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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश विनियोग विधेयक 2021.....

Published 03 March 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
126
Identifier
in.gazette.madhya.2021-03-03.126.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 मार्च 2021- फाल्गुन 12 , शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. 4029 - मप्रविस- 15- विधान-2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 ( क्रमांक 16 सन् 2021 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है . तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

251 252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2021

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०२१

वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , २०२१ है.

संक्षिप्तनाम.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,६७,७१ , ९७,१७,१६३ कादिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये सोलह हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ सत्तानवे लाख सत्रह हजार एक सौ तिरेसठ मात्र होता है, मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक २ सन् २०२१ ) की अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुये, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. ( १ ) मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक २ सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई , इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

(आंकड़े रुपयों में) (२)

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

सेवायें और प्रयोजन

(१) अनुदान का

योग संख्यांक

संचित निधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदंत्त

रुपये

रुपये

रुपये

भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

राजस्व

१००

१००

००१. सामान्य प्रशासन

राजस्व

४७,३६,००,०००

२४,०५,१००

४७,६०,०५,१००

पूंजी

२,१३,५४,०००

२,१३,५४,००० 252( 1 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2021

(३)

(१ )

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

००२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व

१६,०५,०००

१६,०५,०००

००३. पुलिस

७००

७००

राजस्व

००४. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

पूंजी

५८,००,०००

५८,००,०००

००५. जेल

राजस्व

००६. वित्त

राजस्व

४,४००

४,४०० ००७. वाणिज्यिक कर

राजस्व

१९ , ००,००,०००

१९ , ००,००,०००

००८. भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन

राजस्व

१६,००,०६,००,०००

१६,००,०६,००,०००

१,६३,३८,०००

पूंजी

१,६३,३८,०००

०१०. वन

राजस्व

७२,१५,५५,५००

७१ ,९ ५,५५,५००

०१२. ऊर्जा

१ ९ , ६१,३८,००,०००

राजस्व १ ९ , ६१,३८,००,०००

३८,६२,००,०००

पूंजी

३८,६२,००,०००

०१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास

राजस्व

१६,००,८४,७४,०००

१६,००,८४,७४,०००

०१४. पशुपालन

राजस्व

२०,१ ९ , ९ ०,०००

२०,१ ९ , ९ ०,०००

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2021

252(2)

(२)

(१)

(३)

रुपये

रुपये

रुपये

०१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

राजस्व

३७,८ ९ , ३०,०००

३७,८९, ३०,००० ०१८. श्रम

राजस्व

१,६२,५०,००,०००

१,६२,५०,००,००० ०१ ९ . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राजस्व

१,५७,८४,००,३००

१,५७,८४,००,३००

६००

६००

पूंजी

०२२. नगरीय विकास एवं आवास

राजस्व

२,३ ९ , ३७,५८,०००

२,३ ९ , ३७,५८,०००

पूंजी

२,१५,००,००,०००

२,१५,००,००,०००

०२३. जल संसाधन

पूंजी

१,७५,००,०६,४००

१,७५,००,०६,४०० ०२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.

राजस्व

१,२१,००,००,०००

१,२१,००,००,०००

पूंजी

१,६८,००,००,०००

१,६८,००,००,००० ०२५. खनिज साधन

राजस्व

१,२०,००,०००

१,२०,००,००० ०२६. संस्कृति

राजस्व

०२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )

राजस्व

७,८८,४१,००,०००

७,८८,४१,००,००० ०२९. विधि और विधायी कार्य

राजस्व

७,००,००, ९ ००

७,००,००, ९०० ०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

राजस्व 252(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2021

(३ )

(१)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

०३२. जनसंपर्क

राजस्व

०३३. आदिम जाति कल्याण

राजस्व

२०,८८,००,१००

२०,८८,००,१००

१२,२५,२०,०००

पूंजी,

१२,२५,२०,०००

०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण

राजस्व

९ ५,४८,६३०

९५,४८,६३०

०३६. परिवहन

१००

१००

पूंजी

०३८. आयुष

राजस्व

४४,८२,०४,८३३

४४,८२,०४,८३३

०३ ९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

राजस्व

१०,१३,४००

१०,१३,४००

०४२ . भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.

राजस्व

१२,००,००,०००

१२,००,००,०००

०४४. उच्च शिक्षा

पूंजी

०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.

राजस्व

१२,७१,२०,०००

१२,७१,२०,०००

०४८. नर्मदा घाटी विकास

पूंजी

७,४७,००,००,०००

७,४७,००,००,०००

०४९ . अनुसूचित जाति कल्याण

राजस्व

२,५१,१२,००,०००

२,५१,१२,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2021

252(4)

(३)

(१)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

राजस्व

२८,८५,८१,०००

२८,८५,८१,०००

०५१. अध्यात्म

राजस्व

०५३. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राजस्व

२५,८३,६३,२ ९ , ०००

२५,८३,६३,२९ , ०००

०५५. महिला एवं बाल विकास

राजस्व १,३६,८५,३२,०००

१,३६,८५,३२,००० ०५७. पर्यावरण

राजस्व

२०,१०,४७,२००

२०,१०,४७,२००

०५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

राजस्व

४०,५२,००,००,०००

४०,५२,००,००,०००

पूंजी

४,८५,४०,०१,०००

४,८५,४०,०१,०००

०६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

राजस्व

४,७८,६२,७००

४,७८,६२,७००

पूंजी

१,०७,०४,८३,३००

१,०७,०४,८३,३००

०६१. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय

४,५०,००,०००

पूंजी

४,५०,००,०००

०६३. अल्प संख्यक कल्याण

राजस्व

७८,५५, ९ ००

७८,५५,९ ००

पूंजी

९ ५,०८,००,०००

९५,०८,००,०००

०६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

राजस्व

६,०७,६६ , ९ ५,०००

६,०७,६६ , ९ ५,०००

पूंजी

२५,००,००,००۰

२५,००,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2021

252( 5 ) (१ )

(२)

(३)

रुपये

रुपये

रुपये ०६५. विमानन

राजस्व

४,०२,००,०००

४,०२,००,०००

पूंजी

३३,५०,००,०००

३३,५०,००,०००

०६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण

राजस्व

६,३०,००,०००

६,३०,००,००० ०६८. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन

राजस्व

राजस्व :

१,४६,५५,७८,०८,५६३

४४,०५,२०० १,४६,५६,२२,१३,७६३ योग :

पूंजी :

२१,१५,७५,०३,४००

२१,१५,७५,०३,४००

१,६७,७१,५३,११ , ९ ६३

वृहद-योग:

४४,०५,२०० १,६७,७१ , ९ ७,१७,१६३

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के प्राक्कलित व्यय के संबंध में तथा मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक २ सन् २०२१ ) द्वारा अग्रिम रूप से किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश , २०२१ (क्रमांक २ सन् २०२१ ) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था . अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है .

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य.

तारीख १ मार्च , २०२१

" संविधान के अनुच्छेद २०७ ( ३ ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2021

252( 6)

अध्यादेश के संबंध में विवरण

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश की अधिसूचना दिनांक २७ दिसम्बर, २०२० के अनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के २८ दिसम्बर , २०२० से समवेत् होने वाले सत्र को निरस्त किया गया था. अतः वित्तीय वर्ष २०२०-२१ का प्रथम अनुपूरक अनुमान विधान सभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा सका. राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय एवं प्राक्कलित व्यय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एवं शासकीय व्यय तथा जनोपयोगी योजनाओं आदि के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम राशि को संचित निधि से आहरित किया जाना आवश्यक था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा का सत्र निरस्त हो गया था , अतएव विनियोग अध्यादेश, २०२१ ( क्रमांक २ सन् २०२१ ) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-03-03.126.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-03-03.126.Extraordinary.