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मध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021- फाल्गुन 4, शक 1942
क्रमांक 85]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ ए 3-35-2020-1- पांच ( 01 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) ( जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 168 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-31-2020-1- पांच ( 67 ) , भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना के पहले, प्रथम पैरा में, खंड ( ii ) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- " परन्तु जहां मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन मार्च, 2020 के 24वें दिन तक या उसके पूर्व, ई - वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल 2020 के 15 वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है , ऐसे ई - वे बिल की वैधता अवधि को मई, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा. ".
(2 ) इस अधिसूचना को मई, 2020 के 5वें दिन से लागू माना जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
169 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2021
170
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ ए 3-35-2020-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-35-2021-1- पांच ( 01 ) , दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 23rd February 2021
No. F A 3-35-2020-1 - V- ( 01 ) . In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 , ( 19 of 2017 ) , (hereafter in this notification referred to as the said Act ) , the State Government , on the recommedations of the Council , hereby makes the following amendment in this department's notification No. FA- 3-31-2020-1 - V- (67) , Bhopal dated 5th December 2020 namely:-
In the said notification, in the first paragraph in clause (ii ) the following proviso shall be inserted , namely: -- "Provided that where an e - way bill has been generated under rule 138 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 on or before the 24th day of March , 2020 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to the 15th day of April , 2020 , the validity period of such e - way bill shall be deemed to have been extended till the 31stday of May , 2020. " .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 5th day of May , 2020
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .