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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021-फाल्गुन 4, शक 1942
क्रमांक 84]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ ए 3-42-2017-1- पांच ( 13 ) .- राज्य सरकार ,कार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) और ( 4 ) , धारा 11 की उपधारा ( 1 ) , धारा 15 की उपधारा ( 5 ) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , और परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-42-2017-1-पांच ( 53 ) , भोपाल दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, -
(i ) क्रम संख्या 19 क के समक्ष , कालम 5 की प्रविष्टि में, अंक " 2020 " के स्थान पर अंक " 2021 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष , कालम 5 की प्रविष्टि में , अंक " 2020 " के स्थान पर अंक " 2021 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(2 ) यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव .
167 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2021
168
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ ए 3-42-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना 2-2017-1- पांच ( 13 ) , दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया क्रमांक एफ ए जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव .
Bhopal , the 23rd February 2021
No. F A 3-42-2017-1 - V- ( 13 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) and (4) of section 9 , sub- section ( 1 ) of Section 11 , sub - section (5 ) of section 15 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommedations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. FA - 3-42-2017-1 - V- ( 53 ) , Bhopal dated 30th June 2017 namely: -
In the said notification , in the Table ,一
(i ) against serial number 19A, in the entry in column (5 ) , for the figures " 2020 " , the figures "2021 " shall be substituted.
(ii ) against serial number 19B , in the entry in column (5 ) , for the figures " 2020 " , the figures " 2021 " shall be substituted;
2. This notification shall come into force with effect from the Ist day of October , 2020 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .