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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 3 मार्च 2021- फाल्गुन 12, शक 1942
क्रमांक 128 ]
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2021
क्र. एफ- 19-76-2019- आठ. मोटरयान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मोटरयान नियम , 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 213 का लोप किया जाए.
No. F 19-76--2019 - VIII . In exercise of the powers conferred by Section 138 of the Motor Vehicles Act , 1988 ( 59 of 1988 ) , the State Government, hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994, namely :-
AMENDMENT
In the said rules , Rule 213 shall be omitted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .