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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

चोर बाजारी निवारण और अत्‍यावश्‍यक वस्‍तु प्रदाय अधिनियम 1980....सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

Published 18 March 2021

Department
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
Type
Extraordinary
Gazette no.
159
Identifier
in.gazette.madhya.2021-03-18.159.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159]

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 18 मार्च 2021 - फाल्गुन 27, शक 1942

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2021

क्र. एफ 04-09-2021- उन्तीस-1.- चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम , 1980 ( 1980 का. सं. 07 ) की धारा १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ- 31-23-1980-दो-सी-1 . दिनांक 11 नवंबर , 2019 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

अध्यक्ष

1. मान . न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन

सदस्य

2. मान. न्यायमूर्ति श्री एस. सी . पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

सदस्य

3. मान. न्यायमूर्ति श्री एस . के. पाण्डे ( सेवानिवृत्त )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फैज़ अहमद किदवई , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2021

क्र. एफ 04-09-2021-उन्तीस -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फैज़ अहमद किदवई, प्रमुख सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2021

Bhopal , the 18th March 2021

F. No. 04-09-2021 - XXIX - 1.- In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Black marketing and Maintenance of supplies of Essential Commodities Act, 1980 ( No. 07 of 1980) and in supersession of Order No. F- 31-23-1980 - II -C - 1 , dated 11th November , 2019 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows :-

Chairman

1 . Hon'ble Justice Shri Atul Sreedharan

2. Hon'ble Justice Shri S. C. Pandey (Retired) Member

3. Hon'ble Justice Shri S. K. Pande ( Retired) Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , FAIZ AHMED KIDWAI , Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-03-18.159.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-03-18.159.Extraordinary.