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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 99]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2021- फाल्गुन 6 , शक 1942
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी , 2021
क्र. 3163 - मप्रविस - 15- विधान -2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर ( संशोधन ) विधेयक, 2021 ( क्रमांक 6 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 24 फरवरी 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ६ सन् २०२१
मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर ( संशोधन ) विधेयक , २०२१ मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : - १. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर ( संशोधन ) अधिनियम , २०२१ है .
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२ ) इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे , जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा , नियत करे.
धारा २ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ ( क्रमांक १२ सन् २०१८ ) की धारा २ की उपधारा ( १ ) के खंड ( च ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
" (च ) किसी व्यापारी के संबंध में " करयोग्य कुल राशि" से अभिप्रेत है , व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो उसमें से निम्नलिखित कटौती के पश्चात् बाकी बचे , -
(एक ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गये हाई स्पीड डीजल का विक्रय मूल्य जहां विक्रेता व्यापारी द्वारा , क्रेता व्यापारी को किए गए ऐसे विक्रय पर उपकर संदत्त किया जाना हो;
( दो ) धारा ३ के अधीन उपकर के रूप में संग्रहीत की गई रकम या वह रकम जो निम्नलिखित फार्मूला लागू करके प्राप्त होती है:
उपकर की दर X खण्ड ( एक ) के अधीन विक्रय मूल्य, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात् अभिप्राप्त कुल राशि
(१०० + उपकर की दर )
परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपकर के रूप में संग्रहीत की गई राशि, अन्यथा कुल राशि से काटी गई है तो उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर कोई कटौती नहीं की जाएगी ; " निरसन व्यावृत्ति.
तथा ३. ( १ ) मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ३ सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.
(२ ) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात , उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात समझी जाएगी .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2021
उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रथम बिंदु पर उपकर के अधिरोपण में अस्पष्टता दूर करने तथा उपकर के प्रभार को समाप्त करने के उद्देश्य से " करयोग्य कुल राशि" की परिभाषा में संशोधन किया जाना आवश्यक है , जिससे उपकर की राशि पर उपकर का संग्रहण नहीं हो , अतः मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर ( संशोधन ) अधिनियम, २०१८ ( क्रमांक १२ सन् २०१८ ) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है .
२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा का सत्र चालू नहीं था , अतएव, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ३ सन् २०२१ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान - मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है .
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
जगदीश देवड़ा भोपाल:
भारसाधक सदस्य.
तारीख १२ फरवरी , २०२१ .
प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १ ( २ ) द्वारा अधिनियम के उपबंधों को अधिसूचना द्वारा क्रियान्वित करने के संबंध में, राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं.
अध्यादेश के संबंध में विवरण
मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ में दी गई टैक्सेबल टर्नओवर की परिभाषा में विसंगति होने के कारण व्यवसाईयों को उपकर की गणना करने में कठिनाई हो रही थी अतः इसका तत्काल समाधान करने हेतु मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर उपकर अधिनियम, २०१८ में संशोधन आवश्यक था.
चूंकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ (क्रमांक ३ सन् २०२१ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.
ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021.