मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 147]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021- फाल्गुन 21 , शक 1942
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2021
क्र. 43 - सीसी - 21 - अड़तीस. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , असाधारण राजपत्र दिनांक 23 जुलाई , 2015 में प्रकाशित मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग राज्य परियोजना संचालनालय , राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ( रूसा ) संविदा सेवा नियम 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में :-
1 ) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
(
" 6. संविदा सेवा की कालावधिः -" संविदा पर व्यक्ति का चयन प्राथमिक रूप से दो वर्षों के लिए वैद्य होगा जिसे उसके कार्य निष्पादन करने और कार्य की अत्यावश्यकताओं के आधार पर " प्रतिवर्ष एक वर्ष की वृद्धि करते हुए परियोजना अवधि तक" बढ़ाया जा सकेगा . संविदा सेवा में वृद्धि की जाने की स्थिति में संविदा पर कार्यरत व्यक्ति का संविदा पारिश्रमिक अधिकतम दस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा. "
No. 43 - CC - 21 - XXXVIII . In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in Madhya Pradesh Higher Education Department , State Project Directorate RASHTRIYA UCHHTAR SHIKSHA ABHIYAN , ( RUSA ) Contract service rules 2015 published in extraordinary gazette dated 23rd July 2015. namely
AMENDMENTS
In the said rules :-
1. For rule 6 , the following rule shall be substituted ; namely :-
" 6. The period of Contract Service . The contract selection of the person shall primarily be valid for two years which may be further extended each year for a period of one year till the project period on the basis of his performance and work exigencies . In case of extension of the contract period, the contract remuneration of the person working on contract may be increased up to maximum of ten percent . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 ,