Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-2 )विधेयक 2021.....

Published 03 March 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
127
Identifier
in.gazette.madhya.2021-03-03.127.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 3 मार्च 2021 - फाल्गुन 12, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. 4032- मप्रविस- 15- विधान- 2021.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक 2 ) विधेयक, 2021 ( क्रमांक 17 सन् 2021 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

253 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2021

254

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-२ )विधेयक , २०२१

वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -२ ) अधिनियम, २०२१ है.

संक्षिप्तनाम.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,३७,५७,५६,०३,६३३ कादिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तेरह हजार सात सौ सत्तावन करोड़ छप्पन लाख तीन हजार छः सौ तैंतीस मात्र होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

(आंकड़े रुपयों में )

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

(२) सेवायें और प्रयोजन

योग (१) अनुदान का संख्यांक

विधान सभा द्वारा मतदत्त

संचित निधि पर भारित रुपये

रुपये

रुपये

भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

राजस्व

५,४९ , १०,००,०००

५,४ ९ , १०,००,००० सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित

००२.

अन्य व्यय .

राजस्व

३८,१२,००,०००

३८,१२,००,०००

००३. पुलिस

राजस्व

००७. वाणिज्यिक कर

राजस्व

४, ९ ७,१८,०००

४, ९७,१८,००० 254 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2021

(३ )

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

०१२. ऊर्जा

३५,६५,००,००,०००

राजस्व ३५,६५,००,००,०००

०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास

राजस्व २०,००,००,००,०००

०१४. पशुपालन

राजस्व

०२२. नगरीय विकास एवं आवास

१५,८२,३०,००,०००

राजस्व १५,८२,३०,००,०००

७६,९ ८,००,०००

पूंजी

७६,९८,००,०००

०२३. जल संसाधन

१,६०,००,००,०००

पूंजी

१,६०,००,००,०००

०२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

२,५०,००,००,०००

पूंजी

२,५०,००,००,०००

०२६. संस्कृति

राजस्व

०२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )

६८,००,००,०००

राजस्व

६८,००,००,०००

०३८. आयुष

४४,८२,०४,८३३

राजस्व

४४,८२,०४,८३.३

०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

राजस्व

६,२०,००,०००

६,२०,००,०००

०४८. नर्मदा घाटी विकास

१९ , ३३,०२,००,०००

पूंजी

१ ९ , ३३,०२,००,०००

०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

पूंजी

०५३. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

१ ९ , ३३,३३ , ९ ८,८००

राजस्व १९ , ३३,३३ , ९ ८,८०० 254 (2)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2021

(१)

(२)

(३)

रुपये

रुपये

रुपये ०५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

राजस्व

७,४०,००,००,०००

७,४०,००,००,००० ०६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

राजस्व

०६५. विमानन

राजस्व

३,५०,००,०००

३,५०,००,००० ०६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण

राजस्व

१,५०,००,००,०००

१,५०,००,००,०००

राजस्व :

१,०७,८३,४६,०३,६३३

१,१३,३२,५६,०३,६३३

५,४९ , १०,००,०००

योग :

पूंजी : २४,२५,००,००,०००

२४,२५,००,००,००० वृहद-योग:

१,३२,०८,४६,०३,६३३

५,४९ , १०,००,००० १ /३७,५७,५६,०३,६३३

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य.

तारीख १ मार्च, २०२१

" संविधान के अनुच्छेद २०७ ( ३ ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुसंशित.".

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-03-03.127.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-03-03.127.Extraordinary.