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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980...सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन....

Published 17 March 2021

Department
गृह (सी- अनुभाग)
Type
Extraordinary
Gazette no.
157
Identifier
in.gazette.madhya.2021-03-17.157.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 17 मार्च 2021- फाल्गुन 26, शक 1942

क्रमांक 157]

गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2021

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी- 1.- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 ( 1980 का सं. 65 ) की धारा १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980-दो सी-1, दिनांक 11 नवम्बर 2019 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नांनुसार होगा :-

अध्यक्ष

1. मान. न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन

सदस्य

2. मान . न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

सदस्य

3. मान. न्यायमूर्ति श्री एस. के. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2021

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

313 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2021

314

Bhopal , the 17th March 2021

F. No. - 31-23-1980 - II - C - 1 . In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act , 1980 (No. 65 of 1980 ) and in supersession of order No. F - 31-23-1980 - II - C- 1 dated 11th November 2019 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

1. Hon'ble Justice Shri Atul Sreedharan Chairman

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey (Retired) Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pande (Retired ) Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

D. SREENIVASA VARMA, Secy .

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2021

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी-1.- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 का. सं. 52 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980- दो- सी-1, दिनांक 11 नवम्बर 2019 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

अध्यक्ष

1. मान. न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन

2. मान. न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डे ( सेवानिवृत्त) सदस्य

सदस्य

3. मान . न्यायमूर्ति श्री एस . के. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2021

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

Bhopal , the 17th March 2021

F. No. - 31-23-1980 - II - C - 1 . In exercise of the powers conferredby Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974 ) and in supersession of order No. F- 31-23-1980- II - C - 1 dated 11th November 2019 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

Chairman

1.. Hon'ble Justice Shri Atul Sreedharan

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey ( Retired ) Member

Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pande ( Retired)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .

D. SREENIVASA VARMA . Secy.

314 ( 1 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2021

भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2021

क्र. एफ 31-23-1980-दो- सी- 1.- प्रिवेन्शन आफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेस एक्ट , 1988 (1988 का. सं. 46 ) की धारा १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980- दो- सी-1 , दिनांक 11 नवम्बर 2019 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

अध्यक्ष

1. मान . न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन

सदस्य

2. मान. न्यायमूर्ति श्री एस . सी. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

सदस्य

3. मान . न्यायमूर्ति श्री एस. के. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2021

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

Bhopal , the 17th March 2021

F. No. - 31-23-1980 - II - C - 1 . In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Pshychotropic Substances Act . 1988 ( No. 46 of 1988 ) and in supersession of order No.F - 31- 23-1980 - II - C - 1 dated 11th November 2019 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act.

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

1. Hon'ble Justice Shri Atul Sreedharan Chairman

Member

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey ( Retired )

Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pande ( Retired )

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

D. SREENIVASA VARMA , Secy .

भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2021

क्र. एफ 31-23-1980- दो- सी- 1.- मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम , 2000 ( 2001 का. सं. 17 ) की धारा १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980- दो- सी-1, दिनांक 11 नवम्बर 2019 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

अध्यक्ष

1 . मान. न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन

सदस्य

2. मान. न्यायमूर्ति श्री एस. सी . पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

सदस्य

3. मान. न्यायमूर्ति श्री एस. के. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2021

314 (2)

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2021

क्र. एफ 31-23-1980 - दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

Bhopal , the 17th March 2021

F. No. - 31-23-1980 - II - C - 1.- In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Vishesh Kshetra Suraksha Adhiniyam , 2000 ( No. 17 of 2001 ) and in supersession of order No.F - 31-23-1980 - II - C - 1 , dated 11thNovember 2019 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

Chairman

1 . Hon'ble Justice Shri Atul Sreedharan

Member

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey ( Retired)

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pande ( Retired) Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

D. SREENIVASA VARMA, Secy .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-03-17.157.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-03-17.157.Extraordinary.