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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 12]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021 - फाल्गुन 28, शक 1942
विषय- सूची
भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1 ) अध्यादेश , (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2021
क्र. एफ 1 (ए) 19-2017-ब-2 - दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे , पुलिस अधीक्षक , उज्जैन को भारत सरकार वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020-EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) परिवार सहित स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2)-2020-EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील है .
क्र. एफ 1 (ए)69-2013- ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक , ग्रामीण रेन्ज, भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2)-2020- EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा ( LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के
5099
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
5100
निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है:-
1. श्री संजय तिवारी स्वयं,
2. श्रीमती श्रृद्धा तिवारी पत्नी,
3. प्रज्ञान तिवारी पुत्र,
4. कु. आराधिका तिवारी पुत्री.
(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2 ) / 2020- EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.
क्र. एफ 1 (ए) 175-1997-ब- 2- दो. राज्य शासन , विभागीय समयंख्यक आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 2020 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री चंचल शेखर, भापुसे, तत्का. पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , जबलपुर रेन्ज, जबलपुर वर्तमान में अति. पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2020 तक, 5 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेगी.
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2021
क्र. एफ 1 (ए) 29-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीरियाज इकबाल , भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, पु.मु. , भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)/ 2020-EII (A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है:-
1. श्री रियाज इकबाल, स्वयं,
पत्नी, 2. श्रीमती दिव्या मोहन ,
3.
पुत्री, कु. दिया रियाज,
4.
पुत्री.
कु. मिशा रियाज,
(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)/2020-EII (A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2021
क्र. एफ 1 (ए) 59-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पु.मु., भोपाल को दिनांक 20 से 27 जनवरी 2021 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) , पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 117-2017- ब-2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री आशुतोष, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020- EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नालिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :-
1.
स्वयं, श्री आशुतोष,
पत्नी, 2. श्रीमती संस्कृति,
3.
पुत्री, कु. तरंग,
4. पुत्री.
कु. ध्वनि,
(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2) / 2020- EII (A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2021
पंजी क्र. 1135-2021 - इक्कीस ब (दो) . राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील- सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद में विभागीय आदेश दिनांक 29 जुलाई 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री नारायण प्रसाद शर्मा का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2021
पंजी क्र. 1136-2021- इक्कीस ब (दो).- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील- शहपुरा , जिला डिण्डौरी में विभागीय आदेश दिनांक 3 जुलाई 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री .रवि अग्रवाल का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, अपर सचिव.
5101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2021
क्रमांक. एफ- 3-41 / 2021 / 18-5 म ०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4974- विदिशा वि.यों 496/ नग्रानि/ 2020 दिनांक 20/11/2020 द्वारा प्रकाशित विदिशा विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार विदिशा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है, तथा योजना की प्रति निम्मलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात:-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
2. कलेक्टर, जिला विदिशा मध्य प्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय- विदिशा, मध्य प्रदेश 4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद विदिशा
उपांतरण पश्चात प्रावधान क्र विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान
अध्याय-3
1 1 अध्याय-3
3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण
"इन मार्गो के 'दोनो ओर 75-75 मीटर भूमि छोडकर 200 मीटर गहराई तक निम्न गतिविधियां प्रस्तावित की जा सकती है । "
3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण इस बायपास के दोनो ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात तथा इसके पश्चात मार्ग के दोनो तरफ 200-200 मीटर गइराई तक कृषि भूमि उपयोग मे निम्मलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग अनुरूप मान्य होंगी । बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा ।
2 4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन 5102
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
[ भाग 1 4.7.1 ले- आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे-
विदिशा: ले- आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन
क.
अधिकतम आवासीय भूखण्डीय क्षेत्र (प्रतिशत)
स्थानीय सुविधाजनक दुकानें (प्रतिशत)
न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिश त में)
ले- आउट का न्यूनतम क्षेत्र (हे. मे)
विलोपित
एमेनिटी के लिये न्यूनतम क्षेत्र यथा शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं (प्रतिशत)
1
2
5
4
6
3
10
2.0
1
8.0
50
4.0हे. या अधिक
6.5
2
12
1.5
50
3 हे. से 3. 99
13
3
6.0
1.0
50
2.0हे. से 2. 99
टीप:- आवास एवं पर्यावरण नीति 2007 में
समय- समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे ।
3 4.20 बायपास मार्ग ' इस बायपास के दोनो ओर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र छोडते हुए इसके पश्चात् मार्ग के दोनो तरफ 200-200 मीटर तक निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार होंगी'
4.20 बायपास मार्ग इस बायपास के दोनो ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200-200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा । 5103
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
2
L
सारणी 4 सा 18 के सरल क्रमांक 4 कॉलम 4 में कलाकेन्द्र के पश्चात् निम्नानुसार अतः स्थापित किया जाता है :- सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
3 सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 7 कॉलम 4 में गौशाला के पश्चात् निम्नानुसार अतः स्थापित किया जाता है:- सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।
व्याख्या
i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वार्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार ।
टीप :- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
5104
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
[ भाग 1 कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील - कसरावद, जिला खरगौन , मध्यप्रदेश
कसरावद , दिनांक 06 जनवरी 2021 क्र. 29-भू-अर्जन-2020-21
प्ररुप- " ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
क्रमांक- 22 अ-82/2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने ( म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्टबिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद जिला खरगोनमध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
1
5
2
3
4
45
0.002
हतोला
खरगोन कसरावद
प.ह.न.-36
0.011
130/2
0.011
141/4
0.024
03
कुल योग 5105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
कसरावद, दिनांक 25 जनवरी 2021 क्र. 171 -भू- अर्जन-2020-21
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
क्रमांक- ०८ अ-82/ 20-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- डाबरी तहसील -कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचीमें वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कसरावद जिला- खरगोन मध्यप्रदेश कोलिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.009
352
डाबरी
खरगोन
कसरावद
0.004
358/2
0.006
358/1
प.ह.न.-38
0.012
360
0.002
364/5
0.002
364/4
0.001
365
0.007
289/1/1
0.001
290
0.002
347/3
0.006
347/2
2
0.006
347/1
0.005
346/1
0.008
305
0.008
38/1
0.003
37
0.005
346/2
0.009
307/4
0.005
306/1 5106
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
4
2
3
1
295
डाबरी
खरगोन
कसरावद
303/4
प.ह.न.-38
303/3
303/2
303/1
38/3/2
24
28/1
31
32/1
65/3
65/1
65/8
64/3
69/1
69/3
71/1
71/2
72/1
73/1/1
73/1/2
77/1/1
76/1
76/2
289/1/2
288
281/1
281/2
281/3
266
270
269
229/1
228/4
228/2
406/2
407
414/2
419/1
[ भाग 1 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
0.004
0.005
0.001
0.006
0.005
0.009
0.008
0.003
0.002
0.002
0.008
0.008
0.001
0.008
0.013
0.010
0.004
0.008
0.004
0.002
0.003
0.001
0.009
0.004
0.015
0.005
0.017
0.009
0.005
0.002
0.001
0.007
0.003
0.003
0.003
0.006
0.012
0.002
0.006
0.005 5107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
0.006
414/1
डाबरी
खरगोन
कसरावद
0.006
422/2
0.006
422/1
प.ह.न. -38
0.010
425/2
0.012
425/1
0.007
117
0.009
116
0.014
115/1
0.002
95/1
0.002
94/2
0.014
91/1
0.002
91/2/4
0.006
92/3
0.007
92/2
0.004
92/1
0.007
287
75
0.444
कुल योग
संघ प्रिय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
5108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जनवरी 2021 क्र. 389-भू-अर्जन-2021
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-F- 22/03 / 2017-18 / ल.सि./ 31 / 1358 भोपाल, दिनांक 19/06/2018 की छायाप्रति संलग्न है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " लघु सिंचाई योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6 1
4
2
3
छिन्दवाड़ा पांढुर्णा
भू- अर्जन अधिकारी तहसील-पांढुर्णा जिला छिन्दवाडा
रकबा 0.433 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ग्राम- कुकडीखापा, प०ह० न-64 ब.न.-47 रा.नि.मं. -पांढुर्णा 5109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
12. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाडा ( म ० प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
अनूपपुर, दिनांक 2 फरवरी 2021
क्रमांक- 674 / स्था. / तीन - एक / 2021:: तहसील अनूपपुर अन्तर्गत फुनगा क्षेत्र की आम जनता को अपनी राजस्व एवं अन्य समस्याओ के समाधान हेतु हो रही कठिनाईयो तथा जन प्रतिनिधियो की मांग पर मध्य प्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-1-3 / 2015 / सात / शा.6 भोपाल दिनांक 16 जनवरी 2015 के अनुसार कानून व्यवस्था तथा जन समस्याओ के सुचारू संपादन को दृष्टिगत रखते हुए फुनगा मे उप तहसील घोषित किया जाता है ।
2/- उपरोक्त उप तहसील कार्यालय की स्थापना मे होने वाला आवश्यक व्यय , तहसील अनूपपुर द्वारा वहन किया जावेगा । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर द्वारा उप तहसील कार्यालय के न्यायालयीन कार्य सम्बन्धी कार्य क्षेत्र का निर्धारण भौगोलिक एवं जन सुविधा की दृष्टि से सुनिश्चित किया जावेगा ।
चन्द्रमोहन ठाकुर , कलेक्टर.
5110
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
[ भाग 1 राजस्व निरीक्षक मण्डल फुनगा को उपतहसील का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव वर्तमान तहसील
प्रस्तावित उपतहसील फनगा में सम्मिलित राजस्व निरीक्षक मण्डल, पटवारी हल्का व ग्राम
ग्राम
सम्मिलित ग्राम
राजस्व निरीक्षक पटवारी हल्का
क्र० तहसील
मण्डल
राजस्व निरीक्षक मण्डल
पटवारी हल्का क्रमांक व नाम
केल्हौरी
01-बकही
बकही
1 अनूपपुर
2
02-बरगवा
बरगवां
03-केल्हौरी
केल्हौरी
3
04-देवरी
खोली
4
देवरी
5
6
05-देवहरा
देवहरा
सकीला
7
06-पटनाकला
8
पटनाकला
१
पटनाखुर्द
07-डोगराटोला
10
अमिलिहा
डोंगराटोला
11
12
तुम्मीवर
सकरा
08-खम्हरिया
13
खम्हरिया
बरहाटोला
14
15
भंगहा
09-धिरौल
16
केल्हौरी
धिरौल
17
बोड्ड्डिहा
18
चंदवार
10-चिल्हारी
19
चिल्हारी
11-चकेठी
20
चकेठी
सकरा
12-मेडियारास
21
चचाई आबाद
22
चचाई वीरान
23
मेडियारास
13-परसवार
24
परसवार
25
मौहरी
14-सकरा
छीरापटपर
26
27
निदावन
28
सकरा
15-औढेरा
29
औढेरा
30
31
किरर
32
बडहर
33
16-जमुडी
जमुड़ी
डिडवापानी
34
बैरीबांध
35
36
अगरियानार
17-लखनपुर
37
38
लखनप
18-ताराडाड
कर्राटोला
39
ताराडाड
40 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
वर्तमान तहसील
क्र० तहसील
सम्मिलित ग्राम
राजस्व निरीक्षक मण्डल
पटवारी हल्का क्रमांक व नाम 41
दमना
अनूपपुर 00019-दुलहरा 42
दुलहरा 43
सकरिया
20-पिपरिया
44
कुसुमहाई 45
पिपरिया 46
बेला 47
केकरपानी
21-दुधमनिया 48
दुधमनिया
22-कासा
49
कासा 50
कोड़ा 51
23-छुलहा
छूलहा 52
बेलिया 53
24-सेदुरी
सेन्द्री 54
25-बरी
बरी 55
26-अनूपपुर
अनूपपुर 56
सामतप्र 57
भगतबांध
27-हरी
58
हरी 59
28-पोडी
पौडी
बरबसपुर
60
मानपुर 61
29-बकेली
कोदैली 62
बकेली 63
30-खाडा
खांड़ा 64
खोलगढी 65
31-बरबसपुर बरबसपुर 66
भोलगढ 67
सीतापुर
32-पसला
68
पसला 69
33-बिजौडी जल्दाटोला 70
बिजौड़ी 71
34-कोलमी
कोलमी 72
छलकारी 73
35-रक्सा
रकसा 74
फुनगा
36-फुनगा
ठूंठी 75
फनगा 76
37-पाली
धनकटा 77
पाली 78
38-मंझगवा
चट् 79
मझगवा 80
धनगवा
39-धनगवा
81
धनपरी
5111 प्रस्तावित उपतहसील फुनगा में सम्मिलित राजस्व निरीक्षक मण्डल, पटवारी हल्का व ग्राम
ग्राम राजस्व निरीक्षक पटवारी हल्का
मण्डल
पौडी बरबसपुर
28-पोडी
मानपुर
कोदैली
29-बकेली
बकेली
खांड़ा
30-खांडा
खोलगढ़ी
बरबसप्र
भोलगढ़ 31-बरबसपुर
सीताप्र
32-पसला
पसला
जल्दाटोला
33-बिजौडी
बिजौड़ी
कोलमी
34-कोलमी
छुलकारी
रकसा
35- रक्सा
फुनगा
ठूंठी
36-फुनगा
फनगा
धनकटा
37-पाली
पाली
चट्आ 38-मझगवा
मझगवां
धनगवां 39-धनगवा
धनपुरी 5112
वर्तमान तहसील क्र० तहसील
पटवारी हल्का क्रमांक व नाम
राजस्व निरीक्षक मण्डल
82
40-बम्हनी
41-छिल्पा 83
42-देवरी 84
85
86
43-मुडधोवा 87
44-अमलई 88
अमलाई
89
90
धम्मा
45-धुम्मा
46-कदमटोला 91
पसान
पयारी
47-पयारी 92
93
48-दैखल 94
छोहरी
95
9-छोहरी
50-किकरीपोडी 96
किकरीपोड़ी
51-परासी 97
कोटमी
98
52-धुरवासिन 99
53-पड़ौर 100
54-लतार 101
102
55-हरद 103
56- बदरा 104
105
57-पसान 106
जम्ना
107
57 हल्के
06 राजस्व निरीक्षक मण्डल
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
[ भाग 1 प्रस्तावित उपतहसील फुनगा में सम्मिलित राजस्व निरीक्षक मण्डल, पटवारी हल्का व ग्राम
ग्राम
सम्मिलित ग्राम
पटवारी हल्का
राजस्व निरीक्षक मण्डल
बम्हनी
40-बम्हनी
बम्हनी
41-छिल्पा
छिल्पा
छिल्पा
देवरी
देवरी
42-देवरी
मौहरी बड़ी
मौहरी बड़ी
मुड़धोबा
43-मुडधोवा
लोहासुर
लोहासुर
अमलाई 44-अमलई
सेमरवार वीरान
सेमरवार वीरान
धुम्मा
45-धुम्मा
कदमटोला
कदमटोला
46-कदमटोला
पसान
47-पयारी
पयारी
दैखल
दैखल
48-दैखल
बांकाटोला
बांकाटोला
49-छोहरी
छोहरी
किकरीपोड़ी 50-किकरीपोडी
51-परासी
परासी
परासी
कोटमी 52-धुरवासिन
ध्रवासिन
ध्रवासिन
53-पडौर
पड़ौर
पड़ौर
54-लतार मझटोलिया वीरान
झटोलिया वीरान
लतार
लतार
हरद
55- हरद
हरद
कृशियारा
कशियारा
56-बदरा
बदरा
बदरा
जम्ना
57-पसान
पसान
पसान
49ग्राम
107 ग्राम
30 हल्के
03 राजस्व निरीक्षक मण्डल 5113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 26 फरवरी 2021 क्र. 342-री- 1 -भू-अर्जन-2021-प्र.क्र. अ-82-2020-21
(आपसी सहमति से भूमि क्रयनीति के अंतर्गत )
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में चोसला तालाब के वेस्ट वियर के पानी मे भूमि मटेरियल द्वारा प्रभावित का खेत पर जाने के कारण के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृष्कवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है ।
अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
तहसील - दलौदा ग्राम चौसला (रामनगर)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.
स.क.
सिंचित
असिंचित
विवरण
कुल 1
0.24
0.24 ग्राम चौसला (रामनगर)
0.23
0.23
अनुसूची (2)
मंदसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण :-
स.क.
खसरा नम्बर
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा सिंचित
कुल
असिंचित हे.
1
2
3
4
6
5
7 1
27
0.47
0.24
0.24 कमलाबाई बेवा नाथुलाल पुष्कर, श्यामलाल, सोहनबाई , ताराबाई, मुन्नाबाई ,रेखाबाईपिता नाथुलाल गायरी निवासी चौसला (रामनगर)
28
0.45
0.23
0.23
योग - 0.47 हे.
भूमि नक्शा व प्लान का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
5114
[ भाग 1
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
क्र. एफ- 2-8-2019- सात- शा.7-190
भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2021 म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 कमांक 01 के परिशिष्ट 01 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष " स " अंतर्गत शीर्ष- 153 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाता है :-
अधिनियम-
मामलों का विवरण
शीर्ष क्रमांक
(3)
(2)
(1)
155
रखने की अवधि धारा
(5)
(4)
8 वर्ष 4
म.प्र. निक्षेपकों के हितों का
संरक्षण अधिनियम , 2000
निक्षेपों की वापसी में व्यतिकम होने पर कार्यवाही
टिप्पणी.- मुख्य शीर्ष "स " के पश्चात् मुख्य शीर्ष "ड" प्रमाण पत्र संबंधी में शीर्ष कमांक 154 पूर्व से होने से मुख्य शीर्ष " स" में शीर्ष कमांक 153 के पश्चात् शीर्ष कमांक 155 जोड़ा गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्र.क्र. 01 - अ-82-2019-20
छतरपुर , दिनांक 8 मार्च 2021 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
1. भूमि का वर्णन
क. जिला-
छतरपुर
सलैया
म. ग्राम-
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2 1
1 अनंदी पिता खूबा लछिया देखिया बसंती नौनी बाई पारवती सरजू बाई पुत्री खूबा मु. कलिया बेवा खूबा कोदर सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
2 बुदैया कौंदर पुत्र भगवाना कौंदर जाति कौंदर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
अनुसूची -
राजनगर
ख. तहसील-
41.342 है.
घ. लगभग क्षेत्रफल-
भूमि खसरा क्रं.
अर्जित रकवा (है.)
4
3
1.736
2
0.028
4/1
0.809
4/2 5115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
1.214 3
4/3
छन्नू, पिटुवा, पि. रामगरीब कौंदर पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
0.381
5
4 जगत सिंह गौंड पुत्र रघुनाथ सिंह जाति गौंड पता सलैया राजनगर छतरपुर
6
0.150 मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी पन्नू गाँड पुत्र मन्नू लाल जाति गौंड पता
7
0.510 सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भू- स्वामी लालजू गौंड पुत्र
0.012
8
मन्नू लाल जाति गौंड पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भू
0.247
9
स्वामी गंगिया गौंड बेवा मन्नू लाल जाति गौंड पता सलैया राजनगर छतरपुर
मध्य प्रदेश 1/6 भाग भू स्वामी
11
0.291
12
0.356
13
0.142
0.534
10
5 मुलिया गाँड पुत्री रजवा जाति गौंड पता चन्द्रनगर राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
14
0.340 6
20
0.737 हरदेव सिंह चतुर सिंह गिरवर सिंह कमला सिंह पि. गुमान सिंह जाति गौंड पता सा. देह भूमि स्वामी
1.113
15
7 मु० गौरीबाई बेवा नथुवा सुम्मेरा मनीराम हरलाल पि. नथुवा कौंदार पता सा. देह भूमि स्वामी
17
0.659 8 छन्नू पिटुवा पि. रामगरीब कौंदार पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
18
0.368 9 मतिया अहीर पुत्र रामप्रसाद अहीर जाति यादव पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2.023
19/1
10 मथुरा तनय धनुवा सत्ती बेवा धनुवा कौंदर पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
1.726
19/2
11 रामचरन दीना पिता जगुवा जाति गौंड पता सा. देह भूमि स्वामी
1.023
19/3
12 झिंगा पत्नि कल्लू गौरीबाई पत्नि लल्लू कौंदर पता सा . देह भूमि स्वामी
1.305
19/4
13 नन्याई कदुवा गोविंदी रतीराम सरजू पिता पंचा गुलजारी बेवा पंचा काँदर पता सा. देह शासकीय पट्टेदार (विभाग)
1.699
19/5
14 मन्ती कौंदर पुत्री प्यारेलाल कौंदर जाति कौंदर पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
15
1.500
22/1/2
गदुवा कौंदर पुत्र धनीराम कौंदर जाति कौंदर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित
16
1.260
22/1/3
नन्नी बाई कौंदर पत्नि मथुरा कौंदर जाति कौंदर पता छत्तरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि विक्रय पर प्रतिबंध
0.352 17
22/1/4
चतुर सिंह तनय गुमान सिंह जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित
18
0.110
22/1/5
परमी बाई पति कमला कौंदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित
0.100 19
22/1/6
अशोक कुमारी पति हरदेव सिंह गौंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित
1.500 20
22/1/8
21
1.104
22/1/9
झगडू तनय धन्नी कौंदर निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त लल्लू पित्ता झगडू कौंदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
22/3 0.297 22 जगदीश कमलेश पिता माधव प्रसाद ब्रा. शिव किशोर तनय लक्ष्मी प्रसाद ब्रा. शंकर तनय टीकाराम बनिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.490 23
24/1
बसंता रंजीता गौरीबाई पुनिया तनय पुन्ना हि. 1/2 कम्मोदा अम्मू लल्लू तनय बाबूलाल
0.547
24/3
निमिया बेवा बाबूलाल कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
24
0.263
24/2
मोतीलाल तनय हल्कू गाँड पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग )
25
25
1.538 कला पुत्री हल्का कौंदर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)
26
0.170
26
46
0.002 उमा प्रसाद पान्डे पुत्र जानकी प्रसाद पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामवतार पान्डे पुत्र जानकी प्रसाद पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छत्तरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भरतलाल पान्डे पुत्र जानकी प्रसाद पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी गोवर्धन प्रसाद पान्डे पुत्र परमानन्द पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी देवी प्रसाद पान्डे पुत्र परमानन्द पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी दशरथ पान्डे पुत्र परमानन्द पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2021
5116
[ भाग 1
0.224 27
27/1/क
नथुवा तनय मोना 1/2 मथुरा तनय नथुवा 1/2 जाति कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.202 28
27/2
0.305
27/7
अमरदा पिता गबडू कौंदर फूलबाई जुग्गा जनकाबाई नौनी बाई बिन्ना पुत्री तिजवा पारवती बेवा तिजवा कौंदर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग )
47
0.383 29 हरीदास तनय बुद्धप्रकाश जाति पाण्डेय पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.607 30
48/2
चिंजा तनय भदुवा चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)
48/3 0.809
52
0.287 31 भवानीदीन तनय कल्का कौंदर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग )
53
32
0.180 रतीराम तनय भूरा कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
33
54/1 1.200 किशोरी तनय वंदी जाति गौंड पता नि. ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
54/2 1.147 34 सन्तू तनय वंदी जाति गौंड पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
35
55
0.654 खिल्ला तनय टूडा जाति कोंदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
58
36
0.003
59
0.222
75
मोहन पिता हल्लू लखन उर्फ कोर कमलेश छंगा उर्फ फूलचन्द्र मुकेश पिता कोमल ममता वाई हल्की विन्नू उर्फ राजकुमारी पुत्री कोमल सियाबाई वेवा कोमल जाति कोंदर पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.028
76
0.210 37
60
0.809
61
1.193 बब्बू तनय जमनाप्रसाद जाति ब्रा० 1/2 भाग भूमि स्वामी राकेश कुमार पिता नारायण दास जाति शर्मा पता नि. ग्राम वार्ड नं. 4 प्रकाशपुरा तह. जतारा 1/2 भाग भूमि स्वामी
62
0.862 38 अनंदी राजा तनय जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
67
0.388
68
0.271
69
0.150
0.088
70
39
0.449
65
तुलसाबाई ब्राम्हण पुत्री मोहनलाल जाति ब्राम्हण पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
40
66
0.918 रामचरन दीना पिता जगुवा, श्याम भागवती तुलसा विमला बस्ती पुत्री जगुवा जाति गौंड पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
41
0.023
72
भंती उददतिया पुत्री खरगा कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
73
0.003
74
0.006 42
92
0.009
93
0.011 बंदी हैवरन लछनलाल जनकी पिता जुग्गू पंचू पुन्ना सन्तू पिता रमिया दुईया राजा पुत्री रमिया कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
43
0.259
94/2
गनेशा पिता हपलू कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
44
0.034
96
प्यारीबाई चिरोंजिया गोरी बाई पुत्री मोतीलाल पिरिया बेवा मोतीलाल कौंदर पारवती सखी
97
0.036
98
0.079 बाई पुत्री दुर्जना ना.बा. सर मां हक्कीबाई बेवा दुर्जना व हक्कीबाई बेवा दुर्जना काशीराम बलू तनय हरिया मु. भुरी बेवा हरिया मु. भुरी बेवा हरिया कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.143
99
101 0.058 45
0.378 कुसुमबाई पति हल्काई कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
100/2
46
0.822
102/2
चत्तीबाई पति कल्लू कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित
47
103
रामसेवक ग्यादीन तनय रमदीना कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
1.173 48
0.083
1305/3
विजय किशोर अग्निहोत्री पुत्र शिवकिशोर जाति ब्राहण पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अवधकिशोर अग्निहोत्री पुत्र शिवकिशोर जाति ब्राहण पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी
76 किता 41.342
कुल योग (है.)
2. पिपरिया तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0004- अ- 82-2020-21
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अत्तः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
- अनुसूची -
1. भूमि का वर्णन
क. जिला-
छतरपुर
ग. ग्राम-
सुनहरा
स.क्र .
भूमि स्वामी का नाम
2 1
1 प्रहलादसिंह तनय नन्हेसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
2 मोनिका पत्त्रि ब्रजेश जाति बिल्थरे पता सुनहरा भूमि स्वामी
3 गणेश पिता धनसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी 4 कोमल पुत्र वन्दी जाति लोधी पता ग्राम सुनहरा धनसींग तनय तुलई जाति लोधी
5
शासकीय ( शा. नं . 18 में)
6
केवलसिंह तनय मुरलीधर पुनियां , खरगी पिता मुरलीधर जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
शा. नं . 20में
7 विन्द्रावन , धानसिंह पिता मुलु जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
8 अजुद्धी तनय दरौवा जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी 9 गनेशसिंह तनय धनसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
10
नेपाल सिंह तनय गुलझार उर्फ चतुर सिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
11 सिया रानी वेवा माधौसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
12
मुन्ना तनय पंचूमु. तिजिया वेवा पंचू 1/2 चिट्टू पिता भूरे रूपसींग मानसींग पिता सिल्ली सुद्धा उत्तरा पुत्री सिल्ली जाति लोधी पता सा . देह भूमि स्वामी
13 धरम सिंह तनय छुट्टन सिंह ठाकुर पता सा. देह भूमि स्वामी
14
मन्दिर श्री श्री 108 राम- लाला जी मन्दिर पुजारी रामनाथ तनय सुखनन्दन जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी 15 उज्जन तनय लटकू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी 16 ज्योती सिह पत्नी धरमसिह ठाकुर पता निवासी ग्राम 17 हिम्मत तनय बारेलाल जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
18 परमलाल तनय हेमराज जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
19 सुजीवकुमार पिता घम्पूलाल सोनी पता निवासी बक्सवाहा भूमि स्वामी
बक्स्वाहा
ख. तहसील-
2.715 है.
घ. लगभग क्षेत्रफल-
भूमि खसरा क्रं.
अर्जित रकवा (है .)
4
3
9
0.085
10/1/1/2 0.017
0.030
10/1/2
0,043
12/1
0.003
18/1
19
0.067
20
21
0.012
22
0,057
174
0.095
23
0.048
0.091
24
38
0.097
175
0.079
140
0.004
141
0.001
153
0.025
319
0.082
0.019
154/1
0.022 154/2
155
0.059
156
0.065
158
0.003
172
0.048
159
0.020
166
0.079
168
0.010
169
0.017
170
0.011
160
0.045 5118
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
स.क्रं.
भूमि स्वामी का नाम
2 1
20
प्रहलाद मन्नू अवध भरत धरम हरीसींग त्रदाबाई गीताबाई पुत्री छुट्टन रूपरानी वेवा छुट्टन पत्ता सा. देह भूमि स्वामी 21 धीरज सिंह ठाकुर पुत्र मान सिंह पता सुनहरा भूमि स्वामी 22
विन्द्रावन पुत्र मुलु जाति लोधी पता सुनहरा वक्सवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2भाग भूमि स्वामी धानसिंह पुत्र मुलु जाति लोधी पता सुनहा वक्सवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी 23
दिलीप सिंह पिता मदन सिंह लोधी ना. वा. वली पिता मदन सिंह पिता विश्द्रावत जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी हरिया तनय कोमल जालि लोधी पता स . देह भूमि स्वामी 24
25
धनतू तनय नत्थू नींग श्यामबाई वेवा सरूपसींग अजमेर हाकम पिता त्तरूपसींग जाति लोधी पता ता . देह भूमि स्वामी 26
बिलानसिंह, कोशोरीसिंह पिता उज्जन सिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
27
दुरगसीग पिता उत्तम वडीवाइ हल्कीवाई पुत्री उत्तम मजलीबाई पुत्री उत्तम ना. व. वली मां श्रीबाई वेवा उत्तम खुमनिया वेवा वबू जाति लोधी पता सा. देह
28 नन्हेभाई पिता भुज्जू जाति लोधी पता ता. देह भूमि स्वामी 29
हीवाई वेवा घन्सू कलुवा लीला पिता घन्स्, पारवती पुत्री घन्सू, ना.वा. वलिसूर मां हरीवाई वेवा घन्सू जाति लोधी पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी, चित्तर तनय जोरावल जाति लोधी पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी
30 मन्नू लाल तनय जोरावल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
31 जगदीश पिता राजाराम जाति लोधी पता ता. देह भूमिस्वामी 32 धनसींग उर्फ भूरा हरगोविन्द जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
33 जालम तनय झल्लू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी 34
चित्तर मन्नूपिता जोरावल हीराबाई वेवा घन्सू कलुवा लीला पिता घन्सू पार्वती पुत्री घन्सु जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी तखत पिता नत्थू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी 35
शासकीय (शा. नं . 350/2 में)
शासकीय (शा . नं. 350/2 में)
मथुरा बाई पुत्री केसरी सिंह जाति ठाकुर जाति पता सा. देह भूमि स्वामी
36 शासकीय (शा. नं. 355 में)
मयुरा वाई पुत्री केसरी सिंह जाति ठाकुर जाति पता सा. देह भूमि स्वामी
37 परपोत्तम पिता नत्थू जाति लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी मुम्मेर पुत्र खुमानसिंह जाति ठाकुर पता सुनहरा 38
शासकीय (शा . नं . 643/3 में)
देव सीग तनय धन्नू जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 39
घनश्याम, नन्नेवाई, दुर्जन पिता मोतीलाल, गुदिया पुत्री मोतीलाल जाति
40
लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
41 दरवारी पिता भगुन्ते जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी फेरनसिंह तनय उज्जन जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी 42
शा. नं . 651 में
[ भाग 1 भूमि खसरा क्रं.
अर्जित रकवा (है.)
4
3
161
0.034
0.006
162/1
171
0.002
173
0.040
0.066
316/1
0.019
316/2/1
0.089
318
0.047
320/2
0.024
320/3
0.051
322/1
329
0.026
330/2
0.035
332
0.068
333
334
0.001
0.014
335/2
0.081
349
0.083
350/1
350/2/1
359
0.009
0.001
360
0.007
353/3
0.034
355
0.042
356
0.039
643/3
644
0.052
0.096
354
0.103
643/2
0.109
687
0.031
648/1
0.080
649/2
0.060
650
651
0.008
652/1 5119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
भूमि खसरा क्रं.
अर्जित रकवा (है .) 1
2
4
3
43
0.032
684
जसरथ तनय कमोदे जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.073
685
44 झल्कन तनय कोमल लोधी जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
686
0.019
67 किता
2.715 कुल योग (है.)
2. गढीसेमरा तालाब परियोजना की नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. -02- अ- 82-2019-20
चूंकि राज्य शासन को इस बात का सम्प्रधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है , कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची-
1. भूमि का वर्णन
राजनगर
ख. तहसील-
क. जिला-
छतरपुर
2.715है.
घ. लगभग क्षेत्रफल-
ग. ग्राम-
डुंगरिया
स.क्रं .
भूमि स्वामी का नाम
भूमि खसरा क्र.
अर्जित्त रकवा (है.)
2
4
3
1
0.601 1
15
गोरेलाल कुर्मी पुत्र लघुवा जाति कुर्मी पता डुंगरिया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
2
0.207
16/3
3
22
0.097 सरमन पटेल पुत्र बच्चू जाति कुर्मी पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी वारे भईया लाल गोरी बाई पिता मन्तुवा जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.055
23
24
0.045
25
0.049
26
0.036 4
27
0.093
28
0.407 श्रीमति नन्नी पत्नि बारेलाल श्रीमती प्रेमबाई पत्नि भैयालाल पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी
5
31/2
0.756 गोरेलाल कुर्मी पुत्र लघुवा जाति कुर्मी पता डुंगरिया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश
6
34
0.066 भूमि स्वामी बारेलाल कुर्मी पुत्र भन्तू कुर्मी जाति कुर्मी पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
35
7
0.246 रामराज मिजाजी किशोरी पिता माखनलाल हि. 3/4 रामराज मिजाजी किशोरी
36
0.008 पिता माखनलाल श्याम पुत्री माखनलाल जाति कुर्मी पता सा. देह हि. 1/4 भाग भूमिस्वामी
8
38
0.049 रामचरन तनय ललता प्रसाद जाति ब्रा. 1/2 भाग भूमि स्वामी बालचंद तनय सुक्कीजाति ब्रा ० पता सा. सा. तलैया 1/2 भाग भूमि स्वामी
14किता
2.715
कुल योग (है.)
2. पिपरिया तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है । 5120
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
[ भाग 1 प्र. क्र. -0003-अ-82-2020-21
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकत्ता है ।
- अनुसूची -
1. भूमि का वर्णन
क. जिला-
ख. तहसील-
छत्तरपुर
बक्स्वाहा ग. ग्राम-
घ. लगभग क्षेत्रफल- 0.055है.
बक्स्वाहा
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
भूमि खसरा क्रं.
अर्जित रकवा (है.) 1
2
3
4
59/1
0.055 1 खुमान तनय दयाल लोधी जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
01 किता
कुल योग (है.)
0.055 2. गढीसेमरा तालाब परियोजना की नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टुर एवं पदेन उपसचिव.
5121
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 मार्च 2021
क्र. 1372- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पालादौन, प.ह.नं. - 23/3, ब. नं. - 164, रा. नि. मं. चौरई.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 02.684 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) नम्बर
(2)
(1)
0.050
174/9
0.240
184/1 , 185/1 , 186/1
0.070
174/8/1
151/1/2
0.142
0.060
151/2
0.080
174/8/3
0.145
148/2 , 149/3 , 152/3
0.055
145/3
0.075
143
0.040
141
0.050
142
0.045
131/1
0.070
129
0.060
131/2, 133/2
0.052
107/4, 108/4
0.124
122/2
0.036
122/5 , 123/2
0.076
122/4
(2)
(1)
0.048
122/1
0.086
111/4 , 121/4
0.032
111/3 , 121/3
0.032
111/1 , 121/1
0.048
116
0.026
117/1
0.040
117/2
0.067
24/1
0.076
20
0.036
21
0.005
23/2
0.026
23/3
0.026
23/4
0.027
23/5, 24/4
0.027
24/2
0.040
24/3
0.172
153
0.176
157 , 158/1 , 159 , 160/1
0.168
160/2 , 161 , 162
0.048
164/1
96/4, 97/4 , 98/2
0.008 योग.. 02.684
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नादंना वितरक नहर की माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
5122
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 22 फरवरी 2021
प्र. क्र. 07- अ--82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- सेवढ़ा
(ग ) ग्राम- शिकारपुरा
(घ) क्षेत्रफल -0.160 हेक्टेयर.
प्रभावित रकवा खसरा नम्बर कुल क्षेत्रफल
(हे. में )
(हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.120
0.030 129/1
0.050
0.120
129/4
0.040
0.110
129/6
0.030
1.090
130
0.010 133
1.020
0.160 योग . 2.460
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- माँ रतनगढ़ वहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच रोड के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा , जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 06- अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- सेवढ़ा
(ग ) ग्राम- रिपौली
(घ) क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर .
प्रभावित रकवा खसरा नम्बर कुल क्षेत्रफल
(हे. में)
(हे. में)
(2)
(3) (1)
0.010
0.250
50
0.040 51
0.320
0.020
0.280
52
0.010
0.020
53
0.050
0.080
54
0.020
0.080
270/1/2
0.020
0.080
270/2/2
0.100
0.560
271
0.270
2.160
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच रोड के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
दतिया, दिनांक 26 फरवरी 2021
प्र. क्र. 07- अ - 82-2020-201.- चूंकि, राज्य शासन को इस वात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित 5123
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2021
भाग 1 ]
किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- सेवढ़ा
(ग) ग्राम- डिरौलीडांग
(घ) क्षेत्रफल-1.540 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर कुल क्षेत्रफल (हे. में)
प्रभावित रकबा (हे. में ) (3)
(2)
(1)
0.400
0.060 35/2
0.050
0.400
35/3
0.050
0.400
35/4
0.180
0.930
37
0.320
0.150 38/2
0.040
0.320
40/2
0.040
0.800
40/3
0.800
0.030 40/4
0.250
0.480
41/2
0.030
0.200
46
0.080
0.010 47
0.080
0.400
49
0.200
0.100 50/2
0.080
1.180
155
0.240
1.210
156
0.050
0.400
157
0.070
0.810
158
0.030
1.000
160
1.540
10.330
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच रोड के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश बालाघाट, दिनांक 8 दिसम्बर 2020
क्र. 6804- कले. रीडर -2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की वैफल फायरिंग रेन्ज के निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है . Field Firing And Atillery Practice Act, 1938 के नियम 9 उपधारा ( 1 ) एवं ( 3 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला का नाम- बालाघाट
(ख ) तहसील का नाम- किरनापुर
(ग) ग्राम का नाम- जानवा , पटवारी हल्का नं. - 15 , रा.नि. मंडल- किरनापुर.
(घ) क्षेत्रफल- 130X60 = 7380 वर्गफुट.
रकबा मे से रकबा अवधि खसरा
नंबर
( वर्गफुट )
(हे. मे)
(2)
(3)
(4) (1)
7380 तीन वर्ष
0.202,
67, 68/1 , 223 , 280
6.535,
13.160,
0.660
( 2) प्रयोजन- वैफल फायरिंग रेंज निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) अनुमोदित नक्शा पत्र में संलग्न है .
(4 ) नक्शा का निरीक्षण कलेक्टर , न्यायालय एवं कार्यालय कमाण्डेंट कोबरा बटालियन जिला आरक्षित पुलिस लाईन बालाघाट में किया जा सकता है.
अधिसूचना प्रकाशन को जाने के दो माह के बाद उक्त कार्य किये जाने की पात्रता होगी.
दीपक आर्य , कलेक्टर .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
5124
Jabalpur , the 4th March 2021
No. C- 704-1-7-3-2020( Part - I ) .- In partial modification to the Registry Notification No. D - 4763-1-7-3-2020, (Part- I ) , dated 11th November 2020 , it is hereby declared that 05th March 2021 ( Friday ) shall be a non Court working day for the High Court of Madhya Pradesh Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior. In lieu of the same, 25th September , 2021 ( Saturday ) is declared as a Court working day for the High Court of Madhya Pradesh Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior .
By orders of Hon'ble the Chief Justice, RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .
जबलपुर , दिनांक 26 फरवरी 2021
क्र. D -894- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री कृष्णकांत शर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक )-2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीसव ( एक)-2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस व ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1- 2018-नियम -चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -
1. अर्जित अवकाश 225 अर्द्धवेतन अवकाश 75 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
( i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश= के एवज में नगद भुगतान. 30 X 75
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021
क्र. A-668-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस ब ( एक) - 2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ6-1-2018- नियम- चार , दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सिंघई को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 210 90 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश= के एवज में नगद भुगतान. 30 -X 90 क्र. A- 670- दो-2-32-2018. श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार (J - II) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 16 से 19 फरवरी 2021 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार ( J - II ) . उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते. तो रजिस्ट्रार ( J - II ) के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
जबलपुर , दिनांक 3 मार्च 2021
क्र. A- 772- दो- 2-23-2017 .- श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता , जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , वृत्त - ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2020 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.
जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2021
क्र. A- 758-दो- 2-25-2015.- श्री ए. के. भाटिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 23 जनवरी 2021 का एवं दिनांक 25 जनवरी 2021 का कुल दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .
2. दिनांक 23 जनवरी से 05 फरवरी 2021 तक, चौदह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. भाटिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 760- दो- 2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 31 अक्टूबर 2020 से 19 फरवरी 2021 तक, एक सौ बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
5125
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2021
क्र. A- 762- दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2021 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A -768- दो- 2-34-2018.- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 17 से 19 फरवरी 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
क्र. A- 770-दो-2-80-2017. श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 05 से 13 फरवरी 2021 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 774- दो - 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 03 से 07 नवम्बर 2020 तक, पांच दिन तथा दिनांक 27 से 28 नवम्बर 2020 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
5126
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A - 776-दो -2-28-2018 .- श्री आर. सी. वाष्र्णेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2021 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 19 फरवरी 2021 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. D- 961-दो- 2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 08 फरवरी से 19 फरवरी 2021 तक, बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D -963-दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 12 से 17 मार्च 2021 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 मार्च 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 965-दो- 2-14-2014.- श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 09 से 11 फरवरी 2021 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2021
[भाग 1 कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 967-दो - 2-32-2019. श्री मोहम्मद शकील खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D -969- दो- 2-57-2015.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष 2019 से 2023 तक के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19- 03- इक्कीस - व ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) , समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक - 3666 - इक्कीस -ब( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 , Govt . of India. Ministry of Finance . Department of Expenditure , EII ( A ) , New Delhi . Office Memorandum F. No. 12 (2 ) 2020 - EII ( A ) . Dated 12th October 2020. Govt . of India . Ministry of Finance . Department of Expenditure . Ell ( A ) , New Delhi . Office Memo . No. 12 ( 2 ) 2020 - EII ( A) . Dated 20th October 2020 , Govt. of India . Ministry of Finance . Department of Ex- penditure . Ell ( A ) . New Delhi . Office Memorandum F. No. 12 ( 2 ) 2020- EII ( A ) , Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348 . Dated 23 October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2021
क्र. D- 1013-दो-2-30-2020. श्री अफसर जावेद खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 23 से 25 फरवरी 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अफसर जावेद खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अफसर जावेद खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे , ओ.एस.डी.