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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 100 ]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2021- फाल्गुन 6 , शक 1942
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2021
क्र. 3166 - मप्रविस - 15- विधान-2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, पंडित एस . एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2021 ( क्रमांक 10 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 फरवरी 2021 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १० सन् २०२१
पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, २०२१
विषय-सूची
खण्ड:
१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२ . धारा २ का संशोधन.
३. धारा ९क का अंत :स्थापन.
४. धारा १० का स्थापन.
५. निरसन तथा व्यावृत्ति.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2021
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १० सन् २०२१
पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , २०२१ पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : - संक्षिप्त नाम और
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.
प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
धारा २ का
संशोधन.
२. पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१६ ( क्रमांक २८ सन् २०१६ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, खण्ड ( ञ ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" ( ञ- क ) " प्रति कुलपति " से अभिप्रेत है , अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;".
३. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ९क का अंतःस्थापन.
प्रति कुलपति.
" ९क. कुलपति किसी एक संकायाध्यक्ष को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा , जो कुलपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं. ".
४. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
धारा १० का स्थापन .
विश्वविद्यालय के अधिकारी.
" १०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में प्रति कुलपति , संकायाध्यक्ष , संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण , कुल सचिव , वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए. " .
५. ( १ ) पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२१ ( क्रमांक ६ सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .
निरसन व्यावृत्ति. तथा
(२ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2021
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
उच्च शिक्षा विभाग के अधीन १४ राज्य विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं. १४ विश्वविद्यालयों में से ०८ राज्य विश्वविद्यालयों में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९ ७३ ) के उपबंध के अधीन रेक्टर के लिए उपबंध है और ०३ राज्य विश्वविद्यालयों जैसे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल में उनसे संबंधित अधिनियमों के उपबंध के अधीन प्रति - कुलपति के लिए उपबंध है . मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त) विश्वविद्यालय , भोपाल , पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय , शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू के अधिनियमों में न तो रेक्टर के पद के लिए और न ही प्रति- कुलपति के पद के लिए उपबंध है .
२. समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने सशक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण द्वारा अपनी गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं . इन विश्वविद्यालयों पर आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए प्रति- कुलपति का पद अधिक प्रभावी होगा .
३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , विनियम दिनांक १८ जुलाई, २०१८ के अनुरूप मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय, भोपाल , पंडित एस . एन. शुक्ला विश्वविद्यालय , शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू तीनों राज्य विश्वविद्यालयों में प्रति- कुलपतिके पद के लिए उपबंध प्रस्तावित किया गया है. अतएव, पंडित एस . एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ ( क्रमांक २८ सन् २०१६ ) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.
४. चूंकिमामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२१ ( क्रमांक ६ सन् २०२१ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.
५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
भोपाल:
डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.
तारीख १५ फरवरी , २०२१
अध्यादेश के संबंध में विवरण
उच्च शिक्षा विभाग के अधीन १४ राज्य विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं. १४ विश्वविद्यालयों में से ०८ राज्य विश्वविद्यालयों में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९ ७३ ) के उपबंध के अधीन रेक्टर के लिए उपबंध है और ०३ राज्य विश्वविद्यालयों जैसे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट , महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में उनसे संबंधित अधिनियमों के उपबंध के अधीन प्रति- कुलपति के लिए उपबंध है . मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल , पंडित एस. एन . शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू के अधिनियमों में न तो रेक्टर के पद के लिए और न ही प्रति- कुलपति के पद के लिए उपबंध है.
२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम दिनांक १८ जुलाई , २०१८ के अनुरूप मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय, भोपाल , पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय , शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू तीनों राज्य विश्वविद्यालयों में प्रति- कुलपति के पद के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक था.
३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव , पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२१ ( क्रमांक ६ सन् २०२१ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.
ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .