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वध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 132]
भोपाल , शनिवार, दिनांक 6 मार्च 2021- फाल्गुन 15 , शक 1942
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2021
क्र. बी - 15-00002-2021- चौदह -2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत पर राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती है:-
जिला
मण्डी समिति का नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
पाटन
01
जबलपुर
यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2021
क्र. बी- 15-00002-2021- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार, अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2021
Bhopal , the 6th March 2021
No. B - 15-00002-2021 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred under sub- section ( 1 ) of Section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby levies Market Fee on the price of fruits and vegetables at the rate as time to time fixed by State Government , in the market area of the following Market Committee:-
Name of the Market Committee
(2)
District (3) S. No. (1)
JABALPUR
PATAN
01
This notification shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhay Pradesh Gazette" .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , DILIP KUMAR, Addl . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 ,