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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

निर्वाचित अध्‍यक्ष श्री अजय कुमार डोहर को निर्वाचन व्‍यय लेखे.....

Published 04 March 2021

Department
म.प्र. राज्‍य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
129
Identifier
in.gazette.madhya.2021-03-04.129.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 4 मार्च 2021- फाल्गुन 13 , शक 1942

क्रमांक 129 ]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. एफ-87-107-2015 - ग्यारह -197.- माह दिसम्बर 2014 में सम्पन्न नगगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में नगर परिषद्, जैतवारा , जिला सतना के अध्यक्ष पद हेतु श्री अजय कुमार डोहर अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, जैतवारा , जिला सतना के निर्वाचन परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा -32 ( ख ) के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 जनवरी 2015 तक अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना मध्यप्रदेश के समक्ष दाखिल करना था.

2. निर्वाचित अध्यक्ष श्री अजय कुमार डोहर को निर्वाचन व्यय लेखे अपेक्षित रीति एवं विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा -32 (ग ) के उपबंधों के अन्तर्गत श्री अजय कुमार डोहर को इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगर परिषद्, जैतवारा , जिला सतना मध्यप्रदेश का अध्यक्ष या पार्षद् होने के लिए आदेश क्र. एफ-87-107- 2015- ग्यारह -462, दिनांक 21 नवम्बर 2016 द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 05 ( पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित कराया गया.

3. आयोग द्वारा जारी आदेश क्र. एफ- 87-107-2015 - ग्यारह-462 , दिनांक 21 नवम्बर 2016 के विरुद्ध श्री अजय कुमार डोहर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्र. 648-2017 दिनांक 8 अगस्त 2017 दायर की गई.

4. आयोग के आदेश क्र. एफ- 87-107-2015- ग्यारह -462 , दिनांक 21 नवम्बर 2016 द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किए जाने के फलस्वरूप नगर परिषद्, जैतवारा , जिला सतना के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने के कारण अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन कराया जाकर निर्वाचित अभ्यर्थी श्री रामबहादुर डोहर के निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 454, दिनांक 22 अगस्त 2017 द्वारा कराया गया एवं अधिसूचना में स्पष्ट रूप से लेख किया गया कि " मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा WA- 648/ 2017 में जारी आदेश दिनांक 8 अगस्त 2017 के अनुपालन में घोषित निर्वाचन परिणाम उक्त अपील में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा. "

257 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2021

258

5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WA- 648/2017 में दिनांक 9 नवम्बर 2017 को आदेश पारित किया जाकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2016 तथा माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है.

6. उक्तादेश के पश्चात् आवेदक श्री अजय कुमार डोहर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए पुनः नगरपरिषद्, जैतवारा के अध्यक्ष पद का प्रभार देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया. उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर सतना द्वारा पत्र क्रमांक 952/व्यवहारवाद/ 2017 सतना, दिनांक 28 नवम्बर 2017 द्वारा संचालनालय , नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल से मार्गदर्शन चाहा गया. कलेक्टर, सतना के उक्त पत्र के तारतम्य में अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल ने पत्र क्रमांक/शा-2/अध्यक्ष/62 / 2017 दिनांक 8 दिसम्बर 2017 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकाश में आवेदक श्री अजय कुमार डोहर को अध्यक्ष पद का प्रभार पुनः दिये जाने बावत् निर्देश दिये.

7. कलेक्टर, सतना द्वारा श्री अजय कुमार डोहर को पुनः अध्यक्ष पद का प्रभार दिये जाने के निर्णय के विरुद्ध उप निर्वाचन से निर्वाचित अध्यक्ष श्री रामबहादुर डोहर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका डायरी क्रमांक 37681/2017 दिनांक 22 नवम्बर, 2017 ( SLP ( C ) नम्बर 033358/2017 ) दायर की गई, जो कि दिनांक 23 नवम्बर 2017 को खारिज कर दी गई.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WA- 648 / 2017 में दिनांक 9 नवम्बर 2017 में पारित आदेश एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत SLP खारिज हो जाने के प्रकाश में आयोग के आदेश क्रमांक एफ- 87-107/ 2015 /ग्यारह/462 , दिनांक 21 नवम्बर 2016 द्वारा जारी निरर्हता आदेश अप्रासंगिक हो गया है. अतः आयोग के आदेश क्रमांक एफ- 87-107/ 2015 /ग्यारह / 462 , दिनांक 21 नवम्बर 2016 के द्वारा जारी अभ्यर्थी श्री अजय कुमार डोहर की निरर्हता समाप्त की जाती है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (डी. व्ही. सिंह ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन मामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-03-04.129.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-03-04.129.Extraordinary.