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मध्य प्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 167]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 24 मार्च 2021- चैत्र 3 , शक 1943
संसदीय कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2021
क्र. 385- एफ- 8-1-2004- एक- अड़तालीस.- मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 27 सन् 1972 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , जिला रीवा ( मध्यप्रदेश ) को मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के शासकीय निवास के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2021
क्र. 386 - एफ- 8-1-2004- एक- अड़तालीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 385- एफ- 8-1-2004- एक- अ-एफ- 8-1-2004- एक- अड़तालीस , दिनांक 24 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 24th March 2021
No. 385 -F - 8-1-2004-1 - XLVIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha ( Vetan Tatha Bhatta ) Adhiniyam , 1972 ( No. 27 of 1972 ) , the State Govrnment , hereby, declares Rewa District ( Madhya Pradesh ) to be an additional place of official residence of the Speaker of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh . RAJESH GUPTA, Addl . Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री. मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021