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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021- फाल्गुन 18 , शक 1942
क्रमांक 139]
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2021
क्र. एफ 4-3-2021 - उन्तीस- 1.- चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 ( 1980 का सं. 07 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सशक्त करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव .
भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2021
क्र. एफ 4-3-2021 - उन्तीस-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ 4-3-2021 -उन्तीस-1, दिनांक 9 मार्च, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
Bhopal , the 9th March 2021
No. F 4-3-2021 - XXIX - 1.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention ofBlackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act , 1980 (7 of 1980 ) , the State Government , hereby , empowers Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh . Food CivilSupplies and Consumer Proection Department to exercise the powers conferred under section 3 of the said Act .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. K. CHANDEL , Dy . Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2021 .