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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021 - फाल्गुन 5 , शक 1942
क्रमांक 91 ]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी , 2021
क्र. 2952 - मप्रविस - 15 - विधान-2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर ( संशोधन ) विधेयक, 2021 ( क्रमांक 5 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 24 फरवरी 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2021
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ५ सन् २०२१
मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर ( संशोधन ) विधेयक, २०२१
मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर, अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है .
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
नियत करे. ( २ ) इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे , जैसी कि राज्य सरकार , राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा , धारा २ का
संशोधन.
२. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम , २०१८ ( क्रमांक ११ सन् २०१८ ) की धारा २ की उपधारा ( १ ) के खंड ( च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" ( च ) किसी व्यापारी के संबंध में " करयोग्य कुल राशि" से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो उसमें से निम्नलिखित कटौती के पश्चात् बाकी बचे , -
( एक ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गये मोटर स्पिरिट का विक्रय मूल्य जहां विक्रेता व्यापारी द्वारा , क्रेता व्यापारी को किए गए ऐसे विक्रय पर उपकर संदत्त किया जाना हो;
(दो ) धारा ३ के अधीन उपकर के रूप में संग्रहीत की गई रकम या वह रकम जो निम्नलिखित फार्मूला लागू करके प्राप्त होती है:
उपकर की दर X खण्ड ( एक ) के अधीन विक्रय मूल्य, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात् अभिप्राप्त कुल राशि
(१०० + उपकर की दर )
परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपकर के रूप में संग्रहीत की गई राशि, अन्यथा कुल राशि से काटी गई है तो उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर कोई कटौती नहीं की जाएगी; " तथा ३. ( १ ) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ४ सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किया निरसित व्यावृत्ति.
जाता है .
( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात समझी जाएगी.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .