मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021- फाल्गुन 21 , शक 1942
क्रमांक 144]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2021
क्र. 3924-140 - इक्कीस - अ (प्रा . ).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 मार्च , 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
287 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2021
288
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २ सन् २०२१
मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -२ ) अधिनियम, २०२१
[" दिनांक ११ मार्च , २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १२ मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ]
वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तस्वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-२ ) अधिनियम , २०२१ है .
संक्षिप्तनाम.
वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,३७,५७,५६,०३,६३३ कादियाजाना.
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये तेरह हजार सात सौ सत्तावन करोड़ छप्पन लाख तीन हजार छः सौ तैंतीस मात्र होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जासकेंगी.
विनियोग.
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.
अनुसूची
( धारा २ और ३ देखिये )
(आंकड़े रुपयों में ) (२)
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
सेवायें और प्रयोजन
योग (१) अनुदान का संख्यांक
संचित निधि पर भारित
विधान सभा द्वारा मतदत्त
रुपये
रुपये
रुपये
भारित विनियोग - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
राजस्व
५,४९ , १०,००,०००
५,४ ९ , १०,००,०००
००२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित
अन्य व्यय .
राजस्व
३८,१२,००,०००
३८,१२,००,०००
००३. पुलिस
राजस्व
००७. वाणिज्यिक कर
राजस्व
४, ९७,१८,०००
४,९७,१८,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2021
288 ( 1 )
(३)
(१)
(२)
रुपये
रुपये
रुपये
०१२. ऊर्जा
३५,६५,००,००,০০০
राजस्व ३५,६५,००,००,०००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास
राजस्व
०१४. पशुपालन
राजस्व
०२२. नगरीय विकास एवं आवास
° १५,८२,३०,००,०००
राजस्व १५,८२,३०,००,०००
पूंजी
७६, ९८,००,०००
७६ , ९ ८,००,०००
०२३. जल संसाधन
पूंजी
१,६०,००,००,०००
१,६०,००,००,०००
०२४. लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल
पूंजी
२,५०,००,००,०००
२,५०,००,००,०००
०२६. संस्कृति
राजस्व
०२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )
राजस्व
६८,००,००,०००
६८,००,००,०००
०३८. आयुष
राजस्व
४४,८२,०४,८३३
४४,८२,०४,८३३
०४७. तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार
राजस्व
६,२०,००,०००
६,२०,००,०००
०४८. नर्मदा घाटी विकास
पूंजी
१९ , ३३,०२,००,०००
१ ९ , ३३,०२,००,०००
०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
पूंजी
०५३. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं
को वित्तीय सहायता
राजस्व १ ९ , ३३.३३ , ९ ८,८००
१ ९ , ३३,३३ , ९ ८,८०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2021
288 (2)
(३)
(१)
(२)
रुपये
रुपये
रुपये
०५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
राजस्व ७,४०,००,००,०००
७,४०,००,००,००० ०६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
°
राजस्व १,००,००,००,०००
०६५. विमानन
राजस्व
° ३,५०,००,०००
३,५०,००,०००
०६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण
१,५०,००,००,०००
राजस्व १,५०,००,००,०००
राजस्व :
१,१३,३२,५६,०३,६३३
५,४९ , १०,००,०००
१,०७,८३,४६,०३,६३३
योग :
२४,२५,००,००,०००
२४,२५,००,००,०००
पूंजी :
१,३७,५७,५६,०३,६३३
१,३२,०८,४६,०३,६३३
५,४ ९ , १०,००,०००
वृहद-योग:
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2021
क्र. 3924-140- इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक 2 ) अधिनियम, 2021 ( क्रमांक 2 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
288 (3 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2021
MADHYA PRADESH ACT
NO . 2 OF 2021
THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ( No. 2 ) ACT, 2021
[Received the assent of the Governor on the 11th March , 2021 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 12th March , 2021. ]
An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2020-2021 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy - second year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2 ) Act, 2021 .
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3 ) of the Schedule amount- ing in the aggregate to the sum of Rs . Thirteen thousand seven hundred fifty seven crore fifty six lakh three thousand six hundred thirty three towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2020-2021 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule .
Isssue of Rs . 1,37,57,56,03,633 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2020-21 .
Appropriation .
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and pur- poses expressed in the Schedule in relation to the said year.
THE SCHEDULE (See Section 2 and 3 )
Amount in Rupees
(3) Sums not exceeding
(2) Services and purposes
Total (1) Number ofVote
Charged on the Consolidated Fund Rs.
Rs .
Voted by the Legislative Assembly Rs.
0
5.49,10,00,000
Revenue
5,49,10,00,000
Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt .
002. Other expenditure pertaining to General Administration Department.
0
Revenue
38.12,00.000
38,12,00,000 003. Police
Revenue
0 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2021
288 (4)
(2)
(1)
Rs .
Rs .
(3) Rs .
007. Commercial Tax
0
Revenue
4,97,18,00,000
4,97,18,00,000
012. Energy
Revenue
0 35,65,00,00,000
35,65,00,00,000
013. Farmer Welfare and Agriculture Development.
Revenue
014. Animal Husbandry
0
Revenue
022. Urban Development and Housing
0
15,82,30,00,000
Revenue
15,82,30,00,000
0
76,98,00,000
76,98,00,000
Capital
023. Water Resources Deparment
0
1,60,00,00,000
1,60,00,00,000
Capital
024. Public Works - Roads and Bridges
0
2,50,00,00,000
2,50,00,00,000
Capital
026 , Culture
0
Revenue
027. School Education ( Primary Education) .
0
68,00,00,000
Revenue
68,00,00,000
038. Ayush
0
Revenue
44,82,04,833
44,82,04,833 047. Technical Education , Skill Development and Employment.
0
6,20,00,000
6,20,00,000
Revenue
048. Narmada Valley Development
19,33,02.00,000
0 19,33,02,00,000
Capital
050. Hurticulture and Food Processing
0
Capital 288 ( 5 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2021
(2)
(1)
(3) Rs .
Rs.
Rs.
053. Financial assistance to Three Teir Panchayati Raj Institutions .
Revenue 19,33,33,98,800
0 19,33,33,98,800 058. Expendiure on Relief on account ofNatural Calamities and Scarcity
0
Revenue
7,40,00,00,000
7,40,00,00,000 064. Financial assistance to Urban bodies.
0
Revenue
065. Aviation
0
Revenue
3,50,00,000
3,50,00,000 066. Welfare of Backward Classes
0
Revenue
1,50,00,00,000
1,50,00,00,000
1,13,32,56,03,633 Revenue
1,07,83,46,03,633
5,49,10,00,000
24,25,00,00.000
0 24,25,00,00,000 Total Capital
1.37,57,56.03.633
1,32,08,46,03.633
Grand Total
5,49,10,00,000
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021.