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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्‍थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2021.......

Published 25 February 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
104
Identifier
in.gazette.madhya.2021-02-25.104.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2021- फाल्गुन 6 , शक 1942

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2021

क्र. 3178 - मप्रविस- 15- विधान-2021 . मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, 2021 ( क्रमांक 11 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 25 फरवरी , 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2021

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, २०२१ मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम , २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अधिनियम, २०२१ है.

अनुसूची संशोधन.

का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-

अनु-

क्रमांक

(१)

प्रायोजी निकाय का नाम (३)

अधिकारिता

मुख्य परिसर

(५)

(६) प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)

निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)

" ३८ एकलव्य

विश्वविद्यालय , दमोह

ओजस्विनी समदर्शी न्यास, १०३ वसुंधरा अपार्टमेंट, सुरेन्द्र पैलेस , होशंगाबाद रोड, भोपाल

३९ श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय , इन्दौर

श्री अरबिन्दो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, इन्दौर

४० महाकौशल विश्वविद्यालय , जबलपुर

श्री आर. एस. एजुकेशनल सोसायटी, जबलपुर निरसन तथाव्यावृत्ति.

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

एकलव्य विश्वविद्यालय ओजस्विनीनगर, सागर रोड, दमोह

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, १ ९५१ (क्रमांक ३० सन् १ ९५१ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय , इन्दौर उज्जैन स्टेट हाइवे , एमआर-१० रोड के पास, सांवेर रोड, इन्दौर

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १ ९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी

महाकौशल विश्वविद्यालय, ग्राम ऐठाखेड़ा चरगवाँ रोड़, पोस्टतिलवारा, जबलपुर

३. ( १ ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश , २०२० ( क्रमांक १४ सन् २०२० ) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन अध्यादेश , २०२० ( क्रमांक ११ सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किये जाते हैं.

( २ ) उक्त अध्यादेशों के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2021

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने एकलव्य विश्वविद्यालय , दमोह, श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा महाकौशल विश्वविद्यालय , जबलपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिए हैं. उक्त अधिनियम की धारा - ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश , २०२० ( क्रमांक १४ सन् २०२० ) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० ( क्रमांक ११ सन् २०२१ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किये गए थे. अब उक्त अध्यादेशों के स्थान पर, राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

भोपाल :

डॉ. मोहन यादव तारीख १६ फरवरी , २०२१

भारसाधक सदस्य.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2021

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अध्यादेशों के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग , राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने एकलव्य विश्वविद्यालय , दमोह श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय , इन्दौर तथा महाकौशल विश्वविद्यालय , जबलपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिए थे. उक्त अधिनियम की धारा - ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा .

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश , २०२० , ( क्रमांक १४ सन् २०२० ) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० ( क्रमांक ११ सन् २०२१ ) इस प्रायोजन के लिए प्रख्यापित किये गये थे.

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 February 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-02-25.104.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-02-25.104.Extraordinary.