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वध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 2021- चैत्र 2, शक 1943
क्रमांक 165 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2021
क्र. एफ ए- 3-61-2020-1- पाँच- ( 17 ) .- राज्य सरकार , मध्यप्रदेश हाई - स्पीड डीजल उपकर ( संशोधन ) अध्यादेश , 2021 (सन् 2021 का क्रमांक 03 ) ( जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अध्यादेश कहा गया है ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 जनवरी 2018 को उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अध्यादेश की धारा 3 के उपबंध प्रवृत्त माने जावेंगे नियत करती है .
परंतु यह कि किसी पंजीयत व्यवसायी द्वारा, इस संशोधन के प्रतिकूल , तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व की तारीख तक कर संग्रहित किया गया हो , तो उक्त राशि का भुगतान, शासकीय कोषालय में किया जावेगा तथा उक्त व्यवसायी को उक्त राशि का प्रतिदाय नहीं किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2021
क्र. एफ ए- 3-61-2020-1- पाँच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए - 3-61-2020-1- पांच ( 17 ) , दिनांक 23 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव,
Bhopal , the 23rd March 2021
No. F A- 3-61-2020-1 - V ( 17 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 1 of the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar ( Sanshodhan ) Adhyadesh . 2021 ( 03 of 2021 ) . ( hereafter in this notification referred to as the said Adhyadesh ) . the State Government, hereby , appoints the 29th day of January 2018. as the date on which the provision of Section 3 of the said Adhyadesh . shall be deemed to have come in to force.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2021
Provided that where a registered dealer has collected tax, contrary to this amendment , as per provision prevalent prior to the date of publication of this notification , the same shall be deposited in Government Treasury and shall not be refunded to such dealer.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.