वध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021- फाल्गुन 4, शक 1942
क्रमांक 88 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ ए 3-39-2020-1- पांच- ( 05 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 168A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32- 2020-1-पांच ( 65 ) , भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,-
(i) " 29 जून, 2020 " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 30 अगस्त 2020 " अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
(ii) " 30 जून , 2020 " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 31 अगस्त, 2020 " अंक और शब्द रखे जाएंगे.
(2 ) इस अधिसूचना को जून, 2020 के 27वें दिन से लागू माना जाएगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2021
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021
क्र. एफ ए 3-39-2020-1-पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-39-2021-1- पांच ( 05 ) , दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 23rd February 2021
No. F A 3-39-2020-1 - V- ( 05 ) . In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 , ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following amendment in this department's notification No. FA - 3-32-2020-1 - V- ( 65 ) , Bhopal dated 5th December 2020 namely:-
In the said notification , in the first paragraph, -
(i ) for the words , figures and letters " 29th day of June , 2020 " , the words , figures and letters " 30th day of August , 2020 " , shall be substituted;
(ii) for the words , figures and letters " 30th day of June , 2020 " , the words , figures and letters " 31st day of August , 2020 " , shallbe substituted .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27th day of JUNE , 2020.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .