल्य को ध्यान में रखते हुए 18, 24 , 36 एवं 42 मीटर चौड़ाई की मार्ग संरचना प्रस्तावित की गई है । विकास योजना 2021 में कुल 10 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे, इनमें से एक भी मार्ग का विकास नहीं हुआ है । इन मार्गों को युक्ति - युक्त रूप से पुनः प्रस्तावित करते हुए, विकास योजना 2035 के लिये नये मार्गों का समावेश करते हुए प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18, 24, 36 मीटर प्रस्तावित है ।

5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग

यह मार्ग वृत्त खण्ड स्तर के यातायात हेतु तथा मुख्य मार्ग से दूसरे मुख्य मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18.0 मीटर प्रस्तावित की गई है तथा उपखण्ड मार्ग खण्ड मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 12.0 मीटर प्रस्तावित है ।

5.3.4 स्थानीय मार्ग

समीपस्थ आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग श्रृंखला प्रस्तावित है, इसकी संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है । , आवासीय क्षेत्रों में इन मार्गों की चौड़ाई 7.5 से 12.0 मीटर तक, स्थल पर उपलब्धता अनुसार प्रस्तावित की जावेगी ।

5.4 मार्गों की चौड़ाई

विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई को प्रस्तावित किया गया है । जिसे सारणी में दर्शाया गया है ।

सारणी 5.1 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई

मार्ग का नाम

क्रमांक

पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में

विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में

1

2

3

4

1. राष्ट्रीय राजमार्ग

24

24

(अ) रा.रा.मार्ग क्र. 69 ए (सिवनी से छिन्दवाड़ा) नगर पालिका सीमा में

36

(ब) रा.स.मार्ग क्र . 69 ए ( सिवनी से छिन्दवाड़ा) शेष भाग

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित 3161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

मार्ग का नाम क्रमांक

2

1

2. राज्य राजमार्ग

(अ) राज्य राजमार्ग क्रमांक 26 (नगर पालिका सीमा में)

(ब) राज्य राजमार्ग क्रमांक 26 (शेष भाग) (보) राज्य राजमार्ग क्रमांक 12 (नगर पालिका सीमा में)

राज्य राजमार्ग क्रमांक 12 (शेष भाग) (द)

(इ) राज्य राजमार्ग क्रमांक 54 (रेलवे क्रासिंग से बायपास तक)

राज्य राजमार्ग क्रमांक 54 (शेष भाग ) (फ)

3. मुख्य मार्ग ( Major Road )

(अ) एम.आर. क्र. 1 (नागपुर रोड बायपास मार्ग संगम से ग्राम लुधरवाड़ा जबलपुर मार्ग तक)

4. वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sector Road ) (अ) वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 1 (ग्राम लुघरवाड़ा जबलपुर रोड से बबरिया मार्ग तक )

(ब) वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 2 (ग्राम लुघरवाड़ा एम. आर. 1 से बालाघाट मार्ग पर रेलवे क्रासिंग तक)

5. उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sub- Sector Road )

(अ) उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 1 (एम. आर. 1 से जबलपुर मार्ग तक)

(ब) उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 2 (एस. आर. 2 से बालाघाट मार्ग पलारी की सीमा तक)

(स) उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 3 (बालाघाट मार्ग से मंडला मार्ग तक)

(द) उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 4 (कटंगी मार्ग से वर्तमान बायपास तक) (इ) उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 5 (जबलपुर मार्ग से वर्तमान बायपास मार्ग तक)

2035

सिवनी विकास योजना

विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में

पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में

4

3

24

24

36

36

24

24

36

36

24

24

36

36

30

30

24

24

24

24

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18 3162

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

SEONI

PlanningAres

SEONI

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

NationalHighway

RailwayStation

Bridges

VillageRoad

OtherPublicRoad

VillageBoundary

OtherPrivateRoad

MinorCityRoad

Landuse&UrbanSurveyDivision StateHighway

MajorCityRoad

BusStand

By-Pass

Source:Worldview-||SatelliteData 6.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.522.533.54

District-Segni

Mandla

ToBalaghat

ToMandia

CHHIDIA

FALARI

ITHALI

MANEGAO

ToKatangi

DORLICHHATARPUR

BABRIYA

SINKHANADA

MYAR

Lakhnadon

LUGHARWADA

MARUHOR

SMÁRIYA

BAMHOR

LONIYA

ToNagpur DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAIKHAMMADA

каремпоимчиномпадемпоедемкармкарымкормвоенизаемпогромподелеорынпазимпоедемподемпиемимеемк

ToChhing

ToChhindwara 3163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

18M

18M

18M

18M

SEON

यातायातनगर

पिकअपस्टेशन

रेल्वेस्टेशन

परिवहन

बसस्थानक

मार्ग रेल्वेलाईन

पुल

Km

SSR4 SSR6

SSR5

SSR3

ROADNAME

Legend

EXISTINGPROPOSED

WIDTH WIDTH

24M

24M

30M

18M

18M

Landuse&UrbanSurveyDivision

1.522533.54

TRANSPORTATION

SEONI 5.2PROPOSEDTRANSPORTNETWORK

SR2

SSR1

MR1

SR1 SSR2

TRANSPORTNAGAR

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal RAILWAYSTATION

RAILWAYLINE

Source:WWIISatellite2016Data&ArchieveMasterPlan BRIDGE

PICKUPSTATION

ROAD

ROADNAME

BUSSTAND

0061

Scale

Mandio

aghat

Balag

Mandia

CHEDIYA

BITHAU

CHHATA

MANLGAON

DUNDASEO

SH54 ToKatangi

124M

ВАДРАBA

DORDA

24M

AYARAT

RAIYYAT

INOS

don

GANJ

KHAIRI

LUGHAR

SMARIYA

MH44

sicимгейминимкомліповневаммневамвинивамв

PRTAPPUR

BAMHORI

LONIYA

KONYAPAR

To Nagpur DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAKHANWADA

wiwswitoewithwaterprosewilesmissmlamieswalesvaloremeremorewinthewavemovewitherswithere

ToChhind

ToChhindwara 3164

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

क्रमांक

मार्ग कानाम 1

2

(अ) उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 6 (उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 5 से वर्तमान बायपास तक)

7. स्थानीय मार्ग

8. ग्रामीण पहुँच मार्ग

9. प्रधानमंत्री सड़क मार्ग

[भाग 1 सिवनी विकास योजना 2036

विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में

पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में

3

4

18

12

18

24

प्रमुख नगरीय मार्गों की वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई निम्न सारणी में दर्शायी गयी है

सारणी 5.2 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र.

मार्ग का नाम 1

2

(अ) वाणिज्यिक मार्ग

1 * नगर पालिका चौक से काली चौक तक (नेहरूमार्ग)

2 * गणेश चौक से शुक्रवारी चौक 3 *शुक्रवारी चौक से कटंगी नाका रेल्वे क्रासिंग तक

4 छिन्दवाड़ा चौक से कटंगी मार्ग (मठ मंदिर मार्ग) रेल्वे क्रासिंग तक

5 *मठ चौक से बुधवारी तक (आजाद मार्ग) 6 दलसागर के पास से काली चौक तक 7 * महारानी लक्ष्मी बाई चौक से डूंडा सिवनी तिराहा तक

8 *छिन्दवाड़ा चौक से छिन्दवाड़ा मार्ग रेल्वे क्रासिंग तक

(ब) अन्य मार्ग

1 बाहुबलि चौक से अम्बेडकर चौक तक ( सिंधिया मार्ग)

2 * बाहुबलि चौक से बबरिया मार्ग नगर पालिका सीमा तक

3 पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से स्टेट बैंक तक

4 बाहुबलि चौक से पालिटेक्निक तक वर्तमान चौड़ाई (नीटर में)

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

3

4

8

12

8

12

10

12

14

18

6

12

8

12

16

24

23

24

16

18

16

18

17

18

16

18 3165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

मार्ग का नाम क्र.

2

1

सिवनी विकास योजना | 2035

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)

4

3

17

18

5 पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से जिला उद्योग केन्द्र से होते हुए बीझावाड़ा मार्ग नगर पालिका सीमा तक 6 जिला उद्योग केन्द्र से बाबरिया मार्ग तक 7 डुड़ासिवनी तिराहे से बायपास मार्ग तक (मण्डला मार्ग )

बरघाट नाका से नगर पालिका सीमा तक 8

गांधी चौक से भैरोगंज चौक तक 9

भैरोगंज चौक से स्टेडियम तक

10

24

22

24

22

24

23

18

17

12

9

18

13

11 भैरोगंज चौक से मुगंवानी मार्ग (नगर पालिका सीमा तक )

मुगंवानी मार्ग (शेष भाग )

12

भैरोगंज चौक से परतापुर मार्ग (नगर पालिका सीमा तक)

13

परतापुर मार्ग (शेष भाग)

14

भैरोगंज चौक से बस स्टेण्ड तक ( दल सागर मार्ग)

15

धर्मशाला चौक से हजजी गोदाम तक 16

छिंदवाडा मार्ग से मरझोर मार्ग नगर पालिका सीमा तक

17

* पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 18

टीप : * आवासीय सह वाणिज्यिक मार्ग ।

36

30

10

12

20

24

15

13

12

7

12

9

45

24-36

जहां मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रखी जावेगी । सिवनी विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव एवं निवेश क्षेत्र के निहित ग्रामों को परस्पर जोड़ने वाले ग्राम मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम 18.00 मीटर निर्धारित की जाकर उससे संलग्न क्षेत्रों पर विकास की अनुमति दी जावेगी ।

5.4.1 मार्ग संगम , तिराहा एवं चौराहा सुधार 1

नगर में यातायात यांत्रिकी में सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्गों की यातायात संवहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्ग को चौड़ा करना तथा संबंधित प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

3166

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार

1. गणेश चौक

2. छिन्दवाडा चौक

3. काली चौक

4. महारानी लक्ष्मीबाई चौक

5. शुक्रवारी चौक

6. मंण्डला (डूडा सिवनी) तिराहा

8. स्टेशन तिराहा

7. बाहुबली चौक

9. नगरपालिका तिराहा

10. कचहरी चौक

5.4.2 बस स्थानक

वर्तमान में निजी बस स्थानक हेतु पर्याप्त स्थान है, किन्तु शासकीय बस स्थानक हेतु भविष्य की भावी जनसंख्या वृद्धि एवं यातायात दबाव की दृष्टि से स्थान पर्याप्त नहीं हैं । अतः वर्तमान बस स्टेण्ड से लगे हुए बस डिपों के क्षेत्र को असंगत भू- उपयोग की श्रेणी में रखते हुए उक्त सम्पूर्ण स्थान को बस स्टेण्ड के रूप में विकसित किया जाकर बस डिपो हेतु ग्राम पलारी बायपास मार्ग पर बस डिपों हेतु 5 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम खैरी में स्वर्णिम चतुर्भुज से लगकर शासकीय भूमि पर पिकअप स्टेशन का प्रावधान किया गया हैं ।

8.4.3 पाहन चिराग केन्द्र

नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष कर सघन गतिविधि वाले क्षेत्र के समीप, मार्गों के किनारे, वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना, मार्गों के प्रभावी यातायात वहन क्षमता को बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है । अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु स्थान निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. बस स्टेण्ड

2. रेल्वे स्टेशन

4. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम बाबरिया

3. महारानी लक्ष्मीबाई चौक

5. वैनगंगा कार्यालय के पास

6. दलसागर तालाब के सामने

7. छिन्दवाड़ा चौक

8. कलेक्टर कार्यालय परिसर

इसके अतिरिक्त जीर्ण - शीर्ण आवासीय स्थल, नजूल एवं स्थानीय निकाय की भूमि पर, मार्ग चौड़ीकरण के प्रस्ताव के साथ - साथ वाहन विराम स्थल हेतु स्थान उपलब्ध कराये जा सकते हैं । स्थानीय निकायों को इस संबंध में पहल करना प्रस्तावित है । 3167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 3168

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना| 2035

अध्याय-6 विकास नियमन 6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।

भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन , उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है ।

समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।

किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।

ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास , भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं ।

2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़ेगा । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि किसी विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा ।

3. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है , उसमें आंतरिक मार्ग , खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग 3169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं ।

4. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा ।

5. आस-पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा -30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27 , 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप- दर्शित नहीं है अथवा उप- दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी ।

6. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा , स्वीकृत वर्तमान भवन , वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे ।

7. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी ।

8. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि , यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा ।

9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में , राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो ।

10. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा ।।

11. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा ।

12. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी । 3170

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

13. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी , परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

14. विकास योजना में नदी, नालों एवं तालाबों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50 (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।

15. झुग्गियों में रहने वाले निवासी , नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । यदि झुग्गी-झोपड़ी कां किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद -प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी- झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा ।

16. नितारा गोजना मानचित्र जो गुरूार के साथ संलग्न है, बह गशीन द्वारा छोटा बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई- चौड़ाई नापी जाये , न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये । लंबाई -चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1 :4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

17. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग -अलग विकास नियमन - परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी ।

18. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें , स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा ।

19. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे । 3171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

20. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

21. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा ।

22. नियमन में वर्णित गतिविधि के सुमानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे ।

6.3 परिभाषायें

૭ પયોગ પરિક્ષેત્ર

मुख्य भू-लपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।

उपयोग परिसर

- उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।

अभिन्यास

अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो ।

भूमि उपयोग मानचित्र

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।

परिक्षेत्रिक योजना

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार , सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो ।

नगरीय ग्राम

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे । भाग 1 3172

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

सिवनी विकास योजना 2035

नगरीय विरासत का क्षेत्र

नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

विकसित क्षेत्र

विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।

एकल / संयुक्त परिवार हेतु

भूखण्डीय विकास

:- अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य , परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास ) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार , संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

मिश्रित उपयोग

- मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों का विकास - ऊँचे भवनों का विकास , म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 के उपनियम (38 ) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात

- फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार ।

भवन की ऊँचाई

- उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार ।

संवेदनशील क्षेत्र

- परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे ।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । ' प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन 3173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

निर्धारित होगा । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक , आमोद -प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक , विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन , सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं , जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6.1 में दिया गया है ।

सारणी 6.1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

नाम पद्धति क्र.

भू- उपयोग उप- परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

4

3

1

2

आवासीय

(आर 1)

(आर 2)

भू- तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय

1 आवासीय

मध्यम घनत्व

(आर 3)

निम्न घनत्व

(आर 4)

(सी 1 )

शहर केन्द्र

(सी 2)

उपनगर केन्द्र

(सी 3)

सामुदायिक केन्द्र

(सी 4)

स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र

वाणिज्यिक

2

(सी 5)

सुविधा व्यावसायिक केन्द्र

मण्डी

(सी 6)

(सी 7)

वर्गीकृत बाजार

(आई 1 )

सेवा उद्योग

सामान्य उद्योग

(आई 2) औद्योगिक

3

विशेष उद्योग

(आई 3)

(जी 1)

उद्यान

(जी 2)

हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र

(जी 3) क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र उद्यान)

(जी 4)

प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृश्य क्षेत्रोंका संरक्षण

4 मनोरंजन

(जी 5)

खेल मैदान

स्टेडियम

(जी 6)

(जी 7)

झील के सामने का विकास

(जी 8)

प्रदर्शनी मैदान

(पी)

5

सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान/ स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां

अर्द्ध सार्वजनिक सार्वजनिक एवं 3174

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 क्र.

नाम पद्धति

भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

4

3

2

1

पर्यटन प्रबर्धन परिक्षेत्र

(एस पी 1 )

संरक्षित परिक्षेत्र

(एस पी 2)

(एस पी 3)

शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो

तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो

(एस पी 4)

भवन निर्माण सामग्री यार्ड

(एस पी 5) 6 विशेष प्रयोजन

(एस पी 6)

प्रदूषणकारी उद्योग

(एस पी 7)

सेज (एस.ई.जेड)

खनन क्षेत्र

(एस पी 8)

(एस पी 9) आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य

अन्य

(एस पी 10)

बस स्टैण्ड या टर्मिनर्स

(टी 1)

बस पिकअप स्टेशन

(टी 2)

सड़कें

(टी 3)

रेल्वे स्टेशन

(टी 4) 7

परिवहन

रेल्वे लाइन

(टी 5)

बस डिपो

(टी 6)

(टी 7)

ट्रांसपोर्ट नगर

(टी 8)

हैलीपेड / हवाई अड्डा

(टी 9)

मेट्रो रेल स्टेशन

जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 )

मल शोधन संयंत्र / आक्सीकरण ताल

(पीयूएफ 2)

विद्युत सब स्टेशन

(पीयूएफ 3)

ट्रेचिंग ग्राउण्ड्

(पीयूएफ 4 ) 8

(पीयूएफ 5) ट्रंकलाइन कॉरीडोर , जल / मल / अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें/ गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाए

रेडियो / टी.वी. स्टेशन

(पीयूएफ 6)

(पीयूएफ 7 )

दूरसंचार केन्द्र

अग्नि नियंत्रण स्टेशन

(पीयूएफ 8)

ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र

(पीयूएफ 9)

जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 ) 3175

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

नाम पद्धति क्र.

भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

4

3

2

1

जल-मल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 2)

(पीयूएफ 3)

विद्युत सब स्टेशन

(पीयूएफ 4)

ट्रेचिंग ग्राउण्ड

(पीयूएफ 9 ) ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र

कब्रिस्तान / शमशान घाट

(पीयूएफ 10)

नदियां

(डब्ल्यू 1 )

(डब्ल्यू 2 )

झील / तालाब / जलाशय

जल निकाय

9

(डब्ल्यू3)

नाला/ नहर

बाढ प्रभावित क्षेत्र

(डब्ल्यू4)

(ए 1 )

कृषि भूमि

10

कृषि

(ए 2)

ग्राम आबादी विस्तार

टीप:- लपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू- उपयोग परिक्षेत्र एवं जप- परिक्षेत्र वर्णित है, जिनमें से सिवनी नगर की आवयश्यकता के अनुसार लिये गये हैं ।

6.4.1 आवासीय

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे । आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6.2 में दिए गए हैं ।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल - मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1 : 3 होना चाहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई 3176

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2036

सिवनी विकास योजना

सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शायें भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है ।

4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण , निबंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का' विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः निम्न आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये ।

6. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निमाण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

क्षेत्रफ

एम.ओ.एस. (मी.) में

भूखण्ड का आकार (मी. में)

विकास का प्रकार

पार्श्व आजू बाजू

अधिकतम ऐंचाई (मी.से)

ल (वर्ग मीटर) न्यूनत

अधिकतम

फर्सी क्षेत्र अग्र

अनुपात

आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में

भूखण्ड केसामने मार्ग की न्यूनतम (गी.में )

एक मूखण्ड भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आपासीय ईकाइयां 1

2

4

3

5

6

7

8

8 10

11

12

13 1

4.0X8.0

32

पंक्ति

60 1.25 3.00 0.0 0.0 0.0 7.5

9.5

2 2

पंक्ति

4.0X12.0 48

60 1.25 3.00 1.5 0.0 0.0 7.5

2

9.5

3

75 पंक्ति

5.0X15.0

60 1.25

2

3.00 1.5 0.0 0.0 7.5

9.5

4

पंक्ति

7.0X15.0 105

50 1.25

0.0

3.00 1.5 0.0

7.5

9.5

2 5

50 1.25 3.00 1.5 2.5 0.0 7.5

3 9.0X15.0 135 अर्धपृथक्कृत

12.5

6 11.10X18.0

1.25

9.0

3.00 2.5 2.5 0.0

12.5

4 200 अर्धपृथक्कृत 50

7 12.0X18.0

1.25 3.5 2.5 3.0 0.0

4

9.0

12.5

216 अर्धपृथक्कृत 42

8

288

12.0X24.0

1.25 4.5 2.5 3.5 1.5 9.0

12.5

4 पृथक्कृत 40

9 12.0X24.0 360

1.25 6.0 2.5 3.0 3.0 12.0

5 पृथक्कृत 35

12.5

10 15.0X27.0 405

1.25 6.0

पृथक्कृत 35

5

3.0 3.5 3.0 12.0 12.5

11 18.0X30.0 540 पृथक्कृत 33 1.25 6.0 3.0 4.0 3.0 12.0

12.5

7 12

600

20.0X30.0

33

1.25 6.0 3.0 4.5 3.0

पृथकृत

12.0

12.5

7 750

13 25.0X30.0

30 1.25 6.0

पृथक्कृत

4.5 4.5 4.5 12.0

12.5

7 14

990

30.0X33.0

1.25 6.0

12.0

4.5 4.5 4.5

7 पृथक्कृत 30

12.5 3177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना |

नोट :-

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे । (आवासीय इकाई छोड़कर )

3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।

4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. , आच्छादन , फर्शी क्षेत्र अनुपात के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छावित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी ।

5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी ।

7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय इकाईयां मान्य होंगी ।

9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6.3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगाः 3178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

आच्छादित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र

फर्शी क्षेत्रनुपात

1

2

3

90 वर्गमीटर से कम

1.25

75%

90 से 180 वर्गमीटर तक

66%

1.00

180 वर्गमीटर से

60%

1.00

टीपः मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा ।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे , जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास / निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे ।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6.4 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

क्र.

अग्र कॉरीडोर

भू आच्छादन

भूखण्ड का आकार (मीटर में)

क्षेत्र (वर्गमीटर मे)

मार्ग की

चौड़ाई

(मीटर में)

फर्शी क्षेत्र अनुपा त

भवन रेखा (मीटर में मार्ग के मध्यसे )

1

2

3

4

5

6

7

8 1. 6.0X9.0

54 12या अधिक 9.0

3.0

80

1.5

9.0

80

3.0

1.5

12 या अधिक

2 .

135

9.0X 15.0

3.

12 या अधिक

135

9.0X 15.0

9.0

3.0

80

1.5

12 या अधिक

4. 12.0 X 18.0

216

9.0

3.0

60

1.5

12या अधिक

5. 12.0 X 18.0

216

9.0

3.0

60

1.5

12या अधिक

6. 18.0 X 30.0

540

9.0

3.0

60

1.5

12 या अधिक

7. 30.0X 33.0

3.0

1.5

9.0

40

990से अधिक 3179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

टीप :-

1. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा ।

1.75

18 मीटर तक

2.0

24 मीटर से अधिक

2. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे । सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे ।

3. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी ।

4. भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगी ।

भवन रेखा (मार्ग मध्य से )

मार्ग चौड़ाई

09मीटर

12.0मीटर

13.5 मीटर

18.0 मीटर

15.0 मीटर

24.0मीटर

5. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा ।

6. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6.5 में वर्णित हैं ।

सारणी 8.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

कुल क्षेत्र का प्रतिशत

वर्ग

क्र.

3

2

1

अधिकतम 50 प्रतिशत

1.

भूखण्डों का क्षेत्र

अधिकतम 40 प्रतिशत

2. परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र

न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)

3.

खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र

मार्गों की चौड़ाई

12मीटर

बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

4. दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई

18मीटर

6 मीटर

दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई

दुकानों के आकार

5.

मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर

विराम स्थल

6.

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार 3180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो ।

2. फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा ।

3. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, तक मान्य होगी ।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा ।

100 प्रतिशत

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू- खण्ड

80प्रतिशत

25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू- खण्ड

1: 1.50

फर्शी क्षेत्र' अनुपात

टीप:-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी ।

2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू- खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

6.4.2.2 वर्तमान मागाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं । अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

(1 ) वाणिज्यिक मार्ग (सी)

(2) आवासीय- सह - वाणिज्यिक मार्ग (आर.सी)

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6.6 में दर्शाए गए हैं । 3181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 6.6 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

वर्गीकरण

मार्ग का नाम

क्र.

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात

वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)

6

5

4

3

2

1

1.50

12

8

सी

1 नगर पालिका चौक से काली चौक तक (नेहरूमार्ग)

12

1.50

8

सी

2 गणेश चौक से शुक्रवारी चौक

1.50

12

10

सी

3 शुकवारी चौक से कटगी नाका रेल्वे क्रासिंग तक

1.50

18

14

सी

4 छिन्दवाड़ा चौक से कटंगी मार्ग (मठ मंदिर मार्ग) रेल्वे क्रासिंग तक

1.50

12

6

सी

1

5 मठ चौक से बुधवारी तक (आजाद गार्ग)

1.60

12

8

सी

6 दलसागर के पास से काली चौक तक

1.50

24

16

सी

7 महारानी लक्ष्मी बाई चौक से बरघाट नाका तक

1.50

12

11

सी

8 गणेश चौक से बरघाट नाका तक (पानी की टंकी)

1.50

24

23

सी

9 छिन्दवाड़ा चौक से छिन्दवाड़ा मार्ग रेल्वे क्रासिंग तक

टीप:- गणेश चौक से प्रारंभ होकर क्रमशः मण्डला , बालाघाट, कटंगी मार्ग पर मार्ग चौड़ाई से दो गुना या अधिकतम 45 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो, मिश्रित उपयोग मान्य होंगे ।

1. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है । अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वाणिज्यिक सह-आवासीय उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे ।

2. भू- खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा ।

3. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक- सह-आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग , प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार होगा । 3182

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 निर्मित क्षेत्र :- वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू- तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी ।

क्र.

भूखण्ड का क्षेत्रफल

भू-तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम 1

2

3

1.

अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक

66 प्रतिशत

2. 200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक

60 प्रतिशत

3 .

400 वर्गमीटर से अधिक

50प्रतिशत

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे । 6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय / गैर वाणिज्यिक / गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां ।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है । 1

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय , गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि किये जाने से है । 3183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

भाग 1 ]

2035 सिवनी विकास योजना

2. ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक , आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है ।

3. मिश्रित उपयोग से, अलग -अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ -भाड़ बढ़ने , पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा । 6.4.4.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्ते 1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं भूतल निर्मित क्षेत्र इत्यादि) , मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगें, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे । विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रितः उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे ।

3. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी ।

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6.7 में दर्शाए गए हैं । सारणी 6.7 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

विवरण

क्र.

2

1

महाविद्यालय

1

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 2

3

प्राथमिक शाला

4

पूर्वप्राथमिक शाला

चिकित्सालय

5

स्वास्थ्य केन्द्र

6

7

पुलिस थाना

अग्निशमन भवन

8

9

सामुदायिक भवन

10 शासकीय एवं अर्द्ध - शासकीय कार्यालय

फर्शी क्षेत्रानुपात

अधिकतम अच्छादन

4

3

1.5

40 प्रतिशत

1.5

40 प्रतिशत

1.5

50 प्रतिशत

1.5

50 प्रतिशत

1.5

40 प्रतिशत

1.5

50 प्रतिशत

1.5

50 प्रतिशत

1.5

50 प्रतिशत

1.0

40 प्रतिशत

1.5

40 प्रतिशत 3184

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

सिवनी विकास योजना 2035 टीपः -5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य एवं अनिवार्य होगा । 1

6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा । 2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट- ञ में दिए गए अनुसार होगी ।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित धनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6.8 में दर्शाए गए हैं । 3185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 6.8 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन

श्रेणी

क्र.

अधिकतम

निर्मित क्षेत्र

2

1

शैक्षणिक भवन

अन्य तीन ओर (मी. में)

अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)

न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)

फर्शी क्षेत्र अनुपात

7

5

6

3

4

3.0

6.0

12.0

1.25

40 प्रतिशत

नर्सरी / पूर्व प्राथमिक शाला

7.5

3.5 12.0

1.25

33प्रतिशत

प्राथमिक विद्यालय

1

5.0

12.0

18.0

1.50

40 प्रतिशत

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

6.0

15.0

1.50

24.0

40 प्रतिशत

महाविद्यालय

स्वास्थ्य

06.00

15.00

24.00

1.25

30प्रतिशत

हास्पिटल 100 बिस्तर

06.00

15.00

24.00

1.25

30 प्रतिशत

हास्पिटल 30से 100 बिस्तर

12.00

04.50 18.00

1.25

30प्रतिशत

हास्पिटल 0 से 30 बिस्तर

04.50

12.00

18.00

1.25

30प्रतिशत

नेचूरोपैथी सेन्टर

04.50

12.00

18.00

30प्रतिशत 1.25

हेल्थ सेन्टर

2

04.50

12.00

18.00

1.25

30 प्रतिशत

नर्सिंग होम

04.50

12.00

18.00

30प्रतिशत 1.25

पालीक्लीनिक

04.50

12.00

12.00

1.25

30प्रतिशत

पेट क्लीनिक

04.50

12.00

12.00

1.25

30प्रतिशत

ब्लड बैंक / पैथालाजी सेन्टर इत्यादि फिजियोथेरेपी सेन्टर

04.50

12.00

12.00

1.25

30प्रतिशत

जनउपयोगिता एवं सेवायें

म.प्र. भूमि

म.प्र. भूमि

विकास 1.00

35प्रतिशत

पुलिस चौकी

विकास

नियम, 12.0

25 प्रतिशत 1.00

पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित

नियम,

2012 के 12.0

1.00

35प्रतिशत

सामुदायिक भवन

3

2012 के

नियम 42 12.0

35प्रतिशत 1.00

उप अग्निशमन केन्द्र

नियम 42

12.0

के अनुसार 35प्रतिशत 1.00

अग्निशमन केन्द्र

के अनुसार

मान्य 12.0

1.00

35 प्रतिशत

डाक एवं तार

विद्युत सब स्टेशन

मान्य होंगे ।

होंगे । 12.0

1.00

30प्रतिशत

4 धार्मिक भवन

18.0

35 प्रतिशत 1.00

5 शासकीय / अर्द्ध-शासकीय कार्यालय नोट - उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू- आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे , किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है । उनके लिये यहां 3186

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3 ) के अनुसार रहेगी , जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

होंगे । मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।

सारणी 6.9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

क्रमांक

विवरण

मानक

1

2

3

फुटपाथ व्यापार

वृत्त खण्ड केन्द्र

1.

उपवृत्त खण्ड केन्द्र

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

सुलभ शॉपिंग

2. शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय 1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार

3.

थोक व्यापार एवं कॉम्पलेक्स मालभाड़ा 3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

4.

3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

चिकित्सालय

विद्यालय

5.

प्राथमिक

3 से 4 इकाई

माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक 5 से 6 इकाई 3187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

मानक

विवरण

क्रमांक

3

2

1

उद्यान

नगर उद्यान

6.

8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार

स्थानीय उद्यान

2 से 3 इकाई

1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या

7. आवासीय

8. बस स्थानक / रेल्वे स्टेशन

परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) (चार) के अनुरूप होंगे । ई- वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।

6.5.6 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक

इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप , स्पेयर पाटर्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग / लाजिंग , बैंक , पेट्रोल पंप , रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस , वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियां ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं: -

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी ।

2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।

3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है । स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी ।

6.5.7 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे । उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू- उपयोग में मान्य होगी । खुला मॉल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे । 3188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू- आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी ।

3. भवन की ऊँचाई , अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।

6.5.9 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल , रेस्ट/ गेस्ट हाउस , लाजिंग / बोर्डिंग

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 1.0

अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात

33प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

अधिकतम ऊँचाई

12.00 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र -

6.0 मीटर

(अ) सम्मुख

(ब) अन्य तीन ओर

4.50मीटर

अन्यनियंत्रण

12.0मीटर

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 प्रावधान अनुसार ।

6.5.10 मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.5.11 बारात घर/ मांगलिक भवन/ कल्याण मण्डपम/ कम्युनिटी हाल

बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे । विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 0.5

अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात

15प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

25.0मीटर

न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग

सीमांत खुला क्षेत्र -

6.0 मीटर

सम्मुख

अन्य तीन ओर

4.50मीटर 3189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 अन्य नियंत्रण:-

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर ।

भूखण्ड के सम्मुख 40 प्रतिशत खुला क्षेत्र सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा ।

इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी ।

टीप - शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी ।

6.5.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम /अन्य भण्डारण

भू- खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल - 1000 वर्गमीटर

अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात 1 0.40

अधिकतम निर्मित क्षेत्र - 40 प्रतिशत

भू- खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र 6.0मीटर

6.5.13 छर्विगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) के प्रावधान लागू होंगे ।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । जो आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू- उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो ।

6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद - प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक स्वीकार्य होगी ।

2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे ।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं:-

नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम - से- कम 1. क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियमों के अनुसार होगा । 3190

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

2. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

3. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।

4. किनारे क्षेत्रों में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रिडल मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा ।

5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।

7. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख - रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।

ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:-

नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन ।

प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो , तो भी ।

समय- समय पर उत्खनित/ खोजे गए विरासतीय भवन । 3191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/ स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6.10 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

क्र.

3

2

1

आवासीय

1

आवासीय भूखण्डीय विकास , अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेटस , अतिथि गृह / रेस्ट हाउसः रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल , मैरिज गार्डन, बाल सुधार गृह / कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , पालतू पशु क्लिनिक / औषधालय, खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क, झूलाघर / डे - केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव - सह- सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , शैक्षणिक महाविद्यालय / संस्थान, समस्त विद्यालय , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य/ नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय/ सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब , खेल मैदान / स्टेडियम , लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट , तरणताल , कम्प्यूटर सेंटर, मिश्रित उपयोग ।

वाणिज्यिक

2

(अ) सामान्य वाणिज्यिक

आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस,' निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर - संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन , पुलिस 3192

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

स्टेशन , पुलिस पोस्ट , माल , मल्टीप्लेक्स , फिटनेस क्लब , मिश्रित उपयोग ।

(ब ) वर्गीकृत वाणिज्यिक

आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब ।

3. औद्योगिक

औद्योगिक भूखण्डीय विकास , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र , धार्मिक परिसर , क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल , होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस , फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज / गोदाम (अग्ज्जलनशील , ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज ), एक्सटेंसिव विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र , ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस , दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/ वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर ।

4. अर्द्ध सार्वजनिक सार्वजनिक एवं

अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान , नेवरहूड पार्क, झूला घर/ डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर , क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग -ध्यान- अध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/ गोदाम (अज्वलनशील) , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय , चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक 3193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग

क्र.

3

2

1

महाविद्यालय , पॉलीटेक्नीक , माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर , शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ - मानसिक विकलांगता, ब - शारीरिक विकलांगता ) , समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान , अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/ नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर - संचार केन्द्र , ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह, मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम , स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल , होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग "

सार्वजनिक 5. उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर- संचार टावर / स्टेशन , पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान , शमशान घाट, विद्युत शव दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।

यातायात 6. एवं परिवहन

रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन / रेल्वे साइडिंग / यार्ड / आपरेशनल एरिया , बस स्टेण्ड , बस डिपो, ट्रक टर्मिनल- नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन , रिपेयर वर्कशॉप , अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल , होटल, पेट्रोल पम्प ।

आमोद-प्रमोद

7.

(अ) क्षेत्रीय / नगर उद्यान / मनोरंजन

खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी , जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम , स्पोर्ट कॉम्पलेक्स , ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान , संग्रहालय, अन्य विशिष्ट 3194

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

2

1

3

उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र , सार्वजनिक शौचालय , स्टोर , चौकीदार निवास , चौकीदार हट, पम्प हाउस , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

(ब)स्टेडियम/ खेल मैदान,

स्टेडियम / खेल मैदान , नेबरहुड पार्क , एम्यूजमेंट पार्क, क्लब /रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण , जिम्नेजियम , बोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग , फिटनेस क्लब , मेला स्थल , नर्सरी , खेल उद्यान , नगरीय उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस , सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास , पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

(स) मेला

मैदान

मेला मैदान , खेल का मैदान, पार्क , एम्युजमेंट पार्क, क्लब , घुड़सवारी , जिम्मेजियम, बोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम- अस्थाई प्रकृति के , ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग , फिटनेस क्लब , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र , सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

(द) हरित क्षेत्र

खेल का मैदान , नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क , घुड़सवारी प्रशिक्षण, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य , वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट , वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान ।

(इ) वृक्षारोपण

पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी , बोट क्लब , ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट, मेला मैदान , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य , वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक / कुटीर अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान , नगरीय उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास , 'चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

8. कृषि

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो " कृषि ' शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है । श्मशान 3195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग

3

2

1

घाट / कब्रिस्तान, जल - मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस , गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय / अर्द्ध- शासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य / शैक्षणिक / संचार गतिविधियाँ , ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , नर्सिंग होम, पालतू पशुक्लिनिक / औषधालय , रात्रि विश्राम गृह , धर्मशाला , मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम , कम्यूनिटी हाल , मैरिज गार्डन , बालगृह , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव - सह- सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ- मानसिक विकलांगता ब - शारीरिक विकलांगता) , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , नर्सरी , लाइब्रेरी , सेवाओं/ सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड , टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन , शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज ) , एक्सटेंसिव - विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , दूरभाष केन्द्र , पोस्ट ऑफिस , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान , शमशान घाट, विद्युत शव- दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयत्र, समस्त खेल गतिविधियां / लॉजिस्टिक हब , बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट / साप्ताहिक बाज़ार, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** ए समस्त प्रकार के भण्डारण । 3196

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 नोट:-

(1) * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

(2) **गैर- प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

(3) *** कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा ।

6.8 अन्य सुविधाएँ

सिवनी निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 (1 ) अनुसार मान्य होंगी ।

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

विकास योजना के प्रस्तायों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुशार होगी । 3197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 3198

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

अध्याय -7 योजना क्रियान्वयन विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन है, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं । यह अपेक्षित है कि, इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा । इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन , तकनीकी सलाह देकर किया जावें, जिससे कि विकास एवं निर्माण , विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो , उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें ।

विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः सिवनी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन तक नगर पालिका सिवनी द्वारा किया जावेगा । इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मण्डल , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग , उद्योग विभाग , नगर पालिका द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इरारो विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी । इसलिए यह अपेक्षित होगा कि, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय , अर्द्धशासकीय निकाय , विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें ।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 175196.90 लाख का व्यय अनुमानित है, इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 752.30 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय शामिल है ।

भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 50.0 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है । इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है । विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग -अलग माना गया है । संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7.1 में दर्शाया गया है । 3199

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1]

सिवनी विकास योजना 2035

सारणी 7.1 योजना क्रियान्वयन की लागत

क्षेत्र (हेक्टेयर में) क्र

भूमिउपयोग विवरण

उपलब्ध भूमि विकास हेतु

प्रस्तावित क्षेत्र भूमि अर्जन हेतु उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास कुल लागत (रू. लाख में) क्षेत्र हे . में

लागत (रू. लाख में)

भू-अर्जन

लागत (रू.

50लाख

प्रति हे. की

दर से)

1

2

3

4

5 1 आवासीय

1281.47 128.15 6407.35

2 वाणिज्यिक

19.87

1.99

99.35

252.87

3

मिश्रित

25.29 4 औद्योगिक

235.45 141.27 7063.50

138.61

231.01

6930.30

5

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

7.80

6.24

312.00

सार्वजनिक 6 उपयोगितायें एवं सुविधायें

358.78 251.15 12557.30

7 आमोद-प्रमोद

8

85.17

59.62 2980.95

यातायात एव परिवहन

2472.42 752.30 योग

37615.10

विकास दर प्रति हे. (रू लाख में)

7

8

9 6

100.00 76888.20 83295.55 768.88

100.00 1192.20 1291.55 11.92

16436.55

1264.35 151.72 100.00 15172.20

21190.50 141.27 100.00 14127.00

138.61 100.00 13860.60 20790.90 4.68

468.00

780.00 100.00

10763.40 23320.70 215.27 50.00

51.10 100.00 5110.20

8091.15 1483.45

137581.80 175196.90 टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है , जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा ।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति सिवनी विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि, विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है । उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है , उनका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है । जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है । अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :-

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू- स्वरूप 1.

सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण 2.

3. भूमि का कुशलतम उपयोग

4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारण 3200

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 5. भूमि प्रदार्य तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव

6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना विकास योजना क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है

(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

(ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम

7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू- उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि, मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू- स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है । अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुनर्चक्रीकरण एवं' नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है ।

7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल - मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।

2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना ।

3. जल फैलाव क्षेत्रों में 'स्टाप डेम ' द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध ।

4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों को प्रभावीकरण ।

5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा

1. संस्था का गठन

2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन । 3201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।

4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी / विकासकर्ता/ सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाए । यहां समन्वयक संस्था की भूमि प्रदाय कर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाऐं, प्रमुख सेवाऐं , तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी ।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं समन्वय के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा । वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए , जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा । मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड तथा उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा ।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए । इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास 3202

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है: -

1. एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान,

2. एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना,

3. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान,

4. विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण,

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं ,

6. समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय 'एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।

7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ- साथ आधुनिक भूमि उपयोग की प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि, विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जावें । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय -6 में नियमन वर्णित किये गये हैं । 7.6 योजना एवं कार्यक्रम

(अ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है । प्रथम चरण में सन् 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2026 से 2030 तथा तृतीय चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा ।

(ब ) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि- स्वामियों, विकास कर्ताओं, सामुदायिक समूहों , निजी विकास कर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है ।

(स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :-

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।

2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके । 3203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना ।

4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ - साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना ।

5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोत का विकास ।

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है

यह सुनिश्चित करना कि, भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरूद्ध न हो ।

उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना ।

अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नगन ।

भू-स्वामियी, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकाराकर्ताओं के विकारा कार्य गैं सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

7.7 प्रथम चरण के घटक

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्न सारणी में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है । 3204

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

क्र.

विकास के घटक

क्षेत्रफल हेक्टेयर

प्रस्तावित स्थल

1

2

3

4

1

आंवासीय

314.31

निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2 2

वाणिज्यिक

15.07

निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2 3

मिश्रित

146.92

निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2 4

औद्योगिक

11.74

निवेश इकाई क्रमांक 1 5

31.05

निवेश इकाई क्रमांक 1 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

6

3.55

सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ

निवेश इकाई क्रमांक 2 7

आमोद- प्रमोद

44.72,

निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2 8 यातायात एवं परिवहन

21.73

निवेश इकाई क्रमांक 1 योग

589.09

स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं । तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है । नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय , अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथाअन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा ।

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थओं के द्वारा किया जाता है इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी ।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनीत् घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 225.69 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 67957.53 लाख होगी । विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :

3205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035 सिवनी विकास योजना

सारणी 7.3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

क्र

भूमि उपयोग विवरण

भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)

भू-अर्जन की लागत (रू. 50.0 प्रति हेक्टेयर) (रु. लाख में) 2

4

3

1

38.44 1922.205 1 आवासीय

29.805 वाणिज्यिक 0.60

2

379.305 मिश्रित

3

7.59

42.38 2119.05 औद्योगिक

4

41.58 2079.09 5

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

93.6

1.87

सार्वजनिक 6 उपयोगितायें एवं सुविधायें

3767.19

75.34

7 आमोद-प्रमोद

17.89 894.285 8

यातायात एव परिवहन

225.69 11284.53 445.04

योग

7.9 संसाधन गतिशीलता

विकास व्यय

लागत (रू. लाख में)

(रु. लाख में) कुल लागत क्षेत्र (हेक्टेयर में)

हेक्टेयर (रू. विकास दर प्रति लाख में)

8

6

7

5

100.00

230.66

31431.00 33353.21

1536.81

1507.00

3.58 100.00

15071.31

14692.00

100.00

45.52

1174.00 3293.05 42.38 100.00

5184.09

3105.00

41.58 100.00

448.60

355.00

100.00

1.40

2236.00 6003.19 50.00

64.58

2173.00 3067.29 100.00

15.33

67957.53

56673.00

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन , संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग - अलग प्रयास नही किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है । नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं । नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक् पृथक् रहे हैं , जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को सिवनी जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के 3206

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

[भाग 1

स्थानक

GEON

यातायातनगर

पिश्रितउपयोग

आवासीय सामान्यआवसीय

उद्यान

औद्योगिक सार्वजनिकएवंअर्थ सार्वजनिक

निवेशक्षेत्र

जलाशय

परिवहन

ग्राम

जलाम्यउद्योग आमोदप्रमोन

सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधार

सीमाएं

सीवेजट्रीटमेंटप्लाट

Km

PlanningArea

SEONI

Legend

SOOSTINGPROPOSED

PRESEARCHI

MENTPLANT

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

COMMERCIAL

REBIDENTIAL

7.1FIRSTPHASEIMPLEMENTATION

WATERBODIES

CENERALRESIDENTIAL

TRANSPORTNAGAR

BOUNDARIES

GENERAL

GENERALINDUSTRIES

INDUSTRIAL

MUNICIPAL

RAILWAYLINE

PLANNINGAREA

MOKED

VILLADE

PUBLICBATITUTIONSAND

PARK

ROADS

PUBLIC&SEMIPUBLIC

USSTAND

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scal

00.511.522.533.54

Mandla

ToBalaghat

SH12ToMa

CHHIDYA

PALARI

BITHALI

MANEGAON

ToKatangi

DORLIOHHA

BABRIYA

Bypass

GINJHAINADA

BORDM

RAYYAT

ToNagpur ToLakhnadon

HAIR

CHAROGANJ

LUGHARWADA

MARS

BAMHORI

LONIYA

KONTAPAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LAKHANWADA

To

ToChhindwara:

3207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है , जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है ।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा ।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं । यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ- साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तद्नुसार पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है ।

2. योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है : -

पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना ।

आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना का निर्धारण

प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।

वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण ।

आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण ।

समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।

वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।

सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।

3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र:- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-

स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।

नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना । 3208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम / क्रियान्वयन का मूल्यांकन ।

समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन ।

4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन :- विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व सिवनी विकास प्राधिकरण का होगा । विकास प्राधिकरण के गठन होने तक सिवनी नगर पालिका द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा । अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे । अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3 / 45 / 32 / 2010 दिनांक 15/04/2010 द्वारा जिलाध्यक्ष सिवनी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 15/05/1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी ।

5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : सिवनी विकास नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.11 योजना की व्याख्या

सिवनी विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ - साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग , सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी । नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

3. ऐसे भूमि उपयोग / गतिविधियाँ जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज झोन ) में परिभाषित नहीं है , वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी , किन्तु जो $ 3209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल है, वे भू- उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे ।

4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है , स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा ।

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है । इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी ।

6. यह कि नीतिगत दस्तावेंज है , विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि से आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना / परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुर्न समायोजित की जा सकती है ।

7.11.1 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन सभी घटकों के कालावधि को नगरं के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है । सिवनी नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है । अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है । इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी । अतः सिवनी विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे । 3210

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 3211

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

परिभाषाएँ

001 आवासीय भू-खण्ड भू- खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।

002 आवासीय भू- खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान , सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।

004 आवासीय- सह-कार्य भू-खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।

006 आवासीय परिसर- विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।

007 अतिथिगृष्ठ बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय , अर्द्धशासकीय , सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो ।

बारात घर

009

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान ।

010 रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

1

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों ।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर । 3212

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना| 2035

012 -मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान , आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी , नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।

017 साप्ताहिक बाजार /अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र । यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों ।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय- विक्रय के साथ बंद , अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर । 3213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।

1

पेट्रोल पंप 028

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विकय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो ।

029 रेस्टॉरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें ।

1

034 औद्योगिक भूखण्ड - हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर । 3214

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद - प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण, वाहन विराम , सार्वजनिक शौचालय , फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे ।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

040 आंतरिक खेल डाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।

शूटिंग रेंज 041

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार , मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों ।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों । 3215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

048 पिकनिक हट/ केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद - प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो , साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो ।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

052 रेल ठिकठ घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रबास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो ।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों , द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक । अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं । 3216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख - रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

2. भूमिगत टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. आक्सीकरण पौंड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।

4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु

भूमिगत टैंक स्थित हो ।

5. जल - मल पंपिग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल - मल को ऊंचाई पर भेजने

हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।

6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो , इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।

7. विद्युत उपकेन्द्र - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण

स्थित हो ।

8. घूरा एवं कचराघर- ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।

9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

केन्द्र शासन के कार्यालय

059

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया

जाता हो ।

सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

061

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो । 3217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना | 2035 062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

स्वास्थ्यकेन्द्र 065

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर- व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।

067 औषभालग

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है । 3218

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 071 झूलाघर एवं दिवस देख- रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।

एकीकृत शाला 076

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 079

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण - सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं ।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो । 3219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035 082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है ।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण , पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/ वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह- उद्यान की सुविधा हो 089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो । 3220

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035 093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।

मेलामैदान 094

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था , राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों ।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर - वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों ।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।

100 योग , ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन , शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर ।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो । 3221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

108 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/ बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले

विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

अग्निशमन पोस्ट 108

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर । जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा

उपलब्ध हो ।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो ।

117 बाग (ओरक्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से

पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

120 सुअर पालम

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी

स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद- प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल , रेस्टोरेन्ट, शापिंग

मॉल संबंधी परिसर । 3222

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

परिशिष्ट 1

नियम 17 (1)

किसी भवन के विकास, निर्माण, पुर्ननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

महोदय ,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूं कि मैं नगर मोहल्ला-बाजार सड़क ..बस्ती / मार्ग में भवन क्रमांक अथवा प्लाट क्रमांक में / पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 के के अनुसार विकास निर्माण पुननिर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूं, मैं इसके साथ मेरे तथा वास्तुविद इंजीनियर , पर्यवेक्षक , नगर निवेशक अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता है ।

1. मुख्य रेखांक

2. स्थल रेखांक

3. उप विभाग अभिन्यास योजना

4. भवन मानचित्र

5. सेवा आयोजन

6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत

7. स्वामित्व संबंधी

मैं निवेदन करता हूं कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाये और मुझे कार्य निषादित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

स्वामी के हस्ताक्षर

स्वामी के नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

तारीख

स्वामी का पता

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये

रूपरेखा तैयार की जा सकती है । 3223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

परिशिष्ट 2

विशेष विवरण पत्रक

प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण

1. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गफुट / मीटर

2. कुल निर्मित क्षेत्र

..वर्गफुट / मीटर

..वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित..

विद्यमान भू-तल

...वर्गफुट / मीटर विद्यमान प्रथम मंजिल

..वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित..

...वर्गफुट / मीटर विद्यमान द्वितीय मंजिल

..वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित....

3. उद्देश्य कार्य जिसके लिये भवन का उपयोग प्रस्तावित है ।

4. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा ।

(एक) नींव

दीवालें

(दो)

फर्श

(तीन)

(चार) छत ।

5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या

0. ऐरो व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि बारा रधान बिया जाना प्रस्ताबित है ।

7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जाएगी ।

से 8. क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है , यदि हो तो पूर्ववती भवन रहने के लिये कब

उपयुक्त नहीं रहप

9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का प्रयोग ।

आवेदक के हस्ताक्षर 3224

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

सिवनी विकास योजना 2035

परिशिष्ट 3

(नियम 49) (3) देखिये

विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी

मध्यप्रदेश ।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा नगर भूखंड क्रमांक ..मोहल्ला/ बाजार बस्ती/ कालोनी/ गली ...खसरा क्रमांक भूमि के विकास / पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं । क्षेत्र से संबंधित विकास योजना / परिक्षेत्रिक विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित भूमि के लिए उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किए जा सकेंगे । विकास योजना/ परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।

भूस्वामी के हस्ताक्षर

भूस्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

भूस्वामी का पता

3225

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

परिशिष्ट 4

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998 क्रमांक एफ - 3/130/32/97 , राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित है, की विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार नियोजन एवं

पर्यवेक्षण समिति का गठन करता है :- 1

अध्यक्ष

1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागयुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर

सदस्य

2. नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय अधिकारी

सदस्य

3. म.प्र. गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री

सदस्य

4. संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका

सदस्य

5. लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री

सदस्य

6. लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री /

कार्यपालन यंत्री

सदस्य

7. म.प्र.विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य सचिव

8. (अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है)

सदस्य सचिव

(ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं है)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के

नाम से

तथा आदेशानुसार हस्ता./-

(जी.व्ही. उपाध्याय)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग 3226

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

परिशिष्ट 5

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

संशोधन

भोपाल , दिनांक 12 अगस्त, 1998 क्रमांक एफ 3/130/32/97 , राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित ' विकास' योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97, दिनांक 20.01.98 द्वारा संभागायुक्त / कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है

(1)

समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किए जाते है :-

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र

2. अध्यक्ष , संबंधित विकास प्राधिकरण

3. अध्यक्ष , संबंधित जिला पंचायत

4. महापौर, संबधित नगर पालिक निगम

5. अध्यक्ष , नगर पालिका

6. अध्यक्ष, नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता./- उपसचिव मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग 3227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 2021

भाग 1 ]

2035

सिवनी विकास योजना

परिशिष्ट 6 संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 मई 1998

क्रमांक 2876/ नग्रानि/वि.यो./98

प्रति, 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर निगम / नगर पालिका

विषय:- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखां ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97, दिनांक 20 जनवरी , 1998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई " नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :-

पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी

1.

गगरीय अघोरांरवना का विकारा (अ)

1

आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास (ब)

सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उप केन्द्रों का विकास (स)

आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास (द)

2 समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी-

(अ) कार्यक्रम का चयन

(ब) परियोजना तैयारीकरण

(H) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था

(द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्याकंन के फलस्वरूप वांछित सुधार

3.

समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वात्रिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

हस्ता./- (के. के. सिंह)

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, मध्यप्रदेश 3228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

परिशिष्ट 7

मध्यप्रदेश राजपत्र

पृष्ट क्र. 1753

दिनांक 31 अक्टूबर 1986

कार्यालय संयुक्त संचालक,

नगर एवं ग्रामीण नियोजन क्षेत्रीय कार्यालय

जबलपुर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा , 15 की उपधारा (3 ) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है की संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिवनी निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक रूप में अंगीकृत किया जाता है । इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है, जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तेयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है ।

अनुसूची सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में :- ग्राम लोनिया , लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत) , बोरिया, मानेगांव, तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक । 1 .

2.

ग्राम बिटली, पलारी , तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक । पूर्वमें :-

3. दक्षिण में :- ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी , सिमरिया , मरझोर, बम्होड़ी

तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक

4. पश्चिम में:- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया , पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक ।

हस्ता./-

(व्ही. के. जैन)

संयुक्त संचालक 3229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

परिशिष्ट 8

कार्यालय , संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है,, की निवेश क्षेत्र सिवनी के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा , 15 की उपधारा (1 ) के अधीन तैयार किया गया है, और उसकी एक प्रति नगर पालिका सिवनी के टाउन हॉल में एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन क्षेत्रीय कार्यालय 28 साउथ सिविल लाईनस जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में निरीक्षण मंगलवार दिनांक 1 जुलाई 1986 से उपलब्ध है ।

यदि इस प्रकार तैयार किये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो उसे प्रदर्शनी हॉल एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन जबलपुर को मध्यप्रदेश राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, संयुक्त संचालक द्वारा विचार किया जायेगा ।

प्रकाशित मानचित्र की पूर्ण प्रति प्रकाशन केन्द्र पर दो रूपये प्रति मानचित्र एवं आधी प्रति एक रूपये में नगदी भुगतान पर दी जावेगी ।

सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें अनुसूची ग्रामों के नाम

उत्तर में :-

1. ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत), बोरिया, मानेगांव , तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक ।

2. पूर्वमें :- ग्राम बिटली, पलारी , तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक ।

3. दक्षिण में:- ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई , खैरी , सिमरिया, मरझोर, बम्होड़ी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक

4. पश्चिममें :- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया , पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक ।

हस्ता./- (व्ही. के. जैन) संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन

जबलपुर मध्यप्रदेश 3230

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

परिशिष्ट 9

मध्यप्रदेश शासन

नगर तथा ग्राम, निवेश विभाग

अधिसूचना

क्रमांक : 232 / एफ 1-12 / बत्तीस / 74

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1974

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा सिवनी नगर निवेश क्षेत्र का गठन करती है । जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है ।

अनुसूची

सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में :- ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा (रैयत) , बोरिया, मानेगांव, तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक ।

ग्राम बिटली , पलारी , तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक । 2. पूर्वमें

3. दक्षिण में :- तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर , बम्होड़ी

4. पश्चिम में :- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के

तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

(एन सी जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण

क्रमांक -233 / एफ /1-12 / तैतीस / 74

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 1974

प्रतिलिपि :- 1. कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश ।

2. कलेक्टर सिवनी मध्यप्रदेश ।

3. संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन जबलपुर मध्यप्रदेश ।

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी मध्यप्रदेश ।

5. अपर संचालक नगर तथा ग्रामीण नियोजन भोपाल मध्यप्रदेश को उनके ज्ञापन क्रमांक 231 /वि.धि. / टी.एण्ड सी.पी. दिनांक 7.01.74 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-2 में प्रकाशित किया जाऐं ।

हस्ता./-

(एस.सी मिश्रा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, नगर तथा ग्रामीण विभाग, भोपाल म.प्र.

3231

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

सिवनी विकास योजना 2035

परिशिष्ट 10

भाग १

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021

2356

क्र. एफ 3-09-2021 -अठारह-5- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क(1 ) के अन्तर्गत सिवनी विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 24.10.2001 को निरस्त करते हुये सिवनी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।

पदनाम अधिनियम कीधारा 17 (क) (1) की उपधारा

2

1

अध्यक्ष संस्था/पता

समिति में पद

4

3

सदस्य

नगर पालिका परिषद्, सिवनी

(क)

सदस्य

जिला पंचायत, सिवनी

अध्यक्ष (ख)

सदस्य

लोक समा क्षेत्र, सिवनी

संसद सदस्य

(ग)

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र-213, सिवनी

विधायक

(घ)

अध्यक्ष

कोई नहीं

नगर विकास प्राधिकरण/साडा

सदस्य

जनपद पंचायत, सिवनी

अध्यक्ष

(च)

1.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , बींझावाडा

(2)

2.सरपंच

3.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, कोहका माल (ग्राम-मानेगाँव)

सदस्य

ग्राम पंचायत, बिठली

4.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, डोरली छतरपुर

5.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बोरदेई

सदस्य

ग्राम पंचायत, खैरी

6. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बाम्होडी

7.सरपंच

8.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, लखनवाडा

9. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, लोनियां

10. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, लूघरवाडा

सदस्य

कलेक्टर, जिला सिवनी

1.प्रतिनिधि (ज)

2.प्रतिनिधि

3.प्रतिनिधि

4.प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सिवनी

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सिवनी

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सिवनी

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

5.प्रतिनिधि

6. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर

7.प्रतिनिधि

(झ)

समिति का संयोजक

संयोजक

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (म.प्र. ) 3232

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी , 2021

[भाग 1

2035

सिवनी विकास योजना

भाग-1

2471 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2008 भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2008

सूचना

क्र. एफ.3-67-2007- बत्तीस- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23. सन् 1973) की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात:-

कलेक्टर, जिला सिवनी (म.प्र .) (1 )

(2) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

(3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सिवनी (म.प्र.)

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामं निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 , सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा 5 के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार वर्षा नावलेकर उपसचिव, 3233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

"कचनार ", ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल

E-mail : [email protected]

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2021 क्र. 894- अमृत-वि.यो.-13- नीमच नग्रानि-2021.-

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीमच निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/Neemuch2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं 1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन

2. कलेक्टर, जिला नीमच

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद, नीमच

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच , म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप नीमच विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ज़िला कार्यालय , नीमच या ई- मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अजीत कुमार , आयुक्त- सह-संचालक.

3234

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1 No. 894-Amrut-D.P.- 13 -Neemuch- TCP- 2021.-

Bhopal, the 9th February 2021 Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Neemuch Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub - section [ 1 ] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available for inspection on Directorate's website http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/Neemuch2035.pdf and at following offices during office hours namely -

1- Commissioner , Ujjain Division , Ujjain

2- Collector, District Neemuch

3- ChiefMunicipal Officer, Nagar Palika Parishad, Neemuch

4- Deputy Director, Town and Country Planning , District office, Neemuch

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Neemuch Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning, Neemuch or mail on Email- id- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR , Commissioner- cum- Director.

3235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

अमृत

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

नीमच

विकास योजना 2035 (प्रारूप )

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश , मध्य प्रदेश शासन

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

3236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के पश्चिम में मालवा की भूमि पर राजस्थान की सीमा के निकट महू- नसीराबाद राज्य राजमार्ग 31 - ए एवं खण्डवा- अजमेर के ब्रॉडगेज रेलवे लाईन पर स्थित नीमच शहर अपनी अनेक पुरानी अनूठी पहचान व प्रसिद्धि से विख्यात है । नीमच नगर में ब्रिटिश शासन काल में सैनिक छावनी होने के कारण केन्टोमेंट बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र का नियोजित विकास किया गया । केन्टोमेंट बोर्ड समाप्ति के पश्चात् छावनी क्षेत्र में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस का मुख्यालय बना है, जिसका काफी महत्व है । भौगोलिक दृष्टि से यह स्थल 24° 28 ′ उत्तरी अक्षांश एवं 74° 51 ' पूर्वी देशान्तर रेखा पर समुद्र सतह से लगभग 452मीटर ऊँचाई पर स्थित है ।

नीमच निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 2000 में तैयार की जाकर 14 जुलाई 2000 से प्रभावशील की गई थी, यह विकास योजना 2011 की जनसंख्या एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई थी । नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए नीमच विकास योजना 2035 में जनसंख्या 2.70 लाख हेतु आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद- प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं ।

केन्द्र सरकार की अमृत योजना की उपयोजना के अंतर्गत नीमच शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है । इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं । अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद तथा मध्यप्रदेश विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया गया है । इस कार्य में नगर पालिक निगम, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों , नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है ।

नीमच विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 18 (1 ) के अंर्तगत, जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है । मुझे आशा है कि विकास में संलग्न संस्थाएं एवं जनसामान्य अपने व्यावहारिक एवं सृजनशील सुझाव व्यक्त करेंगे , जिसके आधार पर योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर क्रियान्वयन किया जावेगा ।

(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल 3237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के पश्चिम में मालवा की भूमि पर राजस्थान की सीमा के निकट महू- नसीराबाद राज्य राजमार्ग 31 - ए एवं खण्डवा -अजमेर के ब्रॉडगेज रेलवे लाईन पर स्थित नीमच शहर अपनी अनेक पुरानी अनूठी पहचान व प्रसिद्धि से विख्यात है । नीमच नगर में ब्रिटिश शासन काल में सैनिक छावनी होने के कारण केन्टोमेंट बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र का नियोजित विकास किया गया । केन्टोमेंट बोर्ड समाप्ति के पश्चात् छावनी क्षेत्र में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस का मुख्यालय बना है, जिसका काफी महत्व है । भौगोलिक दृष्टि से यह स्थल 24° 28' उत्तरी अक्षांश एवं 74° 51 ′ पूर्वी देशान्तर रेखा पर समुद्र सतह से लगभग 452 मीटर ऊँचाई पर स्थित है ।

नीमच निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 2000 में तैयार की जाकर 14 जुलाई 2000 से प्रभावशील की गई थी, यह विकास योजना 2011 की जनसंख्या एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई थी । नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए नीमच विकास योजना 2035 में जनसंख्या 2.70 लाख हेतु आवासीय, वाणिज्यिक , औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद- प्रमोद , परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं ।

केन्द्र सरकार की अमृत योजना की उपयोजना के अंतर्गत नीमच शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है । इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं । अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद तथा मध्यप्रदेश विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया गया है । इस कार्य में नगर पालिक निगम , लोक निर्माण विभाग , पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों, नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है ।

नीमच विकास योजना 2035 (प्रारूप ) का प्रकाशन म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1 ) के अंर्तगत, जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है । मुझे आशा है कि विकास में संलग्न संस्थाएं एवं जनसामान्य अपने व्यावहारिक एवं सृजनशील सुझाव व्यक्त करेंगे , जिसके आधार पर योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर क्रियान्वयन किया जावेगा ।

(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश भोपाल 3238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

नीमच विकास योजना 2035 : योजना दल

संयुक्त संचालक

सी.के. साधव

राजेश नागल

डॉ. अमित कुमार गजभिये

उप संचालक (प्रभारी)

गोरेलाल वर्मा

सहायक संचालक

इंदु त्रिपाठी

कर्मचारीगण

जयंत शील

सुनील माहौर

सरिता ठाकुर

घनश्याम देवाल

सर्वेश पिड़िहा

मयुर

अरविन्द सक्सेना

अर्पित गुप्ता

अनिल सक्सेना

मानसी गुज्जेवार

म.प्र . विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग) का दल डॉ. विवेक कटारे

डॉ. देवानु भटनागर

परियोजना समन्वयक प्रमुख

ओंकार राम जूनियर रिसर्च फेलो नितिश कुमार गुप्ता रिसर्च एसोसिएट 3240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021 [भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3241

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

विषय सूची

i प्रस्तावना..

नीमच विकास योजना 2035 योजना दल....

विषय सूची.. V सारणी सूची.. ..xi मानचित्र सूची. XV

1 अध्याय 1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ..

1 1.1

नगर परिचय ....

1 1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि.

1 1.1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य..

1.1.3 दर्शनीय स्थल एवं महत्वपूर्ण स्थल.... .2

3 1.2

अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति..

.3 1.2.1 भौतिक स्वरूप .

3 1.2.2जलवायु .

4 1.3 नियोजन हेतु प्रयास.......

4 1.4 निवेश क्षेत्र....

.6 1.4.1 नगर निगम क्षेत्र .

.9 अध्याय 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण .

2.1

9 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

10 2.1.1 अमृत योजना.

10 2.1.2 सुदूर संवेदन..

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली. 12

13 2.2

विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली .

14 2.2.1 उद्देश्य..

15 2.2.2 कार्यप्रणाली .

17 2.3

अमृत मानकों की व्याख्या.

17 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping)

2.4

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता . 25

27 2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प.

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन....... 32

V 3242

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 अध्याय 3

3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण..

विकास योजना -2031 क्रियान्वयन परिदृश्य . 3.1

विकास योजना 2031 क्रियान्वयन का मूल्यांकन... 3.2

3.2.1 आवासीय

3.2.2 वाणिज्यिक..

3.2.3 औद्योगिक.

3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं .

3.2.5 आमोद -प्रमोद .

3.2.6 यातायात एवं परिवहन.

3 3.3 विकास योजना 2031 में उपान्तरण...

3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग .

3.5 ग्राम विकास .

3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण.

3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण

3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात.

4 3.6.3 शिशु जनसंख्या..

3.6.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या .

3.6.5 साक्षरता

E

E 3.6.6 कार्यशील जनसंख्या.

3.6.7 जनसंख्या घनत्व.....

3.7 व्यावसायिक संरचना .

3.8 जनसंख्या परिवर्तन ,

3.9 नगर के मुख्य कार्यकलाप .

3.10 नगरीय विस्तार .

E 3.11 गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र..

3.12 योजना कालावधि.......

3.13 अनुमानित जनसंख्या

3.14 आवास आवश्यकता....

3.14.1 आवासों की कमी.

3.14.2 अनुमानित आवास आवश्यकता

3.14.3 आवासों का प्रकार .

E 3.14.4 अनुमानित व्यवसायिक संरचना.

3.15

भौतिक अधोसंरचना .

3.15.1 जल प्रदाय ...

3243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

3.15.2 जल- मल निकास एवं स्वच्छता . 62 3.15.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.. 62

62 3.15.4 विद्युत प्रदाय....

3.15.5 शैक्षणिक 62 3.15.6 संचार . 63 3.15.7 डाक-तार 63

63 3.15.8 सुरक्षा.

3.15.9 अग्निशमन सेवा केन्द्र 63

63 3.15.10 धोबीघाट

3.15.11 शमशानघाट एवं कब्रिस्तान . 63 3.15.12 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र 64

64 3.15.13 भू-जल आवर्धन.

अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव-2035 65 4.1 विकास योजना-2031 का पुनर्विलोकन.. 65

65 4.2 नियोजन अवधारणा..

4.3 विकास योजन्ना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता . 66

66 4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035.

67 4.4.1 आवासीय

4.4.2वाणिज्यिक. 67 4.4.3 मिश्रित . 70 4.4.4 औद्योगिक. 70 4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं. 70

70 4.4.6 आमोद- प्रमोद...

71 4.4.7 यातायात एवं परिवहन,

71 4.5 निवेश इकाईयाँ .

4.6 नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र . .73

73 4.7 संवेदनशील क्षेत्र ......

74 4.8 असंगत भूमि उपयोग.......

76 4.9 ग्राम विकास..

अध्याय 5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा . .77

.77 5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा

5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति............ 78

82 5.2.1 अवसान केन्द्र .

5.2.2 वाहन विराम स्थल 82 3244

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली . 83 5.4 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई . 84 अध्याय 6 विकास नियमन . 87

87 6.1 प्रवृत्तशीलता.

6.2 क्षेत्राधिकार , 87 6.3 परिभाषायें .

90 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र. 92 6.5 आवासीय .

97 6.5.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन.. 97 6.6

बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण... 99 6.7 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.. 99 6.8 मिश्रित उपयोग.

99 6.8.1 मिश्रित उपयोग नियमन

99 6.8.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत 100 6.8.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें..

6.9 वाणिज्यिक .

100 101 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका..... 101 6.10 औद्योगिक .

102 6.10.1 औद्योगिक विकास के मानक. 102 6.11 सामुदायिक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु नियमन.. 103 6.12 यातायात 104

104 6.12.1 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक..

6.13 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन...... 104 6.14 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड.... 104 6.14.1 वर्तमान आवासीय क्षेत्र . 104 6.14.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां 106 6.14.3 सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक 108 6.15 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान....... 108 6.16 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक .. 109 6.17 शॉपिंग मॉल /खुला मॉल . 110 6.18 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड.... 110

.110 6.19 हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस, लाजिंग / बोर्डिंग.......

6.20 मैरिज गार्डन... 111 6.21 बारात घर / मांगलिक भवन/ कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल ...... .111 3245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 6.22 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड.............1

111 6.23 छविगृहों के लिए मापदण्ड .

112 मल्टीप्लेक्स..

6.24

6.25 बंगला, बगीचा भूमि के लिए नियमन, 112

112 6.26

उद्यान.

112 6.27 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन...

113 6.28 ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र .

6.29 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां . 113

118 मिश्रित उपयोग कॉरिडोर .

6.30

6.31 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया . 118 अध्याय 7 योजना क्रियान्वयन . 119 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन . 119 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति 120

121 7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम......

7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व . 122

122 7.4

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना........

122 7.4.1 नियंत्रित विकास

122 7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन .

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना . 123 7.5

विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण . 124

.124 7.6

योजना एवं कार्यक्रम....

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.... 125

125 7.7

प्रथम चरण कार्यक्रम........

संसाधन गतिशीलता

7.8 126 7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र .. 126 7.10

योजना की व्याख्या.. 128 7.11 योजना कालावधि . 128

131 परिभाषाएँ .

143 परिशिष्ट 1

144 परिशिष्ट 2 .

145 परिशिष्ट 3 .

3246

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021 [भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

सारणी सूची

विवरण

सारणी क्रमांक

पृष्ठ क्र.

1 सारणी 1 - सा-1 नीमच नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूर

5 सारणी 1 - सा-2 नीमच निवेश क्षेत्र

6 वार्ड अनुसार जनसंख्या

सारणी 1 -सा-3

11 उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2- सा-1

12 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब - क्लासेस

सारणी 2-सा-2

17 जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2-सा-3

18 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो- स्पेशियल डाटा

सारणी 2- सा-4

20 सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

21 ढलान की विभिन्न श्रेणीयों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-6

22 मृदा विश्लेषण

सारणी 2- सा -7

22 जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2- सा-8

23 भूमि मूल्य

सारणी 2-सा-9

23 भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2- सा -10

24 जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा -11

24 सारणी 2- सा-12 भूमि अवक्रमण

25 सारणी 2- सा-13 मार्ग संरचना बफर

28 Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2- सा-14

31 Land Suitability Area

सारणी 2- सा-15

34 भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2021 अनुसार )

सारणी 3- सा -1

35 सारणी 3 - सा -2 भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2021 मानचित्र अनुसार)

37 वाणिज्यिक क्रियान्वयन

सारणी 3-सा-3

42 भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3- सा-4

42 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

सारणी 3 - सा-5

46 जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3 - सा-6

45 वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3- सा-7

48 वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3- सा-8

48 शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3 - सा-9

49 शिशु लिंगानुपात

सारणी 3- सा-10 3248

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

सारणी 3- सा -11

सारणी 3- सा-12 साक्षरता प्रतिशत सारणी 3- सा-13

[भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

49

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

50

50

कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

सारणी 3- सा-14 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा-15

51

जनसंख्या घनत्व विश्लेषण

सारणी 3- सा -16 व्यावसायिक संरचना सारणी 3- सा-17 जनसंख्या परिवर्तन सारणी 3- सा -18

53

54

54

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3- सा-19

55

57

अनुमानित जनसंख्या ( Population Projection )

सारणी 3- सा-20 जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2035

सारणी 3- सा-21 आवासों की कमी सारणी 3- सा-22

58

59

60

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

2035

सारणी 3- सा-23

सारणी 4- सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग सारणी 4-सा-2

61

आय समूह अनुसार आवासीय इकाइयों की आवश्यकता

67

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र

सारणी 4- सा-3 निवेश इकाईयां सारणी 4- सा-4 असंगत भूमि उपयोग सारणी 5- सा -1

68

72

74

वर्तमान मार्गो की चौड़ाई

सारणी 5- सा-2

79

85

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 6- सा-1 भू- उपयोग परिक्षेत्र सारणी 6- सा-2

93

प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6- सा-3

96

98

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा-4 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा-5

101

102

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6- सा-6

103

सामुहिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6- सा -7

सारणी 6- सा-8

सारणी 6- सा-9

105

वर्तमान आवासीय क्षेत्र के विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

106

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

107

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू- तल के मापदण्ड

सारणी 6- सा -10

108

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

सारणा 6- सा -11 |

109

अनापचाारक वग कालए प्रावधान

सारणी 6- सा-12

113

उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 7- सा-1

120

विकास योजना का क्रियान्वयन

सारणी 7- सा-2 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

125 भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021 3249

नीमच विकास योजना (प्रारूप ) 2035 3250

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

मानचित्र सूची

मा. क्र.

शीर्षक 1.1 Regional Setting

1.2 Location Map of Planning Area 1.3 PlanningArea

2.1 SatelliteImages

2.2 DigitalElevation Model 2.3 Building Footprint

2.4 Slope

2.5 Contour

2.6 Lithology

2.7 Soil Texture

2.8 GroundWater Prospects 2.9 Earthquakes Zones

2.10 Land Value

2.11 Geomorphology

2.12 Water Body Buffer

2.13 Land Degradation

2.14 Road Buffer

2.15 Land Suitability (Model-1) 2.16 Land Suitability ( Model -2) 2.17 Land Suitability (Model -3 ) 3.1 Existing Landuse

3.2 WardMap

3.3 Ward Wise Sex Ratio

3.4 Ward WiseChild Population (0-6) 3.5 Ward Wise Child Sex Ratio 3.6 Ward WiseSC/ST Population 3.7 Ward Wise Literacy

3.8 WardWiseWork Participation 3.9 WardWisePopulation Density 3.10 Urban Sprawl

पृष्ठ क्र.

2A

2B

6A

12A

12B

20A

22A

22B

22C

22D

22E

24A

24B

24C

24D

24E

26A

30A

30B

30C

34A

48A

48B

48C

50A

50B

50C

50D

52A

56A 3251

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

56B Slum

3.11

62A 3.12 Existing Water Supply Network

62B 3.13 Existing Power Supply Network

64A 3.14 Existing ATM

64B 3.15 Government Land

64C 3.16 BusStop

64D 3.17 Existing Community Toilet

68A 4.1 Proposed Landuse

72A 4.2 Planning Unit

82A 5.1 Existing Transport Network

86A 5.2 Proposed Transport Network

126A 7.1 FirstPhaseImplementation 3252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 अध्याय 1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ 1.1 नगर परिचय

नीमच मालवा क्षेत्र के उत्तर- पूर्व भाग में स्थित होकर मध्यप्रदेश का एक प्रमुख जिला है । यह जिला उत्तर दिशा में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ , पश्चिम दिशा में राजस्थान के प्रतापगढ़ पूर्व व दक्षिण दिशा में मंदसौर जिले से घिरा हुआ है । नीमच नगर उज्जैन संभाग का एक प्रमुख जिला है ।

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

पूर्व में यह नगर मीना जनजाति का कस्बा होने के कारण ' मीनाच' नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश शासन की सैनिक छावनी होने के कारण इसे नीमच अर्थात् नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एण्ड केवलरी हैड क्वाटर्स के नाम से भी जाना जाता है तथा नीम के पेड़ों की बहुतायत के कारण इसे नीमच कहा गया है ।

1.1.2क्षेत्रीय परिदृश्य

नगर के मध्य से महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग गुजरने के कारण देश के प्रमुख नगर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा. जयपुर, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल तथा अन्य प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग से जुड़ा है । साथ ही महू- नीमच रेल मार्ग से मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, इन्दौर, मन्दसौर आदि प्रमुख नगरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है । नगर में मुख्य रूप से कृषि उत्पादन से सम्बंधित व्यवसाय होता है । गेहूं, चना, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, अफीम, अजवाईन, इसबगोल , अश्वगंध आदि का कृषि उत्पाद होने से नगर में बहुत बड़ी कृषि उपज मण्डी, रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है । इस मण्डी से कृषि उपज का देश के अन्य प्रमुख नगरों में निर्यात होता है । इस कारण नगर का क्षेत्रीय दृष्टि से भी अधिक महत्व है ।

नीमच नगर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1 - सा- 1 समीपस्थ नगर

दूरी (कि.मी.)

1

2

56

प्रतापगढ़ (राजस्थान)

मंदसौर

50

रतलाम

135

नागदा

145

65

चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

उज्जैन

200

260

इन्दौर

भोपाल

450 3253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 1.1.3 दर्शनीय स्थल एवं महत्वपूर्ण स्थल

ऐतिहासिक रूप से नीमच, मेवाड़ राज्य का भाग था । वर्ष 1790 में सिंधिया रियासत द्वारा इसे अपने राज्य में सम्मिलित किया गया । वर्ष 1817 में ब्रिटिश शासन द्वारा सिंधिया स्टेट से नगर को प्राप्त कर, इसे सैनिक छावनी बनाया एवं नीमच नाम दिया गया । वर्ष 1822 में यह राजपूताना एवं मालवा राजनैतिक संगठनों का संयुक्त मुख्यालय बना एवं वर्ष 1895 में यह मालवा क्षेत्र का मुख्यालय बनाया गया ।

अंग्रेज शासन की समाप्ति के पश्चात् सन् 1952 में एकीकृत नगर पालिका परिषद् का गठन किया गया । नगर पालिका के गठन के उपरान्त नगर के भौतिक विकास को गति प्रदान करने के लिये सन् 1956 में नीमच नगर सुधार न्यास का गठन किया गया था । इस सुधार न्यास का नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसके कारण तहसील स्तर के इस नगर में ग्रिड आयरन पद्धति के मार्ग , स्टेडियम , तरणताल आदि जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं । राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.08.94 द्वारा न्यास का निरसन कर उसकी समस्त आस्तियां एवं दायित्व नगर पालिका परिषद् नीमच को सौंपा गया । वर्तमान में नीमच नगर पालिका के अन्तर्गत दिनांक 01.08.94 से न्यास का विलय होकर नगर विकास प्रकोष्ठ कार्यरत है । वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश गठन के समय नगर को प्रशासनिक सब डिवीजन बनाया गया एवं वर्ष 1998 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया है, जिसके कारण नीमच अब एक प्रशासनिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है ।

किलेश्वर महादेव मंदिर

किलेश्वर महादेव मंदिर नगर का अत्यंत सुन्दर मंदिर है, जो धार्मिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है । शिवरात्रि के पर्व पर यहां एक सप्ताह के लिये मेले का आयोजन होता है, जिसमें नगर तथा आसपास के हजारों दर्शनार्थी यहां आते हैं । मेले की व्यवस्था एवं प्रबंध नगर पालिका नीमच द्वारा किया जाता है । शहर के मध्य प्राचीन किलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो कि केन्ट क्षेत्र से लगा है ।

नगर के मध्य भूतेश्वर महादेव मंदिर, सांवरियाजी का मंदिर (नीमच सिटी), सी.आर.पी. एफ. क्षेत्र में चर्च, गुरूद्वारा , किला तथा प्राचीन इमारतों के निर्माण हुए हैं, जो धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं , जिनका संरक्षण उत्थान तथा विकास विशेषज्ञों से परामर्श कर किया जाना उचित होगा । 3254

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

PlanningArea

NEEMUCH

Legend

Waterbody

RailwayLine

NationalHighway

1.1-REGIONALSETTING

Forest DistrictBoundary

MajorRoad

CityCentre

StateBoundary

Source:SurveyofIndia,Toposheet 269

8.51725.53442.55159.568 Km

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

MadhyaPradesh

Sitamau

Mandsaur

Jaora

NH79

Jawad

Pratapgarh

Neemuch

Nimbahera

NOTE

25KM

Chittorgarh

142

Rajasthan50KM

75KM

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

100KM

700 3255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

270

ToManasa

PlanningAreaBosadery

Lagend

dsaur ToMandsa

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

SensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

ToBarukheda

ToMandsaur ToMandsaur

Landuse&UrbanSurveyDivisionRemote ToChittorgarh

Neemuch

00.511.522533.54Km

ToChollSadri

ToChittorgarh

1.2-RegionalLocationMap

Shajapur

Dewas

AgarMalwa

Indore

Madhya Pradesh

Mandsaur

Neemuch

Dhar

Ratlam

NarmadaRiver

Jhabua

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

IndoreindustrialRegion 3256

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप )

भा‌द्वामाता मंदिर

नीमच शहर से 18 किमी. दूर भाद्वामाता मंदिर स्थित है, जो कि मनासा मार्ग पर आता है । जहां पर नवरात्र के समय मेले आदि का आयोजन भी होता है । कई स्थानों से यहां पर श्रद्धालु आते हैं, जो कि अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं और पूर्ण होने पर पुनः आते हैं । 1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

नीमच नगर मालवा क्षेत्र में स्थित होकर उज्जैन राजस्व संभाग का जिला मुख्यालय है तथा राजस्थान सीमा से लगा हुआ है ।

यह नगर रेल मार्ग से सीधे मन्दसौर, रतलाम, नागदा , उज्जैन , इन्दौर, भोपाल, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ , उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर , जयपुर, कोटा , नई दिल्ली आदि देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जुड़ा है । साथ ही सड़क मार्ग ( महू- चित्तौड़गढ़ ) से मन्दसौर, रतलाम, धार , महू, इन्दौर , खण्डवा, बुरहानपुर तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, नसीराबाद आदि प्रमुख नगरों से सीधा सम्पर्क होने से क्षेत्रीय संदर्भ में काफी महत्व रखता है ।

1.2.1 भौतिक स्वरूप

नीमच नगर राजस्थान की सीमा से लगकर समतल मैदान पर बसा हुआ है । नगर समुद्र तल से 452 मीटर ऊंचाई पर 24° 28 ' उत्तरी अक्षांश एवं 74 °51 ′ पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला है । नगर के उत्तर दिशा से पूर्व की ओर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर दो नाले प्रवाहित हो रहे है , जो नीमच सिटी के पास आपस में मिलकर रेतम नदी में मिलते है । नगर के मध्य से महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग तथा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन गुजरने के कारण नगर तीन भागों में विभक्त हुआ है ।

1.2.2जलवायु

नीमच नगर मालवा क्षेत्र में स्थित होने से यहां की जलवायु सौम्य है । यहां पर रात्रि में काफी कम तापमान रहता है । ग्रीष्मकाल में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, अधिकतम गर्मी मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य तक रहती है । शीतकाल में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है । सर्वाधिक ठंड दिसम्बर एवं जनवरी माह में रहती है । नगर में अरब सागर की मानसूनी हवाओं से औसत वर्षा 812 मिलीमीटर होती है । अधिकांश वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है ।

अप्रैल से सितम्बर तक नगर में वायु प्रवाह की दिशा दक्षिण- पश्चिम से उत्तर की ओर रहती है, जिसमें सामान्यतः अधिक गति होती है । शेष अवधि में वायु प्रवाह दिशा उत्तर - पूर्व से दक्षिण- पश्चिम दिशा की ओर रहती है । 3257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 1.3 नियोजन हेतु प्रयास

नगर नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्षेत्रीय , नगरीय एवं स्थानीय संदर्भ में विकास के दबाव एवं आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर की प्राप्ति की आकांक्षा की जाती है । इसके लिये शासकीय, अर्धशासकीय , स्थानीय निकाय एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास योजना में दिये गये भू- उपयोगों के प्रस्तावों को ग्राह्य करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर का सर्वांगीण विकास हो सके ।

नीमच विकास योजना-2011 नगर के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम प्रयास था। विकास योजना का अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-94-99- बत्तीस भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2000 जो कि म.प्र. असाधारण राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 1474 दिनांक 14 जुलाई 2000 में प्रकाशित हुई है । उक्त दिनांक से ही नीमच विकास योजना प्रभावशील हुई है । साथ ही नीमच विकास योजना- 2031 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3 / 14 / 2014/32 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा अनुमोदित की जाकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 07.04.2017 से प्रभावशील थी ।

1.4 निवेश क्षेत्र

नीमच निवेश क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2365 / एफ-1-54 /33 /73 भोपाल , दिनांक 25.09.1973 द्वारा किया गया है ।

नीमच निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7347.34 हेक्टर है , जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 13 ग्राम सम्मिलित है । वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,40,871 है । निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों एवं उनकी जनसंख्या का विवरण सारणी क्रमाक 1 - सा -2 में दर्शाया गया है । 3258

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 नीमच निवेश क्षेत्र

क्र.

ग्राम का नाम

सारणी 1 -सा- 2 क्षेत्रफल (हेक्टर में)

जनसंख्या 2011 राजस्व अभिलेख अनुसार

1

2

1

डुंगलावदा 2

चंगेरा

3

खडावदा 4

लेवड़ा 5

धनेरियाकलां 6

अरन्याकुमार 7

जगोली 8

जयसिंगपुरा 9

हिंगोरिया 10

कनावटी 11

भोल्यावास 12

रावतखेड़ा 13

जैतपुरा

(अ) ग्रामीण क्षेत्र (अनुक्रमांक 1 से 13)

(ब) नगरपालिका क्षेत्र

कुल योग (अ+ब) जी.आई.एस. अनुसार

3

4

5

208.88

211.13

737 376.84

377.10

613

212.08

208.49

534 214.68

219.86

850 773.79

795.94

2731 359.76

340.59

350 213.54

212.37

518 303.11

303.54

1236 432.40

432.95

849 569.78

573.59

2903 282.06

287.11

540 383.47

384.91

402 56.54

57.07

33

4383.34

4408.24

12,296 2964.00

2987.07

1,28,575 7347.34

7395.31

1,40,871 स्त्रोत : भारत की जनगणना वर्ष 2011 एवं भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

नोटः- नगर पालिका के क्षेत्रफल में नीमच नगर (सी.आर.पी.एफ. सहित ) एवं कस्बा नीमच का क्षेत्र सम्मिलित है । 3259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

राजस्व अभिलेख अनुसार नीमच निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7347.34 हे. है जबकि जी.आई.एस. तकनीक के आधार पर निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7395.31 हे. प्रगणित होता है । चूंकि नीमच विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन जी.आई.एस. तकनीक के आधार पर किया जा रहा है , अतः आगामी गणनाओं हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7395.31 हे. मानते हुये समस्त गणनाएं की गई हैं ।

1.4.1 नगर निगम क्षेत्र

वर्ष 1947 तक नीमच नगर के तीन प्रमुख भागों में से नीमच सिटी एवं बघाना ग्वालियर रियासत के अंग थे तथा छावनी का क्षेत्र अंग्रेज शासन के अधीन था । छावनी के असैनिक क्षेत्र में नगर पालिका के दायित्व का संपादन केन्टोन्मेंट बोर्ड द्वारा किया जाता था । सैनिक शासन समाप्त हो जाने के पश्चात् छावनी के लिये सर्वप्रथम सन् 1936 में म्यूनिसीपालिटी एक्ट, 1954 के अन्तर्गत एकीकृत नगर पालिका का गठन हुआ । पूर्व में नगर पालिका का क्षेत्रफल 1342.0 हेक्टर होकर 36 वार्डों में विभक्त था, तत्पश्चात् सन् 2002 में नगर पालिका के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई थी, जिसके अनुसार नगर पालिका का कुल क्षेत्रफल 2964.00 हे. हुआ है । सन् 2004 में नगर पालिका सीमा को 40 वार्डों में विभक्त किया गया है, जो अभी तक यथावत् है । नगर पालिका सीमा में नीमच नगर (सी.आर.पी.एफ. सहित) एवं नीमच कस्बा सम्मिलित है ।

वार्ड अनुसार जनसंख्या

सारणी 1 - सा- 3

जनसंख्या

वार्ड के नाम

वार्ड क्र.

जनसंख्या

वार्ड के नाम

वार्ड क्र.

6

5

4

3

2

1

1086

भगतसिंह

2593

21

राजीव गांधी

1

1613

22

2656

शहीद

जाजू

2

4030

23

दयानंद

1299

3

अहिल्याबाई

3656

24

अशोक

2120

कालिदास

4

1790

25

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

4524

चंद्रशेखर आजाद

5

4761

26

शिवाजी

2377

6

रहीम

3690

3817

27

डॉ. अम्बेडकर

डॉ. राधाकृष्णन

7

3874

28

6385

सुभाष

इंदिरा गांधी

8

5446

29

डॉ. श्याम प्रसाद

2553

महावीर

9

4837

टेगोर

30

8431

10

गोपालकृष्ण

1645

31

3412

जवाहर

सरोजिनी नायडू

11

5302

32

राज गोपालाचार्य

3436

शास्त्री

12

4832

33

3729

कस्तूरबा

13

डॉ. भामा 3260

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

A

PlanningAra

Neemuch

Legend

NEEMUCH 1.3-PLANNINGAREA

Waterbody

RailwayStation

RallwayLine

MunicipalAreaBoundary

Airstrip

MunloipalAres

PlanningAreaBoundary

Roads

BulltupArea

StateHighway

VillageBoundary

BusStand

1.5 22.53

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

202730%

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

To

ToSingoli

MAHUNASIRABAD(SH31)

ToBarukheda

ToMandsaur

HINGORIA

BHOLYAWAS

KANAWATI

DUNGLAWADA

SH31A

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh

JAGOLI

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToChellBadr415

ToChittor

MOREJE 3261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

जनसंख्या

वार्ड के नाम

वार्ड क्र.

3

2

1

1936

संत भावे

14

2502 15

किदवई

1748 16

मौलाना आजाद

4916 17

विक्रम

2834 18

विवेकानंद

1677

तिलक

19

2626

प्रताप

20

स्त्रोत:- नगर पालिका

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप)

जनसंख्या वार्ड के नाम

वार्ड क्र .

6

5

4

3673 34

डॉ. जाकिर हुसैन

3416 35

काटजू

1502 लोहिया

36

2901

कबीर

37

1568

गांधी

38

1552 लक्ष्मीबाई

39

1350 माधवराव सिंधिया

40

1,28,575

कुल 3262

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप ) 2035 3263

मध्यप्रदेश राजपुत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

अध्याय 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । जिस भूमि पर नगर की बसाहट है , उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं ।

नगर विकास एक सतत् गतिविधि है, जिसे नगर नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप नियोजन की सतत् प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाब को दृष्टिगत रखते हुए नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है । इसके लिए शासकीय , अर्धशासकीय सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास योजना में दिये गये भू- उपयोग के प्रस्तावों का पालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ- साथ अन्य आवश्यक गतिविधियाँ जैसे-आवासीय , आमोद -प्रमोद , व्यावसायिक , प्रशासनिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें ।

भारत सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई । अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन , हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख- सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना को सृजन करना है , जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर , विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड ( Design & Standards ) दिये गये हैं । 3264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन ( रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक ) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं: -

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना ।

2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।

3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना ।

2.1.2सुदूर संवेदन

भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू.- II ( World View - II ) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अंतर्गत 1: 4000 के पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने में किया गया है । अमृत योजना मे उपग्रह चित्रों के मानक सारणी क्रमांक 2- सा -1 में दर्शाये गये हैं । 3265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप )

उपग्रह चित्रों के मानक

S.No. Description

2

1

1

सारणी 2- सा- 1

Remarks

Value

4

3

0.5 meters or better

Spatial Resolution 2

Spectral Resolution

3

IR band is optional

PAN Sharpened (Bands: Panchromatic , Red , Green, Blue and Near Infrared)

Less than 1 /4th of pixel size

Band to Band registration

4 Radiometry

5

10 bit or better

Nearest Neighbourhood

ImageResampling

Monoscopic/ Stereoscopic

PlainAreas : Monoscopic

Highly Hilly areas:

Stereoscopic

6

Need of Stereoscopic to bereviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than15 degrees .

Less than 10 degree from

nadir

Monoscopic data view angle

Stereoscopic

7 Product type

Inspecific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed

Base to Height (B/H) ratio : 0.6 < B / H < 0.8

One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir

Ortho - kit data with RPCS

Imagedata shouldbe

associated with

corresponding Rational

Polynomial Coefficients

(RPCs)

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद 3266

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है , जिसके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली , प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेस एवं सब- क्लासेस में विभाजित किया गया है । इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है , जो कि सारणी क्रमांक 2- सा -2 में दर्शाई गई है ।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

सारणी 2 - सा- 2 S. No.

Classification based on Use&Attributes Spatial Layers

Sourcefor Spatial

data generation

Classes Sub Classes 1

2

3

4

5 1

3

16 Baselayers

1. Road

Very High Resolution

Satellite Data

2. Bridges

3. Water Bodies

2

22

48 Urban Land use/Land cover

Very High Resolution

Satellite Data

3

16

46 Building Footprints

VeryHigh Resolution

Satellite Data

4

1

1

CARTO DEM - NRSC ,

ISRO

Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model ( DTM)

5

1

Cadastral Layer

State Revenue

Department

6 Boundaries

1

1 1. Planning Boundaries Town& Country Planning

1

Urban Local Bodies

1 2.Municipal Boundaries

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद 3267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

282

PlanningArea

Legend

Source:MPCST&NRSC PlanningAreaBoundary

NEEMUCH 2.1-SATELLITEIMAGES

SENSORRESOLUTION(inMeters)

WORLDVIEW-II,0.5 CARTOSAT,2.5

LISS-III,23.6

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Neemuch

020406080100120140160 Km

WORLDVIEW-II,2016

CARTOSAT,2011

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

LISS-III,2012,

LISS-III,2005, 3268

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

287

A

PlanningArea

Neemuch

Legend

2253354 Km

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Source:CartoDEM,MAPIT Roads

StateHighway

Low:460Low

High:500High

1.5

NEEMUCH 2.2-DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)

Height(Meter)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

ToManasa

SHA

ToMandsaur MAHUNASIRABAD(SH31)

ToMandsaur ToMandsaur SH31A

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToChittorgarhs

ToChotiBadri18

ToChittorgar 3269

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

नीमच विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थाई एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट , जो अत्यावश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है , जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थाई एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने , नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक , भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव , भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो ।

एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है-

धरातल विशेषताएँ

भौगोलिक स्थिति यथा कंटूर, सामान्य अथवा अत्यधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत , जलप्लवित क्षेत्र , सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान , हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण स्थल , नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक , आमोद- प्रमोद, यातायात एवं रिक्त क्षेत्र जो भावी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषताएँ

आयु समूह, लिंगानुपात, आव्रजन वितरण, भावी जनसंख्या , जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना ।

आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ , आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण , व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ । 3270

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

यातायात विशेषताएँ

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, जलाशय , रेलवे , वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना ।

आवास विशेषताएँ

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

सार्वजनिक सेवाएं

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएं ।

सार्वजनिक सुविधाएं

शैक्षणिक संस्थाएँ , आमोद - प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं , वाणिज्यिक क्षेत्र ।

उपरोक्तानुसार जो जानकारी एकत्रित की गयी है वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू-।। (World View -II ) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं , जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईडलाइन के अंतर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है ।

2.2.1 उद्देश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

वर्ल्ड व्यू- ॥ ( World View -II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी- ॥ को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना , जिसमें आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद- प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।

नीमच नगर की बसाहट विस्तार मानचित्र तैयार करना

विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।

1. संपूर्ण नीमच नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना । 3271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 2. नैसर्गिक आपदाओं का जैसे भूमि कटाव , भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।

3. जल स्त्रोत , नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय , ढलान , मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना ।

5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

जनगणना के आँकड़ें

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु भारत की जनगणना वर्ष 1951 , 1961 , 1971 , 1981 , 1991 , 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है । 2.2.2कार्यप्रणाली

नीमच नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई. एस . आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली प्रस्तुत है । अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है- 3272

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

WorldView II SatelliteData

Acts& Rules

Ancillarydata

GISLayers

T&CP Act 1973

T

Population

Projection

DataVetting and Correction

MPBhumi VikasNiyam 2012

Demography

&Socio

Economicdata

Thematic Mapping

Infrastructure

AMRUT Guideline

Geomorphology

UrbanSprawl

Landuse

Land Allocation

Soil

GAP Analysis

Slope

T

RoadBuffer

V

Drainage Buffer

Comprehensive Urban land Suitability Map

Weightage Analysis

Suitability Index

Land Available forPlanning

Proposed Landuse Allocation

DraftDevelopment Plan 3273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनसार नगर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किये गये हैं , इन आंकड़ो में नगर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आंकड़े , औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार इत्यादि के साथ - साथ जल प्रदाय, जल- मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन , पर्यावरण , पुरातत्व, पर्यटन , राजस्व आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है ।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping )

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं जिसकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में दर्शायी गई है ।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया है । जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 2- सा -3 में दर्शाया गया है ।

Geo- Spatial Data Content

सारणी 2- सा- 3

SUB -CLASS

CLASS

CODE

S.No

4

2

3

1

01-01

National Highway

01-02

StateHighway

01-06

Bypass

01-09

Major City Road

Road

1

Other Public Road

01-11

Other Private Road 01-12

01-15

VillageRoad

FootPath

01-15

03-01

Culvery

3

Bridges

03-03

BridgeAcross River 3274

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

2.3.1.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन

[भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप ) 2035 राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी. हैदराबाद) से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर नीमच नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2 - सा -4 में दर्शायी गई है ।

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो - स्पेशियल डाटा

S.No CODE

CLASS 1

2

3 06-04

1

06-05

Residential 06-06

07-01

07-03

2

Commercial 07-04

07-13

08-01

08-08

3

08-09

Industrial 08-10

08-11

4

09-01

Mixed

10-01

5

Educational 10-05

11-01

6

11-02

Health Services 11-04

12-01

7

12-02

Central Govt. Property 8

13-01

StateGovt . Property

सारणी 2 - सा- 4 SUB- CLASS

4

House

Group of Houses

Apartment

Retail

General Business

Hotel / Lodge/ Restaurant

Hostel

Manufacturing

Agro based & Food Processing

Obnoxious

Cottage& Household

Other Industries

Residential & Commercial

School

Anganwari

College

Polytechnic

Govt. Hospital

PrivateHospital

Clinic/Dispensary

Office

Quarter

Office 3275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

CLASS S.No CODE

3

2

1

15-02

15-05

15-06

15-08

15-09

15-11

Public &Semi- 9

Public

15-12

15-15

15-16

15-25

15-28

15-30

16-01

16-02

16-03

10

Religious

16-05

16-09

Recreational 11

17-01

18-01-01

18-01-02

Public Utilities 12

18-03-01

18-04-02

21-01

21-02

13

Heritage

21-03

24-01

14

Transportation

Traffic related

25-04

15

26-02

Rural 16

26-03

33-09

Others

33-10

17

33-17

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप)

SUB - CLASS

4

Banks

PoliceStation

Cantonment/Battalion

Crematorium Burial Ground /Grave Yard GuestHouse/Rest House

Dharmashala

Tourist Facility Centre

Museum

Public Library

Public/ Community Toilet

Old ageHome

FireStation

Temple

Mosque

Idgah

Gurudwara

Aashram/Math /Bhojanshala

Garden

Water Treatment Plant

Water Pumping Station

Sewage Treatment Plant

Electric Sub- Station

Monuments

Fort

Archaeological Site

Bus stand /Terminus

Multi- Level Parking

House

Group Of House

Farm house

Dairy farm

Gaushala 3276

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 2.3.1.3 ग्राम/ वार्ड सीमा

गया है । भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू- अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया ।

भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई ।

नगर पालिका परिषद से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिका परिषद सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया ।

अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1 :30000 तथा 1: 25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया । उक्त मानचित्रों का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है । जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए एवं उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया ।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर नीमच निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं । क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं । अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2- सा -5 में दर्शायी गई है ।

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5 S.No.

CODE

CLASS

SUB - CLASS

1

2

3

4

37-05

VillageBoundary

37-06

1

ForestBoundary

Administrative Boundaries

37-07

RevenueBoundary

2

38-01

Planning Area Boundary

38-04

Planning Boundaries

ControlledArea Boundary 3

37-05

Municipal Boundary

37-06

WardBoundary

Municipal Boundaries

37-07

ZoneBoundary 3277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

292

PlanningArsa

Neemuch

NEEMUCH

Legend

Commercial

Residential

Educational

Waterbody

Religious

Industrial

Rallway

RailwayLine

Roads

Central/StateGovt.Property

HealthServices

Mixed

Pubilo&Seml-public

Park

2.3-BUILDINGFOOTPRINT

Source:BulikingFootprintGeospatialDate-AMRUT,

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

ANTONME 3278

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto -DEM (Cartosat - 1 Derived Digital Elevation Model ) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है । ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर) X100

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2 - सा -6 में दिया गया है ।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2-सा- 6 क्र.

ढलान (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) क्षेत्रफल (प्रतिशत) 1

2

3

4

1

<1

5850.5

79.11

2

1-3

1511.7

20.44

3

3-5

33.16

0.45

7395.31

योग

100.00 %

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.5 कंटूर

नीमच निवेश क्षेत्र की भूमि की समुद्र सतह से ऊँचाई की जानकारी हेतु कंटूर मानचित्र निर्मित किया गया है ।

2.3.1.6 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग " Soil & Land use Survey of India ( SLUSI ) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव, मिट्टी की बनावट तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र तैयार किये गये हैं । मृदा विश्लेषण सारणी 2 - सा-7 में दर्शित है । 3279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

मृदा विश्लेषण

क्र.

मिट्टी की संरचना

2

1

1

Clayey 2

Clayey Skeletal

Fine 3

4

FineLoamy 5

Loamy Skeletal 6

Waterbody 7

Builtup

योग

2.3.1.7 जलाशय

सारणी 2-सा- 7

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हे.में)

4

3

12.10

895.14

5.63

416.57

3758.80

50.83

5.38

397.97

4.97

367.75

1.22

90.02

19.87

1469.10

100%

7395.31

वर्ल्ड व्यू- ॥ (World View - II ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर नीमच निवेश क्षेत्र में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2-सा-8 में दर्शायी गई है ।

जलाशयों का वर्गीकरण

S.No

CODE

2

1

05-01

05-02

05-03

05-04

सारणी 2- सा- 8

SUB- CLASS

CLASS

3

4

River

Stream

Canal

Drain

Water Bodies

1

05-05

05-06

05-08

05-09

Pond

Lake

Island ( River/ Lake)

Reservoir 3280

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

29

A

PlanningArea

Km

4

Legend

NEEMUCH 2.4-SLOPE

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Roade

Source:CartoDEM,MAPIT 6-10High

3-5

StateHighway

1.522.533.5

<1

Slope(Percent)

mạch

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

0

ToManase

ToMandsaur MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur ToMandsau ToJawa

scanacneankiLBORNBRETONBATEINELLINRAINBolianBankRese 3.06.2

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToChittorgarh

ToChotiSadri

ToChittorgarh 3281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

296

PlanningArea

Km

Legend

NEEMUCH 2.5-CONTOUR

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Contour(460m-500m)

Roads

1.522.5335

StateHighway

Source:SruveyofIndiaToposheet

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0 0.5

NALLIN

ToManesa

ToMandsaurs

Pradesh,Bhopal MAHU-HASIRABAD(SH31)

475

ToMandsau To Man ToChittorgarhs

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhya wherewerewiwewerewwwewaterwhereMalveHavewalormahotwaterwalioreserolveissuewolve

ToChotiBadri15.

ToChittorgarte 3282

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

29

PlanningArma

Legend

NEEMUCH 2.6-LITHOLOGY

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

DeccanTrapBasalt

BulltupArea

Roads

StateHighway

1.522.533.5

Source:DistrictResourceMap,GSI Lithology

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

00.5

2200

ToManasa

FIGHE

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsau AnInienzehn200kN2004200AM2010BOLTAN

ToJawad

RATENRECIEN20Taneaemnon

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToChittorgarh

ocean2sb.200M.N

ToChittorgar

ToChotiSadri 3283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

Nowmuch

Legend

NEEMUCH 2.7-SOILTEXTURE

Waterbody

PlanningAresBoundary

RailwayLine

BuiltupArea

1.522.533.54 Km

Landuse&UrbanSurveyDivision LoamyBkeletal

ClayeySkeletal

Roads

Clayey

StateHighway

Fine

FineLoamy

Source:SollandLanduseSurveyofIndia SollTexture

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

ToManssa

SH31A

ToMandsaur MANUNASIRABAD(SH31)

ToMandsaur ToMandsa ToChittorgarh

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal NulareNatverelveNabrewerewelveNiwewerewinewaterwafarewaterwawewerewherewolve

ToChotiSadri SH15

ToChittorgarh 3284

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

PlanningArea

Neemuch

Legend

Waterbody

Moderate

MunlolpalAreaBoundary

RallwayLine

BulltupArea

Roads

Good StateHighway

1.522.533.54 Km

GroundwaterProspects

NEEMUCH 2.8-GROUNDWATERPROSPECTS

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal Source:ResourceSat-2,LISS-IV&integratiofLithology.

0.5

м

ToManasa

ToMandsaur

MAHU-NASIRABAD(SH31)

Mandsau Jawa

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal MSIONwirewolveNoteAve ToChittorgarh

MelorewereNaavewaterNameisorwarewalveHather

NEENe

ToChotiBadr

ToChittorgarh

NOLICJE 3285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप )

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults) , मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी , जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राष्ट्रीय भू- भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ( National Geophysical Research Institute ) के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है । आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत नीमच भूकंप प्रभावित क्षेत्र नहीं है ।

2.3.1.9 भूमि मूल्य

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाज़ार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के कुल वार्ड के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित कर बाज़ार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है । भूमि मूल्य

S. No.

RangeValue

2

1

2400-20000 1

2

3

4

5

>100000 6

2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

सारणी 2- सा- 9 Ward Number

3

1 , 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9, 10, 17, 18 , 19 , 32 , 33 , 36, 37, 39 , 40

11 , 12, 13 , 23 , 28 , 29, 30, 31 , 35

22, 24, 34

14

26, 27

15 , 16 , 20 , 21 , 25

नीमच निवेश क्षेत्र को भू- आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा -10 में दर्शाई गयी है ।

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जिओमॉर्फोलॉजी क्र.

2

1

1

फुटपाथ ( Pediment ) 2

पद स्थली ( Pedi Plain ) 3

जलाशय (Water Body)

योग

सारणी 2- सा- 10 क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

4

3

3.91

289.14

94.87

7016.15

1.22

90.02

100

7395.31 3286

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2.3.1.11 जल स्त्रोत बफर

[भाग 1 नीगच विकास योजना (प्रारूप) 2035 नीमच निवेश क्षेत्र में सम्मिलित मुख्य नदी, नीहर, नालों एवं तालाबों का कुल क्षेत्रफल 66.56 हेक्टेयर है । तालाबों के चारों ओर 30.00 मीटर एवं नालों से 9.00 मीटर की दूरी तक निर्माण / विकास कार्य प्रतिबंधित किया गया है, जिससे तालाबों एवं नालों का मूल स्वरूप यथावत रहे । मुख्य जल स्त्रोतों से लगकर भू- जल संभावित क्षेत्र संबंधी जल स्त्रोत बफर की जानकारी निम्न सारणी क्रमांक 2 - सा 11 में दर्शायी गयी है ।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

क्र.

बफर (मी० में) 2

1

3

1 अ

15

2

30

3

45

4

60

5

>60

6 ब

Water Bodies 7

Road 8

BuiltUp

कुल योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2.3.1.12 भूमि अवक्रमण ( Land Degradation)

सारणी 2- सा- 11 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) क्षेत्रफल (प्रतिशत) 4

5

35.71

0.48

35.48

0.48

36.03

0.49

35.92

0.49

5618.07

75.97

66.58

0.90

125.17

1.69

1442.33

19.50

7395.31

100

नीमच निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का अवक्रमण संबंधी जानकारी निम्न सारणी 2- सा-12 में दर्शायी गई है ।

भूमि अवक्रमण

S. No.

Land Degradation Class 1

2

1

WaterErosion- Gullies 2

WaterErosion- Rills 3

WaterErosion- Sheet

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

सारणी 2- सा- 12 Area (Ha. )

Percentage 3

3

39.54

7.46

29.64

5.59

460.74

86.95

529.92

100 3287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

302

MadhyaPradesh

Km

Legend

Waterbodles

NationalHighways

Forest

DistrictBoundary

ZONE-IIIModerateDamageRisk Zone(MSKVIH)

ZONE-IILowDamageRiskZone (MSKVIORLess)

Rail

MADHYAPRADESH 2.9-EARTHQUAKEZONES

EARTHQUAKEZONES

Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

306090120150180210240

India

200

2.6.

πλώνε

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Neemuch 3288

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

A

PlanningArea

samuch

Km

303 NEEMUCH

Legend

2.10-LANDVALUES

2400-20000

Waterbody

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

Roade

VillageBoundary

StateHighway

1,522.533.5

>100000

<2400

LandValueRangeInINR(PerSqureMeter)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

Source:DepartmentofRegistration&Stamp,Govt.ofM.P.(2020)

Scale

ToManasa

RAWATKHEDA

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur

ToBarukheda

HINGORIA

DHOLYAWAS

KANAWATI

DUNGLAWADA

SH31A

To

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh:

JAGOLJ

SH15

wewewereNONEHAVEHIVINEHIDsswalaceMaiVENEWHalveHaveMUTEWISErlveHathaswor

ToChittor

ToChotiBadri 3289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningAres

7700 Legend

Waterbody

Pediment

Pediplain

PlanningAreaBoundary

RailwayLino

BuiltupArea

Roads

NEEMUCH 2.11-GEOMORPHOLOGY

1,522.533.5 4 Km

StateHighway

Geomorphology

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NationalGeomorphologicalMappingProjectNRSCJSRO-2016

0.5 Scale 0

No

ToManasa

SH31A

ToMandsaur Ashiresochin20LN2000AUN

MAHU-NASIRABAD(SH11)

BATANsociis

ToMandsaur ToMandsaur

04

naturesockson

stansocioresaintsSALON

SH31A

BRAN

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToChittorgarh:

viewewidewiremobreunbovewalveHalvewalveHavewalveNareNeeNiwewalvewherewere

ToChotiSadri SH15

ToChitiorgarte 3290

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

PlanningArea

Neemuch

-305

3.5Km

3

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

BuiltupArea

RailwayLine

Roads

NEEMUCH 2.12-WATERBODYBUFFER

StateHighway

30

>60

60

15

Source:Worldview-IISatellitedata WaterbodyBuffer(DistanceInMeters)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

00.511.522.5

ToManasa

SH31A

ToMandsaurs MAHU-NASIRABAD(SH31)

Mandsaur

wewerewerewidermajokes SH31A

ToJawad

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToChittorgarh

TreasetubeMoveNaivewalarswalveNahreis

ToChitoryal

ToChotiSadri SH15

KAILIK

LOCAGE 3291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

306

Neemuch

NEEMUCH

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

BulltupArea

Roads

1.522.533.5.

WaterErosion-Gullies

WaterErosion-Rilis

StateHighway

WaterErosion-Sheet-Moderate

2.13-LANDDEGRADATION

Source:NationalLandDegradationMappingProject LandDegradation

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District

00.5 1

POLICIE

ToManasa

ToMandsaurs MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur, IMEINBATAN20Chenaskinascean201oreactinBasinSeeiinolenzebueascen

ToChittorgarh

SH15

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal entrewerewelvewolvewidewalveMolareMalvewiwetesloreNataveMereNaarewiseNameNotors

ToChotiSadri

ToChittorgar 3292

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर

[भाग 1

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप )

मार्ग संरचना , भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों के दोनों ओर बफर क्षेत्र निर्धारित किए गये हैं । मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी निम्न सारणी 2 - सा -13 में दर्शाई गई है ।

मार्ग संरचना बफर

क्र.

बफर (मी० में) 1

2

1. अ

100

2.

200

3.

500

4.

500से अधिक ब

5.

Road 6.

BuiltUp 7.

WaterBodies

कुल योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2.3.1.14 रेलवे स्टेशन

सारणी 2- सा- 13 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) क्षेत्रफल(प्रतिशत) 3

4

543.89

7.35

609.39

8.24

1622.96

21.95

2984.99

40.36

125.17

1.69

1442.3

19.50

66.58

0.90

7395.31

100.00

नीमच , चंदेरिया और चित्तौडगढ़ के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद नीमच रेलवे जंक्शन की श्रेणी में आ जाएगा । जिससे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ जाएगी ।

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किसी भूमि का विकास किस प्रकार किया जावे । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण , भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर करता है । भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है-

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है । 3293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप )

2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन पर ।

3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण , विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव भी महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है का भी विकास होगा । अतः यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी तो बाजार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी । अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है ।

भूमि की उपयुक्तता हेतु बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण , स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है । नीमच नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई है । इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखा जाना आवश्यक है । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।

1. वर्तमान भूमि उपयोग

2. मिट्टी का प्रकार

ढलान का प्रतिशत

3.

4. बाढ़ आपदा

5. जलाशय

मार्ग संरचना

6.

जियोमॉर्फोलॉजी

7.

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार ) 3294

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

PlanningArea

Km

Neemuch

309 NEEMUCH

Legend

2.14-ROADBUFFER

22.633.54

Waterbody

EconomicCorridor

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Roads BulltupArea

500 100

200

StateHighway

1.5

>500

Source:Worldview-IISatellitedata RoadBuffer(DistanceinMeters)

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

ToManasa

ToMandsa MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur

ToM ToJawad

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToChittorgarh

ToChittorgarh

ToChotiSadri

HAILE 3295

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप ) 2035 उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । भूमि उपयोग की सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं । उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है , कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे । अतः ऐसी भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है । उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं ।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि / नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं । इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है । भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2- सा -14 में दिया गया है । 3296

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

Weighted Index For Composite Land Suitability [ Model - 1 ]

S. No.

Theme

सारणी 2- सा- 14

Class

ThemeWeight

1

2

1

2

3

Land Use 4

5

1

2

Geomorphology 3

1

2

Ground Water Prospects 3

1

2

3

4

Soil Texture 5

6

7

8

1

2

Road Buffer 3

4

1

2

3

Water Bodies Buffer 4

5

1

2

3

Slope

4

5

6

1

2

3

Land Value 4

5

ClassWeight 3

4

5

7 Agriculture

9 Vacant Land

25

0

Builtup

0 GreenArea

0

Waterbody

9

Pediplain

20

8

Pediment

0

Waterbody

Good

3

10

5

Moderate

0

Waterbody

9

LoamySkeletal

8

Loamy

Fine

7

5

Clayey Skeletal

05

4

Clayey

3

FineLoamy

0

Habitation

0

Waterbody

100 m

9

200 m

7

10

5

500 m

>500 m

3

15 m

1

30m

3

10

45m

5

60m

7

>60 m

9

0-1%

9

1-3%

8

3-5 %

7

10

5-10%

6

10-15%

5

15-20%

4

<2400

9

2400-20000

7

10

5

4

3 3297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model -2]

Theme S. No.

Class

ClassWeight

ThemeWeight

2

1

1

2

LandUse 3

4

5

1

2

Geomorphology 3

1

2

Ground Water Prospects 3

1

2

3

4

Soil Texture 5

6

7

8

1

2

Road Buffer 3

4

1

2

3

Water Bodies Buffer 4

5

1

2

3

Slope

4

5

6

1

2

Land Value 3

4

5

5

4

3

7 Agriculture

9

VacantLand

20

0

Builtup

0 GreenArea

0 Waterbody

9 Pediplain

8 Pediment

10

0 Waterbody

3

Good

5 Moderate

10

0 Waterbody

8

Loamy

9 LoamySkeletal

7

Fine

5 Clayey Skeletal

10

4

Clayey

3 FineLoamy

0 Habitation

0 Water Bodies

9

100 m

7

200 m

10

5

500 m

3

>500 m

1

15 m

3

30m

5

45 m

15

7

60m

9

>60 m

9

0-1 %

8

1-3%

7

3-5 %

15

6

5-10%

5

10-15 %

4

15-35 %

9

<2400

7 2400-20000

5 10

4

3 3298

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप) प)

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model - 3 ]

S. No.

Theme

Class

ThemeWeight

1

2

1

2

3

Landuse 4

5

1

2

Geomorphology 3

1

2

GroundWater Prospect 3

1

2

3

4

Soil Texture 5

6

7

8

1

2

Road Buffer 3

4

1

2

3

WaterBodies Buffer 4

5

1

2

3

Slope 4

5

6

1

2

3

Land Value 4

5

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

ClassWeight 3

4

5

7

Agriculture

Vacant Land

9

14

0

Built-up

Green

0

0

Waterbody

9

Pediplain

12

Pediment

8

0

Waterbody

Good

3

12

Moderate

5

0

Waterbodies

9

LoamySkeletal

8

Loamy

Fine

7

5

Clayey Skeletal

12

4

Clayey

3

FineLoamy

Habitation

0

0

Waterbody

100 m

9

200 m

7

14

500 m

5

>500 m

3

15 m

1

30m

3

12

45 m

5

60m

7

>60 m

9

0-1%

9

1-3%

8

3-5%

7

12

5-10%

6

10-15%

5

4

15-35%

<2400

9

2400-20000

7

12

5

4

3 3299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

314

PlanningArea

Km

Neemuch

Legend

Source:DatabaseLayers

Waterbody

ModeratelySultable(4869.59ha)

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Roade

HighlySultable(790.73ha)

1.522.533,5

StateHighway

LessSuitable(85.57ha)

NotSultable(1649.41ha)

NEEMUCH 2.15-LANDSUITABILITY(MODEL-1)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

Suitability (HighWeightagesaregiventoLanduse &Geomorphology)

200

ToManasa

ToMa Mandsa

Pradesh,Bhopal MAHUNASIRABAD(SH31)

ToMandsaur ToMandsaur,

NE ToJawad

NaiveposivewelvemaloreNTTENOTEwaterwareHireHareMotore DirectorateofTown&CountryPlanningMadhya ToChittorgarh:

ToChotiSadri

ToChittorgarh

LOC

KOLA 3300

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

PlanningArms

Km

NEEMUCH

Legend

ModeratelySuitable(5000.16ha)

Waterbody

Source:DatabaseLayers

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Roads

HighlyBultable(635.97ha)

LessSuitable(109.77ha)

StateHighway

1.b22.533.5

NotSuitable(1649.41ha)

2.16-16-LANDSUITABILITY(MODEL-2)

Suitability (HighWeightagesaregiventoRoad, WaterbodyBuffer&Slope)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

Scale

ToManas

ToMandsaurs

Pradesh,Bhopal MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur , ToMandsaur ремеро

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhya ToChittorgarh:

wilsonwitonNoHavemorerelvewherewaterwaarerestonwaiveworemaaremaloreesireishore

ToChittorg

ToChotiSadri

NOLINE NAILE 3301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

316 Legend

Source:DatabaseLayers ModeratelySuitable(5368.46ha)

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Roads

HighlySuitable(265.86ha)

StateHighway

1.522.533.5 Km

LessSuitable(111.58ha)

NotSuitable(1649.41ha)

Suitability

NEEMUCH 2.17-LANDSUITABILITY(MODEL-3)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (EqualWeightagesaregiventoallLayers)

N

0.5

มวน

ToMenssa

Mandsau MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur , To Man Jawad

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToChittorgarh

TwowerewerewonNidaremeiveminewelveMilnewelvewirewolvestarswelvewitnewolve

ttorgarh ToChitto

ToChotiSadrt 3302

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 टीपः भूमि उपयोग , जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है ।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है । इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई सिल्वर पॉलीगॉन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit ) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं । प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई ।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक ( Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया । सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation ) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है । सी.एस. आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का घोतक होगा । कम सी . एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है ।

Land Suitability Area [ Model - 1 ]

सारणी 2- सा- 15 Suitability Class

Area (Ha.)

Percentage 1

2

3

NotSuitable

1649.41

22.30

Less Suitable

85.57

1.16

4869.60

65.85

Moderately Suitable

790.73

10.69

Highly Suitable

Grand Total

7395.31

100.00

Land Suitability Area [ Model -2 ]

Suitability Class

Area(Ha.)

Percentage 1

2

3

NotSuitable

1649.41

22.30

Less Suitable

109.77

1.48

5000.16

Moderately Suitable

67.62

635.97

8.60

Highly Suitable

Grand Total

7395.31

100.00 3303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप )

Land Suitability Area [ Model - 3 ]

Percentage

Area (Ha . )

Suitability Class

3

2

1

22.30

1649.41

NotSuitable

1.51

111.58

Less Suitable

72.59

5368.46

Moderately Suitable

3.60

265.86

HighlySuitable

100.00

7395.31

Grand Total

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु Model- 1 , Model - 2 एवं Model - 3 तैयार किये गये है । जिसे सारणी 2- सा -15 में दर्शाया गया है । उपरोक्त तीनों सारणीयों में से भूमि उपयुक्तता के संदर्भ में Model- 1 में Highly Suitable एवं Moderately Suitable का प्रतिशत 76.54 है जो की Model - 2 एवं Model-3 की तुलना में अधिक है । अतः Model - 1 का चयन अंतिम रूप से नीमच विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है ।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर नीमच निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है । 3304

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप ) 2035 अध्याय 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं

विश्लेषण 3.1 विकास योजना-2031 क्रियान्वयन परिदृश्य

नीमच विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन कर अमृत मानकों के अनुरूप विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था, किन्तु योजना क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत कम सफलता प्राप्त हो सकी है । विकास योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया अनेकों बार गुणात्मक मूल्यों के संदर्भ में संभावित हुई है एवं यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से सेवा सुविधाओं एवं अधोसंरचना के संदर्भ में परिलक्षित हुई है । अपेक्षित सफलता प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्रियान्वयन प्रक्रिया , सेवा सुविधाओं एवं अधोसंरचना का विकास योजना प्रस्तावों के अनुरूप विकास ना होना है, जिसके परिणामस्वरूप असंगत एवं अवांछनीय नगरीय विकास हुआ है । कुछ क्षेत्रों में असम्बद्ध भूमि उपयोगों का अत्यधिक विस्तार, अवैध बस्तियों की संख्या में वृद्धि, अप्रभावी भू- उपयोग नियंत्रण , अपर्याप्त सामाजिक अधोसंरचना एवं अपेक्षित भूमि का विकास नहीं हो पाना इत्यादि प्रमुख समस्या रही है । विशेषकर निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रबंधन के अभाव में योजना प्रभावित हुई है ।

विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होने से क्रियान्वयन स्तर का कार्य स्थानीय शासन अर्थात् नगर पालिका परिषद का दायित्व है । संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव होना ।

क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव होना ।

नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न होना ।

निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास न होना ।

योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास न होना ।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय , अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास , गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है । 3305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

3.2 विकास योजना 2031 क्रियान्वयन का मूल्यांकन

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप) |

नीमच निवेश क्षेत्र में समाविष्ट 7395.31 हेक्टेयर क्षेत्र में से विकास योजना 2031 में 2500.00 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु प्रस्ताव दिये गये थे । नगर नियोजन के लिए तैयार की जाने वाली विकास योजना की एक विशिष्ट समयावधि निर्धारित की जाती है, ताकि उस समयावधि तक योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावों के अनुरूप हो सके ।

विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2011 की जनसंख्या 2.00 लाख के लिये भूमि उपयोगिता दर 8.95 तथा 2031 की जनसंख्या 2.50 लाख के लिये भूमि उपयोगिता दर 10.00 के आधार पर विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये थे ।

विकास योजना 2031 के निर्धारित लक्ष्यों का अमृत योजना के मानकों के अनुरूप पुनर्विलोकन आवश्यक समझा गया है । वर्ष 2031 तक भूमि उपयोग अनुसार क्रियान्वयन स्तर सारणी 3 - सा -1 में दर्शाया गया है ।

विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन*

प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर में) क्र. भूमि उपयोग

क्षेत्र

2

3 1

आवासीय

1077.00 1

2 वाणिज्यिक

210.00

औद्योगिक

3

200.00 4

275.00 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक /सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें

आमोद-प्रमोद

5

290.00 6

448.00 यातायात एवं परिवहन

2500.00 योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

सारणी 3 - सा- 1 विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)

क्षेत्र

दर

दर

विकास के लिए उपलब्ध भूमि

विकास योजना का क्रियान्वयन का प्रतिशत

7

8 5

4

6

62.96

398.97 678.03 2.71

4.31

116.81 0.37 44.38

93.19

0.84

153.00 47.00

23.50

0.19

0.80

0.77 69.48

83.92 191.08

1.10

14.04 249.27 0.16

40.73

1.16

84.04

71.52 376.48 1.51

1.79

57.06 1073.49 5.71

1426.51

10.00 3306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

A

PlanningAres

서

324

nuch

Km

शोधनसंयंत्र

सामान्यबासशीय

जनिकसेवाएंएवं

प्रवर्धनीबेदान

हरितक्षेत्रयाप्रपचेक

पार्वजनिकएवंसार्वजनिक

विद्युतउपकेन

नगरपालिका

परिषउन हेचेस्टेशन

33.5

विशेषप्रयोजन

Legend

2.5

2

NEEMUCH 3.1-EXISTINGLANDUSE

1.5

REA OUND

ENTAREA

ITUTIONALACTIVITIES

STRAL

TRANSPORTATION

NEPALINDUSTRIES CREATIONAL

COMMERCIAL

ATERBODIES

CREMATORIUMGRAVEYARD

SSTAN

AGRICULTURE

DADS

BOUNDARIES

RESIDENTIAL ESIDENTIAL MIXEDLANDKISE

ELECTRICSUBSTATION

RAILWAYSTATION RAJLINKYLINE

PUBLICINSTITUTIONSAND ANDRESEARCH

KESPONOSFRESERVOIR

PLANNINGAREA

VILLAGE

WATERTREATMENTPLANT

SPECIALPURPOSE

PUBLIC&SEMIPUBLIC

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:WorldView-11,2016SatelliteData&GroundVerificalion

Boale

HA

ToManasa

RAWATKHEDA

ToMandsaur

ToSingoli

MANU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur

ToBarukheds

WHINGORIA

BHOLYAWAS

JAISINGHPURA

DUNGLAWADA

To.

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

ToChittorgarh:

KH KOAWADA

H15 JAGOL

twelve havewalesrewarewaleslawswalveHavewatersalewalerewerewelveNewsTelve

ToChittorgarh

ToChotiSadri 3307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1]

2035 नीमच विकास योजना ( प्रारूप )

* नीमच विकास योजना 2031 के अध्याय 2 की सारणी क्रमांक 2- सा-4 नीमचः भूमि आवंटन 2031 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन । नीमच विकास योजना 2031 के अध्याय 2 की सारणी क्रमांक 2- सा-4 नीमचः भूमि आवंटन 2031 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं विकास योजना 2031 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं हैं, चूंकि विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2031 के प्रस्तावित मानचित्र अनुसार जी.आई.एस से प्राप्त क्षेत्रफल को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है, जो की सारणी क्रमांक 3- सा-2 मे दर्शाया गया है ।

विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर में) क्र. भूमि उपयोग

क्षेत्र

3

2

1

1510.87 आवासीय

1

250.88 2 वाणिज्यिक

औद्योगिक

239.37 3

295.26 4

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें

261.49 5 आमोद-प्रमोद

643.70 6

यातायात एवं परिवहन

3201.57 योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

सारणी 3 - सा- 2 विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)

क्षेत्र

दर

दर

विकास उपलब्ध के लिए भूमि

विकास योजना का क्रियान्वयन का प्रतिशत

8 6

7

4

5

832.84

44.88

678.03 2.71

6.04

157.69

37.15

0.37

1.00 93.19

192.37

19.63

0.96 47.00 0.19

104.18

64.71

0.77

191.08

1.18

221.92

15.57

0.16

1.05 40.73

267.22

58.49

1.51

376.48

2.57

1776.22

44.56

5.71

12.81 1426.51 3308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना 2031 के लगभग 44.52 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके हैं । कुछ भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है । वर्ष 2020 की प्रक्षेपित जनसंख्या 2,50,000 के आधार पर विभिन्न उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है:-

3.2.1 आवासीय

नीमच विकास योजना 2031 में आवासीय भूमि उपयोग अंतर्गत 1510.87 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से लगभग 678.03 हेक्टेयर क्षेत्र वर्तमान में आवासीय उपयोग अंतर्गत विकसित हुआ है , जो 44.88 प्रतिशत आता है ।

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका नीमच क्रियान्वयन संस्था है । म.प्र. गृह निर्माण मण्डल ने विगत 10 वर्षों में नीमच नगर के अंतर्गत कोई आवासीय योजना विकसित नहीं की है । नगर में विकास प्राधिकरण गठित नही है । नगर का विकास पूर्व दिशा की ओर एवं मंदसौर रोड पर मार्ग पर हा रहा है ।

3.2.2 वाणिज्यिक

नीमच विकास योजना 2031 में वाणिज्यिक उपयोग अंतर्गत 250.88 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से वर्तमान में लगभग 93.19 हेक्टेयर भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित हैं, जो इस भूमि उपयोग अंतर्गत 37.15 प्रतिशत विकास दर्शाता है । अन्य उपयोग परिक्षेत्रों के अन्तर्गत जैसे कृषि, आवासीय में भी कुछ वाणिज्यिक विकास हुआ है । नगर के प्रमुख मार्गों के दोनों ओर भी वाणिज्यिक विकास हुआ है । 3309

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

वाणिज्यिक क्रियान्वयन

विवरण

सारणी 3-सा- 3

वर्तमान स्थिति

विकास योजना 2031 में

प्रस्तावित स्थल

अनु. क्र.

2

1

1

क्षेत्रफल (हे)

5

4

3

अविकसित

10.0

निवेश इकाई क्रमांक -2

शीतगृह एवं भंडारण

मण्डियां

2

45.0 विकसित

निवेश इकाई क्रमांक-1

(क) अनाज मण्डी

5.00 अविकसित

निवेश इकाई क्रमांक -1 , 3

(ख) किराना बाजार

4.50 अविकसित

निवेश इकाई क्रमांक-2

(ग ) सब्जी एवं फलमण्डी

5.00 अविकसित

निवेश इकाई क्रमांक-2

(घ) घास मण्डी एवं पशु

बाजार

3 विशिष्ट बाजार

10.00

निवेश इकाई क्रमांक-2

(क) थोक बाजार

10.00

अविकसित अविकसित

निवेश इकाई क्रमांक-2

(ख) भवन निर्माण सामग्री कोल डिपो एवं कबाड़ी

बाजार

15.00 अविकसित

निवेश इकाई क्रमांक-2

(ग) लकड़ी बाजार 4 यातायात नगर / मेकेनिक नगर

5 निवेश इकाई स्तर

अविकसित

10.00

निवेश इकाई क्रमांक -1 ,

अविकसित

10.00

निवेश इकाई क्रमांक-1 .

2, 3

6

अविकसित

13.00

वृत्त खण्डों में

वृत्त खण्ड स्तर

10.00 अविकसित

उपखण्डों में

7 उपखण्ड/ स्थानीय स्तर

वर्तमान क्षेत्र

8

62.50 अविकसित

सम्पूर्ण नगर

योग

210.00

निवेश इकाई एवं खण्डस्तरीय वाणिज्यिक विकास नहीं होने के कारण मध्यक्षेत्र के आसपास लगे हुए क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित हुई हैं । नीमच नगर में मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित होना मुख्य मार्ग पर मिश्रित उपयोग अवधारणा को दर्शाता है । निवेश इकाई एवं खण्ड स्तरीय विकास तभी संभव है, जब उस स्तर की योजनाएं क्रियान्वित की जावें अथवा नगरीय निकायों द्वारा परिक्षेत्रिय योजना तैयार करने 3310

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 के पश्चात् मार्ग संरचनाओं का निर्माण किया जावे । विकास योजना में निवेश इकाई केन्द्र की अवधारणा के ऊपर गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं ।

3.2.3औद्योगिक

नीमच विकास योजना 2031 में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 239.37 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, इसमें से वर्तमान में 47.00 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है जो प्रस्तावित भूमि का 19.63 प्रतिशत है । नीमच औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े श्रेणी में आता है । वर्तमान में महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित है । इसके अतिरिक्त महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर ही, ग्राम कनावटी सिंगोली मार्ग , मनासा मार्ग एवं मन्दसौर मार्ग की ओर क्षेत्रीय वृत्तीय मार्ग ( दक्षिण पूर्व) पर क्रमशः सामान्य एवं प्रदूषणकारी उद्योग , कृषि आधारित उद्योग , वन उपज पर आधारित उद्योग , सेवा उद्योग हेतु प्रस्तावित की गई है ।

3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

विकास योजना 2031 में सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग हेतु कुल 295.26 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से वर्तमान में 191.08 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है, जो कि 64.71 प्रतिशत आता है । इसका मुख्य कारण अन्य उपयोग परिसरों में सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाओं उपयोग का क्रियान्वयन है ।

भविष्य में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निवेश इकाई स्तर एवं वृत्त खण्ड स्तर पर सार्वजनिक , अर्धसार्वजनिक उपयोग एवं सेवा सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है । वर्तमान में संगठित प्रशासनिक क्षेत्र, नसीराबाद मार्ग पर कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं अन्य कार्यालय के रूप में कार्यरत है । अधिकांश कार्यालय नसीराबाद मार्ग पर फव्वारा चौक से अम्बेडकर चौराहा के मध्य स्थित है । अन्य निजी भवनों में कार्यरत कार्यालयों को भी संगठित रूप से स्थापित करने हेतु विभिन्न निवेश इकाई में स्थानांतरित करने का प्रावधान है । इसी प्रकार शैक्षणिक उपयोग एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु निवेश इकाई स्तर पर प्रावधान किये गये हैं ।

3.2.5 आमोद-प्रमोद

नीमच विकास योजना 2031 में आमोद- प्रमोद अंतर्गत 261.49 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है । आमोद - प्रमोद के अंतर्गत 40.73 हेक्टेयर क्षेत्र ही विकसित हुआ है, जो प्रस्तावित भूमि का 15.13 प्रतिशत है । इस भूमि उपयोग के अन्तर्गत नये पिकनिक स्थल , जलतट विकास, नगर उद्यान, तरणताल आदि का समावेश होता है । विकास योजना में नगर स्तर, निवेश इकाई स्तर तथा वृत्त खंड स्तर के आवासीय क्षेत्रों में आमोद - प्रमोद की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों को अधिक आकर्षक ढंग से विकसित किया जा सकता है । नगर में छावनी क्षेत्र में तरणताल तथा स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है , उनमें 3311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)प)

सुधार किया जाना प्रस्तावित है । नगर में बगीचे एवं खुली भूमि, छावनी क्षेत्र में उपलब्ध है । खुली भूमि में बगीचे , उद्यान आदि का विकास किया जा सकता है ।

3.2.6 यातायात एवं परिवहन

नीमच विकास योजना 2031 में 643.70 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है , जिसमें से 376.48 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विकसित है । जो प्रस्तावित क्षेत्र का 58.49 प्रतिशत है । वर्तमान बस स्टेण्ड निजी एवं राज्य परिवहन के बस स्टैण्ड पास - पास में है । किन्तु उनका विकास उचित ढंग से न होने के कारण समस्याग्रस्त है । उनका उचित प्रकार से विकास कर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है । भावी आवश्यकता हेतु नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली चौराहा पर ईंट भट्टों के स्थान पर नये बस स्टैण्ड हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है । जहां से चित्तौड़गढ़ , जावद , मनासा, सिंगोली मार्ग की ओर जाने वाले सभी बसे नगर के बाहर से जा सकेगी । निम्न सारणी क्रमांक 3 - सा-3 में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है ।

3.2.6.1 बस स्थानक

वर्तमान म.प्र. राज्य परिवहन का बस स्टैण्ड, नीमच सिटी मार्ग पर तथा निजी बस स्टैण्ड चितौड़गढ़ घुसावल मार्ग पर स्थित है । राज्य परिवहन के बस स्टेण्ड हेतु अत्यंत कम भूमि उपलब्ध है । किन्तु निजी बस स्टैण्ड पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् भी उनका विकास नियोजित रूप से नहीं हुआ है , साथ ही यह बस स्टैण्ड नगर के मध्य भाग में होने से इस क्षेत्र में बस यातायात के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है । अतः भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली चौराहा पर 3.00 हेक्टर भूमि बस स्थानक हेतु प्रस्तावित की गई है । बस स्थानक विकसित होने पर चित्तौड़गढ़ , जावद, मनासा, सिंगोली जाने वाला यात्री यातायात इस बस स्टैण्ड से जा सकेगा ।

3.2.6.2 पिकअप स्टेशन

मुख्य नगर से दूरस्थ क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों की सुविधा के लिये निम्न स्थलों पर पिकअप स्टेशन प्रस्तावित किये गये है ।

> राज्य परिवहन बस स्टैण्ड

▶ निजी बस स्टैण्ड

> रेलवे स्टेशन

>ग्वालटोली चौराहा

> कलेक्टर कार्यालय

>फव्वारा चौक

> कमल चौक

> अम्बेडकर मार्ग 3312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 >भगवानपुरा चौराहा

> लायन्सपार्क चौराहा

3.2.6.3 अवसान केन्द्र

> नगर में निम्नलिखित अवसान केन्द्र प्रस्तावित है:-

> प्रस्तावित बस स्टैण्ड

> रेलवे स्टेशन

> कृषि उपज मण्डी

> कलेक्टर कार्यालय

> औद्योगिक क्षेत्र

> वेअर हाउसिंग गोडाऊन

> यातायात नगर

> नीमच सिटी के क्षेत्र

> बघाना क्षेत्र

3.2.6.4 वाहन विराम स्थल

नगर के विभिन्न स्थानों पर विशेषतः सघन गतिविधि क्षेत्रों के समीप मार्गों के किनारे वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना मार्गों की यातायात वाहन क्षमता को बनाये रखने के लिये बहुत आवश्यक है । अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु निम्नानुसार स्थल प्रस्तावित किये गये हैं ।

> वर्तमान बस स्टैण्ड

> रेलवे स्टेशन

> नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र

> स्टेडियम क्षेत्र

> लायन्स पाक्र चौराहा

> अशोक मार्ग एव ईदगाह मार्ग संगम (नदी किनारे)

> डॉ. अम्बेडकर चौराहा

> ग्वाल टोली चौराहा 3313

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3.2.6.5 हवाई पट्टी/विमानतल

लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम जेसिंगपुरा एवं नीमच कस्बा की दक्षिण- पश्चिमी सीमा से लगकर लगभग 115 हेक्टर भूमि विमानतल हेतु अधिग्रहित की गई है, तथा उक्त क्षेत्र में हवाई पट्टी निर्माण भी किया गया है । उक्त हवाई पट्टी पर सी.आर.पी.एफ. के अन्य छोटे विमान उतरते हैं । उक्त क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित किया जाना एवं विमानतल हेतु समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है । भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उपलब्ध भूमि के अलावा 85.0 हेक्टर भूमि विमान तल के विस्तार हेतु आरक्षित रखी गई है । इस प्रकार कुल 200 हेक्टर भूमि विमानतल हेतु उपलब्ध हो सकेगी । 3.3 विकास योजना 2031 में उपान्तरण

नीमच विकास योजना 2031 प्रभावशील होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-(क) के अंतर्गत विकास योजना 2031 में निम्न भू- उपयोग उपान्तरण किए है ।

भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3- सा- 4

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र

विकास की स्थिति ग्राम का नाम

उपयोग

उपान्तरित भू

विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग

6

5

3

4

2

1

विकसित

15.80

आवासीय

1

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

कस्बा नीमच

नोटः- नीमच विकास योजना 2031 में उपातंरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे ।

3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

नगर में कुछ भूमि उपयोगों / गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर स्थान की कमी आसपास की गतिविधियों से असामंजस्यता रखने, पर्यावरण तथा यातायात समस्याओं के कारण असंगत भूमि उपयोगों के रूप में चयन किया जाकर अन्यत्र स्थानांतरण हेतु चयन किया गया 3314

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

है । इसी तरह कुछ भूमि उपयोग / गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर उनके भावी विकास , विकास एवं वृद्धि के लिये स्थान की कमी एवं पूर्ण दक्षता के साथ संचालित न रहने के कारण अकार्यक्षम भूमि उपयोग के अन्तर्गत चयन किया गया है । इन उपयोगों को स्थानांतरित कर पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थान को अधिक सक्षम रूप से प्रस्तावित किया गया है । असंगत भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जबकि अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है । अकार्यक्षम भूमि उपयोग हेतु स्थान पर वृद्धि एवं विकास की अनुज्ञा नहीं होगी । जिसका विवरण सारणी 3 - सा -5 में दर्शाया गया है ।

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

सारणी 3-सा- 5

प्रस्तावित स्थल

क्र. भूमि उपयोग वर्तमान स्थल / स्थिति

रिक्त भूमि का प्रस्तावित भूमि उपयोग 1

2

3

4

5

असंगत भूमि उपयोग

1 आवासीय

महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग|| निवेश इकाई क्रमांक - 1

(अ) लाईन पुलिस

सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक हाट मैदान नगर

निवेश इकाई क्रमांक-1 ग्वाल टोली के पीछे

(ब) झुग्गी झोपड़ी

स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक आवासीय शैक्षणिक आवासीय पालिका कार्यालय के पास जीवाजी छात्रावास डाक बंगले के पास

2 वाणिज्यिक

सामान्य वाणिज्यिक

निवेश इकाई क्रमांक- 2 में ट्रान्सपोर्ट नगर के पास

(अ) आटो पार्टस वक्रशॉप एवं मेकेनिक दुकाने

महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग पर (प्रायवेट बस स्टैण्ड से मन्दसौर की ओर)

(ब) आरा मशीनें नीमच सिटी रोड ग्वाल टोली

निवेश इकाई क्रमांक - 2 निवेश इकाई क्रमांक-2

सामान्य वाणिज्यिक आवासीय 3315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

घंटाघर के पास तिलक मार्ग पर (स) थोक बाजार (किराना एवं अनाज)

टैगोर मार्ग एवं बोहरा बाजार मार्ग (द) कबाड़ी बाजार

शासकीय चिकित्सालय (उ) मैकेनिक दुकाने

अस्पताल मार्ग पर (ई) घास बाजार

3 औद्योगिक

(अ ) बर्फ फेक्ट्री सिंधी कॉलोनी के सामने

बघाना, नीमच सिटी, छावनी

(ब) दाल एवं तेल मिलें

जाजू सराय एवं योजना क्र. 9 (स) चर्म शोधन केन्द्र

सिंधी कॉलोनी के सामने

(द) प्लास्टिक उद्योग

(इ) ईंट भट्टे ग्वालटोली के सामने नसीराबाद मार्ग 4 अकार्यक्षम भूमि उपयोग

स्टेशन मार्ग (अ) कृषि उपज मण्डी

(ब) बस स्टेण्ड नीमच सिटी मार्ग एवं नसीराबाद मार्ग 3.5 ग्राम विकास

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप )

सामान्य वाणिज्यिक निवेश इकाई क्रमांक-1 प्रस्तावित मण्डी

निवेश इकाई क्रमांक -2 मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक निवेश इकाई क्रमांक-2 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

आवासीय निवेश इकाई क्रमांक-2

आवासीय निवेश इकाई क्रमांक-1 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

आवासीय निवेश इकाई क्रमांक -1

आवासीय निवेश इकाई क्रमांक -1

आवासीय निवेश इकाई क्रमांक -1

बस स्टैण्ड निवेश इकाई क्रमांक-1 ग्राम डुंगलावदा

निवेश इकाई क्रमांक-1 चंगेरा , डुंगलावदा

सब्जी मण्डी थोक एवं फूल मण्डी

पिकअप स्टेशन निवेश इकाई क्रमांक -1

नीमच निवेश क्षेत्र में स्थित किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय विस्तार क्षेत्र में शामिल नहीं है, उनका विस्तार, वर्तमान आबादी के आसपास 200 मीटर परिधि में सामाजिक/ सांस्कृतिक / शैक्षणिक / स्वास्थ्य-मय सार्वजनिक / सुविधाओं सहित तथा अत्यावश्यक कार्यों के साथ किया जा सकेगा तथा इनका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा । यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा । 3316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण

[भाग 1

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप)

नीमच परिक्षेत्र के संस्पर्शी जिलों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है , जिसका विवरण सारणी क्रमांक 3 - सा-6 में दर्शाया गया है ।

जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

क्र. नगर / प्रदेश / जिला

सारणी 3 -सा- 6

महला

पुरूष

कुल जनसंख्या -2011

1

2

1

मध्यप्रदेश

2

उज्जैन संभाग

3

नीमच (नगर पालिका परिषद् क्षेत्र)

4 नीमच (निवेश क्षेत्र)

5

नीमच जिला

6

मंदसौर जिला

7

उज्जैन जिला

8

रतलाम जिला

9

देवास जिला

स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011

लिंग अनुपात 3

4

5

6

72626809

37612306 35014503 931

8684807

4238894

954 4445913

67646

128095

60449

894 76418

145328

902

68910

826067

422653

403414

954

1340411

682851

657560

963

1986864

1016289

955

970575

738241

716828

971

1455069

1563715

805359 758356

942 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नीमच नगर में जहां लिंग अनुपात मात्र 894 है वही निवेश क्षेत्र का लिंगानुपात 902 है, तथा नीमच जिले का लिंगानुपात 954 है । नीमच नगर में लिंगानुपात जिले से कम होना गंभीर विषय है । यद्यपि प्रदेश का औसत लिंगानुपात 931 है वही संभाग का 954 है । औसत की दृष्टि से नगर का लिंगानुपात कम है , तथा जिले से तुलना करने पर लिंगानुपात में कमी के विश्लेषण हेतु लिंगानुपात का निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र का विश्लेषण भी आवश्यक है ।

नीमच नगर पालिका परिषद की सीमा को वर्तमान में 40 वार्डों में विभाजित किया गया । वार्ड वार कुल शिशु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साक्षरता जनसंख्या की जानकारी , जनगणना 2011 के अनुसार निम्न सारणी 3 - सा -8 में दर्शायी गयी है । 3317

मध्यप्रदेश

देशराजपत्र,

दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

16

2176

502

1180

1223

969 Female

1237

632

1426

729

707

807

641 2387

633 547

1181

1265

2035

Literates

1172

548

15

1027

1590

1557

2843

1519 782

1537

3215

879

1241

1845

996

1451

893714

Male

सारणी3-सा-7

3271

14

1252705

1520

1628

2048

1050

2774 1607

1625896

2716

1415

5230

2737

2813

2700

2141

5391

Total

10

13

5

14

0

0

10

1681734

69

0

100

13

0

29

85

27

151

121

31

Female

16

12

0

0

0

7

83

4

39 11

37

0

108

Male

STPopulation

नीमचविकासयोजना(प्रारूप)

0

11

9 0

355187

274153

24

2010

210110

66

168

26

0 6837

66

0

292141

21

Total

132

124

62 19

824

10 123

334

280

528

268

Female

44

39

459

1201

858177

9

268

18

77

337

135

1281

488

Male

SCPopulation

1746888

2482

248124

1725901

6925

282150

472267205

724359365

8849

548

139

605

8 258

647313

412199213

37

1065537

Total

170

7

106

172

167

587

169

113

59

115 Female

217

309947

187

143

100 273

213

वार्डवारजनसंख्याविश्लेषण

192

6

312

66

Male

ChildPopulation (0-6years)

125

20895

360190

1192605

5 348205

750414336

239133

227112 Total

1022236136

2210585

1786446246200

1192318151

1634427214

4

846

1226

1381

1813487270

3942

971

1257379

2359 Female

1163335163

3075644335

1607366197

1217

3310

1098

1802

2314

1214

1361

4489

1943 1245

2004

1805

644655

902

3

2557

1439

1367

965

1453 Population

Male

2 2656

4524

1748

6385

3436

3412

2502 4916

2593 1299

3729

1936

2120

2834

2377

3817 2553

8431

Total

4

6

8

10

7

9

13 14

18

1

2 3

12

16

15

1

5

11

17 Ward 3318

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1 Female 636

16

486 1406

874 572 1230

716

1040

1134

1466

1799 1650

1307

260

2149

439

1013 988

2114

2035

Literates

1139

1476

688

1720

2030

2322

2931

1184

1392

1323

1690

1683

1504

2314

1255 Male

1415

1324 963477

1508792

2706

1254682

1444

2013

3340

2432 1054615

4065 3186

3089

3829

4471

2811

2336 2243

1125651474

4428

Total

13 0

0

0

32

0

33

7

193

Female

2 2

3

5

151

25

0

171

30

49

12 0

0

36

0

0

0

35

5

3

37

1 2

0

Male

STPopulation

नीमचविकासयोजना(प्रारूप)

392199

11 0

0

0

324176148

0 69 61 10 351180

373222

68

7

6232

1

12374

2 5

875532

5 Total

9

378

196

212

428

0

7

10

56 56

Female

103

273

121

93

217

8

148 387

25 258

424

9

1 11 235 4550

78 99

104

279

Male

SCPopulation

552294 8

821434 1912

1 20

11458

785407

440223

160

852 234113

306158

493220

202

86

431 95

6237

Total

491

7 89

89

Female

40

67

218

141

222

333 258

192 223

25818491

195

78

263

5236

6 104

154

268

179

52

269256

204

284 289239

290

Male

ChildPopulation (0-6years)

5

204100104

496238

528

435213

507

337173164

553

Total

4 1225295

1790

1790399

1919486

2319525

54592

1800

Female

85913871

1632519261

1937371

2349665332

2549

1541

1393

755

2640

3

Male

2442

1401 83677718495

2806

834843193

1866

3296

541 2111

1784 1508

1873

1937

2753

1900

799703184106

813

931

2483

130534088

Population

2

1086

1790

1677

2626

3656

3690 5446

1613

4030

3874

1568

5302 3673

3416

4761

4832

Total

1502

4837

1645

2901 19

1

20

24

23

26

22

21

32

36

28 30

34

29

25 27

35

33

31

38 Ward

37 3319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

Female

16 496

453

95463

2035

Literates

15 598

643 1809

Male

14

1139

1051

2108

Total

13

Female 0 3917

12 0 10893

9382

Male

नीमचविकासयोजना(प्रारूप)

STPopulation

201

11 0 10021

Total

10

Female 101

178

19403

114

9

168

4502

Male

SCPopulation

346

8 215 2772

Total

7

Female 75

98 2940

6

65

98

Male

4993

ChildPopulation (0-6years)

140

5 196 15207

Total

Female

4 748

639

60449

3 804

711

67646

Male

Population

2 1552

1350

128095

Total

1 39 40

Ward

TOTAL

स्त्रोतः-भारतकीजनगणना2011 3320

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात

नीमच नगर पालिका निगम सीमा में वार्ड वार लिंगानुपात का अध्ययन किया गया । सबसे अधिक लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 3, 14 ,15 ,19, 21 में है , सबसे कम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 2 , 30 , 31 में है , जिसका विवरण सारणी 3 - सा -8 में दिया गया है ।

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3 - सा- 8 क्र.

वार्ड क्रमांक

कुल वार्ड जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

1

2

3

4 1

>1000

05

3, 14, 15, 19 , 21

2

950-1000

07

5, 6 , 18, 24, 26, 28, 34

3

900-949

18

7, 12, 23 , 35, 13 , 17 , 25 , 37, 32 , 38 , 8 , 22 , 39 , 4, 16, 29 , 27 , 33

4

850-899

07

1 , 9, 10 , 11 , 20 , 36 , 40

5

≤800

03

2, 30, 31

योग

40 स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.6.3 शिशु जनसंख्या

नीमच नगर का लिंगानुपात 894 महिला प्रति हजार पुरूष है, किन्तु वार्ड वार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कई वार्ड प्रति हजार 900-949 के बीच में है । जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 917 है , जिसका वार्डवार विवरण सारणी 3 - सा -9 एवं 3 - सा-10 में दर्शाया गया है ।

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3 -सा- 9 क्र.

वार्ड क्रमांक

कुल वार्ड शिशु जनसंख्या प्रतिशत

3

1

2

4

31

1

<6

01 6-8

25

01 2

3

8-10

05

2, 3 , 21 , 28 , 32

4

10-12

15

4, 8, 11 , 13 , 14, 19 , 20 , 22, 24, 26, 27 , 29 , 30, 37, 40

5

12-14

13

1, 5, 7, 9, 12, 16, 18 , 23 , 33 , 34, 36, 38, 39

>14

6

05

6, 10, 15 , 17, 35

40

कुल वार्ड

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 3321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

ShagatSinghWard Legend

Waterbody

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NEEMUCH 3.2-MUNCIPALWARDS

Roads

StateHighway

+VillageBoundary

ToSingoll

MAHU-NA NASIRABAD(SH31)

ToBarukheds

KANAWATI

DUNGLAWADA

SH31A

LEWDA zebasanxionashissectoinzohnBocks.insalamachan20HBACIONBalENDOCSEN2008.

CHANGERA

KHADAWADA

ToChittorgarh

ToChittorgar

PlanningArea

Nevermuch

Total

Dr.ShyamPrasadWard

3.5

164.13

43.0

Ward

1.5 2 2.5

VuekanandWerd

AWard

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NeemuchMunicipalCorporationDepartment 330

Scale

District-Neemuch

00.5

моделе

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

To Mandsaur

MadhyaPradesh,Bhopal

ToMandsaur ,

HINGORIA

SHPURA

NEEMUCH

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanning DHANERIAKALAN

JAGOLI

witorswidoswasworewwwmalvewalarsNalveHalveHalveHalarwaivewiwewolvemahwewolve ToChotiBadr 3322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

A

PlanningArsa

Neemuch

3.54

Legend

900-1000

Waterbody

500-900

280-500

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Roads

VillageBoundary

StateHighway

Source:CensusofIndia.2011

1522.53

NEEMUCH 3.3-WARDWISESEXRATIO

<280

>1000

SexRatio(Femalesper1000Male)

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scal

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsaur

ToSingoll

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToBanBarukheda

To Mandsaur,

TOM

HINGORIA

BHOLYAWAS

GHPURA

KANAWATI

DUNGLAWADA

SH31A

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh:

JAGOLI

readerwilsowooveTumseNaivewavewalveHatheHalveHatheHatorNareprovevalueredee

ToChotiBadre

ToChitto

NOLIAE

NO 3323

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

Low

High

NEEMUCH

Legend

Waterbody MunlolpalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Roads

12-14

10-12

StateHighway

8-10

>14

-VillageBoundary

ChildPopulation0-6(Percent)

3.4.WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)

2

ToSingoli

ECONOMICCORRIDOR

ToBarukheda

BHOLYAWAS

KANAWATI

DUNGLAWADA!

asternarches200ENNARENRotersocksonasternRACINRATANBORINBAIRNcons

SH31A

LEWDA

CHANGERA

KHADAWADA

ToChittorgarh

ToChittorgar

PlanningArea

338

Neemuch

2.53

Source:CensusofIndia,2011

1.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

Scale

ToManasa

31A

RAWATKHEDA

ToMandsaurs

Pradesh,Bhopal

ToMandsaur

HINGORIA

PURA

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhya DHANERIAKALAN

JAGOLI

NAVOAMCwireMerewaivewaterwaveNaherwelveNalinewalveHalveHadvewishesworre ToChotiSadri

KAZA 3324

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप)

शिशु लिंगानुपात

क्र. शिशु लिंगानुपात

1

<700

2

700-800

3

800-900

4

900-1000

5

6

>1100

कुल वार्ड स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.6.4अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

सारणी 3- सा- 10 वार्ड क्रमांक

कुल वार्ड 1, 31

02

05 2, 4, 21 , 30, 36

10

3 , 5 , 11 , 13 , 17 , 18, 19, 23 , 32

13

8, 10 , 12, 15 , 20 , 22 , 25 , 26 , 27 , 29, 35, 37 , 39,

07

6, 16, 24, 28 , 33 , 34, 38

03 9, 14,40

40 नगर में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.14 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 3.06 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति- जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 18.20 प्रतिशत है । निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड वार अनुसूचित जाति- जनजाति का विवरण सारणी 3 - सा -11 में दर्शाया गया है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

क्र.

अनुसूचित जाति / जनजाति जनसंख्या प्रतिशत

1

2

1

<10

2

10-19

3

20-29

4

30-39

5

40-49

6

50-59

7

>60

कुल वार्ड स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011

सारणी 3 - सा- 11 वार्ड क्रमांक

कुल वार्ड 3

4

15

3, 4, 5 , 6, 13 , 16 , 19 , 21 , 22 , 25 , 26, 28, 30, 34 , 35

09

1 , 8 , 23 , 29 , 31 , 32, 33 , 37 , 39

09

2, 10, 1 , 12, 15, 18 , 24, 27 , 36

03

9 , 17, 20

01

40

02

14, 38

7

01

40 3325

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

3.6.5 साक्षरता

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 नीमच नगर में साक्षरता दर 74.52 प्रतिशत है , जिसमें पुरूष की साक्षरता दर 79.53 प्रतिशत है एवं महिला की साक्षरता दर 68.91 प्रतिशत है ।

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3- सा- 12 वार्ड क्रमांक

साक्षरता प्रतिशत

क्र.

3

1

<59

1

60-69

2

3

70-79

>79

4

कुल वार्ड स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011 3.6.6 कार्यशील जनसंख्या

कुल वार्ड

4

2

01

17

08

1 , 6, 9, 10, 15 , 33 , 34, 35

20

36, 16, 38, 5, 14, 39 , 7 , 24, 13, 18 , 27 , 23 , 4 , 20, 2, 37, 22 , 40, 12, 19

11

11 , 16, 3 , 8, 39, 32 , 30, 25 , 28 , 31 , 21

40

वर्ष 2011 अनुसार नीमच नगर में कार्यशील जनसंख्या 54,204 जिससे यह ज्ञात होता है कि नगर में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति कार्यशील हैं । नगर में कार्य सहभागिता प्रतिशत 37.30 प्रतिशत है, जो नगर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है ।

कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

सारणी 3 - सा- 13 वार्ड क्रमांक

क्र.

कार्य सहभागिता प्रतिशत

2

1

<30

1

2

30-39

3

40-49

कुल वार्ड

4

3

33

21, 39, 35, 22, 34, 6, 37 , 20, 8 , 23, 18, 40, 26, 24, 4, 16, 29, 38, 5, 27 , 13 , 12 , 28 , 15, 32, 36 , 19 , 33 , 25, 7 , 11 , 9 , 2

05

17, 14, 3 , 10 , 1

50-59

4

60-69

5

>70

6

योग स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011

01

30

01

31

40 3326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

PlanningA

उपा

much

3.54 Km

Low

High

NEEMUCH

Legend

Waterbody

900-1000

700-800

800-900

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

Roads

VillageBoundary

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011 >1100

<700

3.5-WARDWISECHILDSEXRATIO

ChildSexRatlo(Femalesper1000Male)

0.5 11.522.53

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsaure

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToBarukheda

ToMandsaur

ToMand

HINGORIA

BHOLYAWAS

KANAWATI

NEEMUCH

JAISINGHPURA

DUNGLAWADA

SH31A

ToJawad

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh

JAGOLI

ToChit

ToChotiSadris

και 3327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

A

PlanningAres

342

Naamion

3.5 4 Km

Low

NEEMUCH

High

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

Source:CensusofIndia,2011

Roads

10-20

VillageBoundary

20-30

1.5 22.53

40-50

30-40

StateHighway

<10

>50

3.6-WARDWISESC/STPOPULATION

SC/STPopulation(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0.5

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsaura

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

Mandsaur

ToBarukheda

HINGORIA

BHOLYAWAS

NEEMUCH

KANAWATI

JAISINGHPURA

DUNGLAWADA

SH31A

ремер од

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh

JAGOLI

SH15

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal wilsonreedomwithorwhowasNaloeviavsTelewolorHiresisivewearsMSITENTINEMATE

ToChittorga

ToChotiSadri 3328

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

PlanningArea

2112

33.54

NEEMUCH

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

Roads

60-70

70-80

VillageBoundary

Source:CensusofIndia,2011 StateHighway

1.522.5

3.7-WARDWISELITERACY

>80

<60

1

Literacy(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Bogie

00.5

Dist

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsaurs

ToSingoll

MAHUNASIRABAD(SH31)

ToBarukhed

To Mandsaur ,

-To

HINKIORIA

BHOLYAWAS

KANAWATI

DUNGLA GLAWADA

SH31A

ToJawad

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

20

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh

JAGOLI

wwewerenotoswidewalvewiwewerewerewelvenewswhowerewiVEINSTAGEPho

ToChotiSadris

ToChittorgar 3329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

344

Neemuch

NEEMUCH

Legend

Waterbody

Source:CensusofIndia,2011

MunicipalAreaAnundary

PlanningAreaBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision

RallwayLine

VillageBoundary

Roads

30-40

50-60

40-50

1.522.533.54Km

StateHighway

<30

>60

3.8-WARDWISEWORKPARTICIPATION

WorkParticipationRate(Percent)

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

ToManasa

H31A

RAWATKHEDA

ToMandsaura

ToSingoll

MAHU- NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur,

ToBarukheda

HINGORIA

BHOLYAWAS

KANAWATI

DUNGLAWADA

3H31A

LEWDA

ARANYAKUMAR

CHANGERA

HADA

DHANERIAKALAN

JAGOLI

KHADAWAD

ToChittorgarh

SH15

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal witherseleswerewelvewereseeivewalibrewilvewarreweremerewerewherewereNaameselve

ToChodSadrl

ToCluttor 3330

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

3.6.7 जनसंख्या घनत्व

[भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

नीमच नगर का सकल घनत्व 53.00 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

वार्ड क्रमांक वार्ड कानाम

सारणी 3 - सा- 14 जनसंख्या (2011)

वार्ड का कुल क्षेत्र

हेक्टेयर में

1

2

3 1

184.85

राजीव गांधी

2

7.21

शहीद

3

15.52

अहिल्याबाई

4

8.18

कालिदास

5

24.87

चंद्रशेखर आजाद

6

14.61

रहीम

7

11.02

डॉ. अम्बेडकर

8

115.96

इंदिरा गांधी

9

14.71

महावीर

10

43.89

गोपालकृष्ण

11

164.15

जवाहर

12

44.30

शास्त्री

13

39.68

डॉ. भामा

14

295.43

संत भावे

15

6.90

किदवई

16

4.70

मौलाना आजाद

17

330.56

विक्रम

18

60.10

विवेकानंद

19

4.76

तिलक

20

7.20

प्रताप

21

4.51

भगतसिंह

22

6.41

जाजू

23

11.90

दयानंद

24

21.97

अशोक

जनसंख्या घनत्व

4

5

2593

14

2656

368

1299

84

2120

259

4524

182

2377

163

3817

346

6385

55

2553

174

8431

192

3412

21

3436

78

3729

94

1936

7

2502

363

1748

372

4916

15

2834

47

1677

352

2626

365

1086

241

1613

252

4030

339

166

3656 3331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

वार्ड कानाम

वार्ड क्रमांक

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

जनसंख्या (2011)

जनसंख्या घनत्व

वार्ड का कुल क्षेत्र

हेक्टेयर में

2

3 1

49.04 25 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

20.64 26

शिवाजी

23.19 27

डॉ. राधाकृष्णन

18.78 28

सुभाष

12.18 29 डॉ. श्यामा प्रसाद

32.77 30

टेगोर

73.46 31

सरोजिनी नायडू

235.30 32

राज गोपालाचार्य

244.83 33

कस्तूरबा

57.89 34 डॉ. जाकिर हुसैन

57.66 35

काटजू

36

74.87

लोहिया

39.24 37

कबीर

9.59 38

गांधी

4.95 39

लक्ष्मीबाई

37.17 40

माधवराव सिंधिया

2434.93

योग

4

5

1790

37

4761

231

3690

159

3874

206

5446

447

4837

148

22

1645

5302

23

4832

20

3673

63

3416

59

1502

20

2901

74

164

1568

1552

314

1350

36

128095

53

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिक निगम नीमच (म.प्र.)

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है । वार्ड क्रमांक 29 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 447 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वार्ड क्रमांक 16 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 372 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 14 में 07 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा-16 में दर्शाया गया है । 3332

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

PlanningArea

Km

347 Legend

1000-1500

500-1000

Waterbody

300-500

200-300

100-200

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

50-100

RailwayLine

Roads

VillageBoundary

StateHighway

1.522.533.5

Source:CensusofIndia,2011

Landuse&UrbanSurveyDivision >1500High

Low <50

PopulationDensity(Person/Hectare)

NEEMUCH 3.9-WARDWISEPOPULATIONDISTRIBUTION

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Soele

00.5

LE

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsaurs

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur

-ToBarukheda

ndsa

HINGORIA

BHOLYAWAS

KANAWATI

DUNGLAWADA

SH31A

Jawad

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh

JAGOLI

SH15

wwewerewerenomorewaivemalawswalveHatheHathewiwewerewisewilorwatermahe

ToChittorga

ToChotiSadri

HAILIE 3333

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा- 15 क्र.

वार्ड क्रमांक

कुल वार्ड जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)

4

1

2

3

1

< 50

11

14, 01 , 17, 33 , 36, 11 , 31 , 32, 40, 25 , 18

07

2

50-100

8, 34 , 35 , 37, 12, 3 , 13

08

3

100-200

5 , 6, 9 , 10 , 27 , 30 , 24, 38

05

4

200-300

04, 21 , 22 , 26,28

08

300-400

5

2, 7 , 15 , 16, 19, 20,23 , 39

01

6

400-500

29

40

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नीमच नगर भिन्न- भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो , जिससे की अत्यधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना को कम घनत्व के क्षेत्रों में आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके । 3334

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

3.7 व्यावसायिक संरचना

[भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

व्यावसायिक संरचना

क्र.

श्रेणी/वर्ग

सारणी 3 - सा- 16 प्रतिशत

नगर समूह क्षेत्र के

अंतर्गत कार्यशील श्रमिक

1

2

1

कृषक

2 खेतीहर मजदूर

3

गृह उद्योग

4 उत्पादन सेवाएं एवं अन्य

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011 3.8 जनसंख्या परिवर्तन

सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या) 4

5

3

5.46

20.37

2960

25.07

6.73

3643

10.80

2.89

1569

84.92

316.75

46032

372.98

54204

100

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नीमच निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1,26,095 है । वर्ष 1951 में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 28,189 थी । वर्ष 1951 के पश्चात् निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में सतत् रूप से वृद्धि होती रही है, जो नगर में हो रहे विकास सेवा - सुविधाओं में सुधार, रोजगार में वृद्धि तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि का प्रतीक है । निम्न सारणी में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या एवं दशक वृद्धि दर्शायी गई है ।

जनसंख्या परिवर्तन

वर्ष

क्र.

सारणी 3 - सा- 17

जनसंख्या (निवेश क्षेत्र)

2

1

1951

1

2

1961

3

1971

4

1981

5

1991

2001

6

2011

स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011

दशक वृद्धि दर

4

3

28189

36287

28.7

37.1

49748

38.4

68853

90474

31.4

24.7

112852

28.8

145328 3335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3.9 नगर के मुख्य कार्यकलाप

किसी भी नगर के सर्वांगीण एवं सुनियोजित विकास के लिये उस नगर में वर्तमान में प्रचलित गविविधियों एवं कार्यकलापों तथा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विश्लेषण किया जाना अति आवश्यक है । नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान है । नगर के भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में वर्तमान कार्यकलापों का अध्ययन कर नगर की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित कार्यकलापों का निर्धारण किया गया है:-

1. क्षेत्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र

2. जिला स्तरीय प्रशासनिक केन्द्र

3. उच्च स्तरीय क्षेत्रीय शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्र

4. लघु, मध्यम तथा कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र

3.10 नगरीय विस्तार

नीमच निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम अलग - अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है । प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3 - सा -18 में स्पष्ट किया गया है । निम्न सारणी से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1961 के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि दर लगभग समान रही है ।

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3- सा- 18

प्रतिशत नगरीय विस्तार

क्र.

क्षेत्रफल (हे.में.)

4

3

2

1

40.73

553.20

2000 तक

1

160.80

11.84 2000-2011

2

644.29

47.43 3

2011-2020

100.00

1358.29

कुल

3.11 गंदी बस्ती एवं झुग्गी- झोपड़ी क्षेत्र

मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा नगर पालिका क्षेत्र की कुछ बस्तियों को गंदी बस्ती क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, जिनमें लगभग 3000 झुग्गी-झोपड़ियां हैं । इस गंदी बस्ती क्षेत्र में लगभग 35600 आबादी निवास करती है ।

ऐसी गंदी बस्तियों का सुधार एवं पुनर्स्थापना आवश्यक है । ऐसी गंदी बस्तियां एवं झुग्गी झोपड़ियों का आंशिक सुधार कर व्यवस्थापन संभव है , जिसमें आवश्यक सेवा- सुविधाएं प्रदान 3336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 कर उनका उसी स्थान पर व्यवस्थापन उचित होगा । किन्तु कुछ गंदी बस्तियां यातायात में बाधक, शुद्ध वायु एवं प्रकाश का अभाव , बाढ़ ग्रस्त तथा असंगत की श्रेणी में होने से इन बस्तियों को उनके वर्तमान स्थल पर रखना उचित नहीं है । ऐसे बस्तियों को विकास योजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार है:-

1. निम्न गंदी बस्ती / झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों की पुनर्स्थापना की जाना प्रस्तावित हैः- 1. जीवाजी छात्रावास के निकट

2. हाट मैदान (अस्पताल के सामने)

3.

पुराने नगर पालिका कार्यालय के समीप स्थित गंदी बस्ती

4. विश्रामगृह के पास

2. निम्न गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं पुनरूत्थान किया जाना प्रस्तावित हैः- 1. रामपुरा दरवाजा हरीजन बस्ती

2. यादव मोहल्ला

3. ग्वाल टोली

4. भगवानपुरा

5. गरीब मोहल्ला, मोची मोहल्ला

6. बोहरा कब्रिस्तान से गरीब मोहल्ला तक

7. यादव मण्डी

8. हरिजन बस्ती रेगर मोहल्ला

9. भोलाराम कम्पाउण्ड

3.12योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है । नीमच नगर के वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिये किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । इसलिए नीमच विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि के उपरांन्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगें । 3337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

Nesmuch

Legend

Waterbody

2010-2015(1511)

2005-2010(1451)

NEEMUCH 3.10-URBANSPRAWL

2015-2020(1662)

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Roads

VillageBoundary

StateHighway

Upto2005(1366.03)

much

UrbanSprawl(Areainha)

Source:SateliteimageofIRSLISS-III,2004,WorldView-1,2011, WorldViewIL2018

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District

0 0.5 1 1.522.533.5

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsaura

ToSingoli

AHU-NASIRABAD(SH31)

andsaur

ToBarukheda

To

HINGORIA

BHOLYAWAS

URA

NEEMUCH

KANAWATI

DUNGLAWADA

SH31A

LEWDA

roteinesection200ENROCHANBAminsectiverates20052000200IONZAIRNARCORN2000.N

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh

JAGOLI

ToChotiSadris

ToChitto

VARJE 3338

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[भाग 1

PlanningArse

753

Km

Legend

NotifiedSlum

RallwayLine

0.5

StateHighway Roade

Non-NotifiedStum

NEEMUCH 3.11,SLUM/ILLEGALCOLONYLOCATIONS

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:DirectorateofUrbanAdministration&Development

Scale 3339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3.13 अनुमानित जनसंख्या

वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या का आकलन करने हेतु वर्ष 1951 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्र कर निम्नलिखित सांख्यिकी पद्धति के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन किया गया है -

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

2. अंकगणितीय प्रगति पद्धति (Arithmetic Progression Method)

3. ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometrical Progression Method)

4. घातांकीय पद्धति ( Exponential Progression Method )

विगत दशकीय वृद्धि दर के आंकडों से यह स्पष्ट है कि नीमच नगर की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1961 में 28.73 प्रतिशत, वर्ष 1971 में 37.10 प्रतिशत, 1981 में 38.40 प्रतिशत , 1991 में 31.40 प्रतिशत, 2001 में 24.73 प्रतिशत व 2011 में 28.78 प्रतिशत रही है । उक्त स्थिति में विगत दशकों में नगर की असमान जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुये उपरोक्त उल्लेखित पद्धतियों से वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुमानित की गई है ।

अनुमानित जनसंख्या ( Population Projection )

सारणी 3 - सा- 19 Year

S. No.

Decatal Growth Rate

Population

4

2

3

1

1

28189

1951

36287

2

1961

28.73%

37.10%

3

1971

49748

38.40%

4

1981

68853

1991

90474

31.40%

5

2001

24.73%

6

112852

28.78%

7

2011

145328

Growth Rate

37.10%

38.40%

31.40%

24.73%

28.73%

◆ 28.78% 1961 1971 1981 1991 2001 2011 3340

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2035 तक आंकलित जनसंख्या का औसतन निम्नानुसार है ।

जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2035

सारणी 3- सा- 20 Year

Incremental Increase Method

Arithmetic

Progression

Method

Geometric Progression Method

Exponential Progression Method 2

4

1

5

3

2021

169727

164851

190607

191012 2031

199001

184374

249994

251057 212076

2035

192184

278641

280064 उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2035 तक आंकलित जनसंख्या को ग्राफ के माध्यम से चित्रण निम्नानुसार है ।

Aritmetic

Population Projection

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

2021

2031

2035

2041

-Incremental Increase Method -Arithmetic Progression Method

Geometric Progression Method -Exponential Progression Method

विकास योजना तैयार किए जाने हेतु योजनाकाल का निर्धारण एवं योजनाकाल के लिये अनुमानित जनसंख्या का आकलन किया जाता है , ताकि योजनाकाल में विकास हेतु जनसंख्या के आधार पर नगरीय उपयोग हेतु आवश्यक भूमि का आकलन कर भूमि उपयोग प्रस्तावित किये जा सके । नगर की विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन हेतु योजनाकाल 2035 तक का निर्धारण किया गया है । विकास योजना 2035 के लिये जनसंख्या वृद्धि के 3341

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 आकलन हेतु उपरोक्त चारों पद्धतियों में से ज्यामितीय पद्धति के आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 2.70 लाख प्रक्षेपित की गई है ।

3.14आवास आवश्यकता

3.14.1 आवासों की कमी

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नीमच नगर पालिका क्षेत्र एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र में 29173 परिवार लगभग 25,525 आवासों में निवास करते हैं । इस आधार पर औसत परिवार का आकार लगभग 5 व्यक्ति होता है, जबकि प्रति आवास निवासित व्यक्तियों की औसत संख्या 5.70 आती है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 3648 आवासों की कमी परिलक्षित होती है । नगर की गंदी बस्ती में लगभग 3000 आवासों में 35,600 जनसंख्या निवास करती है , जिनमें 80 प्रतिशत आवासों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है । उक्त के आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन निम्न सारणी क्रमांक 3- सा-21 में किया गया है ।

आवासों की कमी

सारणी 3- सा- 21 विवरण

क्रमांक

आवासीय इकाई

आवासों की कमी

कुल पुर्नस्थापना का प्रतिशत

4

5

2

3

1

3648 1

वर्ष 2011 तक आवासों की कमी

80

2400

3000

2

गंदी बस्ती क्षेत्र के जीर्ण शीर्ण आवास

6048 योग

उपरोक्तानुसार वर्तमान में नीमच नगर में लगभग 6048 आवासों की कमी पाई गई । वर्ष 2035 की अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का अनुमान आगामी सारणी में किया गया है । 3342

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3.14.2 अनुमानित आवास आवश्यकता

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता-2035

सारणी 3- सा- 22 क्र.

विवरण

आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

2031

2035

1

2

3

4

1 जनसंख्या

250000

270000 2 अतिरिक्त जनसंख्या वर्ष 2035 तक

20000

3 औसत परिवार का आकार

5

5

4 अतिरिक्त परिवार

4000

5

3600

वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता

6

लगभग

15600

वर्ष 2020 की कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता

12000

250 (लगभग) 7 निवास योग्य रहवासी इकाईयों की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना (25525 मकान नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण के अनुसार)

8 वर्ष 2020 की कमी को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2035 की कुल आवासीय आवश्यकता

15600 (लगभग 15,000) * वर्ष 2011 की निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1,45,328 के आधार पर वर्ष 2020 की अनुमानित जनसंख्या 1,90,000

* विकास योजना 2031 के अनुसार वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 2,50,000

वर्ष 2011 में औसत परिवार आकार 5 व्यक्ति प्रति परिवार है । वर्ष 2035 में परिवार का औसत आकार 5 व्यक्ति प्रति परिवार मानते हुये आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुए अनुमान है , कि वर्ष 2035 तक लगभग 15000 नवीन आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी ।

3.14.3 आवासों का प्रकार

वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 15,000 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी । यह प्रासंगिक है कि, अनौपचारिक वर्ग , मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय 3343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 वर्ग के परिप्रेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जावे । अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास आवश्यकता का विवरण निम्न सारणी क्रमांक 3 - सा -23 में दर्शाया गया है ।

आय समूह अनुसार आवासीय इकाइयों की आवश्यकता

सारणी 3- सा- 23

रहवासी आवश्यकता

क्र.

आय समूह

संख्या

प्रतिशत

4

2

3

1

6000

40

1 आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग

30

4500

2 निम्न आय वर्ग

3750

25

3 मध्यम आय वर्ग

750

4

5

उच्च आय वर्ग

100

योग

15,000

उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु लगभग 180 हे. भूमि की आवश्यकता है ।

3.14.4 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में नीमच नगर में प्रति हजार कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 372.98 है । वर्ष 2035 की व्यवसायिक संरचना का अनुमान करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी आवश्यक है । इस संबंध में पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में व्यवसायिक संरचना का अनुमान करना कठिन है, तथापि उपलब्ध आंकड़ों एवं विकास योजना प्रस्तावों के आधार पर अनुमान है, कि वर्ष 2035 तक नगर में प्रति 1000 जनसंख्या में 390 कार्यरत व्यक्ति होंगे । इस प्रकार 2.70 लाख जनसंख्या में 1,05,300 व्यक्ति कार्यरत होना अनुमानित है । जिनमें 10 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत कार्यरत व्यक्ति होना अनुमानित है ।

3.15 भौतिक अधोसंरचना

3.15.1 जल प्रदाय

नगर की भावी जनसंख्या के मान से 30 गेलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 2031 की अनुमानित जनसंख्या हेतु 7.5 एम.जी.डी. जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी । वर्तमान में 1 . 5 एम.जी.डी. जल आपूर्ति 2-3 दिन छोड़कर की जा रही वह अत्यंत कम है । वर्तमान में जाजू डेम की क्षमता में वृद्धि करने हेतु नगर पालिका द्वारा प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है । 3344

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3.15.2 जल- मल निकास एवं स्वच्छता

छावनी क्षेत्र में तत्कालीन नगर सुधारन्यास की योजना एवं नई कॉलोनियों में जलमल निकासी की समुचित व्यवस्था है । शेष पुराने नगर में नीमच सिटी, बघाना सिटी में जलमल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं है । विकास योजना में वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ - साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र हेतु जलमल निकास व्यवस्था प्रस्तावित है, इसके लिये निवेश इकाई क्रमांक 2 में नगर के पूर्वी ओर मुख्य नाले के किनारे आक्सीडेंशन पौंड प्रस्तावित किया गया है । भौगोलिक परिस्थितियों एवं प्राकृतिक जल निकासी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय क्रियान्वयन संस्था के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है । 3.15.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में ग्राम बरूखेड़ा के पास ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थित है, जो उपयुक्त है । किन्तु भविष्य की आवश्यकता की दृष्टि से इनका विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है । ठोस अवशिष्ट के मुख्य स्त्रोत घरेलू व्यवसायिक, अस्पताल / नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी मार्केट औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जिसकी मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या, व्यवसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान औद्योगिक क्षेत्र आदि के साथ - साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा । औसतन विभिन्न स्त्रोतों से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निकलने वाली मात्रा के आधार पर ठोस अवशिष्ट प्रबंधन किया जाना आवश्यक है । इस हेतु ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिये नगरीय ठोस अवशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से किया जावेगा जो कि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अनुज्ञेय होगा । 3.15.4विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर में म.प्र . राज्य विद्युत ग्रिड तथा गांधी सागर डेम पर स्थित चम्बल हायडल पावर प्लान्ट से विद्युत प्रदाय हो रही है । नगर में कुल 6 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित है । 1. बरूखेडा मार्ग

4.किला रोड

2. मनासा रोड

5. बघाना क्षेत्र

3. विकास पथ

6. नीमच सिटी

इन विद्युत केन्द्रों द्वारा सम्पूर्ण नगर में विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । किन्तु कभी - कभी विद्युत प्रदाय के निरन्तरता में अवरोध उत्पन्न होता , जिससे विद्युत दबाव की कमी होती है । भविष्य में विद्युत प्रदाय व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक है । अतः विद्युत विभाग के सहमति से उपयुक्त स्थल पर विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की जा सकेगी । 3.15.5 शैक्षणिक

नगर में शैक्षणिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं किन्तु भविष्य की आवश्यकता हेतु इसमें वृद्धि की जाना आवश्यक है । नगर में वर्तमान में नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालय 30 , 3345

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningArsa

Neemuch

NEEMUCH

Legend

360

Source:GroundVerification Waterbody MunicipalAreaBoundary

OverheadTank

PlanningAreaBoundary

RailwayLina

VillageBoundary

Roads

StateHighway

3.12-EXISTINGWATERSUPPLYNETWORK

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Soale

0 0.5 1 1.5 2 2.533.5 4 Km

ToManasa

RAWATKHEDA

일 oMandsau

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur

Barukheda ToBar

ToMan

HINGORIA

BHOLYAWAS

A

INGHPURA

NEEMUCH

KANAWATI

DUNGLAWADA

SH31A

ToJawad

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh:

SH15 JAGOLI

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal wirewaveNadorNWewaterrealsuremalveHaveHaloNeNiceHaloreNatveMareHalve

ToChittor garh

ToChotiSadri

NAJLJE 3346

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

A

PlanningArea

Neemuch

3.5Km

Legend

201 Transformer

Waterbody

ElectricSubStation

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RollwayLine

Roads

VillageBoundary

StateHighway

1.52 2.53

33KvLine

11KvLine

Source:MPPKVWCompanyLtd.

NEEMUCH 3.13-POWERSUPPLYNETWORK

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0.5

22

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsaura

ToSingoll

MAHU MD.NASIRABAD(SH31)

oBarukheda ره

ToMandsaur

MadhyaPradesh,Bhopal NarNsivewaveNAVENINENITE

HINGORIA

ToMandsaur

BHOLYAWAS

KANAWATI

NEEMUCH

SINGHPURA

DUNGLAVIADAI

SH31A

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DHANERIAKALAN

KHADAWADA

ToChittorgarh:

JAGOLI

DirectorateofTown&CountryPlanning NutrewerereservewalveHasoreNatorweavewolve

E

ToChitto ittorgarh

ToChotiSadri

HOLIESE 3347 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 उच्चतर माध्यमिक, हाई स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालय 45 तथा महाविद्यालय 3 हैं । किन्तु तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक महाविद्यालय की कमी है जिसके लिये अन्य नगरों से सुविधा प्राप्त की जा रही है । अतः शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक के अन्तर्गत पर्याप्त भूमि के प्रस्ताव दिये गये हैं ।

3.15.6संचार

नगर में वर्तमान भूतेश्वर मंदिर के पास दूरभाष केन्द्र विद्यमान है जो पर्याप्त है क्योंकि वर्तमान में सेलफोन (मोबाइल) का उपयोग अधिक होने से लैण्डलाईन दूरभाषों में काफी कमी आयी है । अतः वर्तमान दूरभाष केन्द्र पर्याप्त है ।

3.15.7 डाक-तार

नगर में मुख्य डाकघर 1 तथा उप डाकघर 6 हैं । वर्तमान में मोबाईल फोन के अधिक उपयोग के कारण डाकतार सेवाओं में कमी आयी है । अतः वर्तमान डाकघर पर्याप्त प्रतीत होते है ।

3.15.8 सुरक्षा

वर्तमान में तीन पुलिस थाने हैं । एक पुलिस थाना टैगोर मार्ग तथा दूसरा बघाना क्षेत्र एवं तीसरा नीमच सीटी में स्थित है । साथ ही 3 पुलिस चौकियां कार्यरत हैं । भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्याय 4 में उल्लेखित मानकों के अनुसार होगा ।

3.15.9 अग्निशमन सेवा केन्द्र

अग्निशमन सेवा आग लगने , दुर्घटनाओं आदि आपात परिस्थितियों में नगर के आवश्यकता की पूर्ति करती है । नगर में वर्तमान में 2 अग्निशमन केन्द्र हैं । एक नगर पालिका तथा अल्कोलाईट फैक्ट्री के पास है , जो नगरीय आबादी के मान से पर्याप्त नहीं है । आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य नगरों से सेवाएं प्राप्त की जाती हैं । अतः भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये हैं ।

3.15.10 धोबीघाट

नगर में वर्तमान में कोई संगठित धोबीघाट नहीं है , किन्तु दो धोबीघाट विकास नगर एवं एक शंकर आईल के पास स्थित है, जिसका धोबीघाट के रूप में उपयोग हो रहा है । उनका विस्तार किया जाना आवश्यक है ।

3.15.11 शमशानघाट एवं कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में शमशानघाट 4 एवं कब्रिस्तान 6 उपलब्ध हैं । भावी आवश्यकता हेतु प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के बाहर उपयुक्त स्थल का चयन जिला प्रशासन एवं स्थानीय संस्था के परामर्श से किया जा सकेगा । 3348

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

3.15.12 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र

नगर में वर्तमान में 3 गैस वितरण संस्थाएं कार्यरत हैं, जिसके गोडाउन नगरीय क्षेत्र के आसपास होने से दुर्घटनाएं होने की सम्भावनाएं रहती हैं । इस कारण नगर के वर्तमान आबादी क्षेत्रों से बाहर गैस गोदामों को कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है । भावी आवश्यकतानुसार अध्याय 4 में दिये गये नियमों के अनुरूप एल.पी.जी. सुविधाओं का निर्धारण आवश्यक होगा । कृषि उपयोग परिक्षेत्र में एल.पी.जी. गोदाम की स्थापना अनुज्ञेय होगी । 3.15.13 भू- जल आवर्धन

नगर में जल संकट अधिक होने के कारण पुराने एवं नये जल स्त्रोतों का संवर्धन आवश्यक है । कुओं, हेण्डपम्पों एवं नलकूपों में वर्षा जल को एकत्रित कर भू- जल पुनर्भरण (रूफ वाटर हार्वेस्टिंग) एक प्रभावी तकनीक है । इसमें भू- जल भण्डार में वृद्धि होगी , साथ ही रिचार्ज पिट (गड्ढा) ट्रेच रिचार्ज किया जा सकता है । इन पद्धतियों का समावेश म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 में भी किया गया है । इनका पालन प्रत्येक विकासकर्ता / निर्माणकर्ता को करना अनिवार्य होगा । इसके अतिरिक्त अति दोहन वाले क्षेत्र में नये नलकूपों का निर्माण तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है । 3349

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

Neemuch

0.5 Km

Legend

NEEMUCH 3.14-ATM

Waterbody

Source:GroundVerification RallwayLine

Roads

StateHighway

ATM

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Sosia

ware 3350

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

PlanningArea

Nesmuch

Legend

GovernmentLand

Waterbody

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

Roads

VillageBoundary

NEEMUCH 3.15-GOVERNMENTLAND

StateHighway

1.5 2 2.5335 4 Km

T LandOwnership

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:CommissionerLandRecords(01OCT,2010)

Scale

ToManasa

ToMandsau

ToSingoll

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsau

ToBarukhe kheda

NEEMUCH

KANAWATI

ARANYA

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

ToChittorgarh

ThesidesworeNeiveTroisewelveNewwaivewirewaveNiceTwlveMeNove

ToChotiBadri

ToChittorgarh

NOLYES 3351

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

z

PlanningArea

Neamsich

Legend

NEEMUCH 3.16-BUSSTOP

Waterbody

Source:GroundVerification RailwayLine

Roads

StateHighway

BusStop

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District

ROZEM 3352

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

PlanningArea

Km

Legend

0.5

CommunityTollet

Waterbody

RallwayLine

Source:GroundVerification StateHighway

Roade BusStand

NEEMUCH 3.17-EXISTINGCOMMUNITYTOILET

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 3353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव-2035 4.1 विकास योजना-2031 का पुनर्विलोकन

नीमच विकास योजना 2031 तैयार करने हेतु निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख मानते हुये नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे । अमृत योजना के अंतर्गत विकास योजना-2035 को जी.आई.एस. आधार पर तैयार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । नीमच निवेश क्षेत्र की वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.70 लाख अनुमानित कर नीमच विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन वर्ष 2035 की कालावधि हेतु किये जाने की आवश्यकता है । चूंकि अमृत योजना के अंतर्गत जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार की जाना है , अतः वर्ष 2031 तक की जनसंख्या का आकलन कर वर्तमान भूमि उपयोग का पूर्व अध्याय में विश्लेषण किया गया है ।

4.2 नियोजन अवधारणा

नगर की वर्तमान संरचना रेलवे लाईन , केन्द्रीय आरक्षित बल तथा नगर के मध्य से प्रवाहित होने वाले बड़े नालों के कारण प्रभावित हुई है । नगर का विकास तीन भागों में नीमच सिटी, बघाना तथा छावनी क्षेत्र के रूप में हुआ है । नगर नीमच सिटी की बसाहट पुरानी पद्धति की होने से नगर में खुली भूमि का सर्वथा अभाव है तथा मार्ग भी अत्यंत संकरे है । इस क्षेत्र का सुधार आवश्यक है । इस क्षेत्र में घनत्व कम करने हेतु नये आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं । छावनी क्षेत्र में नियोजित विकास हुआ है तथा मार्ग भी पर्याप्त चौड़े हैं किन्तु कुछ वाणिज्यिक केन्द्र में अतिक्रमण के कारण मार्ग की चौड़ाई प्रभावित हुई है । उक्त मार्गों को चौड़ा करने के प्रस्ताव दिये गये हैं ।

नगर में प्रमुख रूप से विकास महू- चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर हुआ है तथा प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में इसी मार्ग पर कलेक्टर कार्यालय विकसित होकर भविष्य में भी प्रशासनिक क्षेत्र के प्रस्ताव इसी क्षेत्र के आसपास दिये गये हैं ।.

3354

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना ( प्रारूप ) | 2035 विकास योजना में जयसिंगपुरा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज प्रस्तावित कर नगर के पश्चिमी भाग का समान्वित विकास तथा नगर के तीन प्रमुख भागों नीमच सिटी, छावनी एवं बघाना के मध्य युक्तियुक्त सामन्जस्य स्थापित करके नगर को जोड़ने हेतु उपयुक्त मार्ग संरचना के प्रस्ताव दिये गये हैं ।

नगरीय आबादी का विकास इस तरह से नियोजित किया गया है , कि मुख्य कार्य केन्द्र एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का परस्पर समन्वय विकल्पों सहित बना रहे । नगर के अन्य कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है । ताकि नगर की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति अलग - अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके । विभिन्न मार्ग श्रृंखलाओं को विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय यातायात को नगर के मध्य से गुजरने से रोका जा सके । नगर बसाहट को समस्त क्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने हेतु मुख्य मार्ग , वृत्तीय मार्ग आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं । 4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

नीमच विकास योजना 2031 के अनुसार नीमच निवेश क्षेत्र के वर्ष 2020 में जनसंख्या 2.50 लाख के आसपास रहेगी एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 2.70 लाख प्रक्षेपित की गई है । वर्तमान विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्धसावर्जनिक तथा सेवाएं तथा सुविधाएं , आमोद- प्रमोद एवं यातयात परिवहन का क्षेत्र सम्मिलित है तथा रिक्त भूमि में जलाशय , वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित है । Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिये 100-125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है । नीमच मध्यम श्रेणी का नगर होकर इसकी प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ पर कम एवं मध्यम ऊँचाई के भवन ही निर्मित हैं । नीमच निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने के लिये समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएं एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index " के माध्यम से विश्लेषण किया गया है ।

4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

नीमच विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न भू- उपयोगों के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र 13.63 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू- उपयोग दर से नगरीय विकास के प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं , जिसका विवरण निम्न सारणी क्रमांक 4- सा -1 में किया गया है । 3355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग विवरण

प्रस्तावित क्षेत्र 2031 क्र.

उपयोग

प्रति शत

क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

भूमि उप योगिता दर

3

4

5 1

2

आवासीय

6.04

1510.87 47.19 1

7.84

1.00 2 वाणिज्यिक 250.88

3

मिश्रित

4

239.37

7.48 0.96 47.00

5

औद्योगिक सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

9.22

1.18

295.26

6

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

7

8.17 1.05

261.49

आमोद- प्रमोद

8

2.57

643.70 20.11 यातायात एवं परिवहन

योग

3201.57 100 12.81 4.4.1 आवासीय

सारणी 4 - सा- 1

प्रस्तावित क्षेत्र 2035

विकसित क्षेत्र 2020

प्रतिशत

प्रति शत

क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

भूमि उपयोगिता दर भूमि उप योगिता दर

कुल क्षेत्रफल वर्तमान सहित (हेक्टे.में)

11 7

9

8

10

6.02

1626.09 44.19

47.53 2.71

678.03

7.34

1.00

270.01

6.53 0.37

93.19

6.40

0.87

235.56

0.87

234.65 6.38

0.19

3.29

1.32

9.68

13.40 0.77 356.21

191.08

2.86 0.16 305.61

8.31

1.13 40.73

17.70

2.41 26.39 1.51 651.38

376.48

3679.51 100.00 13.62 100.00 5.71

1426.51

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके । आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 1626.09 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 44.19 प्रतिशत है । 4.4.2वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 270.01 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 7.34 प्रतिशत है । 3356

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्यतः छावनी क्षेत्र में स्थित हैं । इस क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु घंटाघर एवं उसके आसपास क्षेत्र को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है । नीमच सिटी एवं बघाना क्षेत्र पुरानी आबादी (तंग गलियों) में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही है । अतः नये वाणिज्यिक क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है । वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु प्रावधानित भूमि की जानकारी सारणी 4- सा -2 में दी गई है ।

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र

विवरण अनु. क्र.

1

2

1 शीतगृह एवं भंडारण

2 मंडिया

(क) अनाज मण्डी

(ख) किराना बाजार

( ग) सब्जी एवं फलमण्डी (घ) घास मण्डी एवं पशु बाजार 3 विशिष्ट बाजार

(क) थोक बाजार

(ख) भवन निर्माण सामग्री कोल डिपो एवं

कबाड़ी बाजार

(ग) लकड़ी बाजार

4 यातायात नगर / मेकेनिक नगर 5 निवेश इकाई स्तर

6 वृत्त खण्ड स्तर

7 उपखण्ड/ स्थानीय स्तर

8 वर्तमान क्षेत्र

योग

सारणी 4-सा- 2 विकास योजना में प्रस्तावित स्थल

क्षेत्रफल (हेक्टर में) 3

4

10.0 निवेश इकाई क्र.- 2

45.0 निवेश इकाई क्रमांक-1

5.00 निवेश इकाई क्रमांक-1 , 3

4.50 निवेश इकाई क्रमांक-2

5.00 निवेश इकाई क्रमांक-2

10.00 निवेश इकाई क्रमांक-2

10.00 निवेश इकाई क्रमांक-2

15.00 निवेश इकाई क्रमांक-2

10.00 निवेश इकाई क्रमांक-1

10.00 निवेश इकाई क्रमांक-1 , 2, 3

13.00 वृत्त खण्डों में

उपखण्डों में

10.00

62.50 सम्पूर्ण नगर

210.00 उपरोक्त में नगर का वर्तमान बाजार क्षेत्र सम्मिलित है । विकास योजना में इनको नगर स्तरीय बाजार केन्द्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है, जिसके लिये विभिन्न निवेश इकाईयों में आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रस्ताव दिये गये हैं । 3357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

PlanningAnsa

such

Km

स्टेशन

स्टेडियम

सामान्यआवासीय

प्रदर्शनीमैदान

येनाईन

निमितउपयोग

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

निवेशक्षेत्र

Damy

नगरपालिका

जनाराय

जलशोधनसंयंत्र

विद्युतउपबेन्च

माला

3.5

विशेषप्रयोधन

3

NEEMUCH

Legend

EXISTINGPROPOSED

674

1.522.5

Source:ArchiveMasterplanbyT&CP 4.1-DEVELOPMENTPLAN(DRAFT2035) ProposedLanduse

CREMATORILANGRAVEYARD

AFPORESTATION

CANTONMENTAREA

AGRICULTURE

WATERBODIES

PLANTATION

IDUSTRIAL

TRANSPORTNAGAR

EOSITIONGROUNDS

COMMERCIAL

BOUNDARIES

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

EDUCATIONANDRESEARCH INSTITUTIONALACTIVITIES

SENERALINDUSTINES RECREATIONAL

ELECTRICSUBSTADION

PLANNINGAREA

STADIUM

RESIDENTIAL GENERALRESIDENTIAL

RAILWAYSTATION

AIRSTRIP

RAILWAYLINE

VILLAGE

FACILITIES

ROADE

WATERTREATMENTPLANT

MANDI

MOLEDLANEXISE

SPECIALPURPOSE

PUBLICINSTYPLUTIONSAND

PUBLIC&SEPUBLIC

PUBLICUTILITIES&

TRANSPORTATION BURSTAND!!

Scale

ToMenasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsau

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ToMandsaur

ToBarukheda

10LYAWAS

KANAWATI

DUNGLA

WADA

e

31A

LEWDA

ARANYAKUMAR

CHANGERA

DHANERIA

KALAN

respu DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal KHADAWADA

ToChittorgarh:

JAGOLI

warewaveNewNavewaterHaveNaMalveorwaveintreHAVEINSITEwaterwhenNive

ToChit

ToChotiSadri:

наделе 3358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप ) | 4.4.2.1 शीतगृह एवं भंडारण

नगर में वर्तमान भंडारण हेतु सम्पूर्ण नगर में गोडाउन यत्रतत्र फैले हुए हैं । केवल नसीराबाद मार्ग पर वेअर हाउसिंग कारपोरेशन गोडाउन के मुख्य मार्ग पर स्थित है । नगर में शीतगृह की कमी है । जिसकी पूर्ण आवश्यकता प्रतीत हो रही है । इस कारण हेतु निवेश इकाई क्रमांक 2 में मनासा मार्ग पर 10.00 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है ।

4.4.2.2 मण्डियां

अनाज मण्डी

वर्तमान कृषि उपज मण्डी स्टेशन रोड पर स्थित है , किन्तु वर्तमान मण्डी हेतु क्षेत्र कम पड़ रहा है । मण्डी नगर के मध्य स्थित होने से यातायात में अवरोध उत्पन्न हो रहा है । अतः इसके लिये नसीराबाद मार्ग पर निवेश इकाई क्रमांक 1 में 45.00 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है ।

किराना मण्डी

वर्तमान में नगर में विभिन्न मार्गों पर किराना मण्डी संचालित है , जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न होती हे । अतः इस हेतु निवेश क्रमांक 1 एवं 3 में 5.00 हेक्टर प्रस्तावित किया गया है ।

सब्जी एवं फल मण्डी

वर्तमान में फल एवं सब्जी मण्डी, पशु चिकित्सालय एवं टैगोर मार्ग के पीछे स्थित है । वर्तमान में स्थान की कमी प्रतीत होती है । अतः यहां से थोक सब्जी मण्डी, कृषि उपज मण्डी स्थानांतरित होने से इस परिसर में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है । इसके 4.5 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । साथ ही बघाना एवं नीमच सिटी में स्थित सब्जी मण्डी को आवश्यकतानुसार इसी परिसर में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

घास मण्डी

वर्तमान में सब्जी मंडी के पीछे , अस्पताल मार्ग पर अव्यवस्थित रूप से घास बाजार लगता है , जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है । अतः इसे नगर के मध्य से स्थानांतरित कर, निवेश इकाई क्रमांक 2 में प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (दक्षिण पूर्व) पर, 5.00 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है ।

4.4.2.3 विशिष्ट बाजार

थोक बाजार

विकास योजना प्रस्ताव में वर्तमान नगर केन्द्र को ही नगर स्तरीय बाजार के रूप में विकसित एवं व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है । अतः थोक बाजार हेतु भविष्य की आवश्यकता के लिये निवेश इकाई क्रमांक 2 में 10.00 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । 3359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 भवन सामग्री कोल डिपो एवं कबाड़ी बाजार

वर्तमान में उक्त गतिविधियां नसीराबाद मार्ग मनासा मार्ग, तथा विभिन्न आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में संचालित हैं । अतः इसे संगठित रूप से विकसित करने हेतु निवेश इकाई क्रमांक 2 वृत्तीय मार्ग (दक्षिण पूर्व) पर 10.00 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है । इस परिसर के विकसित होने पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित गतिविधियां प्रस्तावित स्थल पर स्थानांतरित की जावेगी ।

4.4.3मिश्रित

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 235.56 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है जो कि प्रस्तावित भूमि का 6.40 प्रतिशत क्षेत्र है ।

4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज , वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है । इन औद्योगिक इकाईयों के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कुल 234.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है । औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 6.38 प्रतिशत है ।

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं भूमि उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 356.21 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.68 प्रतिशत है ।

4.4.6 आमोद-प्रमोद

विकास योजना में आमोद - प्रमोद के अन्तर्गत 305.61 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.31 प्रतिशत है । इस उपयोग के अन्तर्गत निर्मित ऐतिहासिक पर्यटन से संलग्न भवनों की बनावट के अनुरूप भू- दृश्यीकरण विकसित करना भी प्रस्तावित है , इसके अतिरिक्त नालों के किनारे भूमि विकास नियमानुसार निर्धारित सीमा तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित सीमा तक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है । नगर में छावनी क्षेत्र में तरणताल तथा स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है उनमें सुधार किया जाना प्रस्तावित है । नगर में बगीचे एवं खुली भूमि, छावनी क्षेत्र में उपलब्ध है । खुली भूमि में बगीचे, उद्यान आदि का विकास किया जा सकता है । 3360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 नगर उद्यान

वर्तमान में नगर में 06 उद्यान स्थित है । जोकि दशहरा मैदान के समीप गांधी वाटिका में, विकास नगर में 02 सेंट्रल स्कूल के पीछे 01 इंद्रा नगर तलाई के पास 01 एवं टेगौर मार्ग पर लांयस पार्क मे 01 स्थापित है । वर्तमान में 05 विकसित स्थित में एवं 01 अर्द्धविकसित स्थित में है ।

तरण ताल

वर्तमान में नगर में 1 तरण ताल की सुविधा उपलब्ध है ।

स्टेडियम एवं स्पोर्ट काम्पलेक्स

खेल गतिविधियों के विकास हेतु तरण ताल के समीप डॉ राजेन्द्र प्रसाद स्टेडियम विकसित अवस्था में स्थित है ।

4.4.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 651.38 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 17.70 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों का विस्तार , बायपास मार्ग का निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है । वर्तमान बस स्टैण्ड निजी एवं राज्य परिवहन के बस स्टैण्ड पास - पास में है । किन्तु उनका विकास उचित ढंग से न होने के कारण समस्याग्रस्त है । उनका उचित प्रकार से विकास कर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है । भावी आवश्यकता हेतु नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली चौराहा पर ईंट भट्टों के स्थान पर नये बस स्टैण्ड हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है । जहां से चित्तौड़गढ , जावद , मनासा, सिंगोली मार्ग की ओर जाने वाली सभी बसें नगर के बाहर से जा सकेगी । 4.5 निवेश इकाईयाँ

नीमच निवेश क्षेत्र को 3 निवेश इकाईयों में विभक्त कर नगर विकास के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं । वर्तमान घनत्व को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का विभाजन 4-सा-3 में दिया गया है । 3361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

निवेश इकाईयाँ

सारणी 4- सा- 3

निवेश इकाईयाँ

क्र.

निवेश इकाईयाँ

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

2

1

3340.55

1

निवेश इकाई क्रमांक - 1

2116.90

2

निवेश इकाई क्रमांक - 2

1937.86

3

निवेश इकाई क्रमांक -3

7395.31

योग

स्त्रोत : - नगर तथा ग्राम निवेश

निवेश इकाई क्रमांक - 1

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक पूर्व में महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग के समानान्तर ग्वालटोली चौराहा तक पश्चात् म.प्र. विद्युत मण्डल जाने वाले मार्ग से होते हुए निवेश क्षेत्र सीमा तक। दक्षिण में रेलवेलाईन के समानान्तर जयसिंगपुरा क्रॉसिंग तक । पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तक । इस निवेश इकाई में केन्द्रीय आरक्षित बल , छावनी क्षेत्र, म.प्र . विद्युत मण्डल कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय पुलिस लाईन, गोमाबाई नेत्र चिकित्सालय, वेअर हाउस गोडाउन , नगर पालिका कार्यालय , सिविल लाईन , केन्द्रीय विद्यालय , रेलवे स्टेशन कृषि उपज मण्डी, छावनी क्षेत्र का वाणिज्यिक केन्द्र आदि सम्मिलित है । इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 3340.55 हेक्टर है ।

निवेश इकाई क्रमांक - 2

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक दक्षिण में रेलवे के समानान्तर, पूर्व में निवेश क्षेत्र की सीमा तक, पश्चिम में रेलवे क्रासिंग से महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग के समानान्तर तक सीमा स्थित है, इसमें नीमच सिटी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय , न्यायालय , बस स्टैण्ड, विश्राम गृह, गुप्ता नर्सिंग होम, इन्दिरा नगर, शासकीय महाविद्यालय आदि सम्मिलित हैं । इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 2116.90 हेक्टर है ।

निवेश इकाई क्रमांक - 3

इस निवेश इकाई की सीमा मुख्यतः उत्तर पूर्व में रेलवे लाईन तथा दक्षिण एवं पश्चिम में निवेश क्षेत्र की सीमा तक । दक्षिण में निवेश क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र तक । इस निवेश इकाई में बघाना बस्ती , रेलवे कॉलोनी, हवाई पट्टी आदि सम्मिलित हैं । इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1937.86 हेक्टर है । 3362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

PlanningArma

eemuch

Km

Legend

774

2.533.5

NEEMUCH 4.2-PLANNINGUNIT

Waterbody

PlanningUnitBoundary(1)

PlanningUnitBoundary(3)

PlanningUnitBoundary(2)

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Roads

VillageBoundary

StateHighway

1.5

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

Scale

2

ww

ToManasa

RAWATKHEDA

ToMandsaur

ToSingoli

MAHU- -NASIRABAD(SH31)

ToBarukheda

ToMandsaur ToMandsaur

BHGLYAWAR

KANAWATI

NEEMUCH

JAISIN

DUNOLAWADA

ToJawad

REWD

CHANDERA

ARANYAKUMAR

CHANERIA AKALAN

HADAWADS

ToChittorgarh

JAGOLI

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal servewhereweretherewolvewisheswalvewishesweresustavewaterwavewolvewishesHistor

ToChollSadri14

ToChittorgarh 3363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

4.6 नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र

नगर के कुछ क्षेत्रों जैसे नगरीय धरोहर, आमोद- प्रमोद के केन्द्र, धार्मिक तथा दर्शनीय स्थलों के आसपास नियोजन एवं विकास नियंत्रण आवश्यक है ताकि निर्माण से उस क्षेत्र का मूल स्वरूप नष्ट नहीं हो । नगरीय रूपांकन एवं नियोजन के संदर्भ में नियंत्रित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा ।

1. ग्वालटोली तालाब ।

2. भादवामाता मंदिर परिसर ।

3. सुखानंदजी आश्रम ।

4. नवा तोरण मंदिर ।

5. गुर्जरखेड़ी तालाब ।

4.7 संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से नदी, तालाब एवं जल भराव वाले क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हैं । संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः तालाबों के आसपास का क्षेत्र, नालों का जल फैलाव क्षेत्र एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र आता है । इन क्षेत्रों के संरक्षण एवं व्यवस्थापन की विशिष्ट अनुशंसाएं निम्नानुसार है:-

नालों एवं जलाशयों के किनारे सघन वृक्षारोपण कर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जावे । ठोस निस्तार के प्रबंधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाना है, ताकि यह पर्यावरण एवं जल स्त्रोत प्रदूषित ना हो । बायोगैस उत्पादन, वर्मी कल्चर, माक्रोविक पद्धति तथा निस्तार पदार्थों के जैविक वर्गीकरण से भिन्न- भिन्न धुआं रहित ईंधन केन्द्र व भवन निर्माण सामग्री (ब्लॉक्स) के निर्माण की संभावनाओं की खोज की जानी चाहिए । अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल स्त्रोतों का प्रबंधन एक स्थानीय विकास प्राधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए , जो विधि- विधानों के प्रावधानों के अध्यधीन इसके संरक्षण की जवाबदारी से युक्त हो ।

संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास भवन निर्माण गतिविधियों के लिए अलग नियमन का प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।

कीचड़, मल निकास , सेप्टिक टेंक निकास किसी भी स्थिति में नदी- नालों व तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।

पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्त्रोतों के केचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जावेगा , जिससे कि तालाबों में जलीय घासफूल एवं अन्य ऐसी 3364

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 गतिविधियां जो भूमि कटाव करती हैं, को रोका जा सके । संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए ।

नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष आमोद-प्रमोद, प्रोत्साहन, दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे । नियंत्रित क्षेत्र से बाहर के खुले क्षेत्रों में उपरोक्त श्रेणियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य निर्माण प्रतिबंधित होंगे । हवाई अड्डा / हवाई पट्टी के प्रतिबंधित नियंत्रित क्षेत्र में उड्डयन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है ।

4.8 असंगत भूमि उपयोग

नगर में कुछ भूमि उपयोगों/ गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर स्थान की कमी आस-पास की गतिविधियों से असामंजस्यता रखने, पर्यावरण तथा यातायात समस्याओं के कारण असंगत भूमि उपयोगों के रूप में चयन किया जाकर अन्यत्र स्थानांतरण हेतु चयन किया गया है । इसी तरह कुछ भूमि उपयोग / गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर उनके भाबी विकारा , विकारा एवं वृद्धि के लिये स्थान की कमी एवं पूर्ण दक्षता के साथ संचालित न रहने के कारण अकार्यक्षम भूमि उपयोग के अन्तर्गत चयन किया गया है । इन उपयोगों को स्थानांतरित कर पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थान को अधिक सक्षम रूप से प्रस्तावित किया गया है । असंगत भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है , जबकि अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है । अकार्यक्षम भूमि उपयोग हेतु स्थान पर वृद्धि एवं विकास की अनुज्ञा नहीं होगी । असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोगों की जानकारी सारणी 4- सा -4 में दी गई है ।

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

सारणी 4- सा- 4 क्र. भूमि उपयोग वर्तमान स्थल / स्थिति प्रस्तावित स्थल

रिक्त भूमि का प्रस्तावित भूमि उपयोग 1

2

3

4

5

असंगत भूमि उपयोग

1 आवासीय

(अ )पुलिस लाईन महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग निवेश इकाई क्रमांक -1 सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक (ब) झुग्गी झोपड़ी

निवेश इकाई क्रमांक-1 ग्वाल टोली के पीछे

हाट मैदान नगर पालिका कार्यालय के पास जीवाजी

स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक आवासीय शैक्षणिक 3365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल / स्थिति

क्र. भूमि उपयोग

रिक्त भूमि का प्रस्तावित भूमि उपयोग

5

4

3

2

1

आवासीय

छात्रावास डाक बंगले के पास

2 वाणिज्यिक

सामान्य वाणिज्यिक

निवेश इकाई क्रमांक- 2 में ट्रान्सपोर्ट नगर के पास

(अ) आटो पार्टस वर्कशॉप एवं मेकेनिक दुकाने

महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग पर (प्रायवेट बस स्टैण्ड से मन्दसौर की ओर)

(ब) आरा मशीनें

निवेश इकाई क्रमांक- 2 निवेश इकाई क्रमांक-2

नीमच सिटी रोड ग्वाल टोली

सामान्य वाणिज्यिक आवासीय

सामान्य वाणिज्यिक

निवेश इकाई क्रमांक -1 प्रस्तावित मण्डी

घंटाघर के पास तिलक मार्ग पर

(स) थोक बाजार (किराना एवं अनाज)

निवेश इकाई क्रमांक-2 मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक

टैगोर मार्ग एवं बोहरा बाजार मार्ग

(द) कबाड़ी बाजार

निवेश इकाई क्रमांक-2

शासकीय चिकित्सालय

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

(उ) मैकेनिक दुकाने

आवासीय

निवेश इकाई क्रमांक-2

अस्पताल मार्ग पर

(ई) घास बाजार

3 औद्योगिक

आवासीय

(अ) बर्फ फेक्ट्री सिंधी कॉलोनी के सामने

निवेश इकाई क्रमांक-1 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

आवासीय

निवेश इकाई क्रमांक -1

बघाना, नीमच सिटी, छावनी

(ब) दाल एवं तेल मिलें

आवासीय

निवेश इकाई क्रमांक -1

जाजू सराय एवं योजना क्र. 9

(स) चर्म शोधन केन्द्र

आवासीय

निवेश इकाई क्रमांक-1

सिंधी कॉलोनी के सामने

(द) प्लास्टिक उद्योग

बस स्टैण्ड

(इ) ईंट भट्ट ग्वालटोली के सामने नसीराबाद मार्ग

निवेश इकाई क्रमांक-1 ग्राम डुंगलावदा

4 अकार्यक्षम भूमि उपयोग

सब्जी मण्डी थोक

निवेश इकाई क्रमांक 1

स्टेशन मार्ग

(अ) कृषि उपज

मण्डा

एव फूल मण्डा पिकअप स्टेशन

चगरा, डुगलावदा निवेश इकाई क्रमांक -1

(ब) बस स्टैण्ड नीमच सिटी मार्ग एवं नसीराबाद मार्ग

4.9ग्राम विकास

निवेश क्षेत्र में स्थित जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है , उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास 200 मीटर की परिधि में आवासीय उपयोग स्वीकार्य होगा । साथ ही ग्राम विकास की अन्य गतिविधियां भी स्वीकार्य होगीं । यह विकास /विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही किया जा सकेगा । 3366

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 अध्याय 5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा 5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा

शहरी व्यवस्थापन हेतु प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है, ताकि नगर के निवासियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके । प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करने के साथ- साथ नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को भी प्रभावित करती है ।

नगर के मध्य से महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग गुजरने के कारण नगर दो भागों में विभाजित हुआ है । पूर्व की ओर नीमच सिटी एवं पश्चिम में छावनी क्षेत्र नगर का महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है । महू- चित्तोड़गढ़ मार्ग (अम्बेडकर चौराहा के पास ) पर मनासा मार्ग मिलता है, जिससे "व्ही " आकार का मार्ग संगम बनता है । इस क्षेत्रीय मार्ग से सिंगोली , रतनगढ़ , भातखेड़ा, मोरवन , कोटा आदि नगरों के लिये यात्री यातायात गुजरता है । रेलवे लाईन के कारण भी नगर दो भागों में विभक्त हुआ है । बघाना क्षेत्र तथा छावनी क्षेत्र है । रेल मार्ग के कारण छावनी तथा नीमच सिटी से बघाना क्षेत्र हेतु सरल एवं सुगम पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है । इस हेतु रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज प्रस्तावित किये गये हैं ।

महू-चित्तौड़गढ़ सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग से प्रदेश एवं देश के विभिन्न नगरों से सीधा जुड़ा हुआ है । मन्दसौर, जावरा , रतलाम, नागदा, उज्जैन , इन्दौर, खण्डवा , भोपाल तथा राजस्थान के निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ , भीलवाड़ा, अजमेर , कोटा, जयपुर तथा नई दिल्ली के लिये सीधा संपर्क होने से यात्री तथा माल यातायात के परिवहन की सुविधा उपलब्ध है । सुगम यातायात हेतु क्षेत्रीय मार्ग तथा बघाना, नीमच सिटी तथा कुछ छावनी क्षेत्र के अन्तर नगरीय मार्गों के तंत्र में सुधार आवश्यक है । अतः नगर के संकीर्ण मार्गों को चौड़ा करना प्रस्तावित है । नीमच नगर की यातायात संरचना निम्न पहलुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है । नीमच नगर की यातायात संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है ।

क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ,

छावनी, नीमच सिटी एवं बघाना क्षेत्र को आपस में जोड़ने हेतु उचित मार्ग संरचना , दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था,

नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों के मध्य सम्पर्क स्थापित करना,

नगर की विभिन्न बसाहटों के मध्य सामन्जस्य स्थापित करना,

मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना,

समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार, 3367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 रेल मार्ग

यह नगर पश्चिम रेलवे का स्टेशन है । रेल यातायात द्वारा अजमेर- खण्डवा ब्रॉडगेज पर स्थित होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है । इस प्रकार इसकी क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान रेल मार्ग से हो सकेगी, वर्तमान में नीमच रेलवे स्टेशन को विकसित करने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है । नीमच रेलवे स्टेशन क्षेत्र के यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

मार्ग

नीमच , महू- चित्तौड़गढ़ राज्य राजमार्ग 31 - ए पर स्थित होने से माल का आयात-निर्यात मार्ग यातायात द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होता है, इस प्रकार क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का काफी दबाव रहता है, भावी क्षेत्रीय यातायात को दृष्टिगत रखते हुए बायपास मार्ग का निर्माण किया गया है , इसी दृष्टि से क्षेत्रीय मार्गों का चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है ।

सीधा यातायात

नीमच नगर से इन्दौर, चितोड़गढ़, प्रतापगढ़ , भीलवाड़ा, बांसवाड़ा की ओर जाने वाले मार्गों पर सीधा यातायात गुजरता है । अतः मार्गों की पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जाना प्रस्तावित है ।

5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर के मध्य से महू- चित्तौड़गढ़ मार्ग पर अत्यंत भारी यातायात होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है । इस मार्ग पर मुख्य रूप से डाकबंगला (मनासा मार्ग) ग्वालटोली चौराहा पर , अम्बेडकर मार्ग (अम्बेडकर चौराहा ) पर, टैगोर मार्ग (फब्बारा चौक) पर, नीमच सिटी मार्ग बस स्टैण्ड चौराहा पर मिलने के कारण इस मार्ग पर यातायात का काफी घनत्व बढ़ जाता है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय यातायात भी इसी मार्ग से गुजरता है । अतः यातायात का भार कम करने हेतु परिवर्तित मार्ग , वृत्तीय मार्ग आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं । छावनी क्षेत्र के अन्य मार्ग विकास पथ , जवाहर नगर मार्ग , अम्बेडकर मार्ग, टैगोर मार्ग , वीरपार्क मार्ग, केन्द्रीय विद्यालय मार्ग की पर्याप्त चौड़ाई होने से इस क्षेत्र में यातायात की विशेष समस्या नहीं है ।

वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । नगर में मोटर सायकल , स्कूटर, टेम्पो, कार ऑटोरिक्शा, सायकल आदि यातायात के प्रमुख साधन है । तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा 3368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

2035 नीमच विकास योजना ( प्रारूप) |

नगरीय मार्गों को मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है । अतः यातायात प्रबंधन के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है ।

वर्तमान मार्गों की चौड़ाई

सारणी 5- सा- 1

मार्ग का नाम

अनु.क्र.

1

2 1.

क्षेत्रीय मार्ग

(अ) महू - नसीराबाद मार्ग नगरीय विस्तार में

नगरीय विस्तार के बाहर

(ब) नीमच - छोटी सादड़ी मार्ग

स्टेशन से जिनिंग फेक्ट्री तक

नगरीय विस्तार क्षेत्र से बाहर

(स) नीमच - मनासा मार्ग

डॉ अम्बेडकर चौराहे से सिंगोली मार्ग संगम तक

सिंगोली मार्ग संगम से आगे

(द) नीमच - सिंगोली मार्ग

(इ) नीमच - चीताखेड़ा मार्ग

प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मीटर में)

3

30.0

60.0

12.0

30.0

30.0

45.0

45.0

45.0

नोट :- जिन क्षेत्रीय मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है , वहां वर्तमान चौड़ाई को ही यथावत रखा जावेगा ।

वर्तमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र.

मार्ग का नाम 1

2

(अ) छावनी क्षेत्र

सी.आर.पी.एफ. मार्ग

1 (लायन्स पार्क चौराहे से सी.आर.पी.एफ. चौराहे तक)

2 डॉ. अम्बेडकर मार्ग

3 विकास पथ

भाग्येश्वर महादेव मंदिर मार्ग 4

(सिंधी कॉलोनी से सी.आर.पी.एफ. सीमा तक)

वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) 3

4

35-40

45.0

30.0 25-30

24-35

24.0 18-20

18.0 3369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

मार्ग का नाम क्र.

2

1

5

रेलवे स्टेशन मार्ग (रेलवे स्टेशन से ओपियम फेक्ट्री तक) 6

सेन्ट्रल स्कूल मार्ग / मेहता स्टेडियम मार्ग (किलेश्वर रोड से स्टेडियम चौराहे तक) 7

किलेश्वर मार्ग (स्टेशन से सी.आर.पी.एफ. चौराहे तक) 8 टेगौर मार्ग

9

नगर पालिका मार्ग (गोल चौराहे से सेल्सटेक्स कार्यालय जंक्शन)

10

तिलक मार्ग (बस स्टैण्ड चौराहे से ज्ञान मंदिर तक) 11

स्टेट बैंक मार्ग (ओपियम फेक्ट्री से विजय टॉकीज चौराहे तक)

12

आशोक मार्ग / मूलचन्द मार्ग (प्रायवेट बस स्टेण्ड चौराहे से ओपियम फेक्ट्री तक)

13

शम्भू व्यायामशाला मार्ग (शंकर आईल मिल चौराहे से जाजू सराय तक)

14

छात्रावास मार्ग (कॉन्वेंट स्कूल तक जोड़ मार्ग) वीर पार्क मार्ग से डॉ . अम्बेडकर मार्ग तक 15

छात्रावास मार्ग

16

(कमल चौक से अम्बेडकर मार्ग जंक्शन तक)

17 वीर पार्क मार्ग

18 पुस्तक बाजार मार्ग

दानाओली मार्ग

19

घंटाघर मार्ग

20

पिंजारा मार्ग

21

(ब) नीमच सिटी क्षेत्र

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) 3

4

20-24

24.0

18.0

15-18

20-24

30.0

36.0 25-35

14-24

18.0

12.0 9-13

30.0 20-35

18-24

24.0 18-24

24.0

18.0 12-18

24-30

30.0

24.0 18-24

12-20

18.0 10-12

12.0 8-10

12.0 8-10

12.0

12.0 10-12 3370

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्र.

मार्ग का नाम 1

2 1

नीमच सिटी मार्ग (बस स्टेण्ड से सुन्दरम् टॉकीज के पुल तक)

2

विक्रम मार्ग (पुल से नीमच सिटी चौराहे तक) 3

वल्लभभाई पटेल मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से पुरानी तहसील तक )

कस्तूरबा मार्ग

4 ( पांच मंदिर चौराहे से मनासा रामपुरा दरवाजे तक)

5

डॉ. काटजू मार्ग / महाविद्यालय मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से मनासा नाके तक) 6

भगवानपुरा मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से भगवानपुरा बस्ती तक)

7

यादव मंडी मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से मनासा मार्ग तक) 8

कालीदास मार्ग (पुरानी तहसील चौराहे से रामपुरा दरवाजे तक)

9 प्रताप मार्ग

10 गोपालकृष्ण मार्ग

11 डॉ. किदवई मार्ग

आजाद मार्ग

12

(पुल से रावत विश्रामगृह तक नाले के समानान्तर)

13 रावत श्रमिक मार्ग

14 माधवगंज मार्ग

(स) बघाना क्षेत्र

सुभाष मार्ग

1 (अ) पुलिस थाना से व्यास बाल मंदिर तक (ब) रेलवे अंडरपास से छोटी सादड़ी नाके तक

2 बालाजी मार्ग

भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप ) 2035 वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) 3

4

12-20

18.0 7-9

9.0 7-8

9.0 9-12

12.0 12-18

18.0 9-12

12.0 9-12

12.0 6-9

9.0

9.0

7-9

8-9

9.0

6-9

9.0

8-9

9.0

7-9

9.0

6-9

9.0

6-7.5

9.0

9-12

12.0 7-9

12.0 9-12

12.0 3371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

मार्ग का नाम

क्र.

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)

3

4

2

1

9.0

7-9

3 व्यास बाल मंदिर मार्ग

9.0

7-9

4 विवेकानन्द मार्ग

9.0

7-9

महात्मा गांधी मार्ग

5

9.0

7-9

धनेरियाकलां मार्ग

6 (जगधारी जिनिंग फेक्ट्री से बघाना ग्राम सीमा तक)

नोट :- जिस स्थल पर वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रहेगी ।

5.2.1 अवसान केन्द्र

ट्रक स्थानक

बस स्टेण्ड

कृषि उपज मण्डी

कलेक्टर कार्यालय

औद्योगिक क्षेत्र

वेअर हाउसिंग गोडाऊन

यातायात नगर

नीमच सिटी के क्षेत्र

बघाना क्षेत्र

5.2.2 वाहन विराम स्थल

नगर के विभिन्न स्थानों पर विशेषतः सघन गतिविधि क्षेत्रों के समीप मार्गों के किनारे वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना मार्गों की यातायात वाहन क्षमता को बनाये रखने के लिये बहुत आवश्यक है । अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु निम्नानुसार स्थल प्रस्तावित किये गये हैं ।

वर्तमान बस स्टैण्ड के पास ।

रेलवे स्टेशन ।

नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र पर । 3372

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

PlanningAres

Neemuch

Legend

Waterbody

RailwayStation

PlanningAreaBoundary

Bridges

Alrstrip

MunicipalAreaBoundary

Villageroad

MajorDistrictRoad

MinorCityRoad

StateHighway

MajorCityRoad

OtherPublicRoad

BusStand

1.522.533.54 Km

Source:Worldview-IISatellitedata NEEMUCH 5.1-EXISTINGTRANSPORTNETWORK

--VillageBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0,5

Soale

Distri

0

NOLOGIE

LOELEC

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMan

Singoll ToSin

MAHUNASIRABAD(SH31)

To Barukheda

ToMandsaur

TOM

HINGORIA

BHOLYAWAS

NEEMUCH

KANAWATI

DUNGLAWADA

SH31A

рем

LEWDA

CHANGERA

ARANYAKUMAR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

DHANERIAKALAN

KHÄDAWADA

ToChittorgarh:

JAGOLI

ToChittorgar

ToChotiBadri 3373

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

स्टेडियम क्षेत्र में ।

लायन्स पार्क चौराहा ।

अशोक मार्ग एव ईदगाह मार्ग संगम (नदी किनारे) पर ।

डॉ. अम्बेडकर चौराहा ।

ग्वाल टोली चौराहा पर ।

5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

नीमच- सिंगौली, वर्तमान नीमच - नसीराबाद , नीमच मंदसौर, नीमच मनासा , नीमच -चीताखेड़ा, नीमच छोटी सादड़ी आदि क्षेत्रीय मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण भारी यातायात को नगर से बाहर परिवर्तित करने हेतु विकास योजना 2031 में वृत्तीय मार्ग , दक्षिण - पूर्वी वृत्तीय मार्ग 45 मीटर तथा पश्चिमी वृत्तीय मार्ग 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किये गये थे तथा 7 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे किन्तु इनका विकास नहीं हुआ, जिसे पुनः विकास योजना 2035 में प्रस्तावित किये गये हैं । विकास योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय प्रस्तावित यातायात संरचना का ध्यान रखा गया है । इसी प्रकार नगर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्ग प्रस्तावित है ।

क्षेत्रीय मार्ग

नगर के मध्य से कुल 5 क्षेत्रीय मार्ग गुजरते हैं । नसीराबाद , मन्दसौर, मनासा, सिंगोली, चीताखेड़ा, छोटी सादड़ी आदि हैं । यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का दबाव अधिक रहता है । इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वृत्तीय मार्ग, बायपास मार्ग , प्रस्तावित किये गये हैं । जिनकी चौड़ाई यातायात दबाव के अनुसार प्रस्तावित की गई है । वृत्तीय मार्ग

क्षेत्रीय मार्गों को आपस में जोड़ने एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले यातायात के दबाव को कम करने हेतु वृत्तीय मार्ग विकास योजना 2031 में प्रस्तावित किये गये थे, जिसकी चौड़ाई 45 एवं 60 मीटर प्रस्तावित थी उसे विकास योजना 2035 में यथावत रखा गया है । बायपास मार्ग

नसीराबाद की ओर से आने वाले भारी यातायात को नगर के बाहर से गुजारने हेतु नसीराबाद जावद मार्ग संगम के पास से नीमच निवेश क्षेत्र से आंशिक रूप से ग्राम डुंगलावदा, जेतपुरा आदि होते हुए ग्राम भाटखेडा के पास महू मार्ग पर मिलता है । जिसका उपयोग वृत्तीय मार्ग के रूप में हो रहा है । इस कारण विकास योजना में अतिरिक्त वृत्तीय मार्ग के प्रस्ताव नहीं दिये है । 3374

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप ) | :

खण्डस्तरीय मार्ग

खण्डस्तरीय मार्गों का प्रावधान आवासीय खण्डों को गतिविधि केन्द्रों से जोड़ने तथा निवेश इकाई के तीव्रगामी यातायात को बहन करने हेतु किया जाता है । इन मार्गों की चौड़ाई 18 से 24 मीटर प्रस्तावित है । इन मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के अन्तर्गत नगर बस सेवा प्रारम्भ की जा सकती है । इन मार्गों के किनारे ही जलप्रदाय विद्युत प्रदाय एवं जलमल निकासी से सम्बंधित व्यवस्था की जा सकेगी ।

उप खण्ड स्तरीय मार्ग

इस प्रकार के मार्ग प्राथमिक रूप से प्रत्येक आवासीय खण्डों में स्थानीय यातायात की आवश्यकता हेतु तथा एक मुख्य मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 12 से 18 मीटर प्रस्तावित है ।

स्थानीय मार्ग

समीपस्थ आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग श्रृंखला प्रस्तावित है । इनके संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है । आवासीय क्षेत्र में इन मार्गों की चौड़ाई 9.00 न्यूनतम होगी ।

पदचारी मार्ग

पदयात्री पथ परिभ्रमण संरचना का एक अति आवश्यक अंग है । पद यात्री पथ चालकों के साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है ताकि वे दुकानों, वाचनालयों, पुस्तकालयों तथा पाठशालाओं तक की दूरी सुरक्षित एवं सुगमतापूर्वक तय कर सकें । पदचारी पथ एक आवासीय खण्ड को दूसरे खण्ड से जोड़ने हेतु भी प्रस्तावित है । इनके विस्तृत प्रस्ताव परिक्षेत्रीय योजना में प्रस्तावित किये जावेंगे ।

5.4 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित करते समय उनका महत्व दीर्घकालीन यातायात की सघनता, यातायात का स्वरूप व विशेषताएं आदि को ध्यान में रखा गया है । निम्न सारणी 5 - सा-2 में विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई दर्शायी गई है । 3375

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप)

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्ग का नाम क्र.

2 1

1. क्षेत्रीय मार्ग

(अ) महू - नसीराबाद मार्ग नगरीय विस्तार में

नगरीय विस्तार के बाहर (ब) नीमच - छोटी सादड़ी मार्ग स्टेशन से जिनिंग फेक्ट्री तक नगरीय विस्तार क्षेत्र से बाहर (स ) नीमच – मनासा मार्ग डॉ अम्बेडकर चौराहे से सिंगोली मार्ग संगम तक

सिंगोली मार्ग संगम से आगे (द) नीमच – सिंगोली मार्ग (इ ) नीमच – चीताखेड़ा मार्ग 2. वृत्तीय मार्ग

(अ) दक्षिण - पश्चिम वृत्तीय मार्ग (ब) पूर्व - दक्षिण वृत्तीय मार्ग 3 मुख्य नगरीय मार्ग

मुख्य मार्ग क्रमांक 1

मुख्य मार्ग क्रमांक 2

मुख्य मार्ग क्रमांक 3

मुख्य मार्ग क्रमांक 4

मुख्य मार्ग क्रमांक 5

मुख्य मार्ग क्रमांक 6

मुख्य मार्ग क्रमांक 7

मुख्य मार्ग क्रमांक 8

मुख्य मार्ग क्रमांक 9

मुख्य मार्ग क्रमांक 10

मुख्य मार्ग क्रमांक 11

मुख्य मार्ग क्रमांक 12

मुख्य मार्ग क्रमांक 13

सारणी 5- सा- 2 प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मीटर में)

3

30.0

60.0

12.0

30.0

30.0

45.0

45.0

45.0

60.0

45.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

24.0

30.0

30.0

24.0

18.0 3376

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

क्र.

मार्ग का नाम 1

2 मुख्य मार्ग क्रमांक 14

मुख्य मार्ग क्रमांक 15

मुख्य मार्ग क्रमांक 16

मुख्य मार्ग क्रमांक 17

मुख्य मार्ग क्रमांक 18

मुख्य मार्ग क्रमांक 19

मुख्य मार्ग क्रमांक 20

मुख्य मार्ग क्रमांक 21

मुख्य मार्ग क्रमांक 22

मुख्य मार्ग क्रमांक 23

मुख्य मार्ग क्रमांक 24

मुख्य मार्ग क्रमांक 25

मुख्य मार्ग क्रमांक 26

मुख्य मार्ग क्रमांक 27

मुख्य मार्ग क्रमांक 28

मुख्य मार्ग क्रमांक 29

मुख्य मार्ग क्रमांक 30

मुख्य मार्ग क्रमांक 31

मुख्य मार्ग क्रमांक 32

मुख्य मार्ग क्रमांक 33

मुख्य मार्ग क्रमांक 34

मुख्य मार्ग क्रमांक 35

मुख्य मार्ग क्रमांक 36

4 वृत्त खण्डस्तरीय मार्ग

5 उपवृत्त खण्डस्तरीय मार्ग

7. स्थानीय मार्ग

[ भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मीटर में)

3

18.0

18.0

36.0

30.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

18.0

9-12

नोट:- जिन क्षेत्रीय मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, वहां वर्तमान चौड़ाई को ही यथावत रखा जावेगा । 3377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

A

24M

PlanningArea

24M

18M

24M

24M

24M

24M

24M

24M

24M

24M

24M

24M

24M

21M

24M

24M

24M

यातायातनगर

Neemuch

खण्डीयमार्ग

वृत्तीयमार्ग

मुख्यमार्ग

बसस्थानक

परिवहन

3.5 Km

ROADNAMEROADWIDTH

MR-32

MR-34

MR-22

MR-25

MR-26

MR-27

MR-28

MR-31

MR-33

MR-35

MR-36

MR-23

MR-24

MR-29

MR-30

MR-19

ΜΠ20

MR-21

120 NEEMUCH

Legend

45M

18M

24M

18M

24M

30M

30M

36M

30M

30M

18M

30M

24M

30M

30M

30M

30M

30M

50M

60M

ROADWIDTH

1.522.53

TRANSPORTATION

5.2-DEVELOPMENTPLAN(DRAFT2035) PROPOSEDTRANSPORTNETWORK

TransportNagar

SectorRoad

MajorRoad

RingRoad

BusStand

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:WWIISatellite2016Data&ArchieveMasterPlan

Scale

RINGROADSOUTHCAST

ROADNAME RINGROADSOUTHWEST

MR-14

MR-3

MR-7

MIR-9

MR-11

MR-1

MR-2

MR-8

MR-12

MK-13

MR-15

MR-17

MR-10

MR-18

MR-6

MR-16

MR-5

20

2220

mootwe

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToManda

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

ROADSOUTH

ToMandsaur

ToBarukheda

HINGORIA

BHOLYAWAS

KANAWATI

DUNGLA

WADA

zadersamismaskinrockinasternaccessentermousseassimakinneAian

BH31A

ToJawad

LEWDA

ARANYAKUMAR

KALAN

DHANERIA

CHANGERA

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

-4

KHADAWADA

ToChittorgarh:

JAGOLI

swireweresidesNewsusiveusarenairewitnewelveNATIVEHAVENativewirewerewolve

7030

ToChotiSadriIs

ToChitt

24-3004 3378

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप ) |

अध्याय 6 विकास नियमन 6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।

भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन , संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है ।

समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।

किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।

ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं , भूमि का विकास , भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन , राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है , संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं ।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि किसी विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा , जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा । 3379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र , जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र , नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं ।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा ।

6. आस- पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा -30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-27 , 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग , जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप - दर्शित नहीं है अथवा उप- दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी ।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन , वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे ।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो , स्वीकार्य होगी ।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि , यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा ।

10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो । 11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो , उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा । 3380

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

2 2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा ।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी ।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लायओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी , परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

15. विकास योजना में नदी नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 50 (ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा , इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । यदि झुग्गी- झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है , तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र , आमोद - प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा ।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/ बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई- चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये । लंबाई- चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है , उसके आधार पर किया जाये । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग , स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा । 3381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी ।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा ।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे ।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा ।

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे ।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू- उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे ।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र

मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र । उपयोग परिसर

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो । 3382

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप )

अभिन्यास

अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो । भूमि उपयोग मानचित्र

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।

परिक्षेत्रिक योजना

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना, जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार , सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान , खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो ।

नगरीय ग्राम

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।

नगरीय विरासत का क्षेत्र

नगरीय विरासत से तात्पर्य है , ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

विकसित क्षेत्र

विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।

एकल / संयुक्त परिवार हेतु

भूखण्डीय विकास

अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य , परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

मिश्रित उपयोग

मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों का विकास

ऊँचे भवनों का विकास , म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात

फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012के नियम 2 (30 ) के अनुसार । 3383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

भवन की ऊँचाई

अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (9 ) के अनुसार ।

संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

बंगला भूमि :-

नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 के अंतर्गत परिभाषित "बंगला भूमि" से अभिप्रेत है , ब्रिटिश पदधारियों के आवास के लिए चिन्हित बंगला नंबर 01 से बंगला नंबर 60 तक की भूमियां ।

बगीचा भूमि:-

व्यवस्थापन:-

नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम , 2017 के अंतर्गत परिभाषित "बगीचा भूमि" से अभिप्रेत है , ब्रिटिश शासकों/ केण्टानमेंट बोर्ड / नगरपालिका परिषद , नीमच द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए चिन्हित कृषि बगीचे (पुराने बगीचें) क्रमांक 1 से 52 , न्यू कृषि बगीचा (नए बगीचे) क्रमांक 01 से 35 तक की भूमि । नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 के अंतर्गत परिभाषित "व्यवस्थापन" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन प्रीमियम तथा भू भाटक शुल्क लेकर भूमि को अधिभोगी के पक्ष में अंतरण किये जाने वाली प्रक्रिया ।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे ।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिक्षेत्रों में तत्संबंधी विभिन्न स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये उपयोग परिक्षेत्रों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उप- परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक, आमोद - प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, विशेष प्रयोजन , यातायात एवं परिवहन , सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। 3384

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना ( प्रारूप) 2035 उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6 - सा -1 में दिया गया है ।

भू- उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6- सा- 1 क्र.

भू- उपयोग उप- परिक्षेत्र

नाम पद्धति भू- उपयोग परिक्षेत्र

(1) (2)

(3)

(4)

आवासीय

(आर 1)

भू– तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय

(आर 2 ) आवासीय

1

मध्यम घनत्व

(आर 3)

निम्न घनत्व

(आर 4)

शहर केन्द्र

(सी 1 )

उपनगर केन्द्र

(सी 2 )

सामुदायिक केन्द्र

(सी 3) 2 वाणिज्यिक

स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र

(सी 4)

(सी 5)

सुविधा व्यावसायिक केन्द्र

मण्डी

(सी 6)

(सी 7)

वर्गीकृत बाजार

सेवा उद्योग

(आई 1 ) 3 औद्योगिक

सामान्य उद्योग

(आई 2)

विशेष उद्योग

(आई 3)

उद्यान

(जी 1 )

हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र

(जी 2) क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्र उद्यान) (जी 3)

(जी 4)

प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण

4 मनोरंजन

खेल मैदान

(जी 5)

स्टेडियम

(जी 6)

झील के सामने का विकास

(जी 7)

प्रदर्शनी मैदान

(जी 8 ) 5

(पी) सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक 3385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

नाम पद्धति क्र.

भू- उपयोग उप- परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

(4)

(3)

(1) (2)

गतिविधियां

पर्यटन प्रवर्धन परिक्षेत्र

(एस पी 1 )

संरक्षित परिक्षेत्र

(एस पी 2)

(एस पी 3)

शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो

तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो

(एस पी 4)

भवन निर्माण सामग्री यार्ड

(एस पी 5) विशेष प्रयोजन

6

(एस पी 6)

प्रदूषणकारी उद्योग

(एस पी 7)

सेज (एस.ई.जेड)

खनन क्षेत्र

(एस पी 8)

(एस पी 9) आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य

अन्य

(एस पी 10 )

बस स्टैण्ड या टर्मिनर्स

(टी 1 )

बस पिकअप स्टेशन

(टी 2)

सडकें

(टी 3)

रेलवे स्टेशन

(टी 4)

रेलवे लाइन

7

परिवहन

(टी 5)

बस डिपो

(टी 6)

(टी 7)

ट्रांसपोर्ट नगर

हैलीपेड / हवाई अड्डा

(टी 8)

मेट्रो रेल स्टेशन

(टी 9)

जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 )

मल शोधन संयंत्र / आक्सीकरण ताल

(पीयूएफ 2 )

(पीयूएफ 3 )

विद्युत सब स्टेशन

(पीयूएफ 4)

ट्रेचिंग ग्राउण्ड्स

8

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

(पीयूएफ 5) ट्रंकलाइन कॉरीडोर , जल / मल / अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें / गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं

रेडियो/ टी.वी. स्टेशन

(पीयूएफ 6) 3386

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 क्र.

नाम पद्धति

भू-उपयोग उप- परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

(1) (2)

(3)

(4)

दूरसंचार केन्द्र

(पीयूएफ 7)

अग्निनियंत्रण स्टेशन

(पीयूएफ 8 )

ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र

(पीयूएफ 9 )

जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 )

जल - मल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 2)

विद्युत सब स्टेशन

(पीयूएफ 3 )

ट्रेचिंग ग्राउण्ड

(पीयूएफ 4)

ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र

(पीयूएफ 9)

कब्रिस्तान/ शमशान घाट

(पीयूएफ 10)

नदियां

(डब्ल्यू 1)

झील / तालाब / जलाशय

(डब्ल्यू2) 9 जल निकाय

नाला/ नहर

(डब्ल्यू3)

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

(डब्ल्यू4)

(ए 1)

कृषि भूमि

10 कृषि

ग्राम आबादी विस्तार

(ए 2) टीप : - उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम , 2012 में दर्शित समस्त भू- उपयोग परिक्षेत्र एवं उप- परिक्षेत्र वर्णित है , जिनमें से नीमच नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं । नीमच निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निम्न सारणी में दर्शाये अनुसार उप- परिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिये गये है । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । 3387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्र

क्र. भू- उपयोग परिक्षेत्र

2

1

आवासीय 1

वाणिज्यिक 2

3

औद्योगिक 4

आमोद-प्रमोद 5

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक 6

परिवहन 7

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

जल निकाय 8

9

कृषि

सारणी 6- सा- 2

नाम पद्धति भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र

4 3

आवासीय

(आर-1) मिश्रित

(आर-2)

(सी 2) सामान्य (जनरल)

मण्डी

(सी 6) सामान्य उद्योग

(आई 2 ) उद्यान/ क्षेत्रीय उद्यान

(जी 1 )

(जी 3)

बहउद्देशीय खुला क्षेत्र / खेल मैदान

स्टेडियम

(जी 6)

(जी 5)

नदी/ तालाब के किनारे का खुला क्षेत्र

प्रदर्शनी मेला मैदान

(जी 8)

(पी)

सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां

बस स्टैण्ड या टर्मिनल / बस डिपों

(टी 1 ) सडक

(टी 3) रेलवे लाइन

(टी 4) रेलवे स्टेशन

(टी 5) यातायात नगर

(टी 7) हवाई पट्टी

(टी 8 ) जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 ) विद्युत सब स्टेशन

शमशान घाट/ कब्रिस्तान / शवदाह गृह

(पीयूएफ 3 ) (पीयूएफ 10) नदियां

(डब्ल्यू 1 ) तालाब / जलाशय

(डब्ल्यू2) नाला/ नहर

(डब्ल्यू3)

(ए 1) कृषि भूमि 3388

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 6.5 आवासीय

6.5.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे । आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6 - सा -2 में दिए गए हैं । 1 . इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें , जल प्रदाय , जल - मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1: 3 होना चाहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू- तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है ।

4. म.प्र . नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण , निबंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास ) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जावेंगे ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये ।

6. पहुंच मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर मिश्रित उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवन के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किये जा सकेंगे । 3389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035 नीमच विकास योजना (प्रारूप)

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

विकास का प्रकार

क्र. भूखण्ड का आकार (मी. में)

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम

भू आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में

4

5 1

2

3

पंक्ति

60 1 4.0X8.0

32

पंक्ति

60

सारणी 6-सा- 3 (मी .) में

एम.ओ.एस.

एफ.ए. आर. अधिकतम

अधिकतम उँचाई (मी. में )

अग्र पार्श्व आजू बाजू

एक भूखण्ड अधिकतम पर स्वीकार्य आवासीय ईकाइयां

भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में )

11

13

6

7

8 9 10

12

0.0

9.5

2 3.00 0.0 0.0

6

1.25

2 0.0

6

9.5

1.25 3.00 1.5 0.0

2 4.0X12.0 48

पंक्ति

60 3 5.0X15.0 75

पंक्ति

4

50 7.0X15.0 105

50 5 9.0X15.0 135 अर्धपृथक्कृत 6 11.10×18.0 200 अर्धपृथक्कृत 50

42 7 12.0X18.0 216 अर्धपृथक्कृत

40 8 12.0X24.0 288 पृथक्कृत

35 9 12.0X24.0 360 पृथक्कृत

35 15.0X27.0 405

10

पृथक्कृत

33 11 18.0X30.0 540 पृथक्कृत

33 12 20.0X30.0 600 पृथकृत

30 13 25.0X30.0 750 पृथक्कृत

30 1.25

14 30.0X33.0 990 पृथक्कृत नोट:-

0.0

6

9.5

2 3.00 1.5 0.0

1.25

7.5

2

9.5

1.25 3.00 1.5 0.0 0.0

0.0

12.5

3

7.5

1.25 3.00 1.5 2.5

4

9.0

12.5

1.25 3.00 2.5 2.5 0.0

4

1.25

9.0

12.5

3.5 2.5 3.0 0.0

4

1.25

9.0 12.5

4.5 2.5 3.5 1.5

5

12.0 12.5

1.25

3.0

6.0 2.5 3.0

5 3.0 12.0 12.5

1.25 6.0 3.0 3.5

12.0

3.0

1.25

12.5

6.0 3.0 4.0

7

12.0 12.5

7

1.25 6.0 3.0 4.5 3.0

12.5

7

1.25

4.5 12.0

6.0 4.5 4.5

7

12.0

12.5

6.0 4.5 4.5 4.5

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है , हेतु भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे । (आवासीय इकाई छोड़कर)

3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु ईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।

4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो , को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) 3390

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ. एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी ।

5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी । 7. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयां मान्य होंगी ।

9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है , तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6.6 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे । 6.7 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे ।

6.8 मिश्रित उपयोग

आवासीय /वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक गतिविधियां ।

6.8.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक- आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है । अतः वास्तविकता को अनदेखा करना नियोजन की 3391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 दृष्टि से उचित नहीं होगा । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है , जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है ।

6.8.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किये जाने से है ।

2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है ।

3. मिश्रित उपयोग से , अलग -अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ - भाड़ बढ़ने , पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।

6.8.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्ते

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे , तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे ।

3. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर -आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी । 3392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

6.9 वाणिज्यिक

6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा- 4 क्र.

भू-

अग्र कॉरीडोर आच्छादन

क्षेत्र (वर्गमीटर में)

भूखण्ड का आकार (मीटर में)

फर्शी क्षेत्रानुपात (FAR)

मार्ग की चौड़ाई (मीटर मे)

भवन रेखा

(मीटर में

मार्ग के

मध्य से )

1

2

3

4

5

6

7

8 1 6.0X 9.0

54

9.0

12या अधिक

3.0

80

1.5 2 9.0X 15.0

135 12या अधिक

9.0

3.0

80

1.5 3

135

9.0X 15.0

12या अधिक

9.0

3.0

80

1.5 4 12.0 X 18.0

216 12या अधिक

3.0

9.0

60

1.5 5 12.0 X 18.0

216 12या अधिक

9.0

3.0

60

1.5 6 18.0 X 30.0

540 12या अधिक

9.0

3.0

60

1.5 7 30.0X 33.0

12या अधिक

9.0

40

3.0

1.5 990से अधिक

टीप:-

18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।

18 मीटर तक

1.75

24 मीटर से अधिक

2.0

यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे । सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांकों के मानक लागू होंगे ।

वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी । 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी ।

मार्ग चौड़ाई

भवन रेखा (मार्ग मध्य से)

12.0मीटर

09.0मीटर

18.0 मीटर

13.5 मीटर

24.0मीटर

15.0मीटर

अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा । 3393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6 -सा- 5

वर्ग

क्र.

कुल क्षेत्र का प्रतिशत

2

3

1

1

अधिकतम 50 प्रतिशत

भूखण्डों का क्षेत्र

अधिकतम 40 प्रतिशत

2 परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र

3

न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2 ) खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र

4 मार्गों की चौड़ाई

12मीटर

बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की

न्यूनतम चौड़ाई

18मीटर

दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई

7.5 मीटर

दुकानों के सामने पदचारी मार्ग की न्यूनतम

चौड़ाई

5

मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के दुकानों के आकार

आधार पर

6 विराम स्थल

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार

6.10औद्योगिक

6.10.1 औद्योगिक विकास के मानक

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे । 3394

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

6.11 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन

भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन

श्रेणी

क्र.

1

2

शैक्षणिक भवन

सारणी 6- सा- 6

अधिकतम निर्मित क्षेत्र

एफ.ए. आर.

ओर (मी. में) अन्य तीन

अग्रसीमान्त में) खुला क्षेत्र (मी.

न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)

4

3

6

5

7 12.0

40प्रतिशत

1. नर्सरी/ पूर्व प्राथमिक शाला 1 2. प्राथमिक विद्यालय

3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 4. महाविद्यालय

स्वास्थ्य

हॉस्पिटल 100बिस्तर

हॉस्पिटल 30 से 100 बिस्तर हॉस्पिटल 0 से 30 बिस्तर नेच्रोपेथी सेन्टर

हेल्थ सेन्टर

2

नर्सिंग होम

पालीक्लीनिक

पेट क्लीनिक

ब्लड बैंक/ पैथालाजी सेन्टर इत्यादि

फिजियोथेरेपी सेन्टर

जनउपयोगिता एवं सेवायें

पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित सामुदायिक भवन

3

उप अग्निशमन केन्द्र

अग्निशमन केन्द्र

डाक एवं तार

विद्युतः सब स्टेशन

4 धार्मिक भवन

शासकीय/ अर्ध- शासकीय

5

कार्यालय

3.0 1.25

6.0

33प्रतिशत 1.25

12.0

7.5

3.5

30प्रतिशत 1.00

18.0

12.0

5.0

25प्रतिशत

24.0

6.0 1.00

15.0

30प्रतिशत 1.25

24.00

15.00

06.00

30प्रतिशत

24.00

15.00

06.00 1.25

30प्रतिशत 1.25

12.00

18.00

04.50 18.00

30 प्रतिशत 1.25

12.00

04.50

30प्रतिशत

12.00

1.25

18.00

04.50

12.00

18.00

30प्रतिशत 1.25

04.50 1.25

18.00

30प्रतिशत

12.00

04.50

30प्रतिशत 1.25

12.00

12.00

04.50 1.25

12.00

30प्रतिशत

12.00

04.50

30प्रतिशत 1.25

12.00

12.00

04.50

35प्रतिशत 1.00

1.00

25 प्रतिशत

12.0

12.0

35प्रतिशत 1.00

35प्रतिशत 1.00

12.0

35प्रतिशत 1.00

12.0

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे ।

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे ।

35प्रतिशत 1.00

12.0

1.00

12.0

30प्रतिशत

35प्रतिशत 1.00

18.0 3395

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 नोट - उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं , वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे । किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिये यह मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3 ) के अनुसार रहेगा, जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ।

6.12 यातायात

6.12.1 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक

(अ) इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज , वर्कशॉप , स्पेयर पाटर्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग / लाजिंग , बैंक, पेट्रोल पंप , रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुशांगिक गतिविधियां ।

(ब) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन ।

मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।

सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।

यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है । स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियां स्वीकार्य होंगी ।

6.13 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई , भू- आच्छादन , FAR एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्ड लागू किए जा सकेंगे । जोनल प्लान लागू होने तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी ।

6.14 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

भवन की ऊँचाई , अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।

6.14.1 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा । 3396

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 वर्तमान आवासीय क्षेत्र के विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6- सा- 7

आच्छादित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र

फर्शी क्षेत्रानुपात 1

2

3

90 वर्गमीटर से कम

66 प्रतिशत

1.25 90 से अधिक 180 वर्गमीटर तक

60 प्रतिशत

1.00 180 वर्गमीटर से अधिक

1.00

50 प्रतिशत

टीप: - मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिये फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा ।

1. आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जायेगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाये गये मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास / निर्माण के लिये नवीन आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे ।

2. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

(1 ) मार्गों की चौड़ाई , विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो ।

(2) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हों, तो आवासीय क्षेत्र, भू- तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा ।

(3) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा ।

(4) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर , जो भी कम हो , उससे अधिक नहीं होगी ।

(5 ) वाणिज्यिक भूखण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा, किन्तु होटल , डिपार्टमेन्टल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु आवंटित भूखण्डों पर यह सीमा लागू नहीं होगी ।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में , वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा ।

100 प्रतिशत

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

80 प्रतिशत

25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

1:1.50

फर्शी क्षेत्र अनुपात 3397

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

टीप:-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी ।

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में से मार्ग , फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दोगुना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

6.14.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं । अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है : -

(1 ) वाणिज्यिक मार्ग (सी) (2) वाणिज्यिक- सह- आवासीय मार्ग (आर.सी.)

इन मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे । वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

वर्गीकरण

मार्ग का नाम

अनु. क्र.

2

1

सी

टैगोर मार्ग

1

2

सी

तिलक मार्ग

3

आर.सी.

अशोक मार्ग / मूलचंद मार्ग 4

सी

वीरपार्क मार्ग

5

सी

पुस्तक बाजार मार्ग

सी

6 दाना ओली मार्ग

7 बोहरा बाजार मार्ग

सी

8 घंटाघर मार्ग

9 पिंजारा मार्ग

10 वीरपार्क मार्ग से टैगोर मार्ग (सब्जी मण्डी मार्ग)

सी

11 वीरपार्क मार्ग से कमल चौक (छात्रावास मार्ग)

12 वीरपार्क मार्ग से टैगोर मार्ग (जैन भवन मार्ग)

सारणी 6- सा-8 मार्ग चौड़ाई (मीटर)

वर्तमान प्रस्तावित

फर्शी क्षेत्र अनुपात

5

6 4

3

35

2.5 25-35

12

2.5 9-13

24

2.0 18-24

12-20

18

2.0

12

2.5 10-12

10-12

12

2.0

सी

2.0

वर्तमान चौड़ाई यथावत

2.0

9

8-10

12

2.0 10-12

आर.सी

2.0

18

15-18

सी

24

2.0 18-24

15

2.0

सी

12-15 3399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

6.14.3 सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 इस उपयोग अंतर्गत स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात वर्तमान सघन क्षेत्र के लिये निम्न सारणी में दर्शाये गये ।

सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

विवरण

क्र.

2

1

1 महाविद्यालय

2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

3 प्राथमिक शाला

4 पूर्व प्राथमिक शाला

5 चिकित्सालय

6 स्वास्थ्य केन्द्र

7 पुलिस थाना

8 अग्निशमन भवन

9 सामुदायिक भवन

शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय 10

सारणी 6- सा- 10

फर्शी क्षेत्रानुपात भू-आच्छादित क्षेत्र

4

3

1.0

30 प्रतिशत

1.0

30प्रतिशत

1.25

40 प्रतिशत

1.25

40 प्रतिशत

1.0

30प्रतिशत

40प्रतिशत

1.25

30प्रतिशत

1.0

1.0

30प्रतिशत

1.0

30प्रतिशत

30प्रतिशत

1.25

भू-आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य होगा ।

6.15 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं । 3400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6- सा- 11 क्रमांक

विवरण

मानक

1

2

3

1 फुटपाथ व्यापार

वृत्त खण्ड केन्द्र

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें उपवृत्त खण्ड केन्द्र

सुलभ शॉपिंग

2 शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय

1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार

3 थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स 3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें 4 चिकित्सालय

3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

5 विद्यालय

प्राथमिक

3 से 4 इकाई

माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक

5 से 6 इकाई

6 उद्यान

नगर उद्यान

8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार स्थानीय उद्यान

2 से 3 इकाई

आवासीय

7

1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या

8 बस स्थानक / रेल्वे स्टेशन

परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

टीपः- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।

6.16 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह - सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 53 (3 ) (चार ) के अनुरूप होंगे । ई- वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे । 3401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 6.17 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे । उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू- उपयोग में मान्य होगी । खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे ।

6.18 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-ञ में दिए गए अनुसार होगी ।

विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित धनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।

उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छः में विहित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है । 6.19 हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस , लाजिंग / बोर्डिंग

हॉस्टल , वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग के लिए नियमन- भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर

अधिकतम एफ.ए.आर. 1 : 1.0

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज ) 33 प्रतिशत

अधिकतम ऊँचाई 12.00 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र -

6.0. मीटर

(अ) सम्मुख

(ब) अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार । 3402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 6.20 मैरिज गार्डन

होंगे । मैरिज गार्डन विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार मान्य 6.21 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल

बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर

अधिकतम एफ.ए.आर. 1 : 0.5

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 15 प्रतिशत

न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग 25.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र -

6.0मीटर

सम्मुख

अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण:-

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर ।

भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा ।

इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी ।

टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी ।

6.22शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे ।

1000 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल-

अधिकतम निर्मित क्षेत्र-

40प्रतिशत

12.0 मीटर

भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई-

6.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र

6.23 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) के प्रावधान लागू होंगे । 3403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना ( प्रारूप )| 2035 6.24मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । मल्टीप्लेक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू- उपयोग के अनुरूप होगा , जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो । 6.25 बंगला, बगीचा भूमि के लिए नियमन

नगर पालिका परिषद् की सीमा के भीतर स्थित बंगला, बगीचा की भूमियों का "नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम , 2017 " के अंतर्गत व्यवस्थापन पश्चात् ऐसी भूमियों पर व्यवस्थापन में उल्लेखित प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा तत्संबंधी उपयोग परिक्षेत्र हेतु निर्धारित मानकों के अंतर्गत दी जा सकेगी ।

व्यवस्थापन से अभिप्रेत है , बंगला, बगीचा की भूमियों का " नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम , 2017 " के अधीन प्रीमियम तथा भू- भाटक शुल्क लेकर भूमि को अधिभोगी के पक्ष में अंतरण किया जाना है ।

6.26उद्यान

समस्त प्रकार के आमोद -प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुशांगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी ।

स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे ।

6.27 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

नदी, नाले , शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला खुला क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा ।

नहर की स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों से दोनों ओर 3.0-3.0 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।

नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा । निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

नदियों के संरक्षण एवं जल गुणवत्ता में सुधार हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे । संवदेनशील क्षेत्रों में रख - रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे । 3404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 6.28 ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र

नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन ।

प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो , तो भी ।

समय - समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन ।

पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा ।

6.29 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिधियां

सारणी 6- सा- 12 क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

2

1

3

1 आवासीय आवासीय भूखण्डीय विकास , अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेटस , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम , कम्यूनिटी हॉल , मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह / कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार , क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , पालतू पशुक्लिनिक / औषधालय , खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क , झूलाघर / डे - केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , शैक्षणिक महाविद्यालय / संस्थान , समस्त विद्यालय , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय / सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर , बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , गृह, मनोरंजन क्लब , खेल मैदान / स्टेडियम , लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टारेंट, तरणताल , कम्प्यूटर सेंटर । 3405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

1

2

2 वाणिज्यिक

(अ) सामान्य वाणिज्यिक

आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल , होटल , ईंधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस , निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूरसंचार केन्द्र , ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर- संचार टावर एवं स्टेशन , पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, माल , मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब ।

(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक

आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब ।

3 औद्योगिक औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें , क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला , सिनेमा हाल , होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस , फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज) , एक्सटेंसिव - विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र , ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस , दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट ।

4 सार्वजनिक एवं

अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल , लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें , स्थानीय 3406

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

अर्धसार्वजनिक दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क , झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर,क्लिनीकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग - ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र , निजि व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय , सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील) , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय , विश्व विद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय , पॉलीटेक्निक , माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ - मानसिक विकलांगता, ब- शारीरिक विकलांगता) , समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान , अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र , स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह , मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम , स्पोर्ट्स काम्पलेक्स , लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल , होटल मैनेजमेंट संस्थान , कन्वेंशन सेंटर , सामाजिक कल्याण केन्द्र , सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर - प्रदूषणकारी उद्योग **

5 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र , पोस्ट ऑफिस, दूर - संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , रख रखाव कार्यालय , यातायात सुविधाएं , संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।

6 यातायात एवं

रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाईन / रेलवे साइडिंग / यार्ड / आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो , ट्रक टर्मिनल- नगर, हवाई पट्टी, माल 3407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी , 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

परिवहन

गोदाम , शीतगृह , सर्विस स्टेशन , रिपेयर वर्कशॉप , अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल , होटल, पेट्रोल पम्प ।

7 आमोद-प्रमोद

(अ) क्षेत्रीय / नगर उद्यान/ मनोरंजन

खेल का मैदान , पार्क , एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी , जिमनेजियम मय वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम , स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स , ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट , फ्लाईंग क्लब , फिटनेस क्लब , मेला मैदान , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य , वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान , मत्स्यालय , केम्पिंग साईट , वाटर पार्क , वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय , अन्य विशिष्ट उद्यान , सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, चौकीदार निवास , चौकीदार हट, पम्प हाउस , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

(ब) स्टेडियम / खेल मैदान

स्टेडियम / खेल मैदान , नेबरहुड पार्क , एम्यूजमेंट पार्क , क्लब / रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण , जिम्नेजियम, वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम , स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स , ऑरचर्ड , तरणताल, पिकनिक हट , फ्लाईंग , फिटनेस क्लब , मेला स्थल , नर्सरी , खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास , पम्प हाउस , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

(स) मेला मैदान मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क , एम्युजमेंट पार्क, क्लब , घुड़सवारी , जिमनेजियम, वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम- अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट , फ्लाईंग , फिटनेस क्लब , नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान , केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर - अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, पम्प हाउस , चौकीदार निवास , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

(द) हरित क्षेत्र खेल का मैदान , नेबरहुड पार्क , एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण , वोट क्लब, ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग , नर्सरी, पक्षी 3408

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

अभ्यारण्य , वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान , मत्स्यालय , केम्पिंग साईट , वाटर पार्क , खेल उद्यान, पम्प हाउस , नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान । वृक्षारोपण

(इ)

पर्यावरण वानिकी , खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी , वोट क्लब , ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट- अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क , पर्यटक / कुटीर- अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान , सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, पम्प हाउस , चौकीदार निवास , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

8 वन

वन विभाग के प्रावधानानुसार

कृषि

9

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि " शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 में वर्णित है । श्मशान घाट / कब्रिस्तान, जल - मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी , तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस , गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण , शासकीय / अर्ध-शासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य / शैक्षणिक / संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूती गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , पालतू पशुक्लिनिक / औषधालय, रात्रि विश्राम गृह , धर्मशाला, मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल , मैरिज गार्डन , बालगृह , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव- सह-सेवा केन्द्र , माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ- मानसिक विकलांगता ब - शारीरिक विकलांगता) , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी , लाइब्रेरी , सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन , शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, 3409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

जंकयार्ड , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन , डेरी प्लांट स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज) , एक्सटेंसिव - विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयत्र, समस्त खेल गतिविधियां / लॉजिस्टिक हब , सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधाऐं *** समस्त प्रकार के भण्डारण ।

व्याख्याः-

(1 ) * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

(2) **गैर- प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

(3) *** कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा ।

6.30मिश्रित उपयोग कॉरिडोर

इस उपयोग के अंतर्गत एम. आर. 10 के दोनों ओर व मनासा की ओर ग्राम जैतपुरा में निवेश क्षेत्र सीमा तक मार्ग के दोनों ओर 150-150 मीटर गहराई तक मिश्रित उपयोग कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्धशासकीय उपयोग स्वीकार्य होंगे ।

6.31 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार 3410

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप )| 2035

अध्याय 7 योजना क्रियान्वयन विकास नीमच विकास योजना 2011 का क्रियान्वयन अपेक्षानुसार न होने का मुख्य कारण विकास से संबंधित संस्थाओं, निकायों के शिथिल प्रबंधन एवं योजना काल की समयबद्धता के परे अन्य कार्य करना है । जिसके फलस्वरूप जनसाधारण से संबंधित मूलभूत अधोसंरचना का विकास प्रस्ताव अनुरूप नहीं हो सका । योजना क्रियान्वयन का ठोस प्रयास न केवल नगरीय विकास बल्कि नगरीय जीवन स्तर एवं आर्थिक विकास हेतु अति आवश्यक है जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार क्रियान्वयन आवश्यक है ।

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है । नीमच विकास योजना का क्रियान्वयन नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा । इसके गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिका नीमच द्वारा वहन किया जावेगा । विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः म.प्र. गृह निर्माण मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग , उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है । इसलिये यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु सभी शासकीय , अर्द्ध शासकीय निकाय , विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें । 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक के लिए है । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 160526.70 लाख का व्यय अनुमानित है , इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 774.58 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय, जिसमें नये मार्गों का निर्माण आदि शामिल है ।

भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 45.0 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है । इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है । विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है , वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग - अलग माना गया है । संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7 - सा-1 में दर्शाया गया है । 3411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

विकास योजना का क्रियान्वयन

सारणी 7- सा-1

विकसित की जाने वाली भूमि का विकास

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र भूमि उपयोग विवरण

कुल लागत (रू. लाख में) (7+10)

क्षेत्र (हेक्टेयर

शेव हि. में)

वर्तमान (हे. में)

प्रस्तावित (ह. में)

लागत (रू. लाख में)

भू अर्जन लागत (रु. 45.0लाख प्रति हे. की दर से)

विकास दर प्रति हे. (रू. लाख में)

भूमि अर्जन का क्षेत्रफल (ह. में)

11

10

9

7

8

8

5

4

3

2

1

57310.23

56883.60

100.00

426.63 568.84

94.81

948.06

1

678.03

1626.09

आवासीय

12996.27

10609.20

100.00

106.09

2387.07

17.68

176.82

2

93.19

270.01

वाणिज्यिक

12996.27

14133.60

3180.06 141.34 100.00

23.56

235.56

235.56

3 मिश्रित

16747.76

11259.00

112.59 100.00

5488.76

131.36

187.65

47.00

4

234.65

औद्योगिक

5

14737.85

100.00 9907.80

99.08

115.59 4830.05

191.08 165.13

356.21

सार्व./ अर्थ सार्वजनिक तथा सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

16886.10

7946.40

158.93 50.00

8939.70

185.42

264.88

6

305.61 40.73

आमोद-प्रमोद

7

24534.83

16494.00

164.94 100.00

8040.83

206.18

274.90

376.48

651.38

यातायात एवं परिवहन

160526.70

127233.60

33293.10 1351.80

774.58

योगः-

1426.51 2253.00

3679.51

नोट :- भू- अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा । अतः असिंचित भूमि एवं सिंचित भूमि की दर प्रति हेक्टेयर 7.0 लाख से 60 लाख एवं सिंचित भूमि 14 लाख से 75 लाख तक का औसत दर को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन की दर 45 लाख प्रति हेक्टेयर रखी गई है ।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

नीमच विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है । उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, जिसका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है ।

अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :-

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू- स्वरूप, 3412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण ,

3. भूमि का कुशलतम उपयोग,

4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता / संधारणाएं

5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव,

6. समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास प्रदान करना,

विकास योजना / क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है :-

अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम,

ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम ,

7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू- उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

8. किसी भी तरह के स्वीकार्य उपयोग 12 मीटर चौड़ाई से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर विकसित नहीं किये जा सकेंगे ।

9. आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से संबंधित उपक्रम विद्युत शक्तिकी सीमा से मुक्त होंगे ।

10. प्रत्येक अभिन्यास के खुले क्षेत्र में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिए एक बालवाड़ी, एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा । इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचराघर हेतु कम से कम 20 फीट स्थान आरक्षित रखना होगा । जहां से स्थानीय संस्थाएं सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सके , जिससे कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े ।

11. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (1 ) एवं ( 2 ) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा ।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है , जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट, भू- स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है । अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार एवं निराकरण । 3413

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है:-

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल - मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम । 2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना ।

3. जल फैलाव क्षेत्रों में " स्टापडेम " द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध ।

4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण ।

5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा :-

1. संस्था का गठन,

2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन,

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ,

4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान,

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी / विकासकर्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा । यहाँ समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएं , प्रमुख सेवाएं, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी ।

7.4.2अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के 3414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है । 7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा ।

वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कि पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सके । मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव , वृत्तखण्ड तथा उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस विकास योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा ।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका 'सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए । इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है । 1. एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान,

2. एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना

3. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ,

4. विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण ,

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं,

6. समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय / एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना । 3415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ - साथ आधुनिक भूमि उपयोग की प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जावे । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय 6 में नियमन वर्णित किये गये हैं ।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

(अ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है । प्रथम चरण में वर्ष 2025 तक की आवश्यकताओं , द्वितीय चरण में वर्ष 2026 से 2031 तथा तृतीय चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा ।

(ब ) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि - स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है ।

(स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :-

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।

2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके ।

3. भूमि स्वामियों , विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना ।

4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ- साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना ।

5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोत का विकास । 3416

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप )

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है : -

यह सुनिश्चित करना कि , भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरूद्ध न हो ।

उपलब्ध नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना ।

अर्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।

भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमि उपयोग के अन्तर्गत 232.37 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 52868.04 लाख होगी ।

विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :-

प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7- सा- 2

विकसित की जाने वाली भूमि का विकास ब्यय

व्यय रूपये लाख में

क्र. कार्य विवरण

कुल व्यय (रू. लाख में)

लगत

दर

भूअर्जन क्षेत्रफल (हे. में)

भौतिक लक्ष्य

(हे. में)

भू अर्जन की लागत (रू. 45 लाख प्रति हे. की दर से)

3

1

2

5

6

7

8

4

1

आवासीय

28.44

1279.88

189.61

100.00

18961.20

20241.08 2

वाणिज्यिक

5.30

238.71

35.36

100.00

3775.11

3536.40

3

मिश्रित

7.07

318.01

47.11

100.00

4711.20

5029.21 4

औद्योगिक

39.41

1773.29

37.53

100.00

3753.00

5526.29 5

1560.48

4863.08 34.68

33.03

100.00

3302.60

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक सुविधाएं

6 आमोद-प्रमोद

55.62

5151.92

2503.12

52.98

50.00

2648.80

7

यातायात एवं परिवहन

61.85

2783.36

100.00

8281.36

54.98

5498.00

योग

232.37

10456.85

42411.20

52868.04

450.60 3417

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग - अलग प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है । नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है । नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक - पृथक रहे हैं, जिसमें उपलब्धता एवं क्षमता को नीमच जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है ।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा ।

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है । यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ - साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है ।

2. योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है : -

(अ) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना ।

(ब) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना का निर्धारण ।

(स) प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना । 3418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

A

PlanningAres

Km

Neemuch

बौद्योगिक चार्वजनिकपूर्वअर्धसार्वजनिक

निवेशक्षेत्र

नगरपालिका

श्रावासीय

सामान्यआवासीय निखितउपयोग

परिवहन जनाराय

श्रामोदप्रमोव

सीमाएं

NEEMUCH

Legend

EXISTING PROPOSED

7.1-FIRSTPHASE

ARCH

1.522.533.54

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

WATERBODIES

RESIDENTIAL

BOUNDARIES

GENERALREBOENTIAL

GENERAL

INDUSTRIAL GENERALINDUSTRES

RALWAYLINE

MIXEDLANDUISE COMMERCIAL

VILLAGE

TILUS HEALTHUIBOGIALICULTURAL INSTITUTIC

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

ROAD

PUBLICINSTITUTIONAND

PARK

BUSSTAND

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal PUBLIC&SEXSPUBLIC

District-Neemuch

Scale 00.5

ToManasa

SH31A

RAWATKHEDA

ToMandsaur

ToSingoli

MAHU-NASIRABAD(SH31)

Barukheda

ToMandsaur

ToMandsau

HINGORIA

BHOLYAWAS

KANAWATI

DUNGLA

WADA

SH31A

ремер

LEWDA

ARANYAKUMAR

CHANGERA

KALAN

DHANERIA

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal KHADAWADA

ToChittorgarh:

15 GOLE

TueroreNusrewerewireHalosNameNilveNahrewalvewalvewaivewritewolvematuresolve

ToChitton

ToChotiSadri:

3419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 (द) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण ।

(इ) आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण ।

(फ) समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।

(ग) वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।

(ड) सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना । 3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र:- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-

(अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।

(ब ) नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना । (स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम / क्रियान्वयन का मूल्यांकन ।

(द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

(इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन ।

4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व नीमच नगर पालिका का होगा । अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे । अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3 /45 /32 / 2010 दिनांक 15/04/2010 द्वारा जिलाध्यक्ष नीमच की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 15/05/1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी ।

5. वार्षिक बिकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा । 3420

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप)

7.10 योजना की व्याख्या

नीमच विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग , सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी । नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

3. ऐसे भूमि उपयोग / गतिविधियां जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज झोन ) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी , किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग / स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल है, वे भू- उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे ।

4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का भाग माना जावेगा ।

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के हैं । इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी ।

6. यह कि नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि से आवश्यकता से संबंधित व्याख्या विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनर्समायोजित की जा सकती है ।

7.11 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है । नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिये किया गया है , साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । नीमच विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिये प्रस्तावित किये गये हैं । विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि के उपरांन्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021 3421

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 3422

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

परिभाषाएँ 001 आवासीय भूखण्ड भूखण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।

002 आवासीय भूखण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।

004 आवासीय-सह-कार्य भूखण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।

005 आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान । 006 छात्रावास (हॉस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय , अर्द्धशासकीय , सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर । बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो । 009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान । 010 रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों । 011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर । 3423 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

नीमच विकास योजना ( प्रारूप ) 2035 012 मरम्मत दुकान

गृह सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।

व्यक्तिगत सेवा दुकान 013

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी , नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।

017 साप्ताहिक बाजार / अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों । 019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर । 3424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय- विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर । वाणिज्यिक कार्यालय 024

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।

पेट्रोल पंप 028

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो ।

029 रेस्टोरेंट/ उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

031 मोटल

ऐसा परिसर , जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके । 3425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 034 औद्योगिक भूखण्ड - हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।

036 उद्यान (पाक)

आमोद- प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण , वाहन विराम , सार्वजनिक शौचालय , फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन , खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे । 037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर , इसमें भूदृश्यीकरण , वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र , दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।

शूटिंग रेंज 041

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार , मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों । 3426

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान , पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

048 पिकनिक हट / केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद- प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो ।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो । 053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो । 3427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 055 टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं ।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख - रखाव , मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो , इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित ही, इसमे पप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

2. भूमिगत टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो , इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. आक्सीकरण पौंड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।

4. सेप्टिक टेंक ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो ।

5. जल - मल पंपिग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल - मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।

6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।

7. विद्युत उपकेन्द्र - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।

8. घूरा एवं कचराघर - ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।

9. धोबीघाट - ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने , सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो । 3428

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

065 स्वास्थ्यकेन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर- व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है । 067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो । 3429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 070 स्वैच्छिक स्वास्थ्यसेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छठवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमे कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रो के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो । 076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण- सह- कार्य केन्द्र शामिल हैं ।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है । 3430

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035 081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र 083

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है ।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण , पत्राचार, रिकॉर्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो । 085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो । 086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें ऑटो/ वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह- उद्यान की सुविधा हो । 089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र , मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो । 092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो । 3431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

2035

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।

सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र 095

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों । 096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर - वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों ।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।

100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर । 102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर । 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो । 3432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो । 107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

117 तेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर , जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।

114 ट्रांसमिशन टॉवर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टॉवर निर्माण हेतु किया जाता हो ।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो ।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो ।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर , जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है । 3433

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 118 डेयरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो, जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर , जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर, जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय , शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

123 URDPFI

Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation Guidelines

124 GIS

Geographical Information System

125 TDR

Transfer of Development Rights

126 DEM

Digital Elevation Model

127 NRSC

National Remote Sensing Centre

RS

128

RemoteSensing 3434

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

[ भाग 1

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

परिशिष्ट 1

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-दो

दिनांक 2.11.1973 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 1973

क्रमांक 2365 / एफ - 1-54 / XXXIII / 73- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य शासन , एतदद्वारा नीमच नगर निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिलक्षित की गई है : -

अनुसूची

नीमच निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. उत्तर में भोल्यावास , कनावटी, डुंगलावदा तथा चंगेरा ग्राम की उत्तरी सीमा तक चंगेरा , खड़ावदा, लेवड़ा, धनेरियाकलां, कुमारिया वीरान तथा जागोली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक 2. पश्चिममें

3. दक्षिण में जागोली , अरन्याकुमार, जैसिंहपुरा तथा हिंगोरिया ग्राम की दक्षिणी सीमा तक

4. पूर्व में हिंगोरिया, रावतखेड़ा तथा जैतपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एन. बुच, विशेष सचिव.

3435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

परिशिष्ट 2

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1)

दिनांक 19.11.1976 में प्रकाशित

संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, मध्यप्रदेश इन्दौर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व- साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक , नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट नीमच निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार समयक रूप से अंगीकृत किए जाते हैं । इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है , जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र समयक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है ।

अनुसूची

नीमच निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. उत्तर में भोल्यावास , कनावटी , डुंगलावदा तथा चंगेरा ग्राम की उत्तरी सीमा तक 2. पश्चिम में चंगेरा , खड़ावदा , लेवड़ा, धनेरियाकलां , कुमारिया वीरान तथा जागोली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक

3. दक्षिण में जागोली, अरन्याकुमार, जैसिंहपुरा तथा हिंगोरिया ग्राम की दक्षिणी सीमा तक

4. पूर्व में

हिंगोरिया, रावतखेड़ा तथा जैतपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 15 नवम्बर 1976 से 22 नवम्बर 1976 तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा ।

निरीक्षण स्थल :

नगरपालिका सभागृह

नीमच (म.प्र.)

हस्ताक्षर (व्ही.के.जैन) संयुक्त संचालक 3436

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

परिशिष्ट 3 मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमांक..

मंत्रालय

आदेश

भोपाल , दिनांक 13.01.2021

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17- क (1 ) के अंतर्गत नीमच विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3 / 31 / 2013 /32 भोपाल , दिनांक 30.07. 2014 को निरस्त करते हुये नीमच विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति अधिनियम की धारा 17- क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।

पदनाम अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा

1

2

अध्यक्ष

(क)

जिला पंचायत, नीमच

(ख) अध्यक्ष

संसद सदस्य (ग)

विधायक विधानसभा क्षेत्र , नीमच

(घ)

अध्यक्ष

(2)

अध्यक्ष

जनपद पंचायत, नीमच

(च)

1. सरपच (छ)

संस्था/ पता

समिति में पद

4 3

सदस्य

नगर पालिका परिषद , नीमच

सदस्य

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र , मंदसौर -नीमच

सदस्य

सदस्य

नगर विकास प्राधिकरण / साडा

सदस्य

सदस्य

ग्राम पंचायत, बरूखेड़ा(ग्राम भोल्यावास)

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, कनावटी (ग्राम कनावटी)

3. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, डुंगलावदा (ग्राम डुंगलावदा, ग्राम चंगेरा)

4. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बिसलवासकलां ( ग्राम खड़ावदा)

5. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, धनेरियाकलां (ग्राम लेवड़ा, ग्राम धनेरियाकलां,

ग्राम जागोली)

6. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, जैसिंगपुरा (ग्राम अरन्याकुमार , ग्राम जैसिंगपुरा )

7. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , पिपल्याहाड़ा ( ग्राम हिंगोरिया)

8. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, जमुनियाखुर्द (ग्राम रावतखेड़ा, ग्राम जैतपुरा)

1. प्रतिनिधि कलेक्टर, जिला नीमच

(ज)

2. प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नीमच

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , नीमच

3. प्रतिनिधि 3437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2021

भाग 1 ]

4. प्रतिनिधि

5. प्रतिनिधि

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

सदस्य

मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद , नीमच

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया,

6. प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर , नई दिल्ली

7. प्रतिनिधि

(झ) समिति संयोजक

2354

संयोजक

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , उज्जैन म.प्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021

भाग 1

क्र. एफ 3-24-2021-अवारह-5.- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1 ) के अन्तर्गत नीमच विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/31/2013/32 भोपाल, दिनांक 30.07.2014 को निरस्त करते हुये नीमच विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।

पदनाम

अधिनियम कीधारा 17 (क) (1 ) की उपधारा

1

2

अध्यक्ष

(क)

संस्था/पता

समिति में पद

3

4

सदस्य

नगर पालिका परिषद, नीमच

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य

जिला पंचायत, नीमच

(14)

संसद सदस्य लोक सभा क्षेत्र , मंदसौर- नीमच

(घ)

विधायक

सदस्य

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र नीमच

अध्यक्ष

कोई नहीं

नगर विकास प्राधिकरण /साडा

अध्यक्ष

(ङ) (व)

सदस्य

जनपद पंचायत, नीमच

1.सरपंच

(छ)

2.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बरूखेडा (ग्राम भोल्यावास)

सदस्य

ग्राम पंचायत, कनावटी (ग्राम कनावटी)

3.सरपंच

4.सरपंच

5.सरपंच

6.सरपंच

7. सरपंच

8.सरपंच

1.प्रतिनिधि

सदस्य

ग्राम पंचायत, डुंगलावदा (ग्राम डुंगलावदा, ग्राम चंगेरा)

सदस्य

ग्राम पंचायत, बिसलवासकलां (ग्राम खड़ावदा)

सदस्य

ग्राम पंचायत, धनेरियाकलां (ग्राम लेक्ड़ा, ग्राम धनेरियाकलां, ग्राम जागोली)

सदस्य

ग्राम पंचायत, जैसिंगपुरा (ग्राम अरन्याकुमार, ग्राम जैसिंगपुरा)

ग्राम पंचायत, पिपल्याहाड़ा (ग्राम हिंगोरिया)

सदस्य सदस्य

ग्राम पंचायत, जमुनियाखुर्द (ग्राम राक्तखेड़ा, ग्राम जैतपुरा)

कलेक्टर, जिला नीमच

(ज)

2.प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि

4. प्रतिनिधि

5.प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नीमच

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , नीमच

सदस्य

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

6.प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

7.प्रतिनिधि

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर

(झ)

समितिका संयोजक

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन (म.प्र.) संयोजक

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 February 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-02-12.07.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-02-12.07.Ordinary.