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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021 -फाल्गुन 4, शक 1942
क्रमांक 82]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ- ए- 3-31-2020-1 - पांच ( 11 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-31- 2020-1 - पांच( 67 ) , दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद के खंड ( i ) के परंतुक में, -
(i) " नवम्बर, 2020 के 29 वें " अंक और शब्दों के स्थान पर " मार्च , 2021 के 30वें " अंक और शब्द रखे जाएंगे.
(ii) " नवम्बर, 2020 के 30वें " अंक और शब्दों के स्थान पर " मार्च, 2021 के 31 वें " अंक और शब्द रखे जाएंगे .
2. इस अधिसूचना को दिसम्बर, 2020 के पहले दिन से लागू माना जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ-ए- 3-31-2020-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-31-2020-1- पांच ( 11 ) , दिनांक 23 फरवरी, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव
163 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2021
164
Bhopal , the 23rd February 2021
No. F A 3-31-2020-1 -V ( 11 ) . In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department's notification no . F - A- 3-31-2020-1 - V( 67) , dated 05th December, 2020 , namely :-
In the said notification , in the first paragraph , in the proviso to clause ( i ) ,-
(i) for the words , figures and letters " 29th day of November , 2020 " , the words , figures and letters "30th day of March , 2021 " shall be substituted.
(ii) for the words , figures and letters " 30th day of November, 2020 " , the words , figures and letters "31st day of March , 2021 " shall be substituted .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from Ist day of December , 2020.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .