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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश भोज (मुक्‍त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021.......

Published 25 February 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
101
Identifier
in.gazette.madhya.2021-02-25.101.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2021- फाल्गुन 6 , शक 1942

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2021

क्र. 3169 - मप्रविस - 15- विधान-2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में , मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 ( क्रमांक 8 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 फरवरी 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२१

मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, २०२१

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ७ का स्थापन .

४. धारा ९क का अंत :स्थापन.

५. निस्सन तथा व्यावृत्ति.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2021

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२१

मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक , २०२१ मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ १ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २०२१ है .

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

( २ ) यह " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ १ ( क्रमांक २० सन् १ ९९ १ ) ( जो इसमें इसके पश्चात्मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) अधिनियम की धारा २ में , खण्ड ( ञ ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

" (ञ -क) " प्रति कुलपति " से अभिप्रेत है , अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति; ".

धारा ७ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः- " ७. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे , अर्थात्:-

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

(१ ) कुलाधिपति

(२ ) कुलपति

(३ ) प्रति कुलपति

(४) निदेशक

(५) कुल सचिव

(६ ) वित्त अधिकारी और

(७ ) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए. ".

४. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ९क का अंतःस्थापन.

प्रति कुलपति.

" ९क. कुलपति किसी एक प्राध्यापक को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा , जो कुलपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं. " .

निरसन व्यावृत्ति. तथा

५. ( १ ) मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २०२१ ( क्रमांक ८ सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2021

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन १४ राज्य विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं. १४ विश्वविद्यालयों में से , ०८ राज्य विश्वविद्यालयों में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९७३ ) के उपबंध के अधीन रेक्टर के लिए उपबंध है और ०३ राज्य विश्वविद्यालयों जैसे- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट; महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल में उनसे संबंधित अधिनियमों के उपबंध के अधीन प्रति- कुलपति के लिए उपबंध है. मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल , पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के अधिनियमों में न तो रेक्टर के पद के लिए और न ही प्रति- कुलपति के पद के लिए उपबंध है .

२. समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने सशक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण द्वारा अपनी गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं. इन विश्वविद्यालयों पर आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए प्रति कुलपति का पद अधिक प्रभावी होगा.

३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , विनियम दिनांक १८ जुलाई , २०१८ के अनुरूप मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल , पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू तीनों राज्य विश्वविद्यालयों में प्रति- कुलपति के पद के लिए उपबंध प्रस्तावित किया गया है. अतएव , मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ १ ( क्रमांक २० सन् १९९ १ ) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव , मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ८ सन् २०२१ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर , राज्य विधान - मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:

डॉ. मोहन यादव भारसाधक सदस्य.

तारीख १५ फरवरी , २०२१

अध्यादेश के संबंध में विवरण

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन १४ राज्य विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं. १४ विश्वविद्यालयों में से , ०८ राज्य विश्वविद्यालयों में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९७३ ) के उपबंध के अधीन रेक्टर के लिए उपबंध है और ०३ राज्य विश्वविद्यालयों जैसे- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट; महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में उनसे संबंधित अधिनियमों के उपबंध के अधीन प्रति- कुलपति के लिए उपबंध है. मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल , पंडित एस . एन. शुक्ला विश्वविद्यालय , शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू के अधिनियमों में न तो रेक्टर के पद के लिए और न ही प्रति- कुलपति के पद के लिए उपबंध है.

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , विनियम दिनांक १८ जुलाई , २०१८ के अनुरूप मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल; पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी . आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू तीनों राज्य विश्वविद्यालय में प्रति- कुलपति के पद के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक था .

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव , मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ८ सन् २० ९ १ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 February 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-02-25.101.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-02-25.101.Extraordinary.