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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021- फाल्गुन 4 , शक 1942
क्रमांक 87]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ ए 3-38-2020-1- पांच- ( 04 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 168A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-31-2020- 1 - पांच (67 ) , भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड ( i ) में, -
(i) "जून, 2020 के 29वें " अंकों और शब्दों के स्थान पर " अगस्त, 2020 के 30वें " अंक और शब्द रखे जाएंगे;
(ii ) " जून, 2020 के 30वें " अंकों और शब्दों के स्थान पर " अगस्त , 2020 के 31 वें " अंक और शब्द रखे जाएंगे.
(2 ) इस अधिसूचना को जून, 2020 के 27वें दिन से लागू माना जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
173 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2021
174
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ ए 3-38-2020-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-38-2021-1-पांच-( 04 ) , दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal , the 23rd February 2021
No. F A 3-38-2020-1 - V- ( 04 ) . In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 , ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommedations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department's notification No. FA- 3-31-2020-1 - V- ( 67 ) , Bhopal Dated 5th December 2020 namely:-
In the said notification , in the first paragraph in clause ( i ) ,-
(i ) for the words , figures and letters " 29th day of June , 2020 " , the words , figures and letters " 30th day of August, 2020 " , shall be substituted.
( ii ) for the words , figures and letters " 30th day of June , 2020 " , the words , figures and letters " 31st day of August , 2020 " , shall be substituted.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27th day of JUNE , 2020 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .