इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 152]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021 - फाल्गुन 25 , शक 1942
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2021
क्र. एफ 01-02-2020- ए- सोलह. कारखाना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 63 ) की धारा 6 और धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियम में, नियम 6 में , उप - नियम ( 2 ) में , शब्द तथा अंक " कारखाने का रजिस्ट्रीकरण करके दस या अधिक वर्षों जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऑन लाईन प्ररूप 3 में ", के स्थान पर, शब्द तथा अंक " कारखाने का रजिस्ट्रीकरण करके दस वर्ष तक की अवधि के लिए या अधिक वर्षों जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऑन लाईन प्ररूप 3 में " स्थापित किए जाए.
No. F. 01-02-2020 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by Section 6 and Section 112 of the Factories Act, 1948 ( No. LXIII of 1948 ) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules , 1962 , namely:-
AMENDMENT
In the said rule , in rule 6 , in sub- rule ( 2 ) , for the words and figure " register the factory and grant a licence online in from No. 3 for ten years or more as may be prescribed by the State Goverment " , the words and figure " register the factory and grant a licence online in from No. 3 for a period upto ten years or more as may be prescribed by the State Government" Shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह , उपसचिव.
303
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .