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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 89 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021 - फाल्गुन 5, शक 1942
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2021
शुद्धि पत्र
क्र. एफ 01-09-2021- आठ.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 442 , दिनांक 5 नवम्बर 2015 में प्रकाशित कर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) या अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक एकल सदस्यीय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी का गठन किया गया है. उक्त अधिसूचना की हिन्दी प्रति अनुसूची के बिंदु क्रमांक 10 के कॉलम 2 में शब्द " क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त उज्जैन संभाग " के स्थान पर " क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, उज्जैन संभाग " पढ़े जाएं.
No. F 01-09-2021- VIII . The State Government has Published a Notification in the Gazette (Extra - ordinary) No. 442, dated 5th November, 2015 , wherein single Regional Transport authority has been consitituted to exercise and perform the powers and duties conferred by the Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 1988 ) of any other Act for specified areas , specified authorities have been authorised . In the Said Notification in the its hindi version , in the Schedule in column (2) of S. No. 10, for the words " क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त उज्जैन संभाग " the words " क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त उज्जैन संभाग " shall be read .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .