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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 23 फरवरी 2021 - फाल्गुन 4 , शक 1942
क्रमांक 83]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ- ए- 03-01-2021-1- पांच ( 12 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अधिनियम, 2020 ( 2020 का 19 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 3 , 4, 5, 6, 7 , 8, 9 , 10 और 14 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ - ए- 03-01-2021-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-01-2021-1- पांच ( 12 ) , दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 23rd February 2021
No. F - A 3-01-2021-1 - V ( 12 ) .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act ( Amendment ) Act , 2020 ( 19 of 2020 ) , ( hereafter referred to as the said Act) , the State Government , hereby appoints the Ist day of January, 2021 , as the date on which the provi- sions of Sections 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 and 14 of the said Act shall come into force .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .