ध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 125]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 3 मार्च 2021- फाल्गुन 12, शक 1942
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2021
क्र. एफ- बी-7 ( ए) -21-2021-2- पांच ( 01 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ, तृतीय श्रेणी ( लिपिकवर्गीय ) सेवा भर्ती नियम , 1983 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप- नियम ( 3 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप - नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" ( 4) परिवीक्षा.-
(एक) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.
(दो) परिवीक्षा अवधि के दौरान , उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 %. द्वितीय वर्ष में 80 % एवं तृतीय वर्ष में 90 % वृत्तिका के रूप में देय होगा . परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर वेतन , वेतनमान के अनुसार नियमित किया जाएगा. " .
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2021
क्र. एफ - बी-7( ए) -21-2021-2- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी-7 (ए) -21-2021-2- पांच ( 01 ) , दिनांक 3 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2021
Bhopal , the 3rd March 2021
No. F B - 7- (A) -21-2021-2 -V ( 01 ) . In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Excise Sub- ordinate Class - III ( Ministerial ) Service Recruitment Rules , 1983 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in Rule 12 , after sub - rule ( 3 ) , the following sub- rule shall be added , namely:-
" (4) Probation.-
(i) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of three years in the first instance .
(ii) During the probation period , 70 % in first year , 80% in second year and 90 % in the third year of the minimum of the pay scale of that post shall be payable as a stipend. On successful completion of the probation period, salary shall be regularized as per pay scale. " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 ,